- बेमेतरा 19 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज मंगलवार को नगरपचायत मुख्यालय-मारो का दौरा कर विकास कार्यो का जायजा लिया। उन्होने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को स्वीकृत अप्रारंभ कार्याे को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इनमे मुक्तिधाम एवं हाट बाजार सहित जितने भी कार्य स्वीकृत हुए है उसे शीघ्र प्रारंभ करने को कहा। जिलाधीश ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंर्तगत बनाये जा रहे आवास निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने को कहा । इसके अलावा मारो के जमीन संबंधि विवादों को भी तहसीलदार नवागढ़ एवं नायब तहसीलदार नांदघाट को शीघ्र सुलझाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हायर सेकेण्ड्री स्कूल मे बनाये गयें क्वारेंटइन सेन्टर का मुआयना किया। उन्होने क्वारेंटाइन सेंटर मे सभी आवश्यक जरुरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखे जाने का निर्देश दिए। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नवागढ़ श्री डीआर डाहिरे, तहसीलदार कुमारी रेणुका रात्रे, नगर पंचायत अध्यक्ष कुमारी बाई कुर्रे, उपाध्यक्ष जितेन्द्र तिवारी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शशिप्रभा गायकवाड़, नगर पंचायत के पार्षदगण सीएमओ एवं उपअभियंता उपस्थित थे।


- बेमेतरा 19 मई : कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को मौसम आधारित सामयिक सलाह दी गई है कि किसान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सर्तक सजग और सावधान रहे। भीड़ वाली जगह पर नही जाए। खेतो में पर्याप्त मात्रा में साबुन, डिटर्जेंट और पानी रखें। पानी एवं खाने वाले बर्तनों को साबुन एवं डिटर्जेंट वाले पानी से अच्छी तरह से साफ करें। अनाजों को धूप में अच्छी तरह से सुखाकर भण्डारण करें। खेत की गहरी जुताई करें, जिससे मृदा जनित खरपतवार, बीमारी एवं कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाए। हायब्रिड नेपियर बहुवर्षीय चारे वाली फसल की 50-60 दिनों के अंतराल पर जमीन की सतह से 15 से.मी. ऊपर कटाई करें। कटाई पश्चात हल्की सिचाई कर 25-30 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन मूंग अभी पकने की अवस्था में हैं, फसल के पकते ही काटने की सलाह दी जाती है जिससे झड़ने से बचाया जा सके। गन्ने की नई फसल में आवश्यकतानुसार निंदाई-गुडाई एवं सिंचाई करें।
इसी तरह सब्जी और फलों की फसलों में टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिन्डी एवं अन्य सब्जी वाली फसल में निंदाई गुडाई करे एवं आवश्कतानुसार सिंचाई कर नत्रजन उर्वरक की मात्रा दे। वातावरण में तापमान को देखते हुए सिंचाई की दर बढा दे। धूप के कारण केला तथा पपीते के फलों एवं पत्तियों के झुलसने की संभावना रहती है, इसके बचाव के लिए किसान भाइयों को सलाह है कि फलों को पट्टियाँ या बोरों से ढंक दे। इसके अलावा पौधों को गर्म हवा से बचाने के लिए वायु अवरोधक का उपयोग करें। आम, नीबूं वर्गीय एवं अन्य फसलों में सिचाई प्रबंधन करें। नये फल उद्यान हेतु तैयारी करें, फलदार वृक्षों हेतु निर्धारित दूरी पर गड्डे खोदकर छोड़ दे।
किसान अपने पशुओं में होने वाली बीमारियों के लिए तुरंत पशुचिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गलघोटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाये। पशुओ को लू लगने पर छायादार जगह ले जाकर गीले कपड़े से पूरे शरीर को बार-बार पोछे। पशु बाड़े को हवादार बनाये एवं गीले बारदाने लटकाकर ठंडा रखे। पशुओं को निर्जलीकरण से बचाने के लिए एक लीटर पानी में चार-पांच चम्मच शक्कर एवं एक चैथाई चम्मच नमक का घोल बनाकर हर आधा एक घंटे में पिलाएं। -
खेती-किसानी की तैयारी में जुटे किसान
बेमेतरा 19 मई :-प्रदेश में खरीफ फसल की खेती को लेकर किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी है। खरीफ के लिए किसानों द्वारा सोसायटियों से खाद एवं बीज का अग्रिम उठाव तेजी से किया जा रहा है। खरीफ की विभिन्न फसलों की बोआई के लिए समितियों से अब तक एक लाख 45 हजार 295 क्विंटल बीज तथा एक लाख 66 हजार 961 मीटरिक टन रासायनिक खाद का अग्रिम उठाव किसानों द्वारा कर लिया गया है।
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के सभी जिलों की सहकारी समितियों ने खाद एवं बीज की मांग के अनुसार लगातार भण्डारण कराया जा रहा है। अब तक सहकारी समितियों ने 4 लाख 13 हजार 928 क्विंटल बीज तथा 5 लाख 78 हजार 76 मीटरिक टन रासायनिक खादों का भण्डारण कराया जा चुका है। ज्ञातव्य है कि राज्य में इस साल खरीफ की विभिन्न फसलों की बोनी के लिए 9 लाख 7 हजार 800 क्विंटल बीज तथा 11 लाख 30 हजार मीटरिक टन रासायनिक खाद वितरण का लक्ष्य है। समितियों में मांग के अनुसार अब तक 46 प्रतिशत बीज तथा 51 प्रतिशत खाद का भण्डारण कराया जा चुका है। कृषि विभाग ने किसानों से खाद एवं बीज का अग्रिम उठाव करने की अपील की है ताकि समितियों में भण्डारण के लिए स्थान उपलब्ध हो सके। खाद बीज का अग्रिम उठाव करने से सीजन में खेती-किसानी में सहूलियत होगी। -
बेमेतरा 19 मई : कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए बाहर से आ रहे श्रमिको को क्वारेंटाइन मे रखा गया है। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रीता यादव ने ग्राम पंचायत बैजी एवं केवांछी का दौरा कर श्रमिको के लिए किये जा रहे व्यवस्था का जायजा लिया, और पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायको को आवश्यक निर्देश दिए। सीईओ ने जनपद पंचायत-बेमेतरा, बेरला, नवागढ़ एवं साजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को क्वारेंटाइन सेंटर मे सभी आवश्यक जरुरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखे जाने का निर्देश दिए।

- बेमेतरा 19 मई : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बेमेतरा जिला मे कोविड-19 महामारी सेे संक्रमितों के जांच हेतु लेब टेक्निशियन के 08 पदों पर अस्थाई भर्ती आगामी 03 माह हेतु किये जाने विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा ने बताया कि पात्र एवं इच्छुक अभ्यार्थी आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता की स्व-प्रमाणित छायाप्रति -आवेदन प्रारुप, 10वीं एवं 12वीं अंक सूची, डीएमएलटी/बीएमएलटी/डिप्लोमा, छ.ग. काउंसिल मे पंजीयन, छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र का केवल एक ही बार एक पी.ड.एफ. फाईल बनाकर कार्यालय के ई-मेल आईडी [email protected] पर दिनांक 25 मई 2020 सायं 5 बजे तक मेल कर सकते है।
केवल ई-मेल द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को ही स्वीकार किया जायेगा, अन्य माध्यम (स्पीड पोष्ट, साधारण डाक या स्वयं उपस्थित होकर) य निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त आवेदन को स्वीकार नही किया जावेगा। नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें आवेदन के प्रारुप का विस्तृत जानकरी कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिले के वेबसाईट www.bemetara.gov.in मे देखी जा सकती है। -
बेमेतरा 18 मई :कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण जिला बेमेतरा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को 17 अगस्त या आगामी आदेश तक के लिये लागू करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में समय - समय पर जारी उनके कार्यालय द्वारा अन्य आदेशो के तहत प्रतिबन्धों को भी लागू रखने के आदेश दिए है ।
श्री तायल ने कहा कि कोरोना वायरस से भारत सहित पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और इससे पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। इसी प्रकार इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव और शारीरिक दूरी के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। इन आदेशों का किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 कि धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है । - बेेमेतरा 15 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण जिले मे धारा 144 के अंतर्गत शनिवार 16 मई और रविवार 17 मई को पूर्णतः (कम्प्लीट) लाॅकडाउन लागू किया गया है। पूर्व मे जारी 08 मई के आदेश मे आंशिक संशोधन करते हुए जन सुविधा के दृष्टि से इस दौरान 16 एवं 17 मई को लाॅकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग कें प्रावधानों का पालन करते हुए जारी रहेंगें। 08 मई को जारी आदेश की शेष कंडिका पूर्ववत रहेगी तथा अन्य सभी दुकानें/संस्थान 15 मई के शाम 4 बजे से 18 मई के प्रातः 10 बजे तक बंद रहेगी प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया इस आदेश से अप्रभावित रहेंगे। कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों/तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
- बेमेतरा 15 मई : यदि आपके आस-पास घर-पड़ोस मे देश के दुसरे राज्यों या अन्य जिलों से कोई भी व्यक्ति बेमेतरा जिले मे आया हो तो उसकी जानकारी जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग को देवें। कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने जिले मे बड़ी संख्या मे बाहर आ रहे प्रवासी श्रमिकों और लोगों से कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए यह अपील जिला वसियों से की है। बेमेतरा जिले मे बाहर कहीं से भी आने वाले श्रमिक या अन्य किसी भी कारण से आने वाले लोगों की जानकारी जिला प्रशासन को देना अनिवार्य किया गया है। रेल, बस, पैदल या अन्य साधन से बाहर से आने वाले सभी लोगांे को 14 दिनों तक प्रशासन द्वारा बनायें गयें क्वारंेटाइन सेंटरों मे रखा जायेगा। ऐसे लोगों की जानकारी छुपाने और उनसे कोरोना संक्रमण होने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही भी की सकेगी।

कलेक्टर ने बताया कि जिले मे कोरोना संक्रमण को रोकने और स्वास्थ को ध्यान मे रखकर उनकी बेहतरी के लिए यह व्यवस्था की गई है। उन्होने बताया कि इस व्यवस्था से बाहर से आये लोगों का सीधे घर न जाकर 14 दिन अलग क्वारेंटाइद सेंटर मे रहने से उनके परिजनों के साथ-साथ आस-पास के लोगों मे भी कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकेगा।
