- बेमेतरा: -मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण 2019-20 के अंतर्गत जिला स्तर पर ज्ञानदीप पुरस्कार हेतु चयनित 03 शिक्षको को 7-7 हजार एवं विकासखण्ड स्तर पर प्रत्येक ब्लाॅक से तीन-तीन शिक्षको को 05-05 हजार रु. का शिक्षादूत पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने आज बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष मे इन शिक्षको को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किये। इस अवसर पर श्री तायल ने कहा कि आपकी भूमिका समाज मे महत्वपूर्ण है। शिक्षक बच्चों को ज्ञान, मार्गदर्शन एवं संस्कार देते है। उन्होने कहा कि शिक्षक समर्पित होकर कार्य कर रहे है, आप सभी लोगों की मेहनत से इस वर्ष 10वीं बोर्ड की परीक्षा मे जिले से तीन बच्चे टाॅप-टेन मे स्थान प्राप्त किये है। आप सबको बहुत-बहुत बधाई मै आशा करता हुं की भविष्य मे भी अपनी जिम्मेदारी समर्पण भवना से काम करते हुए निभायेंगे। नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मधुलिका तिवारी ने कहा कि आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम मे शामिल होते हुए प्रसंन्नता हो रही है। आने वाले समय मे शिक्षा के क्षेत्र मे और बेहतर कार्य करेंगे। यह एक पड़ाव है, मंजिल अभी बांकी है। डीईओ श्रीमती तिवारी ने चयनित शिक्षको को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
ज्ञानदीप पुरस्कारः-ठाकुर वर्मा शिक्षक एलबी शा.पू.मा.शा.भोपसरा (नवागढ़), प्रफुल्ल कुमार वर्मा शिक्षक एलबी शा.पू.मा.शा.बांसा (बेरला), आनंद ताम्रकार शिक्षक एलबी शा.पू.मा.शा.खैरझिटीकला (साजा) प्रत्येक को 7-7 हजार रु. का चेक कलेक्टर ने प्रदाय किया।शिक्षादुत पुरस्कारः-बेमेतरा ब्लाॅक से श्रीमती पदमा निर्मलकर सहायक शिक्षक एलबी शा.प्रा.शाला बीजाभाट, श्रीमती अर्चना झा सहायक शिक्षक एलबी शा.प्रा.शाला ढोलिया, ज्ञान प्रसाद निषाद सहायक शिक्षक एलबी शा.प्रा.शाला डूड़ा, बेरला ब्लाॅक से मुकेश साहू सहायक शिक्षक एलबी शा.प्रा.शाला पाहंदा, श्रीमती लक्ष्मीदेवी छैदेया सहायक शिक्षक एलबी शा.प्रा.शाला खर्रा, साजा ब्लाॅक से श्रीमती हिमकल्याणी सिन्हा सहायक शिक्षक एलबी शा.प्रा.शाला सैगोना, श्रीमती मैमुना सुल्ताना सहायक शिक्षक एलबी शा.कन्या.प्रा.शाला देवकर, कुमारी हिरमत ठाकुर सहायक शिक्षक एलबी शा.प्रा.शाला खैरी (बोरतरा) प्रत्येक को 5-5 हजार रु. का चेक कलेक्टर के द्वारा पुरस्कृत किया गया। अपरिहार्य कारणों से तीन शिक्षक शामिल नही हो पाये इनमे बेरला ब्लाॅक के महेन्द्र साहू सहायक शिक्षक एलबी शा.प्रा.शाला सोढ़, नवागढ़ ब्लाॅक से रेवाराम साहू सहायक शिक्षक एलबी, एवं राजकुमार बरिहा सहायक शिक्षक एलबी शा.प्रा.शाला अंधियारखोर को बाद मे प्रदाय किया जायेगा। इस कार्यक्रम मे डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, वरिष्ठ व्याख्याता भानुप्रताप सोनी, सहायक सांख्यिकी सुनील तिवारी उपस्थित थे। - बेमेतरा : -छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य के नागरिकों को शारीरिक स्वास्थ्य एवं नियमित व्यायाम की सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि वे शारीरिक स्वास्थ्य की ओर आकर्षित होकर अपने क्षेत्र में खेल कौशल का विकास करते हुए देश के स्वस्थ नागरिक बन सकें। समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागृति उत्पन्न कर सकें, इस उद्देश्य के साथ-साथ वर्तमान में विभिन्न गैर संक्रामक रोग डायबिटिज, ब्लड प्रेशर, की संख्या बढ़ रही है। इस प्रकार के रोगों को सीमित करने एवं इसकी रोकथाम हेतु शारीरिक गतिविधि बहुत आवश्यक है, विशेषकर युवाओं को शारीरिक स्वास्थ्य एवं नियमित व्यायाम की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ’’ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में व्यायाम शाला/जिम उपकरण प्रदाय करने’’ की योजना प्रस्तावित है।योजना का क्षेत्र शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय, ग्राम पंचायत, विकासखण्ड मुख्यालय, नगरीय निकाय, तथा जिला स्तर के अलावा शासकीय एवं अशासकीय संस्था जो व्यायाम शाला प्रारंभ करने के इच्छुक हो आवेदन कर सकते हैं किन्तु शासकीय/पंजीकृत संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक संस्था के आधिपत्य एवं स्वामित्व में व्यायाम शाला प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त आकार के कक्ष, सामुदायिक उपभोग हेतु सहमति होने के साथ-साथ अन्य निर्देश जो विभाग द्वारा तय किए गये हैं की पूर्ति करना आवश्यक होगा।इस हेतु संयुक्त जिला कार्यालय बेमेतरा के खेल एवं युवा कल्याण विभाग कक्ष क्रमांक 73 से आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा।
