- कोरिया 18 जून : विधायक मनेन्द्रगढ डाॅ विनय जायसवाल की अनुषंसा पर कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत 5 लाख 20 हजार रूपये की राषि की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राषि से जिले के विकासखंड खडगवां के ग्राम पंचायत रतनपुर में सदन घर से जगमोहन घर तक बैगापारा में 200 मीटर सीसी सडक निर्माण कार्य किया जायेगा। उन्होंने उक्त कार्य के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खडगवां को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया है तथा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देष दिये हैं।
- कोरिया 18 जून : प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के फलस्वरूप सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा और इसे डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म पर मनाया जाएगा, जिसका थीम ‘‘योग एट होम विद फैमिली’’ रखा गया है। आम जनता अपने घरों में 21 जून को सुबह 07 बजे इस डिजिटल प्लेटफार्म पर योग दिवस समारोह में शामिल हो सकेंगे।
कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने बताया कि कार्यक्रम अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा ‘‘माई लाईफ माई योगा’’ प्रतियोगिता का आयोजन दो चरणों मेें किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभागियों को तीन यौगिक अभ्यासों क्रिया, आसान, प्राणायाम, बंध या मुद्रा का तीन मिनट का वीडियो फेसबुक, ट्वीटर या इंस्टाग्राम पर ‘माई लाईफ माई योगा’ पर अपलोड करना होगा, साथ ही एक छोटे वीडियो संदेश में यह बताना होगा कि योग क्रियाओं नेे कैसे उनके जीवन को प्रभावित किया है। आम जनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने अधिक से अधिक लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रोत्साहित करने का अपील भी किया है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट पददवअंजमण्उलहवअण्पद का अवलोकन किया जा सकता है। -
कोरिया 18 जून : राज्य शासन के निर्देश अनुसार प्रदेश में रोका-छेका की पारंपारिक रीत को अभियान की तरह शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में कोरिया जिले के सभी विकासखंडों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में आज 19 जून को ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी एवं ग्राम सभा प्रभारी अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। ग्राम सभा में पंचों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व शालाओं के प्रधानाध्यापक, उचित मूल्य दुकान के संचालनकर्ता, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य मितान, पटवारी, विकलांग मितान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के मैदानी अमले एवं अन्य मैदानी कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति के साथ ही ग्राम सभा स्थल पर सेनेटाईजर, मास्क आदि की व्यवस्था कर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। -
जिले के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन आज
कोरिया 18 जून : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने खरीफ फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुले में पशुओं की चराई की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए रोका-छेका‘के क्रियान्वयन के लिए जिले के कलेक्टरों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं जिसके परिपालन में कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने जिले की ग्राम पंचायतों और गौठानों में रोका-छेका‘से संबंधित विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रमों को लागू कराने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।
कलेक्टर ने बताया कि आगामी फसल बुआई कार्य के पूर्व खुले में चराई कर रहे पशुओं के नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में “रोका-छेका” प्रथा प्रचलित है। जिसमें फसल बुआई को बढ़ावा देने तथा पशुओं के चरने से फसल को होने वाले हानि से बचाने के लिये पशुपालक तथा ग्रामवासियों द्वारा पशु को बांधकर रखने अथवा पहटिया की व्यवस्था इत्यादि कार्य किया जाता है। उक्त प्रयास से न सिर्फ कृषक शीघ्र बुआई कार्य संपादित कर पाएंगे अपितु द्वितीय फसल लेने हेतु भी प्रेरित होंगे। इस प्रथा अनुसार व्यवस्था की सुनिश्चित करने कलेक्टर ने जिले में ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर ग्राम सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीणों को आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिये हैं। जिसके तहत 19 जून को विशेष ग्राम