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- महासमुन्द 19 मार्च : प्रदेश के खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक एवं संाख्यिकी, संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत एव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार ने जिले के 12 हितग्राहियों के लिए स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत किया है। इनमें बसना विकासखंड के ग्राम कोलिहादेवरी निवासी श्री तुलाराम, श्रीमती सेतमोती एवं ग्राम गढ़फुलझर निवासी श्री देवाशीष डडसेना पिता श्री देवेन्द्र डडसेना, सराईपाली विकासखण्ड के ग्राम केसराटाल निवासी श्री बाबलू प्रधान पिता स्व. श्री जुबराज प्रधान एवं ग्राम पतेरापाली निवासी श्रीमती सावित्री साहू पति श्री तेजराम साहू, महासमुन्द विकासखण्ड के वार्ड नम्बर 03 नयापारा निवासी कुमारी दीपशिखा सेन पिता श्री भागवत सेन, ग्राम दुकान चैक तुमगाॅव निवासी श्री नीलमणि निर्मलकर पिता श्री पवन निर्मलकर, ग्राम बम्हनी निवासी श्री दिनेश कुमार गायकवाड़ पिता श्री मन्नू लाल गायकवाड़, ग्राम मामाभांचा निवासी श्री देवप्रकाश साहू पिता श्री दीनदयाल साहू, श्री टिकेश्वर राम साहू पिता श्री मोतीराम साहू एवं श्री गोविन्द राम दीवान, पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम खुटेरी निवासी श्री सुरेश कुमार ध्रुव शामिल है। संबंधित हितग्राहियों को राशि प्राप्त करने के लिए मतदाता फोटो परिचय पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, स्वयं की दो फोटो एवं अन्य दस्तावेज संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य के साथ संबंधित क्षेत्र के तहसील कार्यालय के पास प्रस्तुत करना होगा। ताकि स्वीकृत राशि का भुगतान आर. टी. जी. एस. के माध्यम से किया जा सकें।
- अनावश्यक रूप से घरो से न निकलने की कलेक्टर ने की अपीलसामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में बरतें सतर्कताकलेक्टर ने ली मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक
महासमुन्द 19 मार्च : कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचने के लिए सतर्कता बरतने की अपील सभी जिलेवासियों से की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस विश्व मे एक गंभीर बीमारी के रुप मे उभर कर सामने आया है। हमें कोरोना वायरस से सतर्क रहने के साथ-साथ अफवाहांे से भी बचना है। कलेक्टर श्री जैन ने नागरिकों को अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकलने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अपने आस-पास के परिवेश को स्वच्छ रखें, भीड़-भाड़ वाले जगहों में अनावश्यक जाने से बचें, यदि जरुरी हो तभी यात्रा करेें। उन्होंने कहा कि समय-समय पर साबुन से हाथ धोते रहें व सेनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने आज यहाॅ कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक लेकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की।
कलेक्टर ने नागरिको से अपील करते हुए कहा कि हम सबको अपनी समाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरुक रहने के साथ ही अपने समीपस्थ रहने वालों को भी जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि सही जानकारी ही संक्रमण से बचाव है। कलेक्टर ने कहा कि शादी, नवरात्र जैसे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमांे के आयोजन में सतर्कता बरतें। उन्होंने धार्मिक व सामाजिक स्थलों में स्वयं व दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहते हुए आवाजाही में सावधानी बरतें। उन्होंने भीड़-भाड़ वाले आयोजन, सार्वजनिक कार्यक्रम और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी वाले समारोह का आयोजन नही करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ से संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है, इसलिए पर्यटन स्थलों में भी किसी भी प्रकार के सामाजिक-सामूहिक आयोजन नहीं करें।
श्री जैन ने कहा कि जीवनयापन के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नही आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए संक्रमण को रोकने हर तरह के उपाय जरूरी हैं। उन्होंने सोशल डिस्टेसिंग एडवाइजरी का भी पालन सुनिश्चित करने की अपील जिलेवासियों से की। उन्होंने कहा की सतर्कता और जानकारी ही बचाव है, इसलिए सतर्क एवं जागरूक रहें। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतना है। समाज व परिवार के प्रति आमजन सजग होकर निभाएं सहभागिता बरतें सावधानियां ,संदेह हो तो बेहिचक कराएं परीक्षण इस वायरस के संक्रमण या प्रभाव के विस्तार पर अंकुश लगाने में सबसे अहम जरूरत आवश्यक सावधानियों को खुद की दिनचर्या में शामिल करना है। इसके लिए हर वर्ग के आमजन खुद इसके संक्रमण सें बचने के लिए अधिकृत रुप से सावधानियों का खुद पालन करने के साथ अपने परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों को भी जागरूक करनें से संबंधित दायित्व का निर्वहन करते हुए अपनी सहभागिता दर्ज कराए। अगर किसी तरह से संक्रमण का आभास हो तो डरने या छुपाने की जगह जिला अस्पताल में पहुॅचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने में किसी तरह से संकोच न करे। जिले के कोई भी नागरिक 20 फरवरी के बाद विदेश से वापस आया है इसकी सूचना तत्काल स्वास्थ्य अधिकारियों को दें क्योंकि विदेश से आए हुए व्यक्तियों के स्वास्थ्य जाॅच एवं आइसोलेशन में रखा जाना अनिवार्य हैै।
उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से मीडिया के माध्यम से फैलाये जा रहे भ्रामक जानकारियों पर ध्यान न दें तथा न ही उसे आगे फाॅरवर्ड करें।अनावश्यक रूप से डर फैलाने तथा भ्रामक जानकारियों का प्रचार-प्रसार करते पाये जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस से संबंधित सहायता के लिए निःशुल्क हेल्प लाईन नम्बर 104 एवं जिला चिकित्सालय के हेल्पलाईन नम्बर 62677-70531 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा जिले के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी डाॅ अनिल कसार के मोबाईल नम्बर 97537-23737 पर फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होनें बताया कि जिले में जिला चिकित्सालय के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी बैड की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर श्री जैन ने आम जनता एवं सभी संगठनों से आग्रह किया है कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और प्रभावी नियंत्रण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। भीड़-भाड़ वाले स्थानों में नहीं जाए। उन्होनें अनुरोध करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधिगण जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित नगरीय निकायों के अध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधि अपने घरों में बैठक आयोजित नहीं करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला पंचायत के मुख्य कार्यापालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल, वन मण्डलाधिकारी श्री मयंक पाण्डेय, अपर कलेक्टर श्री शरीफ मोहम्मद खान, श्री आलोक पाण्डेय सहित मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। -
जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनितिक कार्यक्रम प्रतिबंधित
महासमुन्द 19 मार्च : जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लग गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने आज धारा-144 लागू करते हुए आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संकामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हप्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्पर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख्त हिदायत दी है। कोरोना वायरस (कोविड-19) रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संकामक व्यक्ति को घर संगरोध में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। संक्रमण से बचाव के लिए जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने के लिए विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन इत्यादि को प्रतिबंधित कर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 करने के लिए अनुशंसा की गई है। जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन आदि से लोक प्रशांति विक्षुद्ध हो सकता है, विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा या क्षति होने की आशंका है। अतः लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जैन द्वारा धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले के सभी नगरीय सीमा क्षेत्र के तहत महासमुन्द, तुमगाॅव, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली में धरना प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन, सभाए, जुलूस आंदोलन एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। परिस्थिति के कारण प्रभावितों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश पुलिस, सी.आर.पी.एफ. तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश जिले के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो 31 मार्च 2020 या अग्रिम आदेश तक प्रभावशील होगा। - बेमेतरा 19 मार्च : विदित है कि देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नोेवेल कोरोना ब्व्टप्क्.19 वायरस से संक्रमण के कुछ प्रकरण संज्ञान में आये है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए छ0ग0 प्रदेश से कार्य हेतु प्रदेश से बाहर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा राज्य में प्रदेश के बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखा जाना आवश्यक है जिससे कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके।
जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत 5 अथवा 5 से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में ठेकेदार/सट्टेदार/एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग, साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी मे दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
अतः नोवेल कोरोना ब्व्टप्क्.19 वायरस से संक्रमण के विस्तार से बचाव हेतु अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई भी ठेकेदार/सट्टेदार/एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाये बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जायेगा एवं अन्य प्रदेशों से छ0ग0 प्रदेश में लेकर नही आयेगा।
उक्त निर्देश संबंधित ठेकेदार/सट्टेदार/एजेण्ट की जानकारी में लाते हुए कार्यवाही तत्काल प्रभाव से आगामी 30 अप्रेल, 2020 तक सुनिश्चित किया जावे। राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार श्रम पदाधिकारी बेमेतरा द्वारा प्रवासी श्रमिकों के राज्य से बाहर जाने एवं राज्य के बाहर से छ.ग. प्रदेश में आने के संबंध में निर्देश जारी किए है। - सूरजपुर 19 मार्च : राज्य शासन एवं कलेक्टर श्री दीपक सोनी के आदेषानुसार जिले में नोवेलकोरोना वायरस (कोविद -19) सुरक्षा एवं बचाव की दृष्टि से नगरीयप्रषासन के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दीपक एक्का के नेतृत्व में नगर सूरजपुर के सभी दुकान, गुमटी, ठेला, चैपाटी, पार्क एवं सार्वजनिक स्थानों पर अधिकारियों के द्वारा लोगों को जागरुक कर खाली कराया गया। शासन के आगामी आदेषउपरांत तक यथा संभव निर्देषों का पालन किया जायेगा। इस अवसर पर नगरीयप्रषासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
- सूरजपुर 19 मार्च : जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. सूरजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार नोवेलकोरोना वायरस (कोविद-19) के संक्रमण से बचाव हेतुआवष्यकदिषा-निर्देष जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि समस्त मदिरा दुकानों में भीड़ को एकत्र न होने दिया जाये। मदिरा उपभोक्ताओं द्वारा दुकान में कतार लगाकर ही मदिरा क्रय करेंगे। किसी भी स्थिति में मदिरा दुकान एवं काउंटर पर भीड़ एकत्र न होने दें।
मदिरा दुकानों के कर्मियों को स्पष्ट एवं आवष्यकनिर्देष जारी कर कहा गया है कि समस्त मदिरा दुकान में मदिरा विक्रय के पूर्व तथा विक्रय बंद होने के पश्चात् संपूर्ण दुकान को स्वच्छ किया जाये। दुकानों में साफ-सफाई किये जाने हेतु मुख्य विक्रयकर्ता, मल्टीपर्पस, वर्कर एवं गार्ड को आवष्यकनिर्देष दिया गया है ताकि इसका कडाई से पालन हो सके। उक्त संबंध में आबकारी उप निरीक्षकवृत्त-सूरजपुर, प्रतापपुर एवं रामानुजनगर को स्वयं मदिरा दुकानों का निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिष्चित करने का निर्देष दिया गया है। - सूरजपुर 19 मार्च : कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को देखते हुए वायरस से बचाव और एहतीयात बरतने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी एडवाजरी के अनुसार व कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देष पर जिला मुख्यालय में संचालित जिला कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों, विकासखंड मुख्यालय के कार्यालयों, नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत संचालित होने वाले सभी शासकीय कार्यालयों के कार्यालय प्रभारियों को अपने कार्यालय में कार्यरत् अधिकारी-कर्मचारी एवं कार्यो से आने वाले आमजनों को एतीहातन तौर पर सेनेटाईजर के माध्यम से हाथ धुलाई के उपरांतप्रवेष करने के साथ-साथ संक्रमण से बचाव से संबंधित उपायों को दिनचर्या में शामिल करने के लिए जागरूक करने के निर्देष दिये गये हैं। जिसका परिपालन कराया जा रहा है। इसके अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय भवनों में हाथ धुलाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उक्त संबंध में कलेक्टर श्री सोनी ने जिले के सभी विकासखंड मुख्यालय के जनपद पंचायत सीईओ को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायतों के सचिवों को हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित करने हेतुनिर्देषित किया है। उक्त संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सूरजपुर श्री वेदप्रकाष गुप्ता ने बताया है कि ग्राम पंचायत कमलपुर, पार्वतीपुर, बेलटिकरी, खरसुरा, छत्तरपुर, षिवनंदनपुर, कल्याणपुर सहित अन्य पंचायतों में पंचायत सचिवों के द्वारा हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसमें कोरोना वायरस की फैली अफवाहों से डरने की जगह इसके बचाव के तरीकों को जानकर एहतीयातबरतनें का प्रषिक्षण दिया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त जिला संयुक्त कार्यालय, जिला पंचायत एवं अन्य समस्त कार्यालयों में भी सेनेटाईजर के माध्यम से हाथ धुलाया जा रहा है साथ ही हाथ धोने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और कार्यालयों में प्रवेष करने वालों से अपील किया गया है कि हाथ धोने के बाद ही प्रवेष करें। इसी क्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्रेमनगर श्री एम.एल.वर्मा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रेमनगरविकासखंड के ग्राम पंचायत कंचनपुर सहित अन्य पंचायतों में हाथ धुलाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सेनेटाईजर का उपयोग करते हुए हाथ को अच्छी तरह से धोने की प्रक्रिया को बताते हुए हाथ धुलवाया गया। इसके साथ ही महिलाओं को कोरोना वायरस से बचाव के लिए संबंधित प्रषिक्षण दिया गया। - कोरिया 19 मार्च : विधायक भरतपुर-सोनहत श्री गुलाब कमरो की अनुषंसा पर कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत 5 लाखरूपये की राषि की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राषि से जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ के ग्राम पंचायत सेमरा में षिव मंदिर के पास षेड निर्माण, ग्राम पंचायत कछौड़ के कछौड़ नाका में यात्री प्रतीक्षालय एवं ग्राम पंचायत केल्हारी के भैंसाताल में षेड निर्माण कार्य किया जायेगा। उन्होंने उक्त निर्माण कार्य के लिए नियुक्त संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देष दिये हैं।
