- बेमेतरा : -भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई विशेष परिस्थतियों के कारण सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाता जागरूकता के संदेशो का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ज्ञात हो कि राज्य में सम्पन्न विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु स्वीप कार्य योजना के तहत जिले एवं राज्य में सराहनीय कार्य किये गये, जिसके परितोष स्वरूप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को निर्वाचन कार्य में समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ कार्य हेतु बेस्ट स्टेट 2018 का अवार्ड प्रदाय किया गया है।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेट फार्म फेसबुक पेज एवं ट्वीटर हेंडल पर स्वीप कार्ययोजना के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं गुरूवार को निर्वाचन से संबंधित प्रश्न अपलोड किये जाते है। वही उसके अगले दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उन प्रश्नों के सही उत्तर साझा किया जाता है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने एवं त्रुटि सुधार का कार्य वर्ष भर सतत रूप से चलता रहता है। आॅनलाईन फार्म भरने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित एनवीएसपी पोर्टल एवं वोटर हेल्पलाईन मोबाईल एप की मदद से मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन व सुधार, नाम जोड़ने अथवा पता परिवर्तन करने का कार्य स्वयं कर सकते है। अधिक जानकारी मतदाता हेल्प लाईन नं. (टोलफ्री) 1950 से प्राप्त किया जा सकता है।इसी प्रकार मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन से संबंधित सेवाओं जैसे मतदाता सूची में पंजीकरण, इपिक कार्ड प्रिंटिंग तथा मतदाता सूची से संबंधित अन्य सुविधा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले 18 चयनित लोकसेवा केन्द्रों में दी जा रही है। नाम जुड़वाने के लिए फार्म 06, प्रावासी मतदाता पंजीकरण के लिए फार्म 06क, मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म 07, मतदाता सूची में नाम, पता, फोटो ठीक करवाने के लिए फार्म 08, उसी विधानसभा क्षेत्र में निवास स्थल बदलने पर फार्म 08क भरा जाता है। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक तहसील में वीएलई नियुक्त किये गये है। जिसके द्वारा आनलाईन फार्म भरने एवं डुप्लीकेट इपिक कार्ड तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।
- बेमेतरा : चालू बारिश सीजन के दौरान बेमेतरा जिले में 01 जून से 22 जुलाई 2020 सवेरे 8.00 बजे तक की स्थिति में 406.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक 517 मि.मी. वर्षा थानखम्हरिया तहसील में तथा न्यूनतम 265 मि.मी. वर्षा साजा तहसील में दर्ज की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेरला तहसील में 477 मि.मी. वर्षा, बेमेतरा तहसील मे 443.6 मि.मी. वर्षा तथा नवागढ़ तहसील मे 330 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।
- बेमेतरा: राज्य शासन के निर्देश अनुसार इस वर्ष फसलो की गिरदावरी करते समय राजस्व अमले पटवारियों को संबंधित फसल के खेत में खुद खड़े होकर फोटो भी खीचनी होगी। फोटो मे खेत-किसान-पटवारी को दिखना होगा। राजस्व विभाग द्वारा चालू खरीफ मौसम की फसलो की गिरदावरी के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। कल कलेक्टोरेट सभकक्ष मे राजस्व अधिकारियों की बैठक मे कलेक्टर ने जिले में गिरदावरी के लिए की गई तैयारियों और कार्ययोजना पर राजस्व अधिकारियो के साथ गहन मंत्रणा की। बैठक मे अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, जिले के सभी चार एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे। जिले में खरीफ फसलों की गिरदावरी 01 अगस्त से 20 सितंबर तक की जाएगी। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियो को चेताया कि गिरदावरी के काम में लापरवाही बर्दाश्त नही होगी। गिरदावरी के आधार पर ही आगामी धान खरीदी सीजन में किसानो के धान के रकबे का पंजीयन किया जायेगा, इसलिए गिरदावरी का काम पूरी सावधानी और तत्परता से करना होगा। उन्होने इस काम में लापरवाही बरतने पर तत्काल निलंबन की कार्यवाही की चेतावनी भी राजस्व विभाग के मैदानी अमले को दी।बैठक मे कलेक्टर ने निर्देशित किया कि गिरदावरी के दौरान अन्य फसलों का रकबा किसी भी परिस्थिति में धान और मक्के के रकबे में शामिल न होने पाए। जिले में सब्जियां, फल-फूल सहित अन्य फसलें खरीफ सीजन के दौरान उगायी जाती है। गिरदावरी के दौरान अन्य फसलों के रकबे का धान विक्रय के लिए पंजीयन न हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। गिरदावरी के दौरान पटवारी और किसान सहित लगाई गई फसल वाले खेत का खसरावार फोटोग्राफ मोबाइल पर अनिवार्य रूप से लिए जाने तथा इसको डिजिटली संबंधित राजस्व अधिकारी को अभिलेख के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। स्लेट में खसरा नम्बर चाॅक से लिखकर खसरा नम्बर बढ़ते अनुक्रम में फोटोग्राफ लेने को कहा गया है।ग्रामवार बोई गई फसलांे के रकबे का प्रारंभिक प्रकाशन 21 सितंबर तक किया जाएगा। राज्य के सभी गांवो में किसानवार, फसल क्षेत्राच्छादन का प्रकाशन कर दावा आपत्ति 28 सितंबर तक प्राप्त की जाएगी। प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण कर खसरा पांच साला एवं भुइंया साॅफ्टवेयर की प्रविश्टि में 14 अक्टूबर तक संशोधन किया जाएगा। कलेक्टर सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियो को गिरदावरी के कार्य को पूरी सतर्कता और पारदर्शिता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश है कि राजस्व अभिलेखों की शुद्धता के साथ ही समर्थन मूल्य पर धान और मक्के की खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत आर्थिक अनुदान और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन गिरदावरी की शुद्धता पर निर्भर है। इसके मद्देनजर गिरदावरी शत-प्रतिशत सही और सटीक हो इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाए।
- क्वारेंटाइन सेंटर में ही सीखा निरक्षर प्रवासी श्रमिकों ने अक्षर ज्ञानबेमेतरा : -लखनऊ, नागपुर और पुणे से छत्तीसगढ़ अपने राज्य लौटने के बाद क्वारेंटाइन सेंटर में रहने के दौरान लगाए पौधों से श्रमिकों को इतना लगाव हो गया है कि वे वहां से निकलने के करीब महीने भर बाद भी उनकी देखभाल कर रहे हैं। बेमेतरा जिले के मटका गांव के स्कूल में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में रह चुके लोग अपने लगाए पौधों को पानी देने और देखभाल करने अब भी स्कूल परिसर जाते हैं। यह उनके लिए कठिन समय की एक सुखद याद की तरह है।प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रदेश भर में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर्स में वहां मुश्किल समय में रह रहे लोगों का तनाव कम करने उन्हें कई तरह की रचनात्मक और मनोरंजक गतिविधियों में व्यस्त रखा गया था। इस दौरान खेल, पठन-पाठन, वृक्षारोपण और योगाभ्यास जैसी गतिविधियों के माध्यम से उनका तनाव कम किया जा रहा था। कुछ क्वारेंटाइन सेंटर्स में निरक्षर प्रवासी श्रमिकों ने अक्षर ज्ञान भी सीखा। क्वारेंटाइन अवधि पूरा होने तक उन्होंने अपना नाम लिखना और कुछ-कुछ पढ़ना भी सीख लिया था।बेमेतरा विकासखंड के मटका, जोंग, अमोरा, पथर्रा और जेवरा गांव में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर्स में रह रहे प्रवासी श्रमिकों ने बेहद उत्साह से वृक्षारोपण किया था। उन्होंने अपने क्वारेंटाइन सेंटर वाले स्कूल परिसर में आम, कटहल, बरगद, गुलमोहर और नीम के पौधे लगाए थे। वे इनकी नियमित देखभाल और पानी देने का काम भी कर रहे थे। इन पौधों से अब उन्हें इतना लगाव हो गया है कि क्वारेंटाइन सेंटर से अपने घर पहुंचे करीब एक महीना बीत जाने के बाद भी स्कूल परिसर जाकर इनकी देखभाल करते हैं। अपने लगाए सभी पौधों को सुरक्षित देखकर वे गहरा संतोष और सुकून महसूस करते हैं। बेमेतरा जनपद पंचायत द्वारा इन स्कूलों में वृक्षारोपण के लिए पौधे और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए गए थे।प्रवासी श्रमिकों की कोशिशों से स्कूल परिसर हरा-भरा हो गया है। पुणे, लखनऊ और नागपुर से लौटे कुछ निरक्षर श्रमिकों ने मटका, जोंग और अमोरा के क्वारेंटाइन सेंटर्स में अक्षर ज्ञान भी सीखा। साथियों से उन्होंने क्वारेंटाइन अवधि पूरी होने तक अपना नाम लिखना और कुछ-कुछ पढ़ना भी सीख लिया था। क्वारेंटाइन सेंटर के अधिकारियों ने भी उन्हें लगातार प्रोत्साहित कर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई। निरक्षर के रूप में क्वारेंटाइन सेंटर पहुंचे लोगों ने क्वारेंटीन अवधि पूरी कर घर जब लौटने के समय रजिस्टर में अपने नाम के आगे अंगूठा लगाने की जगह हस्ताक्षर किए, तो उनके चेहरों की चमक देखते ही बनती थी। इस मुश्किल दौर ने उन्हें मुस्कुराने की ठोस वजह दी है।
- बेमेतरा : पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने आज जिला चिकित्सालय परिसर मे वृक्षारोपण किया।कलेक्टर ने कहा कि वृक्षारोपण के साथ-साथ पेड़-पौधे की सुरक्षा करना हम सबका नैतिक दायित्व है। पेड़-पौधे हमें आॅक्सीजन प्रदान करते है, साथ ही धरती के तापमान मे कमी लाने मे मदद्गार है। इस अवसर पर बेमेतरा विधायक आशीष कुमार छाबड़ा, मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एस के शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, सिविल सर्जन सह-अस्पताल अधिक्षक डाॅ. वन्दना भेले एवं डाॅ ज्योति जसाठी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने भी पौधे रोपे।
- बेमेतरा : -कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने आज जिला चिकित्सालय परिसर स्थित अस्पताल आईसोलेशन सेन्टर-कोविड केयर सेन्टर का निरीक्षण किया।वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने जिला मुख्यालय बेमेतरा मे आईसोलेशन सेन्टर/कोविड केयर सेन्टर प्रारंभ हो गया है। इस अस्पताल मे सेन्ट्रल कमाण्ड रुम तथा अलग-अलग पुरुष वार्ड एवं महिला वार्ड बनाये गयें हैं, इन वार्डों का कलेक्टर नेे मुआयना किया। आईसोलेशन सेन्टर/कोविड केयर सेन्टर अस्पताल के प्रारंभ होने से अब कोरोना संक्रमण की जाँच पीपीई कीट के जरिए होने लगेगी।इसके पहले बिना लक्षण वाले धनात्मक केस सेम्पल जाँच के लिए रायपुर एवं दुर्ग भेजा जाता था। इस अवसर पर बेमेतरा विधायक आशीष कुमार छाबड़ा, मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एस के शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, सिविल सर्जन सह-अस्पताल अधिक्षक डाॅ. वन्दना भेले एवं कोविड-19 प्रभारी डाॅ ज्योति जसाठी उपस्थित थे।
- बेमेतरा 21 जुलाई 2020ः-बेमेतरा जिले में संचालित एक्सटेंशन रिफाम्र्स (आत्मा) योजनांतर्गत छ.ग. शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जिले से उन्नत कृषक पुरस्कार हेतु कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्यपालन क्षेत्र में चयनित कृषकों से आवेदन 31 अगस्त 2020 तक इच्छुक कृषकों से प्राप्त किया जावेगा, जिसमें राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु राशि 50000/- तथा जिले से 10 कृषकों को जिला स्तरीय पुरस्कार 25000/- रूपये एवं प्रत्येक विकासखण्ड के लिये 05-05 कृषकों को 10000/- रूपये एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जावेगा।आवेदन मूलतः निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा। निर्धारित प्रपत्र कृषक विकासखण्ड केे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय से कार्यालयीन समय पर प्राप्त कर सकते है। प्रत्येक क्षेत्रवार आवेदन अलग-अलग दिया जावेगा राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय आवेदन पृथक पृथक किया जावेगा। आवेदन 01 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 समय 5.30 बजे तक स्वीकार किया जावेगा, पूर्व में पुरस्कृत कृषक व नियत तिथि पश्चात आवेदन स्वीकृत नही किया जावेगा तथा अन्य सम्पूर्ण जानकारी हेतु विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा उप संचालक कृषि से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है। उप संचालक कृषि द्वारा जिले के कृषकों से आज अंतिम तिथि होने के फलस्वरूप अपील की है। कृषक कृषि कार्य या उद्यान कार्य या मछली पालन एवं पशुपालन करने वाले प्रगतिशील किसान, आत्मा योजना में विकासखण्ड स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर के लिए आवेदन कर सकते है।
- बेमेतरा 21 जुलाई 2020ः-भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार श्रृंखला के तहत् ‘‘पद्म विभूषण‘‘, ’’पद्भ भूषण’’ तथा ’’पद्म श्री’’ पुरस्कारों के लिए वर्ष 2020-21 हेतु नामांकन प्रस्ताव 15 सितंबर 2020 तक online www.padmaawards.gov.in के माध्यम से चाही गई है।इस पुरस्कार में ’’उत्कृष्ट कार्य’’ को मान्यता प्रदान की जाती है और इसे सभी क्षेत्रों/विषयों जैसे कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरी, सार्वजनिक मामलों, नागरिक सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। कोई व्यक्ति, किसी जाति, व्यवसाय, हैसियत या लिंग के भेदभाव के बिना इन पुरस्कारों के पात्र है। पुरस्कारों से संबंधित विस्तृत जानकारी और नियमावली वेबसाइट www.padmaawards.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त पुरस्कार के लिए निर्धारित पात्रता एवं मापदण्ड के अनुरूप जिले के योग्य/पात्र व्यक्तियों के नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। पद्म पुरस्कार के लिए आॅनलाइन नामांकन/सिफारिश की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020 के बीच प्राप्त नामांकनों पर ही विचार किया जाएगा।
- गिरदावरी कार्य 01 अगस्त से, कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठकबेमेतरा 21 जुलाई 2020ः-कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने आज मंगलवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए नए सिरे से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा तथा पटवारी प्रतिवेदन के लंबित मामलों का निबटारा तीन माह के भीतर करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राजस्व प्रकरणों पर सिलसिलेवार समीक्षा की। कलेक्टोरेट सभाकक्ष मे आज आयोजित राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आम जनता का राजस्व अधिकारियों से प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है, इसलिए लोगों की समस्याओं के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।कलेक्टर ने आगे कहा कि सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने प्रकरणों और उन्हें बेहतर ढंग से निष्पादित करने के लिए तत्पर रहें। जिस कार्य के लिए शासन ने उन्हें नियुक्त किया है, उसके प्रति सकारात्मक व पूर्ण जवाबदेही के साथ जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने फर्द बंटवारे के लंबित मामले में कहा कि पटवारी अपने हल्के के ग्राम पटेल, प्रमुख एवं दोनों पक्षों के तर्क व तथ्य सुनते हुए यथासंभव आपसी सहमति पर फोकस करें व निराकृत करें। कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण प्रकरणों में किसी भी स्थिति में इश्तहार प्रकाशन के 14 दिनों के भीतर पटवारी प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। यदि इस अवधि में भी प्रतिवेदन लंबित पाया जाता है, तो एक सप्ताह के भीतर स्मरण पत्र देकर जवाब मांगें। इसके बाद भी पटवारी द्वारा कोताही बरती जाती है, तो उसका वेतन रोकें अथवा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नामांतरण के पुराने प्रकरण आगामी तीन माह के भीतर तथा बंटवारे के प्रकरण छह माह तक हर हाल में निराकृत करें।इसी तरह भुइयां प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा के आदेश पारित होने के एक माह के अंदर ऑनलाइन रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से एंट्री अथवा अद्यतन किया जाए। उक्त समय अवधि में रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण की जिम्मेदारी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की होगी। कलेक्टर ने बैठक में सीमांकन, गिरदावरी प्रतिवेदन, राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण, नजूल पट्टा निर्माण, भूमि का बटांकन एवं नियमितिकरण, बाढ़ आपदा राहत तथा नियंत्रण सहित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऑनलाइन पंजीयन, विवादित नामांतरण आदि की समीक्षा कर राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में, अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान सहित चारो अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।फसल रकबा सत्यापन के लिए गिरदावरी 01 अगस्त से-धान खरीदी के पहले बोये गये खरीफ फसलों का रकबा सत्यापन किया जायेगा। किसानों के खेतों मे पहुँचकर बोये गये फसल और रकबे की जांच की जायेगी। यह राज्यव्यापी अभियान बेमेतरा जिले मे भी 01 अगस्त से शुरु होगा जो की 20 सितम्बर तक चलेगा। कलेक्टर ने आरओ मीटिंग मे कहा कि इस कार्य मे पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कोटवार ग्राम पटेल एवं पंचायत सचिव का भी सहयोग लेवें। गिरदावरी कार्य का पटवारी हल्का ग्राम व तिथिवार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से भी व्यापक प्रचार-प्रसार करनी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि गिरदावरी का काम किसानों की मौजूदगी मे पारदर्शितापूर्ण तरीके से किया जाना है। इसे किसी के घर मे बैठकर नही बल्कि किसानों के खेतों मे पहुँचकर पूरा करना है। किसानों और स्थानीय ग्रामीणों को गिरदावरी की जानकारी पूर्व से ही दी जाये। इसके लिए गांवों मे मुनादी करने के निर्देश दिए है। प्रत्येक किसान के खसरा वार वर्तमान खेत मे बोआई का रकबा और पड़त भूमि का रकबा भुईयां साफ्टवेयर मे दिए गये विवरण के अनुसार तैयार किया जायेगा।
- बेमेतरा 21 जुलाई 2020ः-गोधन न्याय योजना का शुभारंभ बेमेतरा जिला के साजा विकासखण्ड के सभी गांवो में हरेली त्यौहार का आयोजन के साथ हुआ ,जिसमें छ.ग. सरकार की महत्वकांक्षी योजना सुराजी गांव के अन्तर्गत मुख्यतया प्रथम चरण के साजा के 19 गौठान/चारागाह वाले ग्राम पंचायतो में गो धन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। जिसमें पशुपालको से 2.00रु. प्रति किलो की दर से ग्राम गौठान समिति द्वारा गोबर खरीदी किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य पशुपालको को लाभ पहुंचाना एवं उससे निर्मित जैविक खाद से कृषि में उपयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति वृध्दिकर पुर्णतः जैविक कृषि की ओर अग्रसर होना है। इस योजना के शुभारंभ की कड़ी में ग्राम पंचायत ओड़िया में गौठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सर्वप्रथम छ.ग. के पारंपरिक औजार जैंसे- हल (नांगर) कुदाल आदि की पूजा की गयी तथा पशुओं को आटें की लोंदी खिलायी गयी तत्पश्चात् राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अन्तर्गत गठित महिला स्व सहायता समुहों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे-अगरबत्ती, गोबर के गमले, फिनाईल, पेन साथ ही पारंपरिक व्यंजन ठेठरी-खुरमी का स्टाॅल लगाया गया था जिसका अतिथियों द्वारा अवलोकन किया गया तथा पशुपालको से 52 किलो गोबर 2.00रु. प्रति किलो की दर से 104 रुपयंे में ग्राम गौठान समिति द्वारा खरीदी किया गया ।इस दौरान महिला स्व सहायता समूह, उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के मध्य नारियल फेंक की प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें नारियल फेंक पुरूष वर्ग में अनुविभागीय दण्डाधिकारी साजा श्री आशुतोष चतुर्वेदी एवं महिला वर्ग मे दिलेश्वरी दोहरे विजेता रहे तथा महिला स्व सहायता समूहो के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोयिता यथा-फुगड़ी, जलेबी दौड़, कुर्सी दौड़ तथा गेड़ी दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागियों को पुरष्कृत भी किया गया, गेड़ी दौड़ में निखिल, जलेबी दौड़ में राधिका एवं दिलेश्वरी दोहरे ,कुर्सी दौड़ में सुक्रिता यादव एवं रेखा पटेल तथा फुगड़ी में पुष्पा अनंत दुलारी गायकवाड़ क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कियें साथ ही वृक्षारोपण का कार्य भी सम्पन्न किया गया। ग्राम गौठान समिति को कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चैबे जी के तरफ से 20000रु (बीस हजार) का चेक दिया गया।इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती लक्ष्मी जागेश पटेल जि.पं. सदस्य बेमेतरा, श्रीमती सीमा भुनेश्वर चंद्राकर उपाध्यक्ष ज.पं. साजा, श्री शेषनारायण मिश्रा, तहसीलदार थानखम्हरिया श्री चन्द्राकर एवं अन्य प्रतिनिधि रहे अध्यक्षता अनुविभागीय एवं दण्डाधिकारी साजा श्री आशुतोष चतुर्वेदी, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत साजा सुश्री क्रांती ध्रुव साथ ही प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी(ग्रा.यां.से) श्री हंसराज साहू, कार्यक्रम अधिकारी श्री रविकिरण कराडे, सहा.विकास विस्तार अधिकारी श्री एस.के.चैबे व श्री कृष्णा साहू ,एवं अन्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण ,पीआरपी श्रीमती रविना शेख संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, ग्रामवासी व महिला स्व सहायता समूह के सदस्य उपस्थित रहे।
- बेमेतरा 21 जुलाई 2020ः-छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी परंपरा एवं संस्कृति को बनाए रखते हुए समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे ना केवल छत्तीसगढ़ियों की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद मिल रही है वरन लोगों में भी अपने संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है एवं स्वेच्छा से भी छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों एवं पर्वों को पारंपरिक तरीके से मनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं ग्राम सुराजी योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गोधन न्याय योजना जिसके माध्यम से 2रु. प्रति किलो में गोबर खरीदने की अभिनव पहल हरेली पर्व से किया गया जिसमें जनपद पंचायत बेमेतरा में प्रथम फेस में निर्मित सभी गोठान में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया इस योजना के माध्यम से गौठान में उत्सर्जित गोबर के अलावा सभी गोबर को गौठान समिति द्वारा क्रय किया जाएगा एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से खाद निर्माण कर सेवा सहकारी समिति में विक्रय किया जाएगा।गोधन न्याय योजना से जैविक खेती में वृद्धि होगी, पशुधन के पालन पोषण में भी सहयोगी साबित होगी, ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे साथ ही कृषि रकबा में भी वृद्धि हो सकेगी एवं स्वच्छता बनाए रखने में भी मददगार होगी। इसी क्रम में विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत झालम के आदर्श गोठान स्थल पर आयोजित की गई इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती कुमारी जायसवाल जनपद अध्यक्ष जनपद पंचायत बेमेतरा श्रीमती प्रज्ञा निर्वाणी जिला पंचायत सदस्य एवं विधायक प्रतिनिधि श्री मोंटू तिवारी उपस्थित रहे कार्यक्रम में हरियाली पर्व के अनुसार गोधन की पूजा, लोई एवं घास खिलाकर एवं वृक्षारोपण कर अतिथियों द्वारा औपचारिक शुभारंभ किया गया तत्पश्चात विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ गोधन न्याय योजना के अंतर्गत उपस्थित ग्रामीणमहिलाओं से 300 किलो गोबर का क्रय करते हुए उन्हें 2रु. प्रति किलो की दर से 600.00 का नगद भुगतान गौठान समिति के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह द्वारा किया गया कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत झालम में करमा नृत्य के साथ-साथ खो-खो, कबड्डी, कुर्सी दौड़ आदि पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया उपस्थित ग्रामीणों को श्री मोंटू तिवारी एवं श्रीमती प्रज्ञा निर्वाणी द्वारा गोधन न्याय योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न विभागों के उपस्थित अधिकारियों द्वारा भी गोधन न्याय योजना के बारे में ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी दी गई ।कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए सरपंच ग्राम पंचायत झालम श्री टेकराम साहू द्वारा सभी अतिथियों का आभार प्रदर्शन किया गया कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों जिला पंचायत सदस्य झालम, जनपद सदस्य झालम, के साथ-साथ श्री आगर डेहरे, धनेश चंद्राकर, श्री अवस्थी, राकेश साहू, सूरज साहू आदि के साथ-साथ जनपद पंचायत बेमेतरा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रश्मि ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी अलका साहू, कार्यक्रम अधिकारी अरविंद कश्यप वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उद्यानिकी विभाग, सरपंच टेकराम साहू सचिव रुकमणी रोजगार सहायक सियाराम यादव श्री भगवान सिंह एवं अन्य विभाग विभागीय अधिकारीगन, आसपास ग्राम पंचायत के सरपंच एवं गोठान समिति के सदस्य, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, चरवाहा समिति के सदस्य एवं ग्रामीणों के साथ साथ बहुत संख्या में आसपास के ग्रामीण उपस्थित रहे।
- बेमेतरा 21 जुलाई 2020ः-नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अद्यतन स्थिति में 5246 पाॅजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है एवं प्रतिदिन कोरोना वायरस मरीजों की तादात बढ़ती चली जा रही है। इसी प्रकार बेमेतरा जिले में भी प्रतिदिन लगातार कोरोना वायरस पाॅजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे है। अब तक कुल 109 कोरोना पाॅजिटिव मरीज की पहचान बेमेतरा जिले में की गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छ.ग. शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पाॅजिटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाये गए है। बेमेतरा जिले में अब तक कुल 45 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके है जिसमें 15 कंटेनमेंट जोन अभी भी प्रभावशील है। इसी तरह सम्पूर्ण बेमेतरा जिला में कुल 1112 क्वारेंटाईन सेंटर बनाये गये है जिसमें अब तक 34803 मजदूर अन्य स्थलों से वापस आ चुके है तथा अभी भी 13 क्वारेंटाईन सेंटर में 389 श्रमिक निवासरत है। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा ही है। अतः यह आवश्यक है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाये। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परीलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है।छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। (कोविड-19) के प्रसार को देखते हुये इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु बेमेतरा जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में अवधि दिनांक 21 जुलाई से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक लाॅक डाउन को प्रभावशील किया जाता है। महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/ 17- 1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्र्पूण जिला बेमेतरा के राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु यह लाॅक डाउन निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुये यह आदेशित किया जाता है किः- जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आॅटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल ईमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुये परिवहन की छूट रहेंगी।बेमेतरा जिले में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले की सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है, जिसके प्रभाव से जिले में अनाधिकृत रूप से किन्ही व्यक्तियों के बगैर अनुमति प्रवेश इस अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी व वाणिज्यिक कार्गो परिहवन की अनुमति ही इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में (रात में भी) हो सकेगी। सम्पूर्ण बेमेतरा जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र की सभी दुकानें जो दी गयी छूट की सीमा में शामिल नहीं है) व्यवसायिक प्रतिष्ठान, वाहनों के शो-रूम, गोदाम, सप्ताहिक हाट-बाजार आदि इस अवधि में अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे। शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागीय, सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक श्रम/निर्माण कार्य, मनरेगा आदि कार्य संचालिक करने वाले संस्थान/इकाइयों को इस प्रतिबंध से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एंव पर्यटन स्थल, पार्क इत्यादि आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आये हुये नागरिक जो होम क्वारेंटाईन की निगरानी में रखे गये है, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटीन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस अवधि में सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर फेस मास्क व सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना आवश्यक होगा। अतिआवश्यक गतिविधियों को छोड़कर जिले में रात्रि 09ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक आवाजाही पूर्णतः बंद रहेंगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे मात्र स्वास्थ्यगत कारणों से ही बाहर निकल सकेंगे। अंतिम संस्कार, अंत्येष्ठि आदि के आयोजनों में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य की जावेगी इसी तरह वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा तक उपस्थिति मान्य होगी, जिसकी अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रदाय की जावेगी। फेस माॅस्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशाों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता हैः- जिला कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.डी.ओ. पुलिस कार्यालय, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी व तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व पुलिस चैंकी, शासन के अन्य विभाग, ये सभी कार्यलय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा। इस अवधि में शासकीय कार्यालयीन कार्य सामान्य रूप से सभी विभागों में संचालित होगा। सभी पंजीयन (रजिस्ट्रार) कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्ते पर संचालित होंगी) भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मीस्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल, लाईसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक व दवाई की दुकानें भी शामिल है, आवश्यकतानुसार (24x7) खुले रहेंगे। शासकीय खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें/भण्डारण आदि। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 10ः00 बजे तक होगी। प्रतिबंध की अवधि में चाय/नास्ता की दुकान गुपचुप ठेला, ज्यूस, आईक्रिम के ठेले, फास्ट फूड की दुकान, गन्ना रस, पान ठेला आदि संचालित नहीं होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राजमार्गो पर स्थित ढाबों में Take Away Basis पर भोजन पैक करा सोशल डिस्टेंसिंग सिद्धांतों पर मान्य होगी। इस अवधि में सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे, परंतु आॅन लाईन तथा डिस्टेंस लंर्निग की अनुमति होगी। स्थायी दुकानों/स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, डेयरी (मिल्क पार्लर) ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अण्डा व दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित खाद्य पदार्थो की दुकानों के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 08ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक होगी। कृषि उपज मण्डी प्रातः 08ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक संचालित रहेंगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 06ः00 बजे से 09ः30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, ए.टी.एम., वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजन इत्यादि भी शामिल है, प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जेल, अग्निशमन सेवायें,टेलीकाॅम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज (शो-रूम शामिल नहीं) एवं सर्विसेस दुकानें। पेट्रोल/डीजल पंप में ईधन की आपूर्ति करने वाले वाहन एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां। पशु चारा, खाद विक्रय, पेस्टीसाईड, फसल व पशुओं से संबंधित दवा की दुकानें। पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुये अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें चालू रहेंगी परंतु सेलून, नाई दुकान, मसाज व ब्यूटी पार्लन, टेªवल एजेंसी, टूर आॅपरेटर, रिसाॅर्ट, केफे आदि बंद रहेंगी। परंतु अपवाद स्वरूप स्वास्थ्य/पुलिस/शासकीय सेवक/ स्वास्थ्य कर्मी/श्रमिक/पर्यटक सहित फसें हुये लोग एवं क्वारेंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वाले बस डिपों/स्टैण्ड में संचालित कैंटीन को छोड़कर, रेस्टोरेंट होटल को होम डिलीवरी की अनुमति होगी परंतु टेक अवे की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियों (निजी एजेंसियों सहित) न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित ऐजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल ऐजेंसियों इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल है।प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया। राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई अन्य सेवा। सम्पूर्ण बेमेतरा जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः-न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्यो का संपादन। आवागन हेतु सार्वजनिक/सामूहिक वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध। एक समय में बैंक में अधिकतम 05 ग्राहक को ही प्रवेश दिये जाने की शर्ते पर, हैंड सैनिटाईजर, साबुन व पानी की पर्याप्त व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग सहित। बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। निजी प्रतिष्ठान, चिकित्सालय आदि जो कंडिका-ब में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है खुले रहेंगे तथा इन्हें एसओपीएस का पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1 दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा जारी समस्त आदेशों का अधिक्रमित करते हुये यह आदेश जारी किया जा रहा है। दाण्डिक प्रावधान - उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा महामारी एक्ट एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हो के अंतर्गत दोषी व्यक्ति कार्यवाही के भागीदार होंगे। बेमेतरा जिला में हाॅट-स्पाॅट व कंटेनमेंट जोन घोषित होने वाले स्थानों में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्ववत प्रभावी होगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति हाॅट-स्पाॅट व कंटेनमेंट जोन में कदापि नहीं होगी। अनुमति प्राप्त संस्थानों में थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, मास्क, सैनिटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, आदि की व्यवस्था किया जाना संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी होगी तथा इन संस्थानों में शिफ्ट वाईज कर्मचारियों की सेवायें ली जा सकेंगी। जिले मे यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। -
बेमेतरा 20 जुलाई 2020ः-राज्य सरकार के निर्देश पर आज हरेली पर्व के दिन से जिले मे भी गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई। जिले के सभी चार विकासखण्डों के ग्राम पंचायतों मे कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमे त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। जिल के नवागढ़ विकासखण्ड के ग्राम मोहतरा (गाड़मोर), बेमेतरा जनपद पंचायत के ग्राम झालम, साजा विकासखण्ड के ग्राम ओड़िया मे विकासखण्ड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमे 2 रु. प्रतिकिलो की दर से पशुपालकों से गोबर खरीदी कार्य की शुरुआत की गई। इसके अलाव जिले के ग्राम पंचायत तेन्दूभाठा (साजा), मुलमुला, अमोरा, चीचगांव, सण्डी (बेरला), ठेलका, बटार, बिलई, मरतरा, पिरदा, दाढ़ी, सांकरा, नारायणपुर, सहित विभिन्न ग्राम पंचायतो मे कार्यक्रम आयोजित किया गया। छ.ग. का पारंपरिक हरेली पर्व पूरे उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। गांव मे नारियल फेंक प्रतियोगिता, गेंड़ी प्रतियोगिता, फुगड़ी स्पर्धा सहित पारंपरिक खेल आयेजित किया। जिले के अनेक ग्राम पंचायतों मे पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुचिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।
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बेमेतरा 20 जुलाई 2020ः-प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संसदीय सचिव श्री कुँवर सिंह निषाद ने आज बेमेतरा के कोबिया मे गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। और गौठान निर्माण का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के अध्यक्षता बेमेतरा विधायक श्री आशीष कुमार छाबड़ा ने की। प्रदेश सरकार द्वारा हरेली पर्व के दिन से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी कार्य की शुरुआत की है। संसदीय सचिव श्री निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सुराजी गांव योजना लागू की गई है। और आज हरेली तिहार के दिन से गोधन न्याय योजना के तहत 2रु. किलो की दर से गोबर खरीदी की शुरुआत की गई है। इससे ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। गोबर बेचकर किसान पशुचारा का इन्तजाम कर सकते है। यदि अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, तो जैविक खेती को अपनाना होगा। प्रदेश के मुखिया छ.ग. की संस्कृति को संरक्षित और सहेजने का काम कर रहा है। कार्यक्रम के पहले अतिथियों ने कृषि यंत्र की पूजा की। संसदीय सचिव श्री निषाद ने नागरिको को हरेली पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होने गौठान मे पीपल का पौधा रोपा। कार्यक्रम का संचालन सीएमओ होरी सिंह ठाकुर ने किया।
विधायक श्री छाबड़ा ने कहा कि नगर पालिका परिषद बेमेतरा के अंतर्गत 58 लाख रु. की लागत से 03 गौठन स्वीकृत किये गये है। इनमे कोबिया का भी शामिल है जिसका भूमिपूजन किया गया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हुँ । जिन्होने गोधन न्याय योजना लागू की आज हरेली तिहार के दिन से इसकी शुरुआत की गई। इस योजना का दुरगामी परिणाम सामने आयेगा। पूरे देश छ.ग. एक उदाहरण बनने जा रहा है। जिसकी सर्वत्र चर्चा की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला साहू ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रीता यादव, अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री पंचूराम साहू के अलावा श्री बंशी पटेल, अवनीश राघव, पार्षद कोबिया साधेलाल बघेल, श्रीमती रेहाना वाहिद रवानी, श्रीमती रानी सेन, जि.पं. सदस्य शशिप्रभा गायकवाड़ उपस्थित थे। -
बेमेतरा 20 जुलाई 2020ः-प्रदेश के संसदीय सचिव श्री कुँवर सिंह निषाद ने बेरला विकासखण्ड के ग्राम रामपुर (भांड़) मे आज सोमवार को हरेली पर्व के दिन से गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री आशीष छाबड़ा ने की। इस दौरान अतिथियों ने कृषि यंत्रों की पूजा की एवं फलदार पौधे लगाये। संसदीय सचिव श्री निषाद ने कहा कि गौठान समिति एंव महिला स्व-सहायता समूह गौठान गतिविधि से जुड़कर मुनाफा कमा सकते हैं। बकरी पालन, मछली पालन, साग-सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। किसानों को फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो, वर्मी कम्पोष्ट खाद का उपयोग करना होगा। संसदीय सचिव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एक किसान का बेटा है, वे किसानों के दुखदर्द एवं पीड़ा को महसुस करते है। सरकार द्वारा वायदा किया गया था, कि धान खरीदी 2500 रु. प्रति क्विंटल की दर से की जायेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 21 मई 2020 को किसानो के खाते मे राशि जारी की गई। इस राशि का उपयोग किसानो ने खरीफ फसल की खेती-बाड़ी मे किया। अब अगली किस्त का भुगतान राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त से किया जायेगा। जो खेतों के निंदाई के समय काम आयेगा। उन्होने कहा कि हरेली के दिन से प्रदेश मे त्यौहारो की परंपरा शुरु हो जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली-भाखा की एक अलग पहचान है। अतिथियों ने चारा बीज का वितरण किया।
विधायक श्री छाबड़ा ने कहा कि माॅडल गौठान रामपुर मे गत वर्ष भी हरेली पर्व का आयोजन किया गया था और इस दिन प्रभारी मंत्री द्वारा गौठान का लोकार्पण किया गया था। आज हरेली के दिन से गोधन न्याय योजना लागू की जा रही है। 02 रु. प्रतिकिलो की दर से गोबर खरीदी की जायेगी। इसका उपयोग वर्मी कम्पोष्ट खाद बनाने मे होगा। गौठान को हमे आजीविका से जोड़ना होगा। इस अवसर पर श्री छाबड़ा ने लोगों को हरेली पर्व की बधाई दी। जिला पंचायत सदस्य श्री पीआर साहू, बंशी पटेल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जनपद पंचायत बेरला अध्यक्ष श्रीमती हीरा बाई वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष रासबिहारी कुर्रे, जि.पं. सदस्य राहुल टिकरिहा, शशिप्रभा गायकवाड़, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रीता यादव, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री दुर्गेश वर्मा, जनपद पंचायत सीईओ सीपी मनहर उपस्थित थे। - बेमेतरा 19 जुलाई 2020ः-कृषि एवं जैव प्रोद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने सोमवार मनाये जा रहे छ.ग. के पारंपरिक पर्व हरेली तिहार के अवसर पर आम नागरिकों को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाली अमावस्या को मनाया जाने वाला हरेली त्यौहार का छत्तीसगढ़ के जनजीवन में व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। इस दिन किसान नांगर (हल) एवं कृषि औजार की पूजा करते है, जो हमारे कृषि प्रधान संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हरेली पर्व का महत्व धरती को हरा-भरा बनाये रखने के लिए पेड़-पौधे की महत्ता को भी प्रदर्शित करता है। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने नागरिकों एवं किसानों की खुशहाली की कामना की है। केबिनेट मंत्री श्री चौबे ने कहा कि प्रदेश सरकार गोधन न्याय योजना के तहत हरेली तिहार के दिन से गोबर खरीदी कार्य की शुरुआत की जा रही है। इससे ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्थ और अधिक मजबूत होगी।
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बेमेतरा 17 जुलाई : कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय बेमेतरा में 140 बिस्तर का कोविड-19 हॉस्पिटल बनकर हुआ तैयार जिसमे 40 बिस्तर नेत्र अस्पताल में कोविड केयर सेन्टर के रूप में एवं 100 बिस्तर एमसीएच हॉस्पिटल में Exclusive covid treatment के रूप में तैयार किया गया हैं राज्य शासन के निर्देशानुसार भविष्य में इसका उपयोग कोविड उपचार के लिए होगा एवं Emergency व Ipd वार्ड के रूप में होगा। बेमेतरा मे होगी कोरोना मरीजो के सैंपल की जाँच, पाँच विशेषज्ञ ले रहे हैं प्रशिक्षण जिला अस्पताल परिसर मे सर्व सुविधा उपलब्ध एवं तैयारी पूरी कर ली गई है। मरीजों की जाँच के पश्चात् तुरंत रिपोर्ट मिलेगी। -
बेमेतरा 17 जुलाई : कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष मे जनपद पंचायत के सीईओ एवं महात्मा गांधी नरेगा के परियोजना अधिकारियों की बैठक लेकर गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के संबंध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिये। ज्ञात हो कि प्रदेश द्वारा हरेली पर्व से गोधन न्याय योजना की शुरूआत होने जा रही है। कलेक्टर ने जनपद सीईओ से गौठान समितियों के गठन की जानकारी ली उन्होने प्रत्येक समिति को बांस की बड़ी टोकरी (झौंहा) उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।प्रदेश सरकार द्वारा गोबर की खरीदी 2 रु. प्रतिकिलो की दर तय कर दी गई है। गोबर के क्रय और भुगतान की प्रक्रिया, वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण, वर्मी कम्पोस्ट टांका निर्माण, गौठानों में गोबर प्रसंस्करण, वर्मी कम्पोस्ट की पैकेजिंग, वर्मी कम्पोस्ट के विपणन के संबंध में राज्य शासन द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन का सम्पूर्ण दायित्व जिला कलेक्टरों का होगा। बैठक मे जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रीता यादव, अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, उप संचालक कृषि एमडी मानकर एवं जिले के सभी चार जनपद पंचायत के सीईओ उपस्थित थे।
बेमेतरा जिले मे 191 गौठानों का निर्माण किया गया है। इस योजना से पशुपालकों की आय में वृद्धि और पशुधन विचरण एवं खुली चराई पर रोक लगेगी। जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा एवं रासायनिक उर्वरक उपयोग में कमी आएगी। खरीफ एवं रबी फसल सुरक्षा एवं द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार होगा। स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता होगी। स्थानीय स्व सहायता समूहों को रोजगार भी मिलेगा। भूमि की उर्वरता में सुधार, विष रहित खाद्य पदार्थो की उपलब्धता एवं सुपोषण के स्तर में सुधार होगा।
नवीन गौठानों की स्थापना के साथ होगा योजना का विस्तार
