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बेमेतरा 18 जून : केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयेाग से पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला बेमेतरा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है जिसके लिये खरीफ वर्ष 2020 में ‘‘एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड‘‘ द्वारा खरीफ की अधिसूचित फसलो का बीमा का कार्य किया जावेगा। फसल बीमा के आवरण में अधिक से अधिक कृषको को सम्मिलित करने हेतु जिले के सभी तहसीलों में प्रचार-प्रसार हेतु बीमा रथ रवाना किया जावेगा। इस योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है:-
योजना की विषेषता:-
आवरण किये जाने वाले किसान:- अधिसूचित ग्रामो में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, स्वेच्छिक आवरण:- अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी एवं अऋणी किसान । अधिसूचित फसलें एवं बीमा इकाई:- बीमा हेतु प्रति हेक्ट. कुल बीमित राशि का 2: कृषक प्रीमियम देय होगा।
फसल विवरण बीमित राशि (रू. प्रति हे.) कृषक देय प्रीमियम राशि (रू. प्रति हे.) बीमा इकाई
धान सिंचित 45000 900 ग्रामधान असिंचित, 36000 720 ग्रामसोयाबीन 36000 720 ग्रामअरहर 26500 530 ग्राम
योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी:- बेमेतरा जिले के लिये इफको ‘‘एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड‘‘ अधिकृत है। बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज:-बी-1, पी-2 अथवा सत्यापित ऋण पुस्तिका की फोटोकापी, आधार कार्ड की फोटोकापी, कृषक का बचत बैंक खाता की फोटोकापी, बीमा फार्म/प्रस्ताव प्रपत्र, बोआई प्रमाण पत्र, बटाई/अधिया लेने वाले कृषको को अपने भू स्वामी से बटाई/अधिया लेने हेतु बनवाये गये नोटरी दस्तावेज की फोटोकापी जमा करना अनिवार्य, बीमा कराने की अंतिम तिथि:- 15 जुलाई .2020 (सभी ऋणी एवं अऋणी कृषको हेतु) बीमा कराने हेतु सभी इच्छुक अऋणी कृषक अपने ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय से सम्पर्क कर अपनी फसलो का बीमा करा सकते है। - बेमेतरा 18 जून : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत प्राकृतिक आपदा, असमायिक वर्षा की स्थिति में अधिसूचित फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने हेतु कृषको को फसल बीमा कवरेज में लाया जाता है वर्तमान में जारी अधिसूचना अनुसार बीमा के दिशा निर्देश में परिर्वतन किया गया है। जिसके अंतर्गत खरीफ 2020 हेतु अधिसुचित फसलो के लिए कृषको से बीमा आवेदन 15 जुलाई तक आवेदन लिया जावेगा। उप संचालक कृषि ने बाताया की खरीफ मौसम वर्ष 2020 से सभी ऋणी कृषको के लिए भी बीमा को एच्छिक कर दिया गया है। ऐसे ऋणी किसान जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नही लेना चाहते है उन्हे असहमति प्रपत्र भरकर सहकारी समिति/ऋण देने वाली संस्था/बैंक में खरीफ फसलो के लिए 15 जुलाई से 7 दिवस पूर्व प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे ऋणी कृषक जो निर्धारित समय-सीमा में असहमति प्रपत्र संबंधित संस्था में जमा नही करते है उन्हे अनिवार्य रूप से बीमा आवरण में सम्मिलित करते हुए फसल बीमा हेतु ऋणी कृषक के रूप में पंजीकृत कर समिति/बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम काट लिया जावेगा। अऋणी कृषको को बीमा लाभ प्राप्त करने हेतु बीमा के अंतिम तिथि के पूर्व प्रीमियम राशि के साथ आवेदन प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। बीमा संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं सेवा सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते है।
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बेमेतरा 17 जून : कलेक्टर बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने आज पडोसी कबीरघाम जिले के सहसपुर लोहारा वि.ख.के ग्राम खैरा का दौरा कर टिड्डी दल नियंत्रण के उपाय के सम्बन्ध मे विचार विमर्श कर अधिकारीयों को आवश्यकता निर्देश दिए द्य कबीरधाम जिले के डोंगरिया मे भी मे टिड्डी दल पाया गया । नियत्रण हेतू कबीरधाम ,बेमेतरा तथा राजनांदगांव की सयुक्त टीम द्वारा नियत्रण की कार्यवाही की गयी । इस हेतू 6 फायर ब्रीग्रेड मशीन ,5 टेक्टर मांउटेन्ड पावर स्प्रेयर मशीन तथा 1 पावर स्प्रेयर तथा 180 लीटर कीटनाशक दवा का उपयोग किया गया । यह दल पांच वर्ग कि.मी. क्षेत्र मे फेला हुआ था। नियंत्रण की कार्यवाही प्रातः 8 बजे से 1.30बजे तक सम्पन्न हुयी , तथा 15 से 20 प्रतिशत कीट नियंत्रण किया गया । शाम चार बजे यह दल कोयलारझोरी एवं धानीखुटा के बीच देखा गया जो खारा से 7 से 8 कि.मी. दूर है। -
बेमेतरा 17 जून : प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के राशनकार्डधारी गरीब परिवारों को जून माह में एक किलो निःशुल्क अरहर दाल देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सामान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए राशनकार्डो में भी जून माह में एक किलो निःशुल्क अरहर दाल के वितरण के लिए आबंटन जारी कर दिया गया है।
