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जिले के दुरस्थ ग्रामों में पहुंच कर लोगों को कर रहे जागरूक।
पुलिस व स्वास्थ्य अमले का बढ़ाया हौसला।अकारण घुमने वालों के विरूद्व पुलिस करेगी कार्यवाही।इंटर डिस्ट्रीक बार्डर किए गए सील।जरूरत की दुकाने खुलने का समय प्रशासन ने किया निर्धारित।सुभाष गुप्तासूरजपुर: कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण एवं आमजनों में इसके प्रति जागरूकता लाने, प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने, पुलिस एवं स्वास्थ्य अमले का हौसला बढ़ाने जिले के कलेक्टर श्री दीपक सोनी व पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुकरेजा लगातार शहरी व ग्रामीण (अर्बन व रूलर) क्षेत्रों में पेट्रोलिंग व सघन भ्रमण कर रहे है।जिले के दुरस्थ ग्रामों में सघन भ्रमण कर लोगों को कर रहे जागरूक,कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण के दौरान कृष्णपुर में सब्जी बाजार में सब्जी विक्रेताओं को कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जानकारी देते हुए सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक सब्जी दुकाने खोलने की समझाईश दी और उन्हें सहयोग करने कहा। दोनों अधिकारी ने रामानुजनगर विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में सघन दौरा किया, रामानुजनगर का साप्ताहिक बाजार पूर्णतः बंद पाया। निरीक्षण के कड़ी में त्रिपुरेश्वरपुर, दवना, पतरापाली, परशुरामपुर, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का सघन दौरा कर खतरनाक संक्रमण बीमारी कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु मौजूद ग्रामीणों को समझाया तथा उन्हें जागरूक रहने व जागरूक करने कहा। भ्रमण के दौरान अधिकाशं दुकाने बंद मिले। प्रेमनगर क्षेत्र के दुरस्थ ग्रामों में पहुंचकर प्रशासन द्वारा जारी आदेश जिसमें आवश्यक दुकाने खुलने व बंद होने के समय के बारे में जानकारी दी और कहा कि निर्देशों का पालन न करने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जायेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने मोटर सायकल चलाने वालों को सख्ती से समझाईश दी तथा कोरोना वायरस से बचने सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया।पुलिस व स्वास्थ्य अमले का बढ़ाया हौसला।जिले के थाना-चौकी की पुलिस अपने-अपने क्षेत्रों में पूरे दिन व रात्रि में लगातार पेट्रोलिंग कर कोरोना वायरस से बचने लोगों को जागरूक कर रही है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी व पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुकरेजा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा कर पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया एवं उन्हें सर्तकता के साथ पूर्ण सावधानी बरतते हुए मुस्तैदी से लगातार क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम तथा प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।अकारण घुमने वालों के विरूद्व पुलिस करेगी कार्यवाही।कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य अमला 24 घंटे सातों दिन लगातार कार्य कर रही है। वायरस से बचाव की दिशा में प्रशासन के द्वारा संस्थान/दुकाने खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है अब पुलिस अकारण घुमने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही करेगी। आमजनों से आदेशों/निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।इंटर डिस्ट्रीक बार्डर किए गए सील।सूरजपुर जिले की पुलिस ने इंटर डिस्ट्री बार्डर को पूर्णतः सील कर दिया है। पुलिस केवल अनुमति प्राप्त एवं जरूरत के सामग्री वाले वाहनों को ही आने-जाने दे रही है। बिना कारण के घुमने वालों को पुलिस उन्हें घरों में रहने की सख्त हिदायत दे रही है।प्रशासन ने निर्धारित की जरूरत की दुकाने खुलने का समय।कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने जिला सूरजपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करते हुए संस्थान/दुकानों को खुलने व बंद होने का समय निर्धारित करने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के तहत् सभी मंडियां, दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), गैस एजेन्सी, डेलीनिड्स एवं किराना दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, बैकिंग सेवाओं को दोपहर 3 बजे तक, मिल्क पार्लर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे एवं शाम 5 से रात्रि 7 बजे तक खुले रहेंगे। जारी आदेश में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगा अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा। -
बेमेतरा 24 मार्च 2020:-नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के सक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है। वर्तमान उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपके संस्थान, स्थापना में कार्यरत् कर्मचारी, श्रमिक (स्थायी, अस्थायी, ठेका) आदि के स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन, भŸाा एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, नवा रायपुर द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है। आपके अधीनस्थ कार्यरत, कर्मकार, श्रमिक आदि को सहूलियत के हिसाब से कार्य लिया जावे और आवश्यक होने पर उनके निवास से भी कार्य करने हेतु व्यवस्था किया जावे। यदि कोई कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि इस बीमारी से पीड़ित हो तो उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु संपूर्ण सहयोग के साथ-साथ आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदाय किया जावे। वर्तमान असाधारण परिस्थिति में आपके संस्थान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि की सेवाएं समाप्त, छटनी, सर्विस ब्रेक न किया जावे, और न ही किसी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि के वेतन अथवा देय स्वत्वों में कोई भी कटौती की जावें। वर्तमान असाधारण परिस्थिति में यदि किसी भी संस्थान, कारखाना, स्थापना को अपने सामान्य गतिविधि, कार्यक्रम, कार्य में बदलाव, स्थागित रखने के कारण (उदाहरण स्वरूप जैसे-हाॅस्पिटल, नर्सिग होम मे सर्जिकल-नाॅन सर्जिकल कार्य) किसी भी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि को न तो निकाला जायेगा और न ही वेतनभŸो आदि कटौती किया जायेगा। ऐसे समस्त परिस्थितियों में सवैतनिक अवकाश दिया जाकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाये। नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से उत्पन्न संकट कालीन परिस्थिति में विभिन्न श्रम कानूनों के दृष्टिगत कार्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि एवं उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक समाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदाय की जावे। जिला श्रम अधिकारी ने बेमेतरा जिले के समस्त नियोजक, अभिभोगी, कारखाना बंधक, प्रोपराईटर, संस्था-प्रतिष्ठान प्रमुख (औद्योगिक संस्थान, कारखाना, दुकान एव ंवाणिज्यिक स्थापनाए, निजी अस्पताल एवं नर्सिग होम, टाॅकिज एवं रेस्टोरेंट, माॅल, रोजगार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान, ट्रांसपोर्ट उपक्रम, निजी सुरक्षा एवं प्लेसमेंट एजेंसी, रियलस्टेट, कन्सट्रक्शन कंपनी इत्यादि) को शासन की निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