- बेमेतरा: राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 के तहत कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल द्वारा 03 जरूरतमंद परिवारों को 4-4 लाख रूपए के मान से 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के राजस्व शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 03 प्रकरणों मे तहसील बेरला के ग्राम कुसमी निवासी भूषण साहू की की आग मे जलने से मृत्यु होने पर परिजन संतोषी साहू, तहसील बेरला के ग्राम करेली निवासी कलिन्द्री पाटिल की आग मे जलने सेे मृत्यु होने पर परिजन संतोष पाटिल, तहसील बेरला के ग्राम बहेरा निवासी गया प्रसाद की तालाब मे डूबने से मृत्यु होने पर परिजन रोहित प्रसाद को 4-4 लाख रुपए (कुल 12 लाख रुपए) की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई।
- जीवनदीप समिति की बैठक आयोजित
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जीवनदीप कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष श्री शिव अनंत तायल की अध्यक्षता मे जीवनदीप समिति की बैठक आयोजित की गई।बैठक मे आम नागरिको को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा मे चर्चा एवं विचार विमश किया गया। बीते दिनों संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष मे आयोजित बैठक मे ओ.आई.सी हेल्थ, जीवनदीप समिति सदस्य, लोकनिर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री निर्मल सिंह ठाकुर, दानदाता अनिरुद्ध प्रसाद अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एसके शर्मा, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डाॅ. वंदना भेले, जिला कार्यक्रम प्रबंधक उपस्थित थे। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के साफ-सफाई के प्रति विशेष ध्यान देने के निर्देश सिविल सर्जन को दिए। बैठक मे कोविड केयर सेन्टर मे कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की भोजन व्यवस्था, अस्पताल के पाॅवर बेकअप इन्वर्टर लगाने एवं मानव संसाधन की पूर्ति हेतु नियमानुसार भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ तथा यह भी निर्देश दिया गया कि सभी अधिकारी/कर्मचारी बेवजह घर से बाहर न निकलें व अपने स्वास्थ का ध्यान रखें। - बेमेतरा : अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नवागढ़ श्रीमती ज्योति सिंह द्वारा कल सोमवार को मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवागढ़ के साथ राजीव गांधी चैक नवागढ़ मे रक्षाबंधन के दिन राहगीरों को मास्क बांटा गया। और भाईयों को राखी वितरित की गई।उनके द्वारा यह संदेश दिया गया कि रक्षाबंधन के इस भाई-बहन के महत्वपूर्ण त्यौहार मे भी कोरोना के खतरे को नही भुलना है। मास्क बांटने के साथ ही राखी भी बांटकर आमजनों को यह संदेश दिया गया है। कि रक्षाबंधन का त्यौहार सुख शांति और अमन चैन से हसी खुशी मनाये परंतु सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सेनेटाईजर इत्यादि एहतियात बरतें और अपने घरों से कम से कम जरुरी काम होने पर ही निकलें।
- बेमेतरा : चालू बारिश सीजन के दौरान बेमेतरा जिले में 01 जून से 04 अगस्त 2020 सवेरे 8.00 बजे तक की स्थिति में 490.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक 648 मि.मी. वर्षा थानखम्हरिया तहसील में तथा न्यूनतम 314 मि.मी. वर्षा साजा तहसील में दर्ज की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेरला तहसील में 534 मि.मी. वर्षा, बेमेतरा तहसील मे 548.6 मि.मी. वर्षा तथा नवागढ़ तहसील मे 410 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है
- बेमेतरा : छ.ग. प्रदेश के शासकीय एवं अर्धशासकीय वाहन चालक एवं यांत्रिकी कर्मचारी संघ के संविधान मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएप्रांतिय महासचिव के द्वारा श्री अखिलेश ठाकुर, वाहन चालक जिला जनसंपर्क विभाग को बेमेतरा जिले के संघ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अखिलेश ठाकुर का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बेमेतरा जिला रहेगा एवं जिले के कर्मचारियों के हित एवं समस्याओं का निराकरण करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- बेमेतरा: -विकास खण्ड नवागढ के ग्राम बेंवरा में शास. प्राथमिक शाला व पूर्व माध्य. शाला बेंवरा संकुल केंद्र खेड़ा विकास खंड नवागढ़ के बच्चों के लिए मोहल्ला स्कूल प्रारम्भ किया गया। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के समन्वयक कमोद ठाकुर ने बताया कि मोहल्ला स्कूल के अंतर्गत ग्राम बेंवरा में 15 केंद्र बनाए गए हैं जिसमे ग्राम के ही पढ़े लिखे युवक व युवतियां अपने आसपास के कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक के बच्चों को एक एक घंटे निशुल्क अध्यापन कार्य करने की सहयोग देने की मंशा जाहिर की हैं।
- बेमेतरा : प्रदेश सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना ‘‘गोधन न्याय योजना‘‘ 20 जुलाई 2020 से लागू की गई है। बेमेतरा जिले में शासन के निर्देशानुसार इस योजना को गौठान स्तर/ग्राम पंचायत स्तर पर समुचित ढंग से चलाये जाने, गौठान समितियों के गठन, गोबर विक्रेतागण को समय पर राशि के भुगतान हेतु उनके बैंक खाता में राशि हस्तांतरण, पंजीयन कार्यो के सतत मानिटरिंग हेतु निम्नानुसार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर बेमेतरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्रीमती रीता यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा को गौठान समिति का खाता सहकारी बैंक में खुलवाना/गोबर विक्रेता का पंजीयन हेतु फार्म सहकारी समिति को प्रदत्त करना/सप्ताहिक खरीदी की जानकारी सहकारी समिति को प्रदाय करना/कृषि व सहकारी केंद्रीय बैंक के साथ समन्वय करना। श्री. एम.डी. मानकर उप संचालक, कृषि विभाग बेमेतरा को गोबर खरीदी की प्रतिदिन की रिपोर्टिंग/गौठान समिति के खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, पैकेजिंग समूहों का प्रशिक्षण, वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री संबंधित कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षक। श्री आर.के. वारे नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बेमेतरा को गौठान समिति का खाता खोलना, गोबर विक्रेताओं का पंजीयन, समय पर भुगतान करना।नियुक्त अधिकारी सम्पूर्ण विकास खण्डों में भ्रमण कर सौपे गये कार्यो का निर्वहन करेंगे तथा गोबर विक्रेताओं को विक्रय के 15 दिवस के भीतर विक्रय राशि प्राप्त हो जाये यह सुनिश्चित करेंगे। 20 जुलाई 2020 से 01 अगस्त 2020 की अवधि में जिन गौठानों में गोबर विक्रय किया गया है वहां संबंधित हितग्राहियों को राशि का भुगतान दिनांक 05 अगस्त 2020 तक हो जाये यह सुनिश्चित करेंगे।
- बेमेतरा : -कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये गणेशोत्सव के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये हैं। जिसमे मूर्ति की ऊंचाई एवं चैड़ाई 4 बाई 4 फिट से अधिक न हो। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 बाई 15 फिट से अधिक न हो। पण्डाल एवं सामने 5000 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंडप/पण्डाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेंगे जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 04 सीसीटीवी कैमरा लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाले कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा ऐसा पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।जारी निर्देश मे कहा गया है कि व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग, आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का सम्पूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के सार्वजनिक भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय, विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना, विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य अथवा पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पीक-अप, टाटा एस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त साज सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पण्डाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए नगर पालिका द्वारा निर्धारित रूट, मार्ग, तिथि एवं समय का पालन करना होगा।शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन मार्ग में कहीं भी स्वागत, भण्डारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी। इन शर्तों के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी, यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है, तो कम से कम 7 दिवस के पूर्व नगर पालिक निगम कार्यालय में आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- बेमेतरा: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कल गुरुवार को कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल, जिला बेमेतरा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति तथा विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा तथा कोविड-19 की समीक्षा व आवश्यक तैयारी के लिए बैठक आयोजित किया गया, बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,डाॅ. एस के शर्मा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, डाॅ. वंदना भेले जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला सर्विलेंस अधिकारी कोविड-19 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, समस्त नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग, समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.एम.एन.सी.एच सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थिति रहे।
जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान कोविड-19 की आवश्यक तैयारी के साथ-साथ नान कोविड एक्टीविटी जैसे संस्थागत प्रसव, टीकाकरण की समीक्षा की गयी। कलेक्टर के निर्देशानुसार कोविड से संक्रमित प्रकरणों का प्रबंधन एवं देखभाल जिला बेमेतरा में विकसित किये गए कोविड केयर सेन्टर में ही किया जायेगा, एवं आवश्यकता पडने पर हाईरिस्क प्रकरणों को उच्च संस्था में रिफर किया जायेगा। बेमेतरा जिले में जिला प्रशासन के माध्यम से आई हाॅस्पिटल, लाईवलीहूड काॅलेज, शासकीय पी.जी.काॅलेज, एग्रीकल्चर काॅलेज को कोविड केयर सेन्टर के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें कुल बिस्तर की कुल संख्या 550 है। इसके अतिरिक्त मातृ एवं शिशु अस्पताल बेमेतरा को 100 बिस्तर एक्सक्लूजिव कोविड ट्रीटमेन्ट हाॅस्पिटल के रूप में विकसित किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डाॅ. एस. के. शर्मा के द्वारा जानकारी दी गई की कोविड प्रकरणों की जांच हेतु जिला चिकित्सालय बेमेतरा में एन्टीजन टेस्टिंग सेन्टर (एटीसी) प्रारंभ किया गया है, जिसके द्वारा 30 मिनट में कोविड की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। एटीसी कीट विकासखण्ड स्तर पर भी वितरित की गई है, जिससे समस्त विकासखण्डों में भी कोविड प्रकरणों की जांच की जा सकती हैं। कलेक्टर द्वारा आम जनता से अपील की गई की कोविड से बचाव हेतु अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, भीड़ वाले जगहो में जाने से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस कवर या मास्क का उपयोग करें, साबून से हाथ धोने जैसे आदतों को अपनायंे। - बेमेतरा: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले विकासखण्ड साजा के ग्राम-ठेलका मे कोरोना पॉजिटिव के 01 केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम-ठेलका को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र के चैहद्दी-ग्राम-खपरी, बेलतरा, धौराभठा एवं भनोरा को कन्टेनमेंट जोन का क्षेत्र घोषित किया है। ग्राम ठेलका के प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार साजा श्री तारसिंह खरे एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी साजा आशुतोष चतुर्वेदी होंगे।जारी आदेश अनुसार कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगीः- उक्त चिन्हांकित क्षेत्रों अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
- कलेक्टर ने जारी किया संषोधित आदेशबेमेतरा: -कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज गुरुवार शाम को एक आदेश जारी कर नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण रोकने के लिए बेेमेतरा जिला के राजस्व सीमा के अंतर्गत पूर्ववर्ती आदेश के समय सीमा में वृद्धि करते हुये इसे सम्पूर्ण जिले में शनिवार 31 जुलाई से गुरुवार 06 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि 12ः00 बजे तक प्रभावशील घोषित किया गया था तथा इस अवधि में अनुमति प्राप्त (प्रतिबंध से मुक्त दुकानों/बाजार) आदि के संचालन का समय प्रातः 06ः00 बजे से सुबह 10ः00 बजे तक निर्धारित किया गया था। वर्तमान में प्रभावशील लाॅक डाउन के उपरांत भी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की गति कम नहीं हुई है तथा वर्तमान में भी कोरोना वायरस से आमजन को संक्रमण का खतरा बना हुआ है।अतः आगामी त्यौहार दिवस आदि पर लागू किये गये इस आदेश को पूर्ववत रखते हुये 28 जुलाई को जारी कार्यालयीन आदेश में दी गयी व्यवस्था अनुसार छूट प्राप्त (प्रतिबंध से मुक्त दुकानों) के संचालन का समय 31 जुलाई से 06 अगस्त 2020 तक यथावत प्रातः 06ः00 बजे से सुबह 10ः00 बजे तक रखी जायेगी। इस दौरान सिनेमा हाॅल, शापिंग माॅल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, आॅडिटोरियम, स्टेडियम, स्पोटर्स काम्पलेक्स आदि पूर्व की भांति बंद रहेंगे। उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला मजिस्ट्रेट, बेमेतरा का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- बेमेतरा : -बेमेतरा पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में जिले के सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों ने वैश्विक महामारी कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए अपने एक दिन का वेतन कुल 5 लाख 26 हजार 927 रूपये मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया। राज्य शासन के निर्देशानुसार पुलिस के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं और इसी के तारतम्य में एक छोटा सा योगदान इस संकट की इस घडी में दिया गया है। पुलिस विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए कृतसंकल्पित है।
- बेमतरा: निर्धारित समय से अधिक समय तक दुकान खुला रखने के कारण दुकानदारों पर 21100रु. का जुर्माना लगाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नवागढ़ द्वारा निर्धारित समय के बाद भी दुकान खुला रखने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। नवागढ़ मारो एवं नांदघाट के दुकानदारों के उपर यह जुर्माना लगाया गया। नवागढ़ मे 8000रु. एवं नगर पंचायत मुख्यालय मारो के दुकानदारों पर 2100रु. का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह नांदघाट मे 11000रु. का जुर्माना शामिल है। नांदघाट मे बस स्टैंड चैक मे राहगीरों को मास्क बांटकर कोरोना से बचने जागरुक किया गया, साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से बचने एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करने की समझाईश दी जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा उपतहसील कार्यालय नांदघाट का औचक निरीक्षण कर न्यायालय के प्रकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया।
- बेमेतरा : कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने जिले के नागरिकों से बिना मास्क पहने घर से बाहर नही निकले की अपील की है। उन्होंने कहा है कि घर मंे तैयार किए गए कपड़े के मास्क का उपयोग बेहतर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अभी तक जिले के नागरिक लॉकडाउन का अनुशासन के साथ पालन किया है, उसी तरह आगामी दिनो मे भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। कलेक्टर ने कहा कि चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 के रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क/फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है।इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क/फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क/फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किये बिना न किया जाए। कलेक्टर श्री तायल ने बेमेतरा जिले में इस आदेश का पालन करने नागरिकों से आग्रह किया है। समान्य सर्दी, खांसी, बुखार आने पर तत्काल चिकित्सक की सलाह लें, भीड़-भाड़ वाले इलाको मे जाने से बचें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खंासते, छींकते समय रुमाल का उपयोग किया जाय तथा हाथ मिलाने से बचें। उन्होने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी के रुप मे लोगों को कोरोना वायरस से बचे के लिए जागरुक और अलर्ट रहना होगा।
- बेमेतरा : - कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी बेमेतरा (छ.ग.) जो कि वर्तमान में कोबिया (बेमेतरा) स्थित राजस्व निरीक्षक के आवासीय भवन में संचालित हो रहा था। उक्त कार्यालय अब बेरला रोड स्थित पुराना कलेक्टर कार्यालय बेमेतरा (आई.टी.आई भवन ) में स्थानांतरित होकर संचालित किया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि बेमेतरा जिले में वाहन संबंधी समस्त कार्य हेतु जिला परिवहन कार्यालय बेेमेतरा के नये भवन स्थान पुराना कलेक्टर कार्यालय बेमेतरा (आई.टी.आई. भवन) में संपर्क किया जा सकता है।
- 30 जुलाई से 15 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन
बेमेतरा: -स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वारा गांवों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्वच्छता पुरस्कार, 2020 का आयोजन किया गया है, जिसमें 4.34 करोड़ की राशि प्रदान की जायेगी। यह पुरस्कार छ.ग. राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा इन पुरस्कार के लिए चयनित ग्राम पंचायतों और प्रतिभागियों को गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर को पुरस्कृत करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने राज्य स्वच्छता पुरस्कार, 2020 के तहत 15 श्रेणियों में दिये जाने वाले पुरस्कार की घोषणा की है। इस पर माननीय मंत्रीजी ने खुले में शौचमुक्त हो चुके गांवों में ओ.डी.एफ. की स्थायित्व को बरकरार रखने के लिए एवं समुदाय आधारित सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेरित करने ये पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। स्वच्छता में ही ईष्वर निवास करते है, को चरितार्थ करने हेतु ग्राम पंचायत के लोगों ने गांव में साफ-सफाई के विभिन्न जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाये है, जिसमें की उनकी ग्राम पंचायत साफ-सुथरा हो सके। इस प्रतिस्पर्धा से लोगों में प्रतिभागियों में पुरस्कार के लिए अपने-अपने गांव में स्वच्छता के प्रति और अच्छे से कार्य करेंगे। इससे ग्रामीणजनों के व्यवहार में लंबे समय तक बदलाव लाने के लिए मदद मिल सकेगी। गांवों में ठोस एवं तरल अपषिष्ट प्रबंधन के कचरों के बारे में प्रबंधन करना, प्लास्टिक प्रबंधन, महिलाओं की स्वास्थ्य से संबंधित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कार्य ग्रामीणजनों में जागरूकता लाने चलाये जाते रहते है। चयनित ग्राम पंचायतों में विजेता पंचायतों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 02 अक्टूबर को पुरस्कार वितरित किए जायेंगे।स्वच्छ सुन्दर शौचालय पुरस्कार, 2020 के तहत शौचालय पुरस्कार के प्रत्येक विजेता हितग्राही को राशि रू.5001/- का पुरस्कार दिया जाएगा। गांवों में बने सामुदायिक शौचालय की रखरखाव अच्छी एवं उपयोगी होने पर पुरस्कार जिला एवं राज्य स्तर पर दिया जायेगा। जिला स्तर पर विजेता ग्राम पंचायतों को राशि रू.21000/- और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कचरा प्रबंधन शेड के लिए चयनित ग्राम पंचायत को राशि रू.100000/- दिए जायेंगे। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए 02 श्रेणियों में विजेताओं का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर पर राषि रू.51000/- पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। स्कूलों के लिए भी पुरस्कार योजना है, जिसमें उत्कृष्ट निबंध सृजन प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। जिला स्तर पर पूर्व माध्यमिक और हाई स्कूल स्तर पर दो अलग-अलग वर्गों के विजेताओं को राषि रू.21000/-, 11000/- और राशि रू.5000/- प्रदान किये जायेगे। जिला स्तर पर उत्कृष्ट नारा लेखन स्वच्छता से संबंधित तीन विजेताओं को राशि रू. 21 हजार, 11 हजार एवं 05 हजार की राशि क्रमशः प्रदान की जायेगी। वैसे ही ठीक दीवार लेखन प्रतियोगिता के तहत जिला स्तर पर स्वच्छताग्राही या स्व सहायता समूहों के प्रतिभागियों द्वारा 10 सर्वश्रेष्ट लेखन को प्रत्येक को 5001/-रू. का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायतों को जिला स्तर पर एक पुरस्कार 21000/- रू. एवं राज्य स्तर एक पुरस्कार 100000/-रू. प्रदान किया जायेगा। उत्कृष्ट स्वच्छाग्राही समूह पुरस्कार जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर 21000/-रू. जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर 51000/-रू. प्रदान किया जायेगा। उत्कृष्ट बायोगैस संयंत्र पुरस्कार राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत को 51000/-रू. है। उत्कृष्ट सामुदायिक शौचालय (दिव्यांगजन पायलट प्रोजेक्ट) ग्राम पंचायत को राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 250000/-रू., द्वितीय पुरस्कार 150000/-रू. एवं तृतीय पुरस्कार 100000/- रू. प्रदान किया जायेगा। सामुदायिक शौचालय के उत्कृष्ट ड्राईंग डिजाईन प्रतियोगिता हेतु राज्य स्तर पर आर्किटेक्ट अथवा इंजीनियर को 51000/-रू. प्रदान किया जायेगा। सेग्रिगेशन शेड के उत्कृष्ट ड्राईंग डिजाईन प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 21000/-रू, द्वितीय पुरस्कार 11000/-रू. एवं तृतीय पुरस्कार 5000/-रू. प्रदान किया जायेगा। गांव को स्वच्छ कैसे रखा जाये बेस्ट वर्किंग प्लान के लिए राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 21000/-रू., द्वितीय पुरस्कार 11000/-रू. एवं तृतीय पुरस्कार 5000/-रू. प्रदान किया जायेगा। ग्रामीण स्वच्छता के संबंध में नवाचार का सुझाव देने पर राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 21000/-रू., द्वितीय पुरस्कार 11000/-रू. एवं तृतीय पुरस्कार 5000/-रू. रखा गया है। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन 30 जुलाई, 2020 से लिए जायेगे। प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त रखी गई है। प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप में आवेदन और फोटो के साथ संबंधित जनपद पंचायत के माध्यम से भेजी जा सकती है एवं विस्तृत जानकारी के लिए जिला एवं जनपद स्तर के कार्यरत कर्मचारियों से संपर्क किया जा सकता है। जिले के कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रीता यादव ने इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक लोगों को प्रतिभाग करने की अपील की है। - बेमेतरा: -कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज बुधवार को एक आदेश जारी करते हुए जिले मे 28 जुलाई से 06 अगस्त 2020 तक सम्पूर्ण जिले मे लाॅकडाउन की घोषणा की है। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 30 जुलाई से 06 अगस्त 2020 तक जिले मे स्थित देशी-विदेशी फुटकर मदिरा दुकानों एवं मद्य भण्डारण-भाण्डागार को बंद रखने के निर्देश दिए है। उक्त अवधि मे मदिरा दुकानों से काउंटर बिक्री प्रतिबंध कर होम डिलिवरी के माध्यम से मदिरा बिक्री की जावेगी। होम डिलिवरी बिक्री जिले के पांच मदिरा दुकानों से की जायेगी इनमें देशी/विदेशी मदिरा दुकान कोबिया (बेमेतरा), बेरला, साजा, थनखम्हरिया एवं नवागढ़ शामिल है।
- बेमेतरा: -छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 8(क) अनुसार सामान्यतः नगरीय क्षेत्र में 500 राशनकार्ड वाले क्षेत्र के लिए एक उचित मूल्य दुकान का प्रावधान है। छ.ग शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा ऐसी उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण करने के निर्देश दिए गए है अतः उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बेमेतरा नगर में निम्नलिखित वार्डो में पृथक से ंशासकीय उचित मूल्य का आबंटन किया जाना है जो निम्नानुसार है- 1.भद्रकाली वार्ड (क्रमांक 18) 2. गुरूगोविंद सिंह वार्ड (क्रमांक 08), 3. भीमराव अंबेडकर वार्ड (क्रमांक 09), 4.इंदिरा गांधी वार्ड (क्रमांक 07) 5.परशुराम वार्ड (क्रमांक 16) 6.मस्जिद वार्ड (क्रमांक 21)। नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु ईच्छुक संस्थाओं जिसमें सेवा सहकारी समिति/अन्य सहकारी समिति/महिला स्वसहायता समूह/वन सुरक्षा समिति/स्थानीय नगरीय निकाय से आवेदन आमंत्रित किया जाता है ईच्छुक संस्थाएं मय दस्तावेज आवेदन/आपत्ति कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला बेमेतरा में दिनांक 14 अगस्त 2020 को सायं 5.00 ंबजे तक कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत कर सकते है।
