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सूरजपुर :  समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी हेतु नवीन किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 17 अगस्त 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक
TNIS- सुभास गुप्ता 
 
सूरजपुर : राज्य शासन के आदेशानुसार खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए पंजीकृत माना जाएगा एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में पंजीकृत कृषकों को धान पंजीयन हेतु समिति में जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।
 
 वितरण वर्ष 2020-21 में राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी हेतु नवीन किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया एवं किसानों के रकबे में संशोधन किया जाना है उसकी प्रक्रिया तहसील माड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा 17 अगस्त 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक किया जाने का निर्देश दिया गया है। विगत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में पंजीकृत कृषकों की सूची समिति के सॉफ्टवेयर से प्रिंट कर समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र के पटवारी को दी जाएगी जिससे राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन कार्य में राजस्व विभाग के भुंईया डेटाबेस का आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाएगा। 
 
नवीन किसानों के पंजीयन का कार्य राजस्व दस्तावेज के अनुसार किया जाना है, गिरदावरी का काम राजस्व विभाग द्वारा समयानुसार करते हुए पंजीयन हेतु डाटा उपलब्ध कराया जाना है। सीमांत तथा लघु कृषक होने के आधार पर जिन लोगों ने प्राथमिकता राशन कार्ड प्राप्त किया हुआ है तथा ऐसे सीमांत किसान जो 37.5 क्विंटल से अधिक मात्रा का समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करेंगे एवं ऐसे लघु किसान जो 75 क्विंटल से अधिक मात्रा का समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करेंगे उन्हें चिन्हित कर उनके राशन कार्ड को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया की जाएगी। यह प्रावधान कृषक कि स्वयं धारित भूमि पर लागू होगा। अर्थात यदि किसी लघु एवं सीमांत कृषक ने अधिया, रेगहा, लीज से प्राप्त भूमि की उपज भी समर्थन मूल्य पर विक्रय करता है तब राशन कार्ड निरस्त नहीं होगा।
 
   अगर कृषकों को धोखे में रखकर बिचैलियों के द्वारा उनके नाम पर अवैध भूमि पंजीयन कराकर धान विक्रय का प्रयास किया जाता है तो उस बिचैलियों पर उचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है ।
 

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