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बेमेतरा : सिनेमा हॉल खोले जाने के संबंध मे दिशा निर्देश जारी

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोसकर संदीपान ने एक आदेश जारी कर जिले मे नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रकार के सिनेमा गृह/हॉल अपनी 100 प्रतिशत क्षमता के अनुरुप कोविड नियमों का पालन करते हुए संचालित किया जा सकता है। सामुहिक समारोह (विवाह आदि)/कार्यक्रम/आयोजन खुले मैदान मे अपनी 100 प्रतिशत क्षमता के अनुसार किये जा सकते हैं।
 
बंद हॉल/भवन मे सामुहिक समारोह/कार्यक्रम अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत अनुसार कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए आयोजित कर सकते हैं। उपर्युक्त छुट भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी गाईडलाईन के परिपालन मे इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का पालन अनिवार्य रुप से करना होगा।
 

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