नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता पर लगा पीएसए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने हटाया
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने नेशनल काफ्रेंस के अतिरिक्त महासचिव और पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर पर लगाए गए जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) को रद करते हुए उनकी तत्काल रिहाई का निर्देश दिया है। पीएसए हटाने और रिहाई के लिए उनके पुत्र ने याचिका दायर की थी।
बीते मंगलवार को सागर के वकील शरीक रेयाज ने कहा, ‘हमने तर्क दिया था कि उनकी (सागर) नजरबंदी का कोई आधार नहीं है. अनुच्छेद 2019 को समाप्त किए जाने का विरोध करने और जुलाई 2019 में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया. जुलाई 2019 में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की गई बैठक में उन्होंने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 को हटाया जाता है तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे.’
सागर को अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद हिरासत में लिया था. उन पर इस साल फरवरी में जन सुरक्षा कानून (पीएसए) लगाया गया था. रेयाज का कहना है कि अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 370 का विरोध करना सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे का आधार नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को सागर की रिहाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लेकिन हमें अभी लिखित आदेश का इंतजार करना होगा.


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