सभा का आयोजन जिले के सभी ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रथा अनुरूप पशुओं को बांधकर रखने, पशुओं के नियंत्रण से फसल बचाव का निर्णय ग्राम सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीण मिलकर लें। “रोका-छेका” प्रथा अंतर्गत गौठानों में पशुओं के प्रबंधन व रखरखाव की उचित व्यवस्था हेतु गौठान प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन, पहटिया या चरवाहे की व्यवस्था से पशुओं का गौठानों में व्यवस्थापन, खुले में विचरण कर रहे पशुओं का नियंत्रण व गौठानों में संधारण, गौठानों में पशु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, वर्षा के मौसम में गौठानों में पशुओं के सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबंध, वर्षा से जल भराव की समस्या दूर करने के लिये गौठानों में जल निकास की समुचित व्यवस्था, तथा गौठान परिसर में पशुओं के बैठने हेतु कीचड़ आदि से मुक्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। गौठान में पर्याप्त चारा की व्यवस्था, गौठानों में ग्रामीणजनों की समुचित भागीदारी, रखरखाव हेतु जागरूकता का कार्य स्थानीय कला जत्था समूहों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार तथा गौठानों से संबद्ध स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री का प्रदर्शन प्रत्येक गौठान में अति प्राथमिकता से किये जाने को कहा। -
कोरिया 18 जून : राज्य के ग्रामीण परिवेश में फसल बोआई कार्य के पूर्व खुले में चराई कर रहे पशुओं के नियंत्रण हेतु रोका-छेका प्रथा प्रचलित है। शहरों के आसपास स्थित फसलों, बाड़ियों, उद्यानों की सुरक्षा हेतु इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। कलेक्टर एस एन राठौर ने जिले में रोका-छेका की वृहद तैयारी सुनिश्चित करने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। जिसमें नगरीय क्षेत्रों को आवारा पशु मुक्त, स्वच्छ एवं दुर्घटना मुक्त रखने के लिये 19 जून से 30 जून 2020 तक यह अभियान समस्त नगरीय निकायों में चलाया जायेगा।
कार्यक्रम की शुरूआत में 19 जून को पशुपालकों द्वारा इस हेतु संकल्प पत्र भरा जायेगा। नगरीय निकायों में इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मुनादी करायी जायेगी। नगरीय निकाय में निर्मित गौठानों का आंकलन कर चारे की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी। कलेक्टर ने आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि कोई भी मवेशी सार्वजनिक स्थल पर आवारा घूमते हुए न पाया जाये। आवारा घूमते हुए पशुओं को कैचर द्वारा गौठान भेजने की व्यवस्था की जाये। पालतू पशुओं को नियमानुसार जुर्माना का भुगतान करने के उपरांत ही मुक्त कर संबंधित पशुपालक को सौंपा जाये। उन्होंने निर्देशित किया है कि 30 जून के उपरांत यदि कोई मवेशी निकाय क्षेत्र में घूमता हुआ पाया जाता है तो इसके लिये संबंधित आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
कार्यक्रम की सफलता के लिये प्रत्येक वार्ड में वार्ड प्रभारी की नियुक्ति की जायेगी, जिनके द्वारा वार्ड का सर्वेक्षण कर वार्ड में निवासरत पशुपालकों के नाम एवं पालतू पशुओं की जानकारी एकत्रित की जायेगी। निर्देशित किया गया है कि नागरिकों को पशुपालन हेतु समुचित व्यवस्था रखने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। नगरीय क्षेत्रों में स्थित कांजी हाउस तथा गौठान की जानकारी से समस्त नागरिकों को अवगत कराने के साथ ही घूमते पाये जाने वाले आवारा पशुओं हेतु निकाय द्वारा निर्धारित दंड के बारे में भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। पशुपालन से उत्सर्जित पदार्थों से खाद बनाने के लिये पशुपालकों को उत्साहित किया जाये। ऐसे स्थान जहां पर खाद निर्माण के लिये जगह की कमी हो रही है, वहां पर निकायों में स्थित कम्पोस्ट शेड की जानकारी से भी अवगत कराना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि यह राज्य शासन की प्राथमिकता का विषय है। इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। -
कोरिया 18 जून : भू-अभिलेख षाखा के अधिकारियों ने आज यहाॅ बताया कि 01 जून 2020 से 18 जून 2020 तक बैकुण्ठपुर तहसील में 161.1, सोनहत तहसील में 200.3, मनेन्द्रगढ तहसील में 192.5, खड़गवां तहसील में 117.9, चिरमिरी तहसील में 150.7 और भरतपुर तहसील में 147.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी तहसील में आज सबेरे समाप्त 24 घण्टे के दौरान 14.4 मिमी औसत वर्शा दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक 28.2 मिमी वर्शा बैकुण्ठपुर तहसील में दर्ज की गई है। इसे मिलाकर पूरे जिले में एक जून से अब तक 161.6 मिमी औसत वर्शा दर्ज की गई है। -
