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 पी.एम. किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग एवं आधार सीडिंग कराना अनिवार्य
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
 
हाशिम खान 

सूरजपुर : भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत अधिक से अधिक पात्र एवं वास्तविक किसानों को योजना में पंजीयन किया जाना है, साथ ही योजनान्तर्गत लंबित ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग एवं आधार सीडिंग के कार्यों को 12 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक विशेष ग्राम शिविर आयोजन कर शत् प्रतिशत पूर्ति किया जाना है। ताकि आगामी किस्त का लाभ कृषकों को मिल सकें। इस हेतु आगामी 16 वीं किस्त जारी होने के पूर्व योजना में पंजीकृत ऐसे समस्त किसान जिनका ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग एवं आधार सीडिंग लंबित है उनका समय सीमा में ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग एवं आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है।
 
ई-केवाईसी पूर्ण होने के उपरांत ही पंजीकृत किसानों को किस्त जारी की जावेगी। जिले में कुल 356 किसानों का ई-केवाईसी लंबित, जिसमें भैयाथान 64, ओड़गी 15, प्रतापपुर 46, प्रेमनगर 13, रामानुजनगर 87 एवं सूरजपुर में 100 एवं लैंड सीडिंग 441 एवं आधार सीडिंग 3708 किसान शामिल है, जिसकी सूची मैदानी कृषि अधिकारियों एवं जिले के समस्त लोक सेवा केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई है।
 
कलेक्टर रोहित व्यास एवं उप संचालक कृषि सूरजपुर द्वारा किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे तत्काल अपने क्षेत्रीय कृषि अधिकारी एवं नजदीकी लोक सेवा केन्द्र से सम्पर्क कर ई-केवाईसी पूर्ण करा सकते है, अथवा किसान स्वंय भी दिये गये लिंक के माध्यम से ओ.टी.पी. आधारित ई-केवाईसी पूर्ण कर सकते है। इस हेतु ग्रामवार समाधान शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है, हितग्राही संबंधित बैंक में सम्पर्क कर आधार सीडिंग, डी.बी.टी. सक्रिय कराने हेतु आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति, आवेदन के साथ बैंक में जमा कर अथवा नजदीकी पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आधार आधारित भुगतान हेतु नवीन खाता चालू कर सकते है।
 
ऐसे हितग्राही जिनके पंजीयन में भूमि विवरण नहीं है, वे अपने सभी दस्तावेज के साथ कृषि अधिकारी के पास आधार कार्ड एवं बी-1 की छायाप्रति जमा कर पूर्ण करा सकते है। ऐसे किसान जो वर्तमान में स्वयं अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से योजना में नवीन पंजीयन करा रहे है, सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय कृषि अधिकारी या विकास खण्ड कृषि कार्यालय में जमा करें, जिससे की समयावधि मे सत्यापन कार्य पूरा किया जा सकें। ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा ई-केवाईसी अथवा लैंड सीडिंग एवं आधार सीडिंग अपूर्ण होने की स्थिति में 16वीं किस्त की राशि का भुगतान नहीं हो पायेगा

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