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बेमेतरा 04 मई 2020ः-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मदिरा दुकानों के संचालन के संबंध में जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित समस्त देशी मदिरा सी.एस.2(घघ) की दुकानें, विदेशी मदिरा एफ.एल.(घघ) की दुकानें एवं मद्य भण्डारण भाण्डागार को सोमवार 04 मई 2020 से समय सबेरे 10 बजे से सायं 07 बजे तक शासन द्वारा जारी निर्देशों को पालन करते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोलने की आदेश जारी किया।
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बेमेतरा 04 मई : - बेमेतरा जिले मे बीती रात से कोरोना वायरस से संक्रमित एक-दो व्यक्तियों के पाये जाने के संबंध मे सोशल मीडिया मे प्रसारित खबरें निराधार एवं भ्रामक है। जिले के मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.एस के शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित अबतक एक भी प्रकरण जिले मे नही पाया गया है। कोराना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एंहतियात के तौर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीएमएचओ डाॅ. शर्मा ने आम नागरिको से अफवाहों पर ध्यान नही देने की अपील की है। - बेमेतरा 04 मई : खेल एवं युवा कल्याण विभाग संचालनालय के निर्देशानुसार उत्कृष्ठ खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 मई 2020 होगी खिलाड़ी अपने आवेदन जिला कार्यालय बेमेतरा अथवा सीधे संचालनालय में जमा कर सकेंगे। आवेदन का प्रारूप www.sportsyw.cg.gov.in से डाउन लोड कर सकतें हैं।
- बेमेतरा : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संकमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में 3 मई तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी। जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 17 मई या आगामी आदेश तक बढाई गयी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिव अनंत तायल द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि बेमेतरा जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रकरिया सहिता 1973 के अंतर्गत बेमेतरा जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है।अतः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण बेमेतरा जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 तक या आगामी आदेश तक समय सीमा में वृद्धि किया जाता है।महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ मेंअंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान /सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। यह आदेश बेमेतरा जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए दिनांक 17 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।
- बेमेतरा :-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण एवं नगरीय प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के निर्देश पर गुरुवार 07 मई 2020 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पशुवध, गृह एवं मांस बिक्री केन्द्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
- छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से बिना सूचना के प्रवेश करने तथा क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों पर होगी दण्डात्मक कार्रवाईमुख्य सचिव श्री मण्डल ने कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला पंचायत के सीईओ और नगरीय निकायों के अधिकारियों को जारी किए निर्देश
बेमेतरा :-कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों-श्रमिकों को प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के एन्ट्री पाइंट में पहुंचने पर उनके द्वारा प्रवास की जानकारी और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही आने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में व्यक्तियों के आगमन की संभावना को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से बिना सूचना के प्रवेश करने वाले व्यक्तियों तथा क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद मण्डल ने आज शुक्रवार को इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगर निगम आयुक्तों तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण एक वैश्विक स्तर की चुनौती है, जिस पर नियंत्रण के लिए कड़ी निगरानी एवं प्रभावी प्रशासनिक कार्यवाही करनी होगी। शासन के निर्देशों एवं आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जिला प्रशासन द्वारा यथास्थिति धारा 188 भारतीय दंड संहिता 1860 तथा धारा 51 से 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाए।मुख्य सचिव श्री मण्डल ने कहा है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल को जारी पत्र में लाॅकडाउन के कारण गृह राज्य से भिन्न राज्यों-स्थानों में फंसे हुए श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को अपने गृह राज्य में जाने की अनुमति देने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुपालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को अनुमति देने एवं क्वारेंटीन करने के बारे मे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों से वापस आने वाले व्यक्तियों-श्रमिकों के प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में एन्ट्री पाइंट पर पहुंचने के साथ उनके द्वारा प्रवास की जानकारी देने के बाद ही आगे जाने की अनुमति प्रदान की जाए। बिना जानकारी दिए तथा बिना स्वास्थ्य परीक्षण के निवास स्थान जाने वाले ऐसे व्यक्तियों को चिंहित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। एन्ट्री पाइंट पर जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है।मुख्य सचिव ने कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, जिनमें स्थानीय समुदाय में कोरोना वायरस का संक्रमण निश्चित रूप से फैल सकता है। क्वारेंटीन का पालन न करने से फैले संक्रमण पर काबू पाना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए सभी ग्राम पंचायतों-नगरीय निकायों में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी देने के लिए आए हुए व्यक्तियों, उनके परिजनों एवं जन साधारण को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें स्थानीय निकायों का सहयोग लिया जाए। इसकी माॅनिटरिंग जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के माध्यम से की जाए। कंट्रोल रूम नंबर की जानकारी तत्काल सार्वजनिक रूप से प्रसारित की जाए। अन्य राज्यों से अवैध रूप से आने वाले तथा ऐसी जानकारी छुपाने वाले व्यक्तियों पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाए। अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को निश्चित अवधि पर क्वारेंटीन करने की गाइड लाइन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों व्यक्ति पर भी विधि अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। - बेमेतरा : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे है।बेमेतरा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ मे आज मंगलवार को श्री डी.आर. डाहिरे अनुविभागीय अधिकारी (रा) नवागढ़ के निर्देशन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने वाले के ऊपर कार्यवाही किया गया।लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर राजेश हेयर कटिंग सेंटर संबलपुर के मालिक के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी को नांदघाट थाना प्रभारी के सुपुर्द किया गया। इसी तरह नवागढ़ मे कुमार हाॅटल एवं विकास हाॅटल मे लाकडाउन के बाद भी समोसा, बड़ा, भजिया, नमकीन आदि खाद्य सामग्री बेच रहा था। जिसे क्रमशः 4 हजार एवं 5 हजार रु. जुर्माना लगाकर बंद कराया गया। सभी को शोसल डिस्टेंसिंग का पालन किये जाने एवं मास्क लगाने का अनुरोध किया गया।
- बेमेतरा :-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निशेषाज्ञा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बेमेतरा जिला के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि मंे विभिन्न विभाग यथा-खाद्य शाखा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग आदि संचालित है। जाहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आगमन रहता है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर मे जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है। अतएव संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है। ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके। अतः यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र मे प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित कर जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जा सके।विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस आदि रोकने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र मे सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। सभा रैली जुलूस आदि मे लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किए जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।