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- जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र के परिपालन में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर जिले के समस्त राजस्व प्रकरणों की सुनवाई 31 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिन प्रकरणों में आगामी पेशी 31 मार्च तक निर्धारित है उनकी पेशी तारीख आगे बढ़ाते हुए 1 अप्रैल या उससे आगे की तिथि निर्धारित की जायेगी। साथ ही राजस्व न्यायालयों में प्राप्त होने वाले नये आवेदनों में पेशी तारीख 1 अप्रैल 2020 या उसके आगे की रखी जायेगी। कलेक्टर श्री क्षीरसागर द्वारा इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिये है।
- अन्य संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक होंगे बंदजशपुर : नोवेल कोरोना वायरस जो कि एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले चुकी है। शासन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। इसी के मद्देनजर लोगों के मोमेन्ट को कम से कम रखने के लिए कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने शासन द्वारा जारी एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के संदर्भ में जारी आदेश तथा इसके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जशपुर जिले के समस्त नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कई विभिन्न संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 5 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया है।राशन, मेडिकल, पेट्रोल एवं गैस एजेंसी सहित जरूरी दुकानें रहेंगी खुलीजारी आदेश के अनुसार सभी मण्डियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनायें एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, होटल एवं रेस्टोरेन्ट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (कोविड-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेलीनीड्स व किराना दुकानें, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक व बेकरी दुकानें खुली रहेंगी।अन्य संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक होंगे बंदइनके अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 5 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
- जशपुर : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देश पर ज़िले में संचालित समस्त लोक सेवा केंद्र, ग्रामीण लोक सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, आधार केंद्रों को वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च 2020 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है।ई-डिस्ट्रीक मैनेजर श्री नीलांकर वासु ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो के अनुसार जिला सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जिले में संचालित समस्त लोक सेवा केंद्र, ग्रामीण लोक सेवा केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र एवं आधार केंद्रों को 31 मार्च 2020 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद कर दिया गया है। किसी भी स्थिति में आपके केंद्र में भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न नही हो एवं किसी प्रकार के संक्रमण फैलने की संभावना नही हो इस कारण यह निर्णय लिया गया है ।
- जशपुर : श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवेल कोराना (कोविड-19) वायरस से संक्रमण के बचाव के लिए ठेकेदारों, सट्टेदारों एवं एजेंटों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना प्रवासी कर्मकारों (श्रमिकों) को अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं लाने एवं छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर नहीं ले जाने के निर्देश दिए है। इस आदेश का पालन आगामी 30 अपै्रल 2020 तक अनिवार्य रूप से करने कहा गया है।आदेश में कहा गया है कि देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस से संक्रमण के कुछ प्रकरण संज्ञान में आए है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश से कार्य हेतु प्रदेश से बाहर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा राज्य में प्रदेश के बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखा जाना आवश्यक है। जिसके कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके।अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत् 5 अथवा से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेश्हां में ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस के विस्तार से बचाव के लिए अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाएग कि कोई भी ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जाएगा एवं अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में लेकर नहीं आएगा।
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बेमेतरा :- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने कल रविवार को एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण की दृष्टि से बेमेतरा जिले के सभी नगरीय सीमा क्षेत्रों के लिये लगाई गयी धारा 144 (1) को अब पूरे बेमेतरा जिले के लिये तत्काल प्रभावशील कर दिया है। यह आदेश 31 मार्च या आगामी आदेश पर्यन्त तक धारा 144(1) प्रभावशील रहेगा ।
