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- द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा- डेंगू के प्रकरण निरंकदुर्ग : दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अगले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 19 अक्टूबर 2023 को डेंगू एलिजा पॉजिटिव के प्रकरण निरंक है। वर्तमान में 05 मरीज भर्ती है एवं कोई भी मरीज की गंभीर स्थिति नहीं है। मरीजों को निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा मास्किटो सोर्स रिडक्शन का कार्य दैनिक रूप से किया गया है। नगर निगम भिलाई, चरोदा, रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियॉन से फागिंग का कार्य किया जा रहा है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम के अनुसार डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दुर्ग, भिलाई, चरोदा रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र, स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण/शहरीय की टीम द्वारा कुल 149211 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच किये कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-182835 जिनमें से 74301 खाली कराये गये। सभी कंटेनरों में 108545 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया. 151991 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव, के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा। उस दिन घर के सारे कन्टेंनर जैसे कुलर, पानी टंकी व अन्य जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो उसको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये।
सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा। अपील नही मानने पर यदि किसी घर मे पहली बार लार्वा मिलता हैै, तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दुसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रू. से लेकर 5000रू. तक का अर्थदंड वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वयं की होगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे के द्वारा लोगो से यह अपील की जाती है कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जॉब की जाये डेंगू एवं मलेरिया की जॉच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सानु. स्वा. केन्द्र / प्राथ. स्वा.के. शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जॉच निःशुल्क किया जा रहा है। जाँच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा । - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
- डेंगू के 03 नये प्रकरण मिलेदुर्ग : दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अमले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 18 अक्टूबर 2023 को डेंगू एलिजा पॉजिटिव के 03 नये प्रकरण मिले। वर्तमान में 05 मरीज भर्ती है एवं कोई भी मरीज की गंभीर स्थिति नहीं है। मरीजों के निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा मास्किटो सोर्स रिडक्शन का कार्य दैनिक रूप से किया गया है। डेंगू एलिजा पॉजिटिव नए 03 मरीजों में से 01 मरीज खुरसुल (निकुम) 01 कोहका भिलाई सुपेला व 01 मरीज सेक्टर 6 भिलाई का नगर निगम भिलाई, घरोदा, रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियॉन से फागिंग का कार्य किया जा रहा है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम के अनुसार डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दुर्ग, भिलाई, घरोदा, रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र, स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण/शहरीय की टीम द्वारा कुल 148454 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच किये कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-180924 जिनमें से 72885 खाली कराये गये। सभी कंटेनरों में 107276 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया, 149196 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोंगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा।उस दिन घर के सारे कटेंनर जैसे कुलर, पानी टंकी व अन्य जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो उसको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा। अपील नहीं मानने पर यदि किसी घर में पहली बार लार्वा मिलता है तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दुसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रू. से लेकर 5000रू. तक का अर्थदंड वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वयं की होगी।जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सी. बी. एस. बंजारे के द्वारा लोगो से यह अपील की जाती है कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जाँच की जाये। डेंगू एवं मलेरिया की जाँच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सामु.स्वा. केन्द्र / प्राथ. स्वा.के. शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जॉब निःशुल्क किया जा रहा है। जॉच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : छत्तीसगढ विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिपेक्ष्य में कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक श्री रामगोपाल गर्ग 18 अक्टूबर 2023 को खपरी कुम्हारी स्थित छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के निरीक्षण के लिए पहुंचे। कलेक्टर ने वहाँ मंदिरा के उत्पादन, बॉटलिंग एवं प्रदाय व्यवस्था का निरीक्षण किया और वहाँ तैनात आबकारी अधिकारियो से पूरी जानकारी ली। विधानसभा निर्वाचन के लिए लागू आदर्श आचार संहिता की अवधि में आसवनी में सतर्कता एवं मुस्तैदी से कार्य करने हेतु निर्देशित किया।