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बलरामपुर 11 मई : बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर तहसील में खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों में लगातार बढ़े हुये कीमतों में खाद्य पदार्थ एवं पान मसाला विक्रय होने की सूचना खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को मिल रही थी, जिस पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिकारी श्री नितेश कुमार मिश्रा द्वारा राजपुर के दुकानांे का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की गई।
निरीक्षण के दौरान निशांत एजेंसी, विकास किराना, निहारिका स्टोर्स, बंटी किराना दुकान में बिना बिल व्हाउचर के लगभग 20 हजार रूपये का पान मसाला जब्त किया गया, साथ ही कृष्णा जनरल स्टोर्स को बिना लायसेंस के दुकान का संचालन करते पाये जाने पर सील कर दिया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिकारी श्री मिश्रा ने कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम हेतु सभी दुकानदारों को समझाईस दी कि दुकान के सामने ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुये सामग्री विक्रय करें। - बलरामपुर 11 मई : कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये भारत सरकार द्वारा लाॅकडाउन किया गया है। कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु लाॅकडाउन के दौरान आपातकालीन चिकित्सा सेवा अथवा अन्य अत्यावश्यक कार्यों हेतु जिले अथवा राज्य से बाहर जाने हेतु शासन द्वारा ई-पास बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त कार्य के संपादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। अपर कलेक्टर श्री विजय कुजूर उक्त कार्य हेतु नोडल अधिकारी होंगे तथा सहायक के रूप में स्टेनो टायपिस्ट श्री अफजल अंसारी, ई-डीएम(चिप्स) श्री देवेश्वर कश्यप, ई-टीडीएम(चिप्स) श्री तपेश्वर यादव, डाटा एन्ट्री आॅपरेटर श्री रबिश कुमार दीप तथा टेक्निकल मैनेजर एनआईसी श्री त्रिभुवन कुमार देवांगन होंगे।
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बलरामपुर 09 मई : विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम राधाकृष्णनगर में बाल विवाह की पूरी तैयारी हो गई थी। जिला बाल संरक्षण के आदेश से ग्राम में पहुंचे चाईल्ड लाइन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग व पुलिस के अधिकारियों के सयुक्त टीम ने नाबालिक की शादी रूकवा दी। मामला बलरामपुर विकासखंड के ग्राम कमलपुर का है, स्थानीय चाईल्ड लाइन को सूचना मिली कि ग्राम कमलपुर, थाना रामानुजगंज के श्री प्रभास मण्डल द्वारा अपनी पुत्री 17 वर्ष 10 माह की नाबालिक लड़की का विवाह ग्राम राधाकृष्णनगर में अपने रिस्तेदार के यहां लाकर गांव के एक लड़के से कराया जा रहा था।
जिसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल महिला बाल विकास अधिकारी, चाईल्ड लाइन बलरामपुर टीम, पुलिस चौकी गणेश मोड़ के चौकी प्रभारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन सहित संयुक्त टीम बनाकर विवाह स्थान ग्राम राधाकृष्णनगर बालिका के रिस्तेदार के यहां जाकर बाल विवाह को रोका गया। टीम द्वारा बालिका के परिजनां को समझाईश दी गई कि बालिका का बाल विवाह कानूनन रूप से अपराध है, 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालिका का विवाह करना अपराध की श्रेणी में आता है, विवाह में शामिल पंडित, बाजा वाले, टेंट वाले, बाराती, घराती सहित पूरे नाते-रिश्तेदार को सजा हो सकती है। कम उम्र में विवाह होने पर लड़की को शारीरिक तथा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समझाईश उपरांत बालिका के पिता द्वारा गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन एवं ग्रामिणों की उपस्थिति में लिखित में इकरारनामा दिया गया, कि बेटी की शादी को स्थगित कर दिया गया है, 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही वह अपनी बेटी का विवाह करेगा। -
बलरामपुर 09 मई : प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विभिन्न राज्यों के ऐसे श्रमिक जो छत्तीसगढ़ से होकर अपने राज्यों में जा रहे हैं, उनके लिए भोजन-पानी की व्यवस्था के साथ ही उन्हें राज्य की सीमा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिये हैं। जिसके तहत् कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को अपने-अपने अनुभाग में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों से जिले से होकर गुजरने वाले श्रमिकों हेतु भोजन-पानी की व्यवस्था के साथ कुछ बसों, ट्रकों की व्यवस्था कर उचित स्थान अथवा आवा-जाही के प्रमुख मार्गों पर रखने के निर्देश दिये हैं। जिससे छत्तीसगढ़ के दूसरी तरफ के आने वाले श्रमिकों को उनके राज्य की सीमा तक पहुंचाया जा सके।
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अपना प्रदेश मूल निवास जाने हेतु करें ऑनलाईन पंजीयन
