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आईसीएमआर का विश्लेषण-टीका लगाने वाले 99 प्रतिशत लोग कोरोना संक्रमण से सुरक्षित
बेमेतरा : बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव और उससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए कोरोना की वैक्सीन ही अभी संजीवनी साबित हो रही है। कोरोना की वैक्सीन लगवाने से अभी तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। दवाईयों और बीमारियों के ईलाजों के बारे में शोध करने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था इंडियन काउंसिल आॅफ मेडिकल रिसर्च विश्लेषण में यह बात साफ हो गई है कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले 99 प्रतिशत लोग कोरोना संक्रमण से सुरक्षित हैं। वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका कोरोना से बचाव के लिए लगाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन लगवाने से नहीं होती किसी की मौत बल्कि कोरोना संकमण को गंभीर होने से रोकता है।
मेडिकल काॅलेज कोरबा के अधिष्ठाता डाॅ. योगेन्द्र बड़गैया ने बताया कि कोरोना का टीका लगवाने के बाद आज तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कोई भी मामला संज्ञान में नही आया है। इसके इससे उलट आईसीएमआर का विश्लेषण बताता है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले 99 प्रतिशत लोग कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं। डीन डाॅ. बड़गैया ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है जिसे मंजूरी देने के पहले सरकार और वैज्ञानिकों द्वारा सभी मानक मापदंडो पर टेस्टिंग की गई है। इन मापदंडो पर खरा उतरने पर ही टीकों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन के दोनो डोज लगाने के बाद भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो सकता है लेकिन ऐसी स्थिति में संक्रमण सीवियर नहीं होगा। ऐसे लोग ईलाज के बाद जल्द ठीक हो रहे हैं। ऐसे टीकाकृत रोगी की जान बच जा रहीं हैं।
डीन-डाॅ. बड़गैया ने बताया कि बीसीजी या दूसरे टीके लगवाने के बाद हल्का बुखार या इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द, शरीर मंे भारीपन आदि साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक वैसे ही हल्के साइड इफेक्ट कोरोना के टीके से भी 12 से 24 घंटे के बीच हो सकते हैं। इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, टीकाकरण केन्द्र पर इसके लिए भी लोगों की पूरी काउंसिलिंग की जाती है और इन छोटे-मोटे क्षणिक साइड इफेक्ट से निपटने के लिए टीकाकरण केन्द्रों पर निगरानी की व्यवस्था के साथ दवाई आदि के बारे में भी लोगों को बताया जाता है। मेडिकल काॅलेज के डीन ने डायबिटिज, ब्लडप्रेशर जैसी अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों सहित सभी लोगों से कोरोना का टीकाकरण कराने की भी अपील की है।
आईसीएमआर के आंकड़े, वैक्सीनेशन के लिए उत्साहवर्धक-ईलाज और दवाओं के शोध से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी संस्था आईसीएमआर के आंकड़े कोरोना वैक्सीनेशन के पक्ष धर हैं। आंकड़ों का विश्लेषण यह बताता है कि कोरोना वैक्सीन की दोनो डोज लेने वाले 99 प्रतिशत लोगों को कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद केवल 0.03 प्रतिशत लोग ही कोविड वायरस से संक्रमित हुए हैं। इसी तरह वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद सिर्फ 0.02 प्रतिशत लोगों को ही कोरोना हुआ है। आईसीएमआर के हिसाब से यह संख्या बहुत छोटी और चिंता जनक नहीं है। कोविड वैक्सीन संक्रमण के जोखिम को कम करते हैं साथ ही मौत और संक्रमण को गंभीर होने से रोकते हैं।
रेमडेसिविर कोई जादुई ड्रग नहीं-मेडिकल काॅलेज कोरबा के डीन डाॅ. बड़गैया ने कोरोना मरीजों के ईलाज के लिए रेमडेसिविर दवाई के उपयोग पर भी विशेष जानकारी लोगों को दी है। डाॅ. बड़गैया ने कहा है कि रेमडेसिविर दवाई कोई जादुई ड्रग नहीं है जिससे कोरोना को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। डाॅ. बड़गैया ने बताया कि कोरोना वायरस को खत्म करने की कोई स्पेसिफिक दवाई अभी तक खोजी नहीं जा सकी है। कुछ एंटी वायरल दवाओं से मरीज कोरोना से ठीक हो रहे हैं, रेमडेसिविर उनमें से एक है। लेकिन यह कोरोना को खत्म करने वाली स्पेसिफिक दवाई नहीं है। इससे केवल गंभीर संक्रमित लोगों के फेफड़ों के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। डाॅ. बड़गैया ने कहा कि यदि रेमडेसिविर कोविड वायरस को खत्म करने की स्पेसिफिक दवाई होती तो ना तो वायरस इतना अधिक फैलता, ना ही इतनी अधिक संख्या में लोग संक्रमित होते। डाॅ. बड़गैया ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीज को इसके अलावा भी समय पर ईलाज शुरू करके अन्य दवाओं के उपयोग और सावधानी से ठीक किया जा सकता है। -
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रेल और सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अन्य राज्यों से बेमेतरा जिले में आने वाले यात्रियों के लिए कोविड जांच के संबंध में निर्देश दिए है। आदेशानुसार जिले में रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही जिले में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसे यात्री जिनका निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और कोविड-19 के लक्षण नहीं है, उन्हे स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों अनुसार होम क्वारेंटीन रहना होगा। ऐसे यात्री जिनके पास निगेटिव कोविड रिपोर्ट है परंतु उन्हें कोविड-19 के लक्षण है, ऐसे सभी व्यक्तियों को आगमन स्थल पर फिर से कोविड-19 जांच कराना होगा। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित निर्देशों और प्रक्रिया अनुसार ईलाज कराना होगा। कोविड लक्षण वाले परंतु जांच में निगेटिव यात्रियों को डाक्टर की सलाह अनुसार उपचार दिया जाए तथा सलाह अनुसार आईसोलेट या क्वारंटीन किया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उनके रेलवे स्टेशन एवं सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग पर ही सीमा पर स्थित बैरियर, चैकी में टेस्टिंग किओस्क द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण सहित आवश्यक कोविड जांच कराना होगा। जांच का व्यय यात्री द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। कोविड-19 जांच उपरांत पॉजीटिव पाए गये व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में उपचार कराना होगा। क्वारेंटीन किये जाने वाले अन्य राज्य के निवासियों को क्वारेंटीन पर होने वाले व्यय स्वयं वहन करना होगा।
मास्क लगाना, दो गज की दूरी, हैंड सेनेटाईजेशन जैसे कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना अनिवार्य-ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है एवं टेस्टिंग किओस्क पर स्कैनिंग उपरान्त उनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं पाए गए उन्हें निर्धारित अवधि तक संस्थागत क्वारेंटीन रहना होगा। इसके लिए गामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा क्वारेंटीन व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए क्वारेंटीन व्यवस्था पूर्व निर्देशानुसार रहेगी। रेल्वे स्टेशन पर एवं सीमावर्ती राज्य से आने वाले यात्रियों को सड़क मार्ग के जांच केन्द्रों में कोविड अनुरूप व्यवहार जैसे-मास्क लगाना, दो गज की दूरी, हैंड हाईजीन इत्यादि का पालन करना अनिवार्य होगा। सड़क मार्ग से अन्य प्रदेशों के लिए जा रहे यात्रियों को अपनी वाहनों पर सूचनात्मक स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा, ताकि वह यात्री छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर न रुक सकें। -