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 62-पाटन के मतदाता सूची की चिन्हित प्रति (पोस्टल बैलेट ईडीसी) तैयार करने के अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस कार्य के लिए अपर कलेक्टर श्री गोकुल रावटे, संयुक्त कलेक्टर श्री प्रवीण वर्मा, अतिरिक्त तहसीलदार पाटन श्रीमती मीना साहू को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 1 से 60 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक कुम्हारी श्री कृष्णादास बांधे 9826132778 को नियुक्त किया गया है।सहयोगी मतदान क्रमांक 1 से 15 के लिए पटवारी तह.पाटन श्री विष्णु मधुकर 8458916240, मतदान केन्द्र क्रमांक 16 से 30 के लिए पटवारी श्री पुरूषोत्तम दास 9907785046, मतदान केन्द्र क्रमांक 31 से 45 के लिए पटवारी श्री मनोज नायक 7987370098, मतदान केन्द्र क्रमांक 46 से 60 के लिए पटवारी श्री अरविंद तिवारी को नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 61 से 75 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक पाटन श्री ई राकेश को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 61 से 75 के लिए पटवारी पाटन श्री सुशांत ठाकुर, मतदान केन्द्र क्रमांक 76 से 90 के लिए पटवारी पाटन श्री जसवंत कुमार साहू 7898520931, मतदान केन्द्र क्रमांक 91 से 105 के लिए पटवारी श्री राजेन्द्र वैष्णव 9329981471, मतदान केन्द्र क्रमांक 106 से 120 के लिए पटवारी श्री टेकराम साहू 9977211562 को नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 121 से 180 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक अम्लेश्वर श्री नीलकंठ वर्मा को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 121 से 135 के लिए पटवारी पाटन श्री केदारनाथ साहू 9575931431, मतदान केन्द्र क्रमांक 136 से 150 के लिए पटवारी पाटन श्री चिन्मय अग्रवाल 9303038833, मतदान केन्द्र क्रमांक 151 से 165 के लिए पटवारी श्री लोकेश्वर नाथ खोबरागढ़े 9424119664, मतदान केन्द्र क्रमांक 166 से 180 के लिए पटवारी श्री राजेन्द्र देवांगन 942555610 को नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने हेतु आबंटित मतदान केन्द्र क्रमांक 181 से 246 तक के लिए प्रभारी अधिकारी राजस्व निरीक्षक रानीतराई श्री मनोज कुमार मेहता 7415779732 को नियुक्त किया गया है। सहयोगी मतदान क्रमांक 181 से 195 के लिए पटवारी पाटन श्री शंकरलाल टंडन 9827945994, मतदान केन्द्र क्रमांक 196 से 212 के लिए पटवारी पाटन श्री मनोज भारती 7999257642, मतदान केन्द्र क्रमांक 213 से 229 के लिए पटवारी श्री राम नरेश टंडन 9479287203, मतदान केन्द्र क्रमांक 230 से 246 के लिए पटवारी श्री सुभाष कुमार साव 9131677001 को नियुक्त किया गया है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु सामग्री वितरण केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों की ड्यूटी 16 नवम्बर 2023 को प्रातः 6 बजे निर्धारित स्थलों में ड्यूटी लगाई गई है। कार्यपालन अभियंता श्री आर.एल.गायकवाड़ एवं अनुविभागी अधिकारी श्रीमती संध्या बंजारे समस्त सामग्री वितरण केन्द्र स्थलों का निरीक्षण करेंगे।मानस भवन दुर्ग में सहायक अभियंता श्रीमती पूजा शुक्ला एवं उपअभियंता श्री दीपक कुमार शर्मा, साईंस कॉलेज दुर्ग में उपअभियंता कु.विकासलता तिर्की एवं उपअभियंता श्रीमती सीमा साहू, पॉलिटेक्नीक कॉलेज दुर्ग में उपअभियंता श्रीमती रेणुका साहू एवं उपअभियंता श्री सतीश कुमार यादव की ड्यूटी लगाई गई है। उक्त सभी अधिकारियों की ड्यूटी सामग्री वापसी हेतु 17 नवम्बर 2023 को शंकरा कॉलेज जुनवानी भिलाई में ड्यूटी लगाई गई है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।कार्यपालन अभियंता(नगर संभाग) छ.स्टे.पा.डि.कं.लि. श्री सतीश कुमार वर्मा 9826308668 को दुर्ग शहर विधानसभा के लिए, कार्यपालन अभियंता(संचा/संधा) छ.स्टे.पा.डि.कं.लि. के श्री ए.के.बिजौरा 9827103423 को दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के लिए, कार्यपालन अभियंता(नगर संभाग)पश्चिम छ.स्टे.पा.डि.कं.लि. भिलाई के श्री आर.के.चंद्राकर 9827484364 को वैशालीनगर विधानसभा के लिए, कार्यपालन अभियंता(संचा./संधा.) छ.स्टे.पा.डि.कं.लि. भिलाई के श्री डी.के.भारती 9424118220 को अहिवारा/पाटन विधानसभा के लिए, कार्यपालन अभियंता(नगर संभाग) पूर्व छ.स्टे.पा.डि.कं.लि. भिलाई के श्री बलभ्रद वर्मा 9926279860 को भिलाई नगर विधानसभा के लिए नियुक्त किया गया है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा की मौजूदगी में ई.व्ही.एम. एवं वीवीपैट का प्रथम रेण्डमाईजेशन कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए विधानसभा क्षेत्र 62-पाटन विधानसभा क्षेत्र में 246, 63-दुर्ग ग्रामीण में 227, 64-दुर्ग शहर में 215, 65-भिलाई नगर में 167, 66-वैशाली नगर में 242 एवं 67-अहिवारा में 259 इस प्रकार कुल 1356 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : जिले के सभी मतदान केन्द्रों में सभी आवश्यक सुविधा रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आयुक्त नगर पालिका निगम दुर्ग, भिलाई नगर, रिसाली, भिलाई-चरोदा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुम्हारी, अहिवारा, अम्लेश्वर, जामुल, उतई, पाटन, धमधा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग, धमधा, पाटन को पत्र जारी कर सम्बंधित क्षे़त्र अंतर्गत नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जनपद पंचायत में आने वाले मतदान केन्द्रों पर छाया, शमियाना, प्रकाश, पेयजल, एवं सिग्नैज, हेल्प डेस्क, जलयान केन्द्र, फ्लैक्स की व्यवस्था करने कहा है। कलेक्टर ने कहा है कि उक्त व्यवस्था संपादित कर इस कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार व्यवस्था पर भण्डार क्रय नियम एवं छ.ग. शासन के मितव्ययता संबंधी जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए अभ्यर्थियों द्वारा छिपाये गये या विवादित व्यय के समाधान हेतु जिला व्यय निगरानी तथा निर्वाचन समिति का गठन किया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.के. दुबे से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला व्यय निगरानी समिति में निवार्चन क्षेत्र के प्रभारी व्यय प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नोडल ऑफिसर (इइएम) शामिल है। इसी प्रकार निर्वाचन समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग, नोडल अधिकारी, व्यय अनुवीक्षण (इइएम) तथा जिला कोषालय अधिकारी शामिल किये गये है।
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 अहिवारा के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति रैली एवं सभा आयोजित करने पर दो लोगों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा कारण बताओं नोटिस दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 अहिवारा के रिटर्निंग आफिसर श्री विनय कुमार सोनी ने 16 अक्टूबर 2023 को नगर पालिक परिषद अहिवारा क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमति बगैर रैली एवं सभा आयोजित करने की शिकायत पर इसे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन मानते हुए श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा को कारण बताओं नोटिस दिया गया है। साथ ही इस संबंध में 19 अक्टूबर 2023 की संध्या 5 बजे समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है।इसके अभाव में एक पक्षीय कार्यवाही किया जाएगा। इसी प्रकार 16 अक्टूबर 2023 को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमति बगैर महिला सभा आयोजित करने की शिकायत पर इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के महापौर श्री निर्मल कोसरे को कारण बताओं नोटिस दिया गया है। साथ ही 19 अक्टूबर 2023 की संध्या 5 बजे समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। इसके अभाव में एक पक्षीय कार्यवाही किया जाएगा। इसके लिए उक्त दोनों स्वतः जिम्मेदार होंगे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
- प्रथम प्रशिक्षण में मतदाता परिचय पत्र एवं मतदान दल ड्यूटी आर्डर लाना होगा अनिवार्य
दुर्ग : विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान दलों के लिए पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी-1, 2, 3 एवं सेक्टर अधिकारी का प्रथम प्रशिक्षण दिनांक 19 अक्टूबर एवं 20 अक्टूबर को बी.आई.टी. दुर्ग में सुबह 10 बजे आयोजित की गई है। मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षण में अधिकारियों को मतदाता परिचय पत्र (ईपिक कार्ड) एवं मतदान दल ड्यूटी आर्डर की छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना होगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : आबकारी विभाग द्वारा ग्राम अण्डा में अवैध शराब धारण विक्रय की सूचना त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर कुल 60 नग देशी मदिरा प्लेन पाव जिसकी मात्रा 10.8 बल्क लीटर जप्त किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी ओमप्रकाश सोनी पिता द्वारिका प्रसाद सोनी उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 3 ग्राम अण्डा जिला दुर्ग के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर सहायक जिला आबकारी अधिकारी एस.एन. साहू द्वारा विवेचना में लिया गया है। अभियान में आबकारी मुख्य आरक्षक प्रहलाद सिंह राजपूत, आबकारी आरक्षक संदीप तिर्की एवं कंट्रोल रूम गार्ड इन्द्र कुमार साहू का योगदान रहा। जिले में शराब एवं मादक पदार्थों के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने टेलीफोन नंबर 0788-2325836 जारी किया गया है। इसके अलावा आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 पर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अमले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 17 अक्टूबर 2023 को डेंगू एलिजा पॉजिटिव के प्रकरण निरंक है। वर्तमान में 03 मरीज भर्ती है एवं कोई भी मरीज की गंभीर स्थिति नहीं है। मरीजों के निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा मॉस्किटो रिडक्शन सोर्स का कार्य दैनिक रूप से किया गया है। नगर निगम भिलाई चरोदा रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात सयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियॉन से फागिंग का कार्य किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम से प्राप्त जानकारी अनुसार डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दुर्ग, भिलाई, चरोदा रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र, स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण/ शहरीय की टीम द्वारा कुल 143838 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच किये कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-178650 जिनमें से 71444 खाली कराये गये सभी कंटेनरों में 105991 1 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया. 146578 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा। उस दिन घर के सारे कन्टेंनर जैसे कुलर, पानी टंकी व अन्य जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो उसको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये।
सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा। अपील नही मानने पर यदि किसी घर मे पहली बार लार्वा मिलता है तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दुसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक का अर्थदंड वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वंय की होगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ.सी.बी.एस. बंजारे के द्वारा लोगांे से यह अपील की जाती है कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जाँच की जाये डेंगू एवं मलेरिया की जाँच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जाँच निःशुल्क किया जा रहा है। जॉच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
-कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने ली नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक
दुर्ग : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों में संलग्न मानव संसाधन, प्रबंधन, प्रशिक्षण प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, कम्प्यूटराइजेशन, स्वीप कानून व्यवस्था, व्यय निगरानी, एमसीएमसी, कम्युनिकेशन प्लान, आबकारी, एसजीएसटी, ईईएम में लगे सभी नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया कि नोडल अधिकारी निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन समय सीमा में पूरा करें। उन्होंने बिंदुवार निर्वाचन के कार्य की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।बैठक में परिसर में स्थापित मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के तहत टीम से विभिन्न टीवी चौनलों सहित स्थानीय केबल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों एवं राजनीतिक विज्ञापनों तथा पेड न्यूज के संबंध जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने प्रिंट मीडिया के तहत स्थानीय अखबारों में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापन सहित अन्य पेड न्यूज सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। व्यय अनुवीक्षण कार्य के लिए यह जरूरी है कि सभी टीम अभ्यर्थी के खर्च की निगरानी करें। आयकर विभाग एवं आबकारी विभाग से इसके संबंध में डेली रिपोर्ट मिलते रहने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने कहा कि शराब के अवैध परिवहन एवं नगद राशि के जप्ती की कार्रवाई होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उड़नदस्ता दल कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीम के साथ समन्वय करते हुए कार्य करें। सजग और सतर्क रहते हुए सभी वाहनों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मीणा ने कहा कि सभी अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही एफएसटी, वीवीटी, एसएसटी, कंट्रोल रूम के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का एवं अपर कलेक्टर एवं नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री रोहित व्यास, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे सहित निर्वाचन कार्य में संलग्न नोडल अधिकारी उपस्थित थे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : हर वर्ष ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य हैंड वॉशिंग से संबंधित नियमों को व्यवहार में लाना और इसको नियमित रूप से जीवन शैली में उतारना है। इसी कड़ी में युवोदय दुर्ग दूत के द्वारा बच्चो को हैंड वॉशिंग स्टेप की जानकारी दी गई। अध्ययन बताते है कि ज्यादातर लोग हाथ धोते समय सामान्य गलतियां करते है,जिसके कारण उनका हाथ सही तरीके से साफ नहीं होता है मगर इसके बारे में लोगो को सही जानकारी नहीं होती है। डॉक्टर्स बताते है कि अगर आप सही तरीके से हाथ धोए तो हजारों तरह के रोगों और इन्फेक्शन से खुद को बचा सकते हैं।मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग हाथ धोते समय पर्याप्त जल्दबाजी में रहते है जिसके कारण कीटाणु पूरी तरह से मरते नहीं है। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के अनुसार आपको अपने हाथों पर साबुन या हैंडवाश लगाने के बाद कम से कम 20 सेकंड तक झाग से हाथो को रगड़ना चाहिए तभी आपके हाथों के कीटाणु अच्छी तरह से साफ होंगे। दुर्ग दूत द्वारा बच्चो को शौच के बाद, खाना खाने से पहले, खाने के बाद, गंदी चीज़े छुने के बाद, खेल के आने बाद हाथ को अच्छे तरीके से धोना है और इसको रोजाना प्रैक्टिस में लाना है जानकारी दिया गया। कार्यक्रम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करंजा-भिलाई में दुर्ग के दूत (युवोदय), भारत स्काउट एवं गाइड्स, विवेकानंद युवा मंडल करंजा-भिलाई के सहयोग से सम्पन्न हुआ।
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मीणा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 4 का प्रयोग करते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः निशिद्ध कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया हैे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मीणा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहते उक्त आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग ना केवल स्थायी रूप से होता है, वरन् विभिन्न वाहनों पर घूम-घूम कर भी किया जाता है। लाउड-स्पीकरों का ऊंची आवाज में प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग, वृद्ध, दुर्बल और बीमार व्यक्ति को परेशानी होती है।
