ब्रेकिंग न्यूज़

 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर नमाज के लिये राहत देने से इनकार किया
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर नमाज के लिये राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट से मांग की गई थी ईद के दिन एक घंटे के लिये मस्जिदों और ईदगाह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाये. इस मसले पर बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की और याचिका खारिज कर दी.

अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि पहले राज्य सरकार के सामने इस मांग को रखा जाये. अगर राज्य सरकार अनुमति नहीं देती है या मामला लंबित रहता है तो ही हाई कोर्ट का रुख करें. कोर्ट ने कहा की सभी मांग के लिये सीधे हाई कोर्ट आना सही नहीं है. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है जो 31 मई तक चलना है. केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, धार्मिक स्थल पर पूजा या धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं दी गई है. ऐसे में इसी हफ्ते आने जा रही ईद की नमाज को लेकर कुछ लोग मांग कर रहे हैं.

ईद पर नमाज की मांग वाली ये याचिका शाहिद अली ने दायर की थी. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने अर्जी खारिज कर दी. अर्जी में ईद की नमाज़ के लिए प्रदेश के ईदगाहों व मस्जिदों को ईद के दिन एक घंटे खोले जाने की अनुमति देने की मांग की थी. इसके अलावा जून महीने तक जुमे की नमाज़ के लिए हर शुक्रवार मस्जिद एक घंटे खोलने की भी मांग की गई थी. याचिका में दलील दी गई थी कि ईद व जुमे की नमाज़ जमात के साथ ही होती है.
 

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook