- कोरिया 14 मई : कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन किया गया है। इस समय भी बच्चों को निर्बाध शिक्षा मिलती रहे, इसके लिए राज्य शासन द्वारा ऑनलाईन शिक्षा पोर्टल “पढ़ई तुंहर दुआर” की शुरूआत की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आज यहां बताया कि इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन द्वारा जारी पत्र के परिपालन में लॉकडाउन के कारण घरों में रहते हुए बच्चों को पढ़ने लिखने और सीखने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने हेतु जिले में “पढ़ई तुंहर दुआर” के सफल संचालन व बहेबीववसण्पद पर वर्चुअल स्कूलों के नियमित संचालन, पोर्टल पर शिक्षकों व बच्चों का शतप्रतिशत पंजीयन, वर्चुअल कक्षाओं हेतु समय सारणी, बच्चों को अधिक से अधिक कक्षाओं से जोड़ने, शिक्षकों द्वारा कार्य की नियमित जांच, शंका समाधान का समय सीमा में निराकरण आदि सभी घटकों में विद्यालय, संकुलों व जिल के तकनीकी नोडल अधिकारी से राज्य स्तर से प्रतिदिन प्राप्त निर्देश के पालन हेतु डाईट व विकासखण्डों से समन्वय कर सतत रूप से मॉनिटरिंग करते हुए प्रगति लाने के लिए जिले में “पढ़ई तुंहर दुआर” के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को विभागीय दायित्व सौंपा गया है।
इसके तहत एमआईएस प्रशासक श्री विनय मोहन भट्ट को विभागीय नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा कार्यालय राजीव गांधी मिशन के सहायक परियोजना अधिकारी श्री राजकुमार चाफेकर एवं डाईट के व्याख्याता श्री शैलेन्द्र गुप्ता को सहायक नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारीगण प्रति दिवस सायं 4.00 बजे तक तकनीकी नोडल अधिकारी के साथ समन्वय कर कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे तथा कोविड-19 के संक्रमण व रोकथाम हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। - कोरिया 14 मई : जिला शिक्षा अधिकारी ने आज यहां बताया कि राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी पत्र के परिपालन में जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर में अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट शाला की स्थापना हेतु शा.उ.मा.वि. महलपारा, बैकुण्ठपुर का चिन्हांकन किया गया है। इसे शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षा पहली से 12 वीं तक प्रारंभ किये जाने के निर्देश हैं। चिन्हांकित शाला में शाला भवन व परिसर में सुधार, रंग-रोगन, कक्षा में कमरों व छत की मरम्मत, शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण व मरम्मत, पेयजल आदि कार्य व आवश्यक संसाधनों की तैयारी 30 मई 2020 तक पूर्ण किया जाना है। साथ ही शिक्षकों की व्यवस्था कक्षावार प्रवेश हेतु सर्वे कर विद्यार्थियों का चिन्हांकन का कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु समस्त कार्यों को समन्वय कर समय पूर्व पूर्ण कराने हेतु दल गठित कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दायित्व सौंपा गया है।
इसके तहत सहायक संचालक सुश्री अगस्टिना खलखो, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सहायक परियोजना अधिकारी श्री जयनाथ बाजपेयी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को सहायक नियुक्त किया गया है। इसी तरह विकास खण्ड शिक्षा शिक्षा अधिकारी श्री देवेश जायसवाल, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सहायक शिक्षक नगरीय निकाय श्री शशि भूषण पाण्डेय को सहायक नियुक्त किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण व रोकथाम हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नोडल अधिकारी व सदस्यों को कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी एवं प्रत्येक सप्ताह के सोमवार व शुक्रवार को कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। - कोरिया 14 मई : एससीईआरटी रायपुर के कोरिया जिला प्रभारी श्री ए शाश्वत द्वारा कोरिया जिले में चल रही ऑनलाइन शिक्षा पढ़ई तुंहर दुआर की समीक्षा की गई। पढ़ई तुंहर दुआर के तहत शिक्षकों द्वारा बच्चों को वेबैक्स ऐप के माध्यम से समय सारणी के अनुसार कक्षावार विषय को अनुरूप अध्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए राज्य द्वारा निर्मित पोर्टल में सभी शिक्षकों का शत-प्रतिशत पंजीयन एवं बच्चों के पंजीयन पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही अध्यापन के उपरांत बच्चों के मन में उठी शंकाओं को पोर्टल में अपलोड कर उनका समाधान शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है।
श्री शाश्वत ने बैठक में कहा कि पाठ्यक्रम अनुरूप पाठ्य सामग्री का निर्माण कर अप्रूवल टीम के माध्यम से अधिक से अधिक सामग्री पोर्टल में अपलोड किया जाये। उन्होंने शिक्षकों के प्रश्नों का समाधान भी किया गया एवं जिले में चल रहे जिला स्तरीय वर्चुअल क्लास की सराहना की। आने वाले समय में सभी विकासखंड के नोडल अधिकारियों एवं खंड स्रोत समन्वयकों के साथ विकासखंड अंतर्गत की जा रही वर्चुअल क्लास के संबंध में भी समीक्षा बैठक ली जाएगी। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के सभी शिक्षकों से आग्रह किया गया कि संकुल स्तर पर आयोजित होने वाले वर्चुअल क्लास में अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ा जाये एवं पंजीकृत शिक्षकों एवं बच्चों को सत्यापित करते हुए शत प्रतिशत पोर्टल में पंजीयन सुनिश्चित किया जाये।
इस समीक्षा बैठक में जिले के नोडल अधिकारी श्री शैलेंद्र पोद्दार एवं अन्य अधिकारी, डाइट से एकेडमिक सदस्य, डीएमसी, एपीसी सभी बीईओ, एबीईओ, बीआरसी, सीएसी, सभी अप्रूवल टीम के सदस्य, एवं सभी वर्चुअल क्लास में अध्यापन कराने वाले शिक्षकगण के साथ सभी विकासखंड के नोडल अधिकारी और संकुल के नोडल अधिकारी भी उपस्थिति रहे। -
कोरिया 13 मई : विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत बैकुण्ठपुर क्षेत्र की विधायक श्रीमती अंबिका सिंहदेव की अनुशंसा पर कलेक्टर ने जिले के विकासखंड बैकुण्ठपुर एवं खड़गवां में 1 लाख 21 हजार रूपये प्रति नलकूप/हैण्डपम्प की मान से 40 नलकूप/हैण्डपम्प खनन कार्य के लिए 48 लाख 40 हजार रूपये की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राषि से ग्राम पंचायत सोंस में बढ़ईपारा, चर्च के पास एवं पण्डोपारा, ग्राम पंचायत जगतपुर में बहेराडांड आंगनबाडी के पास, ग्राम पंचायत खधौंरा में चिताबंध श्रीराम घर के पास एवं पटेलपारा, ग्राम पंचायत जिल्दा में पथरापारा काषीराम घर के पास, ग्राम पंचायत मनसुख में सोनपुर जगदीष घर के पास, ग्राम पंचायत पीपरा में पटेलपारा स्टापडेम के पास, ग्राम पंचायत बड़गांव में दईजाडोलपारा, ग्राम पंचायत बारी में वार्ड नं. 10 नेवरीबहरा पारा, ग्राम पंचायत अमहर में वार्ड नं. 8 मझारपारा, ग्राम पंचायत पोंडी (बचरा) में सरलादेवी जायसवाल घर के पास, ग्राम पंचायत अमरपुर में स्कूलपारा जयलाल घर के पास, ग्राम पंचायत जुनापारा में वार्ड नं. 16 हरीषा खातुन घर के पास, ग्राम पंचायत भांडी में वार्ड नं. 1 जगत घर के पास एवं वार्ड नं. 8 हांसलिया घर के पास, ग्राम पंचायत सलबा में भोले बाबा घर के पास एवं सचिन दुबे घर के पास, ग्राम पंचायत चेरवापारा में सोमारसाय लौहार घर के पास, ग्राम पंचायत सांवारावां में भण्डारपारा यात्री प्रतीक्षालय के पास एवं देवालय के पास, ग्राम पंचायत छिन्दिया में रोषन हरी पडवार घर के सामने, ग्राम पंचायत डबरीपारा में वार्ड नं. 3 षिवनारायण घर के बगल में, ग्राम पंचायत सरभोका में आंगनबाडी भवन हरिजनपारा, ग्राम पंचायत जमगहना में कोटकताल गुड्डा घर के पास, ग्राम पंचायत बुडार में गायत्री चैक सामुदायिक भवन के पास, ग्राम पंचायत तरगवां में तेलईडांड दिनेष साहू घर के पास, ग्राम पंचायत खोंड में कोईरापारा मानसाय हरिजन घर के पास, ग्राम पंचायत मुरमा में देवखोल में दिलबसिया घर के पास एवं फरिकापानी अमृत घर के पास, ग्राम पंचायत गोविन्दपुर में सरईपानी नवापारा लल्लु घर के पास, ग्राम पंचायत पटना में चितमारपारा बसोरपारा, ग्राम पंचायत जमगहना में जुनापारा रवि घर के पास, ग्राम पंचायत बरदिया में वार्ड नं. 18 हरिजनपारा राजकुमार सोनवानी घर के पास, ग्राम पंचायत बैमा में बलघुटरीपारा ष्यामदास घर के पास, ग्राम पंचायत मुगुम में कांसाबहरा ढोढीपारा रामसिंह घर के पास एवं सामुदायिक भवन के पास, ग्राम पंचायत चेरवापारा के ग्राम छरछा में मनराखन घर के पास, ग्राम पंचायत तंेदुआ में आंगनबाडी के पास सार्वजनिक उपयोग हेतु नलकूप/हैण्डपम्प खनन कार्य किया जायेगा।
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी, विद्युत यांत्रिकी लाईट, मषीनरी नल कूप एवं गेट उप संभाग बैकुण्ठपुर को नलकूप/हैण्डपम्प खनन कार्य के लिए क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया है। उन्होंने क्रियान्यवन एजेंसी को उक्त कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देष दिये हैं। -
कोरिया 12 मई : कलेक्टर श्री डोमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपने-अपने विभागों में किए जा रहे कार्यों तथा लॉकडाउन की अवधि में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। शासकीय ऑफिस खोलने के संबंध में राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा। उन्होंने आदिम जाति विभाग के अधिकारी को छात्रावास आश्रम की व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विधायकों द्वारा छात्रावास आश्रम गोद लेने के शासन के निर्देश, वन अधिकार समिति के पुनर्गठन एवं प्रशिक्षण, एकलव्य तथा प्रयास विद्यालय के लिए आयोजित होने वाली चयन परीक्षा, नए स्वीकृत भवन आदि पर चर्चा करते हुए वन अधिकार पट्टा के कार्य में तेजी लाने निर्देशित किया।
बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारी से नवीन शैक्षणिक सत्र से जिले में इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित करने, शिक्षकों की नियुक्ति तथा लघु मरम्मत के कार्य आदि की जानकारी ली। उन्होंने पढ़ाई तुंहर द्वार और टेलीग्राम एप के जरिए पंजीकृत छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं तथा अपलोड किए गए अध्ययन सामग्री की जानकारी ली। स्कूल में बालिकाओं को साइकिल वितरण तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आज दिनांक तक प्राप्त हुए आवेदन के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 31 मई तक ऑनलाइनआवेदन कर सकते हैं। अब तक कुल 1988 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंताओं से डीएमएफ से स्वीकृत कार्यों के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए कार्य में शीघ्रता लाने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने खनिज विभाग से रेत आदि के परिवहन तथा खदानों के चालू होने, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से सुपोषण अभियान, समाज कल्याण विभाग से राज्य तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरण, सीएसईबी से पोल हटाने का कार्य, पीएचई विभाग से हैंडपंप सुधार कार्य में तेजी लाने, नल जल प्रदाय योजना तथा राइजर पाइप की उपलब्धता पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु कलेक्टर ने लीड बैंक मैनेजर को बैंक की शाखाओं में अनावश्यक भीड़ ना होने देने के निर्देश दिये। बैंक में ग्राहकों के लिए चुना मार्किंग तथा गर्मी को देखते हुए टेंट आदि की व्यवस्था करने कहा। साथ ही राम वन गमन मार्ग पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए प्रशासन द्वारा दी गई जिम्मेदारी का कुशलता पूर्वक निर्वहन करने कहा। इस दौरान उन्होंने आबकारी विभाग से मदिरा की ऑनलाइन डिलीवरी की भी जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों से उनके कार्यालयों के अनुपयोगी सामग्री के आप लेखन के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा। इस अवसर पर सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। -
उमरिया से बिलासपुर जा रहा था परिवार, रास्ते में ही पिता की हृदयाघात से हुई मृत्यु, कोरिया जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था कर परिवार को शव सहित भेजा निज निवास
कोरिया 12 मई : अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनेन्द्रगढ़ श्री आर पी चौहान ने आज यहां बताया कि मध्यप्रदेश में उमरिया जिले के भरेवा के रहने वाले राकेश मिश्रा अपने पिता श्री केशव मिश्रा एवं माता के साथ बिलासपुर जा रहे थे। उमरिया ग्रीन जोन में है। इस कारण आवागमन में मनाही नहीं है। राकेश मिश्रा के पास बिलासपुर जाने का वेहीकल पास था। पारिवारिक कारणों से वे चिरमिरी से कोरबा होते हुए बिलासपुर जाने के लिए विकासखंड मनेन्द्रगढ़ से लगी अंतरराज्यीय सीमा घुटरीटोला नाका में पहुंचे थे।
कोविड-19 के सांभव्य प्रसार की रोकथाम व सुरक्षा उपायों के मद्देनजर नाका में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा पास परीक्षण के उपरान्त आगे जाने के लिए उन्हें अनुमति दे दी गई थी। कुछ समय पश्चात राकेश मिश्रा द्वारा पिता के निधन की सूचना प्रशासन को दी गयी। स्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए जिला प्रशासन द्वारा तत्काल पिता के शव को राकेश मिश्रा की इच्छा अनुसार एम्बुलेंस द्वारा उमरिया के लिए भेजने की व्यवस्था कर दी गयी। एसडीएम श्री चौहान ने बताया कि घुटरीटोला बैरियर पहुंचने के पूर्व ही श्री केशव मिश्रा का निधन हो गया था। वे हृदय के मरीज थे। और इसीलिए राकेश अपने पिता को इलाज के लिए बिलासपुर के अपोलो अस्पताल ले जा रहे थे। -
कोरिया 11 मई : विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के विधायक डाॅ. विनय जायसवाल की अनुशंसा पर कलेक्टर ने जिले के विकासखंड खड़गवां एवं मनेन्द्रगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए सेनेटाईजर एवं मास्क हेतु 10 लाख रूपये की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें जनपद पंचायत खड़गवां क्षेत्र के लिए 2 लाख रूपये, नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र के लिए 5 लाख रूपये, नगर पालिका परिशद मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के लिए 2 लाख रूपये एवं नगर पंचायत झगराखाण्ड क्षेत्र के लिए 1 लाख रूपये की राषि षामिल है।
कलेक्टर ने जनपद पंचायत खड़गवां के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिक निगम चिरमिरी के आयुक्त, नगर पालिका परिशद मनेन्द्रगढ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पंचायत झगराखाण्ड के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को संबंधित क्षेत्र के लिए क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया है। उन्होंने संबंधित क्रियान्यवन एजेंसी को उक्त कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देष दिये हैं। -
किसानों से जुड़ी शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं खाद बीज भंडारण की अद्यतन स्थिति की ली जानकारी
कोरिया 11 मई : कलेक्टर की अध्यक्षता में आज यहां जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में कृषि से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों से किसानों से जुड़ी शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं खाद बीज भंडारण की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक के दौरान सहकारिता विभाग के अधिकारी ने बताया कि कोरिया जिले में विपणन संघ के गोदाम में 9431 मीट्रीक टन खाद का भंडारण हो गया है। जिले के सहकारी समितियों में 5602ण्89 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है। जिले में समस्त 23 आदिम सहकारी समितियों में कुल 4139ण्7 क्विंटल धान बीज का भंडारण हो गया है। सभी किसान खरीफ फसल हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कोरिया की समस्त शाखाओं से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर नगद ऋण ले सकते हैं।