- जशपुरनगर, 19 मार्च : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों के सभी चैपाटी, बाजार एवं अन्य स्थल जहां चाट-पकौड़ी और फास्ट फूड की विक्रय होती है, ऐसे अस्थायी ठेलों को तत्काल अनिवार्य रूप से बंद रखने के निर्देश दिये है। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित चैपाटी, फास्ट फूड, तथा अन्य खाद्य वस्तु के के लिए बिक्री के लिए अस्थायी ठेले आदि लगाये जाते हैं, उन्हें आगामी आदेश तक बंद रखा जाए। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विभिन्न देशों मे कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले चुकी है। सरकार द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाये जायें।
कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने जिले में कोरोना वायरस (कोविड -19) से बचाव एवं उपचार के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। -
समाज व परिवार के प्रति आमजन सजग होकर निभाएं सहभागिता
सूरजपुर 19 मार्च : कुछ दिनों सेे सबसे अधिक चर्चा में शामिल कोरोना वायरस और इसके संक्रमण के संबंध में बढते अफवाहों की जद नें बेवजह का डर कहे या दहशत वातावरण में फैलने से आमजन परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ वास्तविक परिस्थितियों पर गौर करें तो जिलें या सरहदी क्षेत्रों में ना तो संक्रमण का प्रभाव है न ही दस्तक की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद सोशलसाइटों सहित अन्य माध्यमों से अफवाहों सहित जानकारी का आभाव लोगो के बीच असमंजस की वजह है। इसकी जानकारी प्राप्त होते ही जिलें के कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी वर्ग के रहवासियों सें सार्वजनिक अपील जारी कर कहा है की कोरोना वायरस का जिलें और ना ही जिलें के आसपास में इसका संक्रमण या प्रभाव है। इससे संबंधित किसी भी तरह के अफवाहों पर यकीन ना करें और एक सभ्य समाज के सदस्य के रूप में अपनी भागीदारी देते हुए परिवार के साथ आसपास के अन्य लोगों को भी जागरूक करें।
धारा 144 लागू, प्रावधानों का करें पालन-
जिले में धारा 144 लागू की गई है, जिले में सभी सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनितिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है।यह धारा आमजनों के सुरक्षा को लेकर लागु की गई है। सार्वजनिक स्थलों में समूह के रूप में भीड़ एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस हेतु सभी धारा के प्रावधानों के अनुरूप आचरण रखें और प्रावधानों का पालन कर जागरूक नागरिक के रूप में अपनी सहभागीता दर्ज करायें।
बरतें सावधानियां ,संदेह हो तो बेहिचक कराएं परीक्षण-
इस वायरस के संक्रमण या प्रभाव के विस्तार पर अंकुश लगाने में सबसे अहम जरूरत आवश्यक सावधानियों को खुद की दिनचर्या में शामिल करना है। इसके लिए हर वर्ग के आमजन खुद इसके संक्रमण सें बचने के लिए अधिकृत रुप से सावधानीयों का खुद पालन करने के साथ अपने परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों को भी जागरूक करनें सें संबंधित दायित्व का निर्वहन करते हुए अपनी सहभागिता दर्ज कराए। बेवजह सार्वजनिक क्षेत्र, साधनों और आवागमन सें बनाए दूरी कलेक्टर ने कहा कि अनावश्यक रूप से यातायात एवं सार्वजनिक साधनों का उपयोग में सावधानी बरतें ,ज्यादा जरुरी होने पर ही बाहर प्रवास पर जाएं।
तंत्र -मंत्र या जड़ीबूटियों सें उपचार या बचाव पर ना करें भरोसा, जानकारी प्राप्त हो अगर तो त्वरित रूप से कराएं दर्ज-
कलेक्टर ने अपील में कहा है की अफवाहों पर किसी तरह से भरोसा ना करें और ना ही इससे डरें, अगर कोई इससे बचाव के लिए उपायों का दावा जड़ी बूटियों या तंत्र मंत्र से करनें की बातें जानकारी में आए तो इनपर भरोसा नहीं करनें के साथ अन्य लोगों को भी जागरूक करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य मैदानी महकमे के कर्मचारियों-अधिकारियों को सूचित करें।
अगर आभास या लक्षण महसूस हो तो करें नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में संपर्क-
अगर किसी तरह से संक्रमण का आभास हो तो डरने या छुपाने की जगह जिला अस्पताल में पहुचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने में किसी तरह से संकोच न करे। निशुल्क व सुविधाओं सें परीपूर्ण व्यवस्था जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहां पर हाईटेक आईसोलेशन वार्ड में सभी जरूरी सुविधा एवं व्यवस्थायें उपलब्ध हैं।
कोरोना वायरस से प्रभावित होने संबंधी लक्षण जैसे सर्दी-खांसी के साथ तेज बुखार, सिरदर्द, गले में खराश होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। परीक्षण उपरांत वायरस से प्रभावित पाये जाने पर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही समय पर उपचार द्वारा इससे बचाव सम्भव है। उन्होंने बताया कि वायरस के फैलने के प्रमुख कारणों की बात करें तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने, हाथ मिलाने के बाद स्वयं के आंख या नाक को छूने से यह वायरस फैलता है। बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति के निकट आने से बचें, अपने हाथों को साबुन से बार-बार धोयें तथा आंख एवं नाक को छूने से बचें।
विदेशों से आने जाने वालों की जानकारी स्वास्थ्य केंद्र को दें -
कलेक्टर ने नागरिकों से कहा कि यदि आपके आस-पास गांव एवं मोहल्ले में कोई व्यक्ति विदेश यात्रा कर वापस आया हो तथा उनमें सर्दी-खांसी तथा कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखाई दें, इसकी सूचना तत्काल स्वास्थ्य अधिकारियों को दें।
अफवाहों सें खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाने में दर्ज कराएं सहभागिता-
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाये जा रहे भ्रामक जानकारियों पर ध्यान न दें तथा न ही उसे आगे फाॅरवर्ड करें। अनावश्यक रूप से डर फैलाने तथा भ्रामक जानकारियों का प्रचार-प्रसार करते पाये जाने पर कार्यवाही की जा सकती है। कोरोना वायरस से संबंधित सहायता के लिए हेल्प लाईन नम्बर 104 पर 24 घंटे जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा जिले के लिए नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी डाॅ दीपक कुमार जायसवाल से मो.- 9926408456 पर फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। - सूरजपुर 19 मार्च : आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा वनमण्डलाधिकारी श्री जे.आर.भगत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अष्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर श्री एस.एन. मोटवानी की उपस्थिति में समस्त जिला अधिकारियों की समय-सीमा की बैठक लेकर समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री सोनी ने नावेल कोरोना वायरस (कोविद-19) के बढ़ते संक्रमण एवं उसके रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार जनजागरूकता लाने की बातें कही। जिले के सभी अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में कोरोना वायरस पर नियंत्रण से संबंधित जानकारी पंहुचाना सुनिष्चित करने व आवश्यकता को देखते हुए सभी अधिकारियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिये जागरूक रहने और जागरूकता लाने के लिये अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रषिक्षण देने को कहा है।
कलेक्टर श्री सोनी ने आज समय-सीमा की बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देषित किया कि कोरोना से बचाव एवं रोकथाम के लिये प्रषिक्षण दें साथ ही इसकी जानकारी जगह-जगह चस्पा भी कराई जायें। विषेष तौर पर सार्वजनिक भीड़ भाड़ वाले स्थान रेलवे स्टेषन, बस स्टैण्ड, व्यापारी, सब्जी विक्रेता, कारखाने के श्रमिक, मंदिर, चर्च एवं मस्जिद के सेवक, पुजारी, जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों आदि ऐसे सभी संस्थानों जहां ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहां कोरोना से सावधानी रखने के लिये जागरूकद कर सहभागिता देने के लिए प्रेरित करने को कहा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की होगी रोज सफाई करने दिये निर्देष-
कलेक्टर श्री सोनी ने आरटीओ को निर्देशित किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सफाई हो, यह सुनिष्चित करें। बस मालिकों की बैठक लेकर कोरोना से बचाव संबंधित आवष्यक प्रषिक्षण देने व सेनेटाईजर रखते हुए रेलिंग, हेण्डल, नाब, स्टीयरिंग को रोज ब्लीचिंग वाॅटर से साफ करने का प्रशिक्षण बस क्लीनरों को दिया जाए। स्पर्ष की जाने वाली जगहों को साफ रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिये।
