गैंगरेप और हत्या के दोषी 11 लोगों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं बिलकिस बानो...
एजेंसी
नई दिल्ली : याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी.बिलकिस बानो ने 2002 के गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के दोषी 11 लोगों की रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो ने दो याचिकाएं दाखिल की हैं. पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनोती दी गई है और सभी को तुरंत जेल भेजने की मांग की गई है. जबकि दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट के मई के आदेश पर पुनर्विचार याचिका है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी. बिलकिस ने कहा है कि इसके लिए उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र सरकार है. क्योंकि केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था.
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