गोधन न्याय योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश आगामी वर्षो में नवीन गौठानों की स्थापना के साथ-साथ आवश्यकता अनुसार योजना का विस्तार किया जाएगा। गोबर का क्रय एवं भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार गौठान समितियों द्वारा उसी पंचायत का गोबर क्रय किया जा सकेगा। गौठान समिति गोबर खरीदी के लिए समय का निर्धारण किया जाएगा। गौठान में गोवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुपालक से गोबर का क्रय शासन द्वारा निर्धारित दर से किया जाएगा। वर्तमान में शासन द्वारा 2 रूपए किलोग्राम (परिवहन व्यय सहित) की दर निर्धारित की गई है। पशुपालक गोबर का विक्रय स्वैच्छिक रूप से कर सकेंगे। गोबर की गुणवत्ता हाथ में उठाये जाने लायक अर्धठोस प्रकृति की होगी। गोबर में कांच, मिट्टी, प्लास्टिक इत्यादि नही होना चाहिए। गौठान समिति द्वारा पशुपालकों से क्रय किए जा रहे गोबर का लेखा विवरण दो प्रतियों में रखा जाएगा। गोबर क्रय पत्रक का नमूना निर्धारित किया गया है। गोबर क्रय पत्रक में पशुपालक का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। हितग्राहियों से गोबर ही लिया जाएगा, गोबर के कोई उत्पाद यथा कंडा इत्यादि नहीं लिया जाएगा। बायोमॉस (जैविक अपशिष्ट) स्वेच्छा से गौठानों में प्रदाय किया जा सकता है, परंतु इसके लिए कोई भी राशि देय नहीं होगी।
गौठान में रहने वाले पशुओं द्वारा उत्सर्जित गोबर गौठान के स्वत्व में होगा, उसके लिए पशुपालक को पृथक से राशि देय नहीं होगी। गौठान में पशुओं हेतु यथासंभव हरा चारा की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। क्रय उपरांत गोबर को संग्रहित कर गौठान में सामान्यतः अंदरूनी क्षेत्र में निर्मित सीपीटी में रखा जाएगा तथा 15 से 20 दिन के उपरांत वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने में उपयोग किया जाएगा। क्रय किए गए गोबर की राशि का भुगतान प्रत्येक 15 दिवस में गौठान समिति द्वारा हितग्राहियों को किया जाएगा। गोबर के भार मापन हेतु कैलिबरेटेड फर्मा, तराजू का उपयोग किया जाएगा। गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के किसी भी प्रक्रिया अथवा चरण में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा। गौठान में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु स्व सहायता समूह का चिन्हांकन, चयन अनिवार्य रूप से तत्काल करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में चरवाहा स्व-सहायता समूह के अभिन्न अंग होगे। यह कार्य कलेक्टर के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय की निगरानी में किया जाएगा।
- बेमेतरा 17 जुलाई :जिले के विकासखण्ड साजा के अंतर्गत ग्राम पंचायत राखी में लक्ष्मी महिला स्वसहायता समूह द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सूखा कचरा का छटनी कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत समूहों के द्वारा डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन कर कचरा संग्रहण केन्द्र मे ले जाकर छंटाई करने का कार्य करते है। जिसमें कि ठोस कचरा प्लास्टिक इत्यादि को छटाई कर कबाड़ी वाले को दिया जाता है एवं गीला कचरा इत्यादि को छंटाई कर नाडेप खाद बनाने में उपयोग किया जा रहा है। ग्राम में ट्राईसाईकल के माध्यम से कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। समूह कि महिलाएं गांव कि गलियों में सिटी बजाकर लोगों को कचरा बाहर लाकर गाड़ी में डालने के लिए सीटी के माध्यम से आवाज लगाते है।उक्त कार्य को करते समय समूह कि महिलाएं सभी सुरक्षा उपकरण जैसे हाथ में ग्लोब्स, मुॅह में मास्क इत्यादि लगाये रहते है। गावों में तालाबो को सफाई, गली मुहल्ले इत्यादि का सफाई कर ताकि गांव साफ-सुथरा दिखें। स्वच्छ वातावरण का निर्माण करने कि जिम्मेदारी लक्ष्मी महिला समूह कि महिलाओं के द्वारा बखूबी निभाया जा रहा है। इस तरह से अपने गांव को साफ-सुथरा एवं अपने को आत्मनिर्भर बनाने कि दिशा में ग्राम राखी कि लक्ष्मी महिला स्वसहायता समूह के द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है।
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गहन डायरिया नियंत्रण पखवाडा
बेमेतरा 17 जुलाई : जिला बेमेतरा में शिशु संरक्षण माह अर्धवार्षिक विटामिन-ए अनुपूरक कार्यक्रम की शुरूआत 14 जुलाई 2020 से सभी विकासखण्डों में निर्धारित नियमित टीकाकरण सत्रों के माध्यम से किया गया है, यह कार्यक्रम श्री शिव अनंत तायल कलेक्टर जिला बेमेतरा के निर्देशन में 14 अगस्त 2020 तक चलाया किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एस.के. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिशु संरक्षण माह को पूरे जिला बेमेतरा के समस्त ग्रामों में 14 जुलाई 2020 से आरंभ की गई है, जो कि 14 अगस्त 2020 तक नियमित टीकाकरण दिवस मंगलवार एवं शुक्रवार को एक माह तक आयोजित किया जायेगा। अभियान के दौरान शिशु स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियों का सफल संचालन व सेवाओं की प्रदायगी का सुदृढ़ीकरण किया जाना है।
शिशु संरक्षण माह कार्यक्रम के तहत जिला बेमेतरा में 6 माह से लेकर 05 वर्ष के कुल 84832 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 06 माह से 05 वर्ष के कुल 74822 बच्चों को आयरन सिरप तथा 09 माह से 05 वर्ष तक के कुल 70551 बच्चों को विटामिन-ए सिरप की खुराक समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं आंगनबाडी केन्द्रों एवं टीकाकरण सत्र स्थल पर निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार मंगलवार एवं शुक्रवार को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मितानिनों द्वारा पिलाई जायेगी, अभियान के दौरान गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करते हुए उन्हे पोषण पुनर्वास केन्द्र जिला चिकित्सालय बेमेतरा में पोषण आहार की प्रदायगी सहित संक्रमण के उपचार हेतु भर्ती किया जाना है, इसके साथ ही गर्भवती माताओं की जांच एवं बच्चों का टीकाकरण नियमित रूप से किया जायेगा। शिशु संरक्षण माह कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा समस्त स्वास्थ्य सेवायंे निःशुल्क प्रदाय की जावेगी।
कन्टेनमेंट जोन एवं बफर जोन में संस्थागत सत्र का आयोजन नही होगा
कोविड-19 महामारी के दौरान शिशु संरक्षण माह अभियान का आयोजन कोविड धनात्मक प्रकरणों के आधार पर चिन्हांकित जोन में निम्नानुसार टीकाकरण सत्र आयोजित होगें। कन्टेनमेंट जोन एवं बफर जोन में संस्थागत सत्र एवं (आउटरीज सत्र) नियमित टीकाकरण सत्र का आयोजन नही किया जायेगा। बफर जोन के अलावा (रेड एवं आॅरेज जोन क्षेत्र में) संस्थागत सत्र का आयोजन नही किया जायेगा एवं (आउटरीज सत्र) नियमित टीकारकण सत्र का आयोजन सामान्य दिशानिर्देशों का पालन करते हुए किया जायेगा। नाॅन इफेक्टेड जोन (जहां संक्रमण नही है) वहां पर संस्थागत सत्र एवं (आउटरीज सत्र) नियमित टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जायेगा। यह जोन प्रति सप्ताह कोविड-19 के प्ररकणों की संख्या के अनुसार अद्यतन किये जायेगें। तदानुसार शिशु संरक्षण माह अभियान हेतु दिशा निर्देश का पालन करते हुए सत्रों का आयोजन किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला टीकाकरण अधिकारी ने कोविड-19 महामारी के दौरान शिशु संरक्षण माह के आयोजन हेतु दिशा निर्देशों को पृथक-पृथक से अवगत कराते हुए जानकारी दी गईः-शिशु संरक्षण माह में आयोजित सत्र के दौरान स्वास्थ्य कर्मीयों को कोविड-19 महामारी के सामान्य दिशा निर्देश जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैण्डवास, एवं रेस्पीरेटरी हाइजीन) का पालन करने एवं सावधानीपूर्वक टीकाकरण सत्र का आयोजन करने योजना बनाई जा रही है। टीकाकरण सत्र में अधिकतम 10 से 15 लाभार्थी उपस्थित रहेगें। शिशु संरक्षण माह के दौरान लाभार्थियों को अलग-अलग समय (टाइम स्लाॅट) पर बुलाया जायेगा, प्रत्येक टाइम स्लाॅट एक घंटे का होगा एवं एक स्लाॅट में अधिकतम 10 लाभार्थी सम्मिलित होगें, उपस्थित लाभार्थियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनाने (सोशल डिस्टेंसिंग) पर ध्यान दिया जायेगा। कलेक्टर ने जिले के सभी जनसामान्य से अपील करते हुए कहा की शिशु संरक्षण माह के दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदाय समस्त स्वास्थ्य सेवाओं का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिक से अधिक लाभ लें।