स्वास्थ्य विभाग को राज्य के निर्देषों के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था रखने निर्देष-
इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य से प्राप्त निर्देषों के अनुरूप की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि एंबुलेंस को दुरूस्त रखें तथा सुगम स्वस्थ सूरजपुर के अंतर्गत वाहन चालकों को भी प्रषिक्षित करें जिससे वे आवष्यक ध्यान रखते हुए दुरूस्त होकर कार्य कर सकें। सभी स्थानों में हैण्ड सेनेटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था रखने कहा साथ ही हाथ धोने के लिए सभी टाॅयलेटों में हैण्ड वाॅष एवं सेनेटाईजर अनिवार्य रूप से रखने कहा गया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को नियंत्रण कक्ष एवं सूचना डेस्क स्थापित करने के दिये निर्देष।
कुदरगढ़ मेला किया गया स्थगित-
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से आगामी कुदरगढ़ में आयोजित होने वाले मेले को स्थगित करते हुए आदेष जारी किया गया है, जिसके लिए संबंधित क्षेत्रों में जानकारी चस्पा कराने के निर्देष दिये है साथ ही कुदरगढ़ धाम में चैत्र नवरात्र के समय एहतियात बरतने के निर्देष भी दिये गये हैं। बैठक में वन-धन योजना के अंतर्गत किये जा रहे प्रसंस्करण कार्यो की जानकारी ली तथा कार्य में प्रगति लाने कहां साथ ही लघु वनोपज एवं आगामी तेंदुपत्ता खरीदी की जानकारी ली। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत केसीसी कार्ड बनाये जाने की जानकारी ली तथा कितने हितग्राहियों का केसीसी कार्ड बनाये गये है निर्धारित लक्ष्य अनुसार पटवारियों को इस कार्य के लिए सचिव एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को सहयोग करने कहा जिससे निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके एवं जिला अग्रणी बैक के अधिकारी को सतत् निगरानी करने के निर्देष दिये। संबंधित विभाग को वनाधिकार पत्रों की संख्या तथा समान्य हितग्राहियों की डाटा अपडेट करने के निर्देष दिये।
कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्रों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निराकरण में प्रगति लाने को एस0डी0एम0, तहसीलदार एवं लोक सेवा आॅपरेटरों को सभी आय, निवास, जाति, नामांतरण, सीमांकन के लंबित प्रकरणों को अतिषीघ्र निराकरण करने के निर्देष दिये। उन्होनें समस्त अधिकारियों को आम नागरिकों के लिए तत्परता से कार्य करने को कहा और नागरिकों के हितों की सुरक्षा का दायित्व जिला प्रषासन को बताया इस हेतु कार्य में प्रगति लाने के निर्देष दिये। कलेक्टर ने शासन की फ्लैगषिप योजना जैस सुपोषण, नजुल पट्टा वितरण, एन.जी.जी.बी., हाट बाजार क्लिनिक योजना, घर पहुॅच पेंषन योजना व अन्य योजना में जिले के कार्यो की प्रगति व निरंतरता की जानकारी लेते हुए आवष्वक दिषा निर्देष दिये व कार्यो को दुरूस्त होकर करने को कहा। इसके अतिरिक्त जनचैपाल व समय-सीमा में लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए समस्त प्रकरणों को समय-सीमा के अंदर निराकरण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देषित किये। - सूरजपुर 19 मार्च : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ0 आर0एस0 सिंह से प्राप्त जानकारी अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एडवायजरी जारी कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवष्यक दिषा-निर्देष दिये गये हैं, जिसमें बचाव हेतु क्या करें क्या न करें की जानकारी दी गई है। जिसमें बताया गया है कि ेेकोरोना वायरस के दूष्प्रभाव से बचने हेतु अपने आस-पास के निवासियों पर नजर रखें कि कोई विदेष यात्रा करके आया है और उसे बुखार, सांस लेेने में तकलीफ, नाक बहना, जुकाम, सीने मेें जकड़न, खांसी, सिरदर्द, निमोनिया जैसे कोई लक्षण पाया जाता है, तो उसे तत्काल जिला चिकित्सालय सूरजपुर में जाने हेतु सलाह देवें। जिससे उसका परीक्षण कर उसकी पहचान की जा सकें। महिला एवं पुरूष आइसोलेषन वार्ड बना लिया गया है, जिसमें प्रषिक्षित अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही आवष्यक औषधियों का भंडारण किया गया है। जिससे संभावित मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर उपचार किया जा सके। साथ ही साथ अपील की जाती है कि अपने बचाव के लिए निम्न सावधांनिया बरतेः-
कोरोना वायरस के लक्षणः-
बुखार, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, जुकाम, सीने में जकड़न, खांसी, सिरदर्द, निमोनिया।
कोरोना वायरस कैसे फैलता हैः-
संक्रमित व्यक्ति के खुली जगह में छींकने या खांसने से, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले लगने आदि से, संक्रमित जगह से संपर्क में आने के बाद बिना हाथ धोये अपनी आंख, मुंह व नाक को छूने से।
क्या करें और क्या ना करेंः-
बार-बार हाथ धोंएं, जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हो, तक भी अपने हाथों को अल्कोहल-आधारित हैंण्ड वाॅष या साबुन और पानी से साफ करें।, छींकते और खांसते समय, अपना मुंह व नाक टिषु/रूमाल से ढकें।, प्रयोग के तुरंत बाद टिषु को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें। अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डाॅक्टर से संपर्क करें। डाॅक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढंकने के लिए मास्क/कपड़े का प्रयोग करें।, अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण है, तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नबंर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24ग7 हेल्पलाइन नम्बर 011-23978046 एवं जिला सूरजपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ0 आर0एस0सिंह मोबाईल नम्बर-9826778450 एवं जिला सर्वेलेंस अधिकारी डाॅ0 राजेष पैकरा मोबाईल नम्बर 6260388912 पर भी सपंर्क काॅल करें। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।
क्या ना करेः-
यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो, तो किसी के साथ संपर्क में ना आयें।, अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छुयें, सार्वजनिक स्थानों पर ना थुकें।
होम आइसोलेषनः-
कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन के बचाव एवं वातावरण में विषाणु के संचरण की संभावना को रोकने के लिए कोरोना से प्रभावित देषों की यात्रा करके लौटे व्यक्तियों का विचरण उसके घर तक सीमित करने हेतु ‘‘ होम आइसोलेषन‘‘ किया जाता है।
होम आइसोलेषन हेतु पात्रता के मानकः-
ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने 01 जनवरी के बाद चीन या अन्य प्रभावित देष की यात्रा की हो (लक्षण नहीं होने पर भी), एवं ऐसे व्यक्ति जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण के कोई भी लक्षण जैसे-सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि हो, परन्तु चिकित्सक द्वारा होम आइसोलेषन की सलाह दी गयी है।
होम आइसोलषन में क्या-क्या करेंः-
व्यक्ति एक अलग कमरे में रहें जो हवादार तथा स्वच्छ हो, व्यक्ति 28 दिवस तक घर में ही रहें, व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक रहें एवं लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल फोन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला नोडल अधिकारी/जिला सर्वेलेंस अधिकारी को सूचित करें। खांसते व छींकते समय रूमाल का उपयोग करें, नियमित रूप से हाथ धोंएं और ऐसे प्रयोग किये कपड़ों/रूमाल इत्यादि को साबुन/ डिटर्जेंट से धोवें, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लेते रहना है।
होम आइसोलेषन व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिएः-
भीड़ वाले स्थान में ना जावें, घर के साझे स्थान जैसें किचेन, हाल इत्यादि का उपयोग कम से कम करें, परिवार के अन्य सदस्यों के निकट संपर्क में ना आयें, बार-बार अपना चेहरा या आॅंखें ना छुएं, घर में अतिथि या अन्य बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित ना करें, इधर-उधर ना छीेंके/थूकें जहाॅं तक हो सके पानी भरे बर्तन में ही थूूंके जिससे छींटों से होने वाले संक्रमण की संभावना को कम से कम किया जा सकें।