इसके तहत् सभी मण्डियों एवं दुकान व ठेला (सब्जी , फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाये एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे), एटीएम, मीडिया संस्थाएं, पेयजल सुविधा, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन, इंटरनेट सुविधा, हाॅटल एवं रेस्टोरेंट (जिसमें पक्की संरचनाएं ,वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा कोविड वायरस के संदर्भ मे समय-समय पर जारी निर्देशो के अनिवार्य रूप से पालन करने पर) ,मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेज दुकानें, डेली नीड्स एवं किराना दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक ,बेकरी दुकान आदि को दी गई छूट यथावत जारी रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। - नागरिकों की मदद के लिए प्रशासन सदैव उपलब्धबेमेतरा :- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आज रविवार 22 मार्च को ‘जनता कर्फ्यू’ के दौरान जनता द्वारा किये जा रहे स्वस्फूर्त सहयोग की सराहना की है कलेक्टर ने ‘जनता कर्फ्यू’ रात 9 बजे के बाद भी यथासम्भव लगातार 31 मार्च तक लोगों से घरों में बने रहने तथा भीड़.भाड़ से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक के इशी प्रकार आगे भी सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है उन्होंने कहा है कि प्रशासन नागरिकों की मदद और जीवन रक्षा के लिए सदैव उपलब्ध है।कलेक्टर श्री तायल ने अपील की है कि जिले में धारा 144 लगी है और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये 31 मार्च तक सार्वजनिक स्थल पर न जायें, अनावश्यक भीड़ से बचें और अपने-अपने घरों पर ही समय व्यतीत करें। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान और कार्य-स्थल भी लगातार बंद रखें। कहीं भी किसी कारण से एकत्र न हों और न ही रुककर खड़े हों। उन्होंने कहा कि आपका सहयोग कोरोना वायरस से होने वाली महामारी के फैलाव और संक्रमण को रोकेगा। यह कदम राष्ट्रहित और कर्तव्यपराणता के रूप में उदाहरण बनेगा।
ग्रामसभा स्थगितजिले के ग्राम पंचायतों में सोमवार 23 मार्च को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा अपरिहार्य करणो से स्थगित कर दिया गया है। इस आशय की जानकारी जिला पंचायत के सी ई ओ ने दी। -
दुर्ग : कोरोना वायरस के संकमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश द्वारा दुर्ग जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(1) लगाया गया था, उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत उक्त आदेश में नगरीय सीमा क्षेत्र के स्थान पर सम्पूर्ण दुर्ग राजस्व जिला अंतर्गत दिनांक 05 अप्रैल, 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक धारा 144(1) प्रभावशील रहेगा।
इसके अंतर्गत सभी मण्डियों व दुकान व ठेला (सब्जी,फल, अनाज) मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियरी सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, बैंकिग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), ए.टी.एम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थायें, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैद्ध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (कोविड -19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकाने, डेलीनीड्स व किराना दुकाने, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छूट दी गई, उक्त छूट यथावत रहेगी।
इस धारा के प्रभावशील रहते तक आम जनता के सामूहिक ड्रील, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
इस दौरान सब्जी, फल, अनाज को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार भी प्रतिबंधित रहेंगे।
समस्त नागरिक केवल अनिवार्य कार्य हेतु ही पाॅच से कम की संख्या में एक साथ भ्रमण कर सकेंगे।
शेष शर्ते यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर नियम अंतर्गत दांडिक कार्यवाही की जावेगी। - प्रशासन नागरिकों की मदद के लिए सदैव उपलब्ध - कलेक्टर
कोरिया : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने लगातार 31 मार्च तक लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है। कलेक्टर श्री सिंह के आदेशानुसार कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण की दृष्टि से कोरिया जिले के सभी नगरीय सीमा क्षेत्रों के लिये लगाई गयी धारा 144 (1) को अब पूरे कोरिया जिले के लिये तत्काल प्रभावशील कर दिया है। यह आदेश 31 मार्च या आगामी आदेशपर्यन्त प्रभावशील रहेगा।इसके तहत सभी मण्डियों एवं दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाये एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे), एटीएम, मीडिया संस्थाएं, पेयजल सुविधा, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन, इंटरनेट सुविधा, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिसमें पक्की संरचनाएं ,वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा कोविड वायरस के संदर्भ मे समय-समय पर जारी निर्देशो के अनिवार्य रूप से पालन करने पर),मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेज दुकानें, डेली नीड्स एवं किराना दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए है। विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल के आयोजन, सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है।