जारी आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी के अनुमति के आधार पर किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के एवं मध्यम आवाज पर ही लागू होगा। लोक परेशांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउड-स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड-स्पीकर समूहों में लगाए जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभाओं में चुनाव प्रचार के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए जिला मुख्यालय में कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ नगर पालिक निगम रिसाली के श्री आशीष देवांगन को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। इस हेतु जिला कार्यालय दुर्ग के कक्ष क्रमांक 28 में निर्धारित समय-सीमा में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इनके लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक निकुंज होंगे। उपयोग के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही साथ मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन ना हो, यह भी प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेगा।
ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा, किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत, किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर के दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा की जा चुकी है। इसी के साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत व आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चत कराने के निर्देश दिए है। जारी किए गए आदेश में कहा है कि चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय भूमि/भवन/अहाता/बिजली एवं टेलीफोन के खंबे आदि में पोस्टर/बैनर/होर्डिंग्स आदि लगाकर तथा दिवाल लेखन कर संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे मामलों में आयोग द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए है।
संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मीणा ने जारी आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो 1 हजार रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधनों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाएगा। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनो ंकी दिवालों पर किसी प्रकार की नारे लिखकर विकृत किया जाता है, तो उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1994 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। ग्राम व नगर में प्राप्त संख्या में टीम गठित की गई है। टीम में नगरीय निकाय, नगर पालिका निगम, नगर पंचायत, लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी। टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानानुसार एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
यदि किसी राजनैतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो, निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा। संबंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत् जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग किसी भी रूप में चुनाव प्रसार के लिए नही किया जा सकेगा। संबंधित टीम शिकायत प्राप्त होने पर संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक से पंजी में दर्ज करेगा एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराएगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि नहीं कर सकेंगे सार्वजनिक उपक्रम का उपयोग
दुर्ग : भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन घोषणा होने की तिथि 9 अक्टूबर 2023 से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमांे के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से नहीं ठहर सकेंगे। न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकेंगे। पात्रता अनुसार उपलब्ध होने पर उन्हें इन विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकेगा, किन्तु भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त पात्रता अनुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत् रसीद दी जाएगी।टेलीफोन हेतु अलग से रजिस्टर रखा जाएगा। किए गए काल का निर्धारित राशि तत्काल प्राप्त की जाएगी। किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार, नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन ली गई राशि इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा। जब कभी भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करेंगे तो उन्हें अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। इन भवनों का आरक्षण जिला मुख्यालय में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा अनुविभागीय मुख्यालय स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाएगा। कक्षों का आरक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जिसमें निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी के आधार पर किया जाएगा। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिए सदैव कक्ष आरक्षित रखा जाएगा। इसके उपरान्त कक्ष उपलब्ध होने की स्थिति में अन्य व्यक्तियों को नियमानुसार आबंटित किया जाएगा। यह प्रतिबंध निर्वाचक प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिले में धारा-144 प्रभावशील