होम आइसोलेषन व्यक्ति के परिजनों को क्या करना है/क्या नहीं करना हैः-
जहाॅं तक हो सकें परिवार के कम से कम व्यक्ति (संभव हो तो सिर्फ एक) ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति की देखभाल करें। देखभाल करने वाला व्यक्ति हमेषा मास्क पहन कर ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति के समीप जाए। जहाॅ तक हो सके परिवार के बाकी सदस्य अलग कमरें में रहे, यदि ऐसा नहीं संभव हो तो कम से कम एक मीटर की दूरी बना कर रखे। होम आइसोलेटेड व्यक्ति का विवरण सीमित रखने मंे सहयोग करें। घर के जिन साझे स्थानों का उपयोग होम आइसोलेटेउ व्यक्ति द्वारा भी किया जा रहा है, उनके खिड़की, रोषनदान इत्यादि खुले रखें। परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से हाथ धांेएं। होम आइसोलेटेड व्यक्ति के संपर्क में आये सभी कपडत्रे, बेडषीट, टाॅवल इत्यादि, उनके द्वारा छुए गये सतह जैसे टेबल बैउ फ्रेम इत्यादि तथा उनके द्वारा उपयोग किये जा रहे बाथरूम, टाॅयलेट इत्यादि को नियमित रूप से डिसइन्फेवटेन्ट से साफ करें। आइसोलेटेड व्यक्ति में अथवा परिवार के किसी भी सदस्य में कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल फोन पर जिला नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सर्वेलेंस अधिकारी को सूचित करें। -
दुर्ग 19 मार्च : जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत जिले के खनन कार्य से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्तियों के चिन्हांकन सर्वेक्षण, परियोजना की निगरानी न्यास योजनाओं एवं सामाजिक समपरीक्षा के विकास के मास्टर प्लान तैयार करने एवं खनिज संस्थान के दायित्वों को पूर्ण करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति हेतु 27 मार्च तक निविदा आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में रूचि रखने वाले व्यक्ति जिले के वेबसाइट का अवलोकन कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- दुर्ग 19 मार्च : कोरोना संक्रमण की आंशका के चलते कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने धारा 144 लागू कर दी है। इस आदेश के प्रभावशील रहते आम जनता के सामूहिक ड्रील, रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सभा को जिला दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के प्रतिषेधित किया गया है। इसके अंतर्गत यह आदेशित किया गया है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी इस आदेश के तहत आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार कलेक्टर के आदेश का पालन कराने अधिकृत किया गया है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, इस आदेश के पालन के लिए आवश्यकतानुसार आदेश अपने विवेक का उपयोग करते हुए जो वे उचित समझे जारी करने के लिए अधिकृत किये जाते हैं।
किसी नाबालिग के मामले में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही पालक के विरूद्ध किया जावेगा। यह आदेश दुर्ग जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में तत्काल प्रभावशील होगा, जो कि 05 अप्रैल या आगामी आदेश जो पहले आए तक प्रभावशील रहेगा।यदि कोई व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण, जानकारी या आवश्यकता है यह मानने के लिए कि वह कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है या वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है या है, यह अनिवार्य होगा कि ऐसा व्यक्ति तुरन्त सहयोग करके सारी जानकारी घोषित करेगा एवं सभी संभावित सहयोग निगरानी दल को देगा और उनके द्वारा दिए गए निर्देश (मौखिक या लिखित) जो कि निगरानी जांच निरीक्षण, भौतिक परीक्षण क्वार्टाइन संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आए हुए अन्य व्यक्ति पर भी लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या इलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से मना करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 एवं धारा 144 दं. प्र. सं. के इस आदेश की अवहेलना करने के लिए दंड का भागी होगा।
ऐसे जगहों के सभी मालिक/प्रबंधक/निवासरत सभी व्यक्ति पर यह बाध्यता होगी कि वे राज्य शासन द्वारा जारी दूरभाष टोल फ्री 104 या जिला प्रशासन के टोल फ्री 0788-2210773 से संपर्क करके ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसे ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आए है जो कोविड-19 से संक्रमित देशों से आए हैं, इस हेतु जिला चिकित्सालय एवं रेल्वे स्टेशन दुर्ग में हेल्प डेस्क बनाया गया है, के बारे में जानकारी देंगे, और वे बाध्य होगें कि तुरंत सहयोग दे के ऐसे व्यक्तियों तक पहंुचने के लिए अप्रतिबंधित और आवश्यक सारी जानकारी का खुलासा करेंगे, और सहायता देंगे जो निर्धारित स्वास्थ्य दल, जांच दल को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। इन दलों के द्वारा दिए गए निर्देशों (लिखित या मौखिक ) का पालन करेंगे, जो निगरानी जांच, भौतिक परीक्षण क्वार्टाइन संगरोध और इलाज के लिए आवश्यक होगा। ऐसे किसी परिसर के अस्थायी बंद, मुद्रण, निकासी, धुमन, सफाई इत्यादि के लिए दिए गए आदेशों का पालन करेंगे एवं सहयोग प्रदान करेंगे। यदि उपरोक्त में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति धारा 144 दं.प्र.सं., 1973 में इस आदेश के अतिरिक्त धारा 270, 188 आई पी सीं., 1860 का उल्लंघन मानते हुए दण्ड का पात्र होगा।
इस आदेश में परिसर का तात्पर्य दुर्ग जिले में स्थित शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी संस्थाएं जैसे के आश्रम, छात्रावास, हाॅल, लाॅज, रेस्टहाउस, गेस्टहाउस, निरीक्षण गृह, धर्मशाला, रिसाॅर्ट, निजी शिक्षण संस्था, मंदिर मस्जिद, दरगाह, गुरूद्वारा, चर्च, हाटबाजार एवं निजी घर से है। आदेश में कहा गया है कि दुर्ग जिले में इस बीमारी के फैलने या संक्रामक होने की आशंका है क्योंकि दुर्ग जिले की सीमाओं से लगी हुई अन्य जिलों की सीमाओं में यह बीमारी संक्रामक है एवं दुर्ग जिला रायपुर, बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद तथा भिलाई स्टील प्लांट एक लघु भारत होने के कारण अन्य प्रदेशों से जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होने के कारण धारा दं.प्र.सं., 1973 की धारा 144 के अंतर्गत लागू करना आवश्यक है। जिससे कि मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाया जा सके। - बलरामपुर 19 मार्च : छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय बलरामपुर में नाॅवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु क्वाॅरेंटीन केन्द्र की स्थापना की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि क्वारेंटीन किसी ऐसे व्यक्ति को अलग रखने की प्रक्रिया है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आया हो, परन्तु उसमें कोई लक्षण उत्पन्न नहीं हुए हो, ऐसे व्यक्ति को 14 दिवस तक क्वारेंटीन केन्द्र में रखा जाएगा। इस दौरान व्यक्ति के स्वास्थ्य की सतत् निगरानी रखी जाएगी, जिससे लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल रोग की पहचान की जा सके। उन्होंने बताया कि क्वारेंटीन करने से अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने के खतरे को रोका जा सकता है।
क्वारेंटीन की प्रक्रिया आइसोलेशन से भिन्न है, आइसोलेशन प्रक्रिया में लक्षण पाए गए मरीजों को अन्य व्यक्तियों अलग रखा जाता है जिससे संक्रमण न फैले। क्वारेंटीन का अभिप्राय ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था है जहां उपरोक्त व्यक्तियों को समुदाय से पृथक कर निगरानी में रखा जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले में स्थापित क्वारेंटीन केन्द्र में संक्रमित व्यक्तियों के बेहतर उपचार हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई हैं। - बलरामपुर 19 मार्च : प्रयास बालक-बालिका आवासीय विद्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, अम्बिकापुर, कोरबा, जशपुर, कांकेर शैक्षणिक सत्र 2020-21 की कक्षा 9वीं में विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा 26 अप्रैल 2020 को प्रातः 10.30 बजे आयोजित की जावेगी।
परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक छात्र/छात्रा अपना आवेदन पत्र 11 अप्रैल 2020 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग बलरामपुर/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/मंडल संयोजक में जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग बलरामपुर व खण्ड शिक्षा अधिकारी/मण्डल संयोजक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। प्राक्चयन परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विद्यार्थी की 8वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत/बी ग्रेड, पालकों की सहमति, अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा विद्यार्थी नक्सल प्रभावित क्षेत्र का हो। -
बलरामपुर 19 मार्च : सिंचाई ही वह आधार है जिस पर कृषि विकास निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के दो स्त्रोत है सतह का जल जो नदियों एवं जलाशयों के रूप में प्राप्त होता है, वहीं दूसरा भूमि का जल जो नलकूपों एवं कुओं द्वारा प्राप्त किया जाता हैं। धरातली एवं भूमिगत जल वर्षा आधारित होते हैं। वर्षा से प्राप्त जल प्रवाहित होकर नदी, नालों एवं तालाबों तथा कुछ जल भूमि के परतो से रिसकर भूमि के निचली परतो में चला जाता है जिसे तालाबों, डबरी एवं कुओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
कलेक्टर संजीव कुमार झा की संयुक्त एवं समावेशी पहल से शासन के योजनाओं का लाभ एवं इसका ज्ञान पूरे ग्राम पंचायतों में पहुंचा है, इसके साथ ही इसका सफल क्रियान्वयन भी किया जा रहा हैं, जिसके फलस्वरूप जिले में खरीफ फसल हेतु पानी की प्रर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो रही है एवं रबी रकबे में आवश्यक वृद्धि हो रही है, फलस्वरूप कृषक मिश्रित खेती की ओर अग्रसर हो रहे है एवं अपनी आमदनी को दूगनी करने हेतु एक कदम आगे बढ़ रहे है जिसका प्रभाव निश्चित तौर पर उनकी आजिविका एवं जीवनशैली में पड़ रहा हैं। रबी फसल का कृषि रकबा एवं खरीफ फसल हेतु पानी की प्रयाप्त मात्रा प्रत्येक ग्राम पंचायत में हो, इस हेतु बड़े स्तर पर डबरी का चिन्हांकन कर उचित जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर निर्माण किया गया है। साथ ही शासन की महत्वकांक्षी योजना साथ नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी के तहत् स्वीकृत गोठान ग्राम पंचायतों में कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशन में कृषि विभाग ने किसानों को रबी कि अतिरिक्त फसल लेने हेतु प्रोत्साहित करते हुए आवश्यक सहायता दी परिणाम स्वरूप रबी फसल के सुने पड़े खेत लह-लहा रहे हैं।
कृषि नवाचारों तथा उतेरा जैसे परम्परागत् पद्वतियों के सफल प्रयोग में कृषकों को नई दिशा एवं नई उम्मीद् दी हैं। पूर्व में रबी की फसल न लेने से किसानों को आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता था। किन्तु अब कृषक रबी की फसल में अच्छी आय प्राप्त कर सकेगें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जिले में कृषकों के द्वारा पूर्व में विभिन्न फसलें ली जाती रही हैं, किन्तु रबी फसलों के रकबों में वृद्धि न होना एक महत्वपूर्ण समस्या थी। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ऐसे सभी कृषकों का सर्वे कराया एवं उनकी सूची तैयार कराकर डबरी की उपयोगिता को तकनीकी अमलों के माध्यम से समझाया गया। इन सकारात्मक प्रयासों से न कृषक केवल आज रबी फसल के रकबे में वृद्धि कर पाये है, साथ ही साथ मिश्रित खेती का लाभ मछली पालन के माध्यम से ले रहे हैं। जिससे किसान अपनी आमदनी तो बढ़ा ही रहे हैं साथ ही साथ नगदी फसल लेने हेतु प्रोत्साहित हो रहे हैं। इन सकारात्मक प्रयासों से जिले में कुल 2253 डबरी पूर्ण हो चुके है एवं 2571 डबरी प्रगतिरत् हैं। जिले में गत् वर्ष रबी का रकबा 72558 हेक्टेयर था जो वर्ष 2019-20 में 5632 हेक्टेयर बढ़कर 78190 हेक्टेयर हो गया है ।
कृषि विभाग द्वारा किसानों को रबी फसल लेने हेतु खरीफ के मौसम में ही जानकारी दी गई थी। सर्व प्रथम ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, जहाँ सिचाई की सुविधा कम थी एवं रबी के फसल लेने में ग्रामवासियों में जागरूकता का अभाव था, उन क्षेत्रों में कृषकों को उतेरा पद्वति एवं मिश्रित खेती हेतु प्रोत्साहित किया गया एवं शासन के विभिन्न योजनाओं जैसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कृषि विभाग, मत्स्य पालन विभाग, उद्यानिकी विभाग के आपसी समन्वयक के माध्यम से इन क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर कृषकों को डबरी के माध्यम से जल संग्रहण एवं जल संचयन के समावेशी विकास में अहम भागीदारी दिलाई। उपरोक्त डबरी के मेड़ पर कृषि विभाग के माध्यम से अरहर, उड़द, अलसी का फसल लिया जा रहा है। - बेमेतर 19 मार्च : जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा श्री आनंद कुमार सिघल ने कोरोना वायरस के संदर्भ मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक एडवाइजरी जारी की है। न्यायाधीश ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति को भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमसे किसी और को न हो जाए ं शासन-प्रशासन ने कई सारी एडवाइजरी जिसमे भीड़ वाली जगह माॅल, टाकीज आदि बंद कर दिए गए हैं। नोडल एजेंसी बनाई जा रही है। उन्होने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसे आपदा घोषित किया गया है। सोशल मीडिया में अगर इस बीमारी के संदर्भ मे भ्रामक जानकारी दी जाती है, तो यह अपराध की श्रेणी मे आता है। किसी के कार्य को प्रभावित करता है, तो उसे एक साल तक कारावास की सजा हो सकती है। और उसके कारण कोई कारण काई परिणाम आता है तो इसके तहत सजा दुगुनी हो सकती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने श्री सिंघल कहा कि अदालतों मे भीड़ मे होने से बचें और जो उपाय कहे हैं उसे अपनायें।
पक्षकारों की सुनावाई को जब तक आपतकाल ना हो, उसे टालें और रोजाना के विषय को पक्षकारों को उपस्थित होने बाध्य नहीं करना है। बार रुम मे भी भीड़ इकट्ठा ना हो एवं सफाई रखें। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी से विदेश गए एवं आये व्यक्तियों की पहचान कर उनके एवं उनके परिवारों का चिकित्सा परीक्षण चिकित्सा विभाग द्वारा करना सुनिश्चित करें। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए स्थानीय व्यक्तियों एवं अशासकिय संस्थाओं का सहयोंग लिया जाए। एसे व्यक्ति जो विदेश से आये हैं वे स्वयं आकर जानकारी दें एवं विकित्सा परीक्षण कराऐं।जिसकी जानकारी शासन एवं जिला प्रशासन को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। - रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में आज प्रदेश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा -प्रिय भाइयों और बहनों, जय जोहार, जैसा की आप जानते ही हैं कि पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज कोरोना वायरस का एक केस पाजीटिव पाया गया हैं । जिसका समुचित उपचार एम्स रायपुर में चल रहा हैं। पीड़ित के परिवार के सभी सदस्यों और उनके सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनको भी आइसोलेशन में रखा गया हैं।
राज्य में कोरोनो वायरस से उपचार की माकूल व्यवस्था हैं और इससे डरने या चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं हैं, लेकिन अब हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा और लापरवाही से बचना होगा । एम्स में योग्य चिकित्सक, पीड़ित का उपचार कर रहे हैं । देश में अभी तक अनेक कोरोना पीड़ित स्वस्थ हो चुके है। राज्य में विदेश यात्रा करके लौटे सभी नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आइसोलेशन में रखने की प्रक्रिया जारी हैं। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूॅ कि आपकी जानकारी में अगर ऐसा कोई व्यक्ति हैं जो विदेश यात्रा से लौटा हैं और उसने स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट नहीं किया हैं तो इसकी सूचना तत्काल टोल फ्री नम्बर 104 पर दे ।
