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फ्लैगशिप योजना के कार्यो को गंभीरता के साथ पूरा करें - कलेक्टर श्री सिंह
लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंमहासमुंद : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने जनपद पंचायत बसना के सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी, गोधन न्याय योजना, लोक सेवा गारंटी, वन अधिकार पत्र, मनरेगा कार्यो की गहन समीक्षा की। उन्होंने फ्लैगशिप योजना के कार्यो को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्हांेने लोगों को टीकाकरण एवं आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण सचिवालय का नियमित बैठक आयोजित करने एवं जिले में नामांतरण, बंटवारा पर विशेष ध्यान देते हुए प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण करने की हिदायत दी। उन्होनें महिला समूह को गौठान के माध्यम से विभिन्न आजीविका से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाकर गौठान को आत्मनिर्भर बनाने के कहा ।
कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कहा कि राज्य शासन द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में शामिल कर उनके परिवार के लोगो को भी फ्रंट लाईन में टीकाकरण के लिए शामिल किया गया है। संबंधित विभाग प्रमुख अपने अधिकारी-कर्मचारियों एवं उनके परिवार के पात्र लोगांे को अधिक से अधिक टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करे और टीकाकरण कराने के लिए प्रमाण पत्र जारी करे ताकि वे टीकाकरण करा सके। उन्होंने कोरोना संक्रमण से शासकीय सेवकों के मृत्यु की जानकारी ली और कहा कि उनके परिजनों को शासन के नियमानुसार लाभ दिलाए। शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग महिला एवं बाल विकास तथा अन्य विभागों की योजना की जानकारी ली। स्कूली विद्यार्थियों को विकासखंड शिक्षा अधिकारी, राजस्व अधिकारी आपसी समन्वय से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र से छूटे हुए बच्चों का अनिवार्य रूप से बनवाएं ताकि बच्चों को उसका लाभ मिल सके।
कलेक्टर ने राज्य शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्था शीघ्र कराने को कहा। वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त पट्टा वितरण एवं पट्टेधारियों की आय वृद्धि के लिए किए गए कार्य योजना के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि पात्र लोगों को अधिक से अधिक पट्टा वितरण कराए। नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्ग फुट भूमि का आबंटन, नियमितिकरण के संबंध में समीक्षा के दौरान कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए उन्हें लाभान्वित कराएं। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत वर्मी कम्पोस्ट का पैकिंग कर खाद विक्रय कराए। विकासखण्ड अधिकारी अपने विभाग के अनुकम्पा नियुक्ति में लंबित प्रकरणों को समय पर उच्च कार्यालय में भेजें। कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए अधिकारी गाँव मे जाकर ग्रामीणों को कोविड के बारे में विस्तारपूर्वक समझाईश दंे। बैंकों में अत्यधिक भीड़ ना हो इसके लिए किसानों को समझाईश दे और उनके लिए समय, तिथियां निर्धारित कर उन्हें टोकन उपलब्ध कराए। जिससे भीड़ से बचा जा सके। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा, तहसीलदार श्री आर.पी. बघेल, जनपद सीईओ श्री सनत महादेवा, नायब तहसीलदार सुशीला साहू, शाखा प्रबंधक श्री अमृत जगत, बीएमओ डॉ. जे.पी. प्रधान, सीडीपीओ श्री चंद्रहास नाग सहित विकासखण्ड अधिकारी उपस्थित थे। -
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जिला स्वास्थ्य ने जारी किए टीकाकरण केंद्रों के नाम
महासमुन्द : महासमुन्द जिले के 24 स्वास्थ्य केन्द्रों पर 45 उम्र से अधिक आयु के पात्र हितग्राहियों को गुरुवार 03 जून को कोविशिल्ड की दूसरी डोज लगायी जाएगी। दो दिन से जिले के 20 स्वास्थ्य केंद्रों पर 45 उम्र से अधिक आयु के लोगों को कोविड की दूसरी डोज लगायी जा रही थी। आज 04 केन्द्र सिरपुर, झारा, भुरकोनी और तेंदूकोना बढ़ाए गए है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने टीकाकरण केन्द्रों के नाम जारी कर दिए है।टीकाकरण अधिकारी डाॅ अरविन्द गुप्ता ने बताया कि इसी प्रकार 45 उम्र से अधिक आयु के पात्र हितग्राहियों को महासमुन्द जिला अस्पताल में को-वैक्सीन की द्वितीय डोज लगेगी। गुरुवार 3 जून कोे भी 45 से अधिक उम्र के हितग्राहियों को कोविशिल्ड की दूसरी डोज लगायी जाएगी। टीकाकरण प्रातः 10ः30 बजे से शाम 6ः30 बजे तक होगा।
कोविशिल्ड की दूसरी खुराक 45 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र हितग्राहियों को महामसुन्द में जिला अस्पताल सहित 9 स्वास्थ्य केन्द्रों जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमगाॅव, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नयापारा, प्राथ.स्वा. केन्द्र बिरकोनी, प्राथ.स्वा. केन्द्र झलप, प्राथ.स्वा. केन्द्र खट्टी, प्राथ.स्वा. केन्द्र पटेवा, सिरपुर और झारा प्राथ.स्वा. केन्द्र में लगायी जाएगी। इसी प्रकार सरायपाली विकासखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथ.स्वा. केन्द्र तोषगांव में टीकाकरण होगा।पिथौरा के 6 स्वास्थ्य केन्द्रों में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगायी जाएगी। ये केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिथौरा, स्वास्थ्य केन्द्र सांकरा, सल्डीह, पिरदा प्राथ.स्वा. केन्द्र बम्हनी और भुरकोनी शामिल है। बागबाहरा ब्लाॅक के 5 स्वास्थ्य केन्द्रों में 45 उम्र से अधिक आयु के पात्र हितग्राहियों को कोविशिल्ड की दूसरी डोज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागबाहरा, प्राथ.स्वा. केन्द्र कोमाखान, प्राथ.स्वा. केन्द्र खल्लारी और प्राथ.स्वा. केन्द्र खम्हरिया और तेंदूकोंना में लगायी जाएगी। इसी प्रकार बसना ब्लाॅक के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथ.स्वा. केन्द्र लम्बर में टीकाकरण होगा। -
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आमजन के आधार कार्ड से संबंधित कार्य होंगे
कलेक्टर ने दो बच्चों को उनके आधार में बायोमेट्रिक सुधार की प्रति सौंपी
महासमुंद : कलेक्टर डोमन सिंह ने आज बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित डिजिटल आधार सेवा केन्द्र का फीता काट कर शुभारंभ किया। कलेक्टर श्री सिंह ने दो बच्चों समर्थ साहू और कुशल साहू के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट, की प्रति सौंपी। यह आधार सेवा केन्द्र लोक सेवा केन्द्र (सी.एस.सी ) द्वारा संचालित है। आधार सेवा केन्द्र का संचालन कार्यालयीन दिवस एवं समयानुसार किया जावेगा।आधार केन्द्र में नवीन आधार पंजीयन, बायोमेट्रिक एवं डेमोग्राफिक अपडेशन के साथ-साथ सी.एस.सी. के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का संचालन किया जाएगा। यह डिजिटल आधार सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 23 में स्थित है। इसके खुल जाने से लोगों को आधार बनवाना, आधार अपडेट करना एवं उसमें जरूरत एवं आवश्यकतानुसार सुधार करवाने की सुविधा मिलेगी। इस आधार सेंटर पर ऑनलाइन आधार कार्ड निकालने का काम भी किया जाएगा। यहां आकर अब आमजन आधार कार्ड से संबंधित अपने सभी कार्य करा सकते हैं।
इसके खुलने से अंचल के आसपास के रहवासियों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। डिजिटल सेवा केन्द्र शुरू होने के कारण टोकन सिस्टम के माध्यम से सेवाएं दी जाएगी। अब लोगों को लाइन मे घण्टों खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। इस केन्द्र मे उपलब्ध सेवाएं जैसे आधार बनवाना, आधार में पता अपडेट, फोटो, बायोमेट्रिक अपडेट, नाम, लिंग, जन्म तिथि अपडेट, मोबाईल, ई-मेल अपडेट, आधार डाउनलोड और कलर प्रिन्ट शामिल है। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा, अपर कलेक्टर श्री जोगेंद्र नायक, डिप्टी कलेक्टर सुश्री पूजा बंसल, ई-जिला प्रबंधक श्री भूपेन्द्र अबिलंकर एवं अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित थे। -
