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खरीफ विपणन वर्ष धान/मक्का उपार्जन के लिए नवीन किसान पंजीयन व रकबा संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बलरामपुर : जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि खरीफ विपणन वर्ष धान/मक्का उपार्जन के लिए नवीन किसान पंजीयन व रकबा संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 तक निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया है कि गत वर्ष तक धान खरीदी के लिए पंजीयन खाद्य विभाग के पोर्टल से तहसील मॉड्यूल में किया जा रहा था, परन्तु इस वर्ष कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल से समिति मॉड्यूल से नए किसानों का पंजीयन किया जायेगा, जो किसान खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान बेचने हेतु पंजीयन कराये थे उन्हें पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। नये कृषक एकीकृत किसान पोर्टल किसान डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। कृषक पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रपत्र-1 के साथ आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नम्बर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि एवं उद्यान विस्तार अधिकारी के पास जमा कर पावती प्राप्त करेंगे। किसानों से प्राप्त आवेदन पत्रों का ग्रामीण कृषि एवं उद्यान विस्तार अधिकारी के द्वारा परीक्षण एवं सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात् संबंधित अधिकारी के द्वारा पोर्टल पर कृषक का संबंधित ग्राम चयन कर ऑनलाईन सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन पश्चात संबंधित अधिकारी द्वारा कृषक से आवेदन पत्र प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर संबंधित सहकारी समिति में जमा किया जायेगा। सहकारी समिति द्वारा कृषक के आवेदन पत्र के अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषक पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे कृषक जो अपने फसल एवं रकबे में संशोधन कराना चाहते हैं वे ऋण पुस्तिका एवं बी-1 की छायाप्रति के साथ प्रपत्र-2 में आवेदन करना होगा। ऐसे कृषक जो अपने व्यक्तिगत विवरण, आधार नम्बर, बैंक विवरण आदि में संशोधन कराना चाहते हैं वे अपने दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-3 में आवेदन पत्र जमा करेंगे। पंजीकृत कृषक की मृत्यु होने की स्थिति में वारिसन पंजीयन हेतु वारिसन द्वारा प्रपत्र-04 आवश्यक दस्तावेज के साथ तहसील कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किया जायेगा।

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