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कोरिया 03 जून : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर ने जिले में संचालित समस्त साप्ताहिक हाट बाजारों को अपने निर्धारित दिन में संचालित किये जाने हेतु प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक की अनुमति शर्तों के अधीन प्रदान की है। निर्धारित शर्तों के अंतर्गत संचालित प्रतिष्ठानों में न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित होंगे तथा एक समय में एक ही ग्राहक की अनुमति होगी। साप्ताहिक बाजारों में प्रत्येक दुकान की दूरी 20 फीट या शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप होगी।
कलेक्टर ने बताया कि कंटेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। पूर्व में जारी शेष आदेश तथा शर्तें यथावत रहेंगी। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। - कोरिया 03 जून : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर ने जिले में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक पान ठेलांे के संचालन की अनुमति प्रदान की है। निर्धारित शर्तों के अंतर्गत पान ठेले एवं दुकान में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ का उपभोग अथवा उपयोग सार्वजनिक स्थानों, पान ठेले पर किये जाने पर प्रतिबंध होगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जायेगा। खाद्य पदार्थ जैसे पान मसाला आदि की विक्रय एफएसएसएआई द्वारा जारी लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन धारी ही कर सकेंगे। बिना लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के विक्रय की अनुमति नहीं होगी।
दुकान संचालक को दुकानों में सेनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। संचालित ठेले में केवल एक ही कर्मचारी उपस्थित रहेंगें। एक समय में एक ही ग्राहक की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या पीक करना प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी संबंधी पोस्टर, पाम्पलेट, फलैक्स को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिर्वाय होगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। पूर्व में जारी शेष आदेश तथा शर्तें यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। -
कोरोना पाजिटिव पाये गये क्वारंटाइन सेंटर जेट हास्टल, कुरासिया, गोदरीपारा, चिरमिरी के पास से 01 किमी का दायरा पूरी तरह सील
कोरिया 03 जून : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा जिले के नगर पालिक निगम चिरमिरी के अंतर्गत क्वारंटाइन सेंटर जेट हास्टल, कुरासिया, गोदरीपारा, चिरमिरी में सात मरीज की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसके पास से 1 कि.मी. की परिधि क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है।
कलेक्टर द्वारा निर्धारित क्वारंटाइन सेंटर जेट हास्टल, कुरासिया, गोदरीपारा, चिरमिरी के पास से 01 किमी. परिधि क्षेत्र में पूर्व दिशा में बी.टाईप पार्क गोदरीपारा (वार्ड क्रं.31), पश्चिम दिशा में सतसंग भवन गोदरीपारा (वार्ड क्रं.34), उत्तर दिशा में जोन वार्ड कार्यालय वार्ड आफिस (वार्ड क्रं.33) तथा दक्षिण दिशा में परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास, लाल बहादुर शास्त्री मैदान (वार्ड क्रं.31) की सीमा तक पूर्णतः लॉकडाउन कर कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री राठौर ने नगर पालिक निगम चिरमिरी के अंतर्गत घोषित कन्टेनमेंट जोन जेट हास्टल, कुरासिया, गोदरीपारा, चिरमिरी हेतु आदेश जारी करते हुए बताया कि उक्त क्षेत्र में सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही है एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्विलांस, कान्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच की कार्यवाही की जा रही है।
घोषित कन्टेनमेंट जोन के पर्यवेक्षण हेतु जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति को नियुक्त किया गया है। कन्टेनमेंट जोन वार्ड क्रमांक 31 क्षेत्र के संपूर्ण निरीक्षण एवं नियंत्रण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बैकुण्ठपुर के उप अभियंता श्री भूपेन्द्र सिंह कोर्चे, वार्ड क्रमांक 33 क्षेत्र के संपूर्ण निरीक्षण एवं नियंत्रण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बैकुण्ठपुर के सहायक अभियंता श्री संतोष कुमार वर्मा तथा वार्ड क्रमांक 34 क्षेत्र के संपूर्ण निरीक्षण एवं नियंत्रण हेतु अंत्यावसायी बैकुण्ठपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमलेष देवांगन को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। तहसीलदार चिरमिरी श्री मनोज कुमार पैकरा को पर्यवेक्षक अधिकारी बनाया गया है।
क्षेत्र की बेरिकेटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बैकुण्ठपुर, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सैनेटाइज व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु हुए आयुक्त नगर पालिक निगम चिरमिरी तथा एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी अनुसार दवा, मास्क आदि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुण्ठपुर को आदेशित किया गया है
भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। पूर्व में जारी शेष आदेश तथा शर्तें यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। -
कोरिया 03 जून : आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी ने बताया है कि प्रयास आवासीय विद्यालय में वर्ष 2020-21 में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन 9 जून 2020 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों में संपन्न होगी। इस हेतु जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं।
परीक्षा केंद्र षासकीय आदर्ष रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुण्ठपुर में अनुक्रमांक 100001 से 100200 तक, षासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर में अनुक्रमांक 100201 से 100450 तक तथा षाासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर में 100451 से 100615 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में षामिल होने वाले विद्यार्थियों के प्रवेष पत्र का वितरण 4 जून से आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के कार्यालय से कार्यालयीन समय पर किया जायेगा। कोरोना वायरस (कोविड-19) को देखते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा दिवस को मास्क पहन कर आना अनिवार्य है। - कोरिया 03 जून : आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया है कि एकलव्य संयुक्त आदर्श आवासीय विद्यालय पोंडीडीह एवं सोनहत में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 60-60 विद्यार्थियों का वर्ष 2020-21 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 11 जून 2020 को प्रातः 10ः30 बजे से निर्धारित परीक्षा केंद्रों में संपन्न होगी। इस हेतु जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं।
परीक्षा केंद्र षासकीय आदर्ष रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुण्ठपुर में अनुक्रमांक 50001 से 50200 तक, षाासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर में अनुक्रमांक 50201 से 50500 तक तथा षाासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर में 50501 से 50698 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में षामिल होने वाले विद्यार्थियों के प्रवेष पत्र का वितरण 4 जून से आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के कार्यालय से कार्यालयीन समय पर किया जायेगा। कोरोना वायरस (कोविड-19) को देखते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा दिवस को मास्क पहन कर आना अनिवार्य है। -
