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कोरिया 25 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने बनाये गये जिला से लेकर जनपद स्तर तक के सभी कंट्रोल रूम को 24ग7 संचालित करने के निर्देश दिये हैं। डिप्टी कलेक्टर श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो को इस हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनका मोबाईल नंबर 9770989049 है। जिला चिकित्सालय में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के संबंध में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसी तरह जिला कलेक्टोरेट सहित जिले के सभी जनपद पंचायतों में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रतिदिन 24 घण्टे कंट्रोल रूम के संचालन हेतु अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है।
जिला चिकित्सालय में 07836-232800, जिला कलेक्टोरेट में 07836-232330, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर में 7415795001, मनेन्द्रगढ में 7989444578, सोनहत में 9165689001, खड़गवां में 8463077737 एवं भरतपुर में 7648062613 दूरभाष क्रमांक के माध्यम से कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है। -
कोरिया 25 मार्च 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के संकमण को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर से जारी अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवायें के संचालक द्वारा समस्त चिकित्सालयों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेषों का कड़ाई से पालन सुनिष्चित करने संबंधित अधिकारियों को निर्देषित किया है।
विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को नियमित परीक्षण हेतु आने से मना किये जाने अथवा दूरभाष से संपर्क किये जाने हेतु सलाह देने, कफ में आने वाले सर्दी, खांसी, फ्लू के मरीजों हेतु पृथक से ओ.पी.डी. की व्यवस्था सुनिश्चित करने, वृद्धजनों एवं बच्चों की ओपीडी की व्यवस्था सामान्य सर्दी, खांसी, फ्लू इत्यादि के ओपीडी से थोड़ी दूरी पर रखने के लिए कहा गया है।इसी प्रकार इंडोर अथवा आई.पी.डी के तहत नॉन एसेंशियल इलेक्टिव सर्जरी को टालने, समस्त चिकित्सालयों में कुछ बिस्तरों को गाइडलाईन के अनुरूप आईसोलेशन वार्ड के रूप में विकसित करने, चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों के साथ परिजनों की संख्या को कम (अधिकतम 1) किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह दिशा-निर्देश चिकित्सालयों में आने वाली आम जनता व मरीजों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से जारी किए गए हैं। आपात चिकित्सा की व्यवस्था पूर्वानुसार सुनिश्चित किये जाने एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तहत सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है। -
31 मार्च तक जारी रहेगा लाॅकडाउन
कोरिया 24 मार्च 2020/ छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त निर्देषों के पालन मंे कलेक्टर श्री डोमन सिंह के द्वारा जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 31 मार्च 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्ण रूप से तालाबंदी ( लॉकडाउन ) करने का आदेष दिया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने शासकीय, अध्र्द-शासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने तथा सभी पदाधिकारी तथा कर्मी को अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करने का आदेष दिया है। जिसमें मुख्यालय का परित्याग नही करने भी कहा गया है। जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें यथा निजी बसें, टैक्सी, ऑटो - रिक्शा, षासकीय बसें, ई - रिक्शा, रिक्शा इत्यादि के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है, केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति दी गई है। जारी आदेष में ऐसे निजी वाहन जो वस्तुओं व आवष्यक सेवाओं के लिए परिवहन कर रहें है, उन्हें परिवहन के लिए छुट दी गई है। कलेक्टर के आदेष में बाहर से जिले में प्रवेष करने और जिले के बाहर से जिले में प्रवेष करने हेतु परिवहन (किसी भी माध्यम जैसे रेल, बस एवं अन्य माध्यम) पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेष में सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट - बाजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखने कहा गया है। जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक, व्यापारिक संस्थानों को कुछ विषेश परिस्थितियों जैसे- ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं, ऐसी इकाईयां जो आवश्यक वस्तओं जैसे - खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। साथ ही जिन ईकाईयों को आदेष मे छुट प्रदान की गई है, उन्हे सख्त निर्देषित किया गया है कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करेंगें एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को पालन अनिवार्य रूप से करेगें। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य ( सिर्फ मनरेगा को छोड़कर ) तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये गये हैं। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रखे गये हैं।
आदेष में कलेक्टर ने विदेश से आने वाले सभी नागरिक व अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो भ्वउम फनंतंदजपदम की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित ुनंतंदजपदम की अवधि का कड़ाई से पालन करें। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिले के समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घर पर रहकर ही सुरक्षा उपायों का अपनाएॅ और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा - निर्देशों का पालन करें। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों ( इसमें ड्रायवर भी शामिल है ) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