बैठक में कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारी से माह जून के राशन भंडार की जानकारी प्राप्त की तथा छुटे हुए परिवारों का राषनकार्ड शीघ्र बनाने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चना भंडारण एवं वितरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारी से बाड़ी विकास के संबंध में मनरेगा एवं डीएमएफ से स्वीकृत सभी कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारी से पशुओं के टीकाकरण कार्य में तेजी लाने तथा जून के प्रथम सप्ताह तक टीकाकरण कार्य को पूरा करने के के निर्देश दिये। बैठक के दौरान खाद्यए कृषिए सहकारिताए पशुपालनए मतस्यए उद्यानिकीए कृषि विज्ञान केन्द्रए बीज निगमए मार्कफेडए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। -
कोरिया 11 मई : विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के विधायक डाॅ. विनय जायसवाल की अनुशंसा पर कलेक्टर ने जिले के विकासखंड खड़गवां एवं मनेन्द्रगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु सेनेटाईजर एवं मास्क निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रूपये की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राषि से ग्राम पंचायत खड़गवां, नगर पालिक निगम चिरमिरी, नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ एवं नगर पंचायत झगराखाण्ड में सेनेटाईजर एवं मास्क निर्माण कार्य किया जायेगा। कलेक्टर ने संबंधित क्रियान्यवन एजेंसी को उक्त निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देष दिये हैं। उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत खड़गवां के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिक निगम चिरमिरी के आयुक्त, नगर पालिका परिशद मनेन्द्रगढ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पंचायत झगराखाण्ड के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को संबंधित क्षेत्र के लिए क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है।
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अब तक 3 हजार 446 प्रकरणों में 88 लाख 96 हजार 924 रूपये की राशि जारी
कोरिया 10 मई 2020/ जिले के सभी अनुविभागों के राजस्व अधिकारियों द्वारा संबंधित अनुभागों के अंतर्गत तहसीलों में हुई बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से हुई क्षति का आंकलन की जा रही है ताकि संबंधितों को इस क्षति की भरपाई की जा सके। इस हेतु कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने विभिन्न गांवों का दौरा किया एवं ग्रामीणों से बात कर क्षति की जानकारी प्राप्त की।कलेक्टर ने बताया कि विगत 25 अप्रैल के पूर्व हुई क्षति में तहसील बैकुण्ठपुर, खड़गवां तथा सोनहत में क्षति के कुल 1860 प्रकरणों के लिए 67 लाख 62 हजार 302 रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। तहसील खड़गवां में फसल क्षति के 149 प्रकरणों के लिए 4 लाख 86 हजार 302 रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह तहसील बैकुण्ठपुर में मकान क्षति के 828, खड़गवां में 798 तथा सोनहत में 79 प्रकरण सहित कुल 1705 प्रकरणों के लिए 61 लाख 94 हजार रूपये तथा विकासखंड सोनहत में पशु क्षति के 6 प्रकरणों के लिए 82 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।उन्होंने आगे बताया कि 25 अप्रैल की स्थिति में हुई फसल क्षति के लिए तहसील बैकुण्ठपुर और खड़गवां के कुल 522 निर्मित प्रकरणों के लिए कुल 15 लाख 11 हजार 457 रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें तहसील खड़गवां में फसल क्षति के 397 प्रकरणों के लिए 11 लाख 40 हजार 457 रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। तहसील बैकुण्ठपुर में मकान क्षति के 25 प्रकरणों के लिए 75 हजार 300 और खड़गवां में 100 प्रकरणों पर 2 लाख 95 हजार 700 रूपये सहित कुल 3 लाख 71 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। 04 मई की स्थिति में हुई क्षति के लिए तहसील बैकुण्ठपुर, खड़गवां, चिरमिरी तथा सोनहत में कुल 1064 प्रकरण बनाये गये हैं। इसके तहत तहसील क्षेत्र चिरमिरी में फसल एवं मकान क्षति के 294 प्रकरणों के लिए 6 लाख 23 हजार 165 रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। -
कोरिया 08 मई 2020/ कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देश अनुसार अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों के लिए जिले के सभी विकासखंडों एवं नगरीय निकायों में संबंधित अधिकारियों के द्वारा पर्याप्त क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने बताया कि अन्य प्रदेश से आये श्रमिकों की चिकित्सकीय जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तथा अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को शासन के नियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। सभी क्वारेंटाइन सेंटरों में विद्युत, पेयजल, निस्तारी हेतु जल, भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। इन सेंटरों की साफ-सफाई कराकर सेनिटाइज भी करा दिया गया है।
बता दें कि कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के सभी विकासखंडों एवं नगरीय निकायों में क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये हैं। वर्तमान में विकासखंड खड़गवां में 06 भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। जहां 10 लोगों को रखा गया है जिसमें 08 पुरूष एवं 02 महिलाएं हैं। जनपद पंचायत खड़गवों में 71 लोगों को होम क्वारंटाइन पर भी रखा गया है जिसमें 35 पुरूष, 30 महिलाएं एवं 06 बच्चे शामिल हैं। इस तरह कुल 81 लोगों को क्वारंटाइन पर रखा गया है। विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में 10 भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। जहां कुल 25 लोगों में 23 पुरूष एवं 02 महिलाएं हैं। विकासखंड बैकुण्ठपुर में 12 भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है। जहां कुल 17 लोगों में 09 पुरूष एवं 08 महिलाएं हैं। इसी तरह विकासखंड भरतपुर में 29 भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। यहां कुल 148 लोगों को रखा गया है जिसमें 83 पुरूष, 64 महिलाएं एवं एक बच्चा है।जिले के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में भी क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है। वर्तमान स्थिति में नगर पालिक निगम चिरमिरी में 09 क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये हैं, जहां कुल 46 लोगों को रखा गया है। इसमें 32 पुरूष एवं 14 महिलाएं शामिल है। नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ में 04 क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये हैं जहां कुल 37 लोगों को रखा गया है। इनमें से 08 लोगों को क्वारेंटाइन सेंटर एवं 29 लोगों को होम क्वारंटाइन पर रखा गया है। नगर पंचायत खोंगापानी में 02 क्वारेंटाइन सेंटर है। यहां 12 लोगों को रखा गया है। जिनमें 09 पुरूष एवं 03 महिलाएं हैं। इसी तरह नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा में 06 क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये हैं जहां 09 लोगों में 07 पुरूष एवं 02 महिलाओं को रखा गया है। नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर में 05 क्वारेंटाइन सेंटर, नगर पंचायत झगराखाण्ड में 03 एवं नगर पंचायत नई लेदरी में 04 क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये हैं। - कोरिया 08 मई : माह मई में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन किये जाने के राज्य शासन के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर श्री डोमन सिंह के द्वारा सम्पूर्ण कोरिया जिले में शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः तालाबंदी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जिले में लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए इसे 17 मई 2020 के पश्चात् आने वाले माह मई 2020 के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक बढ़ाया गया है।
माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक जिन गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, उनमें जिले की समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें जैसे निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि शामिल हैं। इनके परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जायेगा। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय एवं प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे।
समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत बंद रहेंगे। प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं में कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भण्डारण एवं परिवहन की गतिविधियां शामिल हैं। इसी तरह दुग्ध संयत्र (मिल्क प्लांट), घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूपज पेपर हॉकर प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें एवं सेवायें, इनका परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल व डीजल पंप एवं एल.पी.जी. तथा सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे व होम डिलीवरी रेस्टोरेंट एवं पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायमनिंग सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, तथा जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्था व ईकाइयों एवं खान को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
समस्त औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों जिन्हें प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट माह मई 2020 में शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक की समयावधि को छोड़कर शेष दिवसों में छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। यह आदेश कोरिया जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिये दिनांक 17 मई 2020 पश्चात् आने वाले माह मई 2020 के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लघंन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। - कोरिया 08 मई : राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के द्वारा पत्र जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी क्षेत्रों में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटाईन सेंटर एवं मजदूर कैम्पों में रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा सुरक्षा की दृष्टि से गाइडलाइन भी जारी की गई है। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र के परिपालन में जिले के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों को कैम्प एवं क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाने के संबंध में जारी गाइडलाइन के पालन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है, साथ ही राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिवस इसकी जानकारी प्रेषित करने कहा है।
कलेक्टर ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन में अन्य राज्यों से शहरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों को एक बंद परिसर में अलग-अलग खंडों में रखे जाने की व्यवस्था कर उनकी सतत निगरानी किये जाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के समस्त नियमों के पालन किये जाने के निर्देश हैं। स्नान एवं शौचालय के लिये पृथक से उचित व्यवस्था किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि यह किसी भी खुले स्थान पर शौच ना करें। किसी भी अवस्था में निस्तारी हेतु तालाब एवं अन्य सार्वजनिक स्त्रोतों के उपयोग से वर्जित रखा जाये, यथासंभव नहाने हेतु कैम्पस में ही उचित स्नानागार की व्यवस्था किया जाये। भोजन की व्यवस्था करते समय दो गज की दूरी रखते हुये सोशल डिस्टेंसिंग के समस्त नियमों का पालन किया जाये। भोजन परोसने वाले व्यक्ति सावधानी बरतते हुए भोजन परोसें। क्वारंटाइन किये गये लोगों को भोजन डिस्पोजेबल पत्तल एवं गिलास में उपलब्ध कराया जाये। जिसे उपयोग के पश्चात डिप-बरियल की विधि से निष्पादन किया जा सके। सेंटर के पीछे ही गड़डे खोदकर पत्तल व गिलास आदि का डिस्पोजल किया जाये।
कलेक्टर ने कहा कि 14 दिनों तक किसी को भी कैम्पस से बाहर जाने नहीं दिया जाये तथा अन्य शहरी क्षेत्रों से मिलने से वंचित रखा जाये। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक व सार्वजनिक गतिविधियां संचालित न की जाये। क्वारंटाईन सेंटर एवं मजदूर कैम्प पर भोजन हेतु अलग हेडओवर जोन का चिन्हाकंन किया जाये एवं सीधे व्यक्तियों के हाथ में भोजन एवं पानी प्रदान ना किया जाये। इन क्वारंटाईन सेंटर में सेवा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी दी जाये कि यह संदिग्ध व्यक्ति है तथा संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अनावश्यक न मिले एवं पर्याप्त सावधानी का ध्यान रखें। वाहनों के ड्राईवर एवं सहायक तथा खलासी का मास्क, फेस कवर एवं गलव्स पहनना आनिवार्य हागा। क्वारंटाईन सेंटर एवं मजदूर कैम्प हेडओवर जोन में ही गाड़ियो का प्रवेश दिया जाये।
उन्होंने बताया कि क्वारंटाइन किये गये लोगों में किन्हीं को सर्दी, खांसी, बुखार या श्वांस लेने मे तकलीफ हो, तथा कोविड-19 के संभावित लक्षण होने पर, तत्काल क्वारंटाईन सेंटर के प्रभारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाना होगा। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर तत्काल निकटस्थ आईसोलेशन सेंटर में भेजना होगा। कैम्पों में क्वारंटाइन स्थापित करने एवं संचालित करने का दायित्व नगरनिगम, नगर पालिका, एवं नगर पंचायत का होगा। कम्युनिटी सर्वेलेन्स का कार्य आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं आवश्यकता अनुसार कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य शिक्षकों द्वारा किया जाएगा।
निर्देशों के पालन की निगरानी की जिम्मेदारी स्थानीय राजस्व अधिकारी अथवा जोन कमिश्नर की होगी। कैम्पों में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी व्यक्ति का सैम्पल टेस्टींग हेतु भेजे जाने की अवस्था में व्यक्ति की जांच रिपोर्ट आने तक डिस्चार्ज न किया जाये। शहरी क्षेत्रों में अन्य राज्यों से सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से 14 दिवस होम क्वारंटाइन में रखा जाये। शहरी क्षेत्रों के समस्त वार्ड एव जोन को 50-100 हाउस होल्ड में बांटकर होम क्वारंटाइन में रखे सभी व्यक्तियों के घर में होम क्वारंटाइन के स्टीकर चिपाकर अनिवार्य रूप से मॉनिटरिंग के निर्देश हैं। समस्त वार्ड तथा जोन में निगरानी हेतु मॉनीटर नियुक्त किया जाये। बाहर से आने वाले व्यक्तियों के नाम तथा पता लिखा जाकर रजिस्टर में दर्ज किया जाकर रजिस्टर संधारित किया जाये।
यदि किसी व्यक्ति में संभावित संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति को होम क्वारंटाइन करते हुए निकट के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर जांच की सलाह दी जाए। प्रत्येक नगर निगम में सैंपल संग्रहण हेतु मोबाईल वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक शहरी क्षेत्रों में होम क्वारंटाइन सुनिश्चित करने हेतु एवं मॉनिटरिंग किये जाने हेतु नगर सैनिक एवं आंगनबाड़ी वर्कर का सहयोग लिया जा सकता हैं। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों एवं परिवहन के दौरान कोविड-19 से बचाव के आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश जारी किये गये हैं। -
क्वारंटाईन सेंटर को जिले के ग्राम पंचायत में गांव के बाहर बनाये जाने के निर्देशस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी की गाइडलाइन
