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 नए उद्योग एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के इच्छुक हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित
जिले के युवा 25 जुलाई तक आवेदन कर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यम प्रारंभ करने के लिए प्राप्त कर सकते है ऋण
जषपुरनगर 16 जुलाई 2020:  जिला व्यापर एवं उद्योग महाप्रबंधक श्री सी. आर टेकाम की दिषा-निर्देष में जिले के युवाओं को स्वारोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कायक्रम एवं मुख्यमंत्री युवा स्वारोजगार योजना के तहत विभिन्न उद्यम प्रारंभ करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। उन्होंने बताया कि इच्छुक हितग्राही को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। श्री टेकाम ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएमईजीपी योजना के तहत् विनिर्माण व उद्योग के लिए हितग्राही को 25 लाख एवं सेवा इकाई के लिए 10 लाख तक ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत् आवेदन करने के लिए इच्छुक हितग्राही ूूणअपबवदसपदमण्हवअण्पद पर 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते है
 
श्री टेकाम ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वारोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माण उद्यम के लिए 25 लाख, सेवा उद्यम के लिए 10 लाख एवं अन्य व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रूपए तक ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय ऋण प्राप्त करने के लिए इच्छुक हितग्राही का 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं आवेदक अपना आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग महाप्रबंधक जिला जषपुर के कार्यालय में आवष्यक दस्तावेजों के साथ स्वयं अथवा डाक के माध्यम से 25 जुलाई तक जमा कर सकते है।
 
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्यम प्रारंभ करने वाले इच्छुक हितग्राही को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समान्य वर्ग के आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष एवं अन्य वर्गों के लिए 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। श्री टेकाम ने बताया कि उक्त योजनाओं के लिए आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, षैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आय, जाति, निवास, स्थल का किरायानामा अथवा स्वामित्व का दस्तावेज, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय का अनापत्ति प्रमाण एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक हितग्राही आवष्यक दस्तावेजों की दो प्रतियों के साथ 25 जुलाई 2020 तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जषपुर में आवेदन जमा कर सकते है। श्री टेकाम ने जिले के इच्छुक हितग्राहियों को योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय तक आवेदन प्रस्तुत करने के अपील की है।

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