आदेष में आवष्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय-प्रतिष्ठान जैसे-कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कार्या0, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, (शहर/ग्रामीण ) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकीयों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इन्हें केवल आम जनता के लिए बंद रखा गया है। भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दूकान, चश्में की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण एवं परिवहन की गतिविधियां भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
दुग्ध संयंत्र (मिल्कप्लांट) घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6ः30 बजे से 9ः30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम., वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवाओं के लिए परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी., आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशुचारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाओं के अतिरिक्त सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, वायलर आदि हो), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (माईन्स) ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियो, अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का पालन करेगें। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा भी प्रतिबंध से बाहर हैं।
कोरिया जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए आदेष है कि वे अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही अधिकारियों, कर्मचारियों का उपयोग करने एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों पालन करने कहा गया है। सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेत वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
प्रतिबंधित सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी । इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे। इन गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- प्रशासन नागरिकों की मदद के लिए सदैव उपलब्ध - कलेक्टर
कोरिया : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने लगातार 31 मार्च तक लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है। कलेक्टर श्री सिंह के आदेशानुसार कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण की दृष्टि से कोरिया जिले के सभी नगरीय सीमा क्षेत्रों के लिये लगाई गयी धारा 144 (1) को अब पूरे कोरिया जिले के लिये तत्काल प्रभावशील कर दिया है। यह आदेश 31 मार्च या आगामी आदेशपर्यन्त प्रभावशील रहेगा।इसके तहत सभी मण्डियों एवं दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाये एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे), एटीएम, मीडिया संस्थाएं, पेयजल सुविधा, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन, इंटरनेट सुविधा, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिसमें पक्की संरचनाएं ,वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा कोविड वायरस के संदर्भ मे समय-समय पर जारी निर्देशो के अनिवार्य रूप से पालन करने पर),मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेज दुकानें, डेली नीड्स एवं किराना दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए है। विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल के आयोजन, सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है।निगरानी जांच का अर्थ निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे संपर्क में आये अन्य व्यक्ति पर लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति निवारण या इलाज में सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इनकार करता है या निगरानी दलों के निर्देश का पालन नही करता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के दंड के लिए भागी होगा। साथ ही शासन द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि किसी संस्था, व्यक्ति या संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु जारी किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नही किया जाएगा।कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि वे स्वयं एवं पूरा जिला प्रशासन नागरिकों की मदद के लिए सभी तैयारियों के साथ सदैव उपलब्ध है। समस्त ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने हेतु सभी जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया गया है। समस्त जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये 31 मार्च तक सार्वजनिक स्थल पर न जायें, अनावश्यक भीड़ से बचें और अपने-अपने घरों पर ही समय व्यतीत करें। विदेशों से आने वाले लोगों एवं कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की जानकारी मिलने पर शीघ्र प्रशासन को दें।आपका सहयोग कोरोना वायरस से होने वाली महामारी के फैलाव और संक्रमण को रोकेगा। यह कदम राष्ट्रहित और कर्तव्यपराणता के रूप में उदाहरण बनेगा। -
नोवेल कोरोना वायरस:
कोरिया कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्हें शासन द्वारा जारी परिपत्रों के पालन सुनिश्चित करने के निर्देशित किया। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रामक होने तथा विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही दिनों में महामारी का रूप लेने की जानकारी देते हुए संदेही से सख्त दूर रहने की हिदायत दी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से जिले में विदेशों से आये लोगों की जानकारी, उनके आइसोलेशन तथा चिकित्सालय में बने आइसोलेशन वार्ड एवं क्यूरेंटाइन सेंटर की जानकारी लेते हुए मास्क सैनिटाइजर, दवाई की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में पूछा तथा उनका रूटीन चेकअप करने को कहा। कलेक्टर ने नगरीय निकाय के अधिकारियों से उनके क्षेत्रों में स्थित क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, स्पा, मसाज सेंटर, समस्त मॉल, चैपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तुओं के विक्रय हेतु अस्थायी ठेले लगाए जाते हैं, उनको बंद करने की जानकारी ली तथा जनजागरूकता हेतु माइक से अनाउंस कराने निर्देशित किया।सभी ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने हेतु सभी जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को बाहर से आये व्यक्तियों के सूचना इक्कठा करने पर भी ध्यान देने को कहा। सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को एस.डी.ओ.पी के साथ मंदिर समितियों से बात कर मेला, भण्डारा आदि के प्रतिबंध की जानकारी देने तथा मंदिरों में अनावश्यक भीड़ ना होने देने के निर्देश दिये तथा शासकीय भवनों को आरक्षित नहीं करने को कहा। उन्होंने एनएसएस, एनसीसी, बिहान, नेहरू युवा केन्द्र आदि के वालंटियर्स द्वारा जनजागरूकता फैलाने हेतु संबंधित अधिकारी को कहा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आगामी आदेश तक स्कूल बंद रखने, परीक्षा स्थगित करने, परिवहन विभाग को अंतर्राज्यीय बसों के स्थगित होने, बसों की साफ सफाई, सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी एवं जीप में भीड़ ना होने देने तथा बसों में पर्याप्त दूरी बनाकर यात्रियों को बैठाने के निर्देश दिए। पीडीएस दुकानों में फोटो खींचकर राशन वितरण कराने, छात्रावास आश्रमों को आगामी आदेश तक बंद रखने सहित विभिन्न विभागों द्वारा जारी परिपत्रों का कड़ाई से पालन करने कहा।कलेक्टर कार्यालय में बनाये गए कंट्रोल रूम नंबर 07836-232330 तथा जिला चिकित्सालय के कंट्रोल रूम नंबर 07836-232800 को 24 घण्टे चालू रखने के निर्देश देते हुए उन्होंने सभी अनुभागों तथा जनपद कार्यालयों में भी कंट्रोल रूम स्थापित करने हेतु निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह ने कोरोना के संबंध में फेंक न्यूज से बचने तथा फारवर्ड करने के पहले उसे वेरीफाई कर लेने की बात कही। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। -
कोरिया 21 मार्च : राज्य शासन के द्वारा जारी परिपत्र के परिपालन में आज कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर जिले के समस्त राजस्व प्रकरणों की सुनवाई 31 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जिन प्रकरणों में आगामी पेशी 31 मार्च तक निर्धारित है उनमें पेशी तारीख आगे बढ़ाते हुए 1 अप्रैल या उससे आगे की तिथि निर्धारित की जायेगी। साथ ही राजस्व न्यायालयों में प्राप्त होने वाले नये आवेदनों में पेशी तारीख 1 अप्रैल 2020 या उसके आगे की रखी जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
- कोरिया 20 मार्च : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज यहां जिला कलेक्टोरेट के प्रथम तल स्थित अपने चेम्बर में अधिकारियों की बैठक लेकर नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु अधिकारियों को निर्देशित करते हुए राज्य शासन द्वारा विभिन्न विभागों को नोवेल कोरोना वायरस के संबंध में जारी परिपत्रों का पालन सुनिश्चित करने कहा। बैठक में कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसके प्रभावी रोकथाम हेतु सभी आवश्यक पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कड़ी नजर रखने, बसों की साफ-सफाई रखने, सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी, एवं जीप में भीड़ ना होने देने एवं बसों में पर्याप्त दूरी पर यात्रियों को बैठाने के निर्देश दिए। नगरीय क्षेत्रों में स्थित क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, स्पा, मसाज सेंटरों, साथ ही समस्त मॉल, चैपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट-फूड तथा अन्य खाद्य वस्तुएं के विक्रय हेतु अस्थायी ठेलों के रूप में लगाये जाते हैं, उन सभी को अग्रिम आदेश तक बंद कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पंजीयन कार्यालयों में भीड़ की स्थिति निर्मित होने पर आवश्यकता पड़ने पर बेरिकेडिंग करें तथा होमगार्ड भी तैनात करें। इसके साथ ही कलेक्टर ने शासन द्वारा जारी समस्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने विदेश से आये व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखने, शासकीय कार्यालयों में, बस एवं रेलवे स्टेशनों में हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। - कोरिया 20 मार्च : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी नगरीय क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उल्लेखित है कि नोवल कोरोना वायरस संक्रमण एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह परिलक्षित है कि कोरोना वायरस से संबंधित पीड़ित, संदेही से दूर रहने संगरोध की सख्त हिदायत है। कोरोना वायरस रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रामक व्यक्ति को संगरोध/घर में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। संक्रमण से बचाव हेतु जिला कोरिया में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु नगरीय क्षेत्र बैकुण्ठपुर, शिवपुर-चरचा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, खोंगापानी, झगराखाण्ड, नई लेदरी में विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल के आयोजन, अवांछित विचरण, सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस में कार्यक्रम, एसोसिएशन बिल्डिंग में कार्यक्रम आदि को प्रतिबंधित किया जाता है।
