अपमानजनक ट्वीट करने के मामले में वकील प्रशांत भूषण को SC ने माना दोषी
20 अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के प्रति कथित रूप से दो अपमानजनक ट्वीट करने के मामले में वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया गया है। 20 अस्त को प्रशांत भूषण की सजा पर सुनवाई होगी। जस्टिस अरूण मिश्रा,जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। इससे पहले, वकील प्रशांत भूषण ने उन दो ट्वीट का बचाव किया था, जिसमें कथित तौर पर अदालत की अवमानना की गई थी। उन्होंने कहा था कि वे ट्वीट न्यायाधीशों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और वे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते।
कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए 22 जुलाई के आदेश को वापस लेने के लिए अलग से दायर आवेदन खारिज कर दिया था। इसी आदेश के तहत न्यायपालिका की कथित रूप से अवमानना करने वाले दो ट्वीट पर अवमानना कार्यवाही शुरू करते हुए नोटिस जारी किया गया था।
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