कोरिया 17 जून : राज्य षासन के निर्देषानुसार जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 19 जून को विषेश ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा। जिले में रोका-छेका की प्रबंधन (खुले में पशु चराई रोकने हेतु) को त्यौहार के रूप में मनाए जाने आयोजित विषेश ग्राम सभाओं में खरीफ फसल के षुरूआत हेतु प्रत्येक गौठान-ग्राम में रोक-छेका प्रबंधन के संबंध में स्थानीय किसानों के सुझाव, उचित समय में बीज बोआई, अंकुरित फसल बचाव आदि पर चर्चा की जायेगी।
इसी तरह विषेश ग्राम सभा में ग्राम गौठान समितियों के साथ पालतू मवेषियों से फसल बचाव करने एवं जैविक खाद निर्माण व उपलब्धता, चारागाह युक्त गौठानों से ग्रामीणों को घरों एवं खेतों में चारा लगाने हेतु 1 रूपये प्रति गांठ के दर से नेपियर स्ल्पि विक्रय करने, स्थानीय पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को खुले में चरने हेतु न छोडने संबंधित सामूहिक षपथ ग्रहण करने, नरवा, गरूआ, घुरूआ, बारी से संबंधित स्थानीय नदी नालों का संरक्षण व सदुपयोग एवं बारी योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों से मिलने वाले खाद एवं बीज की उपलब्धता एवं वितरण,गौठानों एवं गांव में निर्मित जैविक खाद के उपयोग हेतु जागरूकता फैलाने, स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा की जा सकने वाली व्यावसायिक गतिविधियों, वैष्विक महामारी कोविड-19 के संबंध में लोगों को जागरूक करते हुए मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने, सैनेटाईजर का उपयोग करने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु लोगों को प्रेरित करने तथा पंचायत के जर्जर भवनों की सूची बनाकर अनुपयोगी घोशित कर तोडने के प्रस्ताव पारित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेशित करने के संबंध में चर्चा की जायेगी।
विषेश ग्राम सभा में गौठान में उत्पादित कम्पोस्ट खाद का वितरण, गौठान से संबध्द स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री का प्रदर्षन, गौठान में पशु चिकित्सा तथा पशु स्वास्थ्य षिविर का आयोजन, गौठान ग्राम में पशुपालन, मछलीपालन हेतु किसान के्रडिट कार्ड बनाने षिविर का आयोजन, कृशि, पशुपालन, मछलीपालन की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ प्रदाय, गौठानों में पैरा एवं नेपियर घास के संग्रहण, भंडारण एवं चारागाह विकास पर चर्चा, उपस्थित किसानों एवं ग्रामवासियों से सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु सामुहिक षपथ का आयोजन जैसे विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।
कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने ग्राम सभा की सफलता हेतु क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों को आमंत्रित करने, सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को ग्राम सभाओं में अनिवार्यतः षामिल होने हेतु निर्देषित करने, प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने एवं उसे ग्राम सभा के पश्चात कार्यवाही विवरण जारी होने तक की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने, ग्राम सभाओं में ग्रामीण स्तर के सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य, युवा मंडल के सदस्य, वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को षामिल करने तथा सभी ग्रामीणों एवं कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और कार्यक्रम स्थल पर हाथ धोने हेतु साबुन व सैनेटाइजर की व्यवस्था करने एवं सोषल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने इस संबंध में सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर आवष्यक निर्देष दिये हैं। -
कोरिया 17 जून : कलेक्टर श्री एस एन राठौर द्वारा प्राकृतिक आपदा की स्थिति एवं कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लाकडाउन की अवधि में बेघरबार व्यक्तियों एवं प्रवासी मजदूरों को राहत षिविरों में सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य षासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव द्वारा कोरिया जिले के लिए स्वीकृत 18 लाख 70 हजार रूपये में से 17 लाख 70 हजार रूपये की राषि तहसीलवार पुर्नआबंटित कर दी गई है। जिसमें बैकुण्ठपुर तहसील के लिए 5 लाख, खडगवां तहसील के लिए 1 लाख, चिरमिरी तहसील के लिए 5 लाख, सोनहत तहसील के लिए 70 हजार, मनेन्द्रगढ तहसील के लिए 5 लाख एवं भरतपुर तहसील के लिए 1 लाख रूपये षामिल है। -
