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कोरिया 31 मार्च 2020/ जिले में लोक स्वास्थ्य एंव कल्याण के हित में दृष्टिगत नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लाॅकडाउन की स्थिति के कारण एक साथ एक स्थान पर समूहों में एकत्रित/उपस्थित होना प्रतिबंधित है। चूंकी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल कटाई प्रयोगो का संपादन भी राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिस हेतु दावा भुगतान की गणना संभावित न्यादर्श पद्धति से फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज के आकड़ों के आधार पर किया जाता है।
कलेक्टर ने फसल कटाई में लगे लोगों को एहतियात बरतते हुए कटाई करने के लिए आग्रह किया है तथा संबंधित अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने फसल बीमा योजनांतर्गत फसल कटाई प्रयोग का संपादन निर्धारित शर्तो के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की है। जिसके अनुसार फसल कटाई यथा संभव मशीन चलित उपकरणों से की जावें। हस्त चलित कटाई उपकरण कार्य में लेने पर उपकरणों को दिन में कम से कम 03 बार साबुन के पानी से किटाणु रहित करें। फसल कटाई में एक मजदूर सेे दूसरी मजदूर की निर्धारित दूरी ;ैवबपंस क्पेजंदबमपदहद्धका सख्ती से पालन किया जावे। कटाई के दौरान बीच-बीच में अपने हाथो को साबुन से अच्छी तरह साफ करते रहें। कटाई करने वाले सभी व्यक्ति मास्क का प्रयोग करेंै। खेत मे पर्याप्त मात्रा में पानी व साबुन की उपलब्धता रखे। थे्रसिंग कार्य के दौरान भी उपरोक्तानुसार ैवबपंस क्पेजंदबमपदहएमास्क का प्रयोग, खाने एवं पानी पीने के बर्तनों का प्रयोग आदि सभी सावधानियों का पूर्ण गम्भीरता से पालन करें। -
कोरिया 30 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के राजस्व सीमा क्षेत्रांतर्गत जोन स्तर पर दल का गठन किया है। यह दल रोकथाम संबंधी आदेषों का पालन सुनिष्चित कराते हुए धारा 144 के अधीन प्रतिबंधों से मुक्त सभी अति-आवष्यक सेवाओं की उपलब्धता आम जनता तक सुनिष्चित करेगा।
गठित जोन स्तर दल में डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर श्री अंजोर साय पैकरा मोबाईल नंबर 9977922052 तथा उप पुलिस अधीक्षक बैकुण्ठपुर श्री धीरेन्द्र कुमार पटेल मोबाईल नंबर 9479193704 जोन क्रमांक 01 के जोन प्रभारी होंगे। इनके सहयोग हेतु तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बैकुण्ठपुर श्रीमती ऋचा सिंह मोबाईल नंबर 8889521806, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पटना श्रीमती अंकिता पटेल मोबाईल नंबर 8085105156, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चन्द्रषेखर षर्मा मोबाईल नंबर 9399969869 एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैकुण्ठपुर सुश्री ज्योत्सना टोप्पो मोबाईल नंबर 9826176540 को नियुक्त किया गया है। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ श्री राम प्रसाद चैहान मोबाईल नंबर 9425212230 तथा उप पुलिस अधीक्षक मनेन्द्रगढ श्री कर्ण कुमार उके मोबाईल नंबर 9479193702 जोन क्रमांक 02 के जोन प्रभारी होंगे। इनके सहयोग हेतु तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मनेन्द्रगढ श्री सुधीर खलखो मोबाईल नंबर 8120187162, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मनेन्द्रगढ श्री बजरंग साहू मोबाईल नंबर 7999716306, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनिल निगम मोबाईल नंबर 8120090892 एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनेन्द्रगढ श्री संजय दुबे मोबाईल नंबर 7694055133 को नियुक्त किया गया है।डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी खडगवां-चिरमिरी श्री पी.व्ही.खेस मोबाईल नंबर 9424186003 तथा नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी श्री प्रतिपाल सिंह मोबाईल नंबर 9479193403 जोन क्रमांक 03 के जोन प्रभारी होंगे। इनके सहयोग हेतु नगर निगम चिरमिरी की आयुक्त सुश्री सुमन राज मोबाईल नंबर 9981824053, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट चिरमिरी श्री मनोज पैकरा मोबाईल नंबर 9165822782, प्रभारी तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट खडगवां श्री अषोक सिंह एवं जनपद पंचायत खडगवां के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनिल अग्निहोत्री मोबाईल नंबर 7987131048 को नियुक्त किया गया है। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी सोनहत श्री कौषल तेंदुलकर मोबाईल नंबर 8959393222 जोन क्रमांक 04 के जोन प्रभारी होंगे। इनके सहयोग हेतु तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सोनहत श्री उत्तम प्रसाद रजक मोबाईल नंबर 9424184244, जनपद पंचायत सोनहत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सेंगर मोबाईल नंबर 9165689001 एवं विकासखण्ड षिक्षा अधिकारी सोनहत श्री षोभनाथ सिंह मोबाईल नंबर 6260758986 को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी भरतपुर श्री विरेन्द्र लकडा मोबाईल नंबर 9425231104 जोन क्रमांक 05 के जोन प्रभारी होंगे। इनके सहयोग हेतु तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भरतपुर श्री मनमोहन प्रताप सिंह मोबाईल नंबर 9926131044, जनपद पंचायत भरतपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री भूपेन्द्र सोनवानी मोबाईल नंबर 9165598266 एवं विकासखण्ड षिक्षा अधिकारी भरतपुर श्री विनित सिंह मोबाईल नंबर 7049549579 को नियुक्त किया गया है। -
प्रधानमंत्री राहत कोष हेतु एक करोड़ रूपये की स्वीकृति
कोरिया 30 मार्च 2020/ कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग के रूप में अपनी एक माह की वेतन राशि एक लाख पच्यासी हजार रूपए जमा की है। साथ ही उन्होंने सांसद निधि से भी एक करोड़ रूपये की सहयोग राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में दी जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व के साथ हमारे देश एवं प्रदेश में फैल चुकी है। इसकी रोकथाम हेतु केंद्र एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं जिनका प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता के साथ पालन करने की अपेक्षा है। राहत कोष में राशि प्रदान करने के साथ ही संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तीन जिले कोरबा, कोरिया, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही में जिला स्तर पर उनके द्वारा सहयोग हेतु 51 हजार राशि पृथक-पृथक दी गई है। साथ ही पीपीई-किट कोरोना वायरस की जांच एवं बचाव तथा अन्य आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु श्रीमती महंत ने इन तीनों जिले में सांसद निधि से 25 लाख रूपए की राशि पृथक-पृथक देने की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि देश एवं प्रदेश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित है। इस वजह से सभी वर्गों में कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। इन समस्याओं के समाधान एवं आम जन को मूलभूत जरूरतें मुहैया कराने हेतु शासन-प्रशासन एवं अन्य सामाजिक संस्थाएं अपनी ओर से हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। जिससे लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। -
कोरिया 30 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु लाकडाउन के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि से आश्रयविहीनों के लिए अस्थायी राहत षिविरों का आयोजन करने के निर्देष जारी कर दिये गये हैं। जिसके अनुसार बेघर-बार के व्यक्तियों को भोजन, पेयजल, निस्तारी हेतु जल, प्रसाधन, बिजली, पंखा, आश्रय, कपड़े, स्वास्थ्य आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।
छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा राहत षिविरों में प्रवासी श्रमिकों एवं बेघर-बार के व्यक्तियों के भोजन व्यवस्था हेतु नागरिक आपूर्ति निगम से चावल इकोनाॅमिक काॅस्ट पर प्राप्त करने के लिए समस्त कलेक्टर को पत्र जारी कर आवष्यक निर्देष दिये गये हैं। -
कोरिया 28 मार्च 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण व रोकथाम के संबंध में प्रतिदिन भारत शासन एवं राज्य शासन से जारी आदेशों व निर्देशों के परिपालन से संबंधी समस्त प्रशासकीय एवं लिपिकीय कार्य हेतु कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
प्रथम पाली में प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक सर्व शिक्षा मिशन के जिला मिशन समन्वयक श्री अजय मिश्रा एवं एम.आई.एस.प्रशासक (शिक्षा विभाग) श्री विनय मोहन भट्ट को दायित्व सौंपा गया है। इनके साथ सहायक कर्मचारी टी.एम.सी श्री संजीव सिन्हा एवं सहायक ग्रेड-03(निर्वाचन शाखा) श्री संदीप सिंह उपस्थित रहेंगे। इसी तरह द्वितीय पाली में सायं 5.30 बजे से रात्रि 12 बजे तक सांख्यिकी अधिकारी श्री सुरेश कुमार सिंह एवं श्रम निरीक्षक श्री मुकेश कुमार राठौड़ को दायित्व सौंपा गया है। इनके साथ सहायक कर्मचारी सहायक ग्रेड-02 (जिला खनिज न्यास संस्थान) श्री जी. सूर्यवंशी एवं डाटा एण्ट्री आपरेटर (कौशल विकास) श्री कुलदीप जायसवाल उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर द्वारा संबंधितों को अपने निर्धारित समय पर जिला कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य सम्पादन करने हेतु आदेशित किया गया है। -
कोरिया 28 मार्च 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण व रोकथाम के संबंध में प्रतिदिन भारत शासन एवं राज्य शासन से जारी आदेशों व निर्देशों के परिपालन से संबंधी समस्त प्रशासकीय एवं लिपिकीय कार्य हेतु कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
प्रथम पाली में प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक सर्व शिक्षा मिशन के जिला मिशन समन्वयक श्री अजय मिश्रा एवं एम.आई.एस.प्रशासक (शिक्षा विभाग) श्री विनय मोहन भट्ट को दायित्व सौंपा गया है। इनके साथ सहायक कर्मचारी टी.एम.सी श्री संजीव सिन्हा एवं सहायक ग्रेड-03(निर्वाचन शाखा) श्री संदीप सिंह उपस्थित रहेंगे। इसी तरह द्वितीय पाली में सायं 5.30 बजे से रात्रि 12 बजे तक सांख्यिकी अधिकारी श्री सुरेश कुमार सिंह एवं श्रम निरीक्षक श्री मुकेश कुमार राठौड़ को दायित्व सौंपा गया है। इनके साथ सहायक कर्मचारी सहायक ग्रेड-02 (जिला खनिज न्यास संस्थान) श्री जी. सूर्यवंशी एवं डाटा एण्ट्री आपरेटर (कौशल विकास) श्री कुलदीप जायसवाल उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर द्वारा संबंधितों को अपने निर्धारित समय पर जिला कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य सम्पादन करने हेतु आदेशित किया गया है। -
कोई भी गरीब व्यक्ति भोजन से वंचित न रहे:- कलेक्टर