दुर्ग : निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिला कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने सभी राजनीतिक दलों और शासकीय अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने कहा है। कलेक्टर ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू कर दी है। चुनाव संपन्न होते तक यह धारा जिले में प्रभावशील रहेगी। शस्त्र धारियों को अपना अस्त्र-शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने कहा गया है।
दुर्ग जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, रायफल, भाला, बरछा, लॉठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली, जूलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक या अभ्यर्थी शस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा। न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।यह आदेश शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लॉठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था, लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लॉठी रखना आवश्यक होता है। यह आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल, भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा- डेंगू के 05 नये प्रकरण मिलेदुर्ग : दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अमले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 10 अक्टूबर 2023 को डेंगू एलिजा पॉजिटिव के 05 नये प्रकरण मिले। वर्तमान में 9 मरीज भती है एवं कोई भी मरीज की गंभीर स्थिति नहीं है। मरीजों के निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा मास्किटो सोर्स रिडक्शन का कार्य दैनिक रूप से किया गया है। डेंगू एलिजा पॉजिटिव के नये मरीज 05 में से मालवीय नगर दुर्ग से 01, उतई से 01, भिलाई-3 से 01, वैशाली नगर से 01 एवं स्टेशन मरोदा से 01 के रहवासी है। नगर निगम भिलाई, चरोदा रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियॉन से फागिंग का कार्य किया जा रहा है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम के अनुसार डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण/शहरीय की टीम द्वारा कुल 131093 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच किये कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-167955 जिनमें से 64044 खाली कराये गये। सभी कटेनरों में 99278 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया, 133833 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा।उस दिन घर के सारे कन्टेनर जैसे कुलर, पानी टंकी व अन्य जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो उत्तको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा। अपील नही मानने पर यदि किसी घर मे पहली बार लार्वा मिलता है तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दुसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रू. से लेकर 5000रू. तक का अर्थदंड वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वयं की होगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सी. बी. एस. बंजारे के द्वारा लोगो से यह अपील की गई है, कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जाँच की जाये। डेंगू एवं मलेरिया की जाँच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सामु.स्वा. केन्द्र / प्राथ. स्वा.के. शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जॉच निःशुल्क किया जा रहा है। जाँच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को विधानसभा आम निर्वाचन-2023 की घोषणा की जा चुकी है तथा घोषणा की तिथि से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने निर्वाचन की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने पर निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी की आदेशानुसार निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा, जिसके संबंध में कार्यादेश जारी कर दिया गया है परन्तु वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वे कार्य निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् ही प्रारंभ किये जा सकते हैं। यदि कोई कार्य वास्तव में प्रारंभ हो चुका तो उसे जारी रखा जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक संपूर्ण दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु कार्यक्रम की घोषणा एवं आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के फलस्वरूप निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा, आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा कराने कहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। उन्होंने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी), धारा 21 के तहत दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसंेसियों को आदेशित किया कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिनों के भीतर जमा कराये। लायसेंसी अपने शस्त्र दुर्ग नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपॉजित करने, अनुज्ञप्ति है वहां भी जमा कर सकंेगे। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करेंगे, इसकी सूचना संबंधित थाना में देना होगा। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। साथ ही ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है।अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार के बाद इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के कक्ष क्रमांक 31 में दिया जा सकेगा। सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसंेसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गये हैं। इसके अलावा संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : मतदाता जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत 11 अक्टूबर 2023 को स्वीप के नोडल अधिकारी श्री अश्वनी देवांगन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग एवं स्वीप सहायक नोडल अधिकारी श्री अभय जायसवाल जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के निर्देशन में रैम्प पर स्वीप का जलवा कार्यक्रम सेन्ट थॉमस महाविद्यालय रुआबांधा में आयोजित किया गया। जिसमें स्वयं सिद्धा एवं सेन्ट थॉमस महाविद्यालय के नए मतदाता छात्राओं ने सहभागिता ली।
जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के अलावा गृहणिया, महिला डॉक्टर, शिक्षिकाएं, महाविद्यालयों से रिटायर्ड महिला प्राध्यापकों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। रैम्प वॉक पर स्वयं सिध्दा समूह की महिलाओं ने हर वर्ग जैसे मजदूर, सब्जी बेचने वाले, कलाकार, बुजुर्ग, नवविवाहित जोड,़े दिव्यांग, थर्ड जेंडर व अन्य वर्गों का वेश धारण कर इन सभी को मतदान के लिए संदेश दिए। साथ ही सेन्ट थॉमस महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संबंधी विभिन्न संदेशों के साथ रैम्प पर उतरे तथा व्हील चेयर पर रैम्प में वॉक कर यह संदेश दिया कि दिव्यांगजनों को मतदान बूथ तक पहुंचाने की जवाबदारी हम सब युवाओं की हैं।
कार्यक्रम के आयोजन में जिला प्रशासन से डॉ अंजली शर्मा, तहसीलदार दुर्ग, शिक्षा विभाग से डॉ. पुष्पा पुरुषोत्तमन श्री तनवीर अकिल एवं स्वयं सिध्दा समूह से डॉ रजनी नेलसन, डॉ. सोनाली चक्रवर्ती की भूमिका रही। कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में श्री संजय वर्मा एम.एल.एस. प्रशासक, शिक्षा विभाग एवं श्रीमती रचना श्रीवास्तव, सहा. संचालक कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा दुर्ग शामिल हुए।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) के उपयोग के संबंध में जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, सभाओं में लाउड स्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउड स्पीकर के उपयोग, जुलुस के मार्ग निर्धारण, जुलुस निकालने की अनुमति देने के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली भिलाई के आशीष देवांगन को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। इनके लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक निकुंज होंगे। नियुक्त सक्षम अधिकारी अपने कार्यालय में अनुमति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति पंजीबद्ध करेंगे तथा विषयांतर्गत अनुमति संलग्न प्रपत्र में प्रदान कर एवं निम्न शर्तों के अध्यधीन लाउड स्पीकर के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। सामान्यतः आमसभा, प्रचार, जुलूस के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे तथा निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
दुर्ग : भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा 04 का प्रयोग करते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः निशिद्ध कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
निर्वाचन के दौरान सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, न केवल स्थायी रूप से होता है, वरन विभिन्न वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया स्कूटर, सायकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सड़कों एवं उपगलियों पर चलते हैं तथा गांव बस्तियों, मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊंची आवाज में लाउड स्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। लाउड स्पीकरों का उंची आवाज में प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग अशांत से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को चाहे वह किसी चिकित्सालय संस्थान में हो या घर में हो बहुत परेशानी होती है।
जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनांे पर एवं चुनावी सभाओं में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी की अनुमति पश्चात् किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जाएंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाएगा। चुनाव सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए जिला मुख्यालय में पदस्थ श्री आशीष देवांगन, आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कार्यालय दुर्ग के कक्ष क्रमांक 28 में निर्धारित समय-सीमा में अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इनके लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक निकुंज होंगे। उपयोग के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही साथ मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन ना हो, यह भी प्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेगा।ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत, किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर के दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे तथा निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।