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पेट्रोन पम्प, गैस सिलेण्डर से जुड़ी संस्थान मेडिकल स्टोर एवं मीडिया संस्थान निर्बाध रूप से होगी संचालित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारीने जारी किया संशोधित आदेशबेमेतरा 26 मार्च 2020:-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज गुरुवार को एक संशोधित आदेश जारी कर अत्यावश्यक सेवाओं के प्रदाय हेतु निजी संस्थानों के खुलने का समय निर्धारित किया है। जिसकी सूची निम्नानुसार है।निजी संस्थाएॅ- जिले के सभी पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस सिलेण्डर से जुड़ी संस्थान, सभी पंजीकृत अस्पताल/शासकीय अस्पताल, क्लीनिक टेस्टिंग लैब, दवा दुकाने, निरंतर चालू रहेगी,(पर्याप्त सोशल डिस्टेन्स बरकार रखते हुए) खुली रहेगी। आकस्मिक आवश्यकता हेतु प्रत्येक पेट्रोल पम्प मे 5000 लीटर पेट्रोल व 5000 लीटर डीजल का रिजर्व स्टाक शासकीय प्रयोेजन हेतु रखना आवश्यक होगा। इसके अलावा सभी उचित मुल्य के दुकाने (पीडीएस) तथा सभी तरह केे फल, सब्जी के विक्रय की दुकानें/बाजार, ई-कामर्स द्वारा आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्य, दुध डेयरी की दुकानें, किराना दुकानें व मोबाईल रिचार्ज की दुकाने, प्रातः 11ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक पर खुली रहेगी।, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस ये प्रातः 11ः00 बजे से 3ः00 बजे तक (पर्याप्त सोशल डिस्टेन्स बरकार रखते हुए) खुली रहेगी। सभी बैंक एटीएम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अनुदेशों के अनुसार (पर्याप्त सोशल डिस्टेन्स बरकार रखते हुए) खुला रहेगा। दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवा ब्राडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाऐं भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार खुली रहेगी। इनके अलावा धार्मिक संस्थायें, सिनेमा घर, हाॅटल, रेस्टोरेन्ट शैक्षणिक संस्था/कोचिंग सेन्टर आदि आगामी आदेश तक बंद रहेगी। सभी सामाजिक कार्य विवाह, मृत्यु संस्कार अधिकतम 20 सदस्यों की उपस्थिति तक प्रतिबंधित होगा।दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेचने संबंधी किराना दुकान, प्रोविजन स्टोर, सब्जी एवं फल से संबंधित स्थाई दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियॉ, गुड्स कैरियर से संबंधित सेवाएॅ एवं उनको संचालित करने वाले संस्थान, मोबाईल रिचार्ज दुकान, अनाज एवं सब्जी मंडियॉ शामिल है। मेडिकल स्टोर एवं मीडिया संस्थान निर्बाध रूप से संचालित होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि उपरोक्त आदेश का पालन जिले के समस्त प्रतिष्ठान के संचालक करना सुनिश्चित करेंगें। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। -
दुर्ग 26 मार्च 2020/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत अत्यावश्यक सेवा वाले अधिकारी/कर्मचारियों को जोन आयुक्तों द्वारा पहचान पत्र प्रदाय किया गया है ताकि सफाई, स्वच्छता, विद्युत, पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाएं शासन के आदेश अनुसार बरकरार रखी जा सके और लोगों को अत्यावश्यक बुनियादी सेवाएं मिल सके। निगम के अधिकारियों को अत्यावश्यक सेवा के कार्यों में कोई दिक्कत न हो इसके लिए पहचान पत्र जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि निगम क्षेत्र के संपूर्ण भिलाई शहर में लॉक डाउन एवं धारा 144 लागू है। इस दौरान लोगों को अत्यावश्यक सेवा देने के लिए निगम के महज कुछ विभाग ही कार्यरत है! अब इन कर्मचारियों को पहचान पत्र प्रदान किया जा रहा है।
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दुर्ग 26 मार्च 2020/कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं उपाय के लिए निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महिला स्व सहायता समूह द्वारा कपड़े से मास्क तैयार किया जा रहा है और इस मास्क का वितरण अत्यावश्यक सेवा में लगे हुए अधिकारी/कर्मचारियों को किया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नोडल अधिकारी तरुण पाल लहरें ने बताया कि लगभग 3000 मास्क तैयार कर लिया गया है इस मास्क का वितरण निगम में कार्यरत अत्यावश्यक सेवा वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किया जाएगा। मास्क बनाने के लिए इसका जिम्मा संवेदना महिला स्व सहायता समूह को दिया गया था उनके द्वारा मास्क तैयार कर लिया गया है तथा तैयार करने के पश्चात इसे पूर्ण रूप से सैनिटाइज कर वितरण के लिए दिया गया है। इस मास्क को पुनः उपयोग में लाने के लिए अच्छी तरह से धोकर सुखाया जा सकता है तथा सैनिटाइज किया जा सकता है, महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने इसे 2 से 3 दिनों में तैयार किया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत आने वाले एरिया लेवल फेडरेशन की महिलाएं मास्क तैयार करने का कार्य घर पर रहकर कर रही है।
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दुर्ग 26 मार्च 2020/दुर्ग जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु लाॅक डाउन के दौरान सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु निम्नानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर पहुॅच सेवा, राशन हेतु वालेंटियर नियुक्ति, जिन संगठनों से सहयोग इत्यादि की व्यवस्था में सभी नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायतों से समन्वय स्थापित करने एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने बाबत् नोडल अधिकारी- श्री कुंदन कुमार, मु.कार्य.अधि., जिला पंचायत, दुर्ग को मो. नं. - 9310245077तथा इनके सहायक -श्री प्रवास सिंह बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग - मो. नं. 93403-83843) बनाये गए हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों, शासकीय कार्यालयों, निकायों, ग्रामीण क्षेत्रों में जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप मास्क, सेनेटाईजर, उपकरण इत्यादि की उपलब्धता हेतु समन्वय करने बाबत् तथा शहरी वं ग्रामीण क्षेत्रों में सामग्री की उपलब्ध अनुरूप मास्क, सेनेटाईजर, साबुन एवं अन्य सामग्री के वितरण हेतु नगरीय निकायों एवं जिला पंचायतों से समन्वय करने बाबत् नोडल अधिकारी श्री गजेन्द्र ठाकुर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग मो. नं. 9406377489 तथा सहायक नोडल अधिकारी श्री अनिल श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार केन्द्र दुर्ग - मो. नं. 98261-49606 सहायक नोडल अधिकारी श्री आर.के. प्रधान, सहा. श्रमायुक्त, दुर्ग - मो. नं. 94077-66005 को बनाया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण, सर्विलाॅस, कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु समस्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विभागों से समन्वय बाबत् जिम्मेदारी नोडल अधिकारी श्री बी.बी. पंचभाई, अपर कलेक्टर, दुर्ग - मो. नं. - 94255-62041, सहायक नोडल अधिकारी श्री डी.एस. वर्मा, उपसंचालक, जिला योजना सांख्यिकी , दुर्ग - मो. नं. 97559-86280 को दी गई है।
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-आसपास के 100 परिवारों को भी किया गया होम आइसोलेटेड
दुर्ग 26 मार्च 2020/ भिलाई जोन 2, सेक्टर 11 खुर्सीपार के एक नागरिक की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। नागरिक को इलाज के लिए एम्स भेजा गया, वहां उसकी स्थिति अभी सामान्य है। नागरिक 10 तारीख को दुबई से लौटा था। उसे होम आइसोलेशन में रखा गया था और सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। नागरिक के परिवारजनों के भी सैम्पल ले लिए गए हैं और जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। परिवार के सभी सदस्यों का क्वारन्टीन कर दिया गया है। आसपास के 100 परिवारों को होम आइसोलेशन कर दिया गया है तथा घर से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। मोहल्ले की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। स्वास्थ्य अमला इलाके में सक्रिय है और सतत निगरानी रखे हुए है। पूरे इलाके को सैनीटाइज किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि अति आवश्यक कारण के बिना घर से कतई नहीं निकले। -
- वालंटियर से भी आगे आने की अपील
दुर्ग 25 मार्च 2020/ जिले के बेघर लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने विशेष पहल जिला प्रशासन ने की है। इसके अंतर्गत ऐसे बेघर लोगों के चिन्हांकन कर उन्हें आश्रय में रखने और दो टाइम के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। सभी नगरीय निकायों में इनका चिन्हांकन जारी है।नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत बेघर, भिखारियों एवं जिनके पास ठहरने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है ऐसे लोगों को नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रियदर्शनी परिसर स्थित रैन बसेरा में 50, नेहरू भवन रैन बसेरा में 9 , वैषाली नगर कार्यालय रैन बसेरा मेें 6 आमोद भवन रैन बसेरा में 11 इस तरह कुल 76 लोगों को ठहराया गया है। उक्त भवनों में ठहरे हुए 76 व्यक्तियों को सिन्धी युवा मंडल वैषाली नगर द्वारा निःशुल्क दो बार भोजन देने की व्यवस्था की गई है। ठहरे हुए व्यक्तियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से श्री दिलीप सिंह, होटल वत्स के संचालक द्वारा हैण्डवास, साबून, माॅस्क की व्यवस्था की गई है और आगे भी निरंतर व्यवस्था करने की बात कही गई है। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत छूटे हुए बेघर, भिखारियों एवं जिनके पास ठहरने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है ऐसे व्यक्तियों का सर्वे पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा किया जा रहा है। यदि किसी भी नागरिकध्व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति मिलता है तो श्री अजय शुक्ला प्रभारी अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई के मो. नम्बर 93035-21947 में सुचित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में कई स्थान जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड इत्यादि पर कुछ आवासहीन परिवार निवासरत होते हैं। उल्लेखनीय है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लाॅक डाउन के निर्देश जारी किए गए है, इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया है कि इन परिवारों को प्रतिदिन भोजन उपलब्धता के संबंध में विशेष निगरानी रखी जाए। अतः निर्देशित किया गया है कि निकाय द्वारा इस प्रकार के स्थानों का चिन्हांकन किया जाए। शहरों में कई सामाजिक/गैर सामाजिक संगठनों द्वारा इस संबंध में मदद उपलब्ध कराने बाबत लगातार संपर्क किया जा रहा है। किस क्षेत्र में किस संगठन द्वारा कार्य किया जाएगा, इस बाबत् क्षेत्र का आबंटन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाने निर्देशित किया गया है, जिसके संपर्क नंबर का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। जिन संगठनों द्वारा यह कार्य किया जाएगा, उनके सदस्यों एवं वाहनों को परिचय पत्र नोडल अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। यदि किसी स्थान पर अत्यधिक भीड़ लगने की संभावना है तो एनएसएन/एनसीसी/अन्य वालेन्टीयर को भीड़ नियंत्रण हेतु भी लगाया जा सकता है। इस कार्य में लगे सभी वालेन्टीयर संक्रमण के रोकथाम हेतु मास्क, सेनिटाईजर एवं सोसल डिस्टेंस निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। जो संगठन खाना खिलाने के इच्छुक है वे निगम आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं। अन्य तरह से मदद करने के इच्छुक लोग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। -
दुर्ग 25 मार्च 2020/कोराना संक्रमण के रोकथाम के लिए किए जा रहे जिला प्रशासन के प्रयासों के संबंध में जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि लाॅक डाउन के दौरान 26 मार्च 2020 से सभी मंडियां, दुकान, ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली) डेली नीड्स, किराना, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें, पशुचारा एवं अन्य खाद्य आपूर्ति की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। पीडीएस अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। दूध सप्लाई (डेरी) से संबंधित दुकानें, मिल्क पार्लर एवं दूध सप्लाई से संबंधित सभी दुकानें सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े नौ बजे तक संचालित रहेंगी तथा शाम पांच बजे से शाम 7 बजे तक संचालित रहेंगी। गैस एजेंसी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित रहेंगी। बैंकिंग सेवा सुबह 10 बजे से 2 बजे तक संचालित रहेगी। दवा की दुकान, चश्मे की दुकान, पेट्रोल पंप, एटीएम, टेलीकाम/इंटरनेट, आईटी आधारित सेवा, पोस्टल सेवाएं, अपने सामान्य समय में निर्धारित समयानुसार खुलेंगे अर्थात समय की कोई पाबंद नहीं।
उन उल्लेखित दुकानों एवं सेवाओं को संचालित रखने के लिए थोक माल एवं उपकरणों के परिवहन की अनुमति रहेगी।कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने इस संबंध में अपील की है कि सभी नागरिकों से अपेक्षा है कि केवल अति आवश्यक सामग्री खरीदें एवं इमरजेंसी कार्य हेतु ही घर से बाहर निकलें। ऐसी स्थिति में स्वयं का वाहन करें। ऐसा करते समय एक वाहन पर ड्राइवर सहित एक से अधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए तथा अपना पहचानपत्र हमेशा साथ में रखे। आपके आसपास के कई दुकानों ने होमडिलीवरी की सेवा प्रारंभ की है। इसका सुविधानुसार अधिकाधिक लाभ लें। लाॅक डाउन के दौरान भीड़भाड़ से बचा जाना चाहिए। आपसे अपील है कि लाॅक डाउन के दौरान आप सभी सहयोग करें। -
जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़ , रायपुर
समस्त पत्रकार
समाचार पत्र/ न्यूज़ चैनल
विषय - जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़ , रायपुर
समस्त पत्रकार
समाचार पत्र/ न्यूज़ चैनल
विषय - कोरोना वायरस महामारी के कव्हरेज के दौरान सावधानी रखने बाबत
जैसा की आप सब जानते ही है कि कोरोना वायरस महामारी के बारे में आम जनता तक सही सूचना पहुचाने और उन्हें जागरूक करने में सभी समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों की महत्ती भूमिका है । ऐसे समय जब पूरा देश लॉक डाउन में है आप दिन रात समाज और देश के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिये दुरूह परिस्थितियों में भी परिश्रम कर रहे है ।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए चिंता जताई है कि कई बार पत्रकार अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के प्रक्रम में अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो जाते है और इसका विपरीत प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है । कोरोना वायरस महामारी के कवरेज के दौरान विश्व में कई पत्रकार इस वायरस की चपेट में आ चुके है । मेरा आप सभी पत्रकारगणों से आग्रह है कि कोरोना वायरस महामारी के कवरेज के दौरान पूरी सावधानी बरतें , सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरा पालन करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि से बचे । हर हाल में पत्रकारों को भी सोशल डिस्टेंसिन्ग का पालन करना जरूरी है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पत्रकारों को लॉक डाउन के दौरान समाचार संकलन में किसी तरह की कठिनाई न आये ।
आप सभी के सहयोग के लिए आभार सहित
तारन प्रकाश सिन्हा
आयुक्त , जनसंपर्क
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महासमुंद 25 मार्च 2020/ राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के प्रबंधन के अंतर्गत राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय, प्राथमिकता, नि:शक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को माह अप्रैल 2020 तथा मई 2020 के चावल का एकमुश्त वितरण किए जाने का निर्देश शासन द्वारा दिया गया है। ऊपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में अन्त्योदय, प्राथमिकता, नि:शक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को वितरण के लिए माह अप्रैल 2020 तथा मई 2020 के चावल का उपभोक्ता निर्गम मूल्य एक रुपए प्रति किलो के स्थान पर निःशुल्क किया गया है।
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
ने जारी किया संशोधित आदेशबेमेतरा 25 मार्च 2020:-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने एक संशोधित आदेश जारी कर अत्यावश्यक सेवाओं के प्रदाय हेतु निजी संस्थानों के खुलने का समय निर्धारित किया है। जिसकी सूची निम्नानुसार है।निजी संस्थाएॅ- जिले के सभी पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस सिलेण्डर से जुड़ी संस्थान, सभी पंजीकृत अस्पताल/क्लीनिक टेस्टींग लैब, दवा दुकाने, अपने निर्धारित समय पर(पर्याप्त सोशल डिस्टेन्स बरकार रखते हुए) खुली रहेगी। इसके अलावा सभी उचित मुल्य के दुकाने (पीडीएस) तथा सभी तरह केे फल, सब्जी के विक्रय की दुकानें/बाजार, ई-कामर्स द्वारा आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्य, प्रातः 11ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक पर खुली रहेगी। दुध डेयरी की दुकानें, किराना दुकानें, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस ये प्रातः 11ः00 बजे से 3ः00 बजे तक (पर्याप्त सोशल डिस्टेन्स बरकार रखते हुए) खुली रहेगी। सभी बैंक एटीएम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अनुदेशों के अनुसार (पर्याप्त सोशल डिस्टेन्स बरकार रखते हुए) खुला रहेगा। दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवा ब्राडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाऐं भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार खुली रहेगी। इनके अलावा धार्मिक संस्थायें, सिनेमा घर, हाॅटल, रेस्टोरेन्ट शैक्षणिक संस्था/कोचिंग सेन्टर आदि आगामी आदेश तक बंद रहेगी। सभी सामाजिक कार्य विवाह, मृत्यु संस्कार अधिकतम 20 सदस्यों की उपस्थिति तक प्रतिबंधित होगा।दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेचने संबंधी किराना दुकान, प्रोविजन स्टोर, सब्जी एवं फल से संबंधित स्थाई दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियॉ, गुड्स कैरियर से संबंधित सेवाएॅ एवं उनको संचालित करने वाले संस्थान, मोबाईल रिचार्ज दुकान, अनाज एवं सब्जी मंडियॉ शामिल है। मेडिकल स्टोर एवं मीडिया संस्थान निर्बाध रूप से संचालित होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि उपरोक्त आदेश का पालन जिले के समस्त प्रतिष्ठान के संचालक करना सुनिश्चित करेंगें। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। -
बेमेतरा 25 मार्च 2020ः- कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने कोरोना वाइरस संक्रमण से बचाव हेतु संक्रमण के लक्षण की पहचान करते हुए कारगर कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संक्रमण में प्रारंभिक लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, गले में खराश एवं उपचार न मिलने पर निमोनिया ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ इत्यादि गंभीर लक्षण हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से हवा द्वारा संक्रमण, संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने एवं हाथ मिलाने से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद आंख या नाक को छूने से भी यह वायरस फैलता है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति के निकट में आने से बचें, अपने हाथ साबुन से बार-बार धोते रहे, आंख या नाक को छूने से बचें। सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार आने पर तत्काल चिकित्सक की सलाह ले, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खांसते छींकते समय रूमाल का उपयोग किया जाए तथा हाथ मिलाने से बचें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो विदेश जाकर आपके गांव या मोहल्ले में अभी आ रहा हो या किसी व्यक्ति में कोरोना वाइरस के संक्रमण के लक्षण दिखें तो उसकी सूचना तत्काल अपने नजदीकी जिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज अस्पताल, अथवा टोल फ्री न 104 पर संपर्क करे। साथ ही साथ राज्य सर्वेलेंस इकाई से दूरभाष न. 0771-222001, 2235091, मोबाईल नं. 09713373165, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा 09165246080 अथवा दूरभाष न. 07824-222069 पर सम्पर्क कर कते है। समय-समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सरकार ने माॅस्क एवं सेनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर लिया है। उन्होने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि हम सबकी समाजिक जिम्मेदारी के रुप मे लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरुक और अलर्ट रहना होगा।
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बेमेतरा 25 मार्च 2020ः- वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से निबटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे है। कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज बुधवार को बेमेतरा शहर के एक वार्ड मे जाकर प्रांतीय यात्रियों के सतत् निगरानी के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। शासन द्वारा अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रांतीय यात्रियों के सतत् निगरानी के निर्देश दिए गए है। जिसके तहत उन्हे क्वारेन्टाइन किया जाना है। संबंधित व्यक्ति को उन्हे घर मे अथवा क्वारेन्टाइन होम मे निगरानी रखकर क्वारेन्टाइन किया जाना है। जिसके तहत ऐसे व्यक्तियों के घर के सामने एक जानकारी का स्टीकर लगाया जाना है। साथ ही साथ अमिट स्याही चिन्हांकन भी किया जाना है एवं प्रतिदिन खैरियत की जानकरी लिया जाना है। तत्संबंध मे जिले मे भी संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए एहतियात के तौर पर बचाव हेतु निगरानी कर आवश्यक निर्णय लिए जा रहे है। अभी तक बेमेतरा जिले मे कोरोना का कोई संदिग्ध प्रकरण सामने नही आया है। कलेक्टर श्री तायल ने आम नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान नही देने की अपील की है। सोशल मिडिया मे अफवाह फैलाने वालांे के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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सूरजपुर 25 मार्च 2020/कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री दीपक सोनी के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को देखते हुए रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु टीम का गठन करते हुए डाॅ आर.एस. सिंह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर को कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के पहचान एवं निगरानी करने तथा डाॅशषि तिर्की सिविल सर्जन जिलाचिकित्सालय सूरजपुर जिलाचिकित्सालय की सम्पूर्ण व्यवस्था एवं समस्त इन्वेन्ट्री प्रभारी (सम्पूर्ण संसाधन प्रतिपूर्तिहेतु प्रभारी अधिकारी) नियुक्त किया गया है।
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सूरजपुर 25 मार्च 2020/कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री दीपक सोनी के द्वारा सूरजपुर अन्तर्गतकोरोना (कोविड-19) वायरस के संबंध में समय-समय पर शासन स्तर पर आॅनलाईन रिपोर्टिंग किये जाने हेतु श्री विनित साहू, ई.डी.एम. सूरजपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ताकि कोरोना के बढते प्रभाव से लोगो को सुरक्षित किया जा सके और समय रहते ही आवष्यक एवं निर्णायक योजना बनाकर कोरोना के बढते प्रभाव को रोका जा सके।
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सूरजपुर 25 मार्च 2020/ कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री दीपक सोनी के द्वारा सामुदायिक सर्विलांस के लिए श्री अष्वनी देवांगन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एक्टिव सर्विलांस टीम का गठन किया गया है जिसमें श्री अष्वनी देवांगन मुख्य कार्य अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर अध्यक्ष, श्री षिव कुमार बनर्जी डिप्टी कलेक्टर सूरजपुर सहायक नोडल अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र, श्री बजरंग वर्मा डिप्टी कलेक्टर सूरजपुर सहायक नोडल अधिकारी नगरीय क्षेत्र, डाॅ0 आर.एस.सिंह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर सदस्य, श्री मुक्तानंद खुंटे जिला कार्यक्रम अधिकारी सूरजपुर सदस्य, श्री विनोद राय जिलाषिक्षा अधिकारी सदस्य के रूप में नियुक्ति किये गये हैं।