खाद्य विभाग के आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा उचित मूल्य की दुकानों से अरहर दाल वितरण के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुसूचित विकासखण्डों एवं माडा क्षेत्र में प्रदाय किए जा रहे एक किलोग्राम चना 5 रूपए प्रतिकिलो की दर पर एवं एक किलो अरहर दाल निःशुल्क वितरण किया जाएगा। जून में अरहर दाल वितरण के लिए टेबलेट में आवश्यक प्रावधान किया गया है। खाद्य सचिव ने राज्य के सभी कलेक्टरों को राशनकार्डधारी गरीब परिवारों को निःशुल्क अरहर दाल उचित मूल्य की दुकानों से माह जून का वितरण कराने को कहा है। -
बेमेतरा 17 जून : विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश व मार्गदर्शन में बाल श्रम के रोकथाम व जागरूकता हेतु एक विशेष अभियान संयुक्त दल द्वारा बेमेतरा में चलाया गया। जिसमें श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग, चाईल्ड लाईन सम्मिलत रहें।
इस संयुक्त टीम द्वारा बेमेतरा के विभिन्न स्थलों बस स्टैण्ड, शीतला मंदिर क्षेत्र, बाजार चैक, पुराना बस स्टैण्ड, नया बस स्टैण्ड, कचहरी चैक इत्यादि स्थानों में संचालित हाॅटल, शो रूम, गैरेज दुकानों तथा प्रतिष्टानों में बाल श्रम अंतराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाकर कोई भी बालक बाल श्रम में प्रयुक्त तो नहीं हैं, इसकी जानकारी ली गई साथ ही श्रम विभाग द्वारा उन्हे अपने प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिक कार्यरत नहीं है संबंधी पोस्टर/पाम्पलेट चस्पा करने हेतु निर्देषित किया गया। इस अभियान में टीम की सक्रिय भागीदारी रही। - बेमेतरा 17 जून : जिले में खरीफ फसल बुआई को ध्यान में रखते हुए और फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए रोका-छेका (मवेशियों की खुले में चराई पर रोक) के संबंध में कलेक्टर शिव अनंत तायल ने जिले के सभी चारों जनपद पंचायतों बेमेतरा, बेरला, नवागढ़ एवं साजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर स्थित प्रत्येक ग्राम के गौठान में 19 जून 2020 को विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियोें का संचालन किया जाना है, जो निम्नानुसार है- गौठान में उत्पादित कम्पोस्ट खाद का वितरण। गौठानों से सम्बद्ध स्वसहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री का प्रदर्शन। गौठानों में पशु चिकित्सा तथा पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। गौठान ग्राम में पशुपालन, मछलीपालन हेतु किसान के्रडिट कार्ड बनाने शिविर आयोजन। कृषि, पशुपालन, मछलीपालन की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ प्रदाय। गौठानों में पैरा संग्रहण एवं भण्डारण हेतु मुहिम। धान की फसल को चराई से बचाने के लिए मवेशियों का रोका-छेका करने हेतु ग्रामवासियों द्वारा शपथ भी लिया जाए। आगामी वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किए जाने हेतु संकल्प पारित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान मास्क का उपयोग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए।
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बेमेतरा 17 जून : छ.ग.राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिूसचना दिनांक 04 जून 2020 में छ.ग.मोटरयान कराधान अधिनियम 1991(क्रं. 25 सन् 1991) की धारा 21 के तहत राज्य सरकार समस्त यात्री वाहनों, मालवाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों एवं प्राईवेट सेवायान बसों को उक्त अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय/अखिल भारतीय पर्यटक परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों के लिए माह अप्रेल एवं मई 2020 की अवधि के लिए मासिक कर एवं समस्त मालवाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों एवं प्राईवेट सेवायान बसों के लिए एक तिमाही (अप्रेल-मई-जून-2020) हेतु देय त्रैमासिक कर की कुल राशि में से 1/3 भाग के भुगतान में पूर्णतः छूट प्रदान की गई है तथा छ.ग.मोटरयान कराधान अधिनियम 1991(क्रं. 25 सन् 1991) की धारा 24 सहपठित धारा 21 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा छ.ग. मोटरयान कराधान नियम 1991 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खण्ड (क),(ख) एवं (ग) में यात्री वाहन एवं मालवाहनों के माह मई एवं जून-2020 के लिए देयक कर भुगतान हेतु छूट अवधि को 30 जून-2020 तक की अवधि के लिए अस्थाई रूप से वृद्धिकृत किया गया है। -
बेमेतरा 16 जून : चालू बारिश सीजन के दौरान बेमेतरा जिले में 01 जून से 16 जून 2020 सवेरे 8.00 बजे तक की स्थिति में 74.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक 148.0 मि.मी. वर्षा बेरला तहसील में तथा न्यूनतम 45.95 मि.मी. वर्षा नवागढ़ तहसील में दर्ज की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेमेतरा तहसील में 62.8 मि.मी. वर्षा, साजा तहसील में 66.0 मि.मी. वर्षा, थानखम्हरिया तहसील में 51.0 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। -