यदि किसी व्यक्ति को लेकर यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि यह कोरोना वायरस से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो संक्रमित हो सकता है, तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करे एवं समस्त सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गए मौखिक एवं लिखित निर्देशों का शब्दशः पालन करना अनिवार्य होगा। निगरानी जांच का अर्थ निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण , संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे संपर्क में आये अन्य व्यक्ति पर लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति निवारण या इलाज में सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इनकार करता है या निगरानी दलों के निर्देश का पालन नही करता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के दंड के लिए भागी होगा।
शासन द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि किसी संस्था, व्यक्ति या संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु जारी किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नही किया जाएगा। यह आदेश समस्त नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो दिनांक 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील होगा। यह आदेश नगरीय क्षेत्र में ही लागू होगा। - नोवल कोरोना वायरस के लक्षण एवं बचाव के संबंध में एडवाइजरी जारी
कोरिया 20 मार्च : कोरोना वायरस के संबंध में संपूर्ण जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाईजरी जारी की गई है। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जिले में सभी लोगों से सुरक्षात्मक उपायों के पालन करते हुए अपने एवं परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने, आवश्यक सावधानी बरतने, किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने या शंका होने पर नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर परामर्श लेने की अपील की है।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसार कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये वायरस कैसे फैलता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खुली जगह में छींकने या खांसने से, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले लगने से, संक्रमित जगह से संपर्क में आने के बाद बिना हाथ धोए अपनी आंख, मुंह व नाक को छूने से फैलता है। इसके बचाव के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, साबुन से लगातार हाथ धोते रहें, छीकनें और खांसने के दौरान अपना मुंह ढ़के, जब आपके हाथ गंदे दिखे तब अपने हाथों को साबुन और बहते पानी से धोएं, प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें एवं अस्वस्थ महसूस होने पर डॉक्टर से मिले।
उन्होंने उल्लेखित बातों से अवगत कराते हुए कहा कि यदि आपको खांसी या बुखार हो तो किसी से संपर्क में न आएं, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, जीवित पशुओं से संपर्क या कच्चे अथवा अधपके मांस के सेवन से बचें, खेतों की यात्रा जीवित पशुओं के बाजारों में या जानवरों के वध किए जाने वाले स्थलों पर न जाएं। शासन द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसने 1 फरवरी 2020 के बाद चीन, इटली, ईरान, थाईलैण्ड, मकाऊ, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, ताईवान, अमेरिका, जापान, मलेशिया, फ्रांस, वियतनाम, कम्बोडिया, कनाडा, नेपाल, श्रीलंका व अन्य कोरोना प्रभावित देशों में यात्रा की है और उसमें बुखार, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, जुकाम, सीने में जकडन, खांसी, सिरदर्द, निमोनिया जैसे लक्षण पाये जाते है या यात्रा से वापस आने के 28 दिन के भीतर उक्त लक्षण दिखाये दे तो जिला चिकित्सालय अथवा मेडिकल कालेज में संपर्क कर अपना इलाज करवाये। उक्त देशों की यात्रा से लौटे तथा कोरोना वायरस के संक्रमण जैसे लक्षण पाये जाने पर व्यक्ति को संदिग्ध मानकर 28 दिवस के होम आइसोलेशन में रखा जाता है।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि होम आइसोलेटेड व्यक्ति एक अलग हवादार व स्वच्छ कमरे में रहे। खांसते व छीकते समय रूमाल का उपयोग करें, नियमित रूप से हाथ धोए तथा प्रयोग किए हुए कपड़ों को साबुन से धोकर अच्छे से सुखाए। अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ ले। इसके साथ ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति भीड़ वाले स्थान में न जाए, घर के सार्वजनिक स्थानों जैसे कीचन, हाल का उपयोग कम करें। परिवार के अन्य सदस्यों से एक मीटर की दूरी बनाकर रहे। हाथ व चेहरा नियमित रूप से धोये। घर में बाहरी व्यक्ति या मेहमानों को न बुलाये। किसी बर्तन में ही छींके या थूके, जिससे संक्रमण का खतरा कम से कम हो।
होम आइसोलेटेड व्यक्ति के परिजनों के लिए सावधानियों के बारे में जारी एडवायजरी के बारे में उन्होंने बताया कि जहां तक हो सके परिवार से कम से कम व्यक्ति (संभव हो तो सिर्फ एक) ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति की देखभाल करे। देखभाल करने वाल व्यक्ति हमेशा मास्क पहन कर ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति के समीप जाए। जहां तक हो सके परिवार के बाकी सदस्य अलग कमरे में रहे, यदि ऐसा नहीं संभव हो तो कम से कम एक मीटर की दूरी बना कर रखे। होम आइसोलेटेड व्यक्ति का विचरण सीमित रखने में सहयोग करें। घर के जिन साझे स्थानों का उपयोग होम आइसोलेटेड व्यक्ति द्वारा भी किया जा रहा है, उनके खिड़की, रोशनदान इत्यादि खुले रखें।
परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से हाथ धोएं। होम आइसोलेटेड व्यक्ति के संपर्क में आये सभी कपड़े, बेडशीट, टॉवल इत्यादि उनके द्वारा छुये गये सतह जैसे टेबल बेड फ्रेम इत्यादि तथा उनके द्वारा उपयोग किये जा रहे बाथमरू, टॉयलेट इत्यादि की नियमित रूप से डिसइन्फेक्टेन्ट से साफ करें। आइसोलेटेड व्यक्ति में अथवा परिवार के किसी भी सदस्य में कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल फोन पर जिला नोडल अधिकारीध् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या जिला सर्वेलेंस अधिकारी को सूचित करें। यदि घर में पालतू पशु हों तो उन्हें होम आइसोलेटेड व्यक्ति दूर रखें। अधिक जानकारी के लिए शासकीय जिला चिकित्सालय से अथवा राज्य सर्वेलेंस इकाई के दूरभाष नंबर 0771-2235091, 9713373165 या टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सकते है। - कोरिया 19 मार्च : कलेक्टर ने आज यहां जिला कलेक्टोरेट के प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु मेडिकल दुकान संचालक, अनाज व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों एवं ड्रग इन्सपेक्टर्स की बैठक लेकर उन्होंने शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों से अवगत कराया। उन्होंने दुकान में आने वाले व्यक्तियों को हाथ धोने की व्यवस्था उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
बैठक में कलेक्टर ने हैण्ड सेनिटाइजर एवं मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल होने की जानकारी देते हुए दुकानों में उपलब्धता के संबंध में चर्चा की तथा दुकानों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए इसकी कालाबाजारी न करने के निर्देश दिये। उन्होंने ड्रग इन्सपेक्टर्स को नियमित रूप से दुकानों की जांच करने निर्देशित किया। इसी तरह कलेक्टर ने अनाज व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों को दुकानों में अनावश्यक रूप से भीड़ इक्ट्ठा न होने देने तथा नियम विरूध्द भण्डारण नहीं करने कहा। शासन के निर्देशों का पालन न करने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर एसडीएम, मेडिकल दुकान संचालक, ड्रग इन्सपेक्टर एवं अनाज व्यापारी संघ के प्रतिनिधि सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। - कोरिया 19 मार्च : विधायक भरतपुर-सोनहत श्री गुलाब कमरो की अनुषंसा पर कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत 5 लाखरूपये की राषि की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राषि से जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ के ग्राम पंचायत सेमरा में षिव मंदिर के पास षेड निर्माण, ग्राम पंचायत कछौड़ के कछौड़ नाका में यात्री प्रतीक्षालय एवं ग्राम पंचायत केल्हारी के भैंसाताल में षेड निर्माण कार्य किया जायेगा। उन्होंने उक्त निर्माण कार्य के लिए नियुक्त संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देष दिये हैं।
- कोरिया 18 मार्च : कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार सभी कार्यालयों में हैण्ड सैनिटाईजर का उपयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु समस्त विभाग प्रमुखों को यह निर्देशित किया है कि आने वाले व्यक्तियों को कार्यालय में प्रवेश करने के पूर्व हाथ धोने की व्यवस्था करना है। हाथ धोने में हैण्ड सैनिटाईजर का उपयोग करना है। काम होने के बाद अनावश्यक रूप से कार्यालय में न रूकने के लिए निवेदन करना है। जिसके परिपालन में सभी कार्यालयों में आने वालों को हैण्ड सैनिटाईजर का उपयोग कर उनका हाथ धुलाया जा रहा है और काम होने के बाद अनावश्यक रूप से कार्यालय में न रूकने के लिए निवेदन भी जा रहा है।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशन आदि सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना से बचने के उपाय से संबंधित जानकारी देने एवं पंपलेट वितरण करने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्होंने जिले में सभी लोगों से सुरक्षात्मक उपायों के पालन करते हुए अपने एवं परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने, आवश्यक सावधानी बरतने, किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने या शंका होने पर नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर परामर्श लेने की अपील की है। - कोरिया 18 मार्च : राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार समस्त चेक आहरण अधिकारियों को अपनी चेक बुक कोषालय अधिकारी के पास 25 मार्च को शाम 5 बजे तक जमा कराना होगा तथा उपयोग किए गए एवं निरंक चेक का विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक से साथ देंगे। 26 मार्च 2020 से ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों मेें, जिनमें कि कतिपय व्ययों को जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य है, जिला कलेक्टर के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
26 मार्च 2020 से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने हेतु कोषालय अधिकारी संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध कराएंगे जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के लेन-देन की समाप्ति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर चेक बुक वापस किया जा सकेगा। - कोरिया 18 मार्च : कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर मास्क और हैंड-सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम - 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। कलेक्टर ने बताया है कि अधिनियम के दायरे में आने के बाद मास्क और हैंड-सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण और लॉजिस्टिक्स (कोविड-19 के प्रबंधन के लिए) को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकेगा।
कलेक्टर ने यह भी बताया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हैंड-सैनिटाइजर के साथ 2-प्लाई एवं 3-प्लाई सर्जिकल मास्क तथा एन-95 मास्क को शामिल किया गया है। भारत के राजपत्र में 13 मार्च को इसके प्रकाशन के साथ ही यह पूरे देश में लागू हो गया है। यह अधिसूचना 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगी। -