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महासमुन्द : महासमुन्द जिले 20 स्वास्थ्य केन्द्रों पर 45 उम्र से अधिक आयु के पात्र हितग्राहियों को कोविशिल्ड की दूसरी डोज लगायी जाएगी। यह डोज उन्हीं 20 केन्द्रों पर लगायी जाएगी जिन केन्द्रों पर मंगलवार 1 जून को लगायी गयी थी। टीकाकरण अधिकारी डाॅ अरविन्द गुप्ता ने बताया कि इसी प्रकार 45 उम्र से अधिक आयु के पात्र हितग्राहियों को महासमुन्द जिला अस्पताल में को-वैक्सीन की द्वितीय डोज लगेगी। कल बुधवार 2 जून कोे भी 45 से अधिक उम्र के हितग्राहियों को कोविशिल्ड की दूसरी डोज लगायी जाएगी। टीकाकरण प्रातः 10ः30 बजे से शाम 6ः30 बजे तक होगा।
कोविशिल्ड की दूसरी खुराक 45 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र हितग्राहियों को महामसुन्द में जिला अस्पताल सहित 7 स्वास्थ्य केन्द्रों जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमगाॅव, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नयापारा, प्राथ.स्वा. केन्द्र बिरकोनी, प्राथ.स्वा. केन्द्र झलप, प्राथ.स्वा. केन्द्र खट्टी, प्राथ.स्वा. केन्द्र पटेवा में लगायी जाएगी। इसी प्रकार सरायपाली विकासखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथ.स्वा. केन्द्र तोषगांव में टीकाकरण होगा।
पिथौरा के पाॅच स्वास्थ्य केन्द्रों में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगायी जाएगी। ये केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिथौरा, स्वास्थ्य केन्द्र सांकरा, सल्डीह, पिरदा और प्राथ.स्वा. केन्द्र बम्हनी है। बागबाहरा ब्लाॅक के चार स्वास्थ्य केन्द्रों में 45 उम्र से अधिक आयु के पात्र हितग्राहियों को कोविशिल्ड की दूसरी डोज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागबाहरा, प्राथ.स्वा. केन्द्र कोमाखान, प्राथ.स्वा. केन्द्र खल्लारी और प्राथ.स्वा. केन्द्र खम्हरिया में लगायी जाएगी। इसी प्रकार बसना ब्लाॅक के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथ.स्वा. केन्द्र लम्बर में टीकाकरण होगा। -
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निर्माण संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करें: कलेक्टर श्री डोमन सिंह
पूल-पूलिया और सड़क आदि की मरम्मत मानसून से पहले करें
महासमुन्द : कलेक्टर श्री डोमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक हुई। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में आप लोगों की मेहनत और जनता के सहयोग के कारण कोरोना संक्रमण में कमी आई है। अब बचे निर्माण कार्य कोविड गाइड लाइन का पालने करते हुए तेजी के साथ किया जाए। जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में बारिश से पहले पूल-पूलिया, सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य पूरें कर लिए जाए ताकि बारिश में आवाजाही बाधित ना हो। उन्होंने कहा कि जिला प्रभारी मंत्री द्वारा फ्लैगशिप योजना, सभी निर्माण कार्यों और विभागीय गतिविधियों एवं प्रगति की समीक्षा इसी सप्ताह या अगले सप्ताह संभावित है। इसके लिए संबंधित अधिकारी तैयारी करके रखें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री आकाश छिकारा, अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र कुमार नायक, डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे। जिले के एसडीएम, जनपद सीईओ एवं अन्य वीडियों कांन्फ्रेसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में उन्होंने जिला एवं तहसील स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष सहित आपदा प्रबंधन के लिए कार्ययोजना के साथ आगामी मानसून एवं कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी बचाव एवं राहत संबंधी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा जहां प्रतिवर्ष बाढ़ जैसे आपदा का सामना करना पड़ता है। वहां सभी राहत, खाद्य सामग्री, जीवन रक्षक दवाईयाॅ एवं अन्य नियमानुसार भण्डारण करने कहा।
कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ 5 जून को किया जाना है। जिले के सभी विकासखण्डों में चयनित स्थलों में वृक्षारोपण की तैयारी रखें। उन्होंने कहा कि आज से फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने कृषि आदान सहायता हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर कृषकों का पंजीयन आज 1 जून से 30 सितम्बर तक किया जा सकता है। इस योजना में समस्त श्रेणी के भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
वनमण्डलाधिकारी श्री पंकज राजपूत ने कहा कि वर्ष 2020-21 मेें जिस रकबे से किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था। यदि वे धान के बदले अन्य फसल कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, दलहन, तिलहन आदि अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ मान से 10,000 रूपए आदान सहायता राशि दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षों तक आदान सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण हेतु कई विभागों से मांग आयी है। लेकिन कुछ विभागों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मांगी गयी जानकारी नहीं भेजी गयी है। उन्होेंने स्पष्ट करते हुए कहा कि विभाग अपने मद से पौधें लगाने से लेकर उसकी सुरक्षा, देखभाल करेंगे। वन विभाग सिर्फ पौधें उपलब्ध कराएगा।
कलेक्टर श्री डोमन ंिसंह ने जिले के सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि गौठानों में वर्मी खाद को तत्काल सहकारी समितियों में पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा गारंटी के प्राप्त आवेदनों के निराकरण समय-सीमा पर करने को कहा। अधिकारी-कर्मचारियों की कोविड से हुई मृत्यु पर उनके परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का संबंधित विभाग तत्काल निराकरण कर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी से कहा कि 31 मई तक कोविड से हुई मृत्यु की जानकारी की सूची संबंधित जिला कार्यालयों को हस्ताक्षर सहित भेजें। श्री सिंह ने क्वारेंटाईन सेंटरों में रहने वाले लोगों की कोविड जाॅच करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूली बच्चों के वापिस किए गए जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जाति प्रमाण पत्र के परिजनों को चेकलिस्ट से मिलान कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। -
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वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी
महासमुन्द : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने पूर्ण जारी आदेश अनुसार महासमुन्द जिला अंतर्गत समुचित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निरंतर जारी रखने का आदेश आज जारी किया है। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हाॅल/थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जूलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। चैपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे।
कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पाॅ, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 06ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10ः00 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डायनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हाॅल/रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स आॅनलाईन/टेलीफोनिक आॅडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09ः00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10ः00 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हाॅल में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डी.एम./1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल/मैरिज हाॅल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हाॅल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी कार्यालय पूर्ववत खुलेंगे। शासकीय कार्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित होंगे किन्तु अधीनस्थ कर्मचारी कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ उपस्थित होंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाॅफ सहित पूर्ववत् टोकन/आॅनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे।
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।
शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10ः30 बजे से सायं 05ः00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। सभी संचालित दुकानों/स्थापनाओं में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाॅच कराना आवश्यक होगा, साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
प्रतिदिन शाम 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/ फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शाॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि वे अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। सार्वजनिक स्थलों में अनिवार्य रूप से मास्क धारण करें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान/माॅल/हाॅल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा।
होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पाॅजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में निम्न नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है:- 07723-222100, 07723-222101, 82693-79405यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिरवेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अतिआवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा। -
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महासमुंद : विश्व तम्बाखू निषेध दिवस के अवसर पर आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एन के मंडपे ने कहा कि तंबाकू अप्रत्यक्ष रूप से गैर संचारी रोगों के कारणों में से एक है। तंबाकू का सेवन करने वालों या धूम्रपान करने वालों को कोरोना संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है। फेफड़ों के कैंसर के मामलों में सबसे बड़ी वजह धूम्रपान है। तंबाकू गैर संचारी रोगों के कारणों में से एक है। अगर आप में भी यह बुरी आदत है तो आज ही तंबाकू और धूम्रपान छोड़ दें। संक्षिप्त कार्यक्रम में कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करते हुए जिला अस्पताल में किया गया । इस मौक़े पर नाश मुक्ति हेतु प्रेरित करने वाली मितानिनों एवं नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए।
जिला नोडल अधिकारी एनसीडी एवं एनटीसीपी डॉ अनिरुद्ध कसार ने बताया कि तंबाकू का सेवन कोरोना संक्रमण के संचरण में तेजी लाकर गंभीर स्थिति पैदा कर देता है।डॉ कसार के सफल मार्गदर्शन में जागरूकता हेतु जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रचार- प्रसार हेतु प्रत्येक ओपीडी आईपीडी एवं वैक्सीनेशन कार्ड में तंबाकू नियंत्रण एवं नशा मुक्ति केंद्र महासमुंद की जानकारी हेतु मुद्रक (सील ) वितरित की गई।जिले में संचालित नशा मुक्ति केंद्र में श्रीमती मेघा रानी ताम्रकार (साइकोलॉजिस्ट काउंसलर) ने बताया कि वायरस मुख्य रूप से लार की बूंदों से या संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर नाक से स्राव से फैलता है। चबाने वाले तंबाकू उत्पाद (खैनी, गुटखा, पान, जर्दा) थूकने की इच्छा को बढ़ाते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना विशेष रूप से संक्रामक फैलने वाले स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाते हैं। संक्रामक रोग में कोरोना संक्रमण, तपेदिक आदि है। डॉ अनिरुद्ध कसार निशुल्क उपचार से मरीजों को पूर्णतः नशा छोड़े में सफलता प्राप्त हुई उन्होंने कहा कि कई मरीज अभी नशा मुक्ति केंद्र उपचारत है। +917223888263 इस नंबर पर जिलावासियों द्वारा संपर्क कर नशा मुक्ति हेतु सलाह परामर्श एवं उपचार लिया जा सकता है। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी मेन्टल हेल्थ डॉ.छत्रपाल चंद्राकर, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ सिंह ,सहित श्री उत्तम श्रीवास उपस्थित थे । -
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महासमुन्द : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग में इच्छुुक ओवदकों से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में 10 जून 2021 तक आवेदन मंगाए गए है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रभा मारकंडे ने बताया कि जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से कृषि, उद्योग, परिवहन एवं सेवा सेक्टर में व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। जिसके तहत कृषि सेक्टर से ट्रेक्टर ट्राली योजना, डेयरी योजना, मछली पालन, बकरी पालन, वर्मी कंपोस्ट एवं पोल्ट्री व्यवसाय शामिल हैं। इसी सेक्टर से स्व-सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजनांतर्गत मछली पालन, पोल्ट्री, मसाला, राईस मिल, दाल मिल आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
इसी तरह उद्योग सेक्टर से टर्म लोन योजना के तहत फेब्रिकेशन, बेकरी, सीमेंट पोल एवं गमला निर्माण, ब्रिक्स निर्माण के लिए भी लोन दिया जाएगा। इसके अलावा परिवहन सेक्टर से गुड्स कैरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना के तहत लोन का प्रावधान किया गया है। साथ ही सेवा क्षेत्र से किराना व्यवसाय, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर सेंटर, कोचिंग, फोटो कॉपी, स्टेशनरी, कपड़ा व्यवसाय के लिए टर्म लोन योजनांतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे तथा स्व सहायता समूहों को माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत कैटरिंग, दोना पत्तल, मसाला, बेकरी व्यवसाय के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण समूह को ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, जनरल स्टोर्स आदि व्यवसाय के लिए लोग प्रदाय किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आवेदकों से प्रस्तावित आवेदन प्राप्त होने पर निगम मुख्यालय रायपुर से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होने पर पात्रतानुसार चयन समिति की बैठक के उपरांत चयनित आवेदकों को ऋण वितरण संबंधी आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए आवेदक को अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 98 हजार रूपए तथा शहरी क्षेत्र की वार्षिक आय एक लाख 20 हजार रूपए तक होनी चाहिए तथा आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। आय (वित्तीय वर्ष 2020-21) जाति, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इसके लिए आवेदक को शपथ पत्र देना होगा कि पूर्व में वे किसी भी बैंक व शासकीय योजनाओं में ऋण अथवा अनुदान का लाभ नहीं लिया है।
परिवहन सेक्टर की योजनाओं के आवेदकों के पास वैद्य काॅमर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। ट्रेक्टर ट्राली व्यवसाय के आवेदक के नाम अथवा हक में पांच एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है तथा उसके पास पूर्व में ट्रैक्टर ट्राली मालवाहक एवं पैसेंजर वाहन उपलब्ध नहीं होना चाहिए। आवेदक स्वयं का पासपोर्ट आकार का फोटो, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, बैंक खाता, शैक्षणिक योग्यता, राशन कार्ड व ऋण राशि के दोगुने मूल्य का जमानत हेतु जमीन का बी-1, नक्शा, खसरा, सी-फार्म एवं सर्च रिपोर्ट तथा शासकीय नौकरी वाले का वर्तमान समय के तीन माह का वेतन पर्ची (पे स्लीप) और विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेजों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद में उपस्थित होकर 10 जून 2021 तक अपना आवेदन कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी अधिकारी के मोबाईल नम्बर 97536-70752 पर संपर्क किया जा सकता है। -
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महासमुन्द : जिला स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी अनुसार वर्तमान में जिले में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लिए करीब 12,000 कोविशिल्ड की डोज और को-वैक्सीन की 320 डोज उपलब्ध हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ. अरविन्द गुप्ता ने बताया कि अब तक 45 वर्ष से अधिक उम्र के 2,33,061 व्यक्तियों को पहली डोज और 50,521 व्यक्तियों को दूसरी डोज लग चुकी है। इसी प्रकार 18 से 44 उम्र के 39,163 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है।
उन्होंने बताया कि कल मंगलवार 1 जून को जिला अस्पताल महासमुन्द में 45 से अधिक उम्र के पात्र हितग्राहियों को को-वैक्सीन और कोविशिल्ड की दूसरी डोज लगायी जाएगी। इसी प्रकार महासमुन्द और जिले के सभी विकासखण्डों के 20 स्वास्थ्य केन्द्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र हितग्राहियों को कोविशिल्ड द्वितीय डोज लगायी जाएगी। -
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महासमुन्द सहित सभी विकासखण्डों के 20 स्वास्थ्य केन्द्रों पर होगा टीकाकरण
महासमुन्द : महासमुन्द सहित जिले के पाॅचों विकासखण्ड के 20 स्वास्थ्य केन्द्रों में कल मंगलवार 1 जून से 45 से अधिक उम्र के हितग्राहियों को कोविशिल्ड की दूसरी डोज लगायी जाएगी। टीकाकरण अधिकारी डाॅ अरविन्द गुप्ता ने बताया कि 45 उम्र से अधिक आयु के हितग्राहियों को महासमुन्द जिला अस्पताल में को-वैक्सीन हितग्राहियों को द्वितीय डोज लगायी जाएगी। टीकाकरण प्रातः 10ः30 बजे से शाम 6ः30 बजे तक होगा। 45 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र हितग्राहियों को कोविशिल्ड महामसुन्द में जिला अस्पताल सहित 7 स्वास्थ्य केन्द्रों जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमगाॅव, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नयापारा, प्राथ.स्वा. केन्द्र बिरकोनी, प्राथ.स्वा. केन्द्र झलप, प्राथ.स्वा. केन्द्र खट्टी, प्राथ.स्वा. केन्द्र पटेवा में लगायी जाएगी। इसी प्रकार सरायपाली विकासखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथ.स्वा. केन्द्र तोषगांव में टीकाकरण होगा।
पिथौरा के पाॅच स्वास्थ्य केन्द्रों में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगायी जाएगी। ये केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिथौरा, स्वास्थ्य केन्द्र सांकरा, सल्डीह, पिरदा और प्राथ.स्वा. केन्द्र बम्हनी है। बागबाहरा ब्लाॅक के चार स्वास्थ्य केन्द्रों में 45 उम्र से अधिक आयु के पात्र हितग्राहियों को कोविशिल्ड की दूसरी डोज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागबाहरा, प्राथ.स्वा. केन्द्र कोमाखान, प्राथ.स्वा. केन्द्र खल्लारी और प्राथ.स्वा. केन्द्र खम्हरिया में लगायी जाएगी। इसी प्रकार बसना ब्लाॅक के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथ.स्वा. केन्द्र लम्बर में टीकाकरण होगा। -
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लाभ उठाने किसानों को पोर्टल पर 1 जून से 30 सितम्बर तक करना होगा पंजीयन
कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को दिए समुचित कार्यवाही के निर्देश
महासमुन्द : छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, फसल की काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों की आमदनी में वृद्धि के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत खरीफ 2021 से लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। इसी सिलसिले में कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष मेें कृषि, भू-अभिलेख, उप पंजीयक सहकारिता, खाद्य, लीड बैंक अधिकारी सहित जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत्-प्रतिशत् पालन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समुचित कार्यवाही के साथ ही विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। पंजीयन राजीव गांधी न्याय योजना के पोर्टल पर 1 जून से लेकर 30 सितम्बर तक किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस योजनांतर्गत सभी श्रेणी के भू-स्वामी और वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। संस्थागत् भू-धारक, रेगहा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत् खरीफ-2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ मान से 9000 रूपए आदान सहायता राशि दी जाएगी।वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ मान से 10,000 रूपए आदान सहायता राशि दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षों तक आदान सहायता राशि दी जाएगी। -
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700 से अधिक गांवों व 75 नगरीय वार्डों में आज की तारीख में एक भी कोरोना एक्टिव केस नहीं
अब तक 28 हजार से ज्यादा संक्रमित मरीज ठीक होकर सुरक्षित घर पहुंचे
महासमुन्द : महासमुन्द जिले में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है, बीती 30 तारीख को पचास से भी कम 41 कोरोना संक्रमित सामने आए। पिछले चार दिनों में 100 से भी कम पाॅजिटिव मामलें देखने को मिलें। जिला स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक जिले में अब तक 2,91,022 संदिग्ध व्यक्तियों का कोविड टेस्ट किया जा चुका है। जिसमें अब तक 30,395 पाॅजिटिव केस सामने आए। इसमें से अब तक 28,335 कोरोना पाॅजिटिव उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ होकर सुरक्षित घर पहुॅच चुके हैं। जिले में वर्तमान में 1716 एक्टिव केस है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अब तक 1600 से ज्यादा लोगों का प्रतिदिन कोरोना टेस्ट किया जा रहा है।
जिले में शासकीय एवं निजी अस्पतालों में आॅक्सीजन एवं बिना आॅक्सीजन बेड की संख्या 901 है, जिसमें से आज की तारीख में 763 बेड खाली हैं। जिनमें 331 आॅक्सीजन और 432 बिना आॅक्सीजन के बेड शामिल है। वर्तमान में जिले में 19 एक्टिव कंटेनमेंट जोन है। मिली जानकारी अनुसार कोरोना की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में 2628 लोग क्वारेंटीन एवं नगरीय क्षेत्र में 57 व्यक्ति क्वारेंटीन है।
विभागीय अधिकारियों ने कोविड-19 के संबंध में बताया कि जिले की 315 ग्राम पंचायतों में आज की तारीख में एक भी कोरोना पाॅजिटिव केस नहीं है वहीं 732 गांव में भी यही स्थिति है। इन गांवों में भी आज की तारीख में एक भी कोरोना एक्टिव केस नहीं है। इसी प्रकार जिले के नगरीय निकाय के कुल 105 वार्डों मंे से 75 वार्डों में भी आज की तारीख में एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं हैं। जिले के सीमा पर बनायी गयी जांच चैंकी और रेलवे स्टेशनों पर भी बाहर से आने वाले यात्रियों, लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। -
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सब के प्रयास से कोरोना संक्रमण की दर में निरन्तर कमी
महासमुंद : जिले में कोरोना संक्रमण की दर में निरन्तर कमी आ रही है। पॉजिटिविटी की दर कम हुई है और रिकवरी बढ़ी है। कोविड के पॉजिटिव केस में विगत दिनों की अपेक्षा काफी कमी आई है। हर व्यक्ति की भागीदारी से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ेंगे। ये बातें कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वीडियों कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के कार्यों की समीक्षा करते हुए कही।उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ जिले के नागरिकों ने जागरूकता एवं सजग रहकर कार्य किया है। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को और अधिक प्रभावी करते हुए टेस्टिंग कार्य बढ़ाया जाए। किसी भी मरीज को दवाई, ऑक्सीजन, बेड तथा एम्बुलेंस की कमी न होने पाए। प्रत्येक अस्पताल में सभी उपकरण क्रियाशील स्थिति में रहें। नियमित तौर पर अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा करने और सरकार द्वारा आपूर्ति की जा रही दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करने कहा।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के टीकाकरण पंजीयन की जानकारी, कोविड टेस्ट, टीकाकर्मियों के संबंध में, होम आइसोलेशन, डिस्चार्ज, नगरीय निकायों द्वारा दी गई सामग्री की जानकारी, सीमावर्ती क्षेत्रों की व्यवस्था, क्वारेंटाईन संेटर, रेलवे स्टेशन में टेस्टिंग की जानकारी, कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था, कांटेक्ट ट्रेसिंग, क्वारेंटाईन सेंटर में रूके हुए लोगों की जानकारी, सामग्री वितरण, दान में प्राप्त सामग्री, थर्मल, आॅक्सीमीटर एवं मितानिनों और हेल्थ वर्कर की दवा पेटी में दवाईयों की उपलब्धता आदि की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