बलरामपुर 09 मई : कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण के कारण देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। जिससे रोजगार की तलाश में निकले श्रमिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अन्य प्रदेशों के श्रमिकों या अन्य व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में किन्हीं कारणों से फंसे हुए हैं और वे अपना प्रदेश मूल निवास जाना चाहते हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से ऑनलाईन पंजीयन प्रारंभ किया गया है। श्रम पदाधिकारी जिला बलरामपुर-रामानुजगंज ने जानकारी दी है कि ऐसे व्यक्ति अपनी मूल जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, उम्र, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर, मूल निवास का पूर्ण पता, एवं वर्तमान निवास का पूर्ण पता के साथ कार्यालय कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज में आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी हेतु जिले के श्रमिक हेल्प लाईन नम्बर 99261-68168, 99265-56090 पर सम्पर्क कर सकते हैं। -
बलरामपुर 08 मई : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति के तहत् जिले के समस्त क्षेत्रों को लाॅकडाउन किया गया है। लाॅकडाउन की स्थिति में जिला स्तर पर कोरोना कन्ट्रोल रूम स्थापित की गई है, जिसका सम्पर्क नम्बर 07831-273012 एवं 07831-273177 है। कन्ट्रोल रूम में कोरोना महामारी से संबंधित सूचना या किसी भी व्यक्ति के द्वारा राशन, दवाई, स्वास्थ्य सुविधाएं अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता के संबंध में सम्पर्क किया जा सकता है।
उक्त कार्य के निर्वहन हेतु लगाये गये कर्मचारियों की ड्यूटी में आंशिक संशोधन की गई है। जिसमें प्रातः 08 बजे से शाम 04 बजे तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक ग्रेड-03 श्री अशोक पैंकरा एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग के भृत्य श्री संजय कुजूर, शाम 04 बजे से रात्रि 12 बजे तक मनरेगा के सहायक ग्रेड-03 श्री दिवाकर भगत, खाद्य विभाग के चैकीदार श्री जगजीवन राम तथा रात्रि 12 बजे से प्रातः 08 बजे तक कार्यालय उप संचालक पंचायत के ग्रहायक ग्रेड-03 श्री सुरेन्द्र पैकरा एवं जिला कार्यालय बलरामपुर के श्री बालमुकुन्द लकड़ा की ड्यूटी लगाई है। -
बलरामपुर 08 मई : इस माह मई 2020 में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन किये जाने के राज्य शासन के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा जिले में शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः तालाबंदी किये जाने के जारी किये गये हैं। पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर्स, दूग्ध दुकान, फल दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को छोड़कर साप्ताहिक हाट-बाजार एवं सभी प्रतिष्ठान, संस्थान को प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक खोलने की अनुमति नहीं होगी।
उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनिमय 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। - बलरामपुर 08 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा के निर्देश पर जिला आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध शराब विक्रय करने वालों पर छापामार कार्यवाही की जा रही है। जिला आबकारी विभाग द्वारा ग्राम सरनाडीह, बलरामपुर निवासी मुरली सिंह आत्मज परदुमन सिंह के पास से 10 बल्क लीटर हाथ भट्ठी शराब जब्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर जेल भेजा गया है।
- बलरामपुर 08 मई : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति के तहत् जिले के समस्त क्षेत्रों को लाॅकडाउन किया गया है। लाॅकडाउन की स्थिति में जिला स्तर पर कोरोना कन्ट्रोल रूम स्थापित की गई है, जिसका सम्पर्क नम्बर 07831-273012 एवं 07831-273177 है। कन्ट्रोल रूम में कोरोना महामारी से संबंधित सूचना या किसी भी व्यक्ति के द्वारा राशन, दवाई, स्वास्थ्य सुविधाएं अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता के संबंध में सम्पर्क किया जा सकता है। उक्त कार्य के निर्वहन हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें प्रातः 08 बजे से शाम 04 बजे तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक ग्रेड-03 श्री अशोक पैंकरा एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग के भृत्य श्री संजय कुजूर, शाम 04 बजे से रात्रि 12 बजे तक मनरेगा के सहायक ग्रेड-03 श्री दिवाकर भगत, खाद्य विभाग के चैकीदार श्री जगजीवन राम तथा रात्रि 12 बजे से प्रातः 08 बजे तक कार्यालय उप संचालक पंचायत के ग्रहायक ग्रेड-03 श्री सुरेन्द्र पैकरा एवं जिला कार्यालय बलरामपुर के श्री बालमुकुन्द लकड़ा की ड्यूटी लगाई है।
- बलरामपुर 08 मई : इस माह मई 2020 में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन किये जाने के राज्य शासन के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा जिले में शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः तालाबंदी किये जाने के जारी किये गये हैं। पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर्स, दूग्ध दुकान, फल दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को छोड़कर साप्ताहिक हाट-बाजार एवं सभी प्रतिष्ठान, संस्थान को प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक खोलने की अनुमति नहीं होगी। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनिमय 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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कृषकों द्वारा अब तक 199.़8 मेट्रिक टन रासायनिक खाद का उठाव