कोरिया 08 मई : राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के द्वारा अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ राज्य लौटने वाले व्यक्तियों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटाइन सेंटर बनाये जाने के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य वापिस आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाईन सेंटर में रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कोरिया जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले मजदूरों के कैम्प एवं क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में जारी गाइडलाइन के पालन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिवस इसकी जानकारी प्रेषित करने कहा है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले मजदूरों के कैम्प एवं क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में जारी गाइडलाइन में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन हेतु क्वारंटाइन सेंटर का चिन्हांकन किये जाने तथा क्वारंटाइन सेंटर गांव के बाहर बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। क्वारंटाइन सेंटर से कोई बाहर ना जाये इसके चारों ओर बेरीकेटिंग कराये जाने के भी निर्देशित किया गया है। इसकी निगरानी ग्राम पंचायत सचिव, कोटवार द्वारा कराया जाये। यदि क्वारेंटाईन सेंटर किसी सामुदायिक भवन अथवा स्कूल में बनाया गया हो, तो ऐसी व्यवस्था की जावे कि सेंटर के अंदर भी अलग-अलग खण्ड हों, ताकि यदि कोई व्यक्ति पॉजीटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल उसे दूसरे खण्ड में शिफ्ट किया जा सके। स्नान एवं शौचालय के लिये पृथक से उचित व्यवस्था किया जाये।
यह सुनिश्चित किया जाये कि यह किसी भी खुले स्थान पर शौच ना करें। संभव हो तो बायो डेग्रिडिबल शौचालय का इरतेमाल किया जाये। किसी भी अवस्था में ग्रामीणों द्वारा निस्तारी हेतु उपयोग किये जाने वाला तालाब के उपयोग से वर्जित रखा जाये, यथासंभव नहाने हेतु कैम्पस में ही उचित स्नानागार की व्यवस्था किया जाये। भोजन की व्यवस्था करते समय दो गज की दूरी रखते हुये सोशल डिस्टेंसिंग के समस्त नियमों का पालन किया जाये। भोजन परोसने वाले व्यक्ति सावधानी बरतते हुए भोजन परोसें। क्वारंटाइन किये गये लोगों को भोजन डिस्पोजेबल पत्तल एवं गिलास में उपलब्ध कराया जाये। जिसे उपयोग के पश्चात डिप-बरियल की विधि से निष्पादन किया जा सके। सेंटर के पीछे ही गड़डे खोदकर पत्तल व गिलास आदि का डिस्पोजल किया जाये।
कलेक्टर ने कहा कि 14 दिनों तक किसी को भी कैम्पस से बाहर जाने नहीं दिया जाये तथा अन्य ग्रामीणों से मिलने से वंचित रखा जाये। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक व सार्वजनिक गतिविधियां संचालित न की जाये। क्वारंटाइन किये गये लोगों में किन्हीं को सर्दी, खांसी, बुखार या श्वांस लेने मे तकलीफ हो, तथा कोविड-19 के संभावित लक्षण होने पर, तत्काल क्वारंटाईन सेंटर के प्रभारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाना होगा। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर, तत्काल निकटस्थ आईसोलेशन सेंटर में भेजना होगा। -
कोरिया 06 मई 2020/ कलेक्टर ने जिले में ब्यूटी पार्लर के संचालन की अनुमति षासन द्वारा निर्धारित षर्तों के अधीन दी है। उन्होंने जिले के सभी ब्यूटी पार्लरों को प्रातः 9 बजे से षाम 4 बजे तक संचालन करने के निर्देष जारी किये है। उन्होंने कहा है कि मनेन्द्रगढ, चिरमिरी, झगराखांड, लेदरी एवं खोंगापानी क्षेत्र में सोमवार, बुधवार एवं षुक्रवार को ब्यूटी पार्लर खाले जायेंगे तथा इन क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसी तरह बैकुण्ठपुर, सोनहत, खडगवां एवं भरतपुर क्षेत्र में मंगलवार, गुरूवार एवं रविवार को ब्यूटी पार्लर खाले जायेंगे तथा इन क्षेत्रों में षनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। ब्यूटी पार्लर में न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। सभी को सोषल डिस्टेंसिंग, सेनिटाईजेषन, मास्क आदि गाइडलाईन का पालन करना होगा। एक समय में एक ही ग्राहक की अनुमति होगी। ग्राहकों को टावेल एवं गाउन लाने हेतु प्रोत्साहित करना होगा। सभी ग्राहकों का नाम, पता, मोबाईल नंबर आदि विवरण सहित जानकारी लेकर हस्ताक्षर कराना होगा। जिले अथवा क्षेत्र में हाटस्पाट/कन्टेनमेंट घोशित होने की दषा में षासन द्वारा संपूर्ण लाकडाउन के संबंध में जारी निर्देष पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- कोरिया 06 मई : राज्य सरकार की विषेश पहल पर लाॅकडाउन के दौरान राजस्थान कोटा में छत्तीसगढ़ के फंसे छात्र-छात्राओं एवं पालकों को वापस लाया गया है। इसी कड़ी में कोरिया जिले के विकासखंड बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ एवं भरतपुर के कुल 12 छात्राओं, 13 छात्रों एवं 5 पालकों को आज कोरिया जिला मुख्यालय स्थित कृशि महाविद्यालय में बनाये गये सेंटर में लाया गया और उनका स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत सकुषल उनके निज निवास भेज दिया गया। इसके पूर्व स्वास्थ्य विभाग की विषेशज्ञों की टीम द्वारा सभी 30 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके बाद उनसे 14 दिन का होम क्वारेंटाइन में रहने का षपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराकर उनके घर के लिए रवाना किया गया। उल्लेखनीय है कि छात्र-छात्राओं एवं पालकों को राज्य सरकार द्वारा कोटा से लाकर जिला प्रषासन रायगढ़ के द्वारा बनाये गये क्वारेंटाइन सेंटर में कुछ दिनों के लिए रखा गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के 135 छात्र-छात्रा एवं पालक दुर्ग जिला प्रषासन के द्वारा बनाये गये क्वारेंटाइन सेंटर से बस द्वारा आज षाम जिले में पहुंचेंगे। जिनमें विकासखंड खडगवां में बने आईटीआई भवन में संबंधित क्षेत्र के छात्र-छात्राओं एवं पालकों को ठहराया जायेगा तथा विकासखंड बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ, सोनहत एवं भरतपुर के छात्र-छात्राओं एवं पालकों को कोरिया जिला मुख्यालय स्थित कृशि महाविद्यालय में बनाये गये सेंटर में लाया जायेगा। तत्पष्चात षासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें उनके निज निवास के लिए रवाना किया जायेगा। -
कोरिया 06 मई : राज्य के पंजीयन कार्यालयों में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए देशव्यापी लाॅकडाउन के फलस्वरूप 23 मार्च से 3 मई 2020 तक दस्तावेजों का पंजीयन कार्य बंद कर दिया गया था। चूंकि देस्तावेजों का पंजीयन महत्वपूर्ण अर्थिक गतिविधि है। इसे और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा विगत 4 मई से राज्य के पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन का कार्य चालू करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित रेडजोन एवं हाॅटस्पाट क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्रों में पंजीयन कार्यालय दस्तावेज पंजीयन हेतु खुले रखे जाएंगे।
वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को पंजीयन कार्यालयों को 4 मई से चालू किये जाने के लिए के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जारी आदेश में कहा गया है कि पंजीयन की यह अनुमति भारत सरकार के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन होगा। पंजीयन कार्यालयों में स्टाफ की क्षमता अनुसार एक तिहाई अधिकारी-कर्मचारियों की डयूटी रोस्टर बनाकर लगायी जाए। कार्यालय के संचालन का समयावधि का कड़ाई से पालन किया जाए। किन्ही कारणवश अंतिम पक्षकार का पंजीयन कार्य समयावधि पर पूर्ण नहीं होने पर उनके पंजीयन कार्य पूर्ण होने तक कार्यालय खुला रखा जाए। इस दौरान पंजीयन कार्यालयों में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी परिस्थिति में भीड़ एकत्रित नही होनी चाहिए। उपरोक्त बिन्दुआंे की पालन की जिम्मेदारी जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक की होगी।
केवल सीमित संख्या में पक्षकारों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए आॅनलाइन अपाॅइंटमेंट प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत इच्छुक पक्षकार विभाग के पोर्टल में जाकर या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर दस्तावेज पंजीयन के लिए आॅनलाइन अपाॅइंटमेंट बुक कर सकेंगे। पंजीयन कार्यालय में उन्हीं पक्षकारों और गवाहों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले से ही आॅनलाइन बुकिंग कराई है। इसके अतिरिक्त अन्य पक्षकार अथवा दस्तावेज लेखक को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजीयन के दौरान फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन किया जाएगा। सभी कर्मचारियों और पक्षकारों को निर्देशित किया जाए कि वह अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप जरूर इंस्टाॅल कर लंे, ताकि यदि बाद में कोई व्यक्ति संक्रमित पाया गया तो उसके स्त्रोत का पता लगाया जा सके और उन व्यक्तियों को सावधान किया जा सके जो उनके संपर्क में आए है।
