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स्पाइसजेट की उड़ान को बंद करने की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तकनीकी खराबी की कई घटनाओं को लेकर स्पाइसजेट के उड़ान संचालन को रोकने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि विमान अधिनियम विमानन इंडस्ट्री के संबंध में मजबूत तंत्र प्रदान करता है और अदालत एक याचिका में किए गए आरोपों के आधार पर किसी एयरलाइन को देश में परिचालन से नहीं रोक सकती है।

एक वकील राहुल भारद्वाज की याचिका में यह भी जांच करने के लिए एक आयोग की मांग की गई थी कि स्पाइसजेट के संचालन को ठीक से प्रबंधित किया जा रहा है या नहीं। घरेलू उड़ान को लेकर स्पाइसजेट हाल ही में विभिन्न घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहा है। इस महीने की शुरुआत में DGCA ने एक चेतावनी नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि बजट वाहक अपनी सेवाओं को सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय स्थापित करने में विफल रहा है।


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