बेमेतरा 16 जून : अल्पसंख्यक आयोग की त्रैमासिक बैठक गुरूवार 18 जून को दोपहर 12ः00 बजे कलेक्टोरेट बेमेतरा के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में अल्पसंख्यको के समाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए प्रधानमंत्री का नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की जावेगी। - बेमेतरा 16 जून : राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 के तहत कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल द्वारा 05 जरूरतमंद परिवारों को 4-4 लाख रूपए के मान से 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के राजस्व शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 05 प्रकरणों जिनमे तहसील बेरला के ग्राम पांहदा निवासी उमंग साहू की तालाब मे डूबने से मृत्यु होने पर परिजन श्री सुनील साहू, पिता जत्थाराम साहू, तहसील बेरला के ग्राम रेवे निवासी जकलाराम की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर परिजन हेमन पिता जकलाराम, तहसील थानखम्हरिया के ग्राम कन्हेरा निवासी राजू वर्मा की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर परिजन कमलेश्वरी वर्मा पति राजू वर्मा, तहसील बेरला के ग्राम बारगांव निवासी बल्लूराम की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर परिजन सावित्री बाई पति श्री बल्लूराम यादव एवं तहसील साजा के ग्राम पेण्ड्रावन निवासी वीर कौशल की बिच्छु के काटने से मृत्यु होने पर परिजन कमलेश महरा पिता धनकू को 4-4 लाख रुपए (कुल 20 लाख रुपए) की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई।
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बेमेतरा 16 जून : एक्सटेंशन रिफाम्र्स (आत्मा) योजना अंतर्गत कृषकों को कृषि विभाग द्वारा जैविक खाद उत्पादन की तकनीकी, बहुफसलीय, फसल उत्पादन, सिंचाई क्षेत्रों में वृद्धि की दिशा में तकनीकी सुझाव एवं योजनाओं का लाभ देते हुए उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है, जिसके अंतर्गत वि.खं.-बेरला के कृषक श्री शिवम परगनिहा पिता श्री भूपेन्द्र परगनिहा, एवं सम्पूर्ण परिवार पूर्णतः कृषि पर आधारित है। उनके पास लगभग 5 हे. खेती का रकबा है। खेती के प्रति सजग तथा नवीन तकनीकी सीखने के प्रति उत्साह व उत्पादन के घटते स्तर तथा परिवार के आर्थिक कमजोरी के बीच उन्होने अपने पिताजी के साथ खेती का काम संभाला। जिसमें धान, गेहूॅ, अरहर, के साथ उद्यानिकी फसल हल्दी, अदरक, फल वृक्ष आम, नींबू, संतरा आदि फसल के संरक्षण हेतु फेंसिग में खेत के किनारे करौंदा और सागौन का वृक्षा रोपण किया है जिससे उन्हे वर्ष भर बहु उद्देश्य खेती से आय प्राप्त होती है। कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की उचित सलाह व मार्गदर्शन से असिंचित भूमि को सिंचित करने के लिए कृषि विभाग के अनुदान पर नलकूप खनन करवाया, जिससे वर्ष में एक से अधिक फसल लेता है एवं पशुपालन विभाग के अनुदान पर पशुपालन हेतु गौशाला का निर्माण किया। पशुपालन से उन्हे 12 से 14 लाख रूपये की आमदनी हो चुकी है। जैविक खेती के बढ़ते स्तर एवं जैविक उत्पाद की अधिक मूल्य प्राप्ति हेतु कृषि विभाग के मार्गदर्शन से श्री शिवम परगनिहा ने 20 वर्मी टांके का निर्माण कर एक वर्ष में 60 से 70 क्ंिवटल वर्मी खाद का उत्पादन किया। जिससे की कृषक को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है।
आत्मा योजनांतर्गत कार्यरत कर्मचारीयों के संपर्क से श्री शिवम परगनिहा ने कई प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम में शामिल हुए तथा आत्मा योजनांतर्गत कार्यरत कर्मचारीयों के सलाह से उन्होने वर्ष 2018-19 में आवेदन से आत्मा योजनांतर्गत जिला स्तरीय पुरस्कार राष्ट्रीय कृषि मेला रायपुर में कृषि मंत्री माननीय श्री रविन्द्र चैबे जी के होथों से पुरस्कृत किया गया।
वर्तमान में कृषि उत्पादन दर में आशा से अधिक वृध्दि होने के कारण जीवन स्तर मे काफी सुधार आया है। इसी के साथ-साथ जैविक अदरक, अरहर, हल्दी, फल, सब्जी के साथ दूध, जैविक खाद एवं गौ मुत्र से मेरी आमदनी आशा से कहीं अधिक प्राप्त हो रही है एवं कृषि विभाग के मार्गदर्शन एवं उन्नत तकनीक को अपनाने से कृषक श्री शिवम परगनिहा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। -
बेमेतरा 16 जून : मुख्यमंत्री छ.ग. द्वारा राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उददेश्य के अन्तर्गत बेमेतरा जिले में अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट स्कूल हेतु शासकीय शिवलाल राठी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वार्ड नम्बर 21 सिरवाबांधा रोड बेमेतरा का चयन किया गया है, इस विद्यालय में कक्षा 1लीं से 11वीं तक प्रवेश हेतु विद्यालय में 15 जून 2020 से फार्म का वितरण प्रारम्भ हो गया है, फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून 2020 है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया की 30 जून 2020 को प्रत्येक कक्षा के लिए 40 की दर्ज संख्या के मान से विद्यार्थियों की चयन सूची विद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दिया जायेगा। चयनित विद्यार्थियों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर 1 जुलाई 2020 से प्रवेश प्रारम्भ की जावेगी, प्रवेश का कार्य 15 जुलाई 2020 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। प्रवेश में प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करने के लिये कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 1 किलोमीटर, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिये 3 किलोमीटर, कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों के लिये 5 किलोमीटर एवं 11वी, 12वी के लिये 7 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि विद्यालयों में उपलब्ध स्थान से अधिक विद्यार्थी आवेदन करते है तो कक्षा 1 से 5 के लिये लाटरी निकालकर प्रवेश की प्रक्रिया की जाएगी तथा इसके उपर की कक्षाओं के लिये पूर्व की कक्षाओं के परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची बनाकर प्रवेश दिया जाएगा। यदि मेरिट सूची में एक से अधिक विद्यार्थी का नाम एक ही स्थान पर हो तो उनका भी लाटरी निकालकर निर्णय लिया जाएगा। शासकीय शिवलाल राठी इंग्लिश मिडियम स्कूल बेमेतरा में प्राचार्य की नियुक्ति हो चुकी है, शिक्षकों की नियुक्ति 30 जून 2020 तक पूर्ण कर लिया जावेगा एवं विद्यालय में 15 जुलाई 2020 से वर्चुअल क्लास प्रारम्भ होगी। विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु दो दिवसों में 133 प्रवेश फार्म पालकों द्वारा लिया जा चुका है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी.एस.ध्रुव ने पालकों से अपील की है कि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में उत्तम गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने, प्रवेश हेतु आवेदन पत्र 25 जून 2020 तक विद्यालय में प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक प्राप्त कर सम्पूर्ण जानकारी के साथ फार्म को जमा कर सकते है। -
बेमेतरा 16 जून : बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम जोगीपुर थाना नवागढ़ के एक परिवार में नाबालिग बालिका का विवाह किये जाने की सूचना पर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी रमाकांत चंद्राकर के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी व्योम श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती रेखा दिवान, सुरेन्द्र साहू, आउटरीच वर्कर राजू प्रसाद शर्मा, चाईल्ड लाईन बेमेतरा से केन्द्र समन्वयक दशोदी सिंह, विनोद राजपूत एवं शैलेजा गेण्डेª, पुलिस विभाग थाना नवागढ़ श्री केशव कुमार व सी0आर0टेम्बुलकर, एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रबुद्ध नागरीको की सहायता उन बालिका के निवास स्थान पर पहुॅची, उक्त विवाह स्थल पर ग्राम दुल्लापुर जिला मुंगेली से बारात पहुंच चुकी थी। वर-वधु पक्ष को समझाईश दी गई जिस पर उनके द्वारा सहर्ष ही बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की तथा बारात वापस ले जाने की बात कही गई, बालिका के परिजनों के अनुसार हमें यह ज्ञात नहीं था कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह गैर कानूनी है।
अधिकारियों द्वारा समझाईश दिये जाने पर उन्होने उक्त बालिका का विवाह 18 वर्ष के उपरांत किये जाने की शपथपूर्वक कथन किया। बालिका व परिजनों को बालक कल्याण समिति, बेमेतरा में समझाईस हेतु बुलाया गया है तथा उन्हे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका व 21 वर्ष से कम आयु का बालक का विवाह करना या करवाना अपराध है, जो भी व्यक्ति ऐसा करता या कराता है या विवाह में सहयोग प्रदान करता है,तो उसे भी 02 वर्ष तक कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रू. तक हो सकता है अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है। -
बेमेतरा 16 जून : आगामी खरीफ सीजन के लिये जिले के किसानो को अब तक विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 18758.90 क्वि. धान बीज के साथ 2183 क्विं. सोयाबीन बीज का वितरण और 36816 मि.टन उर्वरक वितरित किये जा चुके है। उप संचालक कृषि एम.डी. मानकर ने बताया की आगामी खरीफ सीजन में किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिये बीज निगम द्वारा जिले के सेवा सहकारी समितियों में मांग अनुरूप विभिन्न फसलों के बीजो का भण्डारण किया गया है। वर्तमान में सेवा सहकारी समितियों में धान बीज 21371.90 क्विं., अरहर 178.70 क्विं., सोयाबीन 3538.10 क्विं. एवं ढ़ेचा 350 क्विं. का भण्डारण किया जा चुका है। धान कि स्वर्णा, महामाया, स्वर्णा सब-1, राजेश्वरी, एम.टी.यू.-1001 एवं एम.टी.यू.-1010, अरहर की एल.आर.जी.-41, राजीवलोचन व सोयाबीन की जेएस-9305, जेएस-335, जेएस-9560 किस्मों के बीज उपलब्ध है। जिले में खरीफ 2020 के लिये निर्धारित 63200 उर्वरक के लक्ष्य के विरूद्व सहकारी समिति और विपणन संघ के माध्यम से 47571 मि.टन उर्वरक का भण्डारण किया जा चुका है। किसान अपनी सुविधा अनुसार खाद एवं बीज का उठाव कर रहे है। -