कोरिया 17 जून : उन्नत षिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर के द्वारा बी एड एवं एम एड प्रवेष (विभागीय) 2020-21 में आयोजित किया जाना है। इसमें प्रषिक्षण प्राप्त करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को 30 जून तक एससीईआरटी के वेबसाईट ीजजचरूध्ध्ेबमतजण्बहण्हवअण्पद में निर्धारित प्रारूप में आनलाईन आवेदन पत्र भरना होगा तथा भरे हुए आवेदन का प्रिंट प्राप्त कर आवेदन की हार्डकापी में आवष्यक दस्तावेज संलग्न कर उन्नत षिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर में 10 जुलाई 2020 तक जमा करना अनिवार्य है। - कोरिया 17 जून : विकासखण्ड बैकुण्ठपुर अंतर्गत 1 जुलाई 2020 को दो वर्श या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके, कार्यरत षिक्षक पंचायत संवर्ग की प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की विभागवार ई एवं टी संवर्ग की पृथक-पृथक वरिश्ठता सूची निर्धारित परिषिश्ट दो, तीन एवं चार में तैयार कर जारी कर दी गई है। जारी सूची के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे अपना दावा आपत्ति 19 जून 2020 तक जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर के षिक्षा षाखा में कार्यालयीन समय में मय अभिलेखों के साथ अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।
- कोरिया 17 जून : कृषि विभाग के उप संचालक ने आज यहां बताया कि चालू खरीफ मौसम में किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त एवं सही दर पर आदान सामग्री की उपलब्धता सुनिष्चित करने हेतु उडनदस्ता दल का गठन कर लिया गया है। जिसमें सहायक संचालक कृशि श्री एल एस आर्मो, वरिश्ठ कृशि विस्तार अधिकारी श्री एन.के.आईच, कृशि विस्तार अधिकारी श्री पी एल तिवारी, ग्रामीण कृशि विस्तार अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं वाहन चालक श्री साहेबाराम राजवाडे कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित विकासखंड के बीज एवं उर्वरक निरीक्षक भी अपने अपने विकासखंड में उडनदस्ता दल के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।
- कोरिया 17 जून : भू-अभिलेख षाखा के अधिकारियों ने आज यहाॅ बताया कि 01 जून 2020 से 17 जून 2020 तक बैकुण्ठपुर तहसील में 132.9, सोनहत तहसील में 191.1, मनेन्द्रगढ तहसील में 186.2, खड़गवां तहसील में 107.7, चिरमिरी तहसील में 127.6 और भरतपुर तहसील में 137.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी तहसील में आज सबेरे समाप्त 24 घण्टे के दौरान 33.2 मिमी औसत वर्शा दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक 47.4 मिमी वर्शा मनेन्द्रगढ़़ तहसील में दर्ज की गई है। इसे मिलाकर पूरे जिले में एक जून से अब तक 147.2 मिमी औसत वर्शा दर्ज की गई है।
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कोरिया 16 जून : छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य में 40 उत्कृष्ट (सी.जी.बोर्ड) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना पूरे राज्य में की गई है। जिसमें कोरिया जिले में शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक शाला महलपारा, बैकुण्ठपुर का चयन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन के द्वारा 15 जून 2020 से अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करने निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में कोरिया जिले में भी 15 जून 2020 से प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
अभिभावक कार्यालयीन समय में शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक शाला महलपारा बैकुण्ठपुर में उपस्थित होकर कक्षा 1 से 12वीं के लिए प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर अपने बच्चों को 30 जून 2020 तक प्रवेश शाला में दिला सकते है। पालक प्रवेश की जानकारी व फार्म प्राप्त करने हेतु इन 9424260054, 9407638650, 7987416106 मोबाईल नंबरों में संपर्क भी कर सकते है तथा अधिक जानकारी हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में श्री जयनाथ वाजपेयी मो. 9425519004, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बैकुण्ठपुर में श्री देवेश जायसवाल मो. 9425256607 से संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत 15 जुलाई 2020 से नियमित ऑनलाईन वर्चुअल कक्षाओं को संचालन कक्षावार प्रारंभ कर दिया जायेगा। - कोरिया 16 जून : कोरिया जिले के जनपद पंचायत भरतपुर के क्वारंटाइन सेन्टर पो.मै. कन्या छात्रावास जनकपुर (नवीन) के एक मरीज की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पायी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर श्री एस एन राठौर द्वारा जनपद पंचायत भरतपुर के क्वारंटाइन सेन्टर पो.