कोरिया 18 मार्च : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आज यहां बताया कि जिला चिकित्सालय में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के संबंध में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का हेल्पलाईन नंबर 07836-232800 है। प्रतिदिन 24 घण्टे कंट्रोल रूम के संचालन हेतु अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है।
जिसके अनुसार ड्रेसर ग्रेड 01 श्री विजय सोनी प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, सहायक ग्रेड 02 श्रीमती आरती वर्मा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक, जिला मीडिया प्रभारी श्री के.पी.सोनी शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक, भृत्य श्री देवेन्द्र कौल रात्रि 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक, वार्ड ब्वाय श्री अजय प्रकाश भगत रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक तथा वार्ड ब्वाय श्री सुधीर कुमार प्रातः 4 बजे से प्रातः 8 बजे तक कंट्रोल रूम के संचालन हेतु अपनी सेवाएं देंगे। - कोरिया 18 मार्च : कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा में मृत के वारिस के लिए 8 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी है। उन्होंने विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम बौरीडांड की सुनीता की आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके वारिस छत्रपाल सिंह एवं ग्राम पिपरिया के रामा की कुआं में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस शांति बाई के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी है। उन्होंने इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी है।
- कोरिया 17 मार्च : कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि जिन व्यक्तियों के मामले न्यायालय में लंबित है उन्हें अपने अधिवक्ता से चर्चा किये बिना न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। अपने अधिवक्ता से संपर्क कर मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करें तथा अधिवक्ता द्वारा आवश्यक बताये जाने पर ही न्यायालय में उपस्थित हों। अन्य व्यक्ति जिनके मामले न्यायालय में लंबित नहीं है उन्हें न्यायालय परिसर में अनावश्यक रूप से प्रवेश न करने के निर्देश दिये गये हैं।
- कोरिया 17 मार्च : बीते दिनों जिले में हुई तेज बारिश से सब्जी, फसल एवं मवेशियों को हुई क्षति के मुआवजे के संबंध में कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज समय सीमा की बैठक में सभी तहसीलदारों को सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्टरेट के प्रथम तल में स्थित सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने समस्त तहसीलदारों से भारी बारिश के कारण सब्जी, फसल एवं मवेशियों को हुई क्षति की जानकारी ली और सर्वे करने हेतु निर्देशित किया।
बैठक में कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के उपायों के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी किए समस्त प्रतिबंधों के पालन हेतु विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपने स्तर पर आम जनता को इस महामारी के संबंध में जागरूक करने के प्रयास करें। उन्होंने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से कोरोना वायरस के लक्षण एवं रोकथाम के उपायों के प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग्स लगाए जाने की जानकारी ली। सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेडिकल दुकानों का निरीक्षण करें एवं सीईओ जनपद पंचायत एवं सीएमओ के साथ सुरक्षात्मक उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बैठक करें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर जनता को जागरूक करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बैठक में बताया कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। इसका पालन अवश्य करें। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। यदि कोई व्यक्ति बाहर से यात्रा करके आया हो तो उसे होम आइसोलेशन पर रखें। बार-बार हाथ धोएं। खुद सुरक्षित रह कर ही दूसरों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
कोरोना वायरस के प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को सायकल वितरण हेतु निर्देश दिए कि सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करते हुए निश्चित संख्या में छात्राओं को बुलाकर सायकल वितरण किया जाए। नशा उन्मूलन अभियान को जिले में प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु अन्य राज्यों की कार्ययोजना से प्रेरणा लेकर जिले में लागू करने हेतु समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर ने नदियों की सफाई के संबंध में सिंचाई विभाग को कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देशित किया। सभी अनुविभागीय अधिकारियों से भू-भाटक की वसूली एवं फ्री होल्ड की जानकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से नगरीय निकायों में पट्टा वितरण की जानकारी प्राप्त की।
बैठक में कलेक्टर ने शासकीय विभागों को स्व सहायता समूहों के द्वारा उत्पादित सामग्री प्रदाय करने के विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि सभी विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री की जानकारी सीईओ जिला पंचायत को उपलब्ध कराएं। साथ ही जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर एवं अन्य नगरीय निकायों में गढ़ कलेवा की स्थापना हेतु सभी सीएमओ को स्थान निर्धारित कर जानकारी सीईओ जिला पंचायत को देने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में लंबित टोकन वाले किसानों से धान खरीदी के लिए कल 18 मार्च की तिथि निर्धारित कर दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर ने सावधानी पूर्वक सत्यापित धान की खरीदी किये जाने के निर्देश दिये। साथ ही पूर्व में जप्त अवैध धान एवं गाड़ियों को प्रक्रिया अनुरूप छोड़ने को भी कहा। उल्लेखनीय है कि शासन के नवीन आदेशानुसार दिनांक 20/02/2020 को लंबित टोकन वाले किसान से धान खरीदी 19/03/2020 तक किया जायेगा।