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सूरजपुर 25 मार्च 2020/ जिलें में कोरोना वायरस के संक्रमण व प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों की सुरक्षा के लिए हाट बाजारों पर पाबंदी के साथ जनता कर्फ्यू लागू हैं। इस अवधि में घरेलू समाग्रियों की आपूर्ति में कोचियो द्वारा सामाग्रियों के भंडारण व अधिक दर पर बिक्री करनेंसें रोकने के लिए जिला प्रशासन की टीम सक्रिय है, वहीं दूसरी तरफ सही दाम पर घर पहुॅचघरेलुसमानों की आपूर्ति के लिए सूरजपुर ट्रायबल मार्ट के माध्यम से सुविधा आमजनों को उपलब्ध कराई जा रही है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने सूरजपुर ट्रायबल मार्ट के माध्यम से पूर्ण लाॅकडाउन के उद्देष्य को सार्थक करने के लिए यह सुविधा मुहैया कराने के लिए नोडल अधिकारी को पर्याप्त व्यवस्था रखने के लिए शुरूआती चरण में ही निर्देषित किया गया था, जिसके परिपालन में नोडल अधिकारी सहायक आयुक्त श्री विष्वनाथ रेड्डी ने बताया है कि जिले में करीब 75 प्रतिषत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत् है, इन्ही क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, एकांकी महिलाओं को संगठन बनाकर विगत्नवम्बर माह 2019 से प्रारंभ किया गया। सूजरपुर ट्रायबल मार्ट वर्तमान में जिले के प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम गोटगवां, भैयाथान विकासखंड मुख्यालय, रामानुजनगर विकासखंड मुख्यालय, ओडगीविकासखंड मुख्यालय, प्रेमनगरविकासखंड के ग्राम रघुनाथपुर तथा सूरजपुर विकासखंड के ग्राम कुरवां में नियमित तौर पर संचालित करते हुए ‘एक दुकान सब्बों समान‘ के थीम पर पूर्व से छात्रावासों, आश्रमों के अलावा खुले बाजारों, ग्रामीण जनों को घरेलु जरूरत से संबंधीतसमाग्री स्टोर पर बिक्री के साथ आर्डर पर घर पहुॅच सुविधा दी जा रही है। इसका संचालन पूर्ण रूप से महिला संगठन की सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। अबतक महिलाओं के द्वारा 1 करोड़ 20 लाख का व्यवसाय किया जा चुका है। शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए लागु की गई कफ्र्यु अवधि में सही दाम पर सुरक्षित रूप से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रायबल मार्ट अपनी अहम भुमिका अदा कर रहा है। ग्रामीण लाॅकडाउन में अपने घर से निकले बीना अपनी जरूरतो का समान वाट्सएप और दुरभाष नंबर पर काॅल करके 24 घंटे के भीतर प्राप्त कर रहे हैं।
विषम परिस्थितियों में बना सहारा-कलेक्टर श्री दीपक सोनी के नेतृत्व में संपूर्ण जिले में कोरोना के विरूद्ध जंग में जनसहभागीता के तहत् शांतिपूर्ण रूप से आवष्यक जरूरत के सामान से जुडी दुकानें नियमित रूप से सुरक्षा को ध्यान में रखकर सुबह 09ः00 बजे से दोपहर 03ः00 बजे तक संचालित हो रही हैं। इसके बाद भी यदि अतिआवष्यक है तो विकल्प के तौर पर सूरजपुर ट्रायबल मार्ट सही दाम पर सही समान उपलब्ध कराने हेतु सक्रिय है। जिसमें समान आर्डर करने के लिए सूरजपुर विकासखंड में संपर्क नंबर 9754045313, रामानजुनगर विकासखंड के लिए संपर्क नंबर 7440657462, पे्रमनगर विकासखंड के लिए संपर्क नंबर 7067610098, प्रतापपुर विकासखंड के लिए संपर्क नंबर 6267894694, ओड़गीविकासखंड के लिए संपर्क नंबर 6266859698, भैयाथान विकासखंड के लिए संपर्क नंबर 8817568107 पर काॅल अथवा वाट्सएप के माध्यम से समाग्रियों का आर्डर दे सकते हैं।संपूर्ण लाॅकडाउन अवधि में सुरक्षित व नियमित आपूर्ति का बना माध्यम-संपूर्ण राज्य के साथ जिले में पूर्ण रूप से लाॅकडाउन होने के बाद सबसे बड़ी समस्या रोजमर्रा की आवष्यक समाग्रियों की पूर्ति एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन से जुझते परिवारों के लिए आय का जरीया भी ट्रायबल मार्ट से समाधान की ओर अग्रसर है। 24 घंटे के अंदर मिलने वाली घर पहुॅच सुविधा से संपूर्ण लाॅकडाउन को सार्थक करने में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ इन परिस्थितियों में रोजमर्रा की जरूरत की सामग्री सही दाम एवं सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराने का माध्यम ट्रायबल मार्ट निभा रहा है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस से एहतीयातन सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियानों के दौरान इसकी जानकारी ग्रामीणों तक व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से दी जा रही है। -
कोरिया 25 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु जिले के समस्त नगरीय निकायो के बाजार एवं अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों को पानी एवं डिटाल से धोने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को मास्क, सेनिटाईजर एवं अन्य सामग्रियों की कालाबाजारी को रोकने तथा बढ़े हुए रेट में न बेचने देने के निर्देश दिये हैं।