बेमेतरा 16 जून : छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम पढ़ई तुंहर दुआर के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 11 जून से 23 जून की अवधि मंे संचालित ‘गुरू तुझे सलाम‘ अभियान संचालित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आज मंगलवार को जिला स्तर पर ‘अहा क्षण‘ का आॅनलाईन आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी चार विकासखंड के चयनित 10 शिक्षकों ने अपने जीवन के अमूल्य और आनंदित करने वाले क्षणों तथा अपने सुखद अनुभवों को प्रकट किया। समग्र रूप से शिक्षक-शिक्षिकाओं के अनुभवों में उनके अध्यापन काल में हुए उन घटनाओं की बातें प्रकट हुईं जिन घटनाओं से कई छात्र-छात्राओंके जीवन में इन शिक्षकों के भगीरथ प्रयास से आमूलचूल परिवर्तन हुए। इन सुखद अनुभवों को ही इन्होंने अपना ‘अहा क्षण‘ होना निरूपित किया है।
इस कार्यक्रम का आयोजन जिला कोर ग्रुप द्वारा किया गया जिसमें होस्ट करने वाले जिला के नोडल अधिकारी श्री खिरामन लाल वर्मा, एस.एस.ए. के जिला मिशन समन्वयक श्री कमोद ठाकुर, श्री कमलनारायण शर्मा, तकनीकी सहायक श्री चंदन देव, श्री नेहिल वर्मा, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं तथा अपने अहा क्षण का अनुभव बताने वाले शिक्षकों में श्रीमती ज्योति बनाफर, श्री केजहा राम निषाद, श्रीमती सावित्री साहू, श्रीमती स्मिता साहू, श्री आनंद ताम्रकार, श्री डमलेश कुमार, मैडम फरहद खान, श्री सुनील झा, श्री अनिल कुमार वर्मा, श्रीमती कल्पना वैष्णव सम्मिलित हुए।
‘गुरू तुझे सलाम अभियान के अगले अनुक्रम में 18 जून 2020 दिन गुरूवार को जिला स्तर पर विद्यार्थीगण अपने पसंदीदा शिक्षक के बारे में बोलेंगे तथा 20 जून 2020 दिन शनिवार को पालकगण ‘पढ़ई तंहर दुआर‘ के संबंध में अपने विचार साझा करेंगे। -
बेमेतरा 15 जून : देश के विकास की रीढ़ किसानांे को माना जाता है ऐसे मेें कृषक और कृषि के संपूर्ण विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्र्रेडा) विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना सौर सुजला योजना सार्थक सिद्ध हो रही है। कृषकों को खेती एवं गौठान/चारागाहो में पेयजल एवं सिंचाई हेतु सोलर पंप कारगर सिद्ध हो रहे है। बिजली आपूर्ति नहीं होने पर भी सोलर पंप से सिंचाई की जा सकती है। इस योजना से किसानांे को बिजली कटौती और भारी बिजली बिल से भी मुक्ति मिल गई है तथा संयंत्र के रख-रखाव में भी किसानों को कम मेहनत एवं ब्यय लगता है। वर्तमान समय में बढ़ते तापमान एवं परम्परागत साधनों के कमियों को दूर करने लिए कृषकों को सोलर पंप अपने खेतों में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
क्रेडा विभाग बेमेतरा के जिला प्रभारी श्री डी.एस. सिदार ने बताया कि सोलर पंप के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ भू-जल संवर्धन का भी कार्य किया जा रहा है एवं सोलर पंप ग्रीन एनर्जी होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए अनुकूल है। बिजली पर निर्भरता कम हो जाती है, क्योंकि सोलर पंप सूर्य की रोशनी से कार्य करता है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। तथा सौर सुजला योजना के तहत कृषकों को 2,3 एवं 5 एचपी क्षमता के सोलर पंप के स्थापना पर लगभग 90-95 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। जिले के कृषक जो सोलर पंप लगाने के इच्छुक है वे कृषि विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 तक कुल 297 सोलर पंप स्थापना का कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में जिला बेमेतरा को 270 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें स्थापना कार्य प्रगति पर है।
ब्व्टप्क्.19 के कारण लाॅकडाउन की अवधी में क्रेडा द्वारा जिले में 24 कृषकों के यहाँ सोलर पंप स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया तथा 04 गौठान/चारागाह में भी सोलर पंप स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया है। पूर्व में 9 गौठान/चारागाह में सोलर पंप स्थपित किये गये है। जिला बेमेतरा के कृषक सोलर पंप के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खेती कर रहे है जैसेः- धान ,गेहूँ, गन्ना, पपीता, केला, टमाटर, फुल गोभी, लौकी, कुम्हडा, मिर्च,, खीरा इत्यादि प्रकार की भी खेती कर रहे है, जिससे औसतन माह में हजारों तक की आमदनी अर्जित कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है। क्रेडा अधिकारी ने बताया कि हितग्राही को सिंचाई करने में किसी भी प्रकार का विद्युत शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। निःशुल्क सिंचाई हो जाने से कृषकों को डबल फसल लेने में सुविधा हो रही है। साथ ही किसानों की आमदनी में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। किसान अपने खेतों में सोलर पंप की स्थापना से पूर्व केवल खरीफ फसल ले पाते थे, लेकिन पंप लग जाने क बाद अब सालभर में दो-तीन फसल आसानी से लेने लगे है। -
