- बेमेतरा : निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के मरीजों से इलाज के लिए शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित शुल्क से यदि अधिक शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होगी तो आवश्यकता पड़ने पर उस चिकित्सालय को इलाज के लिए प्रदान की गई अनुमति निरस्त की जा सकती है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री नीरज बंसोड़ ने इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि निर्धारित शुल्क से अधिक लेने की शिकायत प्राप्त होने पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत कार्यवाही करें । इस आशय की जानकारी जिला कलेक्टर को दी जाए और उनके निर्देशानुसार आवश्यकता पड़ने पर उस चिकित्सालय को कोविड 19के इलाज के लिए प्रदान की गई अनुमति निरस्त की जाए।राज्य शासन ने 5 सितंबर को आदेश जारी कर निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए दर का निर्धारण किया है। निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुपरस्पेशियालिटी सुविधाओं के आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ए-श्रेणी में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले के अस्पतालों को रखा गया है। बी-श्रेणी में सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा, कबीरधाम एवं बस्तर जिले के अस्पतालों को रखा गया है। बेमेतरा सहित शेष जिलों के अस्पताल सी-श्रेणी में शामिल हैं।
निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज में होने वाला व्यय मरीज को स्वयं वहन करना होगा।ए-श्रेणी वाले जिलों के एन.ए.बी.एच. मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में मॉडरेट स्थिति वाले मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 6200 रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें सर्पोर्टिव केयर आइसोलेशन बेड के साथ आक्सीजन एवं पीपीई किट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
गंभीर स्थिति वाले मरीजों के उपचार के लिए रोजाना 12 हजार रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें वेंटिलेटर केयर के बिना आईसीयू और पीपीई किट शामिल है। अति गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 17 हजार रूपए प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है। इसमें वेंटिलेटर केयर के साथ आईसीयू एवं पीपीई किट शामिल है। वहीं एन.ए.बी.एच. से गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के लिए मॉडरेट, गंभीर और अति गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 6200 रूपए, दस हजार रूपए एवं 14 हजार रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है।
बी-श्रेणी में शामिल जिलों के सुपरस्पेशियालिटी सुविधा वाले अस्पताल तीनों स्थिति (मॉडरेट, गंभीर और अति गंभीर) के मरीजों के इलाज के लिए ए-श्रेणी के लिए निर्धारित दर का 80 प्रतिशत और सी-श्रेणी वाले जिलों के अस्पताल 60 प्रतिशत शुल्क ले सकेंगे।
सभी अस्पताल डायग्नोसिस के लिए आयुष्मान भारत एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आई.पी.डी. मरीजों के लिए निर्धारित शुल्क ही लेंगे। जहां ये योजनाएं लागू नहीं है वहां सीजीएचएस दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। सभी अस्पतालों में दवाईयों की कीमत वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार ही लिए जाएंगे। - निजी पैथोलॉजी लैबों/अस्पतालों को पालन अनिवार्य
बेमेतरा : राज्य शासन ने निजी पैथोलॉजी लैबों और अस्पतालों में कोविड-19 की जांच के लिए आरटीपीसीआर तथा एंटीजन रैपिड टेस्ट की दरें तय र्की हैं। निजी लैबों और अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 900 रूपए का शुल्क तय किया गया है। इसमें जांच, कन्जुमेबल्स, पीपीई किट इत्यादि शुल्क शामिल हैं।प्रदेश के लैबों/अस्पतालों में आर टी पी सी आर जांच के लिए 1600 रूपए की दर निर्धारित की गई है। जांच के लिए संभावित मरीज के घर से सैंपल संकलित किए जाने पर 1800 रूपए लिए जाएंगे।
राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 सितंबर को इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के बाहर स्थित लैबों के लिए आरटीपीसीआर जांच की दर दो हजार रूपए निर्धारित की गई है। घर से सैंपल कलेक्शन किए जाने पर 2200 रूपए लिए जाएंगे। इन शुल्कों में सैंपल कलेक्शन, परिवहन, जांच, कन्जुमेबल्स, पीपीई किट इत्यादि सभी शुल्क शामिल हैं। - बेमेतरा : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से निपटने जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वारियर्स के रुप मे उल्लेखनीय योगदान के लिए कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल द्वारा सम्मानित किया गया।
इनमे कोविड केयर सेन्टर बेमेतरा, लाइवलीहुड काॅलेज चोरभट्ठी (बेमेतरा) मे स्थापित आईसोलेशन सेन्टर मे सेवा देने वाले 29 कर्मचारी जिनमे सफाई कर्मचारी, सुरक्षागार्ड, स्टाफ नर्स, आयुर्वेद फार्मासिस्ट आदि को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया।
कल शाम जिला पंचायत सभाकक्ष मे आयोजित कार्यक्रम मे जिनका सम्मान किया गया उनमे सफाई कर्मचारी-इन्द्रजीत, नरेश वर्मा, धमेन्द्र वर्मा, मनोज कुमार, भीखम वर्मा, अनिता निषाद, मुनिया साहू, मन्जू साहू, उषा वर्मा, संतोषी यादव, लीला सारथी, पदुम, जयराम चंद्राकर, राम साहू, तुलेश्वर चैहान, रामगोपाल साहू, ओमप्रकाश, राम यादव, गीताराम, लाकेश्वर, राजीव मानिकपुरी, राजा मिर्झा सुरक्षागार्ड-मुकेश कुमार एवं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट-तुलसी राम देशमुख, डाकेश्वर साहू, स्टाफ नर्स-पूजा देवांगन, दीपा विश्वकर्मा, महेन्द्र वर्मा एवं योगेश्वरी साहू शामिल है। कलेक्टर ने कोरोना योद्धा के रुप मे सेवा देने वाले कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए अपनी बधाई दी। - बेमेतरा : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से निपटने जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वारियर्स के रुप मे उल्लेखनीय योगदान के लिए कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल द्वारा सम्मानित किया गया।इनमे कोविड केयर सेन्टर बेमेतरा, लाइवलीहुड काॅलेज चोरभट्ठी (बेमेतरा) मे स्थापित आईसोलेशन सेन्टर मे सेवा देने वाले सफाई कर्मचारी, सुरक्षागार्ड, स्टाफ नर्स, आयुर्वेद फार्मासिस्ट आदि को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया।
जिला पंचायत सभाकक्ष मे आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान, जिला पंचायत सी.ई.ओ. श्रीमती रीता यादव, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा श्री दुर्गेश कुमार वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एस.के. शर्मा, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डाॅ. वन्दना भेले, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री होरी सिंह ठाकुर, एपीओ लाइवलीहुड काॅलेज रोशन वर्मा उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री तायल ने कहा कि कोविड केयर अस्पताल एवं लाइवलीहुड काॅलेज मे संचालित होम आईसोलेशन सेन्टर मे आप लोगोें की सेवाएं सराहनीय है। चिकित्सा स्टाॅफ भी 24 घण्टे मरीजों की सेवा कर रहा है।सोशल मीडिया के जरिए जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिको द्वारा सेवा की सराहना भी की जा रही है। इसका श्रेय आप सभी कर्मचारियों को जाता है। कलेक्टर ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से शारीरिक दूरी का पालन करने, मास्क का उपयोग करने की अपील की।जिला प्रशासन बेमेतरा का सहयोग व समन्वय से कोविड-19 महामारी के नियंत्रण एवं बचाव मे कोरोना वारियार्स के रुप मे दिए गये उल्लेखनीय योगदान एवं निःस्वार्थ सेवा की हम सराहना करते है।
जिला पंचायत सीईओ श्रीमती यादव ने कहा कि आपका जज्बा हमेशा बना रहे उन्होने सम्मानित होने वाले सभी कर्मचारियों को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. शर्मा एवं डिप्टी कलेक्टर श्री ठाकुर ने कोरोना योद्धा के रुप मे सेवा देने वाले कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए अपनी बधाई दी। मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे कर्मचारियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। - बेमेतरा : जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन 23 से 30 सितम्बर 2020 तक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले के समस्त 1 से 19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर/किशोरियों को कृमि नाशक दवा एल्बेन्डाजाॅल की गोली खिलाई जायेगी। कृमि नाशक दवा खिलाने के लिए जिले के समस्त आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं मितानिन दीदी के द्वारा ग्रहभेंट करके कृमि मुक्ति दवा (एल्बेन्डाजाॅल) का सेवन कराया जायेगा।
कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल के द्वारा सभी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं मितानिन दीदी को कार्यक्रम में भाग लेने से पूर्व कोविड की जांच करने के निर्देश दिए गए है ताकि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव किया जा सके जिसे पूर्ण करके सभी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं मितानिन दीदी द्वारा अपनी जांच पुरा करके आज से सभी अपने क्षेत्र एवं ग्राम में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम को सफल बनाने एवं 1 से 19 वर्ष के समस्त बच्चों को एल्बेडाजाॅल की गोली खिलाई जा रही है।
मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एस.के.शर्मा ने बताया की कृमि के वजह से बच्चों में कुपोषण व खून की कमी हो जाती है। इस वजह से बच्चों में हमेशा थकावट रहती है।कृमि नाशक दवा खाने से पेट में पनप रहे कृमि को खत्म होगें, साथ साथ कृमि से बचाव के तरीको के बारे में भी जानकारी दी गई, कृमि से बचाव हेतु आसपास साफ सफाई, नाखुन छोटे रखना, खुले भोजन नही करना, खुले में शौच न जाना, शौच के पश्चात हाथ धोना, साफ पानी से फल एवं सब्जियों को धोकर खाना आवश्यक है, इसके साथ ही डाॅ. शर्मा ने कोविड संक्रमण के बचाव के लिए संदेश दिया यदि आप स्वस्थ्य है, तो कोरोना से बचने के लिए सावधानियों का पालन करें जैसे घर से निकलते समय मास्क जरूर पहने, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, एक दूसरे से कम से कम 6 फीट या 3 हाथ की दूरी बनाये रखे, बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोएं या सैनिटाईज़र का उपयोग करें।
जिलाधीश श्री तायल ने जिले के समस्त पालकगण व जनसामान्य को दिनांक 23 सितम्बर 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम पर अपने घर के 1 से 19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर/किशोरियों को आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं मितानिन दीदी को सहयोग करते हुए कृमि नाशक दवा एल्बेन्डाजाॅल की दवा खिलाने हेतु अपील किया गया। -
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेष
बेमेतरा : नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखते हुये सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुये नवरात्र पर्व के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये गये हैः-मूर्ति की ऊंचाई एवं चैड़ाई 6 बाय 5 फिट से अधिक न हो।
मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 बाय 15 फिट से अधिक न हो। पण्डाल के सामने कम से कम 3000 वर्गफिट की खुली जगह हो। पण्डाल एवं सामने 3000 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। एक पण्डाल से दूसरे पण्डाल की दूरी 250 मीटर से कम न हो। मंडप/पण्डाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो।
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेंगे जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 04 सीसीटीवी कैमरा लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाले कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा ऐसा पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा।
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग, आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का सम्पूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी।
यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के सार्वजनिक भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।
कलेक्टर द्वारा निर्देश मे कहा गया है कि मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन की सूचना विसर्जन के 04 दिन पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी व थाना प्रभारी को देंगे।
मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस (छोटाहाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 04 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कही रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए नगर पालिका परिषद बेमेतरा द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि व समय का पालन करना होगा।
शहर के व्यस्त मार्गो से मूति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के मार्ग में कही भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण पण्डाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त शर्तो के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी, यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है तो कम से कम 07 दिवस पूर्व संबंधित नगर पालिका कार्यालय को निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित की जा सकेगी। रात्रि 10ः00 बजे तक पण्डाल बंद करना अनिवार्य होगा।
पंडालो के लिए पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत जो आवेदन पहले प्राप्त होगा उसे पहले प्राथमिकता दिया जावेगा। इन सभी शर्तो के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश दिनांक 04 जून 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा महामारी एक्ट एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हो के अंतर्गत दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। -
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले के तहसील बेमेतरा के ग्राम-मरका तथा तहसील नवागढ़ के ग्राम-नगधा, मानपुर एवं बोरदेही मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते उक्त गांवों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
ग्राम-मरका के प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार बेमेतरा श्री अजय चंद्रवंशी एवं ग्राम-नगधा, मानपुर एवं बोरदेही के प्रभारी अधिकारी तहसीलदार नवागढ़ सुश्री रेणुका रात्रे एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व बेमेतरा श्री दुर्गेश कुमार वर्मा हांेगे। इसी प्रकार तहसील थानखम्हरिया के ग्राम-किरकी मे कोरोना पाॅजिटिव के केस पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
ग्राम-किरकी के प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार श्री नीलम सिंह पिस्दा एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी साजा श्री आशुतोष चतुर्वेदी होंगे। तहसील बेरला के ग्राम-सिंघौरी मे कोरोना पाॅजिटिव के केस पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम-सिघौरी के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार बेरला श्री पौरस वेन्ताल एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बेरला श्री डी.आर.डाहिरे होंगे। - बेमेतरा : महिला एवं बाल विकास विभाग बेमेतरा द्वारा जिले के 80 आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में 2786 बच्चों सहित 587 गर्भवती माताओं को दिया गया। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रहेंगे। बेमेतरा में 16 सितम्बर 2020 से राज्य सरकार के निर्देश पर आंगनबाड़ी केन्द्रों को पुनः खोंलने का निर्णय लिया गया है।
कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल के दिशा निर्देश पर 16 सितंबर 2020 से जिले बेमेतरा के 80 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 2786 बच्चों सहित 587 गर्भवती माताओं को गरम भोजन दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम के अधिकार श्रीमती अनिता अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा बेमेतरा जिले मे 6 परियोजना संचालित है।
जिसके अंतर्गत परियोजना बेमेतरा में 24, खण्डसरा 53, नांदघाट 2, साजा 1, आंगनबाड़ी केन्द्रों में गरम भोजन दिया जा रहा है। इसके साथ ही 2 परियोजना नवागढ़ एवं बेरला के किसी भी आंगनवाड़ी में गरम भोजन का वितरण नही हो रहा है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में 3 से 6 वर्षो के बच्चों को 16 सितंबर से गरम भोजन दिया जा रहा है।
परियोजना बेमेतरा के अंतर्गत 912 बच्चों सहित 208 गर्भवती माताओं उसी तरह खण्डसरा में 1762 बच्चों एवं 363 गर्भवती माताओं, नांदघाट में 35 बच्चों एवं 2 गर्भवती माताओं, साजा 47 बच्चों एवं 14 माताओं को गरम भोजन दिया जा रहा है। गौरतलब है की राज्य शासन के निर्देशानुसार बच्चों एवं गर्भवती माताओं के पोषण को ध्यान में रखते हुए 15 सितम्बर से आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन आरंभ किया गया है। जिले मे 28 सितम्बर तक लाॅकडाउन के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र बंद है।
कोविड-19 संक्रमण से विशेष सावधानी एवं सुरक्षा रखते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती माताओं को गरम भोजन दिया जा रहा है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद रखने का निर्देश दिया गया हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र को खोंलने से पूर्व सेनेटाईज किया गया है। हितग्राहियों को हाथ धुलवाने के बाद ही केन्द्र में प्रवेश दिया जा रहा है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में हितग्राहि द्वारा मास्क लगाकर एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बच्चों एवं गर्भवती माताओं को भोजन दिया जा रहा है।
एक साथ अधिक लोग केन्द्र में प्रवेश न करें, इसके लिए हितग्राहियों को अलग-अलग समय पर बुलाया जा रहा है। खाना बनाते समय भी बर्तन को स्वच्छता से धोना एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों को अपनाया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण चलते आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद रखा गया था और इस दौरान जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तत्परता एवं सक्रियता से सेवाएं देते हुए शहरी एवं ग्रामीण अंचलों तक टेक होम राशन का वितरण किया गया था। जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।
इसके साथ बच्चों के अभिभावकों से चर्चा कर आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। बच्चे के बीमार होने की स्थिति में बच्चे को घर पर रहने एवं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए लगातार बताया जा रहा है। साथ ही घर के अन्य सभी सदस्यों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जैसे मास्क लगना, हाथ धोना, सेनेटाईजर का उपयोग कराना, सामाजिक दूरी का पालन करना निरंतर जागरूक किया जा रहा है। -
जिले के किसानों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
बेमेतरा : राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बेमेतरा जिले के ग्राम सिंगदेही के किसान श्री चंदुलाल को द्वितीय किस्त कि राशि 10572.98 मिलने पर वह प्रदेश के संवेदनशील किसान हितैशी-मुख्यमंत्री श्री भुपेश बघेल के प्रति आभार जताया। श्री चंदुलाल ने बताया कि वह वर्ष 2019-20 में सेवा सहकारी समिति सरदा के अंतर्गत धान उर्पाजन केन्द्र सरदा 58.80 क्विंटल धान बेचा था। उन्होने बताया कि अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 106722.00 रूपये कि सहायता राशि चार किस्तों में किसान को मिलेगी।