छत्तीसगढ़ कानून व्यवस्था के संबंध में सभी पहलुओं एवं तथ्यों पर विचारोपरान्त पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना की तामिली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (1) (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निशेषाज्ञा जारी किया है। इसके तहत कलेक्टेªट परिसर एवं परिसर के 100 मीटर दूरी पर रैली जुलूस, धरना, प्रदर्शन हड़ताल आदि के उद्देश्य से बिना अनुमति के एकत्रित नहीं होंगे और न ही ध्वनि यंत्रों का उपयोग करेंगे। यह आदेश पुलिस, सीआरपीएफ, एसएएफ तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश 29 अप्रैल से आगामी 2 माह तक यानि 30 जून 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
- बेमेतरा : - वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से निपटने के लिए जिले के विभिन्न संघ एवं समितियों के द्वारा लगातार आर्थिक सहयोग किया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जिले एवं राज्य मे आर्थिक दिक्कत न हो इसी क्रम मे आज बुधवार को बेमेतरा जिले के कृषि आदान विक्रेता संघ (उर्वरक, कीटनाशक, बीज) द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष 88 हजार 811 रु., मुख्यमंत्री राहत कोष मे 1 लाख 13 हजार 600 रु. एवं जिला राहत कोष मे 62 हजार 500 रु. कुल 2 लाख 64 हजार 911 रु. का चेक कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल के हाथों सौंपा।
- बेमेतरा :- छ.ग. राज्य से नीट जेईई एवं अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी हेतु विभिन्न जिलों के छात्र-छात्राऐं कोटा (राजस्थान) गये थे। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 मे लाकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार रायपुर संभाग के छात्र-छात्राओं को कल मंगलवार को एलंस पब्लिक स्कूल बीजाभाठ बेमेतरा मे लाया जाकर क्वारेंटाईन किया गया है।कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने कल एलंस स्कूल का निरीक्षण कर आवश्यक तैयारियों के संबंध मे जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि 189 छात्र-छात्राओं मे से एक 19 वर्षीय छात्र का सेम्पल कलेक्टर के निर्देश पर जाँच हेतु रायपुर भेजा गया था। वहाँ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कोई लक्षण नही पाया गया है। डाॅ शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया मे आ रही खबरें असत्य एवं भ्रामक है।
- बेमेतरा:- नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल द्वारा आदेश जारी कर जिले की सभी मदिरा दुकानों को 29 अप्रैल से 03 मइ्र्र 2020 तक शुष्क दिवस घोषित कर उक्त अवधि मे सम्पूर्ण दिवस बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
- बेमेतरा :- वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे है।बेमेतरा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ मे आज मंगलवार को श्री डी.आर. डाहिरे अनुविभागीय अधिकारी (रा) नवागढ़ के निर्देशन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री यमन देवांगन के नेतृत्व में नगर में बिना मास्क लगाए घूम रहे नागरिकों एवं शोसल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने वाले के ऊपर कार्यवाही किया गया इसके तहत 22 हजार 400 रुपये का जुर्माना किया गया।जिसमें 34 लोगो के ऊपर बिना मास्क लगाने 3400 रुपये, 36गढ़ जीन्स कार्नर के ऊपर सोशल डिस्टेंस का पालन नही करने पर 1000 रुपये, गुटखा विक्रय जग-जननी जनरल स्टोर्स एवं लखन तम्बोली के ऊपर 5000-5000 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया, निषाद पोल्ट्री फार्म नवागढ़ सोशल डिस्टेन्स व नियमो का पालन न करते हुए मुर्गा- मछली विक्रय करने पर 5000 हजार रुपये, एवं बेमेतरा रोड में बिना अनुमति के भवन निर्माण पर 3000 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है, सभी को शोसल डिस्टेंसिंग का पालन किये जाने एवं मास्क लगाने का अनुरोध किया गया। उक्त में नगर पंचायत के समस्त कर्मचारी उपस्थित थे।
- शेष दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी
बेमेतरा :-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक दुकानें उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन खोले जाने के आदेश जारी किये गये है। बेमेतरा जिला ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठान (निजी एवं व्यवसायिक) को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ परिचालन की अनुमति दी जाती है। इन क्षेत्रों में सेलून, पार्लर, तम्बाकू गुटखा, पान की दुकानों, सभी माॅल, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा। किसी भी धार्मिक संस्था के वर्तमान में खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वैवाहिक समारोह के आयोजन हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से अनुमति प्राप्त की जा सकती है जिसमें अधिकतम 20 लोगों के साथ निजी स्थान (स्वयं के घर में) विवाह की अनुमति दी जा सकती है। ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। किसी भी तरह का समाजिक भोज आदि भी आयोजित नहीं होगा।बेमेतरा जिले में किसी भी स्थान पर दुकान संचालन व अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जावे कि जिले में धारा- 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील है। महामारी अधिनियम के तहत हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा व न्यूनतम 01 मीटर की सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंश) के साथ कार्य करना होगा।इसी प्रकार बेमेतरा शहरी क्षेत्र के सभी 21 वार्डो में कम से कम भीड़ रखते हुये तथा एक साथ दुकाने नहीं है ऐसे सभी वार्डो में दुकाने प्रारंभ करने की अनुमति उल्लेखित शर्तो 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की क्षमता के साथ संचालन की जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। शत-प्रतिशत क्रेता विक्रेता को मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा, प्रत्येक दुकान में हैंड सेनिटाईजर हाथ धोने हेतु आवश्यक रूप से रखी जावेगी। बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को कोई वस्तु विक्रय नहीं की जायेगी। कार्य सुविधा की दृष्टि से दुकान संचालक मास्क की व्यवस्था भी कर सकते है। दुकानों के सामने एक-एक मीटर की दूरी, सोशल डिस्टेंस हेतु मार्क की जावेगी। सभी दुकानें (अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) सायं 04ः00 बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जायेगी।उपरोक्त मानक प्रक्रिया (एसओपी) के प्रथम उल्लंघन पर 1000 रु. द्वितीय उल्लंघन पर 2000 रु. का जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा। उसके पश्चात भी नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर दुकान का संचालन सील कर दुकानें बंद कर दी जायेगी। जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानों के संचालन की अनुमति पूर्ववत बनी रहेगी, परंतु नये दुकानों के संचालन की अनुमति नहीं रहेगी। किसी भी स्थिति में सेलून, पार्लर, तम्बाकू गुटखा, पान विक्रय की दुकान, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान, बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट का परिचालन प्रतिबंधित होगा। परंतु भोजन सामग्री (ब्ववामक थ्ववक) के विक्रय की दुकाने (ढाबा इत्यादि) ज्ंाम ।ूंल के सिद्धांत पर संचालित होगा। सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानें पूर्ववतः बंद रहेगी, सार्वजनिक यातायात प्रतिबंधित होगा, कोई व्यक्ति विशेष आवश्यकता की स्थिति में निजी वाहन का उपयोग कर सकता है। जारी आदेशों मे से किन्ही भी अनुदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध माना जाकर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। - कलेक्टर ने की राजस्व विभाग के काम-काज की समीक्षा
बेमेतरा: कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से रबी फसल के नुकसान के आंकलन करने के निर्देश राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए। गत दिनों संयुक्त जिला कार्यालय के दृष्टि सभाकक्ष में आयोजित बैठक के दौरान उन्होने अधिकारियों से विवादित-अविवादित नामांतरण के प्रकरण बंटवारा, सीमांकन, इसके अलावा भू-अर्जन के प्रकरणों की जानकारी ली। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, संयुक्त कलेक्टर श्रीमति ज्योति सिंह, एस.डी.एम. बेमेतरा -श्री जगन्नाथ वर्मा, बेरला-श्री दुर्गेश वर्मा, साजा-आशुतोष चतुर्वेदी, नवागढ़- श्री डी.आर.डाहिरे, डिप्टी कलेक्टर द्वय, उमाशंकर साहू, श्री संदीप ठाकुर, उप संचालक कृषि श्री एम.डी. मानकर एवं सभी तहसीलदार -नायब तहसीलदार एवं नगरीय निकाय के सी.एम.ओ. उपस्थित थे।बैठक में कलेक्टर ने एसडीएम एवं तहसीलदारों से पटवारियों को उनके निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने भू-अर्जन, न्यायालयीन प्रकरणों, सीमाकंन के प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिले में शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण होने पर उसे हटाने कि कार्यवाही करने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में इसके अलावा खसरा, बी-वन नकल प्रदाय की समीक्षा की। कलेक्टर ने अपील संबंधित आवेदनों के निराकरण तथा विवादित मामलों का भी समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में धारा 170 (ख), भू-अर्जन, अभिलेखों का अद्यतीकरण, भू-राजस्व एवं विभिन्न करों की वसूली की स्थिति, भू-भाटक का निर्धारण, पंचायत उपकर, शाला भवन उपकर, डायवर्सन, टैक्स वसूली, आरसीसी की वसूली आदि विषयों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग 6-4 के प्राकृतिक आपदा से संबंधित पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि के प्रकरण शीघ्र तैयार करने निर्देश दिए। प्रकरण तैयार करते समय अधिकारी अपनी संवेदनशीलता का परिचय दें। - बेमेतरा :- वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से निपटने के लिए बेमेतरा जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वेच्छानुसार मार्च 2020 (महिने का वेतन जो अप्रैल मे देय हुआ) का अपने एक दिन का वेतन कुल 76 लाख 66 हजार 963 रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष मे आॅनलाईन जमा किया। कोषालय अधिकारी ने बताया कि पी.एल. सहारा ने बताया कि जिले के लगभग 6700 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने एक दिन के वेतन के रुप मे कटौती की गई।
- बेमेतरा :- कोरोना वायरस कोविड-19 के महामारी के संक्रमण से निपटने के लिए दुर्ग संभाग के थ्रो-बाॅल कमेटी के बेमेतरा के छात्रों द्वारा आज सोमवार को 6 हजार 230 रु. का सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष मे जमा करने हेतु कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल को सौंपा।
- बेमेतरा : - बेमेतरा जिला अंतर्गत आदिम जाती तथा अनुसूचित जाती विकास विभाग के तत्वाधान में अनुसूचित जाती उपयोजना की विशेष केन्द्रीय सहायता(एससीए और एससीएसपी) योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय अधोसंरचनात्मक विकास कार्याें के लिए विकासखण्ड नवागढ़ के 04 ग्राम (छीतापार, बहरबोड़, खपरी गांगपुर) के लिए 5 लाख रुपये के अनुमान से 20 लाख रुपये एवं विकासखण्ड बेमेतरा के 02 ग्राम (सूखाताल, हेमाबंद) के लिए 5 लाख रुपये के अनुमान से 10 लाख इस प्रकार कुल 06 सी.सी. रोड हेतु 30 लाख रुपये का आबंटन जारी किया गया था। जिसमें से विकासखण्ड नवागढत्र के 02 ग्राम (छीतापार,गांगपुर) की सी.सी. रोड एवंविकासखण्ड बेमेतरा के 02 ग्राम (सूखाताल, हेमाबंद) की सी.सी.रोड इस प्रकार 04 सी.सी.रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया शेष विकासखण्ड नवागढ़ के 02 ग्राम (बहर, खपरी) की सी.सी.रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- बेमेतरा :- जहां चाह होती है वहां राह खुद-ब-खुद निकल जाती है। हम बात कर रहे हैं ऐसी महिलओं की जिन्होने कभी अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा और न ही बाहर की दुनिया से ज्यादा वाकिफ हैं। लेकिन ये महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और अपने पारिवारिक सहारा बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अत्ंार्गत जिला बेमेतरा के साजा ब्लाक की महिलाओं की जिन्होने मिलकर न केवल अपनी गरीबी का हल निकला बल्कि परिवार के लिए अच्छी खासी रकम कमा कर दे रही हैं और यह सबकुछ सांभव हो पाय है। मशरूम की खेती से। मशरूम आज इन महिलाओं के लिए सफेद सोना साबित हो रहा है।छत्तीसगढ़ अत्ंार्गत जिला बेमेतरा के साजा ब्लाॅक के पिपरिया गांव की महिलाओं ने रोज की दिनचर्या के साथ अपने व अपने परिवार के लिए समृद्धि की राह तलाश कर ली है। इसके लिए इन महिलाओं ने पहले कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम की खेती का प्रशिक्षण लिया और जाना कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है ? प्रशिक्षण पाने के बाद उन्होंने मशरूम की खेती शुरू कर दी। आज वे इस मशरूम को महंगे दामों में बेच रही हैं।आज से करीब 2 साल पहले पिपरिया गांव की महिलाओं का जीवन भी आम ग्रामवासी महिलाओं की तरह था, वे दिनभर खेतो में काम व रोजी-मजदुरी कर अपने परिवार का पेट पालती थी। यही इन महिलाओं की दिनचर्या थी। इनके जीवन में बदलाव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) लेकर आया । सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अन्तर्गत महिलाओं का समूह बनाये फिर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया इस दौरान जनपद पंचायत सी.ई.ओ, डी.ई.ओ, ए.डी.ई.ओ एवं पी.आर.