जिले में चिप्स द्वारा संचालित 316 ग्रामीण लोकसेवा केन्द्रों से भी सुविधा प्रारम्भ
बेमेतरा 15 जून 2020:- कोविड-19 के प्रकोप से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में निर्णायक और प्रभावी प्रयास किये जा रहे है। राज्य में अनलॉक-वन में अनेक गतिविधियों के संचालन की अनुमति मिली है। इसके चलते सम्पूर्ण राज्य के तहसील कार्यालयों में प्रतिदिन विवाह की अनुमति के लिए आवेदन करने वालों की भीड़ बढ़ने लगी । फलस्वरूप फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना तहसील कार्यालयों के अधिकारियों के लिए कठिन होने लगा। इसी स्थिति को देखते हुए वैवाहिक अनुमति के लिए आनलाईन सुविधा प्रारंभ की गई है। उल्लेखनीय है कि चिप्स ने यह सुविधा अल्प समय में इनहाउस और अत्यंत कम लागत में विकसित की है। जिला ई-प्रबंधक ने बताया कि जिले के ग्राम बैजलपुर के निवासी श्री ईश्वरी दास साण्डे ने अपने पुत्र के विवाह हेतु आॅनलाईन आवेदन कर अनुमति प्राप्त की है।
यह सुविधा जिले के 316 ग्रामीण लोक सेवा केन्द्र, 5 तहसील स्तर के लोक सेवा केन्द्र एवं एक लोकसेवा केन्द्र कलेक्ट्रोरेट बेमेतरा में मुहैया कराई गई है साथ ही अपने आइ-डी से भी कोई भी नागरिक पंजीयन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिले के नगर पंचायत मुख्यालयो में भी लोकसेवा केन्द्र संचालित है। जिसमें नागरिक लोकसेवा केन्द्रों में आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, राशन कार्ड या विवाह आमंत्रण पत्र में से कोई भी एक पहचान पत्र लाना होगा। विवाह अनुमति प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी जारी किया जाएगा जिसे नागरिक प्रिंट निकाल कर प्राप्त कर सकते हैं या केन्द्र जाकर भी प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। आम नागरिक घर बैठे भी एप्पस डाउनलोड कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते है। - बेमेतरा 15 जून : प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में मानसून के आगमन के साथ ही बेमेतरा जिले में मानसून का आगमन शीघ्र होने वाला है। चालू बारिश सीजन के दौरान बेमेतरा जिले में 01 जून से 15 जून 2020 सवेरे 8.00 बजे तक की स्थिति में 58.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक 120.0 मि.मी. वर्षा बेरला तहसील में तथा न्यूनतम 24.95 मि.मी. वर्षा नवागढ़ तहसील में दर्ज की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेमेतरा तहसील में 44.0 मि.मी. वर्षा, साजा तहसील में 53.0 मि.मी. वर्षा, थानखम्हरिया तहसील में 51.0 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। मानसून आने के बाद ही कृषि प्रधान बेमेतरा जिले में अब खेती किसानी के कार्य में तेजी आने की संभावना है। उपसंचालक कृषि ने बताया की जिले में खाद्-बीज का पर्याप्त भंडारण कर दिया गया है। किसान अपनी सुविधा अनुसार इसका उठाव कर रहे हैं
- बेमेतरा 15 जून : डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए जिले के किसान 31 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र उप संचालक कृषि कार्यालय बेमेतरा से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते है। निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र उप संचालक कृषि कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पुरस्कार की संख्या एक होगी एवं पुरस्कार के स्वरूप 2 लाख रूपए एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
योग्यता मापदण्ड -
इस प्रतियोगिता में केवल ऐसे कृषक ही सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जो विगत दस वर्षो से कृषि का कार्य छŸाीसगढ़ क्षेत्र में कर रहा हो, छŸाीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, कुल वार्षिक आमदानी में से न्यूनतम 75 प्रतिशत आय कृषि से हो एवं तकाबी, सिंचाई शुल्क, सहकारी बैंकों का कालातीत ऋण न हो।
चयन एवं मूल्यांकन का मापदण्ड -
फसल विविधिकरण एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए नवीन कृषि तकनीकी अपनाने का स्तर। उन्नत कृषि तकनीकी के प्रचार-प्रसार एवं अन्य कृषकों द्वारा अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रयास। विगत तीन वर्षो में विभिन्न फसलों की उत्पादकता का स्तर। कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र में कृषक द्वारा किया गया उल्लेखनीय एवं नवोन्वेषी कार्य।