मै. कन्या छात्रावास, जनकपुर (नवीन) के पास से 500 मी. के दायरे को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें पूर्व दिशा में इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम, जनकपुर, पश्चिम दिशा में वनभूमि, उत्तर दिशा में अटल चैक भरतपुर तथा दक्षिण दिशा में वनभूमि शामिल है। आम नागरिकों की उक्त क्षेत्र में सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। घोषित कन्टेनमेंट जोन में समस्त कार्यों हेतु एसडीएम भरतपुर, श्री बीरेन्द्र लकड़ा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- कोरिया 16 जून : कलेक्टर श्री एसएन राठौर ने धान की फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुले में पशुओं की चराई पर रोक लगाने के लिए जिले को समस्त ग्रामवासियों से 19 जून से रोका छेका की व्यवस्था को लागू करने की अपील की है एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी 19 जून तक सभी गांवों और गौठानों में पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी, गणमान्य नागरिक और चरवाहे मिलकर रोका-छेका को लागू करने में सहयोग करें। रोका-छेका की व्यवस्था से अन्य फसलें लेने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
उल्लेखनीय है कि संचालक, पंचायत संचालनालय के संचालक एस. प्रकाश ने सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर 19 जून से जिलों में रोका छेका की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है।
आगामी बुवाई के मौसम को देखते हुए रोका-छेका की परंपरा बहुत प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में पशुओं द्वारा खुले में चराई पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाना है। इसके लिए 19 जून तक सभी गांवो और गौठानों में रोका-छेका की व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को बैठक आयोजित समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश पत्र में दिये गये हैं। - कोरिया 16 जून : कलेक्टर श्री एस.एन.राठौर की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्ट्रोरेट के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि 19 जून को जिले के गौठानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें। उन्होंने कहा कि रोका छेका योजना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से 19 जून तक रोका छेका की योजना बनाने तथा 19 जून से इस योजना को जिले में लागू करने के संबंध में चर्चा की।
बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदस्थापना मुख्यालय में रहने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि आम जन की सहायता हेतु हाट बाजार के दिन फिल्ड के कर्मचारी सुविधानुसार संबंधित ग्राम पंचायतों में बैठेंगे। इसके साथ ही उन्होंने महत्वूपर्ण कांटेक्ट नम्बर को पंचायत भवनों के सूचना पटल पर स्पष्ट रूप से अंकित कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने कहा कि अंकित की जा रही समस्त सूचनाएं आवश्यक रूप से दिखनी चाहिए।
कलेक्टर श्री राठौर ने बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी से किसान फसल बीमा योजना की उपयोगता पर चर्चा करते हुए फसल परिवर्तन हेतु शासन द्वारा मिले लक्ष्य, मिट्टी परीक्षण,, एवं वर्मी कम्पोस्ट की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को नल जल प्रदाय योजना पर चर्चा करते हुए बंद पड़े कोरिया नीर को शीघ्र प्रांरभ कराने के निर्देश दिये। साथ ही नवीन जिला अस्पताल के निर्माण संबंधी विषय पर भी चर्चा की।
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि हमें जिले की प्रगति के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, इसके लिए जिले के कुछ प्रमुख जगह को चिन्हांकित कर कोरिया हाट के नाम से 10 से 20 दुकानें तैयार करनी होगी जहां खाद, चारा, मसाला, वन, उत्पाद, स्व-सहायता समूह द्वारा बनाये गये कलाकृति एवं अन्य उत्पाद विक्रय हेतु रखे जायेंगे ताकि उन उत्पादों के विक्रय हेतु बेहतर बाजार सुविधा प्राप्त हो सके। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिये कि जहां पोल शिफ्टिंग का कार्य आवश्यक है, वहां शीघ्र इस काम को पूरा करें एवं बिजली कटौती का निराकरण करें। उन्होंने उद्यानिकी विभाग के अधिकारी से कटहल के उत्पादन सहित काजू तथा आम के प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता पर चर्चा की तथा दूध से संबंधित को-आपरेटिव सोसायटी बनाने ए.आर.सी.एस को निर्देश दिये। साथ ही देवभोग से मिलने वाले अनुदान राशि पर भी चर्चा की। कलेक्टर श्री राठौर ने बैकुण्ठपुर की मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रस्तावित बी.