श्री डोमन सिंह ने कहा कि पात्र नागरिकों को अधिक से अधिक टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी टीका का डोज वेस्टेज न हो। जिन पंचायतों में टीकाकरण के लिए साईट नहीं बनाया गया है ऐसे स्थलों को प्राथमिकता के साथ टीकाकरण के लिए साईट बनाएं। इसके लिए आगामी एक सप्ताह तक के लिए कार्ययोजना बना लें। टीकाकरण का आॅनलाईन पंजीयन निर्धारित समय पर करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर डेथ आॅडिट अनिवार्य रूप से करें। सीमावर्ती क्षेत्रों, क्वारेंटाईन सेंटर, कंटेनमेंट जोन पर प्रतिदिन लक्ष्य के अनुरूप टेस्टिंग करें। जिन गांवों में कोविड-19 के धनात्मक प्रकरण अधिक है ऐसे गांवों में वरिष्ठ अधिकारी जाकर ग्रामीणों को कोविड-19 के प्रोटोकाॅल के नियमों को पालन करने की समझाईश दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि निर्धारित समय पर दुकानें एवं बाजार को बंद कराएं तथा संबंधित स्थलों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव एवं सैनेटाईजिंग कराएं।
उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी महतारी दुलार योजना-2021 के तहत् कोविड संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा देने के लिए बच्चों की भविष्य संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत् अनाथ हुए बच्चों की पूरी स्कूली शिक्षा जिसमें कक्षा पहली से बारहवीं तक के अध्ययन का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठायेगी और उन्हें प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदाय की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों को जिले के स्वामी आत्मानंद अंगे्रजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश की प्राथमिकता दी जाएगी तथा शासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी और छात्रों को छात्रों को स्कूल शिक्षा के बाद भी उच्च शिक्षा के लिए शासन द्वारा प्रोत्साहन दिया जायेगा। प्रतिभावान छात्रों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कोचिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को इस योजना के तहत् जिले के पात्र विद्यार्थियों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए गए है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र कुमार नायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन.के. मंडपे, जिला शिक्षा अधिकारी श्री राॅबर्ट मिंज सहित संबंधित विभाग के जिला अधिकारीगण एवं विकासखण्ड अधिकारीगण वर्चुअल मौजूद थे। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुन्द : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने महासमुन्द जिले की तहसील पिथौरा के ग्राम घोंच एवं ब्राह्मणपुरी, बागबाहरा तहसील के ग्राम छिबर्रा, नर्रा एवं खेमड़ा और तहसील सरायपाली के अंतर्गत ग्राम लमकेनी, दर्राभाठा एवं बोंदानवापाली को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) पाॅजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब इसे कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 27 मई 2021 को प्रतिवेदित किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कंटेनमेंट संबंधी दिशा-निर्देश के तहत इन कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में 14 दिनों की अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिनों में कोरोना वायरस की पाॅजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। उपरोक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त घोषित कंटेनमेंट जोन में 14 दिवस में आए पाॅजिटिव मरीज के मकान को छोड़कर शेष क्षेत्र एतद् द्वारा मुक्त करते हुए आदेश प्रभावहीन किया गया है। - द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवामहासमुन्द : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत महासमुन्द जिले में बारिश के पानी के संरक्षण एवं संचय के लिए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत् मनरेगा के श्रमिकों ने बारिश के पानी को संरक्षण व संचय करने की शपथ मनरेगा कार्य स्थल पर ली।जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने बताया कि राज्य शासन से दिशा-निर्देश मिलें हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया जाए। उन्होंने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है, जो साल भर सतत् रूप से चलेगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस जनभागीदारी की भावना को विशेष अवसर के रूप में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के एक समूह के रूप में आयोजित करने का निर्णय है। भारत की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल से 30 मई तक कैच द रैन जहां भी जब भी संभव हो वर्षा के पानी का संग्रहण करें। कैच द रैन गतिविधियों का आयोजन मनरेगा के माध्यम से पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सोनासिल्ली में तालाब गहरीकरण, बागबाहरा ब्लाॅक के ग्राम पंचायत सुखरीडबरी में मत्स्य पालन हेतु निजी डबरी निर्माण आदि स्वीकृत किए गए है। -
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अप्रैल-मई में 64 हजार 800 से ज्यादा परिवारों को 16.21 लाख मानव दिवस का मिला रोजगार
महासमुन्द : वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव एवं लॉकडाउन के बीच श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती थी। जिले में कोरोना संक्रमण की कमी आने पर जिला प्रशासन द्वारा लाॅकडाउन को कुछ छूट के साथ शिथिल किया है। इससे रोजी-रोजगारी और व्यापार से लेकर दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों को भी बहुत राहत मिली है। जिले के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत् चल रहे कार्य में लोग आने लगे है। आज के दिन जिले में 1 लाख 16 हजार 59 श्रमिकों ने मनरेगा के तहत् चल रहे विभिन्न कार्यों में काम किया। जिले के सभी ब्लाॅकों में मनरेगा का काम चल रहा है। जिले में कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए एवं आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों के साथ मनरेगा के कार्य सुचारू रूप से जारी रखने को कहा है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने बताया कि जिले में आज 1 लाख 16 हजार 59 श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिसमें जनपद पंचायत महासमुन्द में 24,826, बागबाहरा में 27,050, पिथौरा में 20,827, बसना में 20,861 एवं सरायपाली में 22,495 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। माह अप्रैल-मई दो माह में जिले के 64,858 परिवार के 1 लाख 25 हजार 702 सदस्यों को 16.21 लाख दिवस का रोजगार मुहैया कराया गया। यह दिए गए लक्ष्य का 77 प्रतिशत् से अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि इन दो माहों में 28 करोड़ 10 लाख पारिश्रमिक का भुगतान होना है। इसमें से अधिकांश मजदूरों का भुगतान हो चुका है। कुछ श्रमिकों को भुगतान माह के अंत तक हो जाएगा। -
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4 सदस्य वाले प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को 5 किलो अतिरिक्त चावल
5 या 5 से अधिक सदस्य वाले राशन कार्ड धारियों को 3 किलो चावल प्रति सदस्य के मान सेअतिरिक्त निःशुल्क चावल की पात्रता