बलरामपुर 06 मई : कृषकों के लिए खरीफ वर्ष 2020 में 5577.6 मेट्रिक टन खाद का भण्डारण जिले के 28 समिति केन्द्रों में किया गया है। कृषकों के लिए आगामी खरीफ मौसम में खेतों में उपयोग करने हेतु रासायनिक खाद यूरिया 3050.8 मेट्रिक टन, डीएपी 1073.9 मेट्रिक टन, एस.एस.पी. 99.1 मेट्रिक टन, एम.ओ.पी. 7 मेट्रिक टन, इफ्को 1346.8 मेट्रिक टन का भण्डारण कर लिया गया है। जिले में अब तक कृषकों द्वारा 199.8 मेट्रिक टन रासायनिक खाद का उठाव किया जा चुका है।
विकासखण्ड बलरामपुर के सहकारी समिति बलरामपुर में 84.3 मेट्रिक टन यूरिया, तातापानी में 90.9 मेट्रिक टन यूरिया, 33.0 मेट्रिक टन डीएपी, 22.7 मेट्रिक टन एस.एस.पी., 25 मेट्रिक टन इफ्को, पस्ता में 31.9 मेट्रिक टन यूरिया, 10 मेट्रिक टन एस.एस.पी., 60.7 मेट्रिक टन इफ्को, कपिलदेवपुर में 120.6 मेट्रिक टन यूरिया, 128 मेट्रिक टन डीएपी रासायनिक खाद का भण्डारण किया गया है। विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के सहकारी समिति के भवंरमाल 167.9 मेट्रिक टन यूरिया, 5 मेट्रिक टन एस.एस.पी, 50 मेट्रिक टन इफ्को, त्रिकुण्डा में 192.3 मेट्रिक टन यूरिया, 15 मेट्रिक टन डीएपी, 1.5 मेट्रिक टन इफ्को, रामचन्द्रपुर में 109.4 मेट्रिक टन यूरिया, 2.5 मेट्रिक टन डीएपी, 15 मेट्रिक टन इफ्को, कामेश्वरनगर में 388.25 मेट्रिक टन यूरिया, 111 मेट्रिक टन डीएपी, 41 मेट्रिक टन इफ्को, विकासखण्ड राजपुर के सहकारी समिति राजपुर में 131.9 मेट्रिक टन यूरिया, 60 मेट्रिक टन डीएपी, 0.2 मेट्रिक टन एसएसपी, 84 मेट्रिक टन इफ्को, बरियों में 91.6 मेट्रिक टन यूरिया, 11.7 मेट्रिक टन डीएपी, धंधापुर में 175.6 मेट्रिक टन यूरिया, 113.6 मेट्रिक टन डीएपी, 57.1 मेट्रिक टन एसएसपी, 5 मेट्रिक टन एमओपी, 106.4 मेट्रिक टन इफ्को, गोपालपुर में 94 मेट्रिक टन यूरिया, 9.3 मेट्रिक टन डीएपी, 32.8 मेट्रिक टन इफ्को तथा सेवारी में 178.5 मेट्रिक टन यूरिया, 137.1 मेट्रिक टन डीएपी, 2 मेट्रिक टन एमओपी, 62 मेट्रिक टन इफ्को रासायनिक खाद का भण्डारण किया गया है। इसी प्रकार विकासखण्ड शंकरगढ़ के सहकारी समिति जमड़ी में 200.8 मेट्रिक टन यूरिया, 142 मेट्रिक टन डीएपी, 139 मेट्रिक टन इफ्को, भरतपुर 57.1 मेट्रिक टन यूरिया, 0.1 मेट्रिक टन डीएपी, 79 मेट्रिक टन इफ्को, डीपाडीह में 195 मेट्रिक टन यूरिया, 65.7 मेट्रिक टन डीएपी, 34.6 मेट्रिक टन इफ्को, रेहड़ा में 92.6 मेट्रिक टन यूरिया, 0.8 मेट्रिक टन डीएपी, 67.7 मेट्रिक टन इफ्को, विकासखण्ड कुसमी के सहकारी समिति कुसमी में 55.4 मेट्रिक टन यूरिया, 70 मेट्रिक टन डीएपी, 66 मेट्रिक टन इफ्को, सामरी में 20 मेट्रिक टन यूरिया, 30 मेट्रिक टन डीएपी, चांदो में 88.1 मेट्रिक टन यूरिया, 5 मेट्रिक टन डीएपी, 59 मेट्रिक टन इफ्को, भुलसीकला में 103.5 मेट्रिक टन यूरिया, 27.5 डीएपी, 2.5 मेट्रिक टन एसएसपी, 60 मेट्रिक टन इफ्को, विकासखण्ड वाड्रफनगर के सहकारी समिति विरेन्द्रनगर में 66.2 मेट्रिक टन यूरिया, 50 मेट्रिक टन इफ्को, वाड्रफनगर में 144.5 मेट्रिक टन यूरिया, 0.6 मेट्रिक टन डीएपी, 54 मेट्रिक टन इफ्को, बरतीकला में 4.9 मेट्रिक टन यूरिया, 31.9 मेट्रिक टन डीएपी, 100 मेट्रिक टन इफ्को, चलगली (डोंगरो) 110.7 मेट्रिक टन यूरिया, 21 मेट्रिक टन डीएपी, रामनगर में 10.3 मेट्रिक टन यूरिया, 4 मेट्रिक टन डीएपी, 64.2 इफ्को, रघुनाथनगर में 54.1 मेट्रिक डीएपी, 21 मेट्रिक टन इफ्को, तथा सहकारी समिति बलंगी में 44.8 मेट्रिक टन यूरिया, 1.6 मेट्रिक टन एसएसपी, 73.9 मेट्रिक टन इफ्को रासायनिक खाद का भण्डारण किया गया है।
कृषकों द्वारा विकासखण्ड बलरामपुर के सहकारी समितियों से 2.5 मेट्रिक टन, रामचन्द्रपुर के सहकारी समितियों से 56 मेट्रिक टन, राजपुर के सहकारी समितियों से 82.8 मेट्रिक टन, कुसमी के सहकारी समितियों से 58.5 मेट्रिक टन रासायनिक खाद का उठाव किया गया है। - बलरामपुर 04 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा जिले में स्थित समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफ.एल.1 (घघ) को 04 मई से प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक आगामी आदेश पर्यन्त तक संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यकर (आबकारी विभाग) के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुक्रम में ग्रीन, आरेंज एवं रेड जोन में 04 मई से मदिरा दुकान खोले जाने तथा नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त उपायों की पूर्ति मदिरा दुकानों पर सुनिश्चित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा जिले के समस्त विदेशी मदिरा दुकानों को खोलने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रशासन एवं ग्राहकों के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग एवं पर्सनल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कर शराब की बिक्री की जा रही है। - बलरामपुर 04 मई : नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है तथा अभी भी संक्रमण की स्थिति संभावित है। अतः कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144(1) की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए 17 मई 2020 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है, आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।
भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144(1) के तहत् बलरामपुर-रामानुजगंज जिला अंतर्गत सायं 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं मूवमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 17 मई 2020 रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश जो पहले आए तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। -
बलरामपुर 03 मई : कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण के कारण देश में सम्पूर्ण लाॅकडाउन लगाया गया है। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने कहा कि निकट भविष्य में लाॅकडाउन समाप्त होगी। लाॅकडाउन समाप्त होने पर समस्त शासकीय कार्यालयों में शासकीय कार्य प्रारंभ होंगे। शासकीय कार्य प्रारंभ होने से बड़ी संख्या में आम नागरिकों का कार्यालय में आवागमन प्रारंभ होगा। उन्होंने आवागमन प्रारंभ होने के पूर्व ही आमजनो, अधिकारी-कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से जिले में संचालित जिला कार्यालय, सभी तहसील कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, सभी जनपद कार्यालय, समस्त ग्राम पंचायत कार्यालय एवं अन्य मैदानी कार्यालयों को आगामी एक सप्ताह के भीतर सेनेटाइज करने की निर्देश दिये है।
इसके साथ ही साथ उन्होने कार्यालयों की नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था की सुनिश्चित करने, प्रत्येक कार्यालय का रंग-रोगन, कार्यालयों में हाथ धोने के लिए हैण्डवाॅश इत्यादि की व्यवस्था करने, अनुपयोगी सामाग्री का राइट आॅफ करने और अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये है। ताकि कोरोना महामारी के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकें। उन्होने संबंधित अधिकारियों को संबंधित कार्यो का पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने को कहा है। -
स्वच्छ्ता और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए होंगे कार्य:- कलेक्टर
बलरामपुर-रामानुजगंज// छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरसके प्रसार में प्रभावी नियंत्रण के फलस्वरूप शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों में कामकाज शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर कार्यालयों में सेनेटाइजेशन तथा कोरोना से बचाव के सभी उपाए सुनिश्चित करने को कहा गया है। शासन के मंशानुरूप कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने कार्यालयों में कार्य संचालन के पूर्व सेनेटाइजेशन करने तथा सुरक्षा संबंधी उपायों को सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए थे। जिला तथा अनुभाग स्तर के कार्यालयों में सेनेटाइजेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया है ।कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने जानकारी दी है कि जिले के सभी शासकीय कार्यलयों को खोलने का निर्णय लिया गया है । संबंधित कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख के साथ राजपत्रित अधिकारी तथा 33 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्य का संपादन करेंगे ।सभी कार्यालयों में सेनेटाइजेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और आगे भी कोरोना से बचाव के सभी मानकों का पालन किया जाएगा । व्यापक स्तर पर शत-प्रतिशत सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कार्यालयों में स्वच्छ्ता का विशेष ध्यान रखने तथा हाथ धोने की व्यवस्था करने को कहा है। कार्यालयों में सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन किया जाएगा। कार्यालय प्रमुख कोरोना से बचाव के नियमों के आधार पर ही कार्ययोजना बनाएं तथा उचित प्रबंधन करें। उन्होंने बताया कि आगामी आदेश तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी बाधित रहेगी। उन्होंने नागरिको को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारा जिला ग्रीन ज़ोन में जरूर है लेकिन इसका यह अर्थ कतई नही है कि हमे कोरोना से बचाव के उपायों को न अपनाएं । शासन ने नागरिक हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों में कुछ शिथिलता प्रदान की है । उन्होने अपील की है कि लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले , यदि आवश्यक हो तो मास्क पहनकर कर ही निकलें।जरूरत पड़ने पर ही शासकीय कार्यालयों में जाएं तथा सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करें। - सीमावर्ती राज्य से बाहरी व्यक्तियों के आने पर तत्काल सूचना देंबलरामपुर: नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति के तहत् जिले समस्त क्षेत्र को लाॅक डाउन किया गया है। जिले के सीमावर्ती राज्य झारखण्ड के गढ़वा जिले में कोरोना पाॅजीटिव के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्र में सतत् निगरानी करने के निर्देश दिये हैं।डिप्टी कलेक्टर श्री विवेक चन्द्रा, तहसीलदार बलरामपुर श्री शबाब खान व गणेश मोड़ के चैकी प्रभारी ने कन्हर नदी से लगे सीमावर्ती गांव पिपराही, रामनगर, सागरपुर, के धरणीधर, मुटकी (सागरपुर), एडकेटोला घाट पहुंचकर गांव के सरपंच, पंच व ग्रामीणजनों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि झारखण्ड राज्य के गढ़वा जिले में कोरोना पाॅजीटिव के मामले लगातार बढ़ते जा रहें हैं। अतः आप लोग अपने गांव में झारखण्ड राज्य के किसी भी व्यक्ति को आने न दें और न ही किसी को यहां से झारखण्ड राज्य जाने दें। डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदार ने ग्रामीणजनों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए सभी आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा। साथ ही कोई भी बाहरी व्यक्ति सीमावर्ती राज्य से चोरी छिपे आता है तो इसकी सूचना तत्काल अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, स्थानीय थाना प्रभारी अथवा जिला कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम नम्बर 07831-273012 एवं 07831-273177 पर देने को कहा।