आर. अम्बेडकर मंगल भवन शादी घर के लिए जगह चिन्हांकन करने के निर्देश दिये हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति, डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। - कोरिया 16 जून : भू-अभिलेख शाखा के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि 01 जून 2020 से 16 जून 2020 तक बैकुण्ठपुर तहसील में 100.6, सोनहत तहसील में 144.9, मनेन्द्रगढ तहसील में 138.8, खड़गवां तहसील में 84.9, चिरमिरी तहसील में 83.4 और भरतपुर तहसील में 131.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी तहसील में आज सवेरे समाप्त 24 घण्टे के दौरान 26.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक 79.1 मिमी वर्षा सोनहत तहसील में दर्ज की गई है। इसे मिलाकर पूरे जिले में एक जून से अब तक 113.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है।
- कोरिया 15 जून : राज्य षासन के आदेशानुसार वर्शा ऋतु में मछलियों की वंष वृद्वि (प्रजनन) को देखते हुए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 उपधारा 2 (दो) के तहत इस माह की 16 तारीख से मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध आगामी 15 अगस्त तक प्रभावषील रहेगा। इस अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोशित किया गया है। इस दौरान जिले के समस्त नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों जिस पर सिंचाई के तालाब, जलाषय निर्मित किये गये है, उनमें किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्य आखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
मत्स्य विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत लागू नियमों को उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्व होने पर एक वर्श का करावास अथवा 10 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों एक साथ दण्ड देने का प्रावधान है। -
कोरिया 15 जून : भू-अभिलेख षाखा के अधिकारियों ने आज यहाॅ बताया कि 01 जून 2020 से 15 जून 2020 तक बैकुण्ठपुर तहसील में 82.5, सोनहत तहसील में 65.8, मनेन्द्रगढ तहसील में 105.2, खड़गवां तहसील में 77.4, चिरमिरी तहसील में 64.6 और भरतपुर तहसील में 130.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी तहसील में आज सबेरे समाप्त 24 घण्टे के दौरान 13.9 मिमी औसत वर्शा दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक 31.5 मिमी वर्शा भरतपुऱ तहसील में दर्ज की गई है। इसे मिलाकर पूरे जिले में एक जून से अब तक 87.7 मिमी औसत वर्शा दर्ज की गई है। -
महामारी के समय डबरी में मछली पालन बना आय का सशक्त साधन
कोरिया 15 जून : मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना) ने जिन लोगों की जिंदगी बदली है, उनमें रामसिंह भी एक हैं। पहले बरसात के भरोसे खरीफ फसल के बाद मजदूरी करने वाले किसान रामसिंह के खेतों में अब साल भर हरियाली रहती है। मनरेगा से खेत में बने डबरी में वे मछली पालन भी करते हैं। कृषि के साथ मछली पालन के अतिरिक्त व्यवसाय ने उनकी कमाई बढ़ा दी है।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते लागू देशव्यापी लॉक-डाउन के दौरान जब लोग घरों में रोजी-रोटी की चिंता कर रहे थे, उस समय रामसिंह अपनी डबरी में मछली पालन में व्यस्त थे। लॉक-डाउन के दौरान उन्होंने 12 हजार रूपए की मछली बेची। मनरेगा के तहत आजीविका संवर्धन के लिए खोदे गए डबरी ने विपरीत समय में इस अतिरिक्त कमाई का साधन दिया। खेत में डबरी निर्माण के बाद धान और गेहूं की फसल के साथ रामसिंह ने मछली पालन भी शुरू किया। डबरी के पानी से सिंचाई की व्यवस्था होने के बाद धान की अच्छी पैदावार हुई। उन्होंने सोसाइटी में धान बेचकर एक लाख 20 हजार रूपए की कमाई की।
कोरिया जिले के खड़गवाँ विकासखण्ड के सुदूर गाँव पेंड्री के किसान रामसिंह अपने पहले के हालात के बारे में बताते हैं कि बारिश के भरोसे होने वाली खेती से वह और उनका परिवार केवल सालभर खाने लायक अनाज ही उगा पाता था। बाकी जरूरतों के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। मनरेगा के अंतर्गत आजीविका संवर्धन के लिए खेत में डबरी निर्माण से मछली पालन और खेती के लिए पानी के प्रबंधन की बात जानकर उन्होंने भी आवेदन दिया।ग्राम पंचायत ने उनके खेत में डबरी निर्माण के लिए एक लाख 60 हजार रूपए की मंजूरी देकर काम शुरू करवा दिया। तीन सप्ताह तक चले इस कार्य में रामसिंह के परिवार ने भी काम किया। इस काम से उनके परिवार को 14 हजार रूपए की मजदूरी प्राप्त हुई। डबरी निर्माण के बाद से बारिश के भरोसे होने वाली खेती और मजदूरी से गुजर-बसर करने वाले छह एकड़ जोत के किसान रामसिंह की जिंदगी बदल गई है। लॉक-डाउन और आर्थिक मंदी के बावजूद उनकी आजीविका अप्रभावित रही। मनरेगा से मिला संसाधन इस कठिन दौर में उनका संबल बना और नियमित आय का साधन भी। - एसडीएम भरतपुर कन्टेनमेंट जोन के प्रभारी अधिकारी नियुक्त