कोरिया 03 जून : राज्य सरकार की घर बैठे पढ़ाई करने की योजना पढ़ई तुंहर दुआर का क्रियान्वयन कोरिया जिले में सक्रिय रूप से किया जा रहा है। जिसमें शिक्षकों के साथ अन्य अधिकारीगण भी कक्षाएं ले कर इस योजना को सफल बनाने और बेहतर शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचाने में महती भूमिका निभा कर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
इसी कड़ी में विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी देवेश जायसवाल के द्वारा जिला स्तरीय कक्षा में विज्ञान विषय के ऊष्मा व ताप के बारे में बच्चों को पढ़ाते हुए आवश्यक चर्चा कर बच्चों को जानकारी से अवगत कराया है। इस कक्षा में अभी तक की हुई जिला स्तर या अन्य स्तरों की कक्षाओं से सबसे अधिक बच्चों सह शिक्षकों ने हिस्सा लिया। उपस्थित बच्चों ने पूरे विषय वस्तु को ध्यान से सुना व पढ़ाई से संबंधी शंकाओं को कक्षा में बात कर दूर किया।पढ़ई तुंहर दुआर योजना के जिले में बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सक्रिय प्रयास किया जा रहा है। समय-समय पर जिले के अधिकारियों द्वारा बच्चों के प्रोत्साहन हेतु कक्षाएं ली जाती हैं। जिले के समस्त विकासखण्डों में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर प्रारम्भ से ही अपने शिक्षकों को सक्रिय रूप से जोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षक ऑनलाइन कक्षा में भारी मात्रा में जुड़ कर बच्चों कि पढाई में अपना पूरा योगदान दे रहे है।
पढ़ई तुंहर द्वार के जिला नोडल अधिकारी श्री विनय कुमार भट्ट ने बताया कि इस प्रकार की कक्षाएं आगे भी समय-समय पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा ली जाती रहेंगी। बैकुण्ठपुर बीआरसी श्री नीलेश शुक्ला, एपीसी श्री राजकुमार चाफेकर, शैक्षिक समन्वयक कन्या बैकुण्ठपुर श्री नरेश तिवारी, श्री अशोक गुप्ता पटना शैक्षिक समन्वयक आदि का भी बच्चों को कक्षा में जोड़ने से लेकर इस योजना के जिले में सफल संचालन में विशेष योगदान रहा है। -
राज्य के सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स एवं स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे
कोरिया 02 जून : कलेक्टर श्री एस.एन.राठौर ने बताया कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से खोलने के संबंध में तथा 30 जून तक संशोधित लॉकडाउन लागू करने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देशों के तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर श्री राठौर ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा। इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा। व्यक्तियों के अंतर जिला आवागमन के लिए भी नियमानुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। राज्य के सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स एवं स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे। राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में परिवहन विभाग और क्लब एवं बार के संचालन के बारे में आबकारी विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्री राठौर ने जिले के पुलिस अधीक्षक सहित सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं सभी विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर दिये हैं। -
कोरिया 02 जून : कलेक्टर श्री एस.एन.राठौर ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु घोशित लाकडाउन में छूट देने, छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों हेतु क्वारेंटाइन षिविरों में उपयुक्त व्यवस्था तथा रोजगार बढ़ाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को खोलने के अन्य उपायों पर चर्चा हेतु बैठक एवं उसमें हुए निर्णयों के पालन के संबंध में सभी विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर दिये हैं। उन्होंने पत्र में निर्देषानुसार कार्यवाही कर जिला कार्यालय को अवगत कराने भी कहा है। -
समय-सीमा की बैठक संपन्न
कोरिया 02 जून 2020/ कलेक्टर श्री एस.एन.राठौर की अध्यक्षता में आज यहां जिला कलेक्ट्रोरेट के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों से उनका परिचय प्राप्त करते हुए अपनी पहली समय सीमा की बैठक प्रारंभ की।
बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के लंबित एवं निराकृत प्रकरणों पर चर्चा की तथा लंबित आवेदनों का यथाषीघ्र निराकरण करने के निर्देष दिये। इस दौरान उन्होंने कलेक्टोरेट परिसर में एटीएम लगाने के लिए एलडीएम को निर्देष दिये। इसी तरह कलेक्टर ने आंगनबाडी केंद्रों में सोलर सिस्टम लगाने, विद्युत आपूर्ति, षासकीय आवास आबंटन, जल जीवन मिषन योजना, राश्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पेंषन योजना, राषन दुकानों में पर्याप्त भण्डारण, सिटी बस संचालन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना की प्रगति, हाट बाजार क्लीनिक योजना की प्रगति विवरण, सुपोशण अभियान, नषा मुक्ति केंद्र, मौसमी बीमारी से बचाव, दिव्यांगों को ऋण वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लघु वनोपजों का संग्रहण एवं प्रसंस्करण, षैक्षणिक संस्थाओं को प्रारंभ करने, षालाओं के रंग रोगन एवं आवष्यक मरम्मत कराने, स्कूलों और आश्रमों को साफ-सुथरा और सामान्य संचालन के लिए तैयार करने, मनरेगा प्रगति, स्क्रैप का डिस्पोजल, जिले में टिड्डी की समस्या एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा कर अद्यतन जानकारी ली तथा संबंधितों को आवष्यक निर्देष दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। -
कोरिया 02 जून : कलेक्टर श्री एस.एन.राठौर आज प्रातः 7 बजे भ्रमण पर निकले। उन्होंने नरकेली के गौठान, मझगवां के वंदना मसाला उद्योग, कृशि विज्ञान केंद्र सलका, दुधनिया रटगा, कृशक प्रक्षेत्र सहित उमझर स्थित षासकीय आयुर्वेद औशधालय एवं ग्राम जगतपुर स्थित केंचुआ खाद्य उत्पादन इकाई का भ्रमण किया। उन्होंने सर्वप्रथम ग्राम नरकेली स्थित गौठान का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर ने पशुओं के लिए चारा आदि की जानकारी ली तथा फलदार पौधा रोपण के लिए कहा। उन्होंने वहां आस पास के क्षेत्र में नारियल के प्लांटेषन के लिए 20 एकड़ जमीन चिंहांकित करने के लिए कृशि विज्ञान केंद्र के अधिकारी को कहा। तत्पष्चात उन्होंने ग्राम मझगवां स्थित वंदना मसाला उद्योग पहुंचकर स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा की तथा उनके आय व्यय की जानकारी ली। उन्होंने एफएसएसएआई रजिस्ट्रेषन, फूड लाईसेंस एवं सप्लाई कहां कहां करते हैं, इसकी जानकारी ली।
कलेक्टर श्री राठौर अपने भ्रमण के अगले चरण में कृशि विज्ञान केंद्र पहुंचे। वहां उन्होंने सलका प्रक्षेत्र में औषधीय एवं संगंध प्रक्षेत्र में वनतुलसी, वनअजवाईन, शतावर, लेमन ग्रास, खस, हड़जोड़, वन लहसून, वन अदरक, पत्थर चट्टा, औषधी एवं संगंध पौध नर्सरी इत्यादि, सलका प्रक्षेत्र पर स्थापित समन्वित कृषि पद्धति के अंतर्गत डेयरी ईकाई, उन्नत बकरी पालन ईकाई, फलदार मातृवाटिका, फलदार पौध नर्सरी, जैविक खाद उत्पादन ईकाई, अंतरवर्तीय चारा उत्पादन, मौसम वेद्यशाला आदि का अवलोकन व भ्रमण किया। साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र कोरिया द्वारा जिले के विभिन्न कृषकांे के प्रक्षेत्र पर स्थापित विभिन्न प्रादर्ष प्रारुपों फलदार मातृवाटिका व सब्जियों एवं नीबू घास की अंर्तवर्तीय खेती, केेंचुआ खाद उत्पादन ईकाई तथा कृषकों के प्रक्षेत्र का भी भ्रमण व अवलोकन किया।
कलेक्टर श्री राठौर ने इसके बाद षासकीय आयुर्वेद औशधालय उमझर का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने दवाई की उपलब्धता आदि की जानकारी ली। श्री राठौर ने अपने भ्रमण का समापन ग्राम जगतपुर में संचालित केंचुआ खाद्य उत्पादन इकाई का जायजा लेकर किया। वहां उन्होंने इस कार्य में लगे लोगों को कार्य के विस्तार के लिए योजना बनाने कहा। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति, कृशि विज्ञान केंद्र के वरिश्ठ वैज्ञानिक एवं उसकी टीम के सदस्य सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। - कोरिया 02 जून : ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की कमी एक प्रमुख समस्या है। आम जनों की इस समस्या के समाधान को प्राथमिकता देते हुए आसानी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा लगातार हैंडपंपो के सुधार का कार्य किया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ से आज तक पीएचई विभाग के द्वारा कोरिया जिले के सभी विकासखण्डों में विशेष अभियान चलाते हुए 364 हैण्डपम्पों का सुधार कार्य किया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी ने आज यहां बताया कि कोरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 12 हजार 630 हैण्डपम्प स्थापित हैं। जिनके माध्यम से ग्रामीण लोगों को पेयजल प्रदान किया जा रहा है। जिले में संचालित नलजल एवं स्थल जल प्रदाय योजनाएं संचालित हैं। गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए इनमें से बंद योजनाओं में आवश्यक सुधार कार्य कराया गया है। जहां भी हैण्डपंपों के खराब होने अथवा जल स्तर कम होने पर पेयजल समस्या की सूचना प्राप्त हुई, वहां विभाग के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर बिगड़े हैण्डपंपों का सुधार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि समस्त सुधार कार्यों के दौरान राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण एवं बचाव के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा लोगों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। - कोरिया 01 जून : कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु लाकडाउन अवधि में जिले में 11886 व्यक्तियों की क्षमता वाले 1175 क्वारेंटाईन केंद्रों में कुल 2843 लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है। जिसमें नगरीय निकायों में 2175 व्यक्तियों की क्षमता वाले 81 क्वारेंटाईन केंद्रों में 1260 एवं जनपद पंचायतों में 9711 व्यक्तियों की क्षमता वाले 1094 क्वारेंटाईन केंद्रों में 1583 लोग षामिल है। वहीं जिले में कुल 1797 लोगों को होम क्वारेंटाईन किया गया है। जिसमें नगरीय निकायों में 1080 एवं जनपद पंचायतों में 717 लोग षामिल है।
षासन के निर्देषानुसार जिले में बाहर से आये श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। उन्हें गर्म ताजा भोजन कराया जा रहा है। स्वयं सेवी संगठनों द्वारा भी उन्हें नास्ता, चाय, मास्क आदि आवष्यक वस्तुएं दी जा रही हैं। जिले के स्वास्थ्य अमला द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण सतत रूप से किया जा रहा है। क्वारेंटाइन सेंटर में आये लोगों के उचित देखरेख हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गयी है। उन सेंटरों में रिकार्ड रखने हेतु निर्धारित रजिस्टरों का भी संधारण किया जा रहा है। जिला प्रषासन एवं उसकी टीम द्वारा कर्तव्यनिश्ठ होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है। - कोरिया 01 जून : कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट के इस घड़ी में सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित करने हेतु जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक इन दिनों बैकुण्ठपुर शहर में कोरोना वारियर्स के रूप में 07 मई से लगातार सेवाएं दे रहे है। कलेक्टर कोरिया श्री सत्यनारायण राठौर और पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रमोहन सिंह के दिशा निर्देश एवं जिला संगठक प्रो0 एम0सी0 हिमधर के मार्गदर्शन में शासकीय रामानुज पी0 जी0 काॅलेज के 15 एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर के 11 स्वयं सेवक शहर के भीड़ भाड़ वाले स्थान- बैंक आॅफ बड़ौदा, यूको बैंक, जिला सहकारी बैंक, सेन्ट्रल बैंक, यूनियन बैंक, एस0 बी0 आई0, ग्रामीण बैंक, आई0 डी0 बी0 आई0 बैंक, सब्जी बाजार, साप्ताहिक बाजार, ग्राहक सेवा केन्द्र और कलेक्टर कार्यालय में रासेयो कोरोना वारियर्स के रूप में लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक करते हुए सामाजिक दूरी का पालन करा रहे है साथ ही बैंक के ग्राहकों को साबुन से हाथ धुला रहे, सेनेटाईज कराकर षाखा में प्रवेष हेतु प्रेरित कर रहे है। प्रारम्भ में स्वय सेवकों के बातों को लोग ध्यान न देते हुए बहस करते थे किन्तु 07 मई से लगातार काम करते हुए शहर में इनकी एक पहचान बन गई है।
अब सभी लोग स्वयं सेवको द्वारा बताये अनुसार सामाजिक दूरी बनाये रखने, मास्क पहनने और हाथों को सेनेटाईज करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इन 26 स्वयं सेवकों को उनकी स्वयं की सुरक्षा हेतु शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर के प्राचार्य सह कार्यक्रम अधिकारी डाॅ0 रंजना नीलिमा कच्छप एवं श्री0 के0जेड0 उस्मानी के द्वारा दस्ताना, मास्क, कैप प्रदान किया गया साथ ही जिला संगठक प्रो0 एम0सी0 हिमधर द्वारा सेनेटाईजर प्रदान कर स्वयं सेवकों को सुरक्षित रहते हुए ड्यूटी करने की सलाह दी। थाना प्रभारी श्री बिमलेष दूबे एवं पुलिस बल का लगातार सहयोग इन स्वयं सेवकों को प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन ड्यूटी पांइन्ट पर दौरा कर जिला खेल अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, जिला संगठक प्रो0 एम0 सी0 हिमधर, कार्यक्रम अधिकारी डाॅ0 आर0एन0 कच्छप यातायात सैनिक श्री महेष मिश्रा के द्वारा इन स्वयं सेवकों का उत्साह वर्धन करते हुए इनके कार्यो का मूल्याकन भी किया जा रहा है।
रासेयो कोरोना वारियर्स के दल में शालिनी सिंह श्याम, देव नारायण सिंह, सुमित कुमार साहू, सुनीता साहू, रजनीश दोहरे, अल्फा बड़ा, शबाना बेगम, विनोद राजवाड़े, आकाश सिंह, देव नारायण, ज्योति राजवाड़े, शिवम कुमार, पुनीता साहू, रितु राजवाड़े,चन्द्रशेखर सिंह, अभय यादव, प्रिया केशरवानी, नीरा राजवाड़े, सावित्री राजवाड़े, सिमरन परवीन, टकेश्वर, उर्मिला राजवाड़े, किरण भगत, राजेश राजवाड़े, शक्ति राजवाड़े, पूजा रजक,, सरिता सिंह, सोनिया राजवाड़े शामिल है। स्वयं सेवकों के द्वारा किये जा रहे है इस नेक कार्यो की प्रशंसा सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर के कार्यक्रम समन्वयक डाॅ0 ए0 के0 सिन्हा, प्राचार्य डाॅ0 ए0सी0 गुप्ता, कार्यक्रम अधिकारी डाॅ0 श्रीमती प्रीति गुप्ता, डाॅ0 विनय कुुमार शुक्ला सहित कार्यक्रम सहायक मो0 आरीफ ढेबर, सुरेश साहू, वरिष्ठ स्वयं सेवक रोहित साहू, अमरजीत सिंह, दिनेश राजवाड़े, रामेश्वर सोनवानी, सुप्रिया मिश्रा, विमल कुमार, लव कुमार, सुनील शर्मा, खुशबू, परमा, नमिता, प्रीति व रजनी पैकरा, अभिषेक साहू, कन्हैया लाल, काजल शर्मा ने की है। - कोरिया 01 जून : जिले के सभी तहसील में आज कुल 10.5 मिमी औसत वर्शा दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक 25.4 मिमी वर्शा खड़गवां तहसील में दर्ज की गई है। भू-अभिलेख षाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 1 जून 2020 को बैकुण्ठपुर तहसील में 8.8, सोनहत तहसील में 4.3, मनेन्द्रगढ तहसील में 11.2, खड़गवां तहसील में 25.4 और भरतपुर तहसील में 2.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई
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कोरोना काल में राज्य शासन द्वारा तेन्दूपत्ता का उचित दाम प्रदाय करने से जनता को मिली आर्थिक परेशानियों से राहत
कोरिया 01 जून : प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्रहण की शुरूआत हो चुकी है। चिलचिलाती धूप में जंगल के बीच जाकर पत्ते तोड़ना, लाकर उन पत्तों को सुखाना, बंडल बनाना और फिर विक्रय करना ये पूरी प्रक्रिया बेहद थका देने वाली होती है, पर अंत में जब इस अथक मेहनत से कमाई राशि हाथों में आती है तो सब दर्द-थकान मिट जाती है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वनवासियों एवं ग्रामीणों को तेन्दूपत्ता का उचित दाम प्रदाय किया जा रहा है जिससे इस संकट के समय में उन्हें आर्थिक परेशानियों से राहत मिली है।
जब चारों ओर कोरोना संक्रमण के कारण पैदा हुई विषम परिस्थितियों में आर्थिक जनजीवन सुस्त हो गया है, ऐसे में तेन्दूपत्ता संग्रहण वनवासियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आय का बढ़िया साधन बना है। कोरिया वनमंडल अधिकारी श्री राजेश चंदेले ने बताया कि कोरिया जिले में कुल 17 संग्रहण समितियों के द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। जिले में अब तक 20905.75 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है। तेन्दूपत्ता संग्रहण के जरिये जिले के 30 हजार 640 वनवासियों एवं ग्रामीणों को रोजगार एवं आय का साधन मिला है। जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अब तक 1 करोड़ 46 लाख 65 हजार 360 रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है
तेन्दूपत्ता का संग्रहण करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों एवं सावधानियों के बारे में उन्होंने कहा कि तेन्दूपत्ता तोड़ाई के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। संग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी गई है। जिसका पालन करते हुए संग्राहक तेन्दूपत्ता तोड़ाई का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मास्क पहनने एवं यथासंभव बार-बार हाथ धोने की भी जानकारी दी गई है। -
वनोपज का उचित दाम प्रदान कर छत्तीसगढ़ शासन ने किया आर्थिक खुशहाली का मार्ग प्रशस्त
कोरिया 31 मई : महुआ, हर्रा, बहेड़ा और चरौटा जैसे वनोपज सिर्फ वन और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन का हिस्सा ही नहीं, उनके आर्थिक लाभ के भी साधन हैं। वनों में जब महुआ या धवई फूल खिलते हैं तो वनवासियों के चेहरे भी उम्मीद से खिल उठते हैं कि इन वनोपज को शासन को बेचकर वे मिलने वाली राशि से अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकेंगे। वन और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की इसी उम्मीद को बरकरार रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वनधन विकास योजना के माध्यम से उन्हें वनोपज का उचित दाम प्रदान कर आर्थिक सुधार व खुशहाली का मार्ग प्रशस्त किया है।
वनधन विकास योजना के अंतर्गत जिले के ग्रामीणों एवं समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उनके द्वारा संग्रहित वनोपज का शासन द्वारा उचित समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है। इसके माध्यम से गैर लकड़ी के छोटे वन उत्पाद का उपयोग कर वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों एवं स्व सहायता समूहों को आजीविका प्रदान की जा रही है। कोरिया वनमंडल अधिकारी श्री राजेश चंदेले ने बताया कि जिले में 14 संग्रहण समितियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब तक 3298 संग्राहकों द्वारा लघु वनोपज का विक्रय समूह को किया गया है। शासन की इस योजना के जरिए वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण एवं स्व सहायता समूह आर्थिक रूप से लाभांवित हो रहे हैं।
जिले में अब तक कुल 2070.20 क्विंटल वनोपज का संग्रहण किया जा चुका है जिसकी कुल कीमत 56 लाख 78 हजार 11 रूपये का भुगतान किया गया है। वनों से प्राप्त होने वाले इन वनोपज में चरौटा 330.47 क्विंटल, रंगीनी लाख 1.35 क्विंटल, हर्रा 9.12 क्विंटल, बहेड़ा 18.28 क्विंटल, नागरमोथा 76.83 क्विंटल, इमली 93.98 क्विंटल, धवई फूल 131.73 क्विंटल, माहुल पत्ता 141.50 क्विंटल एवं महुआ फूल 1266.94 क्विंटल शामिल हैं। जिले में संग्रहित वनोपज सामग्री की खरीदी के लिए 24 हाट बाजारों को चयनित किया गया है जहां पर शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर हाट बाजारों के जरिए समूहों से खरीदी की जा रही है।
उन्होंने आगे बताया कि कोरिया वनमंडल बैकुण्ठपुर में कुल 5 वनधन केन्द्र हैं। वनोपज क्रय एवं प्रसंस्करण में ग्राम स्तर पर 24 स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। इसी तरह हाट बाजार स्तर पर 16 एवं वनधन केन्द्र स्तर पर 5 स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। वनधन विकास योजना शासन की महत्वांकाक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को वनोपज का उचित दाम मिलने लगा है जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार एवं खुशहाली आई है। - अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार प्रभारी अधिकारी नियुक्तकोरिया: जिले के जनपद पंचायत सोनहत के ग्राम पंचायत रामगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र में एक मरीज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव केस मिलने बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत रामगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र से 01 कि.मी. की निश्चित परिधि क्षेत्र को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें पूर्व दिशा में एतवार रोड (भूतपूर्व सरपंच देवन सिंह के घर तक), पश्चिम दिशा में नेषनल पार्क का वन क्षेत्र, उत्तर दिशा में चुलादर रोड (सीतामणी गुफा के पहले) एवं दक्षिण दिशा में नेषनल पार्क का वन नाका तक शामिल है।घोषित कन्टेनमेंट जोन का प्रभारी अधिकारी अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार मोबाइल नंबर 7587371661 को नियुक्त किया गया है। कन्टेनमेंट जोन ग्राम पंचायत रामगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र क्षेत्र के संपूर्ण निरीक्षण एवं नियंत्रण हेतु श्री संतोश कुमार साहू, प्रभारी प्राचार्य, षासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ को प्रभारी अधिकारी तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी सोनहत श्री कौषल प्रसाद तेंदुलकर को पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया है। ग्राम पंचायत रामगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र से 01 कि.मी. परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया है कि उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा को माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उनके घर तक की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही है एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्विलांस, कान्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही क्षेत्र में आपात सहायता हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी सोनहत श्री कौषल प्रसाद तेंदूलकर मोबाईल नंबर 8959393222, तहसीलदार सोनहत श्री उत्तम प्रसाद मोबाईल नंबर 9424184244, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत श्री आर. एस. सेंगर मोबाईल नंबर 9165689001 एवं थाना प्रभारी सोनहत सुश्री मोनिका मरावी मोबाईल नंबर 9479193717 से किसी भी नागरिक द्वारा संपर्क किया जा सकता है।