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बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई...

एजेंसी

दिल्ली : बिलकिस बानो केस  में दोषियों की रिहाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोषियों की रिहाई के खिलाफ पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल और प्रोफेसर रेखा वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में गुजरात सरकार के आदेश को रद करने की मांग की गई है।

चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ मामले में सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ भी शामिल हैं। बता दें कि गुजरात सरकार 11 दोषियों को रिही कर चुकी है। रिहाई का विरोध देखने को मिल रहा है।

गुजरात सरकार ने रिहा किए 11 दोषी

गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को बिलकिस बानो केस में 11 दोषी को रिहा कर दिया है। सभी दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे थे। मुंबई में सीबीआइ की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक दुष्कर्म और बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बंबई हाईकोर्ट में भी सजा को बरकरार रखा था। दोषियों में से एक राधेश्याम ने सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी।

क्या है मामला?

गुजरात में गोधरा कांड के बाद तीन मार्च 2002 दंगे भड़के थे। दंगे के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में उग्र भीड़ बिलकिस बानो के घर घुस गई थी। दंगाइयों ने बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं दंगाइयों ने बिलकिस के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। घटना के वक्त बिलकिस गर्भवती थी। इस दौरान परिवार के 6 सदस्य जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था।


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