निगरानी जांच का अर्थ निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे संपर्क में आये अन्य व्यक्ति पर लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति निवारण या इलाज में सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इनकार करता है या निगरानी दलों के निर्देश का पालन नही करता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के दंड के लिए भागी होगा। साथ ही शासन द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि किसी संस्था, व्यक्ति या संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु जारी किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नही किया जाएगा।कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि वे स्वयं एवं पूरा जिला प्रशासन नागरिकों की मदद के लिए सभी तैयारियों के साथ सदैव उपलब्ध है। समस्त ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने हेतु सभी जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया गया है। समस्त जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये 31 मार्च तक सार्वजनिक स्थल पर न जायें, अनावश्यक भीड़ से बचें और अपने-अपने घरों पर ही समय व्यतीत करें। विदेशों से आने वाले लोगों एवं कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की जानकारी मिलने पर शीघ्र प्रशासन को दें।आपका सहयोग कोरोना वायरस से होने वाली महामारी के फैलाव और संक्रमण को रोकेगा। यह कदम राष्ट्रहित और कर्तव्यपराणता के रूप में उदाहरण बनेगा। - कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को लेकर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश पहले केवल नगरीय सीमा में लागू था। जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनितिक कार्यक्रम प्रतिबंधित
महासमुन्द : महासमुंद जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आज 22 मार्च 2020 से धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लग गया है। पहले यह केवल नगरीय सीमा में लागू थी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने आज धारा-144 लागू करते हुए आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संकामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हप्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्पर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख्त हिदायत दी है। कोरोना वायरस (कोविड-19) रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संकामक व्यक्ति को घर संगरोध में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। संक्रमण से बचाव के लिए जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने के लिए विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन इत्यादि को प्रतिबंधित कर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 करने के लिए अनुशंसा की गई है। जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन आदि से लोक प्रशांति विक्षुद्ध हो सकता है, विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा या क्षति होने की आशंका है। अतः लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जैन द्वारा धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महासमुंद जिले की सम्पूर्ण राजस्व परिसीमा में धरना प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन, सभाए, जुलूस आंदोलन एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। परिस्थिति के कारण प्रभावितों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश पुलिस, सी.आर.पी.एफ. तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश जिले के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो 31 मार्च 2020 या अग्रिम आदेश तक प्रभावशील होगा। - महासमुंद : नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा समस्त नियोजकों, कारखाना प्रबन्धकों एवं संस्थान प्रमुखों को पत्र लिख कर अपने श्रमिकों एवं कर्मचारियों को वेतन अवकाश एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के मार्गदर्शी निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने जिले के सभी नियोजकों, कारखाना प्रबन्धकों, प्रोपराइटर, संस्था प्रमुख जैसे औद्योगिक संस्थान कारखाना दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थाएं, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम, टॉकीज, होटल एवं रेस्टोरेंट, मॉल, समाचार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान, ट्रांसपोर्ट उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, निजी सुरक्षा एवं प्लेसमेंट एजेंसी, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों को वेतन अवकाश एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में सभी नियोजकों को निर्देशित किया गया है कि वर्तमान उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने संस्थान में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारियों को स्वास्थ्य ,सुरक्षा, वेतन, भत्ता, अन्य सुविधाएं जारी निर्देशों के तहत प्रदान करें। इसके तहत अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों को सहूलियत के हिसाब से कार्य लेवें और ज़रूरी होने पर उनके निवास से भी कार्य करने हेतु व्यवस्था करें। यदि कोई कर्मचारी इस बीमारी से पीड़ित हो तो उसके स्वास्थ्य लाभ हेतु पूर्ण सहयोग के साथ आवश्यकतानुरूप सवैतनिक अवकाश प्रदान करें। साथ ही किसी कर्मचारी या श्रमिक के परिवार के सदस्य इस बीमारी से पीड़ित हो तो परिवार के सदस्य के सहयोग उपचार के लिए सम्बन्धित कर्मकार को आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदान करें। इसके अलावा वर्तमान में संस्था के कर्मचारी या श्रमिक अन्य कारणों से बीमार हैं अथवा उनके परिवार के सदस्य बीमार हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें सवैतनिक अवकाश और अन्य सुविधाएं दी जावें।कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में आगे कहा गया है वर्तमान असाधारण परिस्थिति में सम्बंधित संस्थान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी या श्रमिक की सेवाएं समाप्त अथवा छंटनी अथवा सर्विस ब्रेक नहीं किया जाएगा और न ही किसी कर्मचारी या श्रमिक के वेतन या देय स्वत्वों में कोई कटौती की जाए। वर्तमान परिस्थिति में किसी भी संस्थान, कारखाना या स्थापना को अपने सामान्य गतिविधि, कार्यक्रम, कार्य में बदलाव, स्थगित रखने के कारण किसी भी कर्मचारी अथवा श्रमिक आदि को नहीं निकाला जावेगा और न ही वेतन भत्ते आदि कटौती किया जावेगा। ऐसी समस्त परिस्थितियों में सवैतनिक अवकाश देकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा गया है। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति में विभिन्न श्रम कानूनों के दृष्टिगत कर्मचारियों और श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
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जिले के सम्पूर्ण राजस्व परिसीमा क्षेत्र अंतर्गत लागू आदेश का उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई कलेक्टर ने जारी किया आदेश
महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने कोरोना वायरस से बचाव और नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाये। एपिडेमिक डिसीज एक्ट के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला महासमुंद की समस्त सम्पूर्ण राजस्व परिसीमा के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने हेतु सभी मंडियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाऐं, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थाई संरचना एवं वैध लाइसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (COVID-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेली निड्स व किराना दुकानें, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को दिनांक 31 मार्च 2020 या आगामी आदेशपर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया जाता है। आबकारी संबंधित इकाइयों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा।किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अतर्गत आता है।आदेश के उल्लंघन किये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। - कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बलरामपुर : कोरोना वाइरस से बचाव और नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाये।
एपिडेमिक डिसीज एक्ट के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने हेतु सभी मंडियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल दुकान, गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाऐं, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थाई संरचना एवं वैध लाइसेंस उपलब्ध हो, इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (कोविड-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेली निड्स व किराना दुकानें, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने 31 मार्च 2020 या आगामी आदेशपर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया है।
किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अतर्गत आता है। आदेश के उल्लंघन किये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। -
सूरजपुर : कोरोना वायरस कोविड 19 के संबंध में देश में निरंतर कोरोना वायरस के संक्रमण से बढ़ते मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर कोविड 19 नियंत्रण दल एवं नियंत्रण कक्ष गठित कर आगामी आदेश तक ड्यूटी लगाई गई है जिन अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं बचाव हेतु लगाई गई है वे अपने कार्य में सतत निगरानी और बचाव करने में हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। आमजनों को अधिक सुविधा देने के लिए जिले में नियंत्रण कक्ष का स्थान एवं प्रभारी का नाम तथा दूरभाष क्रमांक दी जा रही है। जिसमें कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर के नियंत्रण प्रभारी अधिकारी डॉक्टर दीपक जायसवाल चिकित्सा अधिकारी का दूरभाष क्रमांक 9926408456, डॉ राजेश पैकरा चिकित्सा अधिकारी जिला सर्विलेंस अधिकारी का दूरभाष क्रमांक 6260388912, 8718049006, जमील हसन डी ई ओ दूरभाष क्रमांक 7999906164 पर संपर्क कर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
इसी तरह जिला चिकित्सालय सूरजपुर में निर्धारित समय में जिला चिकित्सालय सूरजपुर में ड्यूटी में रहेंगे इसके नाम है डॉ स्वप्निल गुप्ता चिकित्सा अधिकारी समय प्रता 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक दूरभाष क्रमांक 9074901228, रमेश कुशवाहा आर एच ओ उप स्वास्थ्य केंद्र पीढा विकासखंड सूरजपुर दूरभाष क्रमांक 8461006761, डॉ दुर्गेश बंजारे चिकित्सा अधिकारी दूरभाष क्रमांक 8982437134, श्री राकेश पटेल आर एच ओ दूरभाष क्रमांक 7000856181 उप स्वास्थ्य केंद्र नरेशपुर विकासखंड सूरजपुर दोपहर 2:00 से रात्रि 8:00 तक, डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी चिकित्सा अधिकारी दूरभाष क्रमांक 8770444920, रवि प्रसाद आर एच ओ उप स्वास्थ्य केंद्र गिरवरगंज विकासखंड सूरजपुर दूरभाष क्रमांक 6263611243 रात्रि 8:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक ड्यूटी में तैनात रहेंगे। -
मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमे अपने जवानों की बहादुरी पर गर्व है। जवानों ने नक्सलियों से मुकाबला करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। श्री बघेल ने जवानों के हौसले को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। हर परिस्थितियों में राज्य सरकार इन परिवारों को सहयोग देगी।
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विश्व क्षय दिवस विशेषः- देश में हर पांच मिनट में तीन की मौत हो जाती है टीबी से
एक ओर जहां पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ पांव पसार रह है वहीं, दूसरी ओर पूर्व से ज्ञात ट्यूबरकुलोसिस की संक्रामक बीमारी को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। इस ओर जागरूकता लाने के लिए चौबीस मार्च को मनाया जाएगा विश्व क्षय रोग दिवस
महासमुंद / कोरोना वायरस प्रकोप में जहां प्रदेश में अब तक मात्र एक पुष्टिकृत प्रकरण सामने आया है वहीं, ट्यूबरकुलोसिस से तुलना की जाए तो वर्तमान सत्र के राज्य स्तरीय आंकड़ों में तकरीबन पैंतीस हजार टीबी के मरीजों को उपचारित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले की बात करें तो अब तक यहां कोरोना पीड़ित एक भी प्रकरण नहीं मिला है लेकिन, क्षय रोग को लेकर राज्य शासन से मिले निर्देशानुसार उपचार के लिए नब्बे फीसदी लक्षित आंकड़े को पार कर तकरीबन बयान्नवें फीसदी मलतब करीब 1482 मरीजों की चिकित्सकीय सेवाएं जारी हैं। उक्त तुलनात्मक विश्लेषण का उद्देश्य यह है कि सरकार की मंशा के अनुरूप वर्ष 2024 तक समूचे भारवर्ष को क्षय रोग मुक्त करने का सपना साकार हो। साथ ही हर साल की तरह इस बार भी मंगलवार 24 मार्च 2020 को विश्व क्षय रोग दिवस पर क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं अपितु, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर सहित जिले में भी लोगों में क्षय रोग जैसी संक्रामणकारी बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।
इस कड़ी में जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी डॉ एनके मंडपे से मिली जानकारी के मुताबिक आट्ठारवीं सदी में सन 1882 को 24 मार्च के दिन राबर्ट कोच नामक विदेशी वैज्ञानिक ने क्षय रोग के जीवाणू की खोज की थी। इस परिप्रेक्ष्य में जिले में भी विश्व क्षय दिवस मनाया जा रहा है। उनके मुताबिक क्योंकि यह एक संक्रामक बीमारी है और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यबरकुलोसिस नाम के जीवाणू के कारण देश में प्रति संक्रमित व्यक्ति खांसने या छींकने पर दस से पंद्रह व्यक्तियों तक फैल कर प्रति पांच मिनट में तीन पीड़ितों को काल की गर्त में समा देती है। इसलिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बढ़ते क्रम में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री उत्तम श्रीवास ने बताया कि कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन के निर्देशानुसार प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आरके परदल एवं जिला टी बी अधिकारी डॉ एन के मंडपे की देख-रेख में जिला चिकित्सालय परिसर में जिला क्षय केंद्र संचालित है। जहां, निशुल्क क्षय सेवाओं में सीबी-नॉट मशीन सहित अन्य अत्याधुनिक उपकरणों से संबंधित संभावित व पीड़ित मरीजों की जांच कर उपचार भी निशुल्क प्रदाय किया जा रहा है। साथ ही जिले में कुल पांच ट्रीटमेंट यूनिट एवं इक्कीस माइक्रोस्कोपिक केंद्र स्थापित हैं। यहां भी पूर्ण स्वास्थ्य जांच व्यवस्था है जिसमें क्षय रोग से पीड़ित की उम्र वजन व संक्रमण के अनुपात के आधार पर डाइट चार्ट तैयार कर पोषण आहार भी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
उल्लेखनीय है कि विगत कुछ वर्षों में जिलावासियों में क्षय रोग के प्रति जागरूकता में बढ़ोत्तरी देखी गई है। बावजूद इसके शत-प्रतिशत परिणाम एवं वर्ष 2024 तक क्षय मुक्ति के लक्ष्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपील की है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें दो हफ्तो से अधिक खांसी, शाम के समय बुखार, भूख न लगना, वनज कम होना, सांस फूलने की समस्या, रात के समय पसीना आना, छाती में दर्द एवं बलगम में खून आना जैसी दिक्कतें आती हैं। उन्हें उपचार के लिए अन्यत्र भटकने की जगह समय रहते राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अतर्गत् प्रदत्त निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना चाहिए। यहां, शर्मिंदगी, घबराने या छिपाने जैसी बात नहीं है क्यों कि औसतन नौं माह से अधिकतम दो वर्ष तक नियमित दवा का पूर्ण सेवन से क्षय रोग की बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सकता है। ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देने पर अवकाश के दिन छोड़ कर जिला क्षय केंद्र में पदस्थ स्वास्थ्यकर्मियों में पीएमडीटी समन्वयक श्री घनश्याम प्रसाद देशमुख, डीपीपीएम समन्वयक श्री ओंकार प्रासद पाठक, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर श्री विनय नाग, सीनियर टीबी लैब तकनीशियन श्री उमेश कुमार ठाकुर, लेखापाल श्री कमलेश कुमार सिंह या डाटा डीईओ श्री शिवराज शर्मा से संपर्क कर सकते हैं या स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर 104 से भी जानकारी ले सकते हैं।