पंजीयन कक्ष में एक बार में केवल एक दस्तावेज से संबंधित पक्षकारों-गवाहों को प्रवेश दिया जाए बाद के क्रम से संबंधित पक्षकारों को प्रतीक्षा हाॅल में बैठने की व्यवस्था किया जाए। पंजीयन कार्यालयों में कार्य करने वाले समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों एवं सर्विस प्रोवाईडर मेसर्स आई.टी.साल्यूसन के कम्प्यूटर आपरेटरों एवं डिवीजनल इंजार्च के आने-जाने के लिए पास की व्यवस्था की जाए तथा कर्मचारी न्यूनतम संख्याओं में होने चाहिए। ई-स्टाम्प की व्यवस्था के लिए सभी जिलों में स्टाॅक होल्डिग कापोर्रेशन के ई-स्टाम्प सेंटर खुले रहेंगे, जिनके आने-जाने के लिए पास की व्यवस्था किया जाए। साथ ही ई-स्टाम्प प्रदाय करने वाले ए.सी.सी. (अधिकृत संग्रहण केन्द्र) के लिए भी पास की व्यवस्था की जावे। पंजीयन कार्यालय में कर्मचारियों एवं पक्षकारों को कार्यालय में प्रवेश हेतु सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाए। पंजीयन के दौरान सिगनेचरपैड और बोयोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करने के पहले इन उपकरणों के साथ-साथ गवाहों एवं पक्षकारों को हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाए।
प्रत्येक दिन पंजीयन कार्यालय प्रारंभ होने के पूर्व एवं बंद होने के ठीक पूर्व कार्यालय को सैनीटाइज किया जाए। पंजीयन कार्यालय में पक्षकारों की संख्या को सीमित करने के लिए राज्य के सभी पंजीयक कार्यालयों को तीन वर्गो में विभाजित किया गया है वर्ग ’’अ’’ वे पंजीयन कार्यालय है जहां पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों की संख्या अधिक है और ऐसे पंजीयन कार्यालय सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस में खुल रहेंगे। वर्ग ’’ब’’ वे पंजीयन कार्यालय है जहां दस्तावेजों की संख्या अपेक्षाकृत कम है ऐसे पंजीयन कार्यालय सप्ताह की केवल 2 दिन ही खुलें रहेंगे। वर्ग ’’स’’ में उन कार्यालय को शामिल किया गया है जहां पर दस्तावेजों की संख्या कम है, ऐसे पंजीयन कार्यालय सप्ताह में केवल एक दिन खुले रहेंगे।
जिन जिलों में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों की संख्या अधिक होती है। इन स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इन स्थानों में कार्यालय के बाहर बैरिकेड लगाए जाएगा और उन व्यक्तियों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि केवल ई-स्टाम्प को ही इस अवधि में विक्रय की अनुमति दी जाएगी। राज्य में (काॅमन सर्विस सेंटर को छोड़कर) अधिकृत ई-स्टांप वेंडर को विक्रय की अनुमति दी जावेगी। लाॅकडाउन अवधि में दस्तावेज लेखक/ अधिवक्ता द्वारा अपने निवास अथवा निजी आॅफिस से ही दस्तावेज तैयार करने का कार्य राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधी जारी सुरक्षा मापदंड का पालन करते हुए किया जाना है। अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों एवं स्टांप वेंडरों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। लाॅकडाउन की अवधि में स्टाम्प वेंडरों एवं दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति में निर्धारित कार्यस्थल जैसे उप पंजीयक कार्यालय, जिला पंजीयक कार्यालय, तहसील परिसर, कलेक्टोरेट परिसर एवं न्यायालय परिसर अथवा अन्य शासकीय कार्यालय परिसर में बैठकर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
जहां संपत्ति स्थित है उसी से संबंधित पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार किए जाएंगे। आगामी आदेश तक अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालय में वर्जित होगा। पंजीयन कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन के अलावा सर्च एवं नकल के आवेदन आगामी आदेश तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पंजीयन प्रक्रिया के दौरान अधिकारिक रूप से आॅनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सभी पंजीयन कार्यालय में पीओएस मशीन की स्थापना की जा रही है। साथ ही साथ पंजीयन प्रणाली में आॅनलाइन भुगतान को भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा स्टांप खरीदी के दौरान भी पक्षकार ऑनलाइन भुगतान कर ई-स्टाम्प की खरीदी कर सकेंगे। इससे कम से कम नगद राशि के लेनदेन होने पर कोविड-19 संक्रमण का खतरा को न्यूनतम किया जा सकेगा। -
कोरिया 05 मई : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री डोमन सिंह के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में लॉकडाउन की समय-सीमा में वृद्धि करते हुये आगामी 17 मई तक के लिए धारा 144 लागू की गई है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोविड-19 के सम्भाव्य प्रसार को देखते हुए राज्य के अंतर्गत जिलों को अलग-अलग जोन में बांटा गटा है। कोरिया जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है, जहां शासन के आदेशानुसार कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। जिनमें सभी प्रकार की घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात स्वास्थ्य सेवांओं एयर एम्बुलेंस सुरक्षा एवं गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंधित है। सभी यात्री रेल सुरक्षा एवं गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंधित है। लोकहित में अंतर्राज्यीय तथा छत्तीसगढ राज्य में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा के संचालन को आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित किया जाता है। विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में राज्य के भीतर एवं बाहर आवागमन हेतु सार्वजनिक परिवहन यानों के संचालन हेतु राज्य शासन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति प्रदान की जायेगी। अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक यातायात, मेट्रो रेल सर्विसेंस एवं अन्तर्राज्यीय व्यक्तिगत यातायात (मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर) प्रतिबंधित है।
इसी तरह सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाईन शिक्षा संबंधी कक्षाएं जारी रहेंगी। सभी प्रकार के होटल (स्वास्थ्य, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों, पर्यटकों एवं क्वारेंटिन सुविधा में संलग्न होटलों को छोड़कर) बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। पान ठेले पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट-बीड़ी इत्यादि का विक्रय, उपभोग एवं सेवन प्रतिबंधित रहेगा। सात ही नाई, सेलून, स्पा एवं ब्यूटी पार्लर आदि भी सेवाएं भी प्रतिबंधित रहेगी। सभी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, मनोरजंक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित है। सभी प्रकार के धार्मिक स्थान आमजनों के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक आयोजन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
कलकेटर श्री सिंह ने बताया कि जिले में व्यक्तियों की सुरक्षा के उपाय के रूप में सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सायं 7.00 बजे से प्रात: 07.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। कन्टेंनमेंट क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों पर ओ.पी.डी. और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में सख्त परिधि नियंत्रण रखा जायेगा। स्पष्ट प्रवेश और निकास बिन्दुओं की स्थापना की जायेगी। केवल वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने एवं आपात चिकित्सा स्थितियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही होगी। बिना चिकित्सीय परीक्षण के लोगों की आवाजाही तथा परिवहन नहीं होगा। इस परिधि में लोगों के आवागमन का अभिलेख तैयार करना आवश्यक होगा।
