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 कोरबा में 12 अप्रैल दोपहर तीन बजे से पूर्ण लाॅकडाउन

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा 

बेवजह घरों से निकलने पर होगी सख्त कार्रवाई, सभी शासकीय कार्यालय भी रहेंगे बंद
सब्जी और राशन दुकानें भी रहेगी बंद, अस्पताल-क्लीनिक तथा कोविड वैक्सीनेशन रहेगी चालू
कोरबा -देश-प्रदेश सहित कोरबा जिले में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिये 12 अप्रैल दोपहर तीन बजे से 22 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक पूरे जिले में सख्त लाॅकडाउन रहेगा। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किये हैं और जिले वासियों से लाॅकडाउन को सफल बनाकर कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। लाॅकडाउन की इस अवधि में कोरबा जिले की सभी सीमायें पूरी तरह से सील रहेंगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालकों द्वारा मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देना होगा। जिले के प्रवेश तथा निकास स्थलों पर बैरियर लगाकर सघन चेकिंग की जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में जिले से बाहर आने जाने वाले लोगों को ई-पास के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड और रेलवे, टेलिकाॅम संचालक, हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों के लिये नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड को भी ई-पास के रूप में मान्य किया गया है। अस्पताल एवं एटीएम पहले की तरह संचालित होती रहेगी। 
कोविड वैक्सीनेशन के लिए जाने की रहेगी अनुमति - कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज, आधार कार्ड या विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल एवं पैथोलाॅजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी। लाॅकडाउन के दौरान समस्त हाॅस्पिटल, क्लीनिक तथा मेडिकल संबंधित व्यवसाय को अपने निर्धारित समय में कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये खुलने की अनुमति रहेगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलेंस, होम आईसोलेशन एवं दवाई वितरण पहले की तरह जारी रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में लगे हुए वाहन पहले की तरह संचालित होंगे।
[10/04, 18:41] Nagesh DPR: कार्यालय रहेंगे बंद, घर से काम करेंगे कर्मचारी- जिले के सभी केन्द्रीय, शासकीय, अर्द्धशासकीय और अशासकीय, सार्वजनिक एवं बैंक कार्यालय लाॅकडाउन की अवधि में बंद रहेंगे। टेलिकाॅम, रेलवे संचालन एवं रखरखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशाॅप, रेक पाॅइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन संचालित होंगे। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोेड़कर अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी पदाधिकारी और कर्मी अपने घरों से कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन करेंगे। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टोरेट, एसपी आफिस, एडीएम कार्यालय, एडिशनल एसपी कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सभी ब्लाक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, सभी एसडीएम आफिस, तहसील एवं पुलिस थाना तथा चैकियां इस प्रतिबंध से अलग रहेंगी। परंतु इन कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश निषिद्ध होगा। विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाओं अंतर्गत सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोज तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी। 
इन वाहनों को ही मिलेगा पेट्रोल पंपो पर ईंधन - पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा पेट्रोल पंपों में केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा मेडिकल एमरजेंसी के निजी वाहन या एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, आपात स्थिति में यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन, एटीएम कैश वैन, कोल एवं एल्युमिनियम परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एडमिट कार्ड-काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, छत्तीसगढ़ में नहीं रूकने वाली एक राज्य से सीधे दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, ई-पास धारित करने वाले वाहन, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर एवं दूध वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल प्रदान किया जायेगा। अति आवश्यक कोल परिवहन से संबंधित वाहनों के लिए नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटोमोबाइल रिपेयर शाॅप, ऑटो पाट्र्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा-रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे) सीमित संख्या में संबंधित एसडीएम की पूर्वानुमति सेे संचालित हो सकेगी।
 

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