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*-श्रम सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा*
दुर्ग 21 मार्च 2020 /श्रम सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कोरोना संकट के दौरान प्रायवेट क्षेत्र से अपने श्रमिकों के प्रति विशेष सहानुभूति बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इस दरम्यान श्रमिकों की न छंटनी किया जाए और न ही उनकी वेतन कटौती। बोरा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर निजी क्षेत्र के प्रमुखों से यह संवेदनशील पहल की है। उन्होंने वेतन, छुट्टी समेत अन्य सुविधाओं के मामले में निर्देश जारी किए हैं।उन्होंने जिन लोगों से अपील की है, उनमें कारखाना, दुकान, व्यावसायिक संस्थान, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, टाकिज, होटल एवं रेस्टोरेंट, मॉल, समाचार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, ट्रांसपोर्ट उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, निजी सुरक्षा एवं प्लेसमेंट एजेंसी, रियल स्टेट एवं कंट्रक्शन कंपनी शामिल हैं। बोरा ने कहा है कि इस बीमारी से श्रमिक या उसके परिवार का कोई सदस्य पीड़ित है तो उसे सवैतनिक अवकाश दिया जाए। इस दौरान किसी श्रमिकों की न तो छंटनी की जाए और न ही उनका वेतन काटी जाए। उन्होंने कहा है कि संस्थान प्रमुख अपने कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। -
नोवेल कोरोना वायरस:
कोरिया कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्हें शासन द्वारा जारी परिपत्रों के पालन सुनिश्चित करने के निर्देशित किया। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रामक होने तथा विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही दिनों में महामारी का रूप लेने की जानकारी देते हुए संदेही से सख्त दूर रहने की हिदायत दी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से जिले में विदेशों से आये लोगों की जानकारी, उनके आइसोलेशन तथा चिकित्सालय में बने आइसोलेशन वार्ड एवं क्यूरेंटाइन सेंटर की जानकारी लेते हुए मास्क सैनिटाइजर, दवाई की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में पूछा तथा उनका रूटीन चेकअप करने को कहा। कलेक्टर ने नगरीय निकाय के अधिकारियों से उनके क्षेत्रों में स्थित क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, स्पा, मसाज सेंटर, समस्त मॉल, चैपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तुओं के विक्रय हेतु अस्थायी ठेले लगाए जाते हैं, उनको बंद करने की जानकारी ली तथा जनजागरूकता हेतु माइक से अनाउंस कराने निर्देशित किया।सभी ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने हेतु सभी जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को बाहर से आये व्यक्तियों के सूचना इक्कठा करने पर भी ध्यान देने को कहा। सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को एस.डी.ओ.पी के साथ मंदिर समितियों से बात कर मेला, भण्डारा आदि के प्रतिबंध की जानकारी देने तथा मंदिरों में अनावश्यक भीड़ ना होने देने के निर्देश दिये तथा शासकीय भवनों को आरक्षित नहीं करने को कहा। उन्होंने एनएसएस, एनसीसी, बिहान, नेहरू युवा केन्द्र आदि के वालंटियर्स द्वारा जनजागरूकता फैलाने हेतु संबंधित अधिकारी को कहा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आगामी आदेश तक स्कूल बंद रखने, परीक्षा स्थगित करने, परिवहन विभाग को अंतर्राज्यीय बसों के स्थगित होने, बसों की साफ सफाई, सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी एवं जीप में भीड़ ना होने देने तथा बसों में पर्याप्त दूरी बनाकर यात्रियों को बैठाने के निर्देश दिए। पीडीएस दुकानों में फोटो खींचकर राशन वितरण कराने, छात्रावास आश्रमों को आगामी आदेश तक बंद रखने सहित विभिन्न विभागों द्वारा जारी परिपत्रों का कड़ाई से पालन करने कहा।कलेक्टर कार्यालय में बनाये गए कंट्रोल रूम नंबर 07836-232330 तथा जिला चिकित्सालय के कंट्रोल रूम नंबर 07836-232800 को 24 घण्टे चालू रखने के निर्देश देते हुए उन्होंने सभी अनुभागों तथा जनपद कार्यालयों में भी कंट्रोल रूम स्थापित करने हेतु निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह ने कोरोना के संबंध में फेंक न्यूज से बचने तथा फारवर्ड करने के पहले उसे वेरीफाई कर लेने की बात कही। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। -