कोरिया 15 जून : कोरिया जिले में कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच हेतु प्रेषित किया गया था। जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत भरतपुर के ग्राम पंचायत मन्नौढ़ के क्वारंटाइन सेन्टर आंगनबाड़ी भवन मन्नौ्ढ़ से एक मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव मिलने के बाद कलेक्टर श्री एस एन राठौर के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये जनपद पंचायत भरतपुर के ग्राम पंचायत मन्नौढ़ के क्वारंटाइन सेन्टर आंगनबाड़ी भवन मन्नौढ़ के पास से 500 मी. के परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। उक्त कन्टेनमेंट जोन में पूर्व दिशा में सीताराम भुर्तिया के घर तक, पश्चिम दिशा में भुमका जंगल तक, उत्तर दिशा में गटारन तिराहा तक तथा दक्षिण दिशा में प्रेमनाथ के घर तक शामिल है।
कलेक्टर ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में आम नागरिकों की सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। घोषित कन्टेनमेंट जोन में समस्त कार्यों हेतु प्रभारी अधिकारी के रूप में अनुविभागीय दण्डाधिकारी भरतपुर श्री विरेन्द्र लकड़ा मो.नं. 9644531104 को नियुक्त किया गया है। -
कोरिया -/ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु क्वारंटाइन सेन्टरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के परिपालन में कलेक्टर श्री एस एन राठौर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बारिश होने के कारण सांप, बिछू एवं अन्य कीड़े-मकोड़े इत्यादि निकलते है एवं मौसमी बीमारियाँ जैसे- मलेरिया, उल्टी दस्त, सर्दी खासी, वायरल बुखार आदि होने की प्रबल संभावना रहती है। आम जन की सुविधा को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में स्थापित समस्त क्वारंटाइन सेन्टरों में आवश्यक व्यवस्था किये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रमोहन सिंह, डिप्टी कलेक्टर (प्रभारी अधिकारी, एस.डब्ल्यू. शाखा) श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर श्री ए.एस. पैकरा तथा नगर निगम चिरमिरी की आयुक्त सुश्री सुमन राज शामिल हुए।
बैठक में कलेक्टर श्री राठौर ने कहा कि जिले में समान्यतः वर्षाऋतु के कारण सांप, बिच्छू एवं अन्य कीड़े-मकोड़े इत्यादि निकलने एवं मौसमी बीमारियाँ जैसे - मलेरिया, उल्टी दस्त, सर्दी खांसी, वायरल बुखार आदि फैलने की संभावना रहती है जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिले के क्वारंटाइन सेन्टरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। जिसके तहत अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को शासकीय क्वारंटाइन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। हाटस्पॉट जैसे - महाराष्ट्र, दिल्लीे, मध्यप्रदेश (भोपाल, इन्दौर), तमिलनाडु, गुजरात, आदि राज्यों या स्थानों से आने वाले व्यक्तियों को शासकीय क्वारंटाइन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा।अन्य राज्यों या स्थानों से ई-पास के माध्यम से आने वाले व्यक्ति यदि Symptomatic पाये जाते हैं तो उन्हें आईसोलेशन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। Asymptomatic व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रहना एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों या विदेश से आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पेड क्वारंटाइन या शासकीय क्वारंटाइन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति व्यापार एवं अन्य शासकीय कार्य आदि उद्देश्य से सीमित अवधि (अधिकतम 02 दिवस) के लिये ई-पास के माध्यम से अन्य राज्यों से आये है, उनमें लक्षण पाये जाने पर आईसोलेशन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। Asymptomatic व्यक्तियों को अपने आने का उद्देश्य, रहने का पता आदि सम्पूर्ण जानकारी देना एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से ई-पास के माध्यम से आने वाले व्यक्ति यदि Symptomatic पाये जाते है तो उन्हें आईसोलेशन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। Asymptomatic व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रहना एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।