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दुर्ग : व्यापक स्तर पर किया गया विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

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दुर्ग : आम नागरिकों को विधिक सेवाएॅ उपलब्ध कराने 17 सितंबर को विशेष अभियान चलाये जाने के संबंध में नालसा का पत्र एवं न्यायविभाग विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर एवं श्री राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के विशेष मार्गदर्शन में न्यायिक अधिकारी, पैरालीगल वालिन्टिर्स के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजन किया गया।  17 सितम्बर को देशव्यापी विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है । जिसके तहत न्याय सबके लिए उद्देश्य को आमजनों तक पहुंचाये जाने तथा उनकी सहायता पहुंचाये जाने के संबंध में जागरूकता /प्रचार-प्रसार वर्चुवल अथवा भौतिक माध्यम से (सोशल डिस्टेसिंग प्रोटोकाल का पालन करते हुए) संचालित किया जा रहा है ।
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           विभिन्न विशेष जागरूकता अभियान के तहत हमर अंगना योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा, कर्तव्य अभियान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 15ए , मोटर दुर्घटना दावा प्ररकण, मोटर यान अधिनियम के नये प्रावधान के अनुसार नशे की हालत में वाहन चालन, ड्राईविंग लायसेंस की आवश्यकता, बीमा संबंधी कागजात इत्यादि के संबंध में विशेष जागरूकता, करूणा अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता के अधिकार , धारा 125 द.प्र.सं. के प्रावधान , विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 , स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) की उपयोगिता, लोक अदालत, नालसा टोल फ्री नंबर 15100, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के यूट्यूब चैनल , जनचेतना-सी.जी.सालसा का प्रचार-प्रसार एवं नालसा मोबाईल एप को डाउनलोड करने संबंधी जानकारी से जनमानस तक पहुचाये जाने हेतु पैरालीगल वालिन्टियर्स के द्वारा पाम्पलेट एवं बैनर के माध्यम से जागरूकता फैलाये जाने हेतु शिविर किया गया ।
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           न्याय सब के लिए उद्देश्य को आमजनों तक पहुंचाये जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के लगभग 15 पैरालीगल वालिन्टियर्स की मदद से स्कूलों, गली-मोहल्लों , शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 150 से अधिक स्थानों पर विशेष अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे आमजनों को सरल तरीके से कानून की जानकारी, व शासन की योजनाओं की जानकारी मिल सके। उक्त विशेष जागरूकता अभियान केंद्रीय जेल दुर्ग में भी किया गया जिसमें न्यायिक अधिकारियों के द्वारा जेल में निरूद्ध बंदियों को विधिक रूप से जागरूक किया गया। न्यायिक अधिकारियों के द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में स्थित विभिन्न शासकीय स्कूलों में व्यापक रूप से विधिक जागरूकता शिविर, रेल्वे व अन्य स्थानांे में एल.ई.डी. के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के यू-ट्यूब चौनल में अपलोडेड वीडियो को प्रचारित किया गया एवं चौक-चौराहों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया गया।
 

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