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बलरामपुर : महिला बाल विकास विभाग ने रोका बाल विवाह, परिजनों को दी गई समझाईश

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

 
बलरामपुर : कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में बाल विवाह रोकने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विकासखण्ड राजपुर के ग्राम मुरका में 05 मई को नाबालिग बालिका तथा विकासखण्ड रामानुजगंज के ग्राम सलवाही में 21 मई को नाबालिग बालक के बाल विवाह की सूचना मिलने पर महिला बाल विकास विभाग टीम द्वारा मौके पर जाकर आयु सत्यापन किया गया।
 
शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण नहीं होने पर बाल विवाह को रोका गया तथा परिवारजनों को समझाईश दी गई कि बाल विवाह अपराध है व इसमें सजा का भी प्रावधान है अतः शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत ही विवाह करवायें। साथ ही बाल विवाह से होने वाले नुकसान व समस्याओं के बारे में ग्रामवासियों को जागरूक किया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह की जानकारी मिले तो तत्काल टोल फ्री नम्बर 1098 में सूचित करें अथवा नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, परियोजना अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) या संबंधित थाने में सूचना देवें ।
 

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