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कलेक्टर हुए वीसी मे शामिल
बेमेतरा 24 मार्च 2020:- नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के सक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निहारीका बारिक सिंह ने आज मंगलवार को विडियो कान्फ्रेसिंग लेकर कलेक्टरांे से बातचीत की। कलेक्टर बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने वीसी मे शामिल होेकर जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे उपाय के संबंध मे जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि बेमेतरा जिले मे कोरोना का कोई भी केस नही पाया गया है। एहतियात के तौर पर यदि कोरोना के संदिग्ध मरीज पाए जाने पर उनको भर्ती करने के लिए जिला चिकित्सालय मे संक्रमण को ध्यान मे रखते हुए आईसोलेटेड वार्ड तैयार किया गया है। जहाँ उनका इलाज सुनिश्चित किया जायेगा। कलेक्टर ने आम लागों से सतर्कता बरतने की अपील की। शासन द्वार भी इससे बचने के लिए जन-जागरुकता एवं विशेष प्रयास किए जा रहे है। कलेक्टर श्री तायल ने आम लोगों से अफवाहो पर ध्यान नही देने की अपील की है। उन्होने कहा कि सही जानकारी ही संक्रमण से बड़ा बचाव है। गलत अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज किया जायेगा। विडियो कान्फ्रसिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. सतीश शर्मा, सिविल सर्जन डाॅ. एस के पाल, एसडीएम बेमेतरा श्री जगन्नाथ वर्मा, बेरला-दुर्गेश वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी होरीसिंह ठाकुर, जिला चिकित्सालय से डाॅ. ज्योति जसाठी, ओंकार देवांगन उपस्थित थे। -
ग्रामीण लोक सेवा केंद्र/सामान्य सेवा केंद्र रहेंगे बंद
बेमेतरा 24 मार्च 2020ः-कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल के निर्देश पर जिले में संचालित समस्त लोक सेवा केंद्र, ग्रामीण लोक सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, आधार केंद्रों को वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च 2020 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है।
ई-डिस्ट्रीक मैनेजर श्री महेन्द्र वर्मा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो के अनुसार जिला सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जिले में संचालित समस्त लोक सेवा केंद्र, ग्रामीण लोक सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र एवं आधार केंद्रों को 31 मार्च 2020 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद कर दिया गया है। किसी भी स्थिति में आपके केंद्र में भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न नही हो एवं किसी प्रकार के संक्रमण फैलने की संभावना नही हो इस कारण यह निर्णय लिया गया है ।
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जारी करने वालों पर कानूनी कार्यवाही संभव’’
बेमेतरा 24 मार्च 2020:-नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के संबंध में राज्य शासन द्वारा संतुलित, तथ्यपरक तथा पुष्ट समाचार जारी करने का आग्रह विभिन्न समाचार माध्यमों, सोशल मीडिया से किया गया था, लेकिन कतिपय व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा अवांछित समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित करने की शिकायतें मिल रही हैं। राज्य शासन द्वारा गठित ‘राज्य स्तरीय फेक न्यूज नियंत्रण एवं विशेष माॅनिटरिंग सेल‘ ने इन खबरों को गंभीरता से लिया है।प्रदेश के विभिन्न स्थानों से ऐसी खबरें जारी की जा रहीं है, जिससे जनमानस में भ्रम अथवा दहशत का वातावरण बन रहा है और लोग उसकी पुष्टि के लिए सम्पर्क कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी विभिन्न खबरों को फेक न्यूज बताया गया है। राज्य शासन द्वारा गठित ‘राज्य स्तरीय फेक न्यूज नियंत्रण एवं विशेष माॅनिटरिंग सेल‘ ने अपील की है कि विभिन्न समाचार माध्यम तथा वेबसाइट आदि ऐसी कोई भी खबर प्रकाशित तथा प्रसारित नहीं करें।विभिन्न माध्यमों से प्रसारित अपुष्ट खबरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के पर्याप्त प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया में भी गलत/भ्रामक/तथ्यहीन सामग्री पोस्ट करने पर इन्फारमेशन टेक्नालाॅजी एक्ट की धारा 2(1) तथा इन्फारमेंशन टेक्नालाॅजी एक्ट की धारा 79 के अन्तर्गत इन्टरमीडिएडरी गाईड लाइन के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इन धाराओं में व्यापक जनहित को प्रभावित करने के लिए होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मोडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, अपडेट, शेयर करने की गतिविधियाँ भी गैर-कानूनी मानी गई हैं।इस समय वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से निपटना पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है और यह समय व्यापक जनहित में पत्रकारिता के उच्च मापदण्ड स्थापित करने का भी है। -
31 मार्च तक जारी रहेगा लाॅकडाउन
