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 महिला ने लगाया 139 लोगों पर रेप का आरोप, नेताओं से वकील तक शामिल
एजेंसी 
 
हैदराबाद : हैदराबाद में 25 साल की एक महिला ने आरोप लगाया है कि बीते कई साल में 139 से ज्यादा लोगों ने उसका यौन उत्पीड़न किया है. महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

पीड़ित महिला की साल 2010 में शादी हुई थी लेकिन साल भर के अंदर उसका तलाक हो गया. शिकायत में महिला ने यह आरोप भी लगाया है कि उसके पूर्व पति के घरवालों में भी कुछ ने उसका यौन उत्पीड़न किया. महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा और एससी/एसटी एक्ट के तहत गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली गई. पुलिस ने 42 पन्नों में एफआईआर दर्ज की है. महिला का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है.

पुलिस ने क्या बताया

हैदराबाद के पुंजूगुट्टा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. इस थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है. महिला के मुताबिक उसे धमकियां दी जाती रहीं और बीते कई साल में 139 से ज्यादा लोगों ने उसका यौन उत्पीड़न किया. ये वारदात अलग-अलग जगहों पर किए जाने का आरोप लगाया गया है.

इस मामले में सवाल ये भी उठा कि इतने वर्षों बाद केस क्यों दर्ज कराया गया, जबकि मामला गंभीर था. इस पर महिला का कहना है कि उसे आरोपियों से डर था क्योंकि समय-समय पर उसे धमकाया जाता था. डर की वजह से वह पुलिस में नहीं गई और मुकदमा दर्ज होने में देर होती रही. हालांकि, अब केस दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.

नामचीन लोगों पर आरोप

जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग, छात्र नेता, राजनेताओं के पीए, वकील, मीडियाकर्मी और बिजनेसमैन शामिल हैं. महिला ने कहा कि शादी के बाद उसके ससुराल वाले शारीरिक और यौन उत्पीड़न करने लगे और इस वजह से उसने तलाक ले लिया. बाद में उसने अपने होमटाउन में एक कॉलेज में दाखिला लिया जहां उसे यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. उस वक्त उसने बात नहीं उठाई क्योंकि आरोपियों ने उसकी पिक्चर ले ली थी और वीडियो भी बना लिए थे. उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी.   

महिला ने आरोप लगाया है कि कई बार उसे सिगरेट से जलाया गया. एक एनजीओ से मदद मिलने के बाद उसने पुलिस में केस दर्ज कराया. आईपीसी की धारा 376(2), 509, 354 (a) 354 (b) 354 (c) में मकदमा दर्ज हुआ है. 

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