दुर्ग। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए विदेश यात्रा से वापस आये नागरिकों का चिन्हांकन कर कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की जा रही है। 21 मार्च तक विदेश यात्रा से आये 192 यात्रियों की जानकारी प्राप्त हुई है इनमें से 26 व्यक्ति वर्तमान में जिले में निवासरत नहीं हैं। इनमें से 45 नागरिकों ने होम आइसोलेशन की 14 दिवस की अनिवार्य अवधि पूरी कर ली है। 121 व्यक्ति वर्तमान में होम आइसोलेशनध् क्वारन्टीन में हैं। विदेश से आये नागरिकों में केवल 16 व्यक्तियों में सर्दी-खांसी के सामान्य लक्षण मिले हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में सभी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। इनमें से 12 की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हो चुकी है तथा 4 की रिपोर्ट जल्द अपेक्षित है। इस प्रकार वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति का चिन्हांकन नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा से वापस आया है अथवा कोई व्यक्ति ऐसे यात्री के संपर्क में रहे हैं तो उनके लिए 14 दिवस का होम आइसोलेशनध्क्वारन्टीन अनिवार्य है ऐसे व्यक्ति घर से न निकले न ही किसी से मिले जुले। ऐसे व्यक्ति टोल फ्री नंबर 104 पर तत्काल जानकारी दें ताकि स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पहुंचकर एहतियात संबंधी आवश्यक कार्रवाई कर सके। इस संबंध में किसी भी तरह की सूचना नगरीय निकाय के निदान के टोलफ्री नंबर 1100 में भी दी जा सकती है।कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने नागरिकों से अपील की है कि कम से कम घर से बाहर निकले। साथ ही इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन का पूरी तरह पालन करें ताकि इसके संक्रमण से बचा जा सके। -
मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस (covid-19) के संक्रमण रोकने के लिए राज्य शासन पूरी तरह से सर्तक और मुस्तैद है तथा इसके नियंत्रण और रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जरूरी सेवाओं के अधिकारी और कर्मचारीगण पूरी कर्तव्यनिष्ठा, सजगता, सावधानी और जगरूकता के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया में कोरोना वायरस के अफवाहों कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को नकारात्मक मोड़ दे सकती है जिससे हमारी लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सोशल मीडिया में चलने वाली किसी भी अफवाह की जानकारी मिलने पर इसे आगे फॉरवर्ड नहीं करते हुए इस प्रकार की सामग्री को तत्काल fakenews.shikayat @ gmail.com पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। - जशपुरनगर 21 मार्च : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जशपुर जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतुु राशन दुकानों, मेडिकल स्टोर व अन्य दैनिक उपयोग की चीजों की बिक्री स्थानों के अलावा अन्य सभी संस्थानों, एवं दुकानों को दिनांक 05 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश तक अनिवार्य रूप से बंद रखने के निर्देश दिए है। ज्ञात है कि नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विभिन्न देशों मे कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले चुकी है। कलेक्टर श्री क्षीरसागर द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाये जायें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाये रखना अतिआवश्यक है।
लोगों का एक-दूसरे के सम्पर्क मंे न आना ही संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका है। इस बीमारी के ईलाज के लिये अभी तक कोई दवाई नहीं होने के कारण संक्रमण को रोकना ही इससे बचाव का बेहतर तरीका है। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने जशपुर जिले की समस्त नगरीय सीमा के अंतगर्त लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने एवं स्वास्थ्यगत आपाकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सभी मण्डियों व फल दुकानों, सब्जी, फल, अनाज की ठेलों, मेडिकल स्थापनाओं, मेडिकल स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, बैंकिग सेवाए (जहाॅ एक समय मंे 10 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हो)ं, एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवसथाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं, होटल व रेस्टोरेंट(जहाॅ पक्की स्थायी संरचना व वैद्य लायसेंस उपलब्ध हो), मोबाईल रिचार्ज व सविर्सेस दुकाने, डेलीनीड्स व किराना दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिस्ठानों को 05 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश तक अनिवार्य रूप से बंद रखने का निर्देश दिया है। तथा अन्य स्थानों पर भी अनावश्यक भीड़ एकत्र न होने का निर्देश दिये है।
कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने कहा कि राशन दुकान, मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर सुचारू रूप से नियमित खुलेंगे, ताकि लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने लोगों से अपील कि है कि वेे किसी किस्म की अफवाहों पर भरोसा ना करें, और दुकानों पर अनावश्यक भीड़-भाड़ करने से बचें और वस्तुओं की थोक में खरीदी न करें। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी निर्देशों का पालन न करने पर वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेेणी में आता है एवं आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियमातंर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी। -