पुरस्कार का कार्यक्षेत्र -
कृषि क्षेत्र में सर्वोŸाम कार्य करने वाले किसान को यह दिया जाएगा। ऐसा कृषक, जो खेती में नवीन तकनीकी को अपनाता हो, जिसका फसल सघनता अच्छी हो, समन्वित कृषि प्रणाली एवं फसल विविधिकरण अपनाता हो, कृषि क्षेत्र में नवोन्वेषी कार्य करता हो, भूमि एवंज ल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो, कृषि संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करता हो, कृषि विपणन में जिसका योगदान हो, को यह पुरस्कार दिया जाएगा।पुरस्कार के लिए कृषकों के आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। कृषकों का चयन जिला स्तरीय छानबीन समिति एवं राज्य स्तरीय जूरी के द्वारा किया जाएगा और उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कृषि विभाग के वेबसाईट से प्राप्त कर सकते है। - बेमेतरा : कृषि संचालनालय एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों ने किसानों को मौसम आधारित सलाह दी है कि मानसून के आगमन को मद्देनजर रखते हुए किसान खरीफ सीजन के लिए धान एवं अन्य फसलों के लिए तैयारियां कर ले। कीट व्याधियों की प्रतिरोधी एवं सहनशील किस्में छत्तीसगढ़ राज्य एवं विकास निगम एवं इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में उपलब्ध है। इन पर पौध रोगों एवं कीटों का असर कम होता है इसलिये किसान अपने प्रक्षेत्रों में लगाने वाली किस्मों का चुनाव करें एवं बीजों को फफूंद नाशी का उपचार करने के बाद ही बोवाई हेतु उपयोग करें। किसान भाई मृदा स्वास्थ्य के आधार पर ही खाद उर्वरक का उपयोग करें।किसानों को मौसम आधारित सलाह दी गई है कि धान का रोपा पद्धति हेतु नर्सरी डालें। धान की रोपा हेतु नर्सरी की बोआई करे। इसके लिए मोटा धान 50 किलो ग्राम या पतला धान 40 कि.ग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बीज डाले। धान का थरहा डालने या बोवाई से पूर्व स्वयं उत्पादित बीजों को नमक के घोल से उपचारित करें। प्रमाणित या आधार श्रेणी के बीजों को पैकेट में प्रदाय किये गये फफूंद नाशक से अवश्य उपचारित करें। किसान भाइयों को धान एवं अन्य फसल बोने के लिए तैयार रहने तथा सोसाइटी से उन्नत बीज एवं उर्वरक उठाकर भंडारण करने की सलाह दी जाती हैं। जिन स्थानों में मानसून पूर्व वर्षा हुई हो वहाँ कृषक खेतों की जुताई आवश्यक रूप से करें। मानसून पूर्व खुर्रा बुवाई के लिए कतार में सीडड्रिल से बुवाई करें एवं बीज 4 से 5 से.मी. गहराई पर डालें। एवं बुआई पश्चात् वर्षा होने पर अंकुरण पूर्व निंदानाशक का छिडकाव करें। खरीफ फसल लगाने हेतु बीज एवं उर्वरक की अग्रिम व्यवस्था करें। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की स्थिति में धान का थरहा तैयार करने के लिए खेतों में पलेवा देकर उपयुक्त ओल आते ही खेतों की अच्छी तरह जुताई से मिट्टी भुरभुरी कर खेत तैयार करें। इस प्रक्रिया से न केवल खरपतवार एवं कीट व्याधियाँ काफी हद तक नियंत्रित हो जायेगें साथ ही साथ धान का थरहा तैयार करने में सुविधा हो जायेगी। सोयाबीन, मक्का, मूंगफली आदि फसलों की बुवाई के लिए खेतों को गहरी जुताई कर तैयार करें जिससे बहुवर्षीय घास नष्ट हो जाये।सब्जियों एवं फलों की फसलों के लिए किसानों को सलाह दी गई है कि थरहा (नर्सरी) को ऊँचे स्थान पर 15 से.मी. ऊँची हुई क्यारियों में लगाये तथा वायरस रोग से बचाने हेतु सफेद एग्रोनेट (मच्छरदानी) के अंदर लगावें। थरहा के पौधों को गलन से बचाने हेतु बीज को उपचारित कर बुवाई करें। आम, नीबूं वर्गीय एवं अन्य फसलों में सिचाई प्रबंधन करें। नये फल उद्यान के लिए तैयारी करें। फलदार वृक्षों हेतु निर्धारित दूरी पर गड्डे खोदकर छोड़ दें। इसी तरह से पशुपालक किसानों को सलाह दी गई है कि पशुओं को 50-60 ग्राम नमक पानी में मिलाकर अवश्य खिलाये। दुधारू पशुओं के आहार में दाना मिश्रण की मात्रा जरूर बढ़ावें।
- बेमेतरा:-छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना 28 मार्च 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के अनुसार कर (टैक्स) शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में एकमुश्त निपटान (ओटीएस) व्यवस्था के अंतर्गत वाहनों में छूट प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत बेमेतरा जिले में पंजीकृत वाहनों के त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में 31 मार्च 2013 तक वाहनों में अधिरोपित लंबित कर लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णतः छूट दी गई है। त्रैमासिक कर एवं मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसंबर 2018 तक अधिरोपित लंबित राशि में पूर्णतः छूट है, किंतु वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। इसी प्रकार मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में यदि व्ही-बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है ता,े कर एवं ब्याज देय होगा। किंतु अधिरोपित शास्ति में एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक उनका पूर्णतः छूट दिया जाएगा। एक मुश्त निपटान की अवधि दिनांक 01 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक 6 माह के लिए होगी। उक्त उल्लेखित शास्ति में छूट केवल एक मुश्त निपटान योजना अवधि तक होगी। परंतु एकमुश्त निपटान योजना की समाप्ति के पश्चात शास्ति सहित पूर्ण राशि वसूली की जाएगी।
