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 महासमुंद : अंतव्यवसायी की विभिन्न योजनाओं में मिलेगा ऋण, आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जुलाई

महासमुंद 13 जुलाई : अनुसूचित जन जाति वर्ग के युवाओ को स्वरोजगार हेतु वित्तीय ऋण सहायता एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलंबी बनाने का कार्य शासन के उद्देश्य अनुसार कराया जा रहा है। इस कार्य को जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है तथा इन वर्गों के बेरोजगार युवकों में व्यवसायिक मानसिकता विकसित करने, जागरूक बनाने के उद्देश्य से व्यवसाय स्थापना के पूर्व कौशल विकास के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।
 
अनुसूचित जाति, सफाई कामगार एवं अल्प संख्यक वर्ग के लोगों को स्वयं का रोजगार व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण हेतु पात्र इच्छुक हितग्राहियों से 25 जुलाई 2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य मिला है। इसके अंतर्गत स्माॅल बिजनेस योजना अंतर्गत 08 हितग्राहियों को एक-एक लाख रुपए का लघु व्यवसाय योजनान्तर्गत 08 हितग्राहियों को 02-02 लाख रुपए, माइक्रोक्रेडिट योजना के तहत 10 युनिट के लिए 30-30 हजार रुपए, महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 युनिट के स्थापना के लिए 30-30 हजार तथा महिला समृद्धि योजना के तहत 5 युनिट की स्थापना के लिए पात्र हितग्राहियों को 50-50 हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा।

आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, कलेक्ट्रेट परिसर महासमुंद से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे  स्थाई जाति प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं शपथ पत्र, नोड्यूज के लिए जमा करना आवश्यक होगा, । आवेदक जिले का मूल निवासी हो उम्र 18-50 वर्ष तक हो तथा आवेदक की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तीन लाख से अधिक न हो। वाहन के लिए वैद्य कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। टेªक्टर ट्राॅली हेतु आवेदक के नाम पर 5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है। जिसका बी-वन, नक्शा, खसरा, ऋण पुस्तिका जमा करना आवश्यक होगा।

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