लोगों को यह समझना होगा कि जानकारी छुपाने से कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकेगा अपितु जानकारी देने और सही उपचार लेने से ही बचाव संभव हैं। बच्चों और बुर्जुगों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता हैं । मेरा राज्य के नागरिकों से आग्रह हैं कि बहुत आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकले । लोगों की सावधानी और सुरक्षा के लिए मैंने स्वयं अपने सभी कार्यक्रम और समारोह रदद् कर दिये हैं । राज्य में स्कूल, कालेज, सिनेमा हॉल, मॉल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी हैं।
मैं बार बार आपको यह आश्वासन देता हूॅ कि आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं हैं । मैं आपका मुख्यमंत्री, राज्य सरकार और उसका पूरा महकमा पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हमने इस वायरस से बचाव और उपचार की पूरी तैयारियां कर रखी हैं आवश्यकता हैं तो बस आपके सहयोग की । हमने राज्य में कोरोना वायरस से बचाव और उपचार की सही जानकारी देने के लिए एक इमरजेंसी कम्यूनिकेशन टीम ECTबनाई है जो आपको सतत रूप से सही सूचना देने का काम करेगी और भ्रामक खबरों के प्रचार को रोकेगी ।
मैं कोरोना उपचार के लिए लगातार काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों और चिकित्सीय स्टॉफ का तहेदिल से आभारी हूँ । पूरा राज्य उनके समर्पण भाव की सराहना करता हैं । मैंने यह निर्णय लिया हैं कि कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा ।
राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजधानी रायपुर सहित सभी नगर निगम क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी हैं । इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक स्थान पर ज्यादा संख्या में एकत्रित होने से रोकना हैं जिससे कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके । मुझे पूरा विश्वास हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार का और एक दूसरे का भी सहयोग करेगी ताकि हम इस कोराना वायरस के फैलाव को रोक सके। आपके सहयोग की अपेक्षा हैं । - नगरीय प्रशासन विभाग ने जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों को जारी किया आदेश
रायपुर : नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी मॉल, चौपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय के लिए अस्थायी ठेले आदि लगाये जाते हैं, उन्हें आगामी आदेश तक बंद रखा जाए।
नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराये पर उपलब्ध कराए जाने वाले पी.जी. को भी खाली कराया जाए अथवा उनमें निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के बाहर आने जाने वाले को हतोत्साहित किया जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्त और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। - दशगात्र कार्यक्रम में हुए शामिल, परिवार से मिलकर हुए भावुक
सूरजपुर 18 मार्च : आज मुख्यमंत्री श्री भुपेष बघेल हेलिकाप्टर के माध्यम से पार्वतीपुर पहुॅचकर खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत के पिता स्व. श्री दखलुराम भगत के दषगात्र कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने खाद्य मंत्री श्री भगत के पिता के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रंद्धाजलि अर्पित किया और मंत्री श्री भगत की माताजी श्रीमती सुबो बाई के चरण स्पर्ष कर कहा कि इस दुःखद घड़ी में उनका बड़ा बेटा हमेषा उनके साथ है और रहेगा, मुलाकात के इस पल में उपस्थित मंत्री श्री भगत, विधानसभा अध्यक्ष डाॅ चरणदास महंत, मंत्री श्री रविन्द्र चैबे, मंत्री डाॅ षिव कुमार डहरिया सहित परिवार के सदस्यों की आॅखे नम हो गई थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री श्री बघेल के साथ सभी ने इस शोक की घड़ी में मृत आत्मा की शांति के लिए ईष्वर से प्रार्थना की और मंत्री श्री भगत व परिवारजनों को धैर्य रखने के लिए कहते हुए सभी को सांत्वना दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने मंत्री श्री भगत के पिता जी को श्रंद्धाजलि अर्पित करते हुए इस शोक की घड़ी में परिवार के सबसे बड़े सदस्य होने के नाते सभी को धैर्य रखने को कहा और कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चैबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया ने भी मंत्री श्री भगत व परिजनों से मुलाकात कर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते हुए स्व0 श्री दखलूराम भगत को श्रद्धांजलि अर्पीत किया।
ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत के पिता जी श्री दखलूराम भगत का आकास्मिक निधन विगत 9 मार्च 2020 को रायपुर के एक निजी अस्पताल में हो गया था। इसके बाद मंत्री श्री भगत ने परिवार सहित अपने गृहग्राम पार्वतीपुर में सामाजिक रिति-रिवाजों का निर्वहन कर रहें हैं। मंत्री श्री भगत के पिता जी का दशगात्र, चन्दनपान एवं ब्रम्हभोज कार्यक्रम यहां पार्वतीपुर में था। इस दौरान सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं विधायक प्रेमनगर श्री खेलसाय सिंह, सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वय श्री वृहस्पत सिंह, श्री गुलाब कमरों, विधायक लुण्ड्रा डाॅ प्रीतम राम, विधायक भटगांव श्री पारसनाथ राजवाड़े, विधायक रायपुर श्री विकास उपाध्याय, विधायक भिलाई श्री देवेंद्र यादव, विधायक बैकुंठपुर श्रीमती अम्बिका सिंहदेव, विधायक सामरी श्री चिंतामणी महाराज, विधायक जांजगीर चांपा श्री नारायण चंदेल, विधायक पालीतानाखार श्री मोहित राम, विधायक खल्लारी श्री द्वारिकाधीष यादव, विधायक जषपुर श्री विनय कुमार भगत, विधायक पत्थलगांव श्री रामपुकार सिंह, विधायक कुनकुरी यु.डी.मिंज, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव श्री टामन सिंह सोनवानी, पूर्व विधायक मरवाही श्री अमीत जोगी, पूर्व मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े, महापौर अम्बिकापुर श्री अजय तिर्की, कमिश्नर सरगुजा श्री इमिल लकड़ा, सरगुजा रेंज के महानिरीक्षक श्री रतनलालडांगी, कलेक्टर श्री दीपक सोनी, वनमण्डलाधिकारी श्री जे.आर.भगत, पुलिस अधीक्षक श्री राजेष कुकरेजा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अष्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर श्री एस.एन.मोटवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि,वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। -
-लिटिया के गौठान में पशुओं की कमी पर नाराज हुए जिला पंचायत सीईओ, नोडल अधिकारी को दिया नोटिस
’मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत धमधा में किया गया निरीक्षण
दुर्ग 18 मार्च : जिला पंचायत सीईओ श्री कुंदन कुमार ने आज धमधा ब्लॉक के विभिन्न गौठान का निरीक्षण किया। लिटिया में गौठान में पशुओं की कम उपस्थिति पर उन्होंने गौठान नोडल अधिकारी पर नाराजगी जाहिर की और शो कॉज नोटिस दिया। साथ ही कार्यों को दस दिन के भीतर पूरे करने निर्देशित किया। उन्होंने स्वसहायता समूहों के लिए बिहान बाजार बनाने के निर्देश भी धमधा सीईओ को दिए। ग्राम पंचायत सेवती निर्मित गौठान- जिला पंचायत सीईओ द्वारा जनपद पंचायत धमधा में ग्राम पंचायत सेवती में निर्मित गौठान का निरीक्षण किया गया, जिसमें कार्य पूर्व से अच्छी प्रगति के लिए ग्राम पंचायत सचिव को सराहा गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उक्त गौठान में जाने हेतु मिट्टी की सड़क बनाये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला कार्यालय प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही साथ उक्त गौठान में पानी की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त गौठान में स्वसहायता समूह को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना है।
ग्राम पंचायत सेवती नाला- नाले में चल रहे कार्य के लिए मजदूर बढ़ाने के संबंध में निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत के पटवारी की उपस्थिति नहीं रहने का शिकायत किया गया। पोटिया सेवती गौठान- डी.एस सिन्हा, सहायक पशु चिक्तिसक के कार्य की सराहना की गई। गांव के लिए चारागाह हेतु स्थान का चयन ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये है।