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नगर पंचायत थानखम्हरिया
बेमेतरा : कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सम्पमर्ण बेमेतरा जिले मे 05 मई तक लाॅकडाउन लागू किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी थानखम्हरिया श्री आर सी तिवारी की टीम द्वारा कल बुधवार को नगर के सब्जी मंडी एवं बाजार में एकत्रित होकर सब्जी, फल ठेला लगाने वालों को समझाइश देते हुए चालानी की कार्यवाही किया गया एवं अंतर जिला नाका (बेरियर) का भी निरीक्षण किया गया एवं बिना मास्क के घूम रहे लोगो पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया गया जिसमें तहसीलदार एम एल झारिया, थाना प्रभारी नासिर खान जिसमें संयुक्त रूप पुलिस टीम एवं नगर पंचायत के कर्मचारी उपस्थित रहे। -
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बेमेतरा : नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के सभी अनुज्ञप्तिधारी थोक औषधि विक्रेता को निर्देशित किया है कि औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण औषधि प्रशासन के जानकारी में लाए बिना न करें। निर्देश का पालन नहीं होने की स्थिति में औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18(बी), 66(1) के तहत अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
समस्त थोक औषधि विक्रेताओं को जारी निर्देश में कहा गया है कि औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती मांग के कारण इस औषधि की जमाखोरी एवं कालाबाजारी की भी लगातार शिकायते प्राप्त हो रही हैं। अतः वर्तमान परिस्थिति में प्रदेश में औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन का युक्तिसंगत वितरण अतिआवश्यक हो गया है। -
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संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज और कोविड अनुकूल व्यवहार जरूरी - यूनीसेफ
बेमेतरा : कोरोना संक्रमण की रोकथाम में कोविड 19 वैक्सीन अत्यधिक असर कारक ह,ै यह साबित हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह भ्रांति है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद संक्रमित हो रहे हैं जो कि पूरी तरह गलत है। डाॅ भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सक डाॅ ओ पी सुंदरानी इस बात को पूरी तरह नकारते हंैं। उनका कहना है कि अभी संक्रमण फैला हुआ है और बहुत से ऐसे लोग भी है जो संक्रमित हो चुके हैे लेकिन बिना लक्षण के हैं और उसी समय वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा रहे हैं। यह केवल संयोग की बात है कि वैक्सीन लगने के बाद उनमे लक्षण आने लगे और जांच कराने पर पाजिटिव आ रहे हैं। लेकिन वे वैक्सीन की दूसरी डोज से पाॅजिटिव नही हुए बल्कि उसको लगवाने के 4-5 दिन पूर्व ही संक्रमित हो चुके होंगे और उनमें लक्षण नही नजर आए होंगे। कोरोना के लक्षण स्पष्ट रूप से सामने आने में ही 4-5 दिन लगते हैं और इस बीच वैैक्सीन लगवा ली तो ऐसा लगता है कि दूसरी डोज के बाद संक्रमित हो गए जबकि ऐसा बिल्कुल नही है। वैक्सीन की दोनो डोज से शरीर का इम्यून सिस्टम और मजबूत होता है इसलिए सभी लोगों को जिन्होने कोविशील्ड की पहली डोज ली है उसके 6से 8 सप्ताह में दूसरी डोज और कोवैक्सीन की पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज अवश्य लेना चाहिए ।
यूनीसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॅा श्रीधर ने कहा कि वैैक्सीन की दोनो डोज लगाने के बाद संक्रमित होने के मामले बहुत कम आए हैं। आई सी एम आर ने आंकड़े जारी किए कि कोवैैक्सीन की दोनो डोज लगने के बाद केवल 0.04 प्रतिशत पाॅजिटिव आए और कोविशील्ड की दोनों डोज के बाद केवल 0.03 प्रतिशत पाॅजिटिव आए जो कि नगण्य है। उसके मुकाबले ऐसे लोग अत्यधिक संख्या में संक्रमित हुए हैं जिन्होने वैक्सीन की एक भी डोज नही ली।
उन्होने कहा कि वैैक्सीन ,संक्रमण से 100 प्रतिशत सुरक्षा नही देती, यह पहले ही विशेषज्ञों ने बताया है कि वैक्सीन 70 से 80 प्रतिशत प्रभावी है। वैक्सीन कोरोना वाइरस को शरीर में प्रवेश करने से नही रोक सकता ,उसके लिए हमे कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करना ही होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद संक्रमण होने पर गंभीर स्थिति की संभावनाएं या अस्पताल में भर्ती होने की ंसंभावना न्यूनतम रहती हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन की पहली डोज के से 6से 8 हफ्ते में दूसरी डोज लगा लेना चाहिए। दूसरी डोज लगाने के 14 दिन बाद शरीर में एंटीबाडी बनती है और हमारा प्रतिरक्षात्मक तंत्र मजबूत होता है। फिर भी मास्क लगाना, भीड़ से बचना और हाथों को नियमित रूप से साबुन पानी से धोना आवश्यक है। -
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लाॅकडाउन के दौरान घरेलु राशन सामग्री की होम डिलवरी की सुविधा
बेमेतरा : कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने जिले मे 05 मई तक सम्पूर्ण बेमेतरा जिले को कंटेनमेंट क्षेत्र (लाॅकडाउन) घोषित किया गया है, ऐसी परिस्थिति मे जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चावल-दाल जैसी राशन सामग्रियों और सब्जियों के दाम बढ़ने तथा उनकी कालाबाजारी एवं जमाखोरी की अपुष्ट खबरांे को कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने गम्भीरता से लिया है। लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को परेशानी न हो इसे ध्यान मे रखकर सवेरे 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक किराना दुकानों से होम डिलवरी की सुविधा प्रदान की गई है। जिससे लोगों को जरुरी खाद्य समाग्री मिलती रहे। कलेक्टर ने किसी भी परिस्थिति में आवश्यक चीजों को, सामान्य दिनों की तरह वाजिब दामों से अधिक दाम पर नहीं बेचने तथा राशन, सब्जियों आदि की कालाबाजारी तथा जमाखोरी नहीं करने को कहा है। श्री तायल ने सभी व्यापारियों और राशन दुकानों में उपलब्ध सामग्रियों का स्टॉक निरीक्षण करने के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिये हैं। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ग्रासरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक, आलू-प्याज) दूध, सब्जी को गली मौहल्लों एवं काॅलोनीयों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वालों को प्रातः 06ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक ही होगी किन्तु मास्क धारण करना फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, किन्तु पोल्ट्री फार्म, मटन, मछली की दुकानें भौतिक रूप से नहीं खुलेंगी और न ही दुकानों के माध्यम से ग्राहकों बेची जायेगी। दुकान संचालक किराना सामान की आपूर्ति दुकान खोलकर सीधे नागरिकों को नहीं कर सकेंगे। दुकान खोलकर सीधे ग्राहकों को सामान बेचते पाए जाने पर दुकान संचालक विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जरूरी खाद्य सामग्री वाजिब दर पर ही बिक्री करना सुनिश्चित करें। किसी भी दुकानदार द्वारा अधिक दाम में चीजों की बिक्री की सूचना मिलने पर संबंधित विक्रेता के विरूद्ध विधिसम्मत प्रकरण तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री तायल ने यह भी निर्देश दिये हैं कि यदि कोई दुकानदार, संस्थान आवष्यक वस्तुओं को एमआरपी से अधिक दाम में बेचते हुये पाया जाता हैं तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत् कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। -