जो वाहन चालक व्यक्तियों को अपने गंतव्य स्थान पर छोड़कर ई-पास के माध्यम से आते हैं, यदि वे Symptomatic पाये जाते है तो उन्हे आईसोलेशन सेन्टर में रहना अनिवार्य होगा। Asymptomatic वाहन चालकों, जो अन्य हाट स्पॉट से बिना रूके हुए आये हों, उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा तथा जो Asymptomatic वाहन चालक हाटस्पॉट छोड़कर अन्य राज्य या जगह से बिना रूके हुए आये हैं, उन्हें अपने आने का उद्देश्य, रहने का पता आदि सम्पूर्ण जानकारी देना एवं मोबाईल में रक्षा सर्व एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। जिन व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा जायेगा, उन्हें रक्षा सर्व एप्प अपने मोबाईल फोन में डॉउनलोड करना तथा हाथ में होम क्वारंटाइन की सील लगवाना अनिवार्य होगा। - कोरिया: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री एसएन राठौर के द्वारा जिले में 16 अगस्त 2020 तक धारा 144 लागू की गई है।इसी अनुक्रम में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर द्वारा प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। पूर्व में जारी सभी आदेश व शर्ते यथावत रहेंगी।
- कोरिया : जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति में पंचायत आम निर्वाचन-2020 के उपरांत सदस्यों के पद रिक्त हो जाने के फलस्वरूप कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा जिला स्तरीय समिति का पुर्नगठन किया गया है। इस समित के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा पदेन सचिव सहायक आयुक्तश, आदिवासी विकास रहेंगे।
समिति के पदेन सदस्यों में पुलिस अधीक्षक, सदस्य, लोक सभा सदस्य के रूप में सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, लोकसभा क्षेत्र कोरबा तथा विधान सभा सदस्य के रूप में विधान सभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत के विधायक श्री गुलाब कमरो, विधानसभा क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ के विधायक डॉ विनय जायसवाल एवं विधानसभा क्षेत्र बैकुण्ठपुर की विधायक श्रीमती अम्बिका सिंहदेव शामिल हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से संबंधित राजपत्रित अधिकारियों में समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्री श्याम सुन्दर रैदास, उच्च.मा.वि. विशुनपुर के प्राचार्य श्री जे.एल. रात्रे, एवं उच्च.मा.वि. खरबत के प्राचार्य श्री आर.पी.पैंकरा सदस्य के रूप में शामिल किये गये हैं।.अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से संबंधित अशासकीय सदस्यों में जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती ऊषा सिंह करयाम, श्रीमती सुनीता देवी कुर्रे, श्रीमती फूलमती सिंह, तथा श्री दृगपाल सिंह उईके शामिल हैं।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति से भिन्न वर्ग के अशासकीय सदस्यों में नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के अध्यक्ष श्री अशोक जायसवाल, अधिवक्ता श्री बी.एल. कश्यप, एवं पत्रकार श्री दिनेश बड़ेरिया शामिल हैं। इस जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, नियम-1995 एवं संशोधित नियम-2014 में दिये गये प्रावधानानुसार कार्यों का संपादन किया जायेगा। - राज्य सरकार ने विर्निदिष्ट निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन रहते हुए की छूट प्रदान
कोरिया : जिला परिवहन अधिकारी ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर समस्त वाहन स्वामियों को मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत कर शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में “एक मुश्त निपटान“ व्यवस्था के अंतर्गत विर्निदिष्ट निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है।इसके तहत त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 31 मार्च, 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर की राशि में पूर्णतः छूट दी गई है। त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 31 मार्च, 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णतः छूट भी शामिल है।इसी तरह त्रैमासिक कर देय वाहनों में दिनांक 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट तथा वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी। मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसबंर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट तथा वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी। मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, व्हील बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में ”एक मुश्त निपटान“ की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दिया जाएगा।“एक मुश्त निपटान” की अवधि, दिनांक अप्रैल, 2020 से दिनांक 30 दिसंबर, 2020 तक छः माह के लिए होगी। ”एक मुश्त निपटान“ योजना के समाप्ति के पश्चात शास्ति सहित पूर्ण राशि वसूल की जायेगी।