- बलरामपुर : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा लाॅकडाउन किया गया है। कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु समुदाय स्तर पर सक्रिय निगरानी कर मरीज की त्वरित पहचान व उपचार किया जाना अत्यावश्यक है। आगामी कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में गये व्यक्तियों/श्रमिकों के वापस अपने निवास जिले में आने की संभावना है।मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन निर्देशन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिला से अन्य राज्य में गये व्यक्तियों/श्रमिकों के संबंध में कार्ययोजना बनाने एवं उसके क्रियान्वयन हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीष एस. को नोडल अधिकारी तथा डिप्टी कलेक्टर श्री विवेक चन्द्रा, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग श्री लावण्यपुष्प परगनिहा, सहायक संचालक स्किल डेव्हलपमेंट श्री संजय द्विवेदी, श्रम पदाधिकारी श्री नितेश विश्वकर्मा, ए.डी.पी.ओ. आरएमएसए श्री विनोद गुप्ता एवं परिवहन उप निरीक्षक श्री संतोष कुमार राठौर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
- बलरामपुर : छत्तीसगढ़ी में बारी शब्द सुनते ही आंखों के सामने घर से लगा साग-सब्जी का छोटा सा बगीचा नजर आता है। बारी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनजीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है, जहां लोग अपने पसंद की साग-सब्जियां उगाते हैं।ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने तथा आजीविका से जोड़ने के लिए राज्य शासन द्वारा सुराजी गाँव योजनान्तर्गत बारी को वृहद रूप में पुनर्जीवित करने का सफल प्रयास जारी है। ऐसा ही सफल प्रयास विकासखण्ड राजपुर के ग्राम परसागुड़ी आदर्श गोठान स्थित बारी में साकार होता दिख रहा है। स्थानीय स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बारी में उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रयोग कर सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। महिलाएं टमाटर, भिंडी, लौकी, करेला, पपीता, मशरूम, स्वीटकॉर्न की खेती कर रहीं हैं। टमाटर और मशरूम की अच्छी पैदावार ने महिलाओं के चेहरों में मुस्कान बिखेर दी है। समूह की महिलाएं अब तक 10 हजार 400 रूपये के टमाटर तथा 13 हजार 200 रूपये के मशरूम विक्रय कर चुकी हैं। प्रशासन के प्रारंभिक सहयोग और महिलाओं की इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि बारी में सब्जियों की अच्छी पैदावार हो रही है। टमाटर की खेती से जुड़ी तारा महिला समूह की अध्यक्ष श्रीमती दशमेत बताती हैं कि हमें सबसे पहले प्रशासन के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण में ड्रिप पद्धति द्वारा सिंचाई तथा इसके फायदे की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्नत् कृषि तकनीक का हमें अच्छा लाभ मिला है जिसका परिणाम सामने है। हमने उन्नत कृषि तकनीकी का प्रयोग कर 520 किलोग्राम टमाटर का उत्पादन किया। जिसका विक्रय कर हमें 10 हजार 400 रूपये का लाभ प्राप्त हुआ। खेतों में हमने गोठान में तैयार खाद का प्रयोग किया जिससे सब्जियों की गुणवत्ता तथा भूमि की उर्वरकता भी बनी हुई है।इसी प्रकार मशरूम उत्पादन कर रही लक्ष्मी स्व सहायता समूह की श्रीमती लीलावती और श्रीमती फूलमनिया बताती है हमें मशरूम की खेती के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन प्रशासन द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण एवं सहयोग से हमने इसे प्रारम्भ कर सफलता प्राप्त की है। हमारे द्वारा 66 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन किया गया, जिसे बाजार में विक्रय कर 13 हजार 200 रूपये की आय प्राप्त की। ये एक पड़ाव है, हम आगे भी मशरूम की खेती करेंगे क्योंकि इससे अच्छी आय प्राप्त होती है। बारी विकास के कार्यों में संलग्न समूह की महिलाएं बताती है इससे न केवल अच्छी आय और रोजगार प्राप्त हुआ है बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। उन्नत बारी समावेशी विकास का एक अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी तथा पारंपरिक व्यवस्थाओं को आजीविका से जोड़ने के शासन दृष्टिकोण से नए बदलाव की बयार आई है।समाचार क्रमांक 311/2020/फोटो 01
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बलरामपुर-रामानुजगंज//कोरोना वायरस के प्रभाव तथा जारी लॉक डाउन से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों से दूर है तथा वापस नही आ पा रहे है। ऐसी ही स्थिति बलरामपुर के राजपुर विकासखण्ड में बिलासपुर से आए सपेरा परिवारों की थी जो आजीविका की तलाश यहां पहुंचे थे ।