कोरिया 24 मार्च 2020/ छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त निर्देषों के पालन मंे कलेक्टर श्री डोमन सिंह के द्वारा जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 31 मार्च 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्ण रूप से तालाबंदी ( लॉकडाउन ) करने का आदेष दिया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने शासकीय, अध्र्द-शासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने तथा सभी पदाधिकारी तथा कर्मी को अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करने का आदेष दिया है। जिसमें मुख्यालय का परित्याग नही करने भी कहा गया है। जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें यथा निजी बसें, टैक्सी, ऑटो - रिक्शा, षासकीय बसें, ई - रिक्शा, रिक्शा इत्यादि के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है, केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति दी गई है। जारी आदेष में ऐसे निजी वाहन जो वस्तुओं व आवष्यक सेवाओं के लिए परिवहन कर रहें है, उन्हें परिवहन के लिए छुट दी गई है। कलेक्टर के आदेष में बाहर से जिले में प्रवेष करने और जिले के बाहर से जिले में प्रवेष करने हेतु परिवहन (किसी भी माध्यम जैसे रेल, बस एवं अन्य माध्यम) पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेष में सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट - बाजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखने कहा गया है। जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक, व्यापारिक संस्थानों को कुछ विषेश परिस्थितियों जैसे- ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं, ऐसी इकाईयां जो आवश्यक वस्तओं जैसे - खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। साथ ही जिन ईकाईयों को आदेष मे छुट प्रदान की गई है, उन्हे सख्त निर्देषित किया गया है कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करेंगें एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को पालन अनिवार्य रूप से करेगें। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य ( सिर्फ मनरेगा को छोड़कर ) तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये गये हैं। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रखे गये हैं।
आदेष में कलेक्टर ने विदेश से आने वाले सभी नागरिक व अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो भ्वउम फनंतंदजपदम की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित ुनंतंदजपदम की अवधि का कड़ाई से पालन करें। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिले के समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घर पर रहकर ही सुरक्षा उपायों का अपनाएॅ और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा - निर्देशों का पालन करें। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों ( इसमें ड्रायवर भी शामिल है ) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
आदेष में आवष्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय-प्रतिष्ठान जैसे-कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कार्या0, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, (शहर/ग्रामीण ) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकीयों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इन्हें केवल आम जनता के लिए बंद रखा गया है। भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दूकान, चश्में की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण एवं परिवहन की गतिविधियां भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
दुग्ध संयंत्र (मिल्कप्लांट) घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6ः30 बजे से 9ः30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम., वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवाओं के लिए परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी., आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशुचारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाओं के अतिरिक्त सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, वायलर आदि हो), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (माईन्स) ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियो, अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का पालन करेगें। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा भी प्रतिबंध से बाहर हैं।
कोरिया जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए आदेष है कि वे अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही अधिकारियों, कर्मचारियों का उपयोग करने एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों पालन करने कहा गया है। सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेत वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
प्रतिबंधित सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी । इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे। इन गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- कलेक्टर ने किया आदेश जारीबलरामपुर 24 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने आदेश जारी कर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त सीमाक्षेत्र में 31 मार्च तक पूर्णतः तालाबंदी (लाॅक डाउन) करने का आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। अतः कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में आदेश प्रसारित किए गए हैं।महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 31 मार्च 2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णता तालाबंदी (लाॅक डाउन) की जाती है एवं इस क्रम में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 31 मार्च 2020 रात्रि 12.00 बजे तक रोक लगाई जाती है। यह भी आदेशित किया जाता है कि जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे, परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आॅटो-रिक्शा, बसें, रिक्शा, ई-रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। किसी भी माध्यम (सड़क, रेल एवं अन्य माध्यम) से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। अन्तर जिला बस के परिवहन को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में निवासरत् नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंधित किया गया है।सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थानों को निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत छूट रहेगी, ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाईयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे- खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थो, डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों को उपयोग करेगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जावेगा। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य (सिर्फ मनरेगा को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो होम क्वारेंटाइन की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटाइन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है। पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी, ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।भारत के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दुकान, चश्मे की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट), घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 6ः30 बजे से 9ः30 बजे तक लाॅकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलिंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकाॅम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकाने, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (माईन्स)-ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निर्देश जारी किये गए हैं। सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।निजी प्रतिष्ठान, जो वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेगें। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे। उपर्युक्त वर्णित गतिविधियो में संशय होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
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बलरामपुर 24 मार्च 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही ही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्ष्ति है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाने को निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 में उल्लेखित प्रावधानों को प्रयोग करते हुए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत संचालित बैंक कार्यालय/निजी संस्थानों हेतु समयावधि निर्धारित की है। उन्होंने समस्त बैंक शाखा हेतु प्रातः10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे एवं सब्जी, ठेले, किराना दुकान, गैस एजेंसी को प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक संचालित करने की छूट प्रदान की है। व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की कार्यवाही की जाएगी। -
जशपुरनगर 24 मार्च 2020/ नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19 ) के संक्रमण से बचाव/सावधानी को ध्यान में रखते हुए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में वर्ष 2020-21 में कक्षा 6 वीं के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि में संशोधन किया गया है।
आदिम जाति तथा अनुसूचति जाति विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एकलव्य आवासीय विद्यालय के कक्षा 6 वीं की प्रवेश परीक्षा 29 मार्च को आयोजित किया जाना था। जिसमें संशोधन कर परीक्षा तिथि 19 अपै्रल कर दिया गया है। यह परीक्षा 19 अपै्रल को प्रातः10.30 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है। -
जशपुरनगर 24 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के निर्देशन में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए युवाओं, नागरिकों को वालंटियर्स के रूप में संगठित किए जाने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र जारी कर युवाओं और नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वालंटियर्स और स्वयंसेवी व्यक्तियों के रूप में संगठित करने के निर्देश दिए गए है।
पत्र में कहा गया है कि निकट भविष्य में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शासकीय अमलें के अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता हो सकती है। जिसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों में सहयोग के लिए युवाओं एवं नागरिकों को वालंटियर्स और स्वयंसेवी व्यक्तियों को चिन्हित कर गठित करने के लिए हर स्तर पर तत्काल कदम उठाए जाएं। वालंटियर्स को गठित करने के लिए एन.सी.सी., एन.एस.एस. स्काउट गाइड, टेरिटोरियल आर्मी, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं इत्यादि का सहयोग प्राप्त किया जा सकता हैं। संगठित सभी वालंटियर्स का डाटाबेस तैयार करने तथा उन्हें कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी और प्रशिक्षण देकर निकट भविष्य में सहयोग के लिए तैयार किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि अल्प अवधि में वालंटियर्स की सेवाओं का लाभ लिया जा सके। -
जशपुरनगर 24 मार्च 2020/कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु किए जा रहे उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, धान की मिलिंग, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित कई सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया है।
खाद्य विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जिन सेवाओं को आवश्यक सेवायें घोषित किया गया है। उनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं एवं उनके उपार्जन एवं भण्डारण में आवश्यक सामग्रियों जैसे बारदाने, सल्फास, कीटनाशक, डनेज आदि के संचालन, भण्डारण और वितरण को इसमें शामिल किया गया है।इसी तरह राज्य सरकार ने खाद्यान्नों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की लोडिंग-अनलोडिंग, विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत उपार्जित धान की मिलिंग एवं भण्डारण के लिए लोडिंग-अनलोडिंग एवं परिवहन, धान की मिलिंग करने वाली राईस मिलें, अधिसूचित पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. पम्पों, प्रदाय इकाईयों द्वारा पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. प्रदाय, एल.पी.जी. (घरेलु तथा व्यवसायिक) को इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सेवा जो संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक घोषित किया जाएगा को इसमें शामिल किया गया है। -
विषम परिस्थिति में बाहर जाने की स्थिति में व्यक्ति को अपना वैध पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा
आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को सील किया गया।जशपुरनगर 24 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने लोगों को अवगत कराते हुए कहा है कि कोरोनावायरस एक संक्रामक बीमारी है। लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षीत है कि कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित और संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोनावायरस से बचने के सभी संभावित उपाए अमल में लाए जाएं।कलेक्टर ने कहा कि जिला जशपुर के समस्त सीमा क्षेत्र से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित में रखते हुए 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः लॉक डाउन किया गया। उन्होंने कहा कि जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने अपने घर से सरकारी कार्य का निष्पादन करेंगे।कलेक्टर ने अधिकारी और कर्मचारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख कार्यालय बुला सकेंगे कलेक्टर ने जिले के समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटोरिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, इत्यादि परिवहन को तत्काल बंद कर दिया गया है।उन्होंने कहा है कि केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी ।ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अन्तर्गत वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हैं। उन्हें भी अपवादिक स्थिती में तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट दी गई।आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को सील किया गया किसी भी माध्यम सड़क ,रेल, एवं अन्य माध्यम से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। अन्तर जिला बस परिवहन को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि जशपुर जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।ऐसी औघोगिक इकाईयां जो दवाइयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित है उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी । आवश्यक वस्तुओं खाघ एवं खाघ से संबंधित पदार्थ , डेयरी, यूनिट इत्यादि से संबंधित है उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी । कर्मचारियों के सामुदायिक आवागमन हेतु वाहन व्यस्था किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य सिर्फ मनरेगा को छोड़कर तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है साथ ही सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद किए गए हैं। विदेश से आने वाले सभी नागरिकों अन्य राज्यों से आए हुए नागरिकों को निगरानी में रखा गया है। उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदंड का पालन करना होगा। उलंघन होने पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सभी नागरिक अपने घर पर मैं ही रहेंगे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देश का पालन करेंगे किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक व्यक्ति इसमें डायवर भी शामिल है घर से बाहर जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्न कार्यालय प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक, शहरी एवं ग्रामीण कोषालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी थाना चौकी के सभी कार्यालय बंद रहेगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता, न्यूज पेपर हाकर सुबह 6 बजे से 9बजे तक लाक डाउन से मुक्त रहेगा। मास्क सेनेटाइजर दवाइयां एटीएम, सिलेंडर का वाहन, एवं अन्य आवश्यकता की सेवाएं मुक्त रहेगी। बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें। जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम, टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी.आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (डपदमे), ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/ अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। -
निर्देषों के पालन को लेकर बरती जा रही सख्ती, कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रषासन प्रतिबद्ध
सूरजपुर 24 मार्च 2020/कलेक्टर श्री दीपक सोनी के आदेषानुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण सूरजपुर जिले में धारा 144 (1) के कड़ाई से पालन हेतु आज 23 मार्च 2020 को जिला सूरजपुर के रामानुजनगर एवं सूरजपुर नगर का पैदल भ्रमण किया गया।
दौरा सायं 06ः15-7ः00 बजे तक अपर कलेक्टर सूरजपुर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी सूरजपुर द्वारा, प्रभारी तहसीलदार रामानुजनगर एवं थाना प्रभारी रामानुजनगर की उपस्थिति में रामानुजनगर का पैदल भ्रमण किया गया। मुख्य चौक पर चार पंाच दुकानें आंषिक रुप से खुली पायी गयीं। जिनमें रामानुजनगर चौक स्थित ज्ञान पुस्तक फोटोकाॅपी, कृषि परामर्ष केन्द्र व अभिमन्यू बर्तन भण्डार, बजरंग होटल, फल दुकानें, जिन्हे समझाईस देकर पूर्णतः बन्द कराया गया।बजरंग होटल का सटर खुला हुआ था अंदर नास्ता कराने हेतुटेबल कुर्सियों की व्यवस्था नही थी पर अंदर नास्ते का सामान (आलूगुण्डा, कचौरी आदि) बना हुआ पाया गया। पुछताछ पर संचालक द्वारा पैकेट पार्सल किये जाने की बात बतायी गयी। जिसे तत्काल बंद कराते हेतु खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय नही करने हेतु समझाईस दी गयी।बजरंग मेडिकल स्टोर के अंदर एवं बाहर काफी संख्या में आमजन खडे़ थे जिस पर संचालक को समझाया गया, मेडिकल स्टोर में एक-एक व्यक्ति हाथ को हाथ साबुन अथवा सेनेटाईजर से साफ कराकर ही अंदर आने दें एवं भीड़ इक्ट्ठा बिलकुल भी होने न दें। आमजनों को हाथ धुलवाकर मेडिकल स्टोर में जाने दिया गया। बजरंग मेडिकल स्टोर के संचालक से सेनेटाईजर एवं मास्क की जानकारी ली गयी परन्तु एक भी उपल्ब्ध नही पाया गया।प्रभारी तहसीलदार रामानुजनगर एवं रामानुजनगर के पुलिस अधिकारियों,कर्मचारियों को कलेक्टर के आदेष 23 मार्च 2020 की छायाप्रति देकर नवीन आदेष से अवगत कराया गया तथा अपर कलेक्टर सूरजपुर द्वारा आदेष को दुकान संचालकों को पढ़ कर सुनाया गया व इसके पालन हेेतु आमजन से भी अपील की। होटल, लाॅज में रुके हुए लोंगों पर विषेष ध्यान रखते हुए अब वर्तमान में आने वाले नये व्यक्तियों को निषेध करने निर्देषित किया गया।सायं 7ः15 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम सूरजपुर, तहसीलदार सूरजपुर, सीएमओ नगरपालिका सूरजपुर की संयुक्त टीम के साथ सूरजपुर नगर का पैदल भ्रमण कर आंषिक रुप से खुली दुकाने बंद करायीं गयी, मिल्क पार्लर संचालकों को नवीन समय से अगवत कराया गया। सड़को पर घुम रहे लोंगो एवं घर के बाहर बैठे परिवार,आमजनों व सड़को पर घुम रहे लोगों को घर में रहने निर्देष दिये गये।पंचमंदिरवार्ड भैयाथान रोड के पास से लेकर संयुक्त जिला कार्यालय भवन तक के समस्तदुकानो को बंद कराया गया गलियों/चैराहों पर एकत्रित लोगों सड़कों के किनारे बैठे एवं घुम रहे लोगो को जागरुक करने के लिए फटकार लगाते हुए अपने घरों पर रहने की समझाईस दी गयी। -
आयुक्त जनसम्पर्क श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिला एवं पुलिस प्रशासन से मीडिया कर्मियों को सहयोग करने पत्र लिखा !