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बेमेतरा : बेमेतरा जिला अन्तर्गत अनुविभाग मुख्यालय नवागढ़ स्थित आईटीआई छात्रावास को 50 बिस्तर का कोविड-19 अस्पताल के रुप मे चिन्हांकित किया गया है। संसदीय सचिव श्री गुरुदयाल सिंह बन्जारे ने आज सोमवार को कोविड अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। उन्हानेे अधिकारियों को निर्देश दिए की मरीजों का डाॅक्टरर्स द्वारा पैरामेडिकल स्टाॅफ की सुविधा का ध्यान रखा जाये। इस अवसर पर तहसीलदार नवागढ़ रेणुका रात्रे, नगर पालिका अधिकारी श्री बी एल बर्मन एवं अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। निरीक्षण उपरांत कोविड-19 हॉस्पिटल में किये गये व्यवस्था से संसदीय सचिव ने प्रसन्नता जाहिर किया।
विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले को अपने-अपने क्षेत्र में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे इन्फ्लूएंजा लाइक लक्षणों वाले लोगों की पहचान कर उनका कोरोना टेस्ट अनिवार्यतः करने के निर्देश दिए। संसदीय सचिव ने संक्रमित पाए गए लोगों के सम्पर्क में आए दूसरे लोगों की 12 घंटे के भीतर पहचान कर उनका अनिवार्यतः कोविड टेस्ट कराने के लिए भी कहा। सम्पर्क में आए लोगों की रिपोर्ट पाॅजिटिव आने पर स्थिति के अनुसार उन्हें कोविड अस्पताल या होम आईसोलेशन में रहकर कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए ईलाज कराने के निर्देश दिए। -
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बेमेतरा : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. सतीश कुमार शर्मा का कहना यह है कि कोरोना संक्रमण से बचना बड़ा आसान है, इसे हर कोई कर सकता है। कोरोना जांच कराने पर जब तक रिपोर्ट नही आ जाती तब तक अपने को संक्रमित मानें और अपना ध्यान रखें। डाॅ. शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय मे सामाजिक कार्यक्रम तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें, लम्बे समय तक यह मानकर चलें कि दूर रहना की संक्रमण से बचाव है। कोरोना के किसी भी प्रकार के लक्षण आने पर तत्काल जांच कराएं जांच कराने के बाद जांच रिपोर्ट आने तक अपने आप को अलग रखें। -
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बेमेतरा : कोरोना संक्रमण के दौरान होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संक्षिप्त निर्देशिका जारी की है। इसके जरिए होम आइसोलेशन की प्रक्रिया, पात्रता-अपात्रता, नियम सहित मरीजों को बरतने वाली आवश्यक सावधानियां इत्यादि बताई गई है।होम आइसोलेशन के लिए पात्रता:-कोविड 19 के धनात्मक ऐसे मरीज जो लक्षण रहित अथवा कम लक्षण के हों, वे होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। इसके लिए मरीज के घर पर अलग से शौचालययुक्त हवादार कमरा, उसकी 24 घंटे देख-रेख के लिए परिजन/परिचारक उपलब्ध होना चाहिए। सभी शासकीय दिशा-निर्देशों का पालन करने की लिखित सहमति, चिकित्सक के बताए अनुसार नियमित रूप से दवाओं का सेवन करना अपने सभी पैरामीटर की जानकारी प्रतिदिन कम से कम दो बार कंट्रोल रूम में भेजना जरूरी है। को-माॅर्बिड अथवा अधिक उम्र के मरीज प्रतिदिन कम से कम एक बार वीडियो काॅलिंग की सहमति के अलावा, घर पर पूरे समय मास्क लगाकर रहना तथा साफ-सफाई के सभी निर्देशों का पालन, मरीज के परिजनो को परामर्श अनुसार नियमित रूप से बचाव के लिए अपनी दवाओं का सेवा करना तथा मरीज का अपने घर/कमरे से पूरे 17 दिन तक बाहर नहीं निकलने की शर्तों के साथ उन्हें होम आइसोलेशन की पात्रता दी गई है।
होम आइसोलेशन के लिए प्रक्रिया:-कोविड 19 के धनात्मक मरीजों को उपलब्ध एप अथवा हार्ड काॅपी के माध्यम से कंट्रोल रूम से सहमति और चिकित्सक की अनुमति के बाद होम आइसोलेशन की स्वीकृति दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मरीज उस क्षेत्र के खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी की अनुमति के बाद ही होम आइसोलेशन के लिए पात्र होंगे। प्रत्येक मरीज होम आइसोलेशन की पात्रता के संबंध में एक शपथ पत्र भरकर संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। आपातकालीन स्थिति में मरीज अपने नजदीक के कोविड अस्पताल में उपलब्ध एंबुलेंस अथवा स्वयं निजी वाहन से तत्काल पहुंचेंगे। गौरतलब है कि संजीवनी एंबुलेंस सेवा-108, आरोग्य एवं परामर्श सेवा-104 और मुक्तांजली सेवा के लिए 1099 नंबर पर डायल किया जा सकता है।
होम आइसोलेशन के लिए अपात्र:-ऐसे मरीज जो अधिक उम्र के एवं ईमिनो कंप्रोमाइज (एच.आई.व्ही. पाॅजिटिव) व्यक्ति, अंगदान के मरीज तथा कैंसर के उपचाररत मरीज इत्यादि होम आइसोलेशन के लिए अपात्र होंगे। ऐसे मरीज जो गंभीर किडनी की बीमारी से ग्रसित हो, जिनका डायलिसिस निरंतर चल रहा हो अथवा सिरम क्रियेटिनी दो से ज्यादा या गंभीर स्थिति में हो अपात्र हैं। सांस की परेशानी के ऐसे मरीज जिनका इजेक्सन फ्रेक्शन 30 प्रतिशत से कम है तथा जो गत तीन माह के अंदर सांस अथवा हृदय संबंधी रोगों के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हों, वे भी होम आइसोलेशन के लिए अपात्र होंगे। इसके अलावा ऐसे मरीज जिनके पास स्मार्ट फोन उपलब्ध नहीं है, स्मार्ट फोन चलाना नहीं आता, जो पहुंचविहीन क्षेत्रों में रहते हैं, जहां मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, जिनके घर पर पृथक से शौचालययुक्त कमरा नहीं हो और एकल निवास करने वाले व्यक्ति होम आइसोलेशन के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे।
होम आइसोलेशन के मरीजों को अनिवार्य रूप से पालन किए जाने वाले नियम:-होम आइसोलेशन के लिए बताए गए नियमों का पालन करने के अलावा मरीज प्रतिदिन अपने आॅक्सीजन सांद्रता एवं तापमान की रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। कंट्रोल रूमध्चिकित्सक से आने वाले टेलीफोन का सही जवाब देंगे, पूरी आइसोलेशन अवधि के दौरान घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कमरे के शौचालय, बर्तन, कपड़े की प्रतिदिन नियमानुसार सफाई करेंगे, किसी भी प्रकार से खतरे की अवस्था होने पर तत्काल चिकित्सकध्कंट्रोल रूम में सूचित करेंगे। चिकित्सक के परामर्श अनुसार नियमित दवाई का सेवन करेंगे, सभी प्रकार के दस्तावेजों में सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे, अपने परिजनों की कोविड जांच नियमानुसार कराएंगे, परिजनों को चिकित्सक द्वारा बताए गए आवश्यक प्रोफिलेक्सिस की दवाई का सेवन कराएंगे।
होम आइसोलेशन के मरीजों को नहीं करने संबंधी निर्देश:-होम आइसोलेशन के मरीज घर के अंदर अन्य कमरों में नहीं जाएं, घर पर बिना मास्क के नहीं रहें, अपने बर्तन एवं कपड़ों को खुद साफ करें, दवाइयों का सेवन बंद नहीं करें, अपनी जांच की रिपोर्ट नियमित रूप से चिकित्सक/कंट्रोल रूम को जरूर दें, किसी भी खतरे की आशंका को नजरअंदाज नहीं करें, नजदीक के कोविड अस्पताल की पूरी जानकारी रखें। आपातकाल में उपयोग के लिए एंबुलेंस/निजी वाहन की व्यवस्था की जानकारी पूरी तरह से रखें, बिना चिकित्सक के सलाह के किसी भी प्रकार की जांच अथवा दवाई का सेवन नहीं करें, किसी भी खतरे की आशंका से तत्काल चिकित्सक/कंट्रोल रूम को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए। अपना मोबाइल स्वीच आॅफ नहीं करें, जानकारी गलत नहीं दें तथा होम आइसोलेशन के दौरान घर से बाहर नहीं निकलें। -
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बेमेतरा: स्वास्थ्य विभाग ने निजी कोविड अस्पतालों और शासकीय कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर आदि में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग और रिकार्ड रखने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री नीरज बंसोड़ द्वारा इस संबंध में 23अप्रैल को निर्देश जारी किए गए हैं। मुृख्य स्वास्थ्य एव चिकित्सा अधिकारियों को इस संबध्ंा में औचक निरीक्षण करने भी कहा गया है।
निर्देश मे कहा गया है कि राज्य शासन के ध्यान में आया है कि विगत कुछ दिनों से राज्य में कोविड19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजिस कोविड 19 रेगुलेशन 2020 एवं महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग एवं रिकार्ड संधारण के संबंध में दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। रेमडेसिविर का उपयेाग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी टीटमेंट प्रोटोकाल और आई सी एम आर द्वारा जारी दिशा निर्देश केे अनुसार किया जाए। अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों हेतु रेमडेसिविर लगाने की आवश्यकता का असेसमेंट अस्पताल में कार्यरत मेडिसीन विशेषज्ञ, पलमोनोलाजिस्ट, इंटेसिविस्ट अथवा अधिकृत चिकित्सक द्वारा किया जाएगा और इनके अनुमोदन के बाद ही इसे कोविड मरीजों को लगाया जाए। निर्देश में कहा गया है कि अस्पताल में रेमडेसिविर का स्टाक समाप्त होने पर मरीज के परिजनों को बाहर से व्यवस्था करने के लिए कहा जा रहा है। अस्पताल में रेमडेसिविर का स्टाक खत्म होने के पूर्व ही खाद्य और औषधि प्रशासन, जिला प्रशासन से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। अस्पतालों की ओ पी डी में रेमडेसिविर लगाना प्रोटोकाल के विरूद्ध. है। रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टाक की एन्ट्री ,खाली वायल, किसको लगाया गया इसकी समीक्षा और निरीक्षण जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अस्पतालों द्वारा प्रतिदिन रेमडेसिविर के उपलब्ध स्टाक,खपत और मांग के संबंध मे पिछले दिवस की जानकारी सुबह 11 बजे मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी र्को अनिवार्यतः भेजा जाए। निर्देश में कहा गया है कि जिले के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर हेतु आबंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टाक रेडक्रास स्टोर या शासकीय संस्था द्वारा संचालित जनऔषधि केन्द्रों में नही दिया जाए ताकि कोविड अस्पतालों में यह पर्याप्त उपलब्ध रहे।
इसके अलावा मानिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर निजी कोविड अस्पतालो में बेड उपलब्धता की रियल टाइम अनुसार सही जानकारी दिन में 4से पांच बार अपडेट किया जाए। पोर्टल पर दी गई बिस्तरों की जानकारी के संबंध में जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा समीक्षा और औचक निरीक्षण किया जाएगा तथा पोर्टल पर गलत जानकारी की पुष्टि होने पर कोविड उपचार की अनुमति निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। -
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बेमेतरा : अब कोविड 19 संक्रमण को कम करने के लिए आगामी एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी टीका लगाना शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि यह टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। फिलहाल इसके लिए आगामी 28 अप्रैल से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक टीकाकरण के लिए सबसे पहले कोविनडाॅटजीओव्हीडाॅटइन (बवूपदण्हवअण्पद) की वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नम्बर दर्ज करना है। दर्ज मोबाइल नम्बर पर एक वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा। इस पासवर्ड को वेबसाइट पर लिखे ओटीपी बाॅक्स में लिखने के बाद वेरिफाई लिखकर आइकन पर क्लिक करना है। इससे यह वेरिफाई हो जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पन्ना नजर आएगा, जहां अपनी जानकारी डालनी है और एक फोटो आइडी भी साझा करनी है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगर पहले से शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा अथवा अन्य कोई बीमारी है तो, इसकी जानकारी विस्तार से देनी होगी। जब यह जानकारी पूरी हो जाए, तो रजिस्टर लिखे आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, कम्प्यूटर स्क्रीन पर अपना अकाउंट डिटेल नजर आएगा। इस पेज से अपनी अपाइंटमेंट डेट तय किया जा सकता है। गौरतलब है कि गत 16 जनवरी से देश, प्रदेश सहित जिले में कोविड 19 का टीका लगाने की शुरूआत की गई। एक मार्च से 60 साल से अधिक आयु वर्ग और 45 से 59 साल के को-माॅर्बिड को तथा एक अप्रैल से 45 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। -
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45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से टीका लगवाने की अपील
बेमेतरा : प्रदेश के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे आज शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुँचकर कोरोना वैक्सीन की द्वितीय डोज का टीका लगवाया। इससे पूर्व उन्होंने 11मार्च को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया था। टीका लगाने के बाद मंत्री श्री रविंद्र चौबे आधे घंटे तक चिकित्सकों की निगरानी में रहे।
केबिनेट मंत्री श्री चौबे ने इस मौके पर राज्य के 45 वर्ष अधिक उम्र के लोगों से कोरोना से बचाव के लिए अनिवार्य रूप से टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आगामी 01 मई से राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का निशुल्क टीका लगाए जाने के अभियान की शुरुआत की जा रही है।ऐसी स्थिति में 1 मई से कोरोना टीकाकरण केंद्रों में लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी और टीका लगाने के लिए इंतजार करना होगा। इससे बचने के लिए जरूरी है, कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोग, जो अभी तक टीका नहीं लगवाए हैं, वह तत्काल अपने आसपास के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच कर टीका लगवा लें। केबिनेट मंत्री श्री चौबे ने कहा कि कोरोना टीका को लेकर किसी भी तरह का संशय मन में न पाले। सुनी-सुनाई बातों और अफवाहों पर ध्यान न दें। कोरोना संक्रमण और बीमारी की गंभीर स्थिति से बचने के लिए टीका लगाना जरूरी है। -
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आम नागरिकों से टीकाकरण की अपील
बेमेतरा : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार डाॅ. सतीश कुमार शर्मा ने आम जनता से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये सावधानी बरतने की अपील की है साथ ही उन्होने लोगों से टीकाकरण करने की अपील की है। इसके साथ ही डाॅ. शर्मा ने बताया कि निर्धारित आयु के नागरिकों को अपने साथ फोटो आई.डी. दस्तावेज लाने होगें जैसे आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, पैनकार्ड एवं मोबाईल साथ लाना अनिवार्य होगा जिसके माध्यम से कोविन 2.0 पोर्टल में पंजीयन किया जायेगा। डाॅ. शर्मा ने बताया कि पहला डोज लगने के बाद दूसरा डोज लगाया जाना जरुरी है तभी टीका कारगर होगा। उन्होने बताया कि गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को टीका नही लगाया जाना है। इसके अलावा कोविड पाॅजिटिव का इलाज जारी है उन्हे स्वस्थ होने के उपरांत ही कोरोना का टीका लगाया जायेगा।