जिसके द्वितीय किस्त कि राशि 20 अगस्त को 10572.98 रूपए उनके बैंक खाते में आ गया है। उन्होने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्राप्त सहायता राशि चालू खरीफ सीजन में खेती-किसानी की तैयारी करने में मददगार होगी। उक्त सहायता राशि से बेहतर तरीके से खेती-किसानी करेगी। खाद, बीज आदि की व्यवस्था करने में आसानी होगी।
उन्होने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ शासन ने किसानों कि समस्याओं को समझा और लाकॅडाउन की इस कठिन परिस्थिति में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आर्थिक मदद दी। उन्होन खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों कि समस्याओं को समझा और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाकॅडाउन के कठिन समय से गुजर रहे किसानों के खातों में धान उपार्जन की राशि अंतरित की गई। श्री चंदुलाल ने सहायता राशि की द्वितीय किश्त प्राप्त होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भुपेश बघेल का धन्यवाद ज्ञापित किया।
किसानों की मिली राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि
खेती-बाड़ी के लिए खाद-बीज के लिए काम आयेगी।
राज्य सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाॅकडाउन के समय बेमेतरा जिले के लघु-सीमांत किसानों को आर्थिक सबल दे रही है। जिले के साजा विकासखण्ड ग्राम मोहतरा के किसान श्री पवन कुमार को इस योजना के तहत उनके खाते में 10 हजार आठ सौ की राशि जमा हुई है। ग्राम बासीन किसान श्री बाबूलाल को इस योजना के तहत उनके खाते में 8 हजार चार सौ रू. जमा हुई है। बेमेतरा विकासखण्ड ग्राम कंतेली केे किसान श्री महावीर वर्मा को इस योजना के तहत उनके खाते में 9 हजार चार सौ रू. जमा हुई है।
नवागढ़ विकासखण्ड ग्राम अंधियारखोर के किसान श्री रमेश साहू को इस योजना के तहत उनके खाते में 6 हजार एक सौ रू. जमा हुई है। विकासखण्ड बेरला ग्राम सिंगदेही के किसान श्री हिरावन साहू को इस योजना के तहत 17 हजार एक सौ रू. जमा हुई है। इन सभी किसानों ने छ.ग. मुख्यमंत्री श्री भुपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहाॅ की लाॅकडाउन के इस संकट के घड़ी में प्रदेश सरकार ने सही समय पर बैंक खाते में पैसे दिये है। - बेमेतरा : स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच के लिए सैंपल देने वालों को जांच रिपोर्ट के आने तक खुद को आइसोलेट रखने कहा है। विभाग ने जांच के लिए सैंपल देने वाले प्राइमरी कॉन्टैक्ट एवं कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों से कोरोना संक्रमितों की ही तरह आइसोलेशन एवं अन्य सावधानियां बरतने की अपील की है। ऐसे लोग जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही आवश्यकतानुसार अगला कदम उठाएं।
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोरोना संक्रमण के किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी जांच सेंटर में जाकर जांच कराने की भी अपील की है। संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर घबराने या छुपाने की जरूरत नहीं है।शुरूआत में ही कोविड-19 की पहचान और इलाज शुरू होने से जल्द संक्रमण को खत्म किया जा सकता है। विभाग ने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित व्यायाम, योग और प्राणायाम के साथ काढ़ा के सेवन की सलाह दी है।
स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण की पुष्टि के लिए जांच हेतु सैंपल देते समय अपना पूरा पता और मोबाइल नंबर सही-सही दर्ज करवाने की भी अपील की है। साथ ही मोबाइल फोन को पूरे समय चालू रखने कहा है। स्वास्थ्य विभाग को गलत मोबाइल नंबर या आधा-अधूरा पता के कारण रिपोर्ट पॉजिटव आने की स्थिति में मरीजों तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।कई लोगों द्वारा मोबाइल बंद रखने से उन्हें एसएमएस के माध्यम से रिपोर्ट भी नहीं मिल पाती है। साथ ही होम आइसोलेशन, इलाज या अस्पताल में भर्ती करने के संबंध में विभाग द्वारा मरीजों को दिए जाने वाले आवश्यक दिशा-निर्देश भी उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। - स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश, आदेश का उल्लंघन दंडनीयबेमेतरा : राज्य शासन ने कोविड मरीजों के उपचार के दौरान हाई रिजाल्यूशन एच आर सी टी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होने पर निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक केन्द्रों के लिए दरंे निर्धारित की हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सी टी चेस्ट विदाउट कान्ट्रास्ट फार लंग्स के लिए 1870 रूपये, सी टी चेस्ट विद कान्ट्रास्ट फार लंग्स के लिए 2354 रूपये निर्धारित शुल्क रखा गया है।
आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड -19 मरीजो के इलाज हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए तथा आई सी एम आर एवं राज्य शासन द्वारा तय किए गए ट्रीटमेंट प्रोटोकाल का पालन करते हुए केवल आवश्यक जांच ही कराई जाए। कोविड 19 मरीजों का आर टी पी सी आर/ट्रूनाट/एंटीजेन टेस्ट केवल आई सी एम आर एवं राज्य शासन द्वारा अधिकृत पैथालॉजी केन्द्रों/अस्पतालों में ही किया जाए।
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897,छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत दंडनीय होगा। - बेमेतरा : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार “नवा छत्तीसगढ़, हमर विकास, मोर कहानी“ विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430501, 2430502, 2430503 पर 23, 24 एवं 25 सितंबर को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकाॅर्ड करा सकते हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11 वीं कड़ी का प्रसारण 11 अक्टूबर को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों,एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा। - आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक
बेमेतरा : भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल प्रारंभ किया जा चुका है।
आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि छात्रवृत्ति हेतु आनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 तथा संस्था द्वारा सत्यापन (verification) की अंतिम तिथि 15 नवम्बर 2020 तक निर्धारित की गयी है। - बेमेतरा : अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम 1995 कि क्रियान्वयन समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल की अध्यक्षता मे 29 सितम्बर 2020 को दोपहर 12 बजे कलेक्टर सभा कक्ष मे आयोजित होगी।
- बेमेतरा : चालू बारिश सीजन के दौरान बेमेतरा जिले में 01 जून से 22 सितम्बर 2020 सवेरे 8.00 बजे तक की स्थिति में 1067.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक 1312 मि.मी. वर्षा बेमेतरा तहसील में तथा न्यूनतम 735 मि.मी. वर्षा नवागढ़ तहसील में दर्ज की गई है। संयुक्त जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेरला तहसील में 1088 मि.मी. वर्षा, थानखम्हरिया तहसील मे 1256 मि.मी. वर्षा तथा साजा तहसील मे 947 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।
जिले मे पिछले 24 घण्टे के दौरान 22 सितम्बर सवेरे 8 बजे की स्थिति मे बेमेतरा तहसील मे 92 मि.मी., बेरला तहसील मे 32 मि.मी., साजा तहसील मे 63 मि.मी., नवागढ़ तहसील मे 50 मि.मी., थानखम्हरिया 112 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। - बेमेतरा : प्रदेश सहित जिले मे खरीफ वर्ष-2020 में पर्याप्त वर्षा हुई है और अर्ली वेराईटी के धान की फसल पकने की स्थिति में है। आगामी 20 दिवस पश्चात् किसान खेतों से पानी निकासी कर पकी फसल की कटाई करेंगे, जो किसान भाई धान की फसल काटकर रबी फसल लेते हैं वे पैरा खेत में जला देते हैं। जिससे मिट्टी में उपलब्ध नमी तो नष्ट होती ही है। इसके साथ-साथ मिट्टी में फसल उत्पादन में सहायक जीवाणु भी नष्ट होने से रबी में उगाई जाने वाली फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
कृषि विभाग के उपसंचालक एम.डी.मानकर ने बताया कि फसल अवशेष जलाना माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा अपराध माना गया है और दण्ड का प्रावधान किया गया है। दो एकड़ से कम में एक बार फसल जलाने पर दो हजार 500 रुपए और 2 से 5 एकड़ में एक समय में फसल अवशेष जलाने पर पाॅच हजार रूपए एवं 5 एकड़ से अधिक में एक समय में फसल अवशेष जलाने पर 15 हजार रूपए के जुर्माना का प्रावधान है।
उन्होंने किसान भाईयों को सलाह दी है कि वे फसलों के अवशेष को जुताई (रोटावेटर) चलाकर पानी एवं डिकम्पोजर या ट्राईकोडर्मा डालकर खाद में परिवर्तित कर सकते है एवं उपलब्ध नमी का उपयोग उतेरा फसल लेकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते है। किसान भाई रबी फसल में सरसों, अलसी एवं तिवरा की फसलें विशेष तौर पर ले सकते है। किसानांे को अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। उतेरा फसल लेने के इच्छुक किसान बीज के लिए अपनी मांग ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते है। - बेमेतरा : बेमेतरा जिले से एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी पिछले दिनों से अनिश्चितकालीन हडताल पर हैं, जबकि वर्तमान में कोविड -19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु राज्य एंव जिला स्तर पर निरंतर अत्यावश्यक कार्य संपादित किये जा रहे हैं। ऐसे समय में कर्मीयों के हडताल पर जाने से अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एंव गतिविधियों के संपादन में बाधा उत्पन्न हुई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने सभी हडताली अधिकारियों एवं कर्मचारियोें को पत्र जारी किया है जिसमें बताया है कि कोविड -19 संक्रमण को देखते हुए छ.ग. शासन गृह विभाग महानदी भवन मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के आदेश के द्वारा राज्य में छ.ग. अत्यावश्यक सेवा साधारण तथा विछिन्ता निवारण अधिनियम 1979 लागु किया गया है , एंव इनके अर्तगत अत्यावश्यक सेवाओं में स्वास्थ्य संबंधी सेवायें शामिल है इसमें कार्य करने से इन्कार किये जाने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
एस्मा अधिनियम कि कण्डिका 5 का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में कण्डिका 7 ( 1 ) के दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान भी है। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत् बाधा उत्पन्न करने के लिए दण्ड एंव धारा 56 के तहत् कर्तव्य पालन में अधिकारी की विफलता अथवा उलघ्ंान किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। कोविड -19 जैसी वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन में विफल रहना अथवा बाधा उपस्थित करना छ.ग. एपिडेमिक डिसीज कोविड -19 रेगुलेशन्स 2020 की कंडिका 14 के अनुसार एंव भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् दण्डनीय अपराध है।
एन.एच.एम. कर्मचारी 19 सितम्बर 2020 को हडताल पर जाने के कारण अपने कर्तव्य पर उपस्थित नही हुए हैं, इस वजह से कोविड -19 जैसी वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर किये जा रहे प्रयासों में बाधा पहुंची है । जिस कारण पत्र के माध्यम से समस्त हड़ताली कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर अपने कर्तव्य पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है।
यदि हड़ताली 24 घंटे के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर समान्य रूप से कार्य निष्पादित नही करते हैं तब उनके विरूद्ध संविदा सेवाओं से तत्काल पृथक माना जायेगा एवं नवीन भर्ती की कार्यवाही की जायेगी। जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में उल्लेखित कंडिकाओं के उल्लंघन करने के कंडिकाओ के उल्लंघन करने के कारण कर्मचारियों के विरूद्ध सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी। छ. ग. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जायेगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एंव 56 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसिज कोविड -19 रेगुलेशन्स 2020 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा।
कलेक्टर ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा उक्त अवधि के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर समान्य रुप से कार्य निष्पादन नहीं किया जाता है तो इस दशा में उनके विरुद्ध उपरोक्तानुशार की जाने वाली कार्यवाही व कार्यवाहियों के लिए वे स्वतः जिम्मेदार होंगें। - बेमेतरा : जिले में कृषि वर्ष 2020 -21 मौसम खरीफ के लिए किये गये गिरदावरी के आधार पर प्रत्येक भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख में अंकित भूमिस्वामी का नाम , भूमि का क्षेत्रफल तथा उस पर ली जा रही फसल विवरण की जानकारी राजस्व विभाग के विभागीय बेवसाईट https://revenue.cg.nic.in/bhuiyanreport के नागरिक सुविधा अंतर्गत उपलब्ध विकल्प ग्रामवार, भूमिस्वामीवार, फसलवार क्षेत्राच्छादन रिपोर्ट के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया है ।