रायपुर : छग शासन जनसंपर्क विभाग के आयुक्त एवं सह सचिव मुख्यमंत्री श्री तारण प्रकाश सिन्हा ने समस्त जिले के कलेक्टर एव पुलिस अधीक्षक के।नाम आज एक पत्र जारी करते हुए संक्रमण रोग कोरोना वायरस के चलते प्रदेश के पत्रकारों को समाचार कव्हरेज करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करते हुए कहा है कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया की सामाजिक भूमिका चौथे स्तंभ की होती है वे शासन एव समाज मे सेतु का कार्य करते है वर्तमान परिदृश्य में कोरोना संक्रमण से प्रदेश जूझ रहा है ऐसे समय मे नवीन ताज़ा समाचारों के लिए उन्हें अनेक शहरी स्थलों में अवगमन करना पड़ रहा है जिसके।चलते सकरात्मक तथ्य परक समाचारों के संकलन में बाधा हो रही है श्री तारण प्रकाश सिन्हा आयुक्त जन संपर्क विभाग ने लिखित पत्र में पत्रकारों के समाचार संकलन में निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है तथा यह भी उल्लेख किया है कि यदि जिले में कोई प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हो तो उन्हें अपने सामाजिक नैतिक दायित्व निर्वहन में छूट प्रदान किया जाए इस संदर्भ में उन्होंने इसकी सूचना समस्त विभागों को प्रेषित कर दी है -
कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के उपायों के दौरान आम जनता को नही होगी कोई कठिनाई
रायपुर, 24 मार्च 2020/ राज्य शासन द्वारा कोरोना वाइरस का फैलाव रोकने के लिये युद्धस्तर पर किये जा रहे प्रयासों के साथ आम जनता की सहूलियत का भी पूरी सम्वेदनशीलता से ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लागू किये गए हैं। इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग सहित सभी लोगों को 31 मार्च तक लॉक डाउन के दौरान बड़ी राहत मिलेगी।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं-1- राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्डधारकों को अप्रैल एवं मई माह 2020 का चावल का एकमुश्त वितरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा आबंटन जारी करते हुए अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को माह अप्रैल एवं मई 2020 के चांवल के साथ नमक और शक्कर का भी एकमुश्त वितरण माह अप्रैल 2020 में करने के निर्देश जारी किए गए हैं।2- मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में मध्यान्ह भोजन हेतु 40 दिन का सूखा दाल और चावल बच्चों के पालकों को स्कूल से प्रदाय किया जाएगा। प्राथमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 4 किलोग्राम चावल और 800 ग्राम दाल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 6 किलोग्राम चावल और 1200 ग्राम दाल दी जाएगी।3-आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक बंद किया है। राज्य सरकार ने इस अवधि में 03 से 06 वर्ष आयु के समान्य, मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन (रेडी टू ईट)का अनिवार्य रूप से वितरण के निर्देश दिए हैं । शेष हितग्राहियों को भी पात्रता अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत जारी रहेगा।4- प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लायसेंस इत्यादि नवीनीकरण कराने की समय-सीमा एक माह की वृद्धि की गई है।5- राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी एक अप्रैल या उसके पश्चात रखने के निर्देश दिए गए हैं।6- वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो एक अप्रैल से लागू होती है, उसे एक माह बढ़ाकर अब एक मई कर दिया है। पंजीयन कार्यालयों में मार्च के माह में होने वाली भीड़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है।7-प्रदेश के नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है।8- कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर (हैण्ड रब साॅल्यूशन) के औद्योगिक निर्माण के लिए दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है।9- कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला।10- राज्य के सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के नियोजकों से मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों एवं कर्मचारियों की छंटनी नहीं किए जाने और कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीडि़त होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उनसे घरों से भी कार्य लिए जाने के निर्देश दिए हैं।11-निम्नदाब उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग -बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक, ‘हाफ रेट पर बिजली योजना’’ के तहत् मिलेगा एक मुश्त दो माह का लाभ। - बलरामपुर: नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। वर्तमान में पूरे विश्व में महामारी का रूप ले रही है। जिसे दृष्टिगत् रखते हुए राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के 03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के सामन्य, मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 ग्राम रेडी-टू-ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम रेडी-टू-ईट के पैकेट टेक होम राशन का अनिवार्य से वितरण कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने शेष हितग्रायों को पात्रतानुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत् जारी रखने को कहा है।
- बलरामपुर : छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग रायुपर के निर्देशानुसार नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने हेतु कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 मार्च से 25 मार्च 2020 तक जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान बन्द करने हेतु आदेशित किया है। उक्त दिनों में मदिरा का विक्रय पूर्णता बन्द रहेगा।