कोरिया 21 मार्च : राज्य शासन के द्वारा जारी परिपत्र के परिपालन में आज कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर जिले के समस्त राजस्व प्रकरणों की सुनवाई 31 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जिन प्रकरणों में आगामी पेशी 31 मार्च तक निर्धारित है उनमें पेशी तारीख आगे बढ़ाते हुए 1 अप्रैल या उससे आगे की तिथि निर्धारित की जायेगी। साथ ही राजस्व न्यायालयों में प्राप्त होने वाले नये आवेदनों में पेशी तारीख 1 अप्रैल 2020 या उसके आगे की रखी जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
- नगरीय सीमा क्षेत्र के लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत कलेक्टर ने जारी किया आदेश*
दुर्ग 21 मार्च : कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका को देखते हुए कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 अप्रैल या आगामी आदेश तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद किये जाने के लिए आदेशित किया है।
जिला दुर्ग के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु निम्नलिखित संस्थानोंः-
सभी मण्डियों व दुकान व ठेला (सब्जी,फल, अनाज) मेडिकल स्थापनायें एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियरी सेवाए, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, बैंकिग सेवाए (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), ए.टी.एम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाए, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थायें, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाए,होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैद्य लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा(Covid-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर ), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकाने, डेलीनीड्स व किराना दुकाने, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को दिनांक 05 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया जाता है। आबकारी संबधित इकाईयों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।
आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियम अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।
शासन द्वारा जारी पत्र के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा जारी पत्रान्तर्गत कोरोना वायरस ( Covid -19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता,1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। - श्रम विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और श्रम पदाधिकारियों को जारी किया निर्देश
जशपुरनगर 21 मार्च : राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिकों का प्रदेश से बाहर जाने एवं प्रदेश के बाहर से राज्य में आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से प्रदेश के सभी कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी जिला श्रम कार्यालय प्रमुखों को परिपत्र जारी किया गया हैं। जारी निर्देश के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत पांच अथवा पांच से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना आवश्यक है।
नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। इसलिए सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जाएगा एवं अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में लेकर नहीं आएगा। यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से आगामी 30 अप्रैल 2020 तक सुनिश्चित किया जाने केे निर्देश दिये गये है। - दुर्ग : कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने धारा 144 अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त होटल, मैरिज पैलेस, रिसोर्ट क्लब, सामुदायिक भवन इत्यादि में सार्वजनिक, अर्धशासकीय, निजी आयोजन 5 अप्रैल तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
- महासमुंद : श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस से संक्रमण के बचाव के लिए ठेकेदारों, सट्टेदारों एवं एजेंटों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाये बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं लाने एवं छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर नहीं ले जाने के निर्देश दिए है। इस आदेश का पालन आगामी 30 अप्रैल 2020 तक अनिवार्य रूप से करने कहा गया है।आदेश में कहा गया है कि देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस से संक्रमण के कुछ प्रकरण संज्ञान में आए है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश से कार्य हेतु प्रदेश से बाहर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा राज्य में प्रदेश के बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखा जाना आवश्यक है। जिसके कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके।अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनिमय 1979 के प्रावधानों के तहत 5 अथवा 5 से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस के विस्तार से बचाव के लिए अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाये बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जायगा एवं अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में लेकर नहीं आयेगा।