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 ओपीएस/एनपीएस विकल्प प्रकरणों को परीक्षण के पश्चात कार्मिक सम्पदा पोर्टल में अपलोड करने 29 दिसम्बर तक समय सीमा निर्धारित

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

महासमुन्द : संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि रायपुर द्वारा ओपीएस/एनपीएस चयन के लिए समय सीमा में विकल्प प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला कोषालय महासमुंद को अधिकृत किया गया है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला कोषालय श्री संजय चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 01 नवंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2022 तक नियुक्त शासकीय सेवक जो विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08 मई 2023 तक सेवानिवृत्त/मृत हो चुके है तथा जिनके द्वारा विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 
ऐसे प्रकरणों में संबंधित शासकीय सेवक या मृत शासकीय सेवक के नॉमिनी द्वारा पुरानी पेंशन योजना में आने का विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप परीक्षण उपरांत विकल्प स्वीकार कर अपलोड करने के लिए जिला कोषालय कार्यालय को ऑथराइज्ड करने हेतु अधिकृत किया गया है।
 
उन्होंने बताया कि प्रकरणों को कार्मिक संपदा पोर्टल में अपलोड करने के लिए नई व्यवस्था का निर्धारण किया गया है। जिसके तहत संबंधित डीडीओ द्वारा मेकर आईडी से संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जायेंगे एवं चेकर आईडी से विकल्प वेरीफाई किए जायेंगे तथा जिला कोषालय महासमुंद द्वारा प्रकरणों को ऑथराइज्ड किया जाएगा। उन्होंने सभी डीडीओ को निर्धारित तिथि 29 दिसंबर 2023 तक उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने कहा है।

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