उन्होने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये सबसे बेहतर उपाय इसके प्रभाव में आने से स्वयं को बचाना ही है। डाॅ. शर्मा ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का कोविड वायरस पहले से अधिक खतरनाक है जो बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। उन्होंने लोगों को अनावश्यक यहाॅं-वहाॅं जाने से बचने तथा सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होकर भीड़ जैसी स्थिति नहीं बनाने की सलाह दी है। सीएमएचओ ने कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया सहित अन्य संचार माध्यमों में प्रसारित होने वाली कथित भ्रामक सूचनाओं से भी सावधान रहने की अपील आमजनों से की है। उन्होंने इस तरह की किसी भी सूचना को बिना आधिकारिक पुष्टि के सोशल मीडिया में वायरल नहीं करने की भी सलाह लोगों को दी है। उन्होने ने सभी व्यक्तियों से यह अपील भी की है कि वे लाॅकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहें, कोरोना संक्रमण से खुद को और अपने परिजनों तथा आसपास के लोगों को भी बचाएं। डाॅ. शर्मा ने अपील की है कि अति आवश्यक होने पर ही सामाजिक कार्यक्रमों को सादगीपूर्ण तरीके से एवं जिला प्रशासन द्वारा अनुमति लेकर निर्धारित संख्या में लोगों की उपस्थिति में आयोजित किया जाये।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील करते हुये कहा कि यदि किसी ने कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया है या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आये हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस प्रभावित प्रदेश या क्षेत्र की यात्रा की है, तो वे अपना स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करायें। जिससे उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे तथा वायरस से संक्रमित पाये जाने पर तत्काल उपचार कराएं। डाॅ. शर्मा ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु संक्रमण के लक्षण की समय पर पहचान करते हुये कारगर कदम उठाने की अपील की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अति आवश्यक मेडिकल एमरजेंसी या आपात स्थिति पर ही घर से निकलने, घर से निकलते समय मुंह तथा नाक को मास्क या अन्य किसी कपड़े से अच्छी तरह ढंकने और बाहर पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करने की भी अपील बेमेतरा जिला वासियों से की है। डाॅ. शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति के निकट में आने से बचें, अपने हाथ साबुन से बार-बार धोते रहें, आॅंख व नाक को छूने से बचें, सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार आने पर तत्काल चिकित्सक की सलाह लें, भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। -
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बेमेतरा : कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल के निर्देश पर गत दिनों थानखम्हरिया नगर पंचायत क्षेत्र मे लाॅकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की गई। टीम मे तहसीलदार थानखम्हरिया श्री एम. एल. झरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री आर सी तिवारी, एवं थाना प्रभारी नासिर खान के निर्देशन में नगर के विभिन्न चैक चैराहो एवं शिकायत प्राप्त गलियों में औचक निरीक्षण कर समयसीमा एवं नियम विरुद्ध सब्जी,फल एवं अन्य विक्रेताओ के ऊपर छापा मार कर कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया गया साथ ही कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दिया गया जिसमें संयुक्त रूप से राजस्व विभाग के कर्मचारी,पुलिस टीम एवं नगर पंचायत के कर्मचारी उपस्थित रहे। -
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बेमेतरा : कोविड से बचाव के लिए लोगों मे जागरुकता आ रही है और आम नागरिक स्वस्फूर्त टीका लगवाने आगे आ रहे हैं। जिला बेमेतरा में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण शुरू हुआ है और अब तक कुल 104696 लोगों को वैक्सिन लग चुकी है। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है लेकिन इस बीच एक अच्छी और राहत देने वाली खबर है कि वैक्सीनेशन के पश्चात् संक्रमण का खतरा कम हुआ है। कोरोना की दुसरी लहर में बीते साल की अपेक्षा ज्यादा लोग पाॅजिटीव हो रहे है लेकिन वैक्सीन आने के बाद कोरोना से ग्रसित होने वाले वर्ग में बड़ा बदलाव हुआ है। यह बदलाव साबित करने के लिए काफी है कि वैक्सीन के जरिये ही इस महामारी से बचा जा सकता है।
कलेक्टर श्री शिव अंनत तायल ने सभी पात्र लोगों से अपील की है कि वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होने कहा कि वैक्सीनेशन के जरिये कोरोना महामारी से निजात पाई जा सकती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एस. के शर्मा ने भी वैक्सीन को सुरक्षित बताते हुए कहा कि इस से संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। उन्होने कहा कि टीका लगाने के बाद भी यदि संक्रमण हुआ तो कोरोना वैक्सीनेटेड व्यक्ति को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिले में शासकीय अस्पतालो में निःशुल्क वैक्सीन लगाया जा रहा है।स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिला बेमेतरा में सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाला आयु वर्ग 21 से 30 वर्ष है। इस आयुवर्ग के करीब 25 फीसदी लोग संक्रमित हो रहे है। सबसे कम संक्रमित होने वाला आयु वर्ग 0 से 10 वर्ष (5ः) है और इसके बाद 31 से 40 वर्ष (22ः) है। 51 से 60 वर्ष वालो में 12 फीसदी ही संक्रमित हो रहे है। संक्रमित होने के खतरे वाला दूसरा आयु वर्ग 41 से 50 वर्ष है जिसमें 17 फीसदी लोग संक्रमित हो रहे है। -
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बेमेतरा : राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 परिशिष्ट-1 (पांच) के तहत कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल द्वारा 05 विपत्तिग्रस्त परिवारों को 4-4 लाख रूपए के मान से 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय बेमेतरा के राजस्व शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 05 प्रकरण मे बेमेतरा तहसील के ग्राम-बैजी निवासी रुखमणी वर्मा की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर परिजन रंजन वर्मा, तहसील साजा के ग्राम-कांचरी निवासी रंगलाल की पानी मे डूबने से मृत्यु होने पर परिजन संतोष साहू, तहसील बेरला के ग्राम बहेरा निवासी नीतू साहू की आग मे जलने से मृत्यु होने पर परिजन चैतराम साहू एवं ग्राम-सांकरा निवासी बुधराम यदू की पानी मे डूबने से मृत्यु होने पर परिजन तातूराम यदू, तहसील थानखम्हरिया के ग्राम सुखाताल निवासी अश्वनी बाई की आग मे जलने से मृत्यु होने पर परिजन हेमराज चन्द्राकार इन सभी जरूरतमंद परिवारों को 4-4 लाख रुपए (कुल 20 लाख रुपए) की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। -
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फल, सब्जी, अण्डा एवं ग्राॅसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली मौहल्लों एवं काॅलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स कोकलेक्टर ने जारी किया आदेश
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिव अनंत तायल ने जिले मे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज शनिवार को एक आदेश जारी कर 05 मई 2021 तक सम्पूर्ण बेमेतरा जिले मे लाॅकडाउन करने का आदेश जारी किया है। पहले यह लाॅकडाउन 26 अप्रैल तक लागू किया गया था। जिले मे कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा 17 अप्रैल 2021 द्वारा बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 19 अप्रैल 2021 से 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला बेमेतरा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध आरोपित किये गये थे। बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06ः00 बजे से 05 मई 2021 प्रातः 06ः00 तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन (लाॅकडाउन) घोषित किया जाता है.
बेमेतरा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिंता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है। जिससे सम्पूर्ण बेमेतरा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।
अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन 17 अप्रैल 2021 के निरंतरता में मैं, शिव अनंत तायल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बेमेतरा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हॅूः-बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06ः00 बजे से 05 मई 2021 प्रातः 06ः00 तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है ।
इस अवधि में निम्नानुसार आदेश प्रभावशील रहेगा:-उपरोक्त दर्शित अवधि में बेमेतरा जिले की सभी सीमायंें पूर्णतः सील रहेंगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी बेमेतरा द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होंगी। मास्क, फिजीकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से तत्काल अवगत कराया जावेगा। सभी प्रकार की मंडियाॅ, थोक/फुटकर एवं ग्राॅसरी दुकाने बंद रहेंगी, किन्तु सीधे किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अण्डा एवं ग्राॅसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली मौहल्लों एवं काॅलोनीयों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वालों को प्रातः 06ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक ही होगी किन्तु मास्क धारण करना फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, किन्तु पोल्ट्री फार्म, मटन, मछली की दुकानें भौतिक रूप से नहीं खुलेंगी और न ही दुकानों के माध्यम से ग्राहकों बेची जायेगी। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी (सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी) इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे। पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, ग्राॅसरी होम डिलीवरी/ए.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, बस स्टैण्ड से संचालित आॅटो/टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारण करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी व उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध वाहन तथा छ.ग. राज्य में नहीं रूकते हुये सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदाय किया जावेगा। किसी भी ग्राहक को बगैर मास्क धारण को पी.ओ.एल. प्रदाय नहीं किया जावेगा। अन्य प्रकार के निजी वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मिल्क पार्लर व दुध वितरण, न्यूज पेपर हाॅकर तथा सामाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक तथा सायं 06ः30 बजे तक निर्धारित की जाती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे, केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधित निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में दुग्ध के वितरण/विक्रय की अनुमति होगी। पेट शाॅप, एक्वेरियम केवल पशुचारा देने हेतु प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक तथा सध्यां 05ः00 बजे से 06ः00 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसीयाॅ केवल टेलिफोनिक या आॅनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डर की घर पहंुच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (साईट पर ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण की अनुमति रहेंगी तथा लाॅकडाउन की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिले में संचालित समस्त शराब की दुकानें आमजनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में बेमेतरा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकाॅम सर्विस, डाक सेवायें तथा रख-रखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशाॅप, लोडिंग अनलोडिंग का कार्य करने वाले, खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन, शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी, किन्तु अस्पताल, ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेगी। इस अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए.टी.एम. कैश रिफिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खोलने की अनुमति होगी किन्तु दवा एवं चिकित्सकीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक/शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी, इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। जिले में संचालित जीवन बीमा निगम, पोस्ट आॅफिस की शाखाओं को न्यूनतम स्टाॅफ के साथ प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 01ः00 बजे तक कार्यलयीन कार्य करने की अनुमति होगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टीव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि का कार्य पूर्व अनुसार अनिवार्य रूप से संचालित रहेंगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्व अनुसार संचालित रहेंगे। सभी प्रकार के सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने हेतु व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है इसी तरह अंत्येष्ठी, दसगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्य में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 निर्धारित की जाती है। उपरोक्त अवधि में रेल, बस, हवाई यात्रा हेतु क्रमशः रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकिट ही उनके ई-पास के रूप में मान्य की जावेगी। अपरिहार्य कारणों से बेमेतरा जिले से अन्यत्र राज्य जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकाॅम व्यवस्था के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य या हास्पीटल या कोविड-19 में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य होगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज/आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथोलाजी लैब आने जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 तथा आॅटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 व दोपहिया वाहनों में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हास्पीटल आवागमन हेतु आॅटो/टैक्सी के परिचालन की अनुमति होगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा, इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम संचालित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर आने पर अपना आई.कार्ड साथ रखेंगे तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।
राज्य शासन व इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी भी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस अवधि में निम्नानुसार अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध रहेंगीः- ई-कामर्स सेवाओं (अमेजाॅन, फ्लिपकार्ट आदि) किराना दुकान के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत आॅनलाईन/होम डिलीवरी आधार पर प्रारंभ रहेगी, परंतु भौतिक रूप से दुकानें तथा स्टोर्स आदि नहीं खोले जायेंगे। खाद्यान पदार्थो के पैकेट जोमैटो, स्वीगि के माध्यम से डिलीवरी नहीं की जा सकेगी, अर्थात यह सेवायें बंद रहेंगी। दुकानदार अपने दुकान के लिए आवश्यक सामाग्री का थोक में भण्डारण रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 06ः00 बजे की अवधि में कर सकेंगे। कृषि खाद बीज, कृषि यंत्र उपकरण, कृषि से संबंधित दवाओं की दुकानों में प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी। किसी कारखाना अथवा किसी कार्य स्थल पर चल रहा कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेगा परंतु शर्त यह रहेगी की कार्यरत मजदूर कार्य स्थल पर ही रहेंगे व लाॅकडाउन के नियमों का पालन करेंगे। यह आदेश कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अस्पताल, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व चैंकी, जनपद कार्यालय हेतु लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, अग्निशमन, नगर पालिका सेवायें जिनमें सफाई सिवरेज तथा कचरे का डिस्पोजल भी शामिल है, पर लागू नहीं होगा। परंतु इन कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आमजनता का प्रवेश निषेध रहेगा।उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भा.द.स. 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है वर्तमान परिवेश में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है इस आदेश का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार व कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा द्वारा जारी निर्देश अंतिम व सर्व संबंधितों को मान्य होगा। यह आदेश 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06ः00 बजे से 05 मई 2021 को प्रातः 06ः00 बजे तक प्रभावशील होगा। -
