ब्रेकिंग न्यूज़

 कोरोना : देश में Lockdown 3.0 का आज से आगाज़

नई दिल्ली : कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने दो और हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया था। यह अब तक लगाई गई राष्ट्रव्यापी बंदियों का तीसरा चरण है, जिसका आगाज सोमवार (4 मई, 2020) से हो गया। देश भर के कुछ हिस्से इस दौरान खुलेंगे पर कई जगह पाबंदियां भी रहेंगी, जबकि केंद्र/राज्य द्वारा चिह्नित कुछ इलाकों में कड़ी सख्ती रहेगी।

– हवाई यात्रा, रेल सफर, मेट्रो और रोड से अंतर्राज्यीय आवाजाही।

– हालांकि, दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों, मजदूरों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं और अन्य लोगों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। इनमें आम लोगों को यात्री की इजाजत नहीं है। साथ ही गृह मंत्रालय से जिन लोगों को मंजूरी मिलेगी, वे ही लॉकडाउन के दौरान उक्त हवाई, रेल और सड़क यात्रा कर सकेंगे।

– स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं मसलन ट्रेनिंग व कोचिंग सेंटर।

– हॉस्पिटैलिटी सेवाएं (होटल और रेस्त्रां आदि)।

– अधिक भीड़ भाड़ वाली जगहें। जैसे- सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स।

– सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य किस्म की गैदरिंग (भीड़ जुटना/जुटाना) भी मान्य नहीं होगी।

– धार्मिक और पूजा-पाठ वाले सार्वजनिक स्थान। मतलब- मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि।

– सरकारी आदेश के अनुसार, कोरोना के मद्देनजर जो जोन (रेड, ऑरेंज और ग्रीन) वर्गीकृत किए गए हैं, उन सभी में गैर-जरूरी चीजों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी।

– सभी जोन्स में 65 साल की उम्र से अधिक के लोगों को, गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। हालांकि, ये लोग बहुत जरूरी चीजों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरत पड़ने की स्थिति में बाहर जा सकेंगे।

– रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले अस्पतालों के ओपीडी और बाकी मेडिकल क्लीनिक चलेंगे। पर इस दौरान वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोरोना संबंधी ऐहतियाती कदमों का पालन करना होगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन्स में इन चीजों की अनुमति नहीं होगी।

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook