ब्रेकिंग न्यूज़

 फेक व भ्रामक न्यूज पर एमसीएमसी की रहेगी पैनी नजर
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

 

जिला स्तर पर राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करने के पूर्व जिला स्तरीय समिति से प्रमाणन कराना जरूरी होगा

बेमेतरा  : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पी.एस.एल्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एम.सी.एम.सी.) कक्ष के स्थापना जिला पंचायत कार्यालय बेमेतरा में की गई है। इसके अलावा जिला जनसंपर्क कार्यालय में भी अधिकारी-कर्मचारी काम के साथ-साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाले पेड न्यूज, भ्रामक न्यूज एवं फेक न्यूज पर पैनी नजर रखेंगे । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पालीवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी है।
 
एमसीएमसी के ड्यूटी कर्मचारी को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाले या पेड न्यूज, भ्रामक न्यूज एवं फेक न्यूज की मॉनिटरिंग भी जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों एवं दल द्वारा जारी होने गया वाले विज्ञापनों पर नजर रखेगी। राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थियों को टेलीविजन चैनल, केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने के पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत  अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा।
 
जिला स्तर पर राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करने के पूर्व जिला स्तरीय समिति से प्रमाणन कराना जरूरी होगा। प्रत्याशियों द्वारा सोशल मीडिया एकाउंट विवरण नामांकन दाखिल करते समय फार्म 26 अनुलग्न तीन में प्रस्तुत करना। होगा। आदर्श आचार संहिता सोशल मीडिया पर भी लागू होती है।
 
सोशल मीडिया विज्ञापन पर किया गया व्यय चुनाव व्यय से सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा संदेश, टिप्पणी, फोटो विडियो, ब्लॉग, या सेल्फ एकाउंट, वेबसाइट पर अभिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता लागू होगा। ई-पेपर पर राजनीतिक विज्ञापन का अधिप्रमाणन आवश्यक है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एल्मा ने समय-समय पर राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों ली गई बैठक में एमसीएमसी एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया है।
 

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook