केज व्हील लगे ट्रैक्टरों का सड़क पर संचालन प्रतिबंधित, उल्लंघन करने पर होगी चालानी कार्रवाई
बेमेतरा : जिले के समस्त कृषकों एवं ट्रैक्टर संचालकों को सूचित किया जाता है कि खेतों में मिट्टी पलटने एवं जुताई कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले लोहे के केज व्हील (पिंजरा पहिया) लगे ट्रैक्टरों का सार्वजनिक सड़कों एवं सीमेंट रोड
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बेमेतरा : जिले के समस्त कृषकों एवं ट्रैक्टर संचालकों को सूचित किया जाता है कि खेतों में मिट्टी पलटने एवं जुताई कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले लोहे के केज व्हील (पिंजरा पहिया) लगे ट्रैक्टरों का सार्वजनिक सड़कों एवं सीमेंट रोड पर संचालन प्रतिबंधित है। यदि ऐसे ट्रैक्टर सड़क पर चलते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशानुसार ऐसे ट्रैक्टरों को सार्वजनिक सड़कों पर संचालित होने से रोकने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर एक जनहित याचिका के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है। याचिका में उल्लेख किया गया था कि कृषि कार्यों के लिए निर्मित ट्रैक्टरों में लगाए जाने वाले केज व्हील (लोहेनुमा पिंजरा पहिए) का उपयोग खेतों तक सीमित होना चाहिए, किंतु कई स्थानों पर इन्हें सार्वजनिक सड़कों एवं राजमार्गों पर भी चलाया जा रहा है। इससे सड़क की सतह को गंभीर क्षति पहुंचती है तथा सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे ट्रैक्टरों का सड़क पर संचालन मोटरयान अधिनियम एवं संबंधित नियमों के विपरीत है।
जिला परिवहन अधिकारी, बेमेतरा ने जिले के समस्त कृषक भाइयों एवं ट्रैक्टर संचालकों से अपील की है कि खेतों में मिट्टी पलटने एवं जुताई कार्य पूर्ण होने के पश्चात ट्रैक्टर से केज व्हील (पिंजरा पहिया) निकालकर सामान्य टायर लगाकर ही सार्वजनिक सड़कों पर ट्रैक्टर का संचालन करें। इससे सार्वजनिक संपत्ति अर्थात सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।
उन्होंने कहा कि अपील के बावजूद यदि कोई ट्रैक्टर संचालक केज व्हील लगे ट्रैक्टर का सार्वजनिक सड़कों पर संचालन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार एवं विधिसम्मत चालानी कार्रवाई की जाएगी।
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