जशपुरनगर : कलेक्टर ने जिले में संचालित समस्त उचित मूल्य दुकानों के बाहर आवष्यक जानकारी प्रदर्षित किये जाने के दिए निर्देष
जशपुरनगर 15 जुलाई : कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने राष्ट्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित मूल्य की दुकानों में आम नागरिकों की सुविधा के लिए राषन भंडारण एवं दर संबंधित आवष्यक जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्षित कराये जाने के निर्देष सभी अनुविभागीय अधिकारियो को दिए है। जिला खाद्य अधिकारी श्री घनष्याम सिंह कंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में संचालित समस्त उचित मूल्य की दुकानों में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित योजनावार राषनकार्डो की जानकारी, खाद्यान्न एवं अन्य राषन सामग्री के मासिक पात्रता एवं उपभोक्ता दर प्रदर्षित करना होगा। उन्होने बताया कि उचित मूल्य दुकान संचालको को दुकान खुलने एवं बंद होने का समय तथा दुकान में उपलब्ध राषन सामग्री के स्टॉक प्रदर्षन करना होगा।
श्री कंवर ने बताया कि आम लोगों को सुविधा देने एवं उनके षिकायतों के निवारण के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर एवं जिला षिकायत निवारण अधिकारी का नाम, पदनाम सहित कार्यालय का नाम, पता, दूरभाष नंबर एवं उचित मूल्य दुकान के स्तरीय निगरानी अथवा सर्तकता समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का नाम तथा मोबाईल नंबर दुकान के बाहर प्रदर्षित किये जाना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि उचित मूल्य दुकान संचालकों को आम नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना के अधिकार से संबंधित जानकारी एवं चावल उत्सव तिथि का प्रदर्षित किये जाने के निर्देष दिए गए है। कलेक्टर श्री कावरे ने इस आदेष का कड़ाई से पालन सुनिष्चित किये जाने के निर्देष सभी संबंधित अधिकारियों को दिए है।
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