किये जाने वाले कार्य विवरण के अन्तर्गत 20 सितम्बर को गिरदावरी कार्य पूर्ण कर खसरा एवं भुंईया साफ्टवेयर मे प्रविष्टि, 21 सितम्बर को गिरदावरी से प्राप्त ग्रामवार फसल क्षेत्राच्छादन प्रतिवेदन को प्रारंभिक प्रकाशन, 28 सितम्बर को ग्राम मे फसलवार/कृषकवार फसल क्षेत्राच्छादन का प्रकाशन कर दावा आपत्ति प्राप्त करने के अंतिम तिथि, 07 अक्टूबर को दावा आपत्ति का निराकरण करने का अंतिम तिथि एवं 14 अक्टूबर को दावा आपत्ति अनुसार खसरा पांचसाला तथा साफ्टवेयर मे संशोधन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
यदि उक्त प्रविष्टियों के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 28 सितम्बर 2020 तक संबंधित तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है । प्राप्त दावा - आपत्ति का निराकरण उपरांत अंतिम प्रकाशन 14 अक्टुबर 2020 तक किया जाएगा । -
बेमेतरा : बेमेतरा जिले में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः 21 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 तक सम्पूर्ण बेमेतरा जिले को संदर्भित आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाकर पूर्णतया लाॅकडाउन घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने जिले मे पदस्थ खाद्य अधिकारी तथा खाद्य निरीक्षकों, औषधि निरीक्षकों को उनके कार्य स्थल के संस्थानों खाद्य/औषधि केन्द्रों की जाँच कर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन सुसंगत अधिनियमों के तहत प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए है।
उपरोक्त अवधि में आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता उचित दरों पर सुनिश्चित करने हेतु खाद्य निरीक्षकों के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। उक्त टीम को तत्काल सक्रिय करे तथा यदि किसी व्यवसायी द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कालाबजारी की जाती है या उचित दरों पर आवश्यक सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है तो संबंधित की दुकान तत्काल सील कर दी जावे तथा इस आपराधिक कृत्य के लिए कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। - बेमेतरा : कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा सम्पूर्ण बेमेतरा जिला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाकर 21 से 28 सितम्बर 2020 तक पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) को प्रभावशील किया गया है।
प्रायः यह देखने में आ रहा है कि विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से शासकीय कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे है, जिससे वर्तमान में शासन द्वारा संचालित योजनाओं का उचित क्रियान्वयन एवं जन सामान्य को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तथा प्रेस, मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों से इस बाबत् लगातार शिकायतें व कार्यालय में अधिकारियों की अनुपलब्धता की सूचना प्राप्त होती रहती है।
पुनः जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अनिवार्यतः प्रत्येक कार्यदिवस कार्यालय में उपस्थित रहे तथा बगैर सूचना मुख्यालय न छोड़े। भविष्य में ऐसी स्थिति पाये जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। -
कलेक्टर ने सावधानी बरतने की अपील की
बेमेतरा : कलेक्टर श्री शिव अनंत तायल ने जिले के नागरिकों से बिना मास्क पहने घर से बाहर नही निकले की अपील की है। उन्होंने कहा है कि घर मंे तैयार किए गए कपड़े के मास्क का उपयोग बेहतर है।उन्होंने कहा कि जिस तरह अभी तक जिले के नागरिक लॉकडाउन का अनुशासन के साथ पालन किया है, उसी तरह आगामी दिनो मे भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। कलेक्टर ने कहा कि चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 के रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क/फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है।
इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क/फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क/फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किये बिना न किया जाए। कलेक्टर श्री तायल ने बेमेतरा जिले में इस आदेश का पालन करने नागरिकों से आग्रह किया है।
समान्य सर्दी, खांसी, बुखार आने पर तत्काल चिकित्सक की सलाह लें, भीड़-भाड़ वाले इलाको मे जाने से बचें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खंासते, छींकते समय रुमाल का उपयोग किया जाय तथा हाथ मिलाने से बचें। उन्होने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी के रुप मे लोगों को कोरोना वायरस से बचे के लिए जागरुक और अलर्ट रहना होगा। -
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले के तहसील बेमेतरा के ग्राम-कन्तेली एवं बैजलपुर मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते उक्त गांवों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
ग्राम-कन्तेली एवं बैजलपुर के प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार बेमेतरा श्री अजय चंद्रवंशी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व बेमेतरा श्री दुर्गेश कुमार वर्मा हांेगे।इसी प्रकार तहसील थानखम्हरिया के ग्राम-लोधी खपरी मे कोरोना पाॅजिटिव के केस पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम-लोधी खपरी के प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार श्री नीलम सिंह पिस्दा एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी साजा श्री आशुतोष चतुर्वेदी होंगे। -
कृषि विभाग ने जारी की सामयिक सलाह
बेमेतरा : जिले में चालू बारिश सीजन के दौरान अच्छी बारिश होने के कारण वर्तमान में खरीफ की सभी फसलें अच्छी स्थिति में हैं। धान की फसल में अच्छी वृद्धि हो रही है। उप संचालक कृषि श्री एम.डी. मानकर ने किसानों को धान की फसल में पौध संरक्षण की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि धान की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है।इसका प्रकोप होने पर धान की पत्तियां ऊपर से सूखने लगती हैं। बाद में पत्तियां पीली और सफेद हो जाती हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खेत का पानी निकाल दें तथा यूरिया खाद का प्रयोग फसल में न करें। झुलसा रोग की रोकथाम के लिए किसान कॉपर आक्सीक्लोराइड तीन ग्राम प्रति लीटर अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लीन 25 ग्राम प्रति लीटर घोल बनाकर फसल में छिड़काव करें। इसके अलावा 20 किलोग्राम कच्चे गोबर को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल में छिड़काव करने से भी झुलसा रोग पर नियंत्रण होता है।