महासमुन्द : कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए लाॅकडाउन में रोज कमाकर खाने वालों के सामने एक संकट सा आने लगा था। संक्रमण को फैलनें से रोकने एवं लोगों के सुरक्षित स्वास्थ्य बचाव के लिए लाॅकडाउन के दौरान गरीब परिवारों तथा मजदूरों को भी घर में ही रहना पड़ रहा था। जिससे उनके मन में अपने परिवार के अन्य सदस्यांे के लिए भोजन की व्यवस्था तथा घर के बचे राशन के समाप्त होने की चिंता सतानें लगी थी। राज्य शासन ने गरीबों, जरूरतमंदों की इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोई भूखा नहीं रहें इस संकल्प के साथ कोरोना के चलते पात्र प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् दो माह मई और जून माह का एक साथ निःशुल्क चावल वितरण किए जाने के निर्देश दिए गए है।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशन कार्डों में माह मई और जून का नियमित एवं अतिरिक्त खाद्यान्न का एकमुश्त वितरण के संबंध में निर्देश दिए है। भारत सरकार द्वारा अंत्योदय राशन कार्ड में माह मई एवं जून के लिए निःशुल्क अतिरिक्त चावल आबंटन जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारी के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो के हिसाब से अतिरिक्त चावल मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 1 से 3 सदस्य वाले प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को अतिरिक्त चावल की पात्रता नहीं है।
चार सदस्य वाले प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को 5 किलोग्राम के हिसाब से दो माह का 10 किलोग्राम अतिरिक्त चावल मिलेगा। पाॅच या पाॅच से अधिक सदस्यों वाले प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारियों को 3 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से अतिरिक्त चावल की पात्रता होगी। इस प्रकार प्रति सदस्य को 2 माह (मई और जून) का 6 किलोग्राम अतिरिक्त चावल मिलेगा। यह राशन निःशुल्क मिलेगा। जिले में अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एंव निःशक्त जन राशन कार्ड में माह मई एवं जून के चावल का नियमित आबंटन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। सामान्य राशन कार्डाें में पूर्व प्रचलित पात्रता एवं निर्धारित उपभोक्ता दर पर वितरण किया जा रहा है। -
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पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल में शिक्षिका श्रीमती संगीता का हमारे नायक के रूप में चयन
महासमुंद : पढ़ई तुहंर दुआर पोर्टल के हमारे नायक कॉलम के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 25 मई को छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षा द्वारा राज्य स्तरीय वेबीनार -सफरनामा (शानदार एक साल) का आयोजन किया गया। वेबीनार का सीधा प्रसारण यू-ट्यूब के माध्यम से किया गया, जिसका सीधा लाभ राज्य के शिक्षकों को मिला। विगत एक वर्ष से हमारे नायक ने अलग-अलग थीम पर वास्तव में नायक के रूप में जमीनी स्तर पर चुप-चाप बिना किसी तामझाम के काम कर रहे शिक्षिकों का चयन किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में हमारे नायक ने अलग-अलग थीम पर चयनित कुछ चुनिंदा शिक्षकों और अधिकारियों को अपने अब तक के सफल, अनुभव और आगामी शिक्षा सत्र में बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने की रणनीति को साझा करने का अवसर प्रदान किया गया। वेबिनार में रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा श्री जितेन्द्र शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित थे।
महासमुंद जिले के मा. स. गो.शासकीय उच्च प्राथमिक शाला सरायपाली ( अंग्रेजी माध्यम) की शिक्षिका श्रीमती संगीता पंडा ने बताया कि पढ़ई तुहर दुआर के cgschool.in पोर्टल में हमारे नायक के रूप में उनका चयन TLM निर्माण व उपयोग के थीम पर हुआ है ।
इसके अलावा उन्होंने पढ़ई तुहर दुआर के अंतर्गत संकुल एडमिन कक्षा 8 वीं के विज्ञान विषय से संबंधित शंका समाधान तथा असाइनमेंट चेक करने का कार्य भी किया है। साथ ही उन्होंने एक नवाचारी योजना हर घर प्रयोगशाला का प्रारंभ किया जिसे मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉ आलोक शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक महामारी लेकिन पढ़ना लिखना जारी में भी स्थान मिला। वह आगे भी इन्ही थीम पर अपना कार्य जारी रखना चाहती हैं तथा नए शिक्षा सत्र के लिए भी जून से तीनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम आरंभ करेंगी। शिक्षिका का मानना है कि एक शिक्षक के लिए वास्तविक सम्मान कोई अवार्ड नहीं होता वरन, बच्चों की सफलता व उनसे मिलने वाला स्नेह व सम्मान तथा पालको का शिक्षक के प्रति विश्वास ही एक शिक्षक के लिए असली सम्मान है। प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने शिक्षको के अनुभवों को सुना। उन्होंने राज्य के सभी शिक्षको अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी का योगदान सराहनीय है।
डॉ. शुक्ला ने हमारे नायक को राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश के शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। बीते एक साल में बहुत सारे शिक्षकों ने ऑनलाईन अध्यापन और नवाचारों के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़े रखने का भरपूर प्रयास किया। अभी भी स्थितियां पिछले वर्ष जैसी ही बनी हुई है। विद्यालयों के फिर से संचालन कर पाने की दुविधा को देखते हुए आगामी सत्र को औपचारिक और व्यवस्थित तरीके से बनाए जाने का विचार है। उम्मीद है कि इस वर्ष की शिक्षक ऑनलाईन माध्यम से बच्चों से जुड़े रहेंगी। -
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सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क व जिम संध्या 06ः00 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खुले रहेंगे।अधिकारियों की उपस्थिति शत्-प्रतिशत् सुनिश्चित रहेगी
महासमुंद : जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट को देखते हुए कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह ने जिले में पूर्व में लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने का आदेश आज देर रात्रि जारी किया है। जिसके तहत आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
i सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल/थियेटर बंद रहेंगे।ii स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।iii सभी प्रकार की सभा, जूलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल व अन्य सार्वजनिक स्थल, समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।iv वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डी.एम./1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।02. सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क व जिम संध्या 06ः00 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खुले रहेंगे।03. क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाईन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाऊस डायनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09ः00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10ः00 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।04. महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे। किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत्-प्रतिशत् सुनिश्चित करते हुये, कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टॉफ सहित पूर्ववत् टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।05. पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।06. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10ः30 बजे से सायं 05ः00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।07. सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जॉच कराना आवश्यक होगा, साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।08. मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।09. प्रतिदिन संध्या 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/ फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।10. प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।11 आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।12. आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।13. होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में निम्न नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है:- 07723-222100, 07723-222101, 82693-7940514. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिरवेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अतिआवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
15. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
16. अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे।इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा। -
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कलेक्टर ने किया आदेश जारी, यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक रहेगा लागू
महासमुंद : कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/558/क/एस.डब्ल्यू./2021 महासमुन्द, दिनांक 22.05.2021 के माध्यम से महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31.05.2021 प्रातः 06ः00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला महासमुन्द में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे। जिसके कारण महासमुन्द जिले में कोविड-19 पाॅजिटीव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।
अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंाोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन महासमुन्द, दिनांक 22.05.2021 को अधिक्रमित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह ने आदेश प्रसारित किए हैं।
आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी:-सभी मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हाॅल/थियेटर बंद रहेंगे।स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। ाासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त ौक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।
सभी प्रकार की सभा, जूलूस, धरना, प्रर्दान, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रिसाॅर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल व अन्य सार्वजनिक स्थल, समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की ार्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेा क्रमांक 40-3/2020-डी.एम./1(ए) दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में ाामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येटि, दागात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में ाामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।
सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, ााॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, ाो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पाॅ, पार्क व जिम संध्या 06ः00 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खुले रहेंगे।
क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से आॅनलाईन/टेलीफोनिक आॅडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाऊस डायनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09ः00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10ः00 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी कार्यालय आगामी आदेा पर्यन्त सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे। किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति ात्-प्रतिात् सुनिचित करते हुये, कर्मचारियों के 50 प्रतिात रोटेान के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विायक अति-आवयक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवयक स्टाॅफ सहित पूर्ववत् टोकन/आॅनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकाॅम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कााॅप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पाु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।
ाासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10ः30 बजे से सायं 05ः00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेान एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की ार्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
सभी संचालित दुकानों में निःाुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाॅच कराना आवयक होगा, साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड एकत्रित कर या राज्य ाासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देाों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
प्रतिदिन संध्या 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/ फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में ाासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट ााॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।
आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवयक होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोाल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।
होम आईसोलेान में रह रहे कोविड पाॅजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवयकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेान कंट्रोल रूम में निम्न नंबरों पर आवयकतानुसार संपर्क किया जा सकता है:- 07723-222100, 07723-222101, 82693-79405यह आदेा कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिरवेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निामन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अतिआवयक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेा प्रतिबंधित रहेगा।
राज्य शासन या इस कार्यालय के विोष आदेा द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवशयक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिचित किया जावे।
यह आदेश तत्काल प्रभावाील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त तक लागू रहेगा। -
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महासमुंद : जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने महासमुन्द तहसील के ग्राम छिन्दौली, सिनोधा एवं रामसागर (भावा) के संदिग्ध मरीजों के सेम्पल जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र के नीचे वर्णित चैहद्दी इनमें ग्राम छिन्दौली के उत्तर दिशा में खेत एवं देवसिंग का मकान, दक्षिण दिशा में खेत, पूर्व दिशा में खेत एवं पश्चिम दिशा में खेत व फूलसिंग का मकान शामिल है। ग्राम सिनोधा के उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में नागदेव का मकान, पूर्व दिशा में विशाल का मकान एवं पश्चिम दिशा में नागदेव का ब्यारा एवं ग्राम रामसागर के उत्तर दिशा में सीतला मंदिर व खेत, दक्षिण दिशा में खेत व जंगल, पूर्व दिशा में खेत व नाला एवं पश्चिम दिशा में स्कूल व खेत को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं।
प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्यवाहीकटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी। इन सभी माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विकासखण्ड के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है। -
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प्रगतिरत् निर्माण कार्यो में गति लाएं: कलेक्टर श्री डोमन सिंह