लॉकडाउन में सम्पूर्ण कोरिया जिले के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अध्याधीन आवश्यक गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसके तहत क्षेत्र मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी एवं खोंगापानी में प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। साथ ही कपड़ा दुकान, जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्निचर, टेलरिंग मटेरियल की दुकानें सोमवार, बुधवार, व शुक्रवार को बंद रहेंगी। कपड़ा दुकान में ट्रायल रूम का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें और मोटर शो-रूम, मोटर पार्टस, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्पयूटर, टायर दुकानें मंगलवार, गुरूवार व शनिवार बंद रहेंगी।
जिले को शेष क्षेत्र बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां एवं भरतपुर में प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। कपड़ा दुकान, जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को बंद रहेंगी। कपड़ा दुकान में ट्रायल रूम का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्टस, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें मंगलवार, गुरूवार व रविवार को बंद रहेगी।
पूर्व में अनुमति प्राप्त आवश्यक सेवाओं की दुकाने एवं डेयरी दुकान अपने पूर्व निर्धारित समय पर हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे। इसमें सभी किराना दुकान, दवाई दुकान, मोबाईल रिचार्ज, पंखे की दुकान, सीमेंट, छड़ एवं हार्डवेयर दुकान शामिल हैं। दुकानों पर सुसंगत वैध दस्तावेज जैसे गुमास्ता लायसेंस आदि पत्रक चस्पा करना अनिवार्य होगा। खाद्य पदार्थों के व्यवसाय से जुड़ी दुकानों, ठेलों, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के विनियम 2.1.1 एवं 2.1.2 के तहत खाद्य कारोबार कर्ताओं के रूप में पंजीकृत या अनुज्ञापित, मात्र के संचालन की अनुमति होगी। उल्लेखित समस्त दुकानों के संचालन का समय प्रातः 09.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इन दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों व संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत रहेगा।
इसके साथ ही कलेक्टर श्री सिंह ने सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों एवं विनिर्माण ईकाईयों के संचालन के संबंध में जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्ति, जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कोई भी संस्था या सार्वजनिक स्थल के प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देंगे। विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होगी। इसकी अनुमति संबंधित अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 होगी। इसकी अनुमति संबधित अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट, बीडी के उपभोग एवं सेवन की अनुमति नहीं होगी। शराब इत्यादि के विक्रेताओं को दुकनों में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखे जाने की अनिवार्यता होगी तथा एक समय पर दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही रहेंगे।
कार्यस्थलों के समस्त प्रभारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के जारी गाईडलाईन अनुसार कार्यस्थल एवं कम्पनी परिवहन दोनों स्थनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। समस्त कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की जाए। कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के साथ 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजन अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह-रूग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये। आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने सभी प्राइवेट एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे। बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी। आस पास के अस्पताल एवं क्लीनिक, जो कोविड-19 के उपचार के लिये अधिकृत हो, को चिन्हित कर इसकी सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिन्हित अस्पताल में ले जाया जायेगा।
जिले में स्थापित विनिर्माण ईकाइयों में सार्वजनिक सतहों की बार-बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जाए। पालियों की ओवर-लैपिंग ना हो तथा कैंटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे-पीछे रखा जाए। अच्छी स्वच्छता की आदतों से भली-भांति परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान की जाये। गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पाट या कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी । कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों, एवं एड्वाईजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लॉकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लघंन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होगें। - कोरिया 05 मई : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने राज्य षासन के दिषा निर्देषों के अनुरूप कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए अन्य राज्यों से आ रहे माल वाहक यानों से जिले में लोडिंग-अनलोडिंग हेतु रात्रि 9.30 बजे से प्रातः 6 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया है। उन्होंने मालवाहक यानों के साथ ड्राईवर एवं हैल्पर को लोडिंग-अनलोडिंग पाईंट पर ही रूकने, लोडिंग-अनलोडिंग पाईंट पर रूकने की व्यवस्था न होने पर नगरीय क्षेत्र की सीमा के बाहर उपयुक्त स्थान पर रूकने, नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर न आने, सेनिटाईजेषन करने, अन्य व्यक्तियों से न मिलने जुलने, खाने-पीने आदि की व्यवस्थायंे स्वामी के द्वारा करने सहित वहां रहने पर फेसमास्क उपयोग सहित सोशल फिजिकल डिस्टेंस गाइड लाइन का पालन करने के निर्देष दिये हैं।
उन्होंने कहा है कि जिले में हाटस्पाट/कन्टेनमेंट घोशित होने की दषा में षासन द्वारा संपूर्ण लाकडाउन के संबंध में जारी निर्देष पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी। लाकडाउन आदेषों एवं निर्देषों के उल्लंघन करते हुए जाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 2188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। - क्वारेंटाइन सेंटरों में 223 लोगों को किया गया है क्वारेंटाइन
कोरिया 05 मई : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज यहां बताया कि अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों के लिए जिले के सभी विकासखंडों में पर्याप्त क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है। जिले के सभी जनपद पंचायतों के सीईओ एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में भवन चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया था। रेड जोन से आने वाले लोगों के लिए अलग से क्वारेंटाइन सेंटर चिन्हित करने हेतु भी निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि अन्य प्रदेश से आये श्रमिकों की चिकित्सकीय जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तथा अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को शासन के नियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। सभी क्वारेंटाइन सेंटरों में विद्युत, पेयजल, निस्तारी हेतु जल, भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। इन सेंटरों की साफ-सफाई कराकर सेनिटाइज भी करा दिया गया है।
बता दें कि कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के सभी विकासखंडों एवं नगरीय निकायों में क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये हैं जिसमें विकासखंड खड़गवां में 15 भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। यहां कुल 30 लोगों को रखा गया है जिसमें 14 पुरूष एवं 16 महिलाएं हैं। विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में 07 भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। जहां कुल 21 लोगों में 20 पुरूष एवं 01 महिला है। विकासखंड बैकुण्ठपुर में 09 भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है। जहां कुल 08 लोगों में 04 पुरूष एवं 04 महिलाएं हैं। इसी तरह विकासखंड भरतपुर में 29 भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। यहां कुल 148 लोगों को रखा गया है जिसमें 83 पुरूष, 64 महिलाएं एवं एक बच्चा है।