लॉकडाउन के कारण इनका काम बंद है, ऐसे में इन परिवारों ने घर जाने की इच्छा प्रशासन को बताई । कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने इन परिवारों की स्थिति को देखते हुए इन्हें सकुशल उनके घर पहुंचाने का निर्णय लिया। सपेरों के परिवारों के 84 सदस्यों स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत बस द्वारा उनके घर के लिये रवाना किया गया ।
छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय के लोग घूम-घूमकर सांप का खेल दिखाकर जीविकोपार्जन करते है। आजीविका की तलाश में सपेरों का परिवार राजपुर विकासखंड में रुककर आसपास के क्षेत्रों में घूम-घूमकर अपना कार्य कर रहा था। इसी दौरान कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के कारण इनके सामने जीवनयापन का महत्वपूर्ण संकट खड़ा हो गया । इसकी जानकारी मिलते ही कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने इन परिवारों को तत्काल राशन तथा अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध करवाई।
इनकी हर जरूरत का ध्यान रखा गया तथा परिवारों के छोटे बच्चों के लिए चलित स्कूल की व्यवस्था की गई थी जहां बच्चों को पढ़ाने के साथ ही उनका मनोरंजन तथा कोरोना से बचाव की जानकारी भी दी जाती थी। इनके लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी की गई थी ।
पहले लॉकडाउन के बाद जब इसकी अवधि पुनः बढ़ायी गई तब इन परिवारों के लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे इन्होंने घर जाने का निर्णय लिया और प्रशासन को इस संबंध में सूचना दी।कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने मामले की सवेंदनशीलता को देखते हुए इन्हें सकुशल घर पहुंचाने का निर्णय लेते हुए अधिकारियों सभी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इन परिवारों का स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा परीक्षण कर गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इनको रास्ते मे खाने के लिए अतिरिक्त खाद्य सामग्रियां भी दी गई। इन परिवारों के प्रमुख सदस्यों ने प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए कहा कि हमें यहां कोई दिक्कत नहीं हो रही थी तथा हमारा पूरा ख्याल रखा जा रहा था । हमे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई लेकिन घर तो जाना था इसलिए हमने प्रशासन से गुहार लगाई। कलेक्टर सर ने हमें विश्वास दिलाया कि हमारे घर जाने की व्यवस्था जल्द की जाएगी । अब जब हम घर जा रहे है उनका हृदय से आभार, जिनके पहल पर यह संभव हो पाया है।
- बलरामपुर : जिले के समस्त मदिरा की दुकानें 03 मई 2020 तक के लिए बंद रहेंगी। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 अप्रैल से 03 मई 2020 तक जिले के समस्त देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें और जिले में स्थित देशी मदिरा के मद्य भंडारगारों को बंद करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने नोवेल कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए दुकानों को बंद रखने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर ने जिले की पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
- बलरामपुर : कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में वार्ड/मोहल्ला वार जागरूकता दल का गठन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि कोरोना जागरूकता दल में ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड/मोहल्ले के अलग-अलग घरों के पांच लोगों को शामिल करें तथा इन्हें संबंधित अनुविभागीय अधिकारी रा0, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तथा थाना प्रभारी का सम्पर्क नम्बर प्रदान करें। इन प्रत्येक सदस्य का कार्य गांव में बाहरी व्यक्तियों को आने से रोकना, बाहरी व्यक्ति के आने पर तत्काल सूचना देना, सामाजिक/शारीरिक दूरी को लागू करना और होम क्वारंटाईन व्यक्तियों की निगरानी करना आदि कार्य होगा। इससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी।
- आवर्ती चराई क्षेत्र विकास योजना के निर्माण कार्य में लायें तेजी: कलेक्टरबलरामपुर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत आवर्ती चराई क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये गोठान, डबरी एवं कूप निर्माण तथा वृक्षारोपण हेतु वन एवं उद्यान विभाग द्वारा तैयार किये गये पौधों की प्रजातिवार जानकारी कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने ली एवं समय-सीमा के भीतर निर्माण कार्यों को पूर्ण करने तथा वृहद वृक्षारोपण हेतु पौध तैयार करने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये।संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित मनरेगा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने आवर्ती चराई विकास योजनान्तर्गत वन विभाग को स्वीकृत गोठान निर्माण की रेंजवार समीक्षा की। कलेक्टर ने आवर्ती चराई योजनान्तर्गत गोठानों के निर्माण हेतु स्थल का चयन गांव के नजदीक, जहां पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, ऐसी जगह को चयनित कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करते हुये समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये तथा सुरक्षा के सभी उपाय कर निर्माण कार्य में अधिक से अधिक मजदूरों को लगाने तथा समय पर मजदूरी का भुगतान करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों से वनोपज संग्रहण के संबंध में जानकारी ली।