पी उपस्थित थे। कृषि विज्ञान केन्द्र से प्रशिक्षण देने के साथ शेड निर्माण और बीज इत्यादि की भी सहायता दी गयी।पहले उन्हे सब्जी और फलों की खेती का प्रशिक्षण दिया गया । इससे उन्हें खेती से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी हो सकी। कुछ ही दिनों में जब महिलाओं को खेती के फायदे समझ आ गए तो उन्होने संगठित होकर समूहिक तौर पर खेती करने का फैसला किया । हालांकि मशरूम की खेती के बारे में पहले कोई भी महिला आश्वस्त नहीं थी। इसलिए उन्होंने शुरू में इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकरियों ने महिलओं को प्रोत्साहित किया और उन्हें इस खेती से होने वाले फायदों के बारे में बताया ।महिलाओं को जब भरोसा हो गया तो उन्होंने समूह बनाया और सबको एकजुट किया। समूह का नाम रखा गया अन्नपुर्णा महिला स्व-सहायता समूह। स्व-सहायता समूह की सचिव पुष्पा बाई साहू हैं। पुष्पा कहती हैं, कि उनके समूह की महिलायें खेती-किसानी से जुडी हुई हैं। जो घर-परिवार के दैनिक कायों को करने के बाद अतिरिक्त आमदनी के लिए स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां संचालित करना चाहती थी। इस बीच कृषि विज्ञान केन्द्र मौहाभाठा के वैज्ञनिकों द्वारा गांव के किसानों को किसान संगोष्ठी में खेती-किसानी की जानकारी देने के साथ ही मशरूम उत्पादन के बारे में बताया गया।अब चल रही है विस्तार की तैयारीः- महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष लीला बाई साहू ने बताया कि कृषि केंद्र से मिली सहायता से समूह की महिलाओं ने मशरूम उत्पादन के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान केन्द्रित किया । इससे उत्पादित मशरूम का विक्रय तुरंत होने लगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके समूह के मशरूम की मांग अधिक होने के कारण गांव से कई लोग यहां आकर मशरूम खरीद कर ले जाते हैं।मशरूम की खेती करके शुरूवाती 2 महिने मे ही जोडे 35 हजार रुपएः-इन महिलाओं के स्व-सहायता समूह ने सामूहिक रुप से 35 हजार रुपए जोडे। लीला बाई साहू कहती हैं कि इतने रुपए जुड़ने से समूह की महिलाएं बहुत खुश हैं। अब परिवार के सदस्य भी घर-परिवार के कार्याें के साथ इस आय मूलक गतिविधि को संचालित करने के लिए उनका उत्साहवर्धन करते हैं। समूह की महिलाओं ने उक्त आर्थिक गतिविधि के साथ ही बचत को भी बढ़ावा दिया है।इस कारण ही समूह के खाते में अभी करीब 50 हजार रुपए हैं जिसे समूह की महिलाएं आड़े वक्त ऋण लेकर सुविधानुसार वापस जमा करती हैं। समूह की सामूहिक गतिविधियों से प्रभावित पुष्पा बाई साहू कहती हैं, उक्त गतिविधि आय अर्जित करने के साथ ही हम सभी को सशक्त बनने के लिए न सिर्फ सहायक साबित हो रही है बल्कि परिवार की खुशहाली को भी बढ़ा रही है।
- बेमेतरा :-लाकडाउन की वजह से थमी जल संसाधन विभाग की योजनायें लाकडाउन के दूसरे चरण में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सशर्त अनुमति मिलते ही आरंभ हो गई है। बेमेतरा जिले के अंतर्गत साजा विधानसभा की गब्दी व्यपवर्तन योजना, नर्बदा व्यपवर्तन योजना, झिपनिया व्यपवर्तन योजना, अकलवारा एनीकट, बेमेतरा विधानसभा के अंतर्गत मरजादपुर जलाशय के नहर का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग का कार्य, देवरबीजा पिकअप वियर, शिवनाथ उद्वहन सिंचाई योजना की नहर का निस्तारीकरण तथा लाईनिंग कार्य तथा नवागढ़ विधानसभा अंतर्गत छुईया नाला बाढ़ नियंत्रण, नांदल-खैरी एनीकट, टेमरी उद्वहन सिंचाई योजना का नहर कार्य एवं चक्रवाय-तुमा बाढ़ नियंत्रण अंतर्गत तट सुरक्षा कार्य प्रारंभ कर दिये गये है।
बेमेतरा जिले की इन सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूर्ण होने से खरीफ सीजन में वर्तमान सिंचाई के अतिरिक्त सिंचाई रकबे में वृद्धि होगी एवं एनीकटों के निर्माण भू-जल संवर्धन, निस्तारी एवं नदी के दोंनों किनारे पर किसान स्वयं के साधन से सब्जी एवं फसल ले सकेगें। बाढ़ नियंत्रण कार्य से नदी एवं नालों के कटाव को रोका जा सकेगा, जिससे ग्राम एवं शहर सुरक्षित रहेेंगें। उक्त योजनाओं के निर्माण होने से ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। - बेमेतरा :- कोरोन वायरस संक्रमण से निपटने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज बेमेतरा शहर के व्यापारियों की बैठक ली। बैठक मे बताया गया कि केन्द्र एवं राज्य शासन द्वार समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। व्यापारियों ने भी शासन के निर्देशों का पालन करने की बात कही। बैठक मे विधायक बेमेतरा श्री आशीष छाबड़ा, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल, अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान सहित व्यापारी गण उपस्थित थे।
बैठक मे बताया गया कि 14 अप्रैल को जिले मे दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 144 की प्रभावशीलता रविवार 03 मई 2020 तक के लिए बढाया गया है। शासन के निर्देशानुसार जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे रेस्टोरेंट, हाॅटल, पार्लर एवं नाई की दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। शराब/मदिरा एवं अन्य समानों के बिक्री कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार निषेध रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थित समस्त पंजीकृत दुकानों के संचालन की अनुमति रहेगी। शहरी क्षेत्रों मे पंजीकृत सभी एकल दुकाने, आस पड़ोस की दुकाने और आवासीय परिसर मे स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। किन्तु मोर्केट की दुकानें/मार्केट काॅम्प्लेक्स एवं शाॅपिंग माॅल को खोलने की अनुमति नही होगी। ई-काॅमर्स कम्पनियों के लिए जारी अनुमति केवल अवश्यक वस्तुओं के लिए रहेगी। उपरोक्त सेवाओं के संचालन हेतु निर्धारित समय सीमा सुबह 11ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक रहेगी।
जिले मे हाॅटस्पाट एवं कन्टेन्मेंट जोन धाषित होने की दशा मे पूर्व मे सम्पूर्ण लाॅकडाउन के संबंध मे जारी आदेश/निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होगें तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को संचालन करने की अनुमति हाॅटस्पाट एवं कन्टेन्मेंट जोन मे नही होगी। - बेमेतरा :- वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से निपटने के लिए संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट के ट्रेजरी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वेच्छानुसार अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष मे कुल 76 लाख 66 हजार 963 रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष मे कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल के हाथों सौंपा।इसी क्रम मे विधानसभा क्षेत्र नवागढ़ ग्राम पंचायत केवाछीे के सरपंच एवं समस्त ग्रामवासीयों के द्वारा कोविड-19 रिलीफ फण्ड बेमेतरा मे कुल 40 हजार रु. का सहयोग राशि कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल के हाथों सौंपा।
- बेमेतरा : बेमेतरा नगर में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत एवं कलेक्टर शिव अनंत तायल के निर्देशानुसार सीजी हॉट डॉट इन पोर्टल के द्वारा प्रखर सोनी वार्ड क्रमांक 12 द्वारा प्रथम ऑनलाइन आर्डर कर दिनेश सब्जी भंडार नवीन मार्केट द्वारा लॉक डाउन के नियमों का पालन करते हुए डिलीवरी प्रक्रिया पूर्ण किया गया द्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका बेमेतरा होरी सिंह ठाकुर ने बताया कि सीजी हॉट डॉट इन पोर्टल पर नगर के सभी प्रकार के सब्जी एवं फल विक्रेता द्वारा पंजीयन किया जाता है जिनमें विक्रेता अपने स्टॉक में उपलब्ध सब्जी एवं फलों का दर न्यूनतम ऑर्डर की राशि एवं डिलीवरी शुल्क निर्धारित करता है। जिसके पश्चात अपने अधीनस्थ डिलीवरी ब्वॉय का पंजीयन करता है। विक्रेता द्वारा अपनी सामग्री का दर प्रस्तुत करने के पश्चात नगर एडमिन द्वारा चिन्हित किया जाता है। चिन्हित करने के पश्चात नगर के आम नागरिकों द्वारा सीजी हॉट डॉट इन पोर्टल में ग्राहक पंजीयन किया जाता है। जिसके अंतर्गत ग्राहकों को विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत सब्जी फल इत्यादि वस्तुओं के दर प्रदर्शित होने लगते हैं। ग्राहकों द्वारा अपनी वंचित सब्जी एवं फल आवश्यकतानुसार मात्रा अंकित कर ऑर्डर किया जाता है। ग्राहक द्वारा प्रेषित किया गया आर्डर विक्रेता के पोर्टल पर प्रदर्शित। होने लगता है। जिसे वह अपने अधीनस्थ डिलीवरी ब्वॉय को अग्रेषित कर देता है। डिलीवरी ब्वॉय द्वारा संबंधित ग्राहक के पते पर वंचित सामग्री पहुंचा कर ग्राहक द्वारा प्राप्त ओटीपी का पोर्टल में अंकित कर प्रक्रिया पूर्ण करता है। ग्राहक द्वारा शासन की योजना का लाभ प्राप्त कर खुशी एवं आभार व्यक्त किया गया।
- बेमेतरा :-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाॅकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों के लिए तकनीकी शिक्षा तथा अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से AICTE (All India Council for Technical Education) द्वारा Free online coaching applications प्रारंभ किया गया है। उत्सुक विद्यार्थियों द्वारा AICTE की वेबसाईटhttp://free.aicte-india.org/ का अवलोकन कर इस अध्ययन पोर्टल का लाभ लेते हुए लाॅकडाउन अवधि में समय का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सकता हैं। इसके लिए आवश्यक ब्राडबैंड नेटवर्क को Customer Service Centers उपभोक्ता सेवा केन्द्रद्ध से भी ।बबमेम किया जा सकता।