जिले के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में भी क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है। नगर पालिक निगम चिरमिरी में 04 क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये हैं, जहां कुल 05 लोगों को रखा गया है। इसमें 04 पुरूष एवं 01 महिला शामिल है। 03 महिलाएं होम क्वारेंटाइन पर हैं। नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ में 03 क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये हैं जहां कुल 07 लोगों को रखा गया है। नगर पंचायत खोंगापानी में 01 क्वारेंटाइन सेंटर है। यहां एक व्यक्ति को रखा गया है। इसी तरह नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर में 05 क्वारेंटाइन सेंटर, नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा में 06, नगर पंचायत झगराखाण्ड में 03 एवं नगर पंचायत नई लेदरी में 04 क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये हैं। - अब तक 1 हजार 909 प्रकरणों में 61 लाख 77 हजार 131 रूपये की राषि जारी
कोरिया 05 मई : जिले के सभी अनुविभागों के राजस्व अधिकारियों द्वारा संबंधित अनुभागों के अंतर्गत तहसीलों में गत दिवस हुई बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से हुई क्षति का आंकलन की जा रही है ताकि संबंधितों को इस क्षति की भरपाई की जा सके। इस हेतु कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने विभिन्न गांवों का दौरा किया एवं ग्रामीणों से बात कर क्षति की जानकारी प्राप्त की।
कलेक्टर ने बताया कि विगत 25 अप्रैल तक विकासखण्ड बैकुण्ठपुर, खडगवां तथा चिरमिरी में फसल क्षति के कुल 332 प्रकरणों के लिए 9 लाख 30 हजार 169 रूपये की राषि स्वीकृत की गई है। इसी तरह विकासखण्ड बैकुण्ठपुर में 25 एवं खडगवां में 100 मकानों की क्षति के लिए क्रमषः 75 हजार 300 एवं 2 लाख 95 हजार 700 रूपये की राषि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल 457 स्वीकृत प्रकरणों में कुल 13 लाख 01 हजार 169 रूपये की राषि स्वीकृत की गई है। उन्होंने आगे बताया कि 25 अप्रैल के बाद की स्थिति में फसल क्षति के लिए विकासखण्ड खडगवां में कुल 89, एवं चिरमिरी में 26 निर्मित प्रकरणों के लिए क्रमषः 3 लाख 43 हजार 497 एवं 52 हजार 965 रूपये की राषि स्वीकृत की गई है। इसी तरह विकासखण्ड बैकुण्ठपुर में 669, खडगवां में 400 एवं चिरमिरी में 268 मकानों की क्षति के लिए क्रमषः 28 लाख 03 हजार 500, 11 लाख 05 हजार 800 एवं 5 लाख 70 हजार 200 रूपये की राषि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल 1 हजार 452 स्वीकृत प्रकरणों में कुल 48 लाख 75 हजार 962 रूपये की राषि स्वीकृत की गई है। - कोरिया : कलेक्टर श्री डोमन सिंह के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न विकासखंडों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए झारखंड के श्रमिक परिवार को सदस्यों सहित 37 लोगों को गेज डैम के पास बने कृषि महाविद्यालय में एकत्रित कर सुरक्षा व्यवस्था के साथ बस से झारखंड के जिला गढ़वा के लिए रवाना किया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने गढ़वा जिला के कलेक्टर से श्रमिकों को भेजने के संबंध में पत्र जारी कर उनकी सूची भी भेजी है तथा इस संबंध में उनसे बात भी की है।
रवानगी से पहले सभी लोगों का स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा हेल्थ चेकअप कराया गया। किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस के संकेत नहीं मिले हैं। बस को सेनीटाइज भी किया गया है। यात्रा के दौरान श्रमिकों के लिए भोजन व्यवस्था हेतु फूड पैकेट, पानी बॉटल तथा छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों की सभी व्यवस्थाओं का समुचित ध्यान रखा गया है। - कोरिया 04 मई : भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्लीा के द्वारा मदिरा दुकानों के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के संदर्भ में राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन द्वारा राज्य में फुटकर मदिरा दुकानों के संचालन हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके परिपालन में कोरिया जिले की समस्त 23 देशी व विदेशी मदिरा दुकानें दिनांक 04.04.2020 से आगामी आदेश पर्यन्त खुली रहेंगी।
उन्होंने बताया कि मदिरा दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मदिरा दुकानों के संचालन का समय प्रातः 08.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। मदिरा विक्रय की सीमा भी तय की गई है। लॉकडाउन अवधि में एक व्यक्ति को विक्रय किये जा सकने वाले मदिरा की मात्रा को अधिकतम धारण की सीमा तक बढ़ाया जाता है। किसी भी दशा में ग्राहक को विक्रय किये जाने वाली मदिरा की मात्रा 5000 मिली से अधिक नहीं होगी।
कलेक्टर ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मदिरा दुकानों में एक समय में 5 ग्राहकों से अधिक की उपस्थिति वर्जित होगी। दो ग्राहकों के बीच की न्यूनतम दूरी 6 फीट होगी। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बैरिकेटिंग एवं मैनपावर की नियुक्ति की व्यवस्था भी की जायेगी। मदिरा दुकानों के भीतर भी एक समय में 5 से अधिक लोग (मैनपावर) उपस्थित नहीं रहेंगे। मदिरा दुकान के भीतर प्लेसमेंट कर्मी सेनिटाईजेशन का ध्यान रखेंगे। वे मास्क, दस्ताना आदि पहनकर एवं समय-समय पर दुकान का ठीक तरीके से सेनिटाइजेशन करके ही मदिरा का विक्रय करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिये सीएसएमसीएल तथा प्लेसमेंटकर्मी, शासन द्वारा जारी नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
उल्लेखनीय है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुक्रम में ग्रीन, ऑरेंज एवं रेड जोन में दिनांक 04.05.2020 से मदिरा दुकान खोलने के संबंध में, राजस्व हित में मदिरा दुकानें खोले जाने तथा राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त उपायों की पूर्ति मदिरा दुकानों पर सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं। - कोरिया 04 मई : जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु तथा संभाव्य प्रसार को देखते हुए कलेक्टर श्री डोमन सिंह द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 तक लागू की गई है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू की गई थी। जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 17 मई तक बढ़ाया गया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। - कोरिया 03 मई : भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्लीक एवं परिवहन मुख्यालय द्वारा जारी पत्रों के संदर्भ में राज्य शासन के अंतर्गत परिवहन आयुक्त द्वारा सार्वजनिक परिवहन सेवा को स्थगित रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। शासन द्वारा निर्देशों की जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने बताया कि “कोरोना वायरस” (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम तथा आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर लोकहित में अंतर्राज्यीय तथा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा के संचालन को पृथक-पृथक तिथियों तक स्थगित किया गया है। वर्तमान में “कोरोना वायरस” (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में आगामी 04 मई, 2020 से दो सप्ताह की प्रभावी अवधि तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राज्यीय तथा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान को स्थगित किया जाता है। विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में राज्य के भीतर एवं बाहर आवागमन हेतु सार्वजनिक परिवहन यानों के संचालन हेतु राज्य शासन की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अनुमति की आवश्यकता होगी।