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बेमेतरा : विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं से संबंधित कानून की दी जानकारी

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

 
बेमेतरा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में महिलाओं के अधिकार के संबंध में द्वितीय चरण में साजा ब्लाक में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के पदेन अध्यक्ष जिला न्यायाधीश श्री जयदीप विजय निमोणकर के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की सचिव/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग एवं मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के संयोजन से जनपद पंचायत साजा में महिलाओं के अधिकार के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोंजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में साजा ब्लाक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाईजर एवं स्वास्थ्य विभाग से मितानिन कार्यकर्ता वहां उपस्थित रही है। उक्त विधिक जागरूकता कार्यक्रम में शार्ट फिल्म ’’गोमती’’ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 एवं ’’नाबालिग अंडर 18’’ पाक्सों अधिनियम के माध्यम से वहां उपस्थित महिलाओं को छ.ग. में प्रचलित टोनही प्रथा कानूनी अपराध होने के बारे में एवंा नाबालिग लड़के-लडकियों के साथ होने वाले अपराध के बारें में जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम के रिसोर्स परसन अधिवक्ता श्रीमती सलमा शरीफ एवं अधिवक्ता सुश्री रजनी पांडेय द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को महिलाओं से संबंधित विभिन्न उपयोगी कानून की जानकारी प्रदान कर उन्हें जागरूक किया गया।  उक्त कार्यक्रम के दौरान श्री गिरीराज सिंह, एडीईओ ने बिहान योजना के बारे में तथा रिसोर्स परसन एवं सचिव ने टोनही प्रताड़ना अधिनियम, मोटर वाहन एक्ट, भ्रुण परीक्षण, धारा 125 दं.प्र.सं. भरण पोषण अधिनियम, लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, संपत्ति में अधिकार, चेक बाउंस अधिनियम, जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध आदि की रूचिकर जानकारी प्रदान की ।

उक्त कार्यक्रम में श्रीमती अंकिता मुदलियार व्य. न्यायधीश वर्ग-2 एवं प्रशिक्षु न्यायाधीश नीति, सुश्री कांति ध्रुव, जनपद सीईओ साजा, श्री मूलचंद शर्मा अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ साजा, मनोज वर्मा सचिव, अधिवक्ता संघ साजा, श्री गिरीराज सिंह, एडीईओ जनपद पंचायत साजा, सुश्री यशोदा साहू संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग आदि उपस्थित थे।
 

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