श्री तायल ने बताया कि बड़ी संख्या मे प्रवासी श्रमिको अैर अन्य किसी कारणें से बाहर गये लोगों के बेमेतरा जिले मे वापस लौटकर सीधें अपने-अपने घर पहुँच जाने से ग्रामीण और शहरी इलाकों मे कोराना संक्रमण के फैलाव की आशंका है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि कोरोन को जिले मे फलने से रोकने के लिए बाहर से आये किसी भी व्यक्ति की जानकारी तत्काल जिला प्रशासन को देवें। जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों, स्कूलों एवं सामुदायिक भवनों को क्वारेंटादन सेटर बनाया गया है। - बेमेतरा 15 मई : कलेक्टर ने आज शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सौंपे गये कार्याें के दायित्व निर्वहन मे लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण साजा ब्लाॅक के एक पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत नवागांव गहिरा मे पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव जनक लाल यादव को छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण तथा अपील) नियम 1999 के उपनियम 4(1) मे दिये गये प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबति किया गया है। निलंबन अवधि मे इनका मुख्यालय जनपद पंचायत साजा नियत किया गया है तथा निलंबन अवधि मे इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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बेमेतरा 14 मई : राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 के तहत कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल द्वारा 02 जरूरतमंद परिवारों को 4-4 लाख रूपए के मान से 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के राजस्व शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 02 प्रकरणों जिनमे ग्राम-गुनरबोड़ तह.बेमेतरा निवासी कुशाल यादव की सर्प काटने से मृत्यु होने पर परिजन कुमार यादव, ग्राम-सांकरा तह.-बेरला निवासी जगौती बाई पाटिल की पानी मे डूबने से मृत्यु होने पर परिजन रुपराम पाटिल को 4-4 लाख रुपए (कुल 8 लाख रुपए) की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई।
- बेमेतरा 14 मई : जिले मे नमक की आपूर्ति बनाये रखने के लिए कलेक्टर सभाकक्ष में आज गुरुवार को अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान की अध्यक्षता मे जिले के नमक व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई । इनमें विभिन्न तहसीलों के थोक नमक व्यापारीगण व खाद्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिले में नमक स्टाॅक की कमी की अफवाह पर प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। थोक व्यापारियों को नमक विक्रय के समय फुटकर व्यापारी द्वारा प्रतिमाह उनके द्वारा लिए जा रहे स्टाॅक अनुसार नमक प्रदान करने के निर्देश दिये गए। साथ ही फुटकर व्यापारी द्वारा प्रति उपभोक्ता 02 किलोग्राम नमक का विक्रय करने संबंधी निर्देश दिए गए।नमक की जमाखोरी व अनुचित लाभार्जन करने वाले लोगों के विरूद्ध शासन प्रशासन द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी। थोक व्यापारियों द्वारा बताया गया कि उनके पास स्टाॅक की कमी नही है तथा सतत् रूप से इसकी प्राप्ति हो रही हैै।
सभी थोक व्यापारी अपने कार्यस्थल पर नमक की प्राप्ति उपलब्धता संबंधी बोर्ड का प्रदर्शन करने संबंधी निर्देश दिए गए। साथ ही ग्रामों में मुनादी करवाकर इसकी जानकारी ग्रामवासियों को दी जावेगी। व्यापारियों द्वारा इस संबंध में प्रशासन को पूर्ण सहयोग करने व जनहित में कार्य करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में खाद्य अधिकारी श्री भूपेन्द्र मिश्रा, सहायक खाद्य अधिकारी श्री जी.डी. मिश्रा, एवं श्री धर्मवीर खाद्य निरीक्षक व व्यापारी गण उपस्थित रहें। - बेमेतरा 14 मई : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एपीएल राशनकार्ड धारी सामान्य परिवारों को एक जून 2020 से 10 रूपये प्रति किलो की दर से अधिकतम दो किलो नमक प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सामान्य परिवारों को भी राशन दुकानों से नमक देने का आदेश जारी किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा महानदी भवन मंत्रालय से आदेश जारी कर आयुक्त सह संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम नवा रायपुर को सामान्य परिवारों को नमक प्रदाय करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने कहा गया है।
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बेमेतरा 13 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल के निर्देश पर खाद्य एवं नापतौल विभाग के अधिकारियों द्वारा बेमेतरा शहर के किराना दुकानों में अधिक मूल्य पर सामाग्री विक्रय के संबंध में जांच की गई। जिसमें बेमेतरा के मेमन ट्रेडर्स नया बस स्टैंड के प्रोप्राराईटर श्री ताहिर मेमन और देवांगन एजेंसी गौरव पथ रोड बेमेतरा प्रोप्राराईटर श्री शंकर लाल देवांगन के दुकान परिसर में जांच के दौरान सामाग्री अधिक मूल्य पर विक्रय किया जाना पाया गया।


जिसमें राजश्री पान मसाला का (एमआरपी) 120 रू. प्रिंट था, जिसे उपभोक्ताओं को 200 रू. प्रति पैकेट की दर से विक्रय किया जा रहा था, मौके पर खाद्य विभाग एवं नापतौल विभाग के द्वारा इन दुकान संचालको पर अधिक मूल्य पर सामाग्री विक्रय करने के कारण 15-15 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। उक्त कार्यवाही के दौरान सहायक खाद्य अधिकरी श्री आशीष रामटेके, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जितेन्द्र नेले एवं नापतौल निरीक्षक श्री कुलेश्वर चौरे उपस्थित थे। - बेमेतरा : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 4 मई से रायपुर, कोरबा, कटघोरा और सूरजपुर के पंजीयन कार्यालयों को छोड़कर शेष सभी कार्यालय में दस्तावेजों के पंजीयन की अनुमति दी गई थी। अब राज्य शासन द्वारा शेष सभी पंजीयन कार्यालय में दस्तावेजों की पंजीयन की अनुमति दे दी गई है । इस संबंध में विभाग द्वारा संबंधितों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है । लॉक डाउन के दौरान पंजीयन कार्यालय में अधिक भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केवल उन पक्षकारों का दस्तावेज पंजीयन कराने की अनुमति दी गई है जिन्होंने पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक कराया हुआ है ।
इसके साथ ही पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होने वाले पक्षकारों एवं गवाहों को कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। पंजीयन के दौरान एक महत्वपूर्ण सुविधा भी प्रारंभ की गई है इसके तहत अब पक्षकार पंजीयन फीस एवं सेवा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। इससे पंजीयन कार्यालय में नगद राशि लेनदेन की आवश्यकता नहीं होगी इससे भी कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। दस्तावेज पंजीयन हेतु इच्छुक पक्षकार विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और उसी के आधार पर उनके द्वारा निर्धारित समय और स्थान में जाकर अपने दस्तावेज का पंजीयन कार्य कराएंगे। चाहे तो ई-स्टाम्प भी ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं एवं पंजीयन के दौरान पंजीयन शुल्क एवं सेवा शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। - बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अंत तायल ने आज एक आदेश जारी कर जिला बेमेतरा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जिले में नमक खुदरा विक्रय के संबंध मे कहा कि नमक पैकेट मे अंकित विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय नही किया जयेगा। एसे लूज नमक पैकेट जिनमे विक्रय मूल्य अंकित नही है उसे अधिकतम 10 रु. प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किया जायेगा। किसी भी विक्रेता द्वारा प्रति उपभोक्ता 2 कि.ग्रा. नमक (अधिकतम) ही विक्रय किया जावे। उपरोक्त निर्धारित दर से अधिक दर पर नमक का विक्रय करते पाये जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी और यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
- बेमेतरा 12 मई : खाद्य अधिकारी जिला बेमेतरा द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि जिले में नमक की कमी के संबंध में हो रही अफवाहों पर ध्यान न दें। जिले में पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्ध है। किसी भी व्यापारी द्वारा अधिक दर पर नमक विक्रय करते पाये जाने पर संबंधित उपभोक्ता नगर पालिका के साथ-साथ खाद्य विभाग में एवं श्री जी डी मिश्रा, सहायक खाद्य अधिकारी के मोबाईल नम्बर 94792-09373 में भी सूचना दी जा सकती है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में नमक का भण्डार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
खाद्य अधिकारी ने जिलेवासियों से नमक की कमी की अफवाहों पर ध्यान न देकर अपनी आवश्यकतानुसार नमक क्रय करने की समझाईश दी है कि खुले बाजार में नमक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नमक व्यवसाय एवं उसकी आपूर्ति के संबंध में जिले मे स्थिति सामान्य है। - बेमेतरा 12 मई : शासकीय संजय निकुंज पड़कीडीह विकासखंड एवं जिला बेमेतरा के आम फल बहार के नीलामी (बड़े पैधे 03, छोटे पौधे 24 आंशिक फलन कुल 27 ) 20 मई 2020 को अपरान्ह 3 बजे शासकीय संजय निकंुज पड़कीडीह में आयोजित की गई है। उद्यान अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार नीलामी की शर्तें निम्नानुसार है- प्रत्येक के्रता व्यापारी नीलामी के पूर्व आम फलों का अवलोकन कर लेंवे। नीलामी में बोली लगाने के पूर्व 5 हजार रूपए धरोहर राशि कार्यालय में जमा करना होगा तथा जमा राशि नीलामी के शीघ्र बाद प्रथम एवं द्वितीय बोली कर्ताओं को छोड़कर शेष बोली कर्ताओं को धरोहर की राशि वापस की जाएगी। नीलामी में वे ही व्यक्ति भाग ले सकते है जिन पर कार्यालय का पूर्व बकाया न हो। नीलामी समाप्ति के बाद उच्च बोली कर्ता को बोली की 1/3 राशि तीन दिन के भीतर जमा करनी होगी, शेष राशि फल तोड़ाई के पूर्व दो किस्त में जमा करना होगा। अमानत राशि अंतिम किस्त में समायोजित की जाएगी।
यदि उच्च बोली कर्ता के द्वारा तीन दिन के अंदर 1/3 राशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी धरोहर राशि जप्त की जावेगी एवं द्वितीय बोलीकर्ता को फलबहार दे दिया जावेगा। यदि द्वितीय बेालीकर्ता के द्वारा 1/3 राशि तीन दिन के अंदर जमा नहीं की जाती है तो उसकी धरोहर राशि भी जप्त की जावेगी। नीलामी के बाद फसल रक्षा की जिम्मेदारी के्रता की होगी, शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आम फल तोड़ते ही वजन कराना होगा। प्रति पौधे 10 नग फल शासन को निःशुल्क प्रदान करने होगंे, पौधों एवं बाद में उत्पादित अन्य फल-पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए अन्यथा इसकी भरपाई क्रेता को करना होगा। फलदार बहार नीलामी के पश्चात प्राकृतिक विपदा से हुई हानि को मान्य नहीं किया जावेगा। नीलामी की बोली स्वीकार करना या न करने का अधिकार सहायक संचालक उद्यानिकी बेमेतरा के अधीन रहेगा। फल तोड़कर बगीचा खाली करने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 होगी। आम फल बहार नीलामी की शासकीय बोली 25 हजार रूपए से प्रारंभ होगी। इस संबंध मे विस्तृत जानकारी उद्यान अधीक्षक पड़कीडीह पो. अंधियारखोंर से प्राप्त की जा सकती है। -
बेमेतरा 12 मई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने नमक की कालाबाजारी तथा अधिक दर पर बेचे जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों की टीम बनाकर पूरे जिले में अनेक स्थानों में जांच कराई गई। जांच में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर नमक बेचना पाया गया। एसडीएम साजा की टीम द्वारा कल देवकर के दुकानों की जांच कर व्यवसायी लेखचंद जैन की दुकान को सील किया गया। कलेक्टर श्री तायल ने इसी मामले में खाद्य विभाग के अधिकारियों को अधिक दर पर नमक विक्रय किया जाना पाए जाने पर दुकानों को सील करते हुए संबंधित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अनुविभागीय दण्डाधिकारी बेमेतरा, नवागढ़, बेरला एवं उनकी टीम द्वारा आज मंगलवार को शहर के विभिन्न दुकानों की आकस्मिक जांच की।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खाद्य अधिकारी, तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक तथा नगरीय निकायों के अधिकारियों द्वारा आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर दुकानों की जांच की गई। दुकानों में अधिक दर पर नमक बेचने की शिकायत सही पाई गई। अन्य दुकानों में की गई जांच में पर्याप्त मात्रा में नमक होना पाया गया। अधिक दर पर नमक बेचने की शिकायत के संबंध में अधिकारियों ने गोपनीय रूप से नमक की खरीदी खुदरा दुकानों से कराई गई। इन दुकानों में उचित दर पर नमक का विक्रय किया जाना पाया गया।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले की दुकानों में पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्ध है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों से वितरित किए जाने वाले नमक का भी पर्याप्त स्टॉक शासकीय गोदामों में उपलब्ध है। उन्होने ने बताया कि नमक के पैकेट में उल्लेखित अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर नमक का विक्रय नहीं किया जाएगा। ऐसे नमक पैकेट जिनमें अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित नहीं है। उन्हें 10 रूपए प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित दुकान को सील करते हुए दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री तायल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कही पर भी नमक की कमी नहीं है। नमक की दो रेक पहले से ही अनलोड हो रही है। उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्री तायल ने कहा कि बेमेतरा जिले में नमक की कमी नहीं है। -
बेमेतरा 11 मई : जिला बेमेतरा के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कांटेक्ट ट्रेसिंग और सामुदायिक निगरानी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण छ.ग. के निर्देशानुसार कलेक्टोरेट के दिशा सभा कक्ष में आज सोमवार को जिला स्तरीय फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया ये फील्ड ट्रेनर्स जिले में एक्टिव सर्विलेन्स टीम हेतु सभी नगरीय निकायो के प्रत्येक वार्ड के लिए 3-3 एवं प्रत्येक तहसील के लिए 10-10 टीम को प्रशिक्षित करेगें। एक्टिव सर्विलेन्स टीम हेतु नगरीय निकायो के प्रत्येक वार्ड के टीम में एक शिक्षक, एक आॅगनबाडी कार्यकर्ता और वहा के नगरीय निकाय के एक कर्मचारी होगें इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के टीम में एक शिक्षक, वहाॅ के एक आॅगनबाडी कार्यकर्ता और पंचायत सचिव/कोटवार होगें। करोना पाॅजीटिव के प्रकरण की संभावना हेतु ये टीम नागरिको से सर्दी खासी, बुखार और साॅस लेने में अवरोध के प्रकरण को पहचान कर निर्धारित प्रारूप में नजरी नक्शें के साथ सक्षम अधिकारी को त्वरित प्रेषित करेगी जिस पर स्वास्थ्य टीम द्वारा जाकर परीक्षण सम्पन्न करेगा और करोना पाॅजीटिव पाये जाने पर आवश्यक उपचार सुनिश्चित की जावेगी।
जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी फील्ड ट्रेनर्स द्वारा मास्क और शोसल डिस्टेन्स का पालन के साथ जिस प्रकार प्रशिक्षण लिये हैं उसी प्रकार उन्हे निकायो एवं तहसील के टीम को प्रशिक्षण देना हैं। स्वास्थ्य विभाग से डाॅ.एस.के.शर्मा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ.ज्योति जैसाठी जिला सर्विलेन्स अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार साहू जिला सलाहकार ने बताया कि सर्वेक्षण के समय सर्वे टीम को स्वयं और परिवार जनों से मास्क लगाकर दो गज की दूरी से जानकारी एकत्र की जानी हैं।
जिस स्थान पर करोना के पाॅजीटिव केस पाये जायेगें उस स्थान से एक कि.मी. की परिधि क्षेत्र को कलेक्टर द्वारा कोरेनटाइन क्षेत्र घोषित कर सीलबंद कर दिया जावेगा। इस क्षेत्र के प्रत्येक घरों के सभी सदस्यों मे करोना की जाॅच संबंधी ली जावेगी। पाॅजीटिव केस स्थल से 3 किलोमीटर का क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में व 7 किलोमीटर का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में बफर क्षेत्र घोषित किया जावेगा। कोरेनटाइन क्षेत्र को पूरी तरह सीलबंद कर वहा के निवासियों के दैनिक आवश्यक सामग्री की पूर्ति शासकीय निर्देशानुसार अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही पहुॅच सेवा के माध्यम से करेगें। कोरेनटाइन क्षेत्र के नागरिकों का उस क्षेत्र से निर्गमन आगमन निषेध कर दिया जावेगा।
एक्टिव सर्वेलिंस टीम करोना के लक्षण वाले बीमारियो के साथ संबंधित के अन्य पुरानी बीमारी जैसे हदय, रक्तचाप, अस्थमा या पुरानी टी बी आदि रोगों का भी उल्लेख अपने प्रपत्र में करेगें। एक्टिव सर्वेलिंस टीम करोना के लक्षण वाले नागरिक से उनके प्रवास स्थान एवं सम्पर्क में आये सभी दृष्टि से अन्य जनों के बारे में भी सूचना प्रपत्र में भरकर देगी। ये टीम अपने क्षेत्र के सभी आवास स्थलों से लोगों की जानकारी लेगी परन्तु प्रपत्र केवल कोरोना संभावित जनों के लिए भर कर ग्रामीण क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के विकासखंड स्वास्थ्य अधिकारी एवं नगरीय निकायों में नोडल अधिकारियो को प्रस्तुत करेगी। प्रशिक्षण उपरान्त फील्ड ट्रेनर अपने अपने क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा आयोजित एक्टिव सर्विलेन्स टीम को प्रशिक्षित करेगी।प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित श्री संजय कुमार दीवान अपर कलेक्टर ने बताया कि सर्वे टीम परिवार को आश्वत करे कि उनके द्वारा दी गई जानकारी में उनका नाम गोपनीय रखा जावेगा। करोना से हम लडकर जीत रहे हैं इस बीमारी को आपके सहयोग से जीता जा सकता हैं और हम जीत भी रहे हैं उन्होने आम जनो से करोना से बचाव हेतु सोशल डिस्टेन्स का पालन करने और बचाव के विधियों का पालन करतें हुये अपने मोबाइल में आरोग्य एप को डाउनलोड करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में फील्ड ट्रेनरों को आडियो विजुल माध्यम से जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षक दल में श्री के.आर.निषाद श्री सी.के.ठाकुर श्री सुनील झा और भानु प्रकाश सोनी ने प्रशिक्षण दिया अंत में प्रशिक्षाथियों के शंकाओं का समाधान उपरान्त कार्यक्रम समापन हुआ। - बेमेतरा 11 मई : -जिला बेमेतरा के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कांटेक्ट ट्रेसिंग और सामुदायिक निगरानी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण छ.ग. के निर्देशानुसार कलेक्टोरेट के दिशा सभा कक्ष में आज सोमवार को जिला स्तरीय फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया ये फील्ड ट्रेनर्स जिले में एक्टिव सर्विलेन्स टीम हेतु सभी नगरीय निकायो के प्रत्येक वार्ड के लिए 3-3 एवं प्रत्येक तहसील के लिए 10-10 टीम को प्रशिक्षित करेगें। एक्टिव सर्विलेन्स टीम हेतु नगरीय निकायो के प्रत्येक वार्ड के टीम में एक शिक्षक, एक आॅगनबाडी कार्यकर्ता और वहा के नगरीय निकाय के एक कर्मचारी होगें इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के टीम में एक शिक्षक, वहाॅ के एक आॅगनबाडी कार्यकर्ता और पंचायत सचिव/कोटवार होगें। करोना पाॅजीटिव के प्रकरण की संभावना हेतु ये टीम नागरिको से सर्दी खासी, बुखार और साॅस लेने में अवरोध के प्रकरण को पहचान कर निर्धारित प्रारूप में नजरी नक्शें के साथ सक्षम अधिकारी को त्वरित प्रेषित करेगी जिस पर स्वास्थ्य टीम द्वारा जाकर परीक्षण सम्पन्न करेगा और करोना पाॅजीटिव पाये जाने पर आवश्यक उपचार सुनिश्चित की जावेगी।
जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी फील्ड ट्रेनर्स द्वारा मास्क और शोसल डिस्टेन्स का पालन के साथ जिस प्रकार प्रशिक्षण लिये हैं उसी प्रकार उन्हे निकायो एवं तहसील के टीम को प्रशिक्षण देना हैं। स्वास्थ्य विभाग से डाॅ.एस.के.शर्मा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ.ज्योति जैसाठी जिला सर्विलेन्स अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार साहू जिला सलाहकार ने बताया कि सर्वेक्षण के समय सर्वे टीम को स्वयं और परिवार जनों से मास्क लगाकर दो गज की दूरी से जानकारी एकत्र की जानी हैं।
जिस स्थान पर करोना के पाॅजीटिव केस पाये जायेगें उस स्थान से एक कि.मी. की परिधि क्षेत्र को कलेक्टर द्वारा कोरेनटाइन क्षेत्र घोषित कर सीलबंद कर दिया जावेगा। इस क्षेत्र के प्रत्येक घरों के सभी सदस्यों मे करोना की जाॅच संबंधी ली जावेगी। पाॅजीटिव केस स्थल से 3 किलोमीटर का क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में व 7 किलोमीटर का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में बफर क्षेत्र घोषित किया जावेगा। कोरेनटाइन क्षेत्र को पूरी तरह सीलबंद कर वहा के निवासियों के दैनिक आवश्यक सामग्री की पूर्ति शासकीय निर्देशानुसार अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही पहुॅच सेवा के माध्यम से करेगें। कोरेनटाइन क्षेत्र के नागरिकों का उस क्षेत्र से निर्गमन आगमन निषेध कर दिया जावेगा।
