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 श्रम कानून में बदलाव करने जा रही है सरकार, कर्मचारियों को हड़ताल से 14 दिन पहले देना होगा नोटिस
नई दिल्लीः सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारी अक्सर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हड़ताल को लेकर सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि नए श्रम कानून के अनुसार हड़ताल करने से 14 दिन पहले कर्मचारियों को संस्थान को इस बारे में जानकारी देना जरूरी होगा।

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में बताया कि नए श्रम कानून के अनुसार, हड़ताल करने से 14 दिन पहले कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। गंगवार ने कहा, 'अगर किसी भी यूनिट में हड़ताल होती है तो कर्मचारियों को 14 दिन पहले इस बारे में सूचना देनी होगी।' उन्होंने कहा कि यह नए श्रम कानून का हिस्सा है, जिसे सरकार लाने जा रही है और मंत्रालय कई राज्यों के साथ संपर्क में है।

श्रम कानूनों में सुधारों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इसी के तहत 44 श्रम कानूनों को चार संहिताओं (कोड) में समाहित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 2016 के सर्वे के मुताबिक, देश में 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, जो कुल श्रम बल का 20 फीसदी है। गंगवार ने कहा कि सरकार इस समस्या को अच्छी तरह समझती है और वह प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को कोड में भी चर्चा करेंगे। जिलावार प्रवासी कामगारों के सर्वे के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी राज्य सरकारों को इसकी सूची बनाने के लिए कहा गया है।
 

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