कोरिया 28 मार्च 2020/ भारत मे कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा आगामी 3 सप्ताह के लिये राज्य में लॉक डाउन की घोषणा की गयी है। जिसके फलस्वरूप समस्त जिलों में भिखारियों एवं अन्य निराश्रित व्यक्तियों के बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना को देखते ऐसे व्यक्तियों की जीवन रक्षा के लिये उन्हें भोजन प्रदान करने हेतु राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।इस संबंध में कलेक्टर श्री डोमन सिंह के द्वारा समस्त नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जिले में खास तौर पर नगरीय क्षेत्रों में ऐसे निराश्रित व्यक्तियों एवं भिखारियों के क्षेत्र एवं आवश्यकता वाले व्यक्तियों को चिन्हित करें। जिले में स्वैच्छिक संस्थाएं, रेडक्रास सोसायटी, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार, गुरूद्वारा, अक्षय पात्र, मारवाड़ी समुदाय तथा अन्य समाज सेवी संगठनों से संपर्क कर निराश्रित व्यक्तियों एवं भिखारियों के लिये पका हुआ भोजन तैयार कर उसको पृथक-पृथक पैकेट तैयार कर वितरित करें।उन्होंने निर्देशित किया है कि भोजन वितरण के समय यथासंभव डोर टू डोर जाकर भोजन उपलब्ध करवायें। किसी भी हालात में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो पाये। भोजन वितरण के समय आपस में एक मीटर की दूरी बनाये रखें तथा जिला प्रशासन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। भोजन वितरण के समय भोजन प्रदाय करने वाले व्यक्तियों को संक्रमण से रोकथाम संबंधी उपाय कराया जाना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार पुलिस स्टॉफ को भी साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भोजन वितरण का कार्य सुचारू रूप से हो सके। लॉक डाउन जब तक रहेगा या अन्य कोई निर्देश जारी होने तक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।कलेक्टर ने कहा है कि भोजन वितरण में उपयोग में लाये गये वाहनों में यह सुनिश्चित करें कि वाहन में भोजन वितरण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति स्वयं सेनेटाईज्ड हो तथा प्रत्येक बार हाथ-पांव को साबुन से धोयें तथा एक समय में अधिक भीड़ एक जगह ना हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि नगरीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक संस्थाएं नहीं हैं तो अंतिम विकल्प के रूप में उक्त राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर ने संबंधित समस्त अधिकारियों को सम्पूर्ण रणनीति बनाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं प्रतिदिन प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। -
कोरिया 26 मार्च 2020/ आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन के फलस्वरूप प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन में परिवर्तन किया गया है। प्रयास आवासीय विद्यालय मे प्रवेश के लिए विद्यार्थियों द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 11 अप्रैल से बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दिया गया है तथा 26 अप्रैल को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, नवीन तिथि बाद में घोषित की जाएगी। एकलव्य आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 19 अप्रैल के बजाय अब 26 अप्रैल को आयोजित की जायेगी।
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नोवेल कोरोना वायरस :
कोरिया 26 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण की कार्यवाही में लॉकडाउन के चलते अंतर्राज्यीय या अंतर्जिला में फंसे हुए दिव्यांगजनों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के हेतु राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन श्री प्रसन्ना आर. के द्वारा समस्त संभागायुक्तों, संचालक समाज कल्याण संचालनालय, समस्त कलेक्टरों एवं जिला कार्यालयों के संयुक्त संचालकों/उपसंचालकों को पत्र जारी किया गया है।श्री प्रसन्ना ने मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त पत्र के संदर्भ में निर्देशित किया है कि ऐसे दिव्यांगजन, जो लॉकडाउन के दौरान अंतर्राज्यीय या अंतर्जिला में फंसे होने के कारण अपने निवास स्थल या घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस कठिन समय में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकी मदद की जाये। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 25 (2) (झ) प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिम की स्थितियों के समय स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी प्रावधान है। इसलिए ऐसे दिव्यांगजनों को, जो अंतर्राज्यीय या अंतर्जिला में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए है, उनको चिन्हांकित कर तत्काल उन्हें सेवा उपलब्ध कराते हुए उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाये जाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य आयुक्त द्वारा इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संपन्न कराने निर्देशित किया गया है।उल्लेखनीय है कि राज्य में नोवेल कोरोना वायरस के संकमण को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 18 मार्च 2020 से विभिन्न सार्वजनिक स्थलों को लॉकडाउन किया गया है जिसके तहत परिवहन विभाग द्वारा अंतर्राज्यीय बसों के परिवहन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। -
कोरिया 25 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु जिले के समस्त नगरीय निकायो के बाजार एवं अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों को पानी एवं डिटाल से धोने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को मास्क, सेनिटाईजर एवं अन्य सामग्रियों की कालाबाजारी को रोकने तथा बढ़े हुए रेट में न बेचने देने के निर्देश दिये हैं।
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कोरिया 25 मार्च 2020/ राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के संबंध में भारत सरकार के आगामी 14 अप्रैल की मध्य रात्रि तक पूरे देश में लाॅकडाउन करने में एकरूपता लाने का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में पूर्व में जारी निर्देशों में आवश्यक संशोधन करते हुए इस तिथि में बढोत्तरी की गई है।
