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 डॉक्टर सुसाइड मामले में AAP विधायक प्रकाश जरवाल समेत दो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
नई दिल्ली : दक्षिण दिल्ली के दुर्गा विहार इलाके में पिछले महीने एक डॉक्टर द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या करने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जरवाल के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके बाद AAP विधायक प्रकाश जारवाल ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि साकेत अदालत ने विधायक और सह-आरोपी कपिल नागर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दक्षिण दिल्ली के दुर्गा विहार में 52 वर्षीय डॉक्टर राजेन्द्र सिंह ने 18 अप्रैल को अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी और ‘सुसाइड नोट’ में वह कदम उठाने के लिए प्रकाश जारवाल को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था।

AAP विधायक प्रकाश जारवाल देवली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने शुक्रवार को मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख मुकर्रर की है। विधायक के वकील मोहम्म्द इरशाद ने कहा कि विधायक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर से कोई संबंध नहीं था और मृतक के परिवार द्वारा प्राथमिकी में लगाए वसूली के आरोप गलत है। दलील में दावा किया गया है कि इस मामले में उसे झूठा फंसाया गया है और वह जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है।

इसने आगे कहा कि प्रकाश जारवाल निर्वाचन क्षेत्र देवली के जन प्रतिनिधि होने के नाते कोरोना वायरस (कोविद-19) महामारी के कारण दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे राहत उपायों की देखभाल कर रहे हैं।
 

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