महासमुंद : कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज यहां कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अंतर्गत जिले में चल रहें विकास निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से बारी-बारी से जानकारी लेते हुए कहा कि राज्य शासन के अंतर्गत स्वीकृत सभी फ्लैगशिप योजनाओं में तेजी लाते हुए जिले के सभी निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करें और उनकी सतत् माॅनिटरिंग भी करते रहें। उन्होंने कहा कि निर्माण गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई समझौता न किया जाए। सड़क, मरम्मत, रपटा, पुल-पुलियों के प्रगतिरत् निर्माण कार्यों को वर्षा ऋतु के पूर्व ही पूरा कराएं।
बैठक में लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि महासमुन्द शहर के तुमगांव रेलवे क्राॅसिंग में ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य प्रगतिरत् है। जिसे नवम्बर 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसी प्रकार सरायपाली विकासखण्ड के अमरकोट पलसापाली मार्ग के बीच नाला में पुल निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जो दिसम्बर 2021 तक पूरा होगा। इसी तरह महासमुन्द के चैकबेड़ा-गहनाघाट पर मचका नाला पर पुल निर्माण, कुटगुुना-गड़बेड़ा मार्ग पर सूखानाला पर पुल निर्माण एवं झलप तेलीबांधा मार्ग में पुल निर्माण पहुॅच मार्ग का कार्य प्रगति पर है। जिसे 30 जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। किशनपुर खैरखुटा मार्ग पर नाला में पुल निर्माण कराने के लिए 20 मई 2021 को निविदा स्वीकृत कर कार्यादेश जारी किया गया है।
इसके अलावा लोहारडीह-बंजारी-तुमगांव मार्ग, बनपचरी-बरेकेल-धनगांव एवं गहनाखार-छिंदपाली-लिमगांव पहुॅच मार्ग के माध्य लात नाला पर पुल निर्माण का कार्य कराया जाएगा। इन तीनों कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जून 2021 के अंतिम सप्ताह तक स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। कलेक्टर ने बागबाहरा, सरायपाली एवं महासमुन्द के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित करते हुए कहा है कि वे भू-अर्जन के प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करें।
इसी तरह जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि जिले में 03 जलाशय, 01 बैराज, 08 व्यपवर्तन और 15 नहर लाइनिंग कार्य कुल 27 योजनाओं को निर्माण कार्य जारी है। इनमें से 05 कार्य जून 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसी तरह मनरेगा के अंतर्गत 87 नहर मरम्मत एवं स्टाॅप डेम निर्माण कार्य प्रगतिरत् है, जिसकी कुल लागत 1280 लाख रूपए है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के 03, अधोसंरचना एवं पर्यावरण मद के 05 एवं मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ के तहत 11 कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसी तरह मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् बागबाहरा विकासखण्ड के ठोंगा से धौराभांठा एवं महासमुन्द विकासखण्ड के नांदगाॅव चण्डी मंदिर से बेलसोण्डा का कार्य आगामी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह पिथौरा विकासखण्ड के कौड़िया से बरेकेल खुर्द, घोंच-घोघरा-हुनमानडीह एवं परधिया साॅई सरायपाली से ठेलकोदादर का निर्माण कार्य 15 जून तक पूरा किया जाएगा।
इसी तरह जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में 07 रेट्रोफिटिंग योजनाओं के लिए आॅनलाईन निविदाओं में निविदा प्राप्त हुए न्यूनतम दरों पर अनुमोदन एवं चर्चा किया गया। कुल योजना 260 जिसमें से 151 निविदा के लिए आमंत्रण प्राप्त हुए है। इनमें से 26 का वर्क आॅर्डर जारी किया जा चुका है। जिला जल जीवन मिशन के अंतर्गत 22 नग नवीन फ्लोराईड रिमूव्हल प्लाॅट की स्थापना के लिए प्राशसकीय स्वीकृति प्रदाय की गयी। इसी तरह अन्य निर्माण कार्यों के बारें में विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। -
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महासमुंद : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जिला मुख्यालय महासमुन्द निवासी श्रीमती मधु ठाकुर एवं महासमुन्द विकासखण्ड के ग्राम मोरधा निवासी श्री योगेश कुमार यादव के लिए स्वेच्छानुदान मद से स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत किया हैं।इन संबंधित हितग्राहियों को राशि प्राप्त करने के लिए मतदाता फोटो परिचय पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, स्वयं की दो फोटो एवं अन्य दस्तावेज संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य के साथ तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ताकि स्वीकृत राशि का भुगतान आर. टी. जी. एस. के माध्यम से किया जा सकेेें। -
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आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2021
महासमुंद : स्वामी आत्मांनद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, योजना अंतर्गत महासमुन्द जिलें के स्वामी आत्मांनद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, बागबाहरा (लालपुर), पिथौरा, बसना एवं सरायपाली विद्यालय में 40-40 पदों पर और स्वामी आत्मांनद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, नयापारा महासमुन्द के रिक्त 19 पदों के लिये व्याख्याता/प्रधान पाठक/शिक्षक/सहायक शिक्षक एवं अन्य कार्यालयीन स्टाफ के लिए प्रतिनियुक्ति पर इच्छुक महासमुन्द जिलें में कार्यरत शासकीय सेवकों से 31 मई 2021 शाम 5ः00 बजे तक आवेदन मंगाए गए है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि एक से अधिक अन्य विद्यालय में समकक्ष पदों पर कार्य करने के इच्छुक है, तो आवेदक को अलग-अलग विद्यालयांे के लिये अलग-अलग आवेदन करना होगा।नवीन चार विद्यालय के सेटअप स्वीकृति की प्रत्याशा में, महासमुन्द जिला कार्यालय को 31 मार्च 2021 तक प्राप्त आवेदन करने वाले महासमुन्द जिलें के पात्र 121 शिक्षक/गैर शिक्षकीय आवेदक को प्रतिनियुक्ति के लिए पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
शिक्षक जो समकक्ष पदों पर आवेदन करना चाहते है और अंग्रेजी में लिखने, बोलने और पढ़ाने का कौशल अपेक्षित है। वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के नाम से स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते है। ऐसे सभी पात्र इच्छुक अभ्यर्थी के आवेदन पत्रों के प्राप्त करने के अंतिम तिथि 31 मई 2021 शाम 5ः00 बजे तक निर्धारित है। पात्र अभ्यर्थी को समकक्ष पद के लिए डेमो क्लास व साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा। सभी को पूर्व की तरह वेतन देय होगा साथ ही राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होगें।
उपरोक्त प्रतिनियुक्ति के संबंध में विस्तृत विज्ञापन, रिक्तता/योग्यता/चयन प्रक्रिया हेतु शर्ते कार्यालय, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, व संबंधित कार्यालय प्राचार्य, स्वामी आत्मांनद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में देखा/प्राप्त किया सकता है। -
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महासमुंद : राज्य आपदा मोचन निधि अंतर्गत जिले में कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम, नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आगामी तीन माह के लिए अस्थायी नियुक्ति अंतर्गत स्वीकृत पदों पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द के द्वारा ई-मेल आईडी में आवेदन आमंत्रित किया गया। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक स्टाफ नर्स पद प्राप्त आवेदनों के आधार पर पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, दावा-आपत्ति सूचना एवं आवेदन पत्र का प्रारूप महासमुन्द जिले की वेबसाईट ूूूण्उंींेंउनदकण्हवअण्पद में अपलोड कर दी गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार स्टाफ नर्स पद के लिए जारी सूची एवं सूचना का अवलोकन करते हुए 26 मई 2021 शाम 05ः30 बजे तक निर्धारित प्रारूप में दावा-आपत्ति आवेदन ई-मेल ेकतीिमंसजीउंींेंउनदक/हउंपसण्बवउ में प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् दावा आपत्ति स्वीकार/मान्य नहीं की जाएगी। दावा-आपत्ति आवेदन के संबंध में विस्तृत विवरण व नियम शर्तें जिले की वेबसाईट में अवलोकन किया जा सकता हैं।