उन्होंने वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जाकर वनोपज संग्रहण हेतु बनाये गये समिति व समूह से सम्पर्क कर उन्हें अधिक से अधिक वनोपज संग्रहण हेतु प्रोत्साहित करें। कलेक्टर ने नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी योजनान्तर्गत सभी विकासखण्डों में चल रहे नाला ट्रीटमेंट के कार्य को नाला के उद्गम से संगम तक पूर्ण करने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने मनरेगा के अन्तर्गत पौधरोपण हेतु वन एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा नर्सरी में तैयार किये गये पौधों की नर्सरीवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी विभाग को 17 लाख फलदार पौधे एवं वन विभाग को 8 लाख 50 हजार छायादार एवं फलदार पौधे तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। कलेक्टर ने बैठक में नर्सरीवार तैयार किये गये पौध की समीक्षा की और उद्यान विभाग के अधिकारी से मुनगा एवं पपीता के पौधे शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि सीमावर्ती राज्य झारखण्ड के गढ़वा जिले में कोरोना संक्रमण मरीज मिले हैं, अतः अपने सूचना तंत्र में किसी भी प्रकार की चुक नहीं होनी चाहिए। कन्हर से लगे सरहदी क्षेत्र तथा प्रत्येक बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना शीघ्र कन्ट्रोल रूम को दें, जिससे तत्काल कार्यवाही की जा सके।बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हरीष एस0, वनमण्डलाधिकारी श्री प्रणय मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी वन श्री के0एस0 खुटिया, श्री आर0बी0पटेल, सहायक परियोजना अधिकारी(मनरेगा) डाॅ0 के0एम0पाठक, सर्व वन परिक्षेत्राधिकारी, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहित जनपद एवं वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।
- बलरामपुर : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु फिजीकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। लाॅकडाउन के दौरान जिले के अंतर्गत मरीजों को चिकित्सा कारणों से आने-जाने हेतु प्रशासन द्वारा वाहन पास प्रदाय किया जा रहा है, जिनमें एम्बुलेंस अथवा निजी वाहन शामिल हैं। जिनके द्वारा मरीजों के उपचार उपरांत वापसी होने पर स्थानीय प्रशासन एवं जिला चिकित्सा अधिकारी को सूचना दिया जाना अनिवार्य है।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने इन्सीडेंट कमान्डर/सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया है कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के साथ-साथ आस-पास के जिलों के सभी एम्बुलेंस संचालकों को सूचित करें कि भविष्य में प्रत्येक ऐसे बाहर से लाये गये मरीजों की यथासंभव अग्रिम अनुमति एवं जिले में पहुंचने के एक घण्टे के भीतर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/जिला चिकित्सालय/पुलिस थाना अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को लिखित सूचना दी जावे। उक्त संबंध में एम्बुलेंस अथवा निजी वाहन संचालकों द्वारा किसी भी प्रकार की उल्लंघन की दशा में उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावे।
- बलरामपुर : लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के निर्देशों के पालन में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने पर संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सरगुजा द्वारा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धरमी के प्रभारी प्रधान पाठक श्री तरूण कुमार, शिक्षक (एल0बी0) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा कार्यालय रामानुजगंज नियत किया गया है। निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आवश्यक सावधानियां जनहित में जारीबलरामपुर : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव तथा इस दौरान लू तथा भीषण गर्मी से बचाव के लिए राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जनहित में लोगों की जानकारी के लिए “क्या करें और क्या न करें” जारी किए गए है।आपदा प्रबंधन के जारी सुझाव और सावधानियों के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, लू और भीषण गर्मी से बचने के लिए लोगों को सुझाव दिए गए हैं कि वे घर पर रहे और रेडियो सुनें, टीवी देखें, स्थानीय मौसम और कोविड-19 स्थिति पर अद्यतन परामर्श के लिए समाचार पत्र पढ़ें। जितना हो सके पर्याप्त पानी पिएं, भले ही प्यास न लगी हो। मिर्गी, हृदय, गुर्दे या लीवर से संभवित रोग वाले जो सरल प्रतिबंदित आहार लेते हो तरल पदार्थ लेने से पहले डाॅक्टर से परामर्श ले। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें। ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन) घोल, घर का बना पेय लस्सी, (तोरानी, चावल) का पानी, नींबू का पानी, छाछ आदि का उपयोग करें। बाहर जाने से बचें, यदि बाहर जाना आवश्यक है, तो अपने सिर पर (कपड़े-टोपी, या छाता) और चेहरे को कवर करें। जहां तक संभव हो किसी भी सतह को छूने से बचें। अन्य व्यक्तियों से कम से कम एक मीटर की दूरी पर शारीरिक दूरी बनाए रखें। साबुन और पानी से बार-बार और ठीक से हाथ धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग तौलिये रखे। इन तौलियों को नियमित रूप से धोएं।