फसलों में कीटों का करें प्रबंधन -वर्तमान में धान में भूरा माहो व हरा माहो की शिकायत कुछ एक क्षेत्रों से प्राप्त हो रही है, निगरानी करते समय यदि इनकी संख्या भूरा माहो 5-10 माहो प्रति पौधा दिखाई दे तो अप्लाईड/बुफरोफेब्जीन 25 ए.सी. 1.25-1.25 मि.ली. प्रति 1 ली. पानी ( 250-300 मि.ली. प्रति एकड़ की दर से) छिड़काव कर सकते है। हरा माहो की शिकयत मिलने पर यदि इनकी संख्या 10-15 माहो प्रति पौधा दिखाई दे तो फुराडान 8-10 मि.ली. प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।साथ ही धान फसल की विविधि अवस्थाओं में गंगई, तनाछेदक, माहो, चितरी, बंकी, गंधीबग एवं कटुआ इल्ली का प्रकोप होता है। कटुआ इल्ली की संख्या 1इल्ली/पौधा होने पर डाईक्लोरोवास 80 ई.सी. 600 मि.ली./हेक्टेयर की दर से, पत्तीमोड़क (चितरी) की 1-2 पत्ती/पौधा होने पर फिपरोनल 5 एस.सी. 800 मि.ली./हेक्टेयर उपरोक्त दवाओं का 500 ली. पानी में घोल बनाकर शाम के समय में छिड़काव करना प्रभावकारी होता है। गंगई कीट थरहा अवस्था या कंसा अवस्था में धान की उत्पादकता में कमी लाता है, अतरू समय रहते ही नियंत्रण लाभकारी होता है। कार्बोफ्यूरान 3 जी. 33 किलो ग्राम या फोरेट 10 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा में देना चाहिए।
उप संचालक कृषि ने कहा है कि धान में इस समय सीथ ब्लाइट रोग का भी प्रकोप होता है। यह फफूंद से होने वाला रोग है। जमीन की सतह से जुड़े धान के पौधे पर गहरे भूरे धब्बे दिखाई देना इस रोग के लक्षण हैं। यह रोग धीरे- धीरे पूरे तने में फैल जाता है। धान के पौधे में फूल तथा फल बनने के समय इसका प्रकोप अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए फफूंदनाशी दवा एजेक्सीस्ट्रोबिन 23 ग्राम प्रति लीटर का घोल अथवा हेक्साकोनाजोल पांच प्रतिशत का घोल का छिड़काव करें।
किसान धान में आभासी कंडवा रोग की रोकथाम के लिए टेबूकोनाजोल 25 प्रतिशत का घोल अथवा ट्राइसाइक्लाजोल 75 प्रतिशत के घोल का छिड़काव धान की फसल पर करें। किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि धान की पुरानी पत्तियां अगर ऊपर से पीली-भूरी हो रही हैं तो फसल में पोटाश में कमी है। ऐसी दशा में एक किलोग्राम पोटाश खाद को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
झुलसा रोग (ब्लास्ट) से प्रभावित पौधों में पत्तियों, बाली की गर्दन एवं तने की निचली गठानों पर प्रमुख रूप से दिखाई देता है। पत्तियों पर इस रोग के धब्बे देखे जा सकते है। प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्तियों में हल्के बैंगनी रंग के छोटे धब्बे बनते हैं। जो बाद में धीरे-धीरे बढ़कर आंख के समान बीच में चैड़े व किनारे से सकरे हो जाते है। रोग के प्रकोप में धान की बाली में सडन पैदा हो जाती है तथा उपज प्रभावित होती है, क्योंकि बाली टूटकर गिर जाती है। झुलसा रोग के निदान के लिए- ट्राईसाईक्लाजोल कवक नाशी का 6 ग्राम प्रति 10 लीटर दवा का छिड़काव 12-15 दिवस के अंदर करना चाहिए।
जीवणु जनित झुलसा रोग (बैक्टीरियल लीपब्लाईट) रोग के प्रारंभिक लक्षण पत्तियों पर रोपाई या बुवाई के 20-25 दिन बाद दिखाई देते है। रोग ग्रसित पौधे कमजोर हो जाते है और उनमें कंसे कम निकलते है। दाने पूरी तरह नहीं भरते और पैदावार कम हो जाती है। संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए।
नत्रजनयुक्त खादों का उपयोग निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं करना चाहिए। रोग होने की दशा में पोटाश का उपयोग लाभकारी होता है। रोग होने की दशा में खेत से अनावश्यक पानी निकालते रहना चाहिए। तथा 8-10 किलो ग्राम की दर से पोटाश का छिड़काव करने से रोग नियत्रंण किया जा सकता है। शीथ विलगन रोग के लक्ष्य अधिकतर गभोट वाली अवस्था में दिखाई देते है। निचले हिस्से पर हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते है जो भूरे रंग की परिधि से घिरे होते है।
इस रोग के कारण बाली गभोट से बाहर नही आ पाती। इनमें दाने नहीं भरते व ग्रसित बाल पकने तक सीधी खड़ी रहती है। गभोट अवस्था के समय हेक्साकोलाजोन (0.1 प्रतिशत) कार्बेन्डाजिम (0.1 प्रतिशत) या मैन्कोजेब (0.25 प्रतिशत) का छिड़काव लाभकारी है तथा पर्णच्छद झुलसा रोग के लिए खड़ी फसल में रोग प्रकोप होने पर हेक्साकोलाजोन कवकनाशी (0.1 प्रतिशत) का छिड़काव 10-12 दिन के अंतर से करें।
सही देखभाल ही बचाव -फसलों की सही देखभाल ही बीमारी से उनका बचाव है। किसानों द्वारा फसलों की देखभाल में लापरवाही करने से धान में बीमारी का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। इससे फसल पूरी तरह से चैपट हो जाती है। जबकि फसलों में रोग आने पर उत्पादन में सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। -
जिले की मदिरा दुकानों को भी बंद रखने के निर्देष
बेमेतरा : बेमेतरा जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके रोकथाम एवं कोरोना चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण बेमेतरा जिला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा श्री शिव अनंत तायल ने कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के निरंतरता में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया है।
महामारी रोग अधिनियम 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बेमेतरा के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण रखने हेतु 21 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2020 के मध्य रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लाॅक डाउन) की जाती है एवं इस क्रम में बेमेतरा जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 28 सितम्बर 2020 रात्रि 12ः00 बजे तक रोक लगाई जाती है तथा यह आदेशित किया जाता है किः-जिले के समस्त शासकीय, अध्र्दशासकीय, अशासकीय कार्यालयों का संचालन न्यूनमत कर्मचारी संख्या/रोटेसन पद्धति से संचालित होगा तथा अन्य सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। कलेक्टर द्वारा जारी पूर्व मे आदेश 13 से 20 सितम्बर तक केवल नगरीय क्षेत्रों मे लाॅकडाउन लागू किया गया था। अब जिले मे 28 सितम्बर तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे लाॅकडाउन रहेगा।
जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा ईत्यादि शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों उन्हे भी अपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
जिले के सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री गोदाम, साप्ताहिक हाॅट बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेगी परंतु नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थानों को निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत छूट रहेगीः-ऐसी औद्योगिक ईकाइयां जो दवाईयों के उत्पादन एंव निर्माण से संबंधित है उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी ईकाइयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, उत्पादन ईकाई इत्यादि से संबंधित है। उन्हें इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
ऐसी ईकाइयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम आवश्यकता तक ही कर्मचारी एवं अधिकारी का उपयोग करेगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से पालन करेंगी। इन इकाइयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जावेगा। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
उक्त अवधि में दौरान सम्पूर्ण जिला बेमेतरा अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। समस्त नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। अतिआवश्यक मेडिकल ईमरजेंसी अथवा बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर मास्क लगाने व सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में दो से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्राईवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
बिना मास्क के बाहर निकलने पर 200/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा तथा द्वितीय बार उल्लंघन होने पर दण्ड विधि संहिता की धारा 151 के तहत कार्यवाही की जावेगी। पर्याप्त सोशल डिस्टेंस एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्यतः किया जावे। जिले के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र लाॅकडाउन उपरांत संचालित होंगे। आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका अपना एटीसी टेस्ट अनिवार्य रूप से करावें तथा संबंधित तहसीलदार, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का एटीसी टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करें।
आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता हैः-कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी। ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सवाऐं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल काॅलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है), दवा दूकान, दवा उत्पादन की ईकाई एवं संबंधित परिवहन करने वाले वाहन पूर्ववत निर्धारित आदेशानुसार। खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के विक्रय/वितरण/भंडारण/ परिवहन की गतिविधियां प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक संचालित होगी एवं शासकीय स्तर पर अनुमोदित स्थाई निर्धारित स्थानों पर ही विक्रय की अनुमति होगी।
इसके अतिरिक्त सभी दुकाने बंद रहेगी। किराना दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेगी।, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 06ः30 बजे से 09ः30 बजे तक लाॅकडाउन से मुक्त रहेंगे। समाचार पत्रों के प्रतिनिधि/स्थानीय समाचर चेनल -समाचार संकलन कार्यो हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन, एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं/सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन। बिजली पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, जेल तथा जेल के प्रत्येक कैदी का एंटीजेन टेस्ट कराया जाना अनिवार्य होगा।
अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, कैश वाहन, टेलीकाॅम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एलपीजी/सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां पूर्ववत निर्धारित अनुसार, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कामर्स आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खानये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिला बेमेतरा अंतर्गत स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः-सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारी एंव अधिकारियों का उपयोग रोटेसन पद्धति से करेगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
सभी बैंको प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम 05 ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। ई. निजी प्रतिष्ठान को, जो कंडिका-स, में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं (कोविड-19), के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, के विरूद्ध आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत् दण्डनीय होंगे। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपरोक्त आदेशों का आदतन उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान/समूहों के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। (1) महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1 दिनांक 13 मार्च 2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।
कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए। 02 सितम्बर 2020 को सम्पूर्ण जिले के लिए धारा 144 (1) लगाई गई थी। तथा उक्त आदेशों को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे। इस दौरान किसी भी आवश्यक वस्तुओं (खाद्यान) आदि की कालाबाजारी, अधिक दर लिया जाना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। - बेमेतरा : चालू बारिश सीजन के दौरान बेमेतरा जिले में 01 जून से 20 सितम्बर 2020 सवेरे 8.00 बजे तक की स्थिति में 997 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक 1216 मि.मी. वर्षा बेमेतरा तहसील में तथा न्यूनतम 685 मि.मी. वर्षा नवागढ़ तहसील में दर्ज की गई है।
संयुक्त जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेरला तहसील में 1056 मि.मी. वर्षा, थानखम्हरिया तहसील मे 1144 मि.मी. वर्षा तथा साजा तहसील मे 884 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।