ग्राम पंचायत लिटिया गौठान- लिटिया में पक्का शेड बनाये जाने के निर्देश दिए गए। जनपद सीईओ, धमधा को बिहान बाजार बनाये जाने के निर्देश दिए गए। स्वसहायकता समूह द्वारा निर्मित सामग्रियों को राजस्व कार्यालय, कृषि, उद्यानिकी, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग में विक्रय किये जाने के निर्देश दिये गये। गौठान नोडल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए, प्रति सप्ताह बैठक लेकर पशुओ की उपलब्धता बढ़ाये जाने एवं कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किए जाने के निर्देशित करते हुए 10 दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये साथ ही गौठान में निर्मित वर्मी बेड को पुरी तरह गोबर से भरने के निर्देश दिये गये। उपसंचालक, पशुचिकित्सा को प्रत्येक गौठान में एक उपस्थिति रजिस्टर रखकर पशुओं की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा को निर्देशित किया गया कि लिटिया में निर्मित गौठान में स्वसहायता समूह के माध्यम से मछली पालन किया जाना है। सामुदायिक बाड़ी के लिए प्रस्ताव दिये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये। जनपद पंचायत, धमधा के स्वसहायता समूहों को 50 प्रस्ताव दिया जाना है। -
प्रशासन एवं मंदिर समितियों के सदस्यों के साथ हुई बैठक में कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को रोकने के लिए चिंता व्यक्त की गई
महासमुन्द 18 मार्च : शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश और जिला प्रशासन के निर्देश के उपरान्त आज चण्डी और खल्लारी मंदिर के समिति के सदस्यों की बैठक बागबाहरा एस.डी.एम. श्री भागवत जायसवाल की उपस्थिति में आयोजित की गयी। बैठक में चण्डी और खल्लारी माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन कोरोना वायरस के संक्रमण में सावधानी रखते हुए मेला आयोजन और दर्शनार्थियों के प्रवेश पर रोक, मंदिर में दर्शन नही होंगे, मेला आयोजन नही होगा, मंदिर के आसपास दुकान या ठेले प्रतिबंधित, भंडारा प्रतिबंधित एवं जुलूस रैली नही करने की सहमति बनी। इसके अलावा मंदिर में ज्योति कलश जलेंगे और केवल समिति के सेवादारों को प्रवेश दिया जाएगा।
चूंकि बागबाहरा में सीमावर्ती ओड़िशा राज्य से और महाराष्ट्र से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दुकानदार आते है ऐसे में लाखों की भीड़ में संक्रमण से बचाव कर पाना मुश्किल होगा और यह लोक स्वास्थ्य के लिए घातक भी हो सकता है। मंदिर समितियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए है और मंदिर आने वाले रास्तों पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था रहेगी यह सुनिश्चित किया गया। अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय से इस सम्बन्ध में मंदिर समितियों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें असामाजिक तत्वों और जानबूझकर लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। -
महासमुन्द 18 मार्च : फ्लोरोसिस की बीमारी कई कारणों से हो सकती है जैसे दूषित भोजन या औद्योगिक उत्सर्जन या फिर किसी अन्य माध्यम से शरीर में फ्लोराइड की ग्राह्यता। लेकिन पूरी दुनिया में फ्लोरोसिस पेय जल से जुड़ी एक प्रमुख व्याधि मानी जाती है क्योंकि यह सबसे आम और गम्भीर माना जाता है। महासमुंद जिले भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिले में लगातार निरीक्षण और परीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में चिकित्सक डॉ संजय दवे ने बताया कि ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड और इण्डियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार जल में फ्लोराइड की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा 1.0 मिलीग्राम प्रति लीटर या 1.0 पीपीएम से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक मात्रा होने पर उस जल को ग्रहण करने वाले पर फ्लोरोसिस होने का जोखिम मँडराता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा फ्लोरोसिस की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिसके तहत विभागीय अमला जमीनी स्तर पर भ्रमण कर डोर-टू-डोर दस्तक दे रहा है। जिले के करीब 57 गांवों से पेय जल के लगभग 558 सैंपल लिए जा चुके हैं। जल्द ही इनकी जांच कर व्यवस्थागत उपाए किए जाएंगे।
गैर संक्रमणीय रोग फ्लोरोसिस के बारे में बताते हुए जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार ने कहा कि समस्या से निपटने के लिए जहां एक ओर सरकार शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सैंपलिंग के साथ-साथ इस ओर लोगों में जागरूकता लाने में भी जुटा हुआ है। इसके लिए प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आरके परदल के निर्देशानुसार डॉ दवे का दल समुदाय और स्कूली बच्चों में फ्लोरोसिस की निगरानी, प्रशिक्षण और जनशक्ति सहायता के रूप में क्षमता निर्माण करने के साथ-साथ पानी और पेशाब में फ्लोराइड की मात्रा के स्तर की निरंतर जांच-पड़ताल कर रहा है। ऑयन मीटर सहित प्रयोगशाला सहायता और उपकरण के रूप में सुविधाएं भी प्रदाय की जाती हैं। जिससे उपचारी शल्य-चिकित्सा और पुनर्वास उपलब्ध कराकर फ्लोरोसिस के मामलों का प्रबंधन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि फ्लोरोसिस के कारण पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोगों में बड़ी संख्या में दंत विकारों सहित कुछ अन्य बीमारियाँ होने की भी संभावना है।
फ्लोरोसिस, एक जन स्वास्थ्य समस्या है। जो लंबे समय तक पेयजल, खाद्य उत्पादों, औद्योगिक प्रदूषकों के माध्यम से फ्लोराइड के अत्यधिक सेवन से होती है। दंत फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस और नॉन-स्केलेटल फ्लोरोसिस जैसे विकार इसके कारण होते हैं। जिससे दांतों के चॉक के समान सफेद होना या उनमें पीले, भूरे या काले धब्बे पड़ने के अलावा ऊपरी परत पर धारियां बन जाती हैं। हड्डियों सहित गर्दन, रीढ, कंधे, कूल्हे और घुटनों के जोड़ों को भी यह प्रभावित कर यह विकलांगता का कारण भी बन सकता है। इसके लिए नागरिकों को फ्लोराइड के लक्षण दिखते ही चिकित्सक से संपर्क कर इलाज कराना चाहिए। -
कोट्पा की बैठक में एसडीएम श्री दुदावत ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
महासमुन्द 18 मार्च : इन दिनों जिले के शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ नागरिकों के द्वारा तंबाकू के नशा का सेवन कर रहे है। अधिकांश इसके दुष्प्रभावों के साथ बिक्री नियमों से अंजान होने का हवाला देकर बच निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब किसी का बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि सरायपाली के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री कुणाल दुदावत ने राष्ट्रीय तबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सदस्यों सहित स्वास्थ्य, शिक्षा एवं नगर पालिका एवं अन्य संबंधित विभागों की बैठक आहूत कर विकासखंड में अब तक हुई चालानी कार्रवाई और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए है।
सरायपाली के सरकारी अस्पाताल में हुई बैठक में श्री दुदावत ने विभागीय समीक्षा के साथ कोट्पा अधिनियम 2003 की चालानी कार्रवाई का करने और टीम बना कर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नगर पालिका सहित जनपद पंचायत के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकृत अधिकारियों के लिए नियमावली और चालान पुस्तिका उपलब्ध कराई जाए और कार्रवाई का निरंतर अंकेक्षण जारी रहे। औषधि निरीक्षक श्री अवधेष भरद्वाज ने कोट्पा अधिनियम की नियमावली व विभाग अनुसार चालान संबंधी अधिकारों का बंटवारा करते हुए सभी को उनके दायित्व समझाते हुए अधिकाधिक चालान कर लोगों में जागरूकता लाने के लिए लक्षित किया।
इस दौरान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्रीमती स्निग्धा तिवारी, नगर पंचायत अधिकारी श्री क्षीरसागर नायक, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ अमृत लाल रोहेलेडर, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री गेंदराम नारंग, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी श्री आईपी कश्यप, बीईटीओ श्री टीआर धृतलहरे, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री शीलत सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता असीम श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।