गहन डायरिया नियंत्रण पखवाडा
जिले में गहन डायरिया नियंत्रण पखवाडा 08 जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई है, जो कि 21 जुलाई तक चलाई जायेगी जिसके तहत बाल मृत्यु के मुख्य कारण डायरिया से बचाव शीघ्र निदान एवं उपचार कर शिशु मृत्यु दर में कमी लाये जाने यह पखवाडा दो सप्ताह तक अर्थात 15 दिवस के लिए आयोजित किया गया है, गहन डायरिया नियंत्रण पखवाडे के माध्यम से घरेलु स्तर पर ओआरएस घोल बनाने की विधि, बच्चों में निर्जलीकरण के लक्षणों को पहचानने की जानकारी, निर्जलीकरण से बचाव के लिए ओआरएस व जिंक की गोली आयु अनुसार दिए जाने, स्वच्छता नियमित हाथ धुलाई की प्रक्रिया अपनाने तथा आपातकालीन स्थिति में नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों में ले जाने की जानकारी दी जा रही है।
डायरिया की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु निम्नानुसार गतिविधियां की जावेगी
समुदाय/ग्राम स्तर पर मितानिनों के द्वारा 06 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के घरो में ओ.आर.एस.पैकेट का वितरण करके उपयोग के बारे में जानकारी तथा सलाह दिया जायेगा साथ ओ.आर.एस. व जिंक की घोल बानाने की विधि का प्रदर्शन कर जानकारी समुदाय व ग्राम स्तर पर दी जायेगी। इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैण्डवाॅस और मास्क का उपयो करते हुए कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए गतिविधि की जायेगी। मितानिन के द्वारा सभी परिवार को स्वच्छता की जानकारी दी जा रही है, मितानिनों के द्वारा डायरिया केस की पहचार करके ए.एन.एम./स्वास्थ्य केन्द्रों में रिफर करने एवं मां को खतरे के संकेत को पहचानने की शिक्षा भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जावेगी। उक्त कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों के माध्यम से ग्राम स्तर पर गृह भ्रमण करके हाथ धोने की विधि व हाथ की स्वच्छता के संबंध में जानकारी दी जावेगी। पखवाडे के दौरान सेवा प्रदान करते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों को कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु सेवा प्रदान करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, रेसपायरेटरी हाईजीन को बनाये रखना। नाॅन कंटेनमेंट जोन में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घरो में तथा कुएं/जल स्त्रोंतों की साफ-सफाई एवं संक्रमण को रोकने हेतु क्लोरीन टेबलेट्स वितरीत करना इत्यादी गतिविधियां की जायेगी। -
कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में दिए जाएंगे पुरस्कारराज्य स्तर पर 50 हजार, जिला स्तर में 25 और विकासखंड स्तर में 10 हजार रूपए और प्रशस्ति पत्र
बेमेतरा 17 जुलाई : एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) योजनांतर्गत राज्य, जिला और विकासखण्ड तीनों स्तर के उन्नत कृषक पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 1 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक निर्धारित की गई है। यह पुरस्कार कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में चयनित कृषकों को राज्य स्तर पर 50 हजार, जिलों में 25 हजार और विकासखण्ड में 10 हजार रूपए पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
संचालनालय कृषि से मिली जानकारी के अनुसार एक्सटेंशन रिफार्म (आत्मा) के तहत यह पुरस्कार राज्य स्तर पर धान के लिए 2, दलहन, तिलहन हेतु 2, उद्यानिकी के क्षेत्र में 2, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए 2-2 कृषकों का चयन किया जाएगा। चयनित कृषकों को प्रति कृषक 50 हजार रूपए एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है।
जिला स्तर पर धान हेतु 2 दलहन-तिलहन के क्षेत्र में 2, उद्यानिकी के लिए 2 पशुपालन और मत्स्य पालन हेतु 2-2 चयनित कृषकों को प्रति कृषक 25 हजार रूपए एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। विकासखण्ड स्तर पर धान के लिए 1 दलहन-तिलहन 1, उद्यानिकी 1, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में 1-1 चयनित कृषकों को प्रति कृषक 10 हजार रूपए एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। -
बेमेतरा 17 जुलाई :छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय निगम की योजना के अंतर्गत बेमेतरा जिले के अनुसूचित जन जाति, वर्ग के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों से 31 जुलाई तक आवेदन मंगाए गए है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार लाटा ने बताया कि ऋण (लोन) के लिए पात्रता रखने वाले युवक-युवतियां कार्यालयीन समय में संयुक्त जिला कार्यालय बेमेतरा के कक्ष क्रमांक 82 कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति में आवेदन फार्म प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जन जाति वर्ग अन्तर्गतः-स्माॅल बिजनेस योजना (03लाख), के लिए के लिए आवेदन किया जा सकता है। -
बेमतरा 17 जुलाई :आयुक्त भू-अभिलेख छ.ग. नवा रायपुर द्वारा राजस्व परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिये जाने के फलस्वरुप नियुक्त आर आई को कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल द्वारा एक आदेश जारी कर जिले के विभिन्न तहसीलों के 06 राजस्व निरीक्षक मण्डल (आरआई सर्किल) मे उनकी पदस्थापना की गई है। इनमे बेरला तहसील के रा.नि.म. कोदवा मे देवेन्द्र कुमार, नवागढ़ तहसील के रा.नि.म. नांदघाट मे उदेराम सोन्डे, साजा तहसील के अंतर्गत रा.नि.म. मौहाभठा मे ऋषिकुमार वर्मा, रा.नि.म. बिजागोंड मे राकेश कुमार वर्मा, रा.नि.म. साजा (नगरीय) मे-अरुण कुमार, बेमेतरा तहसील के अंतर्गत रा.नि.म. झा लमे चन्द्रशेखर खरे को पदस्थ किया गया है। -
9 अगस्त को प्रसारित होगी 9वीं कड़ी
बेमेतरा 17 जुलाई : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार न्याय योजनाएं, नयी दिशाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430501, 2430502, 2430503 पर 22, 23 एवं 24 जुलाई को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकाॅर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 9वीं कड़ी का प्रसारण 9 अगस्त को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 10.55 बजे तक होगा। -
बेमेतरा 16 जुलाई : भारत सरकार द्वारा 1972-73 से शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे कामकाजी महिलाओं को आवासीय हाॅस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत् भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना का क्रियान्वयन किया गया है। कामकाजी महिला हास्टल योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवारों से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं जिसमे अकेली, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं शादीशुदा परन्तु अपने पति से दूर रहती हो तथा अपने माँ के साथ 18 वर्ष तक की लड़की एवं 05 वर्ष तक के लड़के रह सकतें है। इनके लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्धता को बढावा देना है। तद्संबंध मे कामकाजी महिला आवास गृह (छात्रावास) योजना के रुप में केन्द्र राज्यों एवं क्रियान्वयन एजेन्सी का अनुदान अनुपात 60ः15ः25 का होगा। इस हेतु बेमेतरा जिला अतंर्गत स्वयं सेवी संगठन/संस्था/एजेन्सी/नगर निगम/नगर पालिका से प्रस्ताव जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कोबिया जिला बेमेतरा मे जमा कर सकते हैं।