एक्टिव सर्वेलिंस टीम करोना के लक्षण वाले बीमारियो के साथ संबंधित के अन्य पुरानी बीमारी जैसे हदय, रक्तचाप, अस्थमा या पुरानी टी बी आदि रोगों का भी उल्लेख अपने प्रपत्र में करेगें। एक्टिव सर्वेलिंस टीम करोना के लक्षण वाले नागरिक से उनके प्रवास स्थान एवं सम्पर्क में आये सभी दृष्टि से अन्य जनों के बारे में भी सूचना प्रपत्र में भरकर देगी। ये टीम अपने क्षेत्र के सभी आवास स्थलों से लोगों की जानकारी लेगी परन्तु प्रपत्र केवल कोरोना संभावित जनों के लिए भर कर ग्रामीण क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के विकासखंड स्वास्थ्य अधिकारी एवं नगरीय निकायों में नोडल अधिकारियो को प्रस्तुत करेगी। प्रशिक्षण उपरान्त फील्ड ट्रेनर अपने अपने क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा आयोजित एक्टिव सर्विलेन्स टीम को प्रशिक्षित करेगी।प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित श्री संजय कुमार दीवान अपर कलेक्टर ने बताया कि सर्वे टीम परिवार को आश्वत करे कि उनके द्वारा दी गई जानकारी में उनका नाम गोपनीय रखा जावेगा। करोना से हम लडकर जीत रहे हैं इस बीमारी को आपके सहयोग से जीता जा सकता हैं और हम जीत भी रहे हैं उन्होने आम जनो से करोना से बचाव हेतु सोशल डिस्टेन्स का पालन करने और बचाव के विधियों का पालन करतें हुये अपने मोबाइल में आरोग्य एप को डाउनलोड करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में फील्ड ट्रेनरों को आडियो विजुल माध्यम से जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षक दल में श्री के.आर.निषाद श्री सी.के.ठाकुर श्री सुनील झा और भानु प्रकाश सोनी ने प्रशिक्षण दिया अंत में प्रशिक्षाथियों के शंकाओं का समाधान उपरान्त कार्यक्रम समापन हुआ। -
बेमेतरा 08 मई :- राज्य शासन के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने बेमेतरा जिले मे इस माह मई 2020 में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन का आदेश जारी किये हैं। उक्त आदेश के अनुसार 08 मई 2020 के पश्चात आने वाले माह मई 2020 दिनांक क्रमशः-09.05.2020, 10.05.2020, 16.05.2020, 17.05.2020 लाॅकडाउन की अवधि तक प्रत्येक शुक्रवार सायं 04.00 बजे से सोमवार सुबह 10 बजे तक पूर्णतया तालबंदी लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है।
जिले मे पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित परिवहन सेवाओं व मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों तथा शासकीय/विभागीय/मनरेगा व अन्य औद्योगिक निर्माण कार्य जो पूर्व से स्वीकृत व प्रारंभ है, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करते हुए, दूग्ध दुकान, फल दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को खुलने की अनुमति रहेगी, इन्हे छोड़कर, साप्ताहिक हाट-बाजार एवं सभी प्रतिष्ठान, संस्थान को प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक खोलने की अनुमति नहीं होगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के कार्यालय भी इस आदेश से अप्रभावित रहेंगें।
उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले मे धारा 144 लागू की गई है।, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनिमय 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। -
सब्जी, दूध, चिकित्सा सहित अत्यावश्यक सेवाएं रहेंगी चालू
बेमेतरा 6 मई : कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव हेतु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के सुझाव को सहमति प्रदान कर दी है। जिसमें उन्होंने प्रदेश में मई महिने के सभी शनिवार और रविवार को प्रदेश में लाॅकडाउन करने का सुझाव दिया है। कोविड-19 से बचाव हेतु राज्य सरकार का यह अहम निर्णय है। चालू मई महिने के सभी शनिवार और रविवार को अब पूरे प्रदेश में लाॅकडाउन रहेगा।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस लाॅकडाउन में सब्जी, दूध, चिकित्सा सहित अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को चालू रखने को कहा है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह अहम कदम उठाया गया है। जिसके तहत अब पूरे मई महिने के शनिवार और रविवार के दिन प्रदेश में लाॅकडाउन रहेगा। - बेमेतरा 06 मई : कोटा (राजस्थान ) से लौटे छात्र छात्राओं को बेमेतरा के एक निजी स्कूल में क्वारेन्टाईन किया गया था उन्हें कल शाम उनके गृह निवास भेजा गया है। इनमे रायपुर जिले के 89 बलौदाबाजार के 36 बच्चों को भेजा गया 5 बसों के जरिए वे अब अपने-अपने घरों में आइसोलेशन में रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिव अंनत तायल के निर्देश पर छात्र-छात्राआंे को बस मे उनके गृह निवास स्थान के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, प्रभारी तहसीलदार बेमेतरा अजय कुमार चंद्रवंशी, नायब तहसीलदार राजकुमार मरावी उपस्थित थे।



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बेमेतरा 05 मई : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे है।। राज्य में कोरोना वायरस की महामारी से बचाव हेतु सामुदाय स्तर पर सक्रिय निगरानी रखी जा रही है। मरीजों की त्वरित पहचान कर शीघ्र उपचार किया जा रहा है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों में रोजगार के लिए गए श्रमिकों और व्यक्तियों को अपने राज्य में वापस लाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत बड़ी संख्या में बाहर से मजदूर अपने जिले और गांव में आएंगे। इन सभी बाहर से आने वालों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी जिलों के ग्राम पंचायत के गांवों के बाहर क्वारेंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्वारेंटाइन सेंटर बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है। स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को क्वारेंटाइन सेंटर तैयार करने के संबंध में निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से आवश्यक समन्वय से कार्य करने को कहा है।
छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारेंटाइन हेतु क्वारेंटाइन सेंटर का चिन्हाकन किया जाए। ये क्वारेंटाइन सेंटर गांव के बाहर होने चाहिए तथा उस क्वारेंटाइन सेंटर से कोई व्यक्ति बाहर न जा सके, इस हेतु चारों ओर बेरिकेटिंग कराया जाए। इसकी निगरानी ग्राम पंचायत सचिव कोटवार द्वारा कराया जाए। यदि क्वारेंटाइन सेंटर किसी सामुदायिक भवन अथवा स्कूल में बनाया गया हो तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि सेंटर के अंदर भी अलग-अलग खण्ड हो ताकि यदि कोई व्यक्ति पाजीटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल उसे दूसरे खण्ड में शिफ्ट किया जा सके। इन व्यक्तियों के स्नान एवं शौचालय के लिए पृथक से उचित व्यवस्था किया जाए।
यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी खुले स्थान पर शौच न करें। संभव हो तो बायो डेग्रिडिबल शौचालय का इस्तेमाल किया जाए। किसी भी व्यवस्था में इन्हें ग्रामीणों के निस्तारी हेतु उपयोग किए जाने वाले तालाब के उपयोग से वर्जित रखा जाए। इन लोगों को यथासंभव नहाने हेतु कैम्पस में ही उचित स्नानागार की व्यवस्था किया जाए। इनके भोजन की व्यवस्था करते समय दो गज की दूरी रखते हुए सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के समस्त नियमों का पालन किया जाए। भोजन परोसने वाले व्यक्ति सावधानी बरतते हुए भोजन परोसे। इनको भोजन डिस्पोजेबल पत्तल-गिलास मंे उपलब्ध कराया जाए। उपयोग के पश्चात इन सामग्रियों को डिप-बरियल की विधि से निस्पादन किया जाए। सेंटर के पीछे ही गड्डे खोदकर पत्तल-गिलास आदि का डिस्पोजल किया जाए।
इनकों 14 दिनों तक किसी भी प्रकार के कैम्पस से बाहर न जाने दिया जाए या अन्य ग्रामीणों से मिलने से वंचित रखा जाए। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक-सार्वजनिक गतिविधियां संचालित नहीं की जाए। इनमें से किन्हीं व्यक्तियों को सदी-खांसी, बुखार या श्वांस लेने में तकलीफ होने की अवस्था में तथा कोविड-19 के संभावित लक्षण होने पर, तत्काल सूचना क्वारेंटाइन सेंटर के प्रभारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर, तत्काल निकटस्थ आईसोलेशन सेंटर में भेजा जाए। क्वारेंटाइन-आइसोलेशन सेंटर व मजदूर कैम्प से किसी व्यक्ति का सैम्पल टेस्टिंग हेतु भेजे जाने की अवस्था में उक्त व्यक्ति की जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी अवस्था में डिस्चार्ज न किया जाए।
निर्देशानुसार कैम्पों में क्वारेंटाइन स्थापित करने एवं संचालित करने का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा। कम्युनिटी सर्वेलेंस का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आवश्यकतानुसार कान्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। ग्राम के कोटवार के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का कार्य सुनिश्चित कराया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों के पालन की निगरानी की जिम्मेदारी स्थानीय राजस्व अधिकारी की होगी। इन क्वारेंटाइन सेंटर में सेवा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी दी जाए कि ये संदग्धि व्यक्ति है तथा संक्रमित हो सकते हैं। अतः वे पर्याप्त सावधानी बरते एवं अनावश्यक इनसे न मिले। इन कैम्पों में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी को अपनी सुरक्षा हेतु बनाए रखने, मास्क अनिवार्य रूप से पहनने एवं अन्य समस्त आवश्यक उपायों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने क्वारेंटाइन सेंटर में रखे गए व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी निर्धारित परिपत्र में प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। - बेमेतरा 05 मई : कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने कहा है कि राज्य शासन के निर्देश पर समस्त शासकीय कार्यालयों में 04 मई से शासकीय कार्य प्रारंभ हो गया है। शासकीय कार्य प्रारंभ होने से बड़ी संख्या मे आम नागरिको का कार्यालय मे आवागमन प्रारंभ होगा। उन्होने जिले के सभी विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर आवागमन प्रारंभ होने के पूर्व ही आमजनो, अधिकारी-कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से जिला कार्यालय, सभी तहसील कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, सभी जनपद कार्यालय, समस्त ग्राम पंचायत कार्यालय एवं अन्य मैदानी कार्यालयों को आगामी एक सप्ताह के भीतर सेनेटाइज करने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही साथ उन्होने कार्यालयों की नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था की सुनिश्चित करने, प्रत्येक कार्यालय का रंग-रोगन, कार्यालयों मे हाथ धोने के लिए हैण्डवाॅश इत्यादि की व्यवस्था करने, अनुपयोगी सामाग्री का राइट आॅफ करने और अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये है। ताकि कोरोना महामारी के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकें। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक व्यवस्था जिससे उक्त महामारी के प्रसार का नियंत्रित किया जा सके। इस कार्य को प्राथ्मिकता के आधार पर अनिवार्य रुप से किया जाना चाहिए।














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