इसी प्रकार जितना हो सके घर के अंदर रहें। अपने घर को ठंडा रखें। धूप से बचाव के लिए पर्दे, शटर का उपयोग करें। निचली मंजिलों पर बने रहने का प्रयास करें। पंखों का उपयोग करें, कपड़ों को नम करें और अधिक गर्मी में ठंडे पानी में ही स्नान करें। यदि आप बीमार महसूस करते हैं-उच्च बुखार/लगातार सिरदर्द/चक्कर आना/ मतली या भटकाव/लगातार खांसी/संास की तकलीफ है तो तुरंत डाॅक्टर को दिखाएं। जानवरों को भी छाया मंे रखें और उन्हें पीने के लिए भरपूर पानी दें।लाॅकडाउन के दौरान बाहर न जाएं। यदि आपको आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है तो दिन के ठंडे घंटों के दौरान अपनी सारणी निर्धारित करने का प्रयास करें। अत्यधिक गर्मी के घंटों के दौरान बाहर जाने से बचें, विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच नंगे पैर या बिना चेहरे को ढके और बिना सिर ढककर बाहर न जाएं। व्यस्थतम समय (दोपहर) के दौरान खाना पकाने से बचें, खाना पकाने वाले क्षेत्रों (रसोई घरों) में दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखें, जिससे पर्याप्त रूप से हवा आ सके। शराब, चाय, काॅफी और कार्बोनेटेड पेय, पीने से बचें जो शरीर को निर्जलित करते हैं। उच्च प्रोटीन, मसालेदार और तैलीय भोजन खाने से बचें, बासी खाना न खाएं। बिना हाथ धोएं अपनी आंखों, नाक और मुंह को न छुंए, जो लोग बीमार हैं उनके साथ नजदीकी संपर्क से बचें। बीमार होने पर बाहार धूप में न जाएं, घर पर रहें।नियोक्ता और श्रमिक को सलाह दी गई है कि कार्यस्थल पर स्वच्छ और ठंडा पेयजल प्रदान करें। श्रमिकों को सीधे धूप से बचने के लिए सावधानी बरतें। यदि उन्हें खुले में काम करना पड़ता है, जैसे कि (कृषि मजदूर, मनरेगा मजदूर आदि) तो सुनिश्चित करें कि वे हर समय अपना सिर और चेहरा ढकें रहें। दिन के समय निर्धारित समय सारणी निश्चित करें, खुले में काम करने के लिए विश्राम गृह की अवधि और सीमा बढ़ाएं। गर्भवती महिलाओं या कामगारों की चिकित्सीय स्थिति पर विशेष ध्यान दें। सभी कार्यकर्ता चेहरे को ढककर रखे। एक-दूसरों से 1 से 1.5 मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखें और हाथ की सफाई का अभ्यास करवाएं। बार-बार हाथ धोने के लिए साबुन और पानी दें, अपने हाथों को धोएं बिना चेहरे को छूने से पहले सावधानी बरतने के निर्देश दें। दोपहर/रात के खाने के समय इस तरह से प्रावधान करें कि दो व्यक्तियों के बीच 1 से 1.5 मीटर की दूरी हो। स्वच्छता कर्मचारियों को अपने हाथों को ढंकना चाहिए, मास्क और दस्ताने पहनना चाहिए। दस्ताने पहनने के बाद मास्क को नहीं छूना चाहिए। उन्हें अपने हाथों को अच्छी तरह और बार-बार धोना चाहिए। हमेंशा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यदि कोई बीमार है तो उसे ड्यूटी पर्यवेक्षक को सूचित किया जाना चाहिए।इसी तरह नियोक्ता और श्रमिकों को “क्या नहीं करें” के तहत सलाह दी गई है कि कार्यस्थल पर धूम्रपान या तम्बाखू न ही थूके और न ही चबाएं। एक-दूसरे से हाथ न मिलाएं या एक-दूसरों को गले न लगाएं। अपने चेहरे को विशेष रूप से आंखों, नाक और मुंह को न छुएं। जो लोग बीमार है उनके निकट संपर्क से बचें, बीमार होने पर काम पर न जाएं। घर पर ही रहें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पुलिस और यातायात पुलिस कार्मिकों को सलाह दी गई है कि दिन में ड्यूटी पर रहते हुए ठंड वाली जैकेट पहनंे। अपने से कुछ दूरी पर लोगों/वाहनों को रोकें। आपके द्वारा जांचे जा रहे दस्तावेजों को न छुएं, जहां तक संभव हो किसी भी सतह को छूने से बचें, जहां तक संभव हो अपना हाथ नियमित और अच्छी तरह से धोंए, यदि साबुन, पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। अपने चेहरे को अनचाहे हाथों से नहीं छुएं, हर समय फेस मास्क पहनें, उन्हें समय-समय पर बदलें और उपयोग किए गए मास्क को सुरक्षित रूप से फेकें। पर्याप्त पानी पीएं, जितनी बार संभव हो पानी पीएं, भले ही प्यास न लगी हो। सुरक्षात्मक साधनों का उपयोग करें, छाया में रहने का प्रयास करें, धूप का चश्मा और सनस्क्रीन का प्रयोग करें। जहां तक संभव हो युवा कर्मियों को यातायात ड्यूटी पर रखा जाना चाहिए। जब आप काम के बाद घर जाते है, तो स्नान करें और अपने इस्तेमाल किए कपड़ों को अच्छी तरह से धोएं।आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सलाह दी गई है कि जितना हो सके घर के अंदर रहें, पार्क, बाजारों और धार्मिक स्थानों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं, अपने घर को ठंडा रखें। पर्दें और पंखे या कूलर का उपयोग करें, नियमित रूप से हाथ धाने से खासकर भोजन करने से पहले स्वच्छता बनाए रखें। यदि आम बीमार महसूस करते हैं और निम्न में से किसी एक का अनुभव करते हैं, तो तुरंत डाॅक्टर को बुलाएं, उच्च शरीर का तापमान, शरीर में दर्द लगे, सिर दर्द, चक्कर आना, मतली या भटकाव लगना, सांस की तकलीफ होना, असामान्य रूप से भूख लगना। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक की देखरेख कर रहे हैं तो नियमित रूप से हाथ धोने से उनकी मदद करें, समय पर भोजन और पानी का सेवन सुनिश्चित करें, उनके पास जाते समय अपनी नाक और मुंह ढकने के लिए फेस कवर का इस्तेमाल करें, यदि आप बुखार/खांसी/सांस/ लेने जैसे चीजों से पीड़ित है, तो आपको वरिष्ठ नागरिक के पास नहीं जाना चाहिए। उस दौरान किसी और को उसके पास जाने के लिए कहे वो भी पूरी सावधानी के साथ।