- बेमेतरा :- देश दुनिया में चल रही कोरोना वायरस महामारी रोकने लाॅकडाउन एवं 144 धारा लगा हुआ है। जहां ग्रामीणों के आय के सभी साधन बंद हो गए हैं वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए शासन के द्वारा गांव में छूट का प्रावधान किया गया है, रोजगार गारंटी के योजना कार्य शुरू हाने से ग्रामीण मजदूरों को राहत मिली है तथ उनकी अर्थव्यवस्था एवं जिंदगी पटरी पर लौटी है।विकासखण्ड में लाॅकडाउन ढील होने के बाद से मनरेगा के कार्यो में तेजी आई है वहीं गांेव में मनरेगा काम शुरू होने से मजदूरों के चेहरे खिल उठे है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रीता यादव ने बताया कि जिले में 313 ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहे है। वही रोजगार गांरटी के अंतर्गत 68 हजार 421 मजदूरों को प्रतिदिन जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में मिल रहा है जिसके तहत तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, गोठान निर्माण, नरवा प्रबंधन एवं टारनाली निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसमें मजदूरी के रूप में 190 रू. दिया जा रहा है। जनपद पंचायत नवागढ अंतर्गत ग्राम पंचायत नांदल, घठोली, खैरी एवं हाथाडाडू का निरीक्षण किया गया।जिला पंचायत बेमेतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों को मास्क वितरण कर सोसल डिस्टेंस बनाये रखने एवं साबुन से हाथ धोने के संबंध में जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नवागढ़ श्री डी.आर. डाहिरे, ए.पी.ओ. मनरेगा श्री नवीन कुमार साहू , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नवागढ श्री नरपत लाल साहू उपस्थित थे।
- बेमेतरा:-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला बेमेतरा के द्वारा कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए जिला कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन मे स्व-सहायता समूह के सदस्यों ने मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों मे जागरुकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वच्छता समूहों के द्वारा गांव मे घर-घर जा कर के कोरोना वायरस से बचाव के बारे मे बताया जा रहा है एवं बिना वजह घर से न निकले, जरुरी कार्याें से सदि घर से बाहर निकलना पड़े तो मास्क या गमछा से पूरी तरह से मुंह नाक को ढक करके निकल सकते है। हाॅट बाजार एवं सार्वजनिक जगहों मे कम से कम दो मीटर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान मे रखकर खरीददारी करें। बार-बार अपने हाथों को रगड़-रगड़ कर साबुन से अपने हथेलियों को अच्छी तरह से साफ करें या सेनेटाईजर का इस्तेमाल करें। मुंह, आंख, कान नही छुए, सार्वजनिक स्थलांेपर नही थूके एवं शौच करने के लिए अपने-अपने घरों मे बने व्यक्तिगत शौचालय का नियमित उपयोग करे।घरों से रिक्शा के माध्यम से सभी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए जिले के चिन्हित ग्राम पंचायतों मे कचरा इकट्ठा करने का जिसमे सूखा कचरा एवं ठोस कचरा प्रबंध समूह के महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। ग्रांव को स्वच्छ स्वथ्य एवं सुन्दर बनाने के उद्देश्य से उक्त समूहो को जिला प्रशासन से लगातार मार्गदर्शन एवं सहयोग समय-समय पर प्राप्त होते रहते है। जिससे इनका उत्साहवर्धन एवं मनोबल उक्त कार्य करने के लिए बना रहता है। समूहों को गांव मे कार्य करने से संबंधित सभी को विकासखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्तमान मे कोविड-19 महामारी को ध्यान मे रखकर ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी एवं किसी से प्रकार के अफवाहो से बचने की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीण महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित जानकारी भी समूहो के द्वारा ग्राम के महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को दिया जा रहा है। प्रचार-प्रसार से संबंधित आवश्यक सामग्री इनको जिला प्रशासन एवं पंचायत विभाग के द्वारा समय-समय पर प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान समय मे ग्रामों मे मनरेगा कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कार्य कराते हुए कार्यरत मजदूरों को मास्क वितरण जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है।