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कोरिया  कलेक्टर श्री एसएन राठौर द्वारा कोरिया जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 11.04.2021 को सायं 06.00 बजे से दिनांक 19.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

     कोरिया 10 अप्रैल 2021/ कलेक्टर श्री एसएन राठौर द्वारा कोरिया जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 11.04.2021 को सायं 06.00 बजे से दिनांक 19.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त दर्शित अवधि में कोरिया जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।
मेडिकल दुकानों को खुलने की अनुमति
उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
इन वाहनों को मिलेगा पी.ओ.एल.
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम., कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एल.पी.जी., परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, रेलवे स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित, ऑटो टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर, हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन स्थिति में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।
साप्ताहिक बाजार व हाट रहेंगे बंद, दुग्ध पार्लर, पैट शॉप तथा समाचार पत्रों के वितरण का समय निर्धारित
जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक बाजार व हाट बंद रहेंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रात 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान व पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान व पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप व एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे। उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी।
उद्योगों के संचालन की शर्तें निर्धारित, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में कोरिया जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, एस.ई.सी.एल., रेलवे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशाप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी. एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे।
सार्वजनिक कार्यकर्मों पर प्रतिबंध, विवाह, दशगात्र एदि कार्यक्रमों के लिए लेनी होगी अनुमति
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदाय की गई समस्त अनुमतियों को संशोधित किया जाता है। विवाह कार्यकम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यकम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। कार्यकम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना, सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यकम के लिए नियमानुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
कोरिया जिले से अन्यत्र आने-जाने वालों को ई-पास के माध्यम से लेनी होगी पूर्व अनुमति
कोविड संकमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में कोरिया जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता- द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। उपरोक्त अवधि में रेल एवं बस से यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड में आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही ई-पास माना जावेगा।
अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
चार पहिया व ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, दो पहिया वाहनों में 02 व्यक्ति को यात्रा की अनुमति
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित्त अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहनों में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम करेंगे
मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
इन कार्यालयों पर आदेश नहीं होगा लागू
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अधीनस्थ कार्यालय होम गार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, समूह, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथा संशोधित 2020 के तहत तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही के भागी होंगे।
 

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