कोराना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत श्री आर. एस. सेंगर मोबाईल नंबर 9165689001 कंट्रोल रूम प्रभारी, षिक्षक रामगढ़ श्री उदय लकडा मोबाईल नंबर 7898008920 सहायक होंगे तथा सचिव श्री कैलाष गुप्ता मोबाईल नंबर 9424261672, श्री बृजलाल मोबाईल नंबर 7974978830 एवं श्री उदयराज मोबाईल नंबर 9340510631 कंटेनमेंट जोन में ग्राहकों तक सामग्री वितरण करने का कार्य करेंगे।कंटेनमेंट जोन में अतिआवष्यक सेवाओं के लिए भी जिला प्रषासन द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर व्यवस्था की गई है। जिसके अंतर्गत तहसीलदार सोनहत मोबाईल नंबर 9424184244 कंट्रोल रूम प्रभारी, राजस्व निरीक्षक सोनहत मोबाईल नंबर 7000314451 सहायक होंगे। कोरेन्टाईन सेंटर में संपूर्ण व्यवस्था, पेयजल, भोजन व्यवस्था, सेनेटाईजेषन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत श्री आर. एस. सेंगर मोबाईल नंबर 9165689001 एवं करारोपण अधिकारी श्री जगन्नाथ गुप्ता मोबाईल नंबर 8319865389, कंटेनमेंट जोन को सील कराने एवं बैरिकेटिंग की व्यवस्था एवं बांस बल्ली की व्यवस्था हेतु वन परिक्षेत्राधिकारी देवगढ श्री प्रभुनाथ राम मोबाईल नंबर 9340079873, पी.डब्ल्यू.डी. के उप अभियंता श्री के.के.सिंह मोबाईल नंबर 9407683236, प.स.बेलिया श्री सुदामा सिंह मोबाईल नंबर 9340144469 एवं बीट प्रभारी रजौली श्री कलर सिंह वनपाल, कंटेनमेंट जोन में लगी टीम को सुरक्षा सामग्री व्यवस्था हेतु थाना प्रभारी सोनहत सुश्री मोनिका मरावी, परिवहन व्यवस्था हेतु सहायक उप निरीक्षक सोनहत श्री आभा सिंह मोबाईल नंबर 9407726120, कंटेनमेंट जोन अंतर्गत खाद्य सामग्री, दवा आपूर्ति एवं अन्य आवष्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत श्री आर. एस. सेंगर मोबाईल नंबर 9165689001 एवं बीआरसी सोनहत श्री एरोन बखला मोबाईल नंबर 9424263832, विद्युत व्यवस्था हेतु ए.ई.सोनहत श्री रामकुमार गगोरिया मोबाईल नंबर 9907885217 तथा कर्मचारियों की उपलब्धता हेतु विकासखण्ड षिक्षा अधिकारी सोनहत श्री षोभनाथ सिंह मोबाईल नंबर 6260758988 एवं मंडल संयोजक सोनहत श्री रूपेष बंजारे मोबाईल नंबर 8817606403 को जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर श्री राठौर ने सभी लोगों से इस समय में संयम बरतने की अपील की है। जिला प्रशासन द्वारा समुचित इलाज के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
- घोषित दोनों कन्टेनमेंट जोन के लिए प्रभारी अधिकारी सीईओ जिला पंचायत नियुक्तकोरिया: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा जिले में नगर पालिक निगम चिरमिरी के अंतर्गत क्वारंटाइन सेंटर हाई स्कूल बरतुंगा एवं आई.टी.आई हॉस्टल पोड़ी के पास से 01-01 किमी की निश्चित परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में सभी दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहने हेतु आदेशित किया गया है। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उनके घर तक की जायेगी। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।उल्लेखनीय है कि क्वारंटाइन सेंटर हाई स्कूल बरतुंगा के पास से 01 किमी. परिधि क्षेत्र में पूर्व दिशा में बैगापारा, पश्चिम दिशा में तुर्रा जंगल बरतुंगा, उत्तर दिशा में खदान ओपन कास्ट बरतुंगा तथा दक्षिण दिशा में बरतुंगा नर्सरी के वार्ड क्रमांक 24 व 25 की सीमा तक पूर्णतः लॉकडाउन कर कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी तरह नगर पालिक निगम चिरमिरी के अंतर्गत ही क्वारंटाइन सेन्टर आई.टी.आई हॉस्टल पोड़ी के पास से 01 किमी. परिधि क्षेत्र में पूर्व दिशा में पल्थाजाम जंगल, पश्चिम दिशा में लाईवलीहुड कालेज के पीछे नाला तक, उत्तर दिशा में सरभोका पहाड़ी तथा दक्षिण दिशा में कटहरपारा (चित्ताझोर पोड़ी) के वार्ड क्रमांक 01 व 05 की सीमा तक पूर्णतः लॉकडाउन कर कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है।कलेक्टर ने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही है एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्विलांस, कान्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही क्षेत्र की बेरिकेटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बैकुण्ठपुर, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं सैनेटाइज व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम चिरमिरी तथा एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी अनुसार दवा, मास्क आदि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुण्ठपुर को आदेशित किया गया है।कन्टेनमेंट जोन में किसी भी तरह की आपात सहायता हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी चिरमिरी-खड़गवां श्री पी. व्ही. खेस्स के मोबाइल नंबर 9977875252 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह नगर निगम चिरमिरी आयुक्त सुश्री सुमनराज 9981824053, नगर निगम अधीक्षक श्री पी.पी. सिंह 9131115325, सीईओ जनपद पंचायत श्री अनिल अग्निहोत्री 7987131048, तहसीलदार खड़गवां श्री अशोक सिंह 7000623033, 9165087965 तथा थाना प्रभारी चिरमिरी श्री एल.पी. पटेल के मोबाइल नंबर 7999301000 पर संपर्क कर सकते हैं।कोरोना वायरस के संक्रमण व फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हल्दीबाड़ी में कंट्रोल रूम बनाया गया है। तहसीलदार चिरमिरी श्री मनोज पैंकरा मोबाइल नंबर 9165822782 को कंट्रोल रूम प्रभारी बनाया गया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हल्दीबाड़ी के व्याख्याता श्री चंद्र शेखर पोलाई को सहायक नियुक्त किया गया है जिनके नंबर 7999636254 पर संपर्क कर सकते हैं। कन्टेनमेंट जोन में ग्राहक तक सामग्री की डिलीवरी करने हेतु श्री शैलेंद्र मिश्रा मोबाइल नंबर 9754925184, श्री वीर साय 8224005563 तथा श्री मंगल प्रसाद राजवाड़े के नंबर 8987368116 पर संपर्क कर सकते हैं।घोषित दोनों कन्टेनमेंट जोन के लिए प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती तूलिका प्रजापति मो. नं. 9685587888 को नियुक्त किया गया है। क्वारंटाइन सेंटर हाई स्कूल बरतुंगा के कन्टेनमेंट जोन वार्ड क्रमांक 24 व 25 तथा क्वारंटाइन सेन्टर आई.टी.आई हॉस्टल पोड़ी के कन्टेनमेंट जोन वार्ड क्रमांक 01 व 05 के संपूर्ण निरीक्षण एवं नियंत्रण हेतु श्री एम एल साहू, उप अभियंता, नगर पालिक निगम चिरमिरी तथा श्री विजय कुमार बधावन, उप अभियंता, नगर पालिक निगम चिरमिरी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी चिरमिरी-खड़गवां श्री पी.व्ही. खेस्स को पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया है।कलेक्टर द्वारा दोनों कन्टेमेंट जोन में अति आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी खड़गवां-चिरमिरी श्री पी.व्ही. खेस्स के मार्गदर्शन में कार्य करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिसमें कन्ट्रोल रूम प्रभारी तहसीलदार श्री मनोज कुमार पैकरा को बनाया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में सम्पूर्ण व्यवस्था, पेयजल, भोजन व्यवस्था एवं सैनिटाइजेशन हेतु नगर निगम चिरमिरी आयुक्त सुश्री सुमनराज एवं खाद्य निरीक्षक चिरमिरी श्री रंजित राम को दायित्व सौंपा गया है। कन्टेनमेंट जोन को सील करने हेतु तहसीलदार खड़गवां श्री अशोक कुमार सिंह, बेरिकेटिंग की व्यवस्था हेतु लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री आर.सी. मेश्राम एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री बी. पी. पटेल तथा टीम को दायित्व सौंपा गया है। बांस-बल्ली की व्यवस्था हेतु श्रीमति जेनी कुजुर, अनुविभागीय अधिकारी (वन) खड़गवां, कन्टेनमेंट जोन में लगी टीम की सुरक्षा सामग्री व्यवस्था हेतु श्री राजकुमार राजवाड़े, विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, खड़गवां तथा परिवहन व्यवस्था हेतु जिला परिवहन अधिकारी श्री अरविन्द भगत को दायित्व सौंपा गया है।इसी तरह कन्टेनमेंट जोन में खाद्य सामाग्री, दवा आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु सीईओ जनपद पंचायत खड़गवां श्री अनिल अग्निहोत्री, विद्युत व्यवस्था हेतु श्री सुरेश खाखा, कार्यपालन अभियंता, छ.ग.रा.वि.क.मर्या. तथा कर्मचारियों की उपलब्धता हेतु विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खड़गवां, श्री जितेंद्र गुप्ता की ड्यूटी लगाई गई है।