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कोरिया 25 मार्च 2020/ राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के संबंध में 31 मार्च तक समस्त रेस्टोरेन्ट, होटल एवं बारों को बंद रखने के लिए समस्त कलेक्टर को पत्र जारी कर निर्देश दिये हैं। इसके तहत समस्त रेस्टोरेन्ट, होटल एवं बार बंद रखे जायेंगे।
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कोरिया 25 मार्च 2020/ राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के संबंध में 31 मार्च तक मद्य भण्डागारों को बंद रखने के लिए समस्त कलेक्टर को पत्र जारी कर निर्देश दिये हैं। इसके तहत समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों, रायपुर एवं बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के गोदाम बंद रखे जायेंगे।
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कोरिया 25 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने बनाये गये जिला से लेकर जनपद स्तर तक के सभी कंट्रोल रूम को 24ग7 संचालित करने के निर्देश दिये हैं। डिप्टी कलेक्टर श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो को इस हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनका मोबाईल नंबर 9770989049 है। जिला चिकित्सालय में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के संबंध में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसी तरह जिला कलेक्टोरेट सहित जिले के सभी जनपद पंचायतों में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रतिदिन 24 घण्टे कंट्रोल रूम के संचालन हेतु अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है।
जिला चिकित्सालय में 07836-232800, जिला कलेक्टोरेट में 07836-232330, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर में 7415795001, मनेन्द्रगढ में 7989444578, सोनहत में 9165689001, खड़गवां में 8463077737 एवं भरतपुर में 7648062613 दूरभाष क्रमांक के माध्यम से कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है। -
कोरिया 25 मार्च 2020/ विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के संकमण को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर से जारी अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवायें के संचालक द्वारा समस्त चिकित्सालयों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेषों का कड़ाई से पालन सुनिष्चित करने संबंधित अधिकारियों को निर्देषित किया है।
विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को नियमित परीक्षण हेतु आने से मना किये जाने अथवा दूरभाष से संपर्क किये जाने हेतु सलाह देने, कफ में आने वाले सर्दी, खांसी, फ्लू के मरीजों हेतु पृथक से ओ.पी.डी. की व्यवस्था सुनिश्चित करने, वृद्धजनों एवं बच्चों की ओपीडी की व्यवस्था सामान्य सर्दी, खांसी, फ्लू इत्यादि के ओपीडी से थोड़ी दूरी पर रखने के लिए कहा गया है।इसी प्रकार इंडोर अथवा आई.पी.डी के तहत नॉन एसेंशियल इलेक्टिव सर्जरी को टालने, समस्त चिकित्सालयों में कुछ बिस्तरों को गाइडलाईन के अनुरूप आईसोलेशन वार्ड के रूप में विकसित करने, चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों के साथ परिजनों की संख्या को कम (अधिकतम 1) किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह दिशा-निर्देश चिकित्सालयों में आने वाली आम जनता व मरीजों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से जारी किए गए हैं। आपात चिकित्सा की व्यवस्था पूर्वानुसार सुनिश्चित किये जाने एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तहत सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है। -
31 मार्च तक जारी रहेगा लाॅकडाउन
कोरिया 24 मार्च 2020/ छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त निर्देषों के पालन मंे कलेक्टर श्री डोमन सिंह के द्वारा जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 31 मार्च 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्ण रूप से तालाबंदी ( लॉकडाउन ) करने का आदेष दिया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने शासकीय, अध्र्द-शासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने तथा सभी पदाधिकारी तथा कर्मी को अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करने का आदेष दिया है। जिसमें मुख्यालय का परित्याग नही करने भी कहा गया है। जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें यथा निजी बसें, टैक्सी, ऑटो - रिक्शा, षासकीय बसें, ई - रिक्शा, रिक्शा इत्यादि के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है, केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति दी गई है। जारी आदेष में ऐसे निजी वाहन जो वस्तुओं व आवष्यक सेवाओं के लिए परिवहन कर रहें है, उन्हें परिवहन के लिए छुट दी गई है। कलेक्टर के आदेष में बाहर से जिले में प्रवेष करने और जिले के बाहर से जिले में प्रवेष करने हेतु परिवहन (किसी भी माध्यम जैसे रेल, बस एवं अन्य माध्यम) पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेष में सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट - बाजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखने कहा गया है। जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक, व्यापारिक संस्थानों को कुछ विषेश परिस्थितियों जैसे- ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं, ऐसी इकाईयां जो आवश्यक वस्तओं जैसे - खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। साथ ही जिन ईकाईयों को आदेष मे छुट प्रदान की गई है, उन्हे सख्त निर्देषित किया गया है कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करेंगें एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को पालन अनिवार्य रूप से करेगें। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य ( सिर्फ मनरेगा को छोड़कर ) तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये गये हैं। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रखे गये हैं।
आदेष में कलेक्टर ने विदेश से आने वाले सभी नागरिक व अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो भ्वउम फनंतंदजपदम की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित ुनंतंदजपदम की अवधि का कड़ाई से पालन करें। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिले के समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घर पर रहकर ही सुरक्षा उपायों का अपनाएॅ और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा - निर्देशों का पालन करें। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों ( इसमें ड्रायवर भी शामिल है ) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
आदेष में आवष्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय-प्रतिष्ठान जैसे-कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कार्या0, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, (शहर/ग्रामीण ) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकीयों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इन्हें केवल आम जनता के लिए बंद रखा गया है। भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दूकान, चश्में की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण एवं परिवहन की गतिविधियां भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
दुग्ध संयंत्र (मिल्कप्लांट) घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6ः30 बजे से 9ः30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम., वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवाओं के लिए परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी., आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशुचारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाओं के अतिरिक्त सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रकिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, वायलर आदि हो), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (माईन्स) ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियो, अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का पालन करेगें। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा भी प्रतिबंध से बाहर हैं।
कोरिया जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए आदेष है कि वे अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही अधिकारियों, कर्मचारियों का उपयोग करने एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय - समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों पालन करने कहा गया है। सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेत वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
प्रतिबंधित सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी । इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे। इन गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- प्रशासन नागरिकों की मदद के लिए सदैव उपलब्ध - कलेक्टर
कोरिया : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने लगातार 31 मार्च तक लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है। कलेक्टर श्री सिंह के आदेशानुसार कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण की दृष्टि से कोरिया जिले के सभी नगरीय सीमा क्षेत्रों के लिये लगाई गयी धारा 144 (1) को अब पूरे कोरिया जिले के लिये तत्काल प्रभावशील कर दिया है। यह आदेश 31 मार्च या आगामी आदेशपर्यन्त प्रभावशील रहेगा।इसके तहत सभी मण्डियों एवं दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनाये एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे), एटीएम, मीडिया संस्थाएं, पेयजल सुविधा, सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन, इंटरनेट सुविधा, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिसमें पक्की संरचनाएं ,वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा कोविड वायरस के संदर्भ मे समय-समय पर जारी निर्देशो के अनिवार्य रूप से पालन करने पर),मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेज दुकानें, डेली नीड्स एवं किराना दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए है। विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल के आयोजन, सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है।निगरानी जांच का अर्थ निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे संपर्क में आये अन्य व्यक्ति पर लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति निवारण या इलाज में सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इनकार करता है या निगरानी दलों के निर्देश का पालन नही करता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के दंड के लिए भागी होगा। साथ ही शासन द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि किसी संस्था, व्यक्ति या संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु जारी किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नही किया जाएगा।कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि वे स्वयं एवं पूरा जिला प्रशासन नागरिकों की मदद के लिए सभी तैयारियों के साथ सदैव उपलब्ध है। समस्त ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने हेतु सभी जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया गया है। समस्त जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये 31 मार्च तक सार्वजनिक स्थल पर न जायें, अनावश्यक भीड़ से बचें और अपने-अपने घरों पर ही समय व्यतीत करें। विदेशों से आने वाले लोगों एवं कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की जानकारी मिलने पर शीघ्र प्रशासन को दें।आपका सहयोग कोरोना वायरस से होने वाली महामारी के फैलाव और संक्रमण को रोकेगा। यह कदम राष्ट्रहित और कर्तव्यपराणता के रूप में उदाहरण बनेगा। -