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कोरिया 25 मार्च 2020/ राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के संबंध में भारत सरकार के आगामी 14 अप्रैल की मध्य रात्रि तक पूरे देश में लाॅकडाउन करने में एकरूपता लाने का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में पूर्व में जारी निर्देशों में आवश्यक संशोधन करते हुए इस तिथि में बढोत्तरी की गई है।
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कोरिया 25 मार्च 2020/ राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के संबंध में 31 मार्च तक समस्त रेस्टोरेन्ट, होटल एवं बारों को बंद रखने के लिए समस्त कलेक्टर को पत्र जारी कर निर्देश दिये हैं। इसके तहत समस्त रेस्टोरेन्ट, होटल एवं बार बंद रखे जायेंगे।
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कोरिया 25 मार्च 2020/ राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के संबंध में 31 मार्च तक मद्य भण्डागारों को बंद रखने के लिए समस्त कलेक्टर को पत्र जारी कर निर्देश दिये हैं। इसके तहत समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों, रायपुर एवं बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के गोदाम बंद रखे जायेंगे।
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कोरिया 25 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने बनाये गये जिला से लेकर जनपद स्तर तक के सभी कंट्रोल रूम को 24ग7 संचालित करने के निर्देश दिये हैं। डिप्टी कलेक्टर श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो को इस हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनका मोबाईल नंबर 9770989049 है। जिला चिकित्सालय में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के संबंध में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसी तरह जिला कलेक्टोरेट सहित जिले के सभी जनपद पंचायतों में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रतिदिन 24 घण्टे कंट्रोल रूम के संचालन हेतु अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है।
जिला चिकित्सालय में 07836-232800, जिला कलेक्टोरेट में 07836-232330, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर में 7415795001, मनेन्द्रगढ में 7989444578, सोनहत में 9165689001, खड़गवां में 8463077737 एवं भरतपुर में 7648062613 दूरभाष क्रमांक के माध्यम से कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है। -
कोरिया 25 मार्च 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के संकमण को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर से जारी अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवायें के संचालक द्वारा समस्त चिकित्सालयों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेषों का कड़ाई से पालन सुनिष्चित करने संबंधित अधिकारियों को निर्देषित किया है।
विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को नियमित परीक्षण हेतु आने से मना किये जाने अथवा दूरभाष से संपर्क किये जाने हेतु सलाह देने, कफ में आने वाले सर्दी, खांसी, फ्लू के मरीजों हेतु पृथक से ओ.पी.डी. की व्यवस्था सुनिश्चित करने, वृद्धजनों एवं बच्चों की ओपीडी की व्यवस्था सामान्य सर्दी, खांसी, फ्लू इत्यादि के ओपीडी से थोड़ी दूरी पर रखने के लिए कहा गया है।इसी प्रकार इंडोर अथवा आई.पी.डी के तहत नॉन एसेंशियल इलेक्टिव सर्जरी को टालने, समस्त चिकित्सालयों में कुछ बिस्तरों को गाइडलाईन के अनुरूप आईसोलेशन वार्ड के रूप में विकसित करने, चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों के साथ परिजनों की संख्या को कम (अधिकतम 1) किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह दिशा-निर्देश चिकित्सालयों में आने वाली आम जनता व मरीजों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से जारी किए गए हैं। आपात चिकित्सा की व्यवस्था पूर्वानुसार सुनिश्चित किये जाने एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तहत सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है। -
सामुदायिक स्तर पर कोविड-19 का प्रसार रोकने स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में एक्टिव सर्विलॉंस की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम विदेश प्रवास से लौटने के बाद होम-क्वारेंटाइन में रह रहे लोगों के घरों के आसपास के क्षेत्रों में सर्वे कर लोगों से जानकारियां जुटाएगी। इससे शुरूआती दौर में ही बीमारी की पहचान कर इलाज और आइसोलेशन सुनिश्चित किया जा सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री नीरज बंसोड़ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सभी जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री नीरज बंसोड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में बताया कि होम-क्वारेंटाइन में रह रहे विदेश प्रवास से लौटे सभी व्यक्तियों के आसपास के 50 घरों में स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की टीम बनाकर सर्वे कराया जाएगा। सर्वे में घर के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य, पुरानी बीमारी, पिछले 15 दिनों की आवाजाही और इस दौरान मिले लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी। विभाग द्वारा सर्वे के लिए सभी जिले के सर्विलॉंस अधिकारी को प्रशिक्षित किया जाएगा। सर्विलांस अधिकारियों द्वारा सर्वे टीमों के प्रशिक्षण के बाद सर्वे का काम तुरंत शुरू किया जाएगा।