- बेमेतरा : -वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से निपटने के लिए नवागढ़ विधायक श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल को कल मुख्यमंत्री सहायता कोष मे 20 लाख रु. की सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर श्री जावेद खान (छिरहा) उपस्थित थे।
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बेमेतरा 12 जून : जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम -1972 की धारा-3 उपधारा -2 (दो) के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2020 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। सहायक संचालक मत्स्य पालन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के साथ जिले के समस्त नदियों -नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किए गए है में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2020 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम- 3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाबों या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा नहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।
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जिले मे अब-तक 2007 प्रवासी मजदूरों को निःषुल्क उपलब्ध कराया गया खाद्यान
बेमेतरा 12 जून : कोरोना वायरस के चलते राज्य में लाॅकडाउन जारी है। लाॅकडाउन के चलते लोगो को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाॅलाकि राज्य सरकार ने कई इलाकों में लाॅकडाउन के दौरान छूट दी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार ने राज्य के लोगो को राशन बांटने का लक्ष्य तय किया है, ताकि कोरोना लाॅकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य के लोगो को सरकार की ओर खाद्यान्न/राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
लाॅकडाउन में राज्य के लोगो के लिए खाद्यान्न/राशन उपलब्ध कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार जिले में लाॅकडाउन की अवधि में 305 नये राशनकार्ड जारी किये गये हैं साथ ही 1091 नवीन सदस्य पूर्व प्रचलित राशनकार्डों में जोड़े गये हैं। जिससे लोगो को सुगमता से राशन सामग्री प्राप्त हो सकें और किसी प्रकार की समस्या का सामना करना न पड़े। वर्तमान में राशनकार्ड हितग्राहियों को पात्रतानुसार चावल के साथ, अरहर दाल भी शासन द्वारा दिये जा रहे है।
कोरोना वायरस के चलते लाॅकडाउन होने के कारण खाने कमाने की दृष्टि से बाहर गये श्रमिकों में से छत्तीसगढ़ वापस लौटे श्रमिकों और व्यक्तियों को जिनके पास राशनकार्ड नहीं हैं या किसी भी राशनकार्ड में नाम दर्ज नहीं है उनको माननीय मुख्यमंत्री श्री भुपेश बघेल के निर्देशानुसार माह मई एवं जून के लिए 05 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह और 01 किलो चना प्रति परिवार प्रति माह की दर से निःशुल्क प्रदाय किया जाना है। इस कड़ी में जिला बेमेतरा में अब तक 797 प्रवासी परिवारों का पहचान कर 2007 प्रवासी सदस्यों को मुख्यमंत्री जी के इस योजना का लाभ प्रदाय किया जा रहा है।कोरोना काल के इस विपरीत परिस्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली राशन सामग्री ने जिले के नागरिकों के साथ ही प्रवासी श्रमिकों/व्यक्तियों के भोजन की समस्याओं में मददगार साबित हुई है। -
बेमेतरा 12 जून : अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजना मे वर्ष 2020-21 के क्रियांवयन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके अंतर्गत स्वरोजगार स्थापना करने हेतु ऋण लोन प्रदान किया जाएगा, आवेदक/आवेदिका अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए, जिले का निवासी हो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र में रु. 40,500/-एवं शहरी क्षेत्र मे रु. 51,500/- से कम का प्रस्तुत करना होगा, उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो, किसी भी बैंक अथवा संस्था से पूर्व में कर्ज न लिया हो शपथ पत्र देना होगा तथा आवेदक को राशन कार्ड/आधारकार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा । इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बेमेतरा में सायं 5.30 तक जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु कलेक्टर कमरा नं. 82 में कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी जिला बेमेतरा से सम्पर्क कर सकते हैं।