नोवेल कोरोना वायरस:
कोरिया कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्हें शासन द्वारा जारी परिपत्रों के पालन सुनिश्चित करने के निर्देशित किया। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रामक होने तथा विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही दिनों में महामारी का रूप लेने की जानकारी देते हुए संदेही से सख्त दूर रहने की हिदायत दी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से जिले में विदेशों से आये लोगों की जानकारी, उनके आइसोलेशन तथा चिकित्सालय में बने आइसोलेशन वार्ड एवं क्यूरेंटाइन सेंटर की जानकारी लेते हुए मास्क सैनिटाइजर, दवाई की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में पूछा तथा उनका रूटीन चेकअप करने को कहा। कलेक्टर ने नगरीय निकाय के अधिकारियों से उनके क्षेत्रों में स्थित क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, स्पा, मसाज सेंटर, समस्त मॉल, चैपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तुओं के विक्रय हेतु अस्थायी ठेले लगाए जाते हैं, उनको बंद करने की जानकारी ली तथा जनजागरूकता हेतु माइक से अनाउंस कराने निर्देशित किया।सभी ग्राम पंचायतों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने हेतु सभी जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को बाहर से आये व्यक्तियों के सूचना इक्कठा करने पर भी ध्यान देने को कहा। सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को एस.डी.ओ.पी के साथ मंदिर समितियों से बात कर मेला, भण्डारा आदि के प्रतिबंध की जानकारी देने तथा मंदिरों में अनावश्यक भीड़ ना होने देने के निर्देश दिये तथा शासकीय भवनों को आरक्षित नहीं करने को कहा। उन्होंने एनएसएस, एनसीसी, बिहान, नेहरू युवा केन्द्र आदि के वालंटियर्स द्वारा जनजागरूकता फैलाने हेतु संबंधित अधिकारी को कहा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आगामी आदेश तक स्कूल बंद रखने, परीक्षा स्थगित करने, परिवहन विभाग को अंतर्राज्यीय बसों के स्थगित होने, बसों की साफ सफाई, सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी एवं जीप में भीड़ ना होने देने तथा बसों में पर्याप्त दूरी बनाकर यात्रियों को बैठाने के निर्देश दिए। पीडीएस दुकानों में फोटो खींचकर राशन वितरण कराने, छात्रावास आश्रमों को आगामी आदेश तक बंद रखने सहित विभिन्न विभागों द्वारा जारी परिपत्रों का कड़ाई से पालन करने कहा।कलेक्टर कार्यालय में बनाये गए कंट्रोल रूम नंबर 07836-232330 तथा जिला चिकित्सालय के कंट्रोल रूम नंबर 07836-232800 को 24 घण्टे चालू रखने के निर्देश देते हुए उन्होंने सभी अनुभागों तथा जनपद कार्यालयों में भी कंट्रोल रूम स्थापित करने हेतु निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह ने कोरोना के संबंध में फेंक न्यूज से बचने तथा फारवर्ड करने के पहले उसे वेरीफाई कर लेने की बात कही। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। -
कोरिया 21 मार्च : राज्य शासन के द्वारा जारी परिपत्र के परिपालन में आज कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर जिले के समस्त राजस्व प्रकरणों की सुनवाई 31 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जिन प्रकरणों में आगामी पेशी 31 मार्च तक निर्धारित है उनमें पेशी तारीख आगे बढ़ाते हुए 1 अप्रैल या उससे आगे की तिथि निर्धारित की जायेगी। साथ ही राजस्व न्यायालयों में प्राप्त होने वाले नये आवेदनों में पेशी तारीख 1 अप्रैल 2020 या उसके आगे की रखी जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
- कोरिया 20 मार्च : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज यहां जिला कलेक्टोरेट के प्रथम तल स्थित अपने चेम्बर में अधिकारियों की बैठक लेकर नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु अधिकारियों को निर्देशित करते हुए राज्य शासन द्वारा विभिन्न विभागों को नोवेल कोरोना वायरस के संबंध में जारी परिपत्रों का पालन सुनिश्चित करने कहा। बैठक में कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसके प्रभावी रोकथाम हेतु सभी आवश्यक पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कड़ी नजर रखने, बसों की साफ-सफाई रखने, सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी, एवं जीप में भीड़ ना होने देने एवं बसों में पर्याप्त दूरी पर यात्रियों को बैठाने के निर्देश दिए। नगरीय क्षेत्रों में स्थित क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, स्पा, मसाज सेंटरों, साथ ही समस्त मॉल, चैपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट-फूड तथा अन्य खाद्य वस्तुएं के विक्रय हेतु अस्थायी ठेलों के रूप में लगाये जाते हैं, उन सभी को अग्रिम आदेश तक बंद कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पंजीयन कार्यालयों में भीड़ की स्थिति निर्मित होने पर आवश्यकता पड़ने पर बेरिकेडिंग करें तथा