- बेमेतरा: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले के ग्राम-बैजी मे कोरोना पॉजिटिव के 01 केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम-बैजी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र के चैहद्दी-ग्राम-केवांछी, लोलेसरा, बहेरा एवं नवागढ़ चैक (बेमेतरा) को कन्टेनमेंट जोन का क्षेत्र घोषित किया है। ग्राम बैजी के प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार बेमेतरा श्री अजय चंद्रवंशी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी बेमेतरा श्री जगन्नाथ वर्मा होंगे।जारी आदेश अनुसार कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगीः- उक्त चिन्हांकित क्षेत्रों अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तायल द्वारा जारी आदेश में कन्टेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, घरों का एक्टिव सर्विलांस और खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- बेमेतरा : नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु पूर्व मे 20 जुलाई 2020 द्वारा बेमेतरा जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा 20 जुलाई 2020 से 02 अगस्त 2020 तक लाॅक डाउन घोषित किया गया था तथा उपरोक्त आदेश के अनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे तथा लाॅकडाउन प्रभावशील रहने के दौरान शासकीय कार्यालयों, भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालयों, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य आपूर्ति, फल सब्जी, कोचिंग संस्थानों, कृषि मण्डी के खोले जाने व दूध-डेयरी, समाचार पत्रों के वितरण, बिजली पेयजल, नगर पालिका द्वारा किये जाने वाले साफ-सफाई एवं कचड़े का निष्पादन, पेट्रोल-डीजल पंप, एल.पी.जी गैस, खाद्य, दवा, चिकित्सा तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के होम डिलीवरी आदि के संबंध में व्यवस्थायें बनाये गयी थी। जिले में विगत सात दिवस में कोरोना पाॅजिटीव मरीजों की संख्या में अधिक वृद्धि परिलक्षित हो रही है तथा 27 जुलाई 2020 के सायं तक 127 कोरोना पाॅजिटीव मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जिस ढ़ंग से कोरोना पाॅजिटीव प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है उसे रोकने एवं नियंत्रित करने हेतु सभी आवश्यक उपाय अमल में लाना आवश्यक हो गया है। अतः उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश मे 20 जुलाई 2020 में लगाये गयी रोक की समय सीमा में वृद्धि करते हुये इसे 06 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि 12ः00 बजे तक प्रभावशील घोषित किया जाता है।इस अवधि में अनुमति प्राप्त (छूट प्राप्त) दुकानों/बाजार आदि के संचालन का समय प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजीकल डिस्टेंसिंग के संबंध में समय-समय पर छ0ग0 शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्ते पर खाद्य पदार्थ एवं किराने के सामान को चिल्लहर व थोक विक्रय करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को 29 एवं 30 जुलाई 2020 (दो दिवस) हेतु विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। किराना दुकानों के माध्यम से राखी एवं अन्य त्यौहार में उपयोग आने वाली अन्य सामाग्री, सेवईयां आदि का विक्रय (प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे) के दौरान किया जा सकता है तथा हस्त चलित ठेलों के माध्यम से इन सामाग्रियों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन किये जाने पर ठेले की जप्ती की कार्यवाही कर अर्थदण्ड से दण्डित भी किया जा सकेगा। इसमे फल, सब्जी बाजार, चिकन, मटन, मछली, अण्डा, बे्रड आदि की दुकाने भी 29 एवं 30 जुलाई 2020 (दो दिवस) हेतु विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक होगी। इस कार्यालय द्वारा जारी भारत सरकार के अधीनस्थ शासकीय/ अशासकीय बैंक के संबंध में वर्णित प्रावधान को इस आदेश से विलोपित माना जावे तथा इनके खुलने व बंद होने का समय पूर्व में जारी आदेश दिनांक 20 जुलाई 2020 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्गमित होगा। पूर्व आदेश दिनांक 20 जुलाई 2020 की कंडिका 12 दूध-डेयरी तथा दूध वितरण से संबंधित है, वह भी इन तिथियों में प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक संचालित होगी। टेलीकाॅम/इंटरनेट/आई.टी आधारित आकस्मिक सेवायें पूर्ववत अनुसार, समाचार पत्र का वितरण प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल-डीजल, एल.पी.