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प्राकृतिक आपदा राहत के तहत मृतकों के वारिसों को 24 लाख रूपये की मंजूरी
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
 
कोरिया : छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 1 दिसम्बर 2022 में निहित प्रावधान अनुसार राजस्व पुस्तक 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6 (1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है। अपर कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा राहत के तहत छः मृतकों के वारिसों को कुल 24 लाख रूपये राशि स्वीकृत की है।

इसी कड़ी में मिली जानकारी अनुसार पटना तहसील के ग्राम मुरमा की श्रीमती कुन्ती बाई की नाला में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्री चिन्तावन, तहसील पोड़ी (बचरा) के ग्राम पोड़ी निवासी श्री विजय कुमार नदी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्रीमती ललिता तथा ग्राम तोलगा के श्री सत्यम साहू तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्री रामलल्लू एवं सोनहत तहसील के ग्राम मधौरा की गौरी को सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्रीमती मीना यादव, ग्राम आनंदपुर के श्रीे रामशरण सिंह की आकाशीय बिजली से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्रीमती फूलकुंवर तथा ग्राम आनंदपुर के श्रीे कैलाश सिंह की आकाशीय बिजली से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्रीमती फूलकुंवर को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत की गई है।

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