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि लोकवाणी के अगले प्रसारण में पानी के विषय पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बात करेंगे। पानी के महत्व को समझते जिले में भी तालाब निर्माण के कार्य को बड़े पैमाने पर किया जाए। नया तालाब, तालाब गहरीकरण, डबरी एवं वर्ष जल संरक्षण इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए काम करें। इसी तरह उन्होंने बैठक में स्क्रैप डिस्पोसल हेतु प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने, स्वास्थ्य केंद्रों में प्राथमिकता से विद्युत व्यवस्था दुरूस्त रखने, ग्राम हरचैका के विकास हेतु कार्ययोजना तैयार करने, लघु वनोपज प्रसंस्करण, वृक्षारोपण, कार्यालयों के रात्रिकालीन निरीक्षण, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, ऋण पुस्तिका के सत्यापन एवं मुख्यमंत्री घोषणा संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन पर चर्चा की। विवाह पंजीयन एवं श्रम पेंशन के कार्यों में प्रगति लाने तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदनों के निराकरण करने के निर्देश दिए। -
कोरिया 17 मार्च : आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेष हेतु प्रवेष परीक्षा 26 अप्रैल को प्रातः 10.30 बजे से आयोजित की जायेगी। इस हेतु इच्छुक पात्र विद्यार्थियों से 11 अप्रैल तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन पत्र आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के कार्यालय अथवा विकासखंड षिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कलेक्टोरेट स्थित आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के कार्यालय अथवा विकासखंड षिक्षा अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। - कोरिया 16 मार्च : विधायक बैकुण्ठपुर श्रीमती अंबिका सिंहदेव की अनुषंसा पर कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत 82 लाख 03 हजार रूपये की राषि की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राषि से जिले के विकासखंड बैकुण्ठपुर के नगर पालिका बैकुण्ठपुर के चिल्ड्रेन्स पार्क में षेड निर्माण, ग्राम पंचायत मझगवां में सामुदायिक भवन से लीलावती के घर तक 150 मीटर सीसी सडक निर्माण, ग्राम पंचायत कुडे़ली में सांस्कृतिक मंच निर्माण, ग्राम पंचायत पीपरा में ग्राम पटेलपारा में ष्यामलाल घर से रामाषंकर यादव के घर तक 200 मीटर एवं ग्राम आंजोखुर्द पटेलपारा में देवालय से इन्द्रदेव के खेत तक 200 मीटर सीसी सडक निर्माण, ग्राम पंचायत पटना के बडकापारा में सामुदायिक भवन निर्माण, ग्राम पंचायत केनापारा के माध्यमिक षाला केनापारा में अहाता निर्माण, ग्राम पंचायत सलका के स्टेडियम में बाथरूम एवं चेंजिंग रूम, प्राथमिक षाला महलपारा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, ग्राम पंचायत डबरीपारा में बलदेव सिंह के घर से बगीचा तक 200 मीटर सीसी सडक निर्माण एवं ग्राम पंचायत डबरीपारा में चबूतरा षेड निर्माण कार्य किया जायेगा।
इसी तरह विकासखंड बैकुण्ठपुर के ग्राम पंचायत तेंदुआ के लोहारपारा ट्रांसफार्मर के पास, ग्राम पंचायत चिरगुडा में पानी टंकी के पास, ग्राम पंचायत रनई में बैगापारा रामकुमार बरगाह घर के पास, ग्राम पंचायत केनापारा में हरिजन बस्ती रामदयाल घर के पास, ग्राम पंचायत देवरी में वार्ड क्र.9 राजेष नाई के घर के पास एवं वार्ड क्र. 10 प्यारेलाल बरगाह घर के पास, ग्राम पंचायत मुरमा में सावित्री देवी/रामनारायण तिवारी घर के पास, ग्राम पंचायत छिन्दिया में धर्मेन्द्र दुबे घर के पास, ग्राम पंचायत टेंगनी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेंगनी, ग्राम पंचायत डबरीपारा में कोतरापारा मनीश सिंह घर के पास तिराहा एवं वार्ड क्र. 8 विजय मिस्त्री घर के पास, ग्राम पंचायत बुढार में पंडोपारा आंगनबाड़ी के के पास, ग्राम पंचायत षिवपुर पसला में उपरपारा षिवप्रसाद घर के पास, ग्राम पंचायत कुडेली में बांधपारा में अमोलपारा पिता झीमलराम राजवाडे घर के पास एवं गीतादेवी पति मानसाय राजवाडे घर के पास, ग्राम पंचायत तथा विकासखंड खडगवां के ग्राम पंचायत सकरिया में पतिराज घर से रामजीत घर के बीच में सार्वजनिक उपयोग हेतु नलकूप/हैण्डपम्प खनन कार्य किया जायेगा। उन्होंने उक्त निर्माण कार्य के लिए नियुक्त संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देष दिये हैं। -
कोरिया 16 मार्च : कलेक्टर की अध्यक्षता में आज यहां जिला कार्यालय स्थित उनके चेम्बर में खाद्य, कृषि, सहकारिता, मार्कफेड, मतस्य, वेटनरी, उद्यानिकी, रेशम, केवीके एवं क्रेडा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों से लंबित कार्यों की जानकारी प्राप्त की और उन्हें जल्द से जल्द कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने धान के रखाव एवं उठाव तथा विकासखंडवार लंबित टोकन वाले किसानों एवं खरीदी योग्य धान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सत्यापित धान की ही खरीदी हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। उल्लेखनीय है कि शासन के नवीन आदेशानुसार दिनांक 20/02/2020 को लंबित टोकन वाले किसान से धान खरीदी 16/03/2020 से 19/03/2020 तक किया जायेगा। इसके साथ ही कलेक्टर ने धान खरीदी के दौरान जप्त किये गये अवैध धान को शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार छोड़े जाने के निर्देश दिये।
कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के समुचित सुरक्षात्मक उपाय के रूप में उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा हितग्राहियों का बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण स्थगित कर दिया गया है। इसलिए शासन के निर्देश अनुसार खाद्यान्न या राशन वितरण आधार प्रमाणीकरण की बजाय टेबलेट में हितग्राहियों का फोटो लेकर अथवा ओ.टी.पी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से किया जाये। कलेक्टर ने बैठक में वेटनरी एवं केवीके के अधिकारियों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं का चयन कर कार्ययोजना तैयार करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को आजीविका का साधन मिल सके। इसी तरह राम वनगमन मार्ग के रूप में चयनित स्थलों के विकास हेतु उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। - कोरिया 16 मार्च : राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए निरंतर उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न, राशन सामाग्रियों के वितरण में आधार प्रमाणीकरण को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में राशन दुकानों से राशन सामग्री वितरण के दौरान उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा हितग्राहियों से बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण नही कराया जाएगा। हितग्राहियों को 31 मार्च तक राशन सामग्री का वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से न करते हुए टेबलेट में हितग्राहियों का फोटो लेकर अथवा वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से किया जाएगा। खाद्य विभाग के सचिव ने आदेश जारी कर राज्य के सभी संभागायुक्त, कलेक्टरों और सभी खाद्य नियंत्रक एवं खाद्य अधिकारियों को शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
- कोरिया 15 मार्च : मुख्य सचिव श्री आर.पी.मण्डल ने आज राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ जिले के विकासखण्ड भरतपुर के अंतर्गत सीतामढ़ी हरचौका का दौरा किया। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन मार्ग के तहत चिन्हांकित सीतामढ़ी हरचौका में स्थित शिव मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान चित्रकूट से होते हुए हरचौका से ही छत्तीसगढ़ प्रवेश किया था, जहां उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया। श्री मण्डल ने इस धार्मिक स्थल तक लोगों के आसानी से पहुंच सहित उनके ठहरने, धार्मिक स्थल के सौंदर्यीकरण, मंदिर के उन्नयन, पर्यटक सुविधा केंद्र, विद्युत व्यवस्था आदि विकसित करने की कार्य-योजना जल्द से जल्द तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा है।
इस दौरान उन्होंने ग्राम सरपंच से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की जानकारी ली। सरपंच ने बताया कि नवरात्र के दौरान यहां श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने प्रवेश द्वार एवं पाथवे के निर्माण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यहां टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाये जाने की भी बात कही। श्री मंडल ने कहा कि मंदिर के उन्नयन के साथ ही आसपास के क्षेत्र को पुरातन स्वरूप देते हुए विकसित किया जाए। मंदिर के नजदीक बहनेवाली मवई नदी के किनारे सीढ़ियां एवं घाट बनाने और कॉटेज सुविधा विकसित करने कहा है। श्री मण्डल ने कहा कि राम वन गमन पथ के चिन्हित स्थलों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान प्रधान मुख्य वन सरंक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, पर्यटन सचिव श्री अंबलगन, कलेक्टर श्री डोमन सिंह, एस पी चंद्रमोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तूलिका प्रजापति भी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव श्री मण्डल ने हरचौका स्थित शिव मंदिर में दर्शन किये एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की एवं उनके भी सुझाव लिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम गमन पथ को पर्यटन की दृष्टि से विकास करने की कार्य-योजना तैयार की जा रही है। इनमें प्रथम चरण में कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका सहित 9 केंद्र शामिल हैं। इनके विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों को राम वन गमन मार्ग एवं स्थलों से परिचित कराना है। इन स्थलों पर पहुंच मार्ग का उन्नयन, पर्यटक सुविधा केंद्र, बिजली आदि का विकास किया जायेगा। उन्होंने मन्दिर परिसर से सटी मवई नदी का भी निरीक्षण किया। मन्दिर परिसर और मवई नदी को मिलाकर खूबसूरत पर्यटन केंद्र विकसित करने के निर्देश दिए हैं। - कोरिया 15 मार्च : कलेक्टर ने आज ग्राम हरचौका में स्थित सामुदायिक भवन में समस्त विभागीय अधिकारियों की बैठक ली एवं ग्राम हरचौका को आदर्श ग्राम की तर्ज पर विकसित करने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को हरचौका के विकास एवं उन्नयन के लिए कार्य योजना तैयार कर समय सीमा की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी विभागों को उनके विभागीय फंड से इन विकास कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया है। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग हितग्राही मूलक योजनाओं का चयन करें। ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाए जिससे स्थानीय लोगों को आजीविका का साधन मिल सके। इस दौरान कलेक्टर ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से भी ग्राम के विकास हेतु सुझाव लिए। बैठक में अपर कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, ग्राम जनप्रतिनिधि एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
- कोरिया 13 मार्च : जिले के सभी तहसील में आज कुल 16.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक 35.2 मिमी वर्शा मनेन्द्रगढ़ तहसील में दर्ज की गई है। भू-अभिलेख षाखा के अधिकारियों ने बताया कि विगत 7 मार्च से 13 मार्च 2020 तक बैकुण्ठपुर तहसील में 14.2, सोनहत तहसील में 27.4, मनेन्द्रगढ तहसील में 45.3, खड़गवां तहसील में 4.2 और भरतपुर तहसील में 45.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।