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 उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा, 25 लाख का जुर्माना
उन्नाव। उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने एक महीने के भीतर जुर्माना राशि अदा करने का भी निर्देश दिया है। बता दें, 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा देने का आदेश दिया था।

बता दें, 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी। कोर्ट में बहस के दौरान सीबीआई ने कुलदीप सेंगर को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। साथ ही पीड़िता को मुआवजा दिए जाने का आग्रह किया था। वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से सेंगर की उम्र का हवाला देते हुए कहा गया था कि उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा की। उनकी दो बेटियां हैं जो शादी के लायक हैं ऐसे में उनको कम से कम सजा दी जानी चाहिए।

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