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कोरिया:अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों हेतु कोविड-19 रोकथाम के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

 
कोरिया जिले में रेल और सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य

निगेटिव रिपोर्ट होने के बाद भी लक्षण होने पर पुनः कोविड-19 जांच कराना अनिवार्य
       
कोरिया: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एसएन राठौर ने छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र के परिपालन में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अन्य राज्यों से कोरिया जिले में आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट जांच के संबंध में आदेश जारी किए है। आदेशानुसार जिले में रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट निगेटिव होने पर जिले में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह आदेश 27 अप्रैल से प्रभावशील होगा।

       जारी आदेशानुसार ऐसे यात्री जिनका निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और कोविड-19 के लक्षण नहीं है, उन्हे स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार होम क्वारेंटीन रहना होगा, ऐसे यात्री जिनके पास निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और उन्हें कोविड-19 के लक्षण है, ऐसे सभी व्यक्तियों को पुनः कोविड-19 जांच कराना होगा। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार ईलाज कराना होगा। कोविड लक्षण वाले परंतु जांच में निगेटिव यात्रियों को चिकित्सीय सलाह अनुसार उपचार दिया जाए तथा सलाह अनुसार आयसोलेट, क्वारंटीन किया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उनके रेलवे स्टेशन एवं सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग पर ही सीमा पर स्थित बैरियर, चैकी में टेस्टिंग किओस्क द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण सहित आवश्यक कोविड जांच कराना होगा। जांच का व्यय यात्री द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

       इसी तरह जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 जांच उपरांत पॉजीटिव पाए गये व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में उपचार कराना होगा। कोविड लक्षण वाले परंतु जांच में निगेटिव यात्रियों को चिकित्सीय सलाह अनुसार उपचार तथा आयसोलेट, क्वारेंटीन होना होगा। अन्य राज्य के निवासियों को जिन्हें क्वारेंटीन किया जाएगा, जिस पर होने वाले व्यय यात्रियों को स्वयं वहन किया जाना होगा। उपर्युक्त कोविड जांच की व्यवस्था हेतु रैपिड एण्टीजन जांच के लिए निजी क्षेत्र के पैथोलैब को भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. जारी दिशा निर्देश अनुरूप तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित दरों पर जांच की अनुमति दी जाती है।

मास्क लगाना, दो गज की दूरी, हैंड हाईजीन इत्यादि का पालन करना अनिवार्य

       ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है एवं टेस्टिंग किओस्क स्कैनिंग उपरान्त उनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं पाए गए उन्हें स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारेटीन रहना होगा। इस हेतु गामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यात्रियों को क्वारेंटीन किए जाने हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए क्वारेंटीन व्यवस्था पूर्व निर्देशानुसार रहेगी। रेल्वे स्टेशन एवं सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग के जांच केन्द्रों में कोविड अनुरूप व्यवहार जैसे-मास्क लगाना, दो गज की दूरी, हैंड हाईजीन इत्यादि का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। जो यात्री सड़क मार्ग से अन्य प्रदेशों के लिए जा रहे है, उनके वाहनों पर इस आशय का स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा, ताकि वह यात्री राज्य के भीतर न रुक सकें।
 

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