होमगार्ड भी तैनात करें। इसके साथ ही कलेक्टर ने शासन द्वारा जारी समस्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने विदेश से आये व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखने, शासकीय कार्यालयों में, बस एवं रेलवे स्टेशनों में हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। - कोरिया 20 मार्च : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी नगरीय क्षेत्र हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उल्लेखित है कि नोवल कोरोना वायरस संक्रमण एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह परिलक्षित है कि कोरोना वायरस से संबंधित पीड़ित, संदेही से दूर रहने संगरोध की सख्त हिदायत है। कोरोना वायरस रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रामक व्यक्ति को संगरोध/घर में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। संक्रमण से बचाव हेतु जिला कोरिया में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु नगरीय क्षेत्र बैकुण्ठपुर, शिवपुर-चरचा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, खोंगापानी, झगराखाण्ड, नई लेदरी में विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल के आयोजन, अवांछित विचरण, सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस में कार्यक्रम, एसोसिएशन बिल्डिंग में कार्यक्रम आदि को प्रतिबंधित किया जाता है।
यदि किसी व्यक्ति को लेकर यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि यह कोरोना वायरस से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो संक्रमित हो सकता है, तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करे एवं समस्त सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गए मौखिक एवं लिखित निर्देशों का शब्दशः पालन करना अनिवार्य होगा। निगरानी जांच का अर्थ निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण , संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे संपर्क में आये अन्य व्यक्ति पर लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति निवारण या इलाज में सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इनकार करता है या निगरानी दलों के निर्देश का पालन नही करता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के दंड के लिए भागी होगा।
शासन द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि किसी संस्था, व्यक्ति या संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु जारी किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नही किया जाएगा। यह आदेश समस्त नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो दिनांक 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील होगा। यह आदेश नगरीय क्षेत्र में ही लागू होगा। - नोवल कोरोना वायरस के लक्षण एवं बचाव के संबंध में एडवाइजरी जारी
कोरिया 20 मार्च : कोरोना वायरस के संबंध में संपूर्ण जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाईजरी जारी की गई है। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जिले में सभी लोगों से सुरक्षात्मक उपायों के पालन करते हुए अपने एवं परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने, आवश्यक सावधानी बरतने, किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने या शंका होने पर नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर परामर्श लेने की अपील की है।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसार कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये वायरस कैसे फैलता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खुली जगह में छींकने या खांसने से, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले लगने से, संक्रमित जगह से संपर्क में आने के बाद बिना हाथ धोए अपनी आंख, मुंह व नाक को छूने से फैलता है। इसके बचाव के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, साबुन से लगातार हाथ धोते रहें, छीकनें और खांसने के दौरान अपना मुंह ढ़के, जब आपके हाथ गंदे दिखे तब अपने हाथों को साबुन और बहते पानी से धोएं, प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें एवं अस्वस्थ महसूस होने पर डॉक्टर से मिले।
उन्होंने उल्लेखित बातों से अवगत कराते हुए कहा कि यदि आपको खांसी या बुखार हो तो किसी से संपर्क में न आएं, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, जीवित पशुओं से संपर्क या कच्चे अथवा अधपके मांस के सेवन से बचें, खेतों की यात्रा जीवित पशुओं के बाजारों में या जानवरों के वध किए जाने वाले स्थलों पर न जाएं। शासन द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसने 1 फरवरी 2020 के बाद चीन, इटली, ईरान, थाईलैण्ड, मकाऊ, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, ताईवान, अमेरिका, जापान, मलेशिया, फ्रांस, वियतनाम, कम्बोडिया, कनाडा, नेपाल, श्रीलंका व अन्य कोरोना प्रभावित देशों में यात्रा की है और उसमें बुखार, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, जुकाम, सीने में जकडन, खांसी, सिरदर्द, निमोनिया जैसे लक्षण पाये जाते है या यात्रा से वापस आने के 28 दिन के भीतर उक्त लक्षण दिखाये दे तो जिला चिकित्सालय अथवा मेडिकल कालेज में संपर्क कर अपना इलाज करवाये। उक्त देशों की यात्रा से लौटे तथा कोरोना वायरस के संक्रमण जैसे लक्षण पाये जाने पर व्यक्ति को संदिग्ध मानकर 28 दिवस के होम आइसोलेशन में रखा जाता है।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि होम आइसोलेटेड व्यक्ति एक अलग हवादार व स्वच्छ कमरे में रहे। खांसते व छीकते समय रूमाल का उपयोग करें, नियमित रूप से हाथ धोए तथा प्रयोग किए हुए कपड़ों को साबुन से धोकर अच्छे से सुखाए। अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ ले। इसके साथ ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति भीड़ वाले स्थान में न जाए, घर के सार्वजनिक स्थानों जैसे कीचन, हाल का उपयोग कम करें। परिवार के अन्य सदस्यों से एक मीटर की दूरी बनाकर रहे। हाथ व चेहरा नियमित रूप से धोये। घर में बाहरी व्यक्ति या मेहमानों को न बुलाये। किसी बर्तन में ही छींके या थूके, जिससे संक्रमण का खतरा कम से कम हो।