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बेमेतरा : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 18 वीं कड़ी का प्रसारण रविवार 09 मई 2021 को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा। जिसमें मुख्यमंत्री पानी बचाने के उपायों, उपलब्धियों और सुझावों पर आम जनता से चर्चा करेंगे।आम नागरिक/श्रोतागण इस संबंध में आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430501, 2430502, 2430503 पर 27, 28 एवं 29 मार्च को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकाॅर्ड करा सकते हैं। -
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बेमेतरा : प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 296 एमबीबीएस उत्तीर्ण नव नियुक्त संविदा डाॅक्टरों की पदस्थापना आदेश जारी कर दिए हैं। इनमे बेमेतरा जिले मे 10 डाॅक्टर पदस्थ किये गये हैं। बीते दिनों 21 अपै्रल को संचालनालय स्वाथ्य सेवाऐं छ.ग. इन्द्रावती भवन नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार इन चिकित्सकों को आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। इन चिकित्सकों की पदस्थापना प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रांे, जिला अस्पतालों आदि में की गई है। उन्हे सामान्य क्षेत्र मे एकमुश्त 45000 (पैंतालीस हजार) रुपये एवं अनुसुचित क्षेत्र मे 55000 (पचपन हजार) रुपये एकमुश्त मानदेय दिया जायेगा।
बेमेतरा जिले मे 10 संविदा चिकित्सको की पदस्थापना कर दी गई है, इनमें अनमोल मिश्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरेसरा, आशुतोष नाहक प्रा.स्वा. केन्द्र देवकर, आयुष जैन प्रा.स्वा. परपोड़ी, भेखराम प्रा.स्वा. केन्द्र आनंदगांव, दीक्षांत शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थानखम्हरिया, नरेन्द्र कुमार महेश्वरी प्रा.स्वा. केन्द्र सरदा, प्रियंका पाटले प्रा.स्वा. केन्द्र देवरबीजा, रोशन कुमार प्रा.स्वा. केन्द्र कटई ब्लाॅक नवागढ़, चन्द्रशेखर वर्मा प्रा.स्वा. केन्द्र संबलपुर ब्लाॅक नवागढ़ एवं लिकेश कुमार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जेवरा जिला बेमेतरा शामिल हैं। -
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बेमेतरा : स्वास्थ्य विभाग ने एमबीबीएस उत्तीर्ण 296 नए डॉक्टरों की पदस्थापना की है। इन नए डॉक्टरों को प्रदेश के विभिन्न शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों, मातृ एवं शिशु अस्पतालों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ किया गया है। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में इन डॉक्टरों की नियुक्ति से वर्तमान कोविड-19 संकट के दौरान संक्रमितों के इलाज और प्रबंधन में मदद मिलेगी। नवपदस्थ सभी डॉक्टरों को दस दिनों के भीतर अपने-अपने पदस्थापना वाले अस्पतालों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम के तहत इनकी पदस्थापना एम.बी.बी.एस. प्रवेश के समय निष्पादित शासकीयध्ग्रामीण सेवा के अनुबंध के अनुसार संविदा आधार पर दो वर्ष के लिए की गई है।
छत्तीसगढ़ चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम के तहत अनुबंधित डॉक्टरों को एम.बी.बी.एस. प्रवेश के समय निष्पादित अनुबंध के अनुसार संविदा आधार पर दो वर्ष की शासकीय सेवा करना अनिवार्य है। बंध-पत्र (bond) के उल्लंघन पर बंध-पत्र की राशि की वसूली, विश्वविद्यालय से अंतिम डिग्री प्रदान नहीं किए जाने और राज्य मेडिकल काउंसिल में पंजीयन नहीं किए जाने के साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण छात्रवृत्तिध्शिष्यवृत्ति की राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में किए जाने का प्रावधान है।
अति आवश्यक संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (एस्मा एक्ट, 1979) एवं एपिडेमिक एक्ट, 1897 के कण्डिका-03 में निहित प्रावधानों के तहत नवपदस्थ डॉक्टरों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में अपने पदस्थापना स्थान में कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उनसे अनुबंध की राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया राशि की भांति करने के साथ राज्य मेडिकल बोर्ड में पंजीयन रद्द करने को कार्यवाही भी की जाएगी। -
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बेमेतरा : कोविड-19 से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से योगदान के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के चालू माह अप्रैल के वेतन से एक दिन की राशि कटौती के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
इस संबध्ंा में वित्त विभाग द्वारा 22 अप्रैल को मंत्रालय से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अध्यक्ष राजस्व मण्डल, विभागाध्यक्ष, बजट नियंत्रण अधिकारी, समस्त कार्यालय प्रमुख, आहरण संवितरण अधिकारी एवं कोषालय अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए 13 अप्रैल 2021 को शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों से मुख्यमंत्री सहायता कोष अंश दान देने की अपील की है। इसके अनुक्रम में राज्य के आईएएस एसोसिएशन, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों, राजपत्रित अधिकारी संघ एवं अन्य विभिन्न संगठनों द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से एक दिन के वतेन की कटौती करते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने का अनुरोध किया गया है।
वित्त विभाग द्वारा अधिकारियों-कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से एक दिन के वेतन की राशि कटौती कर बजट शीर्ष में जमा कराने की सुविधा ई-पेरोल सॉफ्टवेयर युटिलिटीज मेन्यू के अंतर्गत रिलीफ फंड अपडेट ऑप्शन में मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा राशियां, लघु शीर्ष 800 अन्य जमा राशियां और योजना क्रमांक 0001 मुख्यमंत्री राहत कोष उपलब्ध कराई गई है। परिपत्र में कहा गया है कि अप्रैल माह के वेतन से एक दिन की राशि का कटौती सुनिश्चित करते हुए वेतन देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख-आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा। तद्नुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। -