जी गैस के विक्रय/परिवहन/भंडारण का समय इन अवधि दिनांक 29 एवं 30 जुलाई को प्रातः 06ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक होगा। (आकस्मिक चिकित्सा कार्यो, कानून व्यवस्था, प्रोटोकाल, अग्निशमन सेवायें हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहन उपरोक्त समय-सीमा से मुक्त रहेंगे तथा मेडिकल स्टोर्स मान्य प्राप्त चिकित्सालय को प्रतिबंध से मुक्त रखा जाता है। खाद्य, मिष्ठान की दुकाने भी इन दो दिवसों (दिनांक 29 व 30 जुलाई 2020) में उपरोक्तानुसार अवधि में संचालित होगी। पालतु पशु की दुकाने तथा मछली घर प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक की अवधि में संचालित होंगी। स्वीगी व जोमेटो के माध्यम से फुड पैकेट की होम डिलीवरी निर्धारित दुकानों के माध्यम से हो सकेगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया इस अवधि में पूर्व मंे जारी कार्यालयीन आदेश दिनांक 20 जुलाई 2020 के अनुसार प्रभावशील रहेंगे। इस अवधि में नियमों के अंतर्गत पूर्व में प्रतिबंधों से पूर्व में छूट प्राप्त दुकानों/बाजार के संचालन की अवधि भी प्रातः 06ः00 बजे से 10ः00 बजे तक निर्धारित की जाती है। उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला मजिस्ट्रेट, बेमेतरा का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- बेमेतरा : -राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 के तहत कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल द्वारा एक जरूरतमंद परिवार को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इनमे तहसील बेमेतरा के ग्राम-झाल निवासी आनती बाई की आग मे जलने से मृत्यु होने पर परिजन श्रवण वर्मा को यह आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई।
- बेमेतरा : चालू बारिश सीजन के दौरान बेमेतरा जिले में 01 जून से 28 जुलाई 2020 सवेरे 8.00 बजे तक की स्थिति में 465 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक 608 मि.मी. वर्षा थानखम्हरिया तहसील में तथा न्यूनतम 295 मि.मी. वर्षा साजा तहसील में दर्ज की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेरला तहसील में 494 मि.मी. वर्षा, बेमेतरा तहसील मे 524 मि.मी. वर्षा तथा नवागढ़ तहसील मे 404 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।
- राज्य शासन ने जारी किया दिशा-निर्देश
बेमेतरा : -राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘गोधन न्याय योजना‘ के तहत गोबर विक्रेता पशुपालकों को गोबर बिक्री की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाईन किया जाएगा। राज्य शासन ने गोधन न्यान योजना के क्रियान्वयन के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली संबंधी दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार गोबर की खरीदी एवं वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री का सम्पूर्ण विवरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से संधारण किया जाएगा।वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए चिन्हांकित स्व-सहायता समूहों द्वारा गौठान समिति से गोबर प्राप्त कर उसका वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जाएगा। तैयार वर्मी कम्पोस्ट का गुणवत्ता परीक्षण कर उसकी पैकेजिंग की जाएगी और गौठान समिति को वापस भेजा जाएगा। कोई भी व्यक्ति गौठान में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट को सहकारी समिति के माध्यम से खरीद सकता है। ऐसे किसान जो सहकारी समिति के सदस्य है, वर्मी कम्पोस्ट को वस्तु ऋण के रूप में ले सकते हैं एवं नियमानुसार उस पर अनुदान का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी शासकीय एवं अशासकीय संस्था अग्रिम भुगतान करते हुए वर्मी कम्पोस्ट क्रय कर सकता है। अन्य कोई भी व्यक्ति सरकारी समिति के माध्यम से निर्धारित दरों पर अग्रिम भुगतान कर वर्मी कम्पोस्ट खरीद सकता है।राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा सभी गौठानों में गोबर की खरीदी वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री आदि का ब्यौरा रखा जाएगा। गोबर विक्रेता का खाता किसी भी बैंक में हो सकता है। गौठान समिति का नजदीकी जिला, राज्य सहकारी बैंक की शाखा में खाता खोला जाना अनिवार्य होगा। गौठान समिति के खाते से गोबर विक्रेता को गोबर की राशि हस्तांतरित की जाएगी। सहकारी समिति के खाते से गौठान समिति को राशि हस्तांतरित होगा, जोकि वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री की हिस्सेदारी होगी। इसमें परिवहन व्यय, पैकेजिंग व लाभांश आदि शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिक विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से 25 जुलाई को राज्य के सभी संभागायुक्तों, सभी कलेक्टरों, समस्त कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम एवं सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को दिशा निर्देश की कॉपी आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया है।