होम आइसोलेटेड व्यक्ति के परिजनों के लिए सावधानियों के बारे में जारी एडवायजरी के बारे में उन्होंने बताया कि जहां तक हो सके परिवार से कम से कम व्यक्ति (संभव हो तो सिर्फ एक) ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति की देखभाल करे। देखभाल करने वाल व्यक्ति हमेशा मास्क पहन कर ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति के समीप जाए। जहां तक हो सके परिवार के बाकी सदस्य अलग कमरे में रहे, यदि ऐसा नहीं संभव हो तो कम से कम एक मीटर की दूरी बना कर रखे। होम आइसोलेटेड व्यक्ति का विचरण सीमित रखने में सहयोग करें। घर के जिन साझे स्थानों का उपयोग होम आइसोलेटेड व्यक्ति द्वारा भी किया जा रहा है, उनके खिड़की, रोशनदान इत्यादि खुले रखें।
परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से हाथ धोएं। होम आइसोलेटेड व्यक्ति के संपर्क में आये सभी कपड़े, बेडशीट, टॉवल इत्यादि उनके द्वारा छुये गये सतह जैसे टेबल बेड फ्रेम इत्यादि तथा उनके द्वारा उपयोग किये जा रहे बाथमरू, टॉयलेट इत्यादि की नियमित रूप से डिसइन्फेक्टेन्ट से साफ करें। आइसोलेटेड व्यक्ति में अथवा परिवार के किसी भी सदस्य में कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल फोन पर जिला नोडल अधिकारीध् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या जिला सर्वेलेंस अधिकारी को सूचित करें। यदि घर में पालतू पशु हों तो उन्हें होम आइसोलेटेड व्यक्ति दूर रखें। अधिक जानकारी के लिए शासकीय जिला चिकित्सालय से अथवा राज्य सर्वेलेंस इकाई के दूरभाष नंबर 0771-2235091, 9713373165 या टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सकते है। - कोरिया 19 मार्च : कलेक्टर ने आज यहां जिला कलेक्टोरेट के प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु मेडिकल दुकान संचालक, अनाज व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों एवं ड्रग इन्सपेक्टर्स की बैठक लेकर उन्होंने शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों से अवगत कराया। उन्होंने दुकान में आने वाले व्यक्तियों को हाथ धोने की व्यवस्था उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
बैठक में कलेक्टर ने हैण्ड सेनिटाइजर एवं मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल होने की जानकारी देते हुए दुकानों में उपलब्धता के संबंध में चर्चा की तथा दुकानों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए इसकी कालाबाजारी न करने के निर्देश दिये। उन्होंने ड्रग इन्सपेक्टर्स को नियमित रूप से दुकानों की जांच करने निर्देशित किया। इसी तरह कलेक्टर ने अनाज व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों को दुकानों में अनावश्यक रूप से भीड़ इक्ट्ठा न होने देने तथा नियम विरूध्द भण्डारण नहीं करने कहा। शासन के निर्देशों का पालन न करने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर एसडीएम, मेडिकल दुकान संचालक, ड्रग इन्सपेक्टर एवं अनाज व्यापारी संघ के प्रतिनिधि सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। - कोरिया 19 मार्च : विधायक भरतपुर-सोनहत श्री गुलाब कमरो की अनुषंसा पर कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत 5 लाखरूपये की राषि की प्रषासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राषि से जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ के ग्राम पंचायत सेमरा में षिव मंदिर के पास षेड निर्माण, ग्राम पंचायत कछौड़ के कछौड़ नाका में यात्री प्रतीक्षालय एवं ग्राम पंचायत केल्हारी के भैंसाताल में षेड निर्माण कार्य किया जायेगा। उन्होंने उक्त निर्माण कार्य के लिए नियुक्त संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देष दिये हैं।
- कोरिया 18 मार्च : कलेक्टर श्री डोमन सिंह के निर्देशानुसार सभी कार्यालयों में हैण्ड सैनिटाईजर का उपयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु समस्त विभाग प्रमुखों को यह निर्देशित किया है कि आने वाले व्यक्तियों को कार्यालय में प्रवेश करने के पूर्व हाथ धोने की व्यवस्था करना है। हाथ धोने में हैण्ड सैनिटाईजर का उपयोग करना है। काम होने के बाद अनावश्यक रूप से कार्यालय में न रूकने के लिए निवेदन करना है। जिसके परिपालन में सभी कार्यालयों में आने वालों को हैण्ड सैनिटाईजर का उपयोग कर उनका हाथ धुलाया जा रहा है और काम होने के बाद अनावश्यक रूप से कार्यालय में न रूकने के लिए निवेदन भी जा रहा है।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशन आदि सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना से बचने के उपाय से संबंधित जानकारी देने एवं पंपलेट वितरण करने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्होंने जिले में सभी लोगों से सुरक्षात्मक उपायों के पालन करते हुए अपने एवं परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने, आवश्यक सावधानी बरतने, किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने या शंका होने पर नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर परामर्श लेने की अपील की है।