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बेमेतरा : जिला बेमेतरा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे है, हालांकि जिले में कोविड -19 की रिकवरी दर काफी बेहतर है, लेकिन बावजूद इसके संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने बढ़ते मामले को देखते हुए लोगों को लक्षण होने पर टेस्ट कराने की सलाह दी है। टेस्ट ना कराने से सिस्टम और लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एस. के. शर्मा ने बताया कि जिला बेमेतरा में वर्तमान में 01 शासकीय पी.जी. काॅलेज रायपुर रोड बेमेतरा, 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 01 सिविल अस्पताल एवं 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड टेस्टिंग निःशुल्क उपलब्ध है। विकासखंड बेरला अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरदा, देवरबीजा, आनंदगांव, गुधेली, में कोविड-19 जांच का कार्य संचालित है। विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नांदघाट, कटई, मारो, टेमरी, संबलपुर में कोविड-19 टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। विकासखंड साजा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थानखम्हरिया, सिविल अस्पताल साजा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवकर, कारेसरा, परपोड़ी में कोविड-19 जांच किया जाता है। विकासखंड बेमेतरा में शासकीय पी.जी. काॅलेज रायपुर रोड बेमेतरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खण्डसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दाढ़ी, बटार, कठौतिया, जेवरा, छिरहा, चंदनू, कुसमी, मरका में जांच का कार्य संचालित है। इसके अलावा जिले में 9 मोबाईल टीम के माध्यम से कोविड जांच कार्य किया जा रहा है।
यह कोविड-19 की जांच पूर्णतः निःशुल्क है किसी भी संस्था में इसके लिए कोई शुल्क नही लिया जायेगा।सीएमएचओ डाॅ. शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के धनात्मक मरीज जिन्हे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है उन्हें होम आईसोलेशन मंे रखा जा रहा है। राज्य कार्यालय के माध्यम से होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगी को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में उपरोक्त लिंक https://forms.gle/s7DfCCSSrY6chmveA के माध्यम से फीडबैक की सुविधा प्रारंभ की गई है, कोविड-19 के मरीज एंड्राइड मोबाईल में अपना नाम पंजीयन कर फीडबैक दे सकते है, जिससे स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं में सुधार किया जा सके।
कोविड के ईलाज हेतु वर्तमान में एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल जिला अस्पताल (कुल बिस्तर 240) में संचालित है तथा 05 कोविड केयर सेंटर (कुल क्षमता 160) है, क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडसरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थानखम्हरिया में प्रारंभ किया गया है। -
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बेमेतरा : बेमेतरा जिला अन्तर्गत अनुविभाग मुख्यालय नवागढ़ स्थित आईटीआई छात्रावास को कोविड-19 अस्पताल के रुप मे चिन्हांकित किया गया है। कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने आज शुक्रवार को नये भवन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा एवं नवागढ़ श्री दुर्गेश कुमार वर्मा, तहसीलदार नवागढ़ रेणुका रात्रे, नगर पालिका अधिकारी श्री बी एल बर्मन उपस्थित थे।
निरीक्षण उपरांत कोविड-19 हॉस्पिटल में किये गये व्यवस्था से कलेक्टर ने प्रसन्नता जाहिर किया। जिलाधीश ने स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले को अपने-अपने क्षेत्र में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे इन्फ्लूएंजा लाइक लक्षणों वाले लोगों की पहचान कर उनका कोरोना टेस्ट अनिवार्यतः करने के निर्देश दिए।
श्री तायल ने संक्रमित पाए गए लोगों के सम्पर्क में आए दूसरे लोगों की 12 घंटे के भीतर पहचान कर उनका अनिवार्यतः कोविड टैस्ट कराने के लिए भी कहा। सम्पर्क में आए लोगों की रिपोर्ट पाॅजिटिव आने पर स्थिति के अनुसार उन्हें कोविड अस्पताल या होम आईसोलेशन में रहकर कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए ईलाज कराने के निर्देश दिए। -
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बेमेतरा : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र प्रेषित कर राशनकार्ड धारकों को माह मई तथा जून 2021 के लिए चावल का एकमुश्त वितरण किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान किये गए हैं। कोविड -19 के संक्रमण के प्रबंधन के अंतर्गत निर्णय लिया गया है कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को माह मई 2021 तथा जून 2021 के लिए चावल का एकमुश्त वितरण किया जाये। माह मई एवं जून, 2021 के लिए अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा एवं सामान्य (एपीएल) के राशन कार्डो के लिए चावल का आबंटन जारी कर एकमुश्त भण्डारण कर वितरण माह मई, 2021 में कराया जाए। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में लगभग एक सप्ताह से 15 दिन तक चावल की बड़ी मात्रा रखने के लिये पर्याप्त व्यवस्था ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन या अन्य शासकीय भवन में की जावे। आवश्यतानुसार स्थान का चयन कर लिया जावे एवं खाद्यान्न के सुरक्षित रखरखाव हेतु समुचित व्यवस्था की जावे।
उचित मूल्य दुकानों में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भंडारित खाद्यान्न भौतिक सत्यापन निगरानी समिति से करायी जावे तथा खाद्यनिरीक्षक एवं सहायक खाद्य अधिकारी से पुष्टि करा लिया जावे। यह सुनिश्चित किया जावे कि भंडारित खाद्यान्न का किसी प्रकार से अफरा-तफरी एवं व्यपवर्तन न हो।
राशन कार्डधारियों को 2 माह का खाद्यान्न एकमुश्त वितरण करने के संबंध में सूचना हेतु जानकारी अंकित कर उचित मूल्य दुकान में सूचना पटल में प्रदर्शित की जावे तथा संचार माध्यमों एवं मुनादी के माध्यम से पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावे। राशन कार्डधारक अपनी सुविधा अनुसार 1 या 2 माह का चावल प्राप्त कर सकेगा। उसे 2 माह का चावल एकमुश्त उठाव करने की बाध्यता नहीं होगी। राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के माध्यम से 2 माह के चावल भण्डारण एवं वितरण व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित कराया जावे। उचित मूल्य दुकानों से वितरण के समय कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयुक्त व्यवहार के संबंध में शासन द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिले के सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों से माह मार्च, 2021 का घोषणा-पत्र एवं माह मई, 2021 में 2 माह का चावल एवं अन्य राशन सामगी उठाव हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट 30 अप्रैल, 2021 तक प्राप्त कर विभागीय वेबसाईट में डेटा एन्ट्री पूर्ण करा लिया जावे। -
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बेमेतरा : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोविड-19 जाँच रिपोर्ट में विलंब की दशा में लक्षणात्मक व्यक्तियों के उपचार के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्रीमती रेणु जी. पिल्ले के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों के अधिष्ठाताओं और सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर कोविड-19 जाँच रिपोर्ट में विलंब की दशा में लक्षणात्मक व्यक्तियों के उपचार के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गए हैं।
जारी दिशानिर्देश में उल्लेखित है कि राज्य में कोविड-19 की संक्रमण की दर बढ़ी हुई है। अतः कोविड-19 के लक्षणात्मक व्यक्तियों की कोविड जाँच रिपोर्ट विलम्ब से प्राप्त होने की दशा में कोविड रोग की रोकथाम हेतु राज्य स्तरीय ट्रीटमेंट समिति द्वारा प्रस्तावित आइवरमेकटिन, डाकसीसाइक्लिन, पैरासिटामोल, विटामिन सी, जिंक टेबलेट दवाईयाँ संबंधित व्यक्ति को तत्काल उपलब्ध करायी जाये तथा दवाओं के उपयोग के सम्बंध में जानकारी दी जाए। साथ ही सम्बंधित व्यक्ति प्रतिदिन 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी पिये, दिन में तीन बार भाप लें, आठ घण्टें सोयें, 45 मिनट व्यायाम करें या टहलें, आक्सीजन सेचुरेशन की स्थिति को मॉनिटर करें तथा 94 प्रतिशत से कम आक्सीजन सेचुरेशन की स्थिति या सांस लेने में तकलीफ होने की स्थिति में डॉक्टर को सूचित करने की अपील की गई है।



























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