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 दुर्ग : बंदी मृत्यु मामले में दावा आपत्ति 22 जुलाई तक

दुर्ग 14 जुलाई : केन्द्रीय जेल दुर्ग में दण्डित बंदी शिवाकर उर्फ शिवा योगी पिता करणनाथ द्वारा 20 जून को जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल दुर्ग में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के संबंध में दण्डाधिकारी जांच की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व दुर्ग शहर श्री खेमलाल वर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उनके द्धारा बंदी की मृत्यु के संबंध में जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी के द्वारा जांच बिन्दु निर्धारित किए गए है।
 
इनमें क्या दण्डित बंदी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था, क्या बंदी को समय पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, बंदी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, बंदी की मृत्यु के लिए क्या इस घटना को टाला जा सकता था, दण्डित बंदी की मृत्यु के लिए जेल अधिकारी/कर्मचारी तो जिम्मेदार नहीं है। इन बिन्दुओं के आधार पर जांच की जाएगी। आम जनता या घटना के संबंध में यदि कोई व्यक्ति जानकारी रखता हो तो स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से साक्ष्य/दावा 22 जुलाई तक प्रस्तुत कर सकते है।

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