- कोरोना पाजिटिव पाये गये क्वारंटाइन सेंटर हाई स्कूल बरतुंगा, पोंडी और ग्राम पंचायत रामगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र से 01 किमी का दायरा पूरी तरह सील
कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में अति आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय एवं प्रतिष्ठान के अतिरिक्त सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधितकोरिया : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा जिले में नगर पालिक निगम चिरमिरी के अंतर्गत क्वारंटाइन सेंटर हाई स्कूल बरतुंगा में एक मरीज, क्वारंटाइन सेन्टर आई.टी.आई हॉस्टल पोड़ी में 18 मरीज एवं जनपद पंचायत सोनहत के ग्राम पंचायत रामगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र में एक मरीज की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु 01 किमी की निश्चित परिधि क्षेत्र को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है।कलेक्टर द्वारा निर्धारित क्वारंटाइन सेंटर हाई स्कूल बरतुंगा के पास से 01 किमी. परिधि क्षेत्र में पूर्व दिशा में बैगापारा, पश्चिम दिशा में तुर्रा जंगल बरतुंगा, उत्तर दिशा में खदान ओपन कास्ट बरतुंगा तथा दक्षिण दिशा में बरतुंगा नर्सरी के वार्ड क्रमांक 24 व 25 की सीमा तक पूर्णतः लॉकडाउन कर कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है।नगर पालिक निगम चिरमिरी के अंतर्गत ही क्वारंटाइन सेन्टर आई.टी.आई हॉस्टल पोड़ी के पास से 01 किमी. परिधि क्षेत्र में पूर्व दिशा में पल्थाजाम जंगल, पश्चिम दिशा में लाईवलीहुड कालेज के पीछे नाला तक, उत्तर दिशा में सरभोका पहाड़ी तथा दक्षिण दिशा में कटहरपारा (चित्ताझोर पोड़ी) के वार्ड क्रमांक 01 व 05 की सीमा तक पूर्णतः लॉकडाउन कर कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है।इसी तरह जिले के जनपद पंचायत सोनहत के ग्राम पंचायत रामगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र में एक मरीज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव केस मिलने बाद कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत रामगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र से 01 कि.मी. की निश्चित परिधि क्षेत्र को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें पूर्व दिशा में एतवार रोड (भूतपूर्व सरपंच देवन सिंह के घर तक), पश्चिम दिशा में नेषनल पार्क का वन क्षेत्र, उत्तर दिशा में चुलादर रोड (सीतामणी गुफा के पहले) एवं दक्षिण दिशा में नेषनल पार्क का वन नाका तक शामिल है।कलेक्टर श्री राठौर ने बताया कि नगर पालिक निगम चिरमिरी के अंतर्गत कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष नगरीय निकाय में तथा जनपद पंचायत सोनहत के ग्राम पंचायत रामगढ़ के अन्तर्गत कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष जनपद क्षेत्र में अति आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय एवं प्रतिष्ठान के अतिरिक्त सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।इस दौरान प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं की सूची इस प्रकार है -कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें।इसी तरह खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंण्डारण एवं परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयत्र (मिल्क प्लांट), न्यूज पेपर हॉकर सुबह 7.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक, मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें तथा सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, आवश्यक शासकीय सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों एवं खान के इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों, जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। समस्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति सुबह 8.00 से सायं 6.00 बजे तक रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा राज्य शासन के द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट अथवा कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। पूर्व में जारी शेष आदेश तथा शर्तें यथावत रहेंगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। -
कोरिया 30 मई : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर आज बैकुण्ठपुर के अंतर्गत कंचनपुर स्थित कोविड हॉस्पिटल के निरीक्षण पर पहुंचे। यहां उन्होंने आईसीयू एवं अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री राठौर ने कोविड हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल में लैब तैयार किये जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल के सामने स्थित भवन की मरम्मत एवं सुधार कराने के निर्देश दिये। जिससे भविष्य में भवन का उपयोग मेडिकल सुविधाओं के लिए किया जा सके।
इसके बाद कलेक्टर ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे जिला अस्पताल का दौरा करते हुए ओ.पी.डी, प्रसूति कक्ष, शिशु वार्ड, ब्लड बैंक, एक्स-रे कक्ष तथा क्लीनीक लैब आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा अन्य चिकित्सकों से आने वाले मरीजों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रति हमें सजग रहना है, लेकिन गर्मी के मौसम का ध्यान रखते हुए अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी तैयार रहना होगा। किचन कक्ष का निरीक्षण कर उन्होंने भोजन व्यवस्था का जायजा लिया। कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में सावधानी के तौर पर कलेक्टर श्री राठौर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये कि जिला अस्पताल में चिकित्सा के लिए आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाये। इस दौरान उन्होंने थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को भी समझा। -
कोरिया 30 मई : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर ने आदेश जारी करते हुए आज यहां बताया कि जिले में मदिरा दुकानों को संचालन हेतु प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। शेष निर्देश यथावत रहेंगे। कलेक्टर श्री राठौर ने लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव से बचने हेतु सभी जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है। -
स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य
कोरिया 30 मई : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा जिले में नाई, सैलून एवं ब्यूटी पार्लरों को सुबह 8.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। इसके तहत क्षेत्र मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, नई लेदरी एवं खोंगापानी हेतु सोमवार से शनिवार तक संचालन की अनुमति दी गई है। प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसी तरह क्षेत्र बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, भरतपुर हेतु रविवार से शुक्रवार तक संचालन की अनुमति दी गई है तथा प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
नाई, सैलून एवं ब्यूटी पार्लरों के संचालन के संबंध में जिन शर्तों का पालन करना होगा, उनमें संचालित दुकानों व प्रतिष्ठानों में पूर्व से अनुमति लेकर आने की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ग्राहकों तथा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं का प्रत्येक बार उपयोग के पश्चात सेनेटाईज करने की अनिवार्यता शामिल है। इसके साथ ही शर्त के अधीन संचालित प्रतिष्ठानों में न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित होंगें। एक समय में एक ही ग्राहक की अनुमति होगी। फोंम शेंविग का प्रयोग किया जाये। ग्राहकों को अपने साथ आवश्यक टॉवेल एवं कपड़े लाना अनिवार्य होगा एवं सैलून के इन वस्तुओं का उपयोग नही करेंगें। दुकान में उपलब्ध सामग्री जैसे - कुर्सी, टेबल, कपड़े, ब्रश तथा अन्य उपयोग की जाने वाली अन्य सामाग्री का सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। आने वाले सभी ग्राहकों का नाम, पता, मोबाईल नम्बर तथा किसी अन्य स्थान से आने का विवरण की जानकारी संलग्न प्रारूप में दर्ज कराकर हस्ताक्षर करवाकर रिकार्ड संधारित करना अनिवार्य होगा।
पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत् रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट, कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में गतिविधियों के अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। -
नवीन परिधि क्षेत्र का निर्धारण करते हुए कन्टेनमेंट जोन घोषित
कोरिया 30 मई : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में घोषित कन्टेनमेंट जोन के संबंध में जारी पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में मरीज का घर गुप्ता पेट्रोल पंप के पास से नवीन परिधि क्षेत्र का निर्धारण करते हुए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है जिसमें पूर्व दिशा में जगदीश सेटी क्लाथ स्टोर, पश्चिम दिशा में यात्री प्रतिक्षालय (एनसीपीएच ऑफिस के पहले), उत्तर दिशा में एन.सी.पी.एच. हॉस्पिटल क्षेत्र तथा दक्षिण दिशा में बरफ दफाई हल्दीबाड़ी शामिल है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिले के नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में एक मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में मरीज का घर गुप्ता पेट्रोल पंप के पास से 03 कि.मी. के परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था जिसमें पूर्व दिशा में हल्दीबाड़ी शमशान घाट, पश्चिम दिशा में ईंटा भट्टा, उत्तर दिशा में भुरकुंडी घाट तथा दक्षिण दिशा में सीताकूंड शामिल किया गया था। घोषित कन्टेनमेंट जोन में आम नागरिकों का क्षेत्र में सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से विगत 14 दिनों से अधिक समय से प्रतिबंधित रही है। इस प्रतिबंधित अवधि में कोई भी कोरोना वायरस (कोविड-19) का नया केस नहीं पाया गया है एवं कन्टेनमेंट जोन से संबंधित Primary Contact के सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव पाये जाने पर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में कलेक्टर श्री राठौर द्वारा नवीन परिधि क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। कन्टेनमेंट जोन नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में मरीज का घर गुप्ता पेट्रोल पंप के सन्दर्भ में पूर्व जारी शेष सभी आदेश यथावत रहेंगे। -
प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं की सूची जारीअंतर-जिला टैक्सी व ऑटो के परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्यमई माह में शनिवार और रविवार को पूर्ण लाकडाउन का आदेश निरस्त
कोरिया 29 मई :कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में आगामी 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर श्री राठौर ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोविड-19 के साम्भव्य प्रसार को देखते हुए निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपायों को अमल में लाया जाये।
इस दौरान शासन के आदेशानुसार कोरिया जिले कुछ वस्तुओं, सेवाओं एवं गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा जिनमें सभी प्रकार की घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात (स्वास्थ्य सेवाओं एयर एम्बुलेंस सुरक्षा एवं गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त एवं समय-समय पर निर्देशित सेवाओं को छोड़कर) प्रतिबंधित है। मेट्रो रेल सर्विस प्रतिबंधित हैं। लोकहित में अंतर्राज्यीय संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा के संचालन को आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित किया जाता है। विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में राज्य के बाहर आवागमन हेतु सार्वजनिक परिवहन यानों के संचालन हेतु राज्य शासन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति प्रदान की जायेगी। अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक यातायात एवं अन्तर्राज्यीय व्यक्तिगत यातायात (मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर) प्रतिबंधित है। इसी तरह सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाईन शिक्षा संबंधी कक्षाएं जारी रहेंगी। सभी प्रकार के होटल (स्वास्थ्य, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों, पर्यटकों एवं क्वारेंटिन सुविधा में संलग्न होटलों को छोड़कर) बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। पान ठेले पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट-बीड़ी इत्यादि का विक्रय, उपभोग एवं सेवन प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, मनोरजंक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित है। सभी प्रकार के धार्मिक स्थान आमजनों के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक आयोजन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
कोरिया जिले में प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं की सूची इस प्रकार है -
कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें।
इसी तरह खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंण्डारण एवं परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयत्र (मिल्क प्लांट), न्यूज पेपर हॉकर सुबह 7.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक, मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें तथा सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, आवश्यक शासकीय सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों एवं खान के इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त औद्योगिक संस्था एवं ईकाइयों, जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी।
कलेक्टर श्री राठौर ने बताया कि जिले में व्यक्तियों की सुरक्षा के उपाय के रूप में सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सायं 7.00 बजे से प्रात 07.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। कन्टेंनमेंट क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों पर ओ.पी.डी. और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में सख्त परिधि नियंत्रण रखा जायेगा। स्पष्ट प्रवेश और निकास बिन्दुओं की स्थापना की जायेगी। केवल वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने एवं आपात चिकित्सा स्थितियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही होगी। बिना चिकित्सीय परीक्षण के लोगों की आवाजाही तथा परिवहन नहीं होगा। इस परिधि में लोगों के आवागमन का अभिलेख तैयार करना आवश्यक होगा।
सम्पूर्ण कोरिया जिले के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन आवश्यक गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसके तहत क्षेत्र मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी एवं खोंगापानी में प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। सोमवार से शनिवार दुकानें खुली रहेंगी जिसमें कपड़ा दुकान, जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्निचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें और मोटर शो-रूम, मोटर पार्टस, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्पयूटर, टायर दुकानें शामिल हैं। कपड़ा दुकान में ट्रायल रूम का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। जिले को शेष क्षेत्र बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां एवं भरतपुर में प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। दुकानें रविवार से शुक्रवार खुली रहेंगी। जिसमें कपड़ा दुकान, जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्टस, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें शामिल हैं। कपड़ा दुकान में ट्रायल रूम का उपयोग प्रतिबंध रहेगा।
कोरिया जिले की समस्त सीमाक्षेत्र अंतर्गत सीमेंट, सरिया से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें, बिजली की पंखे की दुकान, छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें एवं प्रिपेड मोबाईल रिचार्ज की दुकानें, प्रिन्टिंग प्रेस व फ्लैक्स, फोटो स्टूडियो, सभी प्रकार की मिठाईयां, चाट, गोलगप्पे, लिट्टी चोखा, फास्ट फूड, अन्य ठेले (केवल पार्सल बेचने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक ठेले की दूरी कम से कम 20 फीट की रहेगी। इन सभी दुकानों व सेवाओं का संचालन का समय प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। जिले के सीमा अन्तर्गत संचालित समस्त दुकानें सप्ताह में 06 दिन खुलेंगी तथा नियमानुसार एक दिन की साप्ताहिक बंदी होगा। इन दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों व संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत रहेगा। डेयरी दुकानों तथा दुध का व्यापार हेतु दुकानों व सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 07.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर-जिला में आवागमन के लिए टैक्सी व ऑटो के परिचालन हेतु शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है जिसके तहत अंतर-जिला टैक्सी व ऑटो के परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी व ऑटो के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी व ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करें
स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आमजनों को भी अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा।
पूर्व में जिले में माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक पूर्णतया तालांबदी (लॉकडाउन) किया गया था। उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। समस्त वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों की तथा अंत्येश्ठी में अधिकतम 20 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उक्त अनुमति संबंधित जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। इसके साथ ही कलेक्टर श्री सिंह ने सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों एवं विनिर्माण ईकाईयों के संचालन के संबंध में जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्ति, जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कोई भी संस्था या सार्वजनिक स्थल के प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देंगे। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट, बीडी के उपभोग एवं सेवन की अनुमति नहीं होगी। शराब इत्यादि के विक्रेताओं को दुकनों में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखे जाने की अनिवार्यता होगी तथा एक समय पर दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही रहेंगे।
कार्यस्थलों के समस्त प्रभारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के जारी गाईडलाईन अनुसार कार्यस्थल एवं कम्पनी परिवहन दोनों स्थनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। समस्त कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की जाए। कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के साथ 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजन अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह-रूग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये। आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने सभी प्राइवेट एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे। बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी। आस पास के अस्पताल एवं क्लीनिक, जो कोविड-19 के उपचार के लिये अधिकृत हो, को चिन्हित कर इसकी सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिन्हित अस्पताल में ले जाया जायेगा।
जिले में स्थापित विनिर्माण ईकाइयों में सार्वजनिक सतहों की बार-बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जाए। पालियों की ओवर-लैपिंग ना हो तथा कैंटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे-पीछे रखा जाए। अच्छी स्वच्छता की आदतों से भली-भांति परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान की जाये। पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त कन्टेंमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित जिले व क्षेत्र के हॉटस्पाट या कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों, एवं एड्वाईजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लॉकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लघंन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होगें। -
सीमावर्तीय प्रदेष के रास्ते जिले में प्रवेष कर फसलों को नुकसान पहुंचाने की संभावना
कोरिया 29 मई : कृषि विभाग के उप संचालक ने आज यहां बताया कि जिले में टिड्डा दलों (स्वबनेज ैूंतउ) के निगरानी एवं नियंत्रण हेतु विषेश प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टिड्डा दलों ( स्वबनेज ैूंतउ ) के सीमावर्तीय प्रदेष के रास्ते जिले में प्रवेष कर फसलों को नुकसान पहुंचाने की संभावना है। यह झुंड बनाकर प्राकृतिक वनस्पति और उगाई हुई फसलों को क्षति पहुंचाती है। इसकी गति 80 से 150 किमी. प्रति दिन होती है। टिड्डी दल सायं काल में 6 से 9 बजे तक खेतों में झुंड में रहते हैं।
टिड्डी दलों द्वारा कई प्रदेषों जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेष में व्यापक रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिले में टिड्डे का प्रकोप दिखाई देने पर किसान भाई इसके रोकथाम के लिये मेलाथियान, फेनवलरेट, क्यूनालफास, क्लोरोपायरिफास, डेल्टमेथ््िरान, फिप्रोनिल, लेमडासायक्लोथ्रिन आदि कीटनाषक का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इसके नियंत्रण हेतु तेज आवाज करने वाली पटाखे, ढोल नगाडे, थाली, टीना आदि के माध्यम से अधिक से अधिक ध्वनि कर टिड्डों को भगाया जा सकता है। टिड्डों की जानकारी मिलने पर नजदीकी कृषि विभाग एवं जिला स्तर पर गठित निगरानी दल को दूरभाष क्रमांक 07836-232214 पर सूचना दे सकते हैं। टिड्डे के नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर गठित निगरानी दल 24*7 घण्टे सक्रिय हैं। कृषि विभाग का मैदानी अमला भी टिड्डी दल की उपस्थिति को लेकर लगातार निगरानी कर रहे हैं।