- सूरजपुर : कलेक्टर श्री दीपक सोनी के आदेशानुसार कोरोना वायरस (कोविड़-19) से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में धारा 144 के कड़ाई से पालन हेतु 22 मार्च 2020 को जिला सूरजपुर के नगर पालिका सूरजपुर एवं नगर पंचायत बिश्रामपुर के नगरीय क्षेत्रों में अपर कलेक्टर एस0 एन0 मोटवानी नोडल अधिकारी नगरीय क्षेत्र, डिप्टी कलेक्टर श्री वहीदुर्ररहमान शाह सहायक नोडल अधिकारी नगरीय क्षेत्र, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री दीपक एक्का द्वारा दौरा किया गया।दौरा प्रातः 8ः00 बजे से 10ः00 बजे तक पुलिस विभाग एवं नगरपालिका की टीम के साथ सूरजपुर नगर का दौरा किया गया। जिसमें यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी दुकानें बंद हो एवं आमजन बाहर नहीं निकले और न ही कहीं पर कोई भीड़ एकत्र हो। नगर में एक दो दुकाने आंशिक रूप से खुली पाई गई क्योंकि या उनके घर का मुख्य द्वार था पुलिस ने समझाईश देकर बंद कराया गया। दोपहर 3ः00 से 5ः00 बजे तक नगर सूरजपुर, ग्राम पचीरा, तिलसिंवा, शिवनंदनपुर, गोरखपुर एवं सिलफिली एवं नगर पंचायत जरही का दौरा किया गया जहां आमजनों को किसी भी प्रकार से एक जगह इकट्ठा नहीं करने अपने घरों में रहने तथा धारा 144 (1) के संबंध में समझाईश दिया गया। विश्रामपुर, जयनगर थाना में जाकर वहां के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वहां की स्थिति का जायजा लिया गया। नगर पंचायत जरही के अध्यक्ष से भेंट कर वहां की जानकारी ली गई। मुख्य नगरपालिका अधिकारी जरही द्वारा वर्तमान में नगर पंचायत जरही क्षेत्र में दूसरे जिलों एवं राज्यों से संदिग्ध व्यक्तियों की सूची का अवलोकन कराया गया। इनके घरों के बाहर पहचान हेतु विवरण सहित स्टिकर चस्पा कराया गया। जिसमें 21 मार्च 2020 को 8 संदिग्ध व्यक्ति (दूसरे राज्यों से लौटे) एवं 22 मार्च 2020 को 18 व्यक्तियों (दूसरे राज्यों एवं जिलों से लौटे) का यात्रा विवरण सहित नाम एवं पता दर्ज किया गया है। जिन्हें होम कोरोन्टाईन कर निगरानी में रखा गया है। आमजनों को बचाओ एवं रोकथाम हेतु जागरूक करने के लिए नगर पालिका अमला एवं स्वास्थ्य विभाग का अमला लगाया गया। माईक एवं लाउडस्पीकर द्वारा आमजनों से अपील भी की गई।
- सूरजपुर : सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार एकलव्य आदर्ष आवासीय विद्याालय में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को कक्षा 6वी में निःषुल्क प्रवेष दिलाये जाने हेतु 29 मार्च 2020 दिन रविवार को समय प्रातः 10ः30 से 12ः30 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई थी।वर्तमान मे नोवेल कोरोना वायरस (कोवडि-19) के संक्रमण से बचाव एवं सावधानी को ध्यान मे रखते हुए उक्त आयोजित परीक्षा की तिथि 29 मार्च 2020 को संषोधित करते हुए नवीन परीक्षा की तिथि 19 अप्रैल 2020 दिन रविवार प्रातः 10ः30 से 12ः30 बजे तक निर्धारित की गई है।
- सूरजपुर : कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन के निर्देष पर परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी आदेष पर सभी यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित किया गया था। जिसके बाद जिला परिवहन अधिकारी श्री अतुल असैया से प्राप्त जानकारी अनुसार आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ से जारी तत्कालीक आदेष में समस्त सार्वजनिक परिवहन यान, टैक्सी, आॅटो, ई-रिक्षा को स्थगित किये जाने कहा गया है।जिसका पालन करते हुए जिले के अंतर्गत संचालित सभी सार्वजनिक परिवहन यान, टैक्सी, आॅटो, ई-रिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा निरंतर फिल्ड पर जानकारी पहुॅचाई जा रही है, साथ ही पोस्टर, पाम्प्लेट चस्पा कर भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निजी वाहन आवष्यकता अनुरूप परिवहन कर सकते हैं हालांकि लोगो से यह अपील की गई है, कि अनावष्यक घर से न निकले और सुरक्षात्मक दिये गये निर्देषों का पालन करें।
- राज्य शासन ने जारी किए निर्देशसूरजपुर : खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय रायपुर से जारी अधिसूचना एवं खाद्य अधिकारी सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण के प्रबंधन के अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अनपुर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को माह अप्रैल 2020 तथा मई 2020 का चावल का एकमुश्त वितरण किया जाएगा। जिसमें माह अप्रैल, 2020 का चावल आबंटन जारी कर भंडारण कराया जा चुका है, इस हेतु संचालनालय द्वारा माह मार्च, 2020 में ही मई 2020 के लिए के राशनकार्डो का आबंटन जारी कर एकमुश्त भंडारण कर माह अप्रैल में ही एकमुश्त दो माह का चावल वितरण करने को कहा है। कललेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देश पर उचित मूल्य दुकान में एक सप्ताह से 15 दिनों तक चावल की बड़ी मात्रा रखने के लिए ग्राम पंचायत भवन , सामुदायिक भवन या अन्य शासकीय भवन में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही भंडारित कराए गए खाद्यान्न का सत्यापन निगरानी समिति के माध्यम से किया जा रहा है और यह भी सुनश्चित किया किया जा रहा है कि भंडारित खद्यान्न का किसी प्रकार से अफरा- तफरी ना हो।वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उचित मूल्य दुकानों से वितरण के समय हितग्राहियों को कतारबद्ध कर कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए है। साथ ही उचित मूल्य दुकान में आने वाले प्रत्येक राशनकार्ड धारक के हाथो की सफाई सेनेटाइजर अथवा उपयुक्त तरल साबुन से कराई जाएगी। राशनकार्ड धारियों के चावल को छोड़कर शेष राशन सामग्री जैसे - सामान्य (ए.पी.एल.) चावल, नमक,शक्कर, केरोसिन एवं चना कि मासिक पात्रता अनुसार 01 माह का राशन सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
