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 महिलाओं पर लैंगिंक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
 
हाशिम खान 

सूरजपुर : आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी  महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉ. शशि तिर्की स्थानीय शिकायत समिति अध्यक्ष, श्रीमती बेनेदिता तिर्की उप संचालक समाज कल्याण विभाग, महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती इन्द्र कुमारी तिवारी एवं बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल सहित अन्य विभागों, कार्यालयों से सदस्य, अध्यक्ष उपस्थित रहें। महिला संरक्षण अधिकारी इन्द्र कुमारी तिवारी के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 से संबंधित धारा 04 आंतरिक शिकायत समिति और धारा 06 स्थानीय शिकायत समिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा प्रत्येक विभाग, कार्यालय आंतरिक शिकायत समिति गठित नहीं करते हैं तो विभाग के नियोक्ता, नियोजक के ऊपर अधिनियम कि धारा 26 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
 
 
जिसके अंतर्गत नियोक्ता को 50 हजार रुपये जुर्माना के रूप में देना पड़ सकता है। इसके अलावा भी अधिनियम के अन्य धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु चुप्पी तोड़ने और खुलकर बोलने एवं बिना डर भय के शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई। सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती लवीना लाल के द्वारा बताया गया कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा महिला हिंसा की संख्या अधिक है। क्यो कि महिलाएं सहते रहती हैं और अपनी बातों को खुलकर नही कह पाती हैं इसके लिए महिलाओं के अंदर कानून के प्रति जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, श्री चंद्रभुसन मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर रेवती रमन मिश्र पी.जी. कॉलेज सूरजपुर, डॉ. शशि तिर्की एवं श्रीमती दमयंती तिवारी के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु बिना डर भय के खुलकर बोलने तथा अपनी सोच में परिवर्तन करने की बात कही गई एवं बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बात कही गई।

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