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कोरिया : प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों के लिए 64 लाख रूपये की राशि मंजूर

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा'


कोरिया : प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों के लिए 64 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी गई है। जिसमें तहसील बैकुण्ठपुर के ग्राम आमगांव की प्रिया टोप्पो की बिच्छु काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस दीपक टोप्पो, ग्राम ओड़गी के ऋषभ की कुंआ में गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस लोक कुमार, ग्राम चारपारा के रामसकल की कुंआ में गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस नितलाल, ग्राम घुटरी के अमृत की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस जगदीश, पिपरा की मान्ती बाई की आग से जलने से मृत्यु होने पर उनके वारिस कवलसाय, ग्राम कदमनारा के अनिल सिंह की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस पवन बाई, तहसील खड़गवां के ग्राम छोटेकलुआ के प्रेमनारायण की कुंआ में गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस राय सिंह, ग्राम बरमपुर की समरिया की नदी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस हीरालाल, ग्राम कोटेया के जयनारायण की कुंआ में गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस हुलसिया बाई, ग्राम बड़ेकलुआ के दशरथ की गाज मारने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामकली, ग्राम मुगुम की सुनीता की कुंआ में गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस जगनारायण, ग्राम अमका के हरिशचन्द्र की डबरी के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस निरासो बाई एवं तहसील चिरमिरी के ग्राम कदरेवा के श्यामलाल की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस बुधनी के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि शामिल है।

इसी तरह तहसील मनेन्द्रगढ़ के ग्राम हल्दीबाड़ी के सावन कुमार की डेम में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस सोनसाय व रीता, ग्राम मेन्ड्राडोल के आनंद की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस राय सिंह एवं तहसील केल्हारी के ग्राम घुटरा की चांदनी की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस मोहन व फूलमती के लिए भी 4-4 लाख रूपये की राशि शामिल है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई है।

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