- कोरोना संक्रमण पर सुरक्षा को लेकर बंद किये गये कुदरगढ़ मेले में दिखा प्रभाव, नहीं आ रहे श्रद्धालुसूरजपुर : लोकआस्था की देवी मां कुदरगढ़ी धाम में स्थानीय और जिले से लगे हुए राज्य मध्यप्रदेष, उत्तरप्रदेष व झारखंड से भी श्रद्धालु सूरजपुर के विकासखंडओडगी में लाखों की संख्या में दर्षन करने पहुॅचते थे। यह मेला चैत्रनवरात्र के समय 09 दिनों तक चलता था जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम को ध्यान में रखते हुए भारत शासन, छत्तीसगढ़ शासन और फिर जिलाप्रषासन के द्वारा मेले को स्थगित किया गया है। मेला स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, और कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देष पर सभी ग्राम पंचायतों, पडोसी जिलों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में भी होर्डिग्स, पाम्प्लेट व पोस्टर चस्पाकराकर एवं मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नवरात्र के अवसर पर लोगों से अपील की जा रही है, कि सुरक्षा की दृष्टि से घर पर ही समय व्यतीत करें और माता की पूजा घर पर ही रहकर करें साथ ही स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण होने के बाद मेला का भव्य आयोजन कराये जाने के लिए प्रषासन संकल्पबद्ध है। वहीं मेला स्थगित किये जाने के बाद कुदरगढ़ धाम में इसका असर दिखाई देने लगा है, और श्रद्धालु भी दर्षन को नहीं आ रहे हैं, इधर कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने भी आमजनों से अपील कर किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने और घरों में रहकर सुरक्षा निर्देषों का पालन करने को कहा है।अपील- वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुदरगढ़ देवी धाम में आम श्रद्वालुओं का प्रवेष आगामी कुछ समय तक के लिये हम लोगो ने प्रतिबंधित किया है मैं समस्त श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूंगा कि वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है उसमें शासन के द्वारा जारी एडवाईजरी का पालन करें अनावष्यक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचे, यथासंभव प्रयास करें कि अपने घरों में रहे और जो सुरक्षात्मक सुझाव दिये गए हैं उनका पालन करें। मैं कुदरगढ़ माता से सारी व्यवस्थाएं जल्द से ठीक हों इस आषय की प्रार्थना करता हूं। - कलेक्टर श्री दीपक सोनी
- निर्देषों का पालन न करने वालों पर दाण्डिक कार्यवाही के लिए शासन ने दिये निर्देषसूरजपुर : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ आर.एस.सिंह से प्राप्त जानकारी अनुसार नोवलकोरोना कोविड 19 के आउटबे्रक को देखते हुए उसके संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु अन्य राज्यों से आने वाले इंटरस्टेट माइग्रेन्टस के संबंध में छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अन्य राज्यों विषेषकर जहां कोरोना के सकारात्मक मामले ज्यादा आ रहे है। वहां से राज्य में ट्रेन या संचार के साधनों से आने वाले व्यक्ति अपनी विस्तृत जानकारी टोल फ्री नम्बर-104 पर देवें।इसके साथ ही जिले से प्रभारी नोडल अधिकारी कोविड 19 डाॅ0 दीपक जायसवाल मो0न0 9926408456, डाॅ0 राजेष पैकरा, जिला सर्वेलेंस अधिकारी मो0न0-8718049006 एवं जमील हसन, मो0न0-7999906164 पर सुचना दे सकते हैं। अपनी जानकारी देने के पष्चात् वे तत्काल निर्धारित 14 दिनों हेतु भ्वउम फनंतंदजपदम हेतु चले जायेगें। भ्वउम फनंतंदजपदम के दौरान ऐसे व्यक्ति निर्धारित प्रोटोकाल का अनिवार्यतः पालन करेंगें। यदि ऐसे व्यक्ति निर्धारित प्रोटोकाल का पालन सुनिष्चित नहीं करता है तो उसे ळवअमतउमदज फनंतंदजपदम ब्मदजतम में भेज दिया जायेगा। साथ ही उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270, 271 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- कलेक्टर के निर्देष पर जिले के विभिन्न स्थानों में की जाएगी आपूर्ति
सूरजपुर : कोरोना वायरस के तीसरें स्तर पर कम्युनिटी इंफेक्षन के सबसे बडे़ खतरे में बाहरी संपर्क से बचाव करना अति महत्वपूर्ण हो गया है, ऐसे में जिले के अंदर ही आवष्यक सामानों की पूर्ति होना ऐसी स्थिति से लड़ने में एक कारगर उपाय है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिले के महिला ग्राम संगठनों के माध्यम से फेस मास्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका पूर्ति आवष्यक्ता अनुरूप कराई जायेगी। जिलाप्रषासनश्रम विभाग के द्वारा इस कार्य हेतुआवष्यकप्रषिक्षण देकर अपने निगरानी में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है, कि निर्धारित किमतो से अधिक किमतों पर मास्क की बिक्री न की जायें।बतातें चले कि कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देषन में श्रम विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर में उजाला महिला ग्राम संगठन के 20 असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदाय कर आजीविका से जोड़ा गया था। आज कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु महिला संगठन के महिलाओं द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। आज तक लगभग 4250 फेस मास्क का निर्माण कर लिया गया है। जिन्हें जिला अस्पताल को मुहैया कराया जा रहा है जिसे आवष्यक्तानुसार व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। - दुर्ग : विश्व व्याप्त “ कोरोना वासरस “ के चलते भारत सरकार तथा राज्य सरकार की एडवाईजरी के अनुसार दिए गए दिशा निर्देशों के परिपालन में धमधा न्यायालय राजस्व में/दाण्डिक धारा 97, 98, 133 एवं 145 द.प्र.सं./ट्रस्ट/अपील/पंचायत एवं अन्य विविध मद के प्रकरणों की निम्नांकित तिथियों के प्रकरणों की सुनवाई टाल दी गई है। तदनुसार सूचना पत्र के माध्यम से पक्षकार/उनके अधिवक्ता को संसूचित किया गया है।
इस महीने होने वाली पेशी अगले महीने तक स्थगित कर दी गई है।