श्री बंसोड़ ने किसी भी प्रकार का संक्रमण रोकने सर्वे के दौरान सभी सुरक्षा मानकों और दिशा-निर्देशों के पालन के साथ ही जरूरी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बातचीत के दौरान एक मीटर की दूरी बनाकर रखें। लोगों को घर से बाहर बुलाकर बात करें, साथ में हैंड-सैनिटाइजर लेकर चलें और हर आधे घंटे में हाथ साफ करते रहें। उन्होंने कहा कि सर्वे टीम को घबराने की जरूरत नहीं है। सक्रिय सामुदायिक निगरानी के दौरान सभी सावधानियों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। उन्होंने सभी जिलों को सर्वे रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन भेजने कहा।
वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में अधिकारियों को होम-क्वारेंटाइन और होम-आइसोलेशन के प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी दी गई। जिलों में स्थापित क्वारेंटाइन सेंटर्स और होम-क्वारेंटाइन में रह रहे लोगों की लगातार निगरानी कर इसके दिशा-निर्देशों के कड़ाई से पालन के लिए निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य संचालक ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में कहा कि मास्क के उपयोग के बाद इसे इधर-उधर न फेंके। मानकों के अनुरूप इसका डिस्पोजल करवाएं। स्वास्थ्य विभाग के ओएसडी श्री प्रभात मलिक और संचालक, महामारी नियंत्रण डॉ. आर.आर. साहनी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में एक्टिव सर्विलॉंस के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
होम-क्वारेंटाइन वाले क्षेत्रों में सर्वे करने जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम
स्वास्थ्य संचालक ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए
सभी जिलों को दिए आवश्यक निर्देश
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बलरामपुर 25 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने जानकारी दी है कि लोग दैनिक सामग्रियों के क्रय के लिए दुकानों में अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के पहल पर एन.आर.एल.एम. के महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित बिहन मार्ट के माध्यम से जरूरतमंद नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की घर पहुंच सेवा दी जाएगी ।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिला प्रशासन द्वारा विकासखण्ड स्तर पर बलरामपुर हेतु 9074623985, रामानुजगंज के लिए 7987994715, वाड्रफनगर के लिए 7067019162, राजपुर के लिए 7007993536, शंकरगढ़ के लिए 9009841162, कुमसी के लिए 7987906016 नम्बर जारी कर जानकारी दी है कि वे इन नंबरों पर सम्पर्क कर जरूरत के समान मंगवा सकते है। -
सेनेटाइजर व मास्क जब्त
बलरामपुर 25 मार्च 2020/ भारत सरकार द्वारा नाॅवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचने जारी की गई एडवाइजरी का कलेक्टर संजीव कुमार झा के मार्गदर्शन में सख्ती से पालन किया जा रहा है। कलेक्टर ने अनावश्यक तौर पर लोगों को घरों से नही निकलने की अपील की है। इसके साथ ही कलेक्टर ने संक्रमण से बचने के हर सम्भव उपाय करने की हिदायत नागरिकों को दी है। वहीं मुनाफाखोरी के चलते सेनेटाइजर व मास्क को निर्धारित दर से अधिक में बिक्री करने वाले वाड्रफनगर के जितु मेडिकल स्टोर संचालक के विरुद्ध कलेक्टर के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सेनेटाइजर व मास्क को जप्त किया है।खाद्य एवं औषधि प्रशासन नया रायपुर से हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर वाड्रफनगर स्थित जीतू मेडिकल स्टोर में मास्क एवं सेनिटाइजर की कालाबाजरी हो रही है। इस पर इंस्पेक्टर श्री विकास दुबे द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए दुकान की तलाशी ली गई। निरीक्षण के दौरान 35 नग हैण्ड सेनेटाईजर, जिसकी कीमत 155 रूपये 100 मिली बताई गई है, जो निर्धारित दर से अधिक पायी गयी। इसके अतिरिक्त 09 नग मास्क भी प्राप्त हुआ। मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 में जारी आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर ड्रग इंस्पेक्टर श्री विकास दुबे द्वारा समस